असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 14 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 561) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 4 जून 2026 —
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संकल्प संख्या 13512 दिनांक 24.12.2008 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन एक निदेशालय के रूप में करने का निर्णय लिया गया था।
दिनांक 16.02.2009 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमिटि की बैठक में यह निर्णय हुआ कि उक्त प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम, मिशन निदेशालय के माध्यम से कार्यान्वित न करते हुये इसको एक निबंधित सोसाइटी के माध्यम से कार्यान्वित कराने की आवश्यकता है ताकि उचित निर्णय शीघ्र एवं सु–ढ़ तरीके से लिया जा सके। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 13512 दिनांक 24.12.2008 को रद्द करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि डी0एफ0आई0डी0 द्वारा वित्त पोषित प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के माध्यम से कराया जाय।
उक्त बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का स्वरूप निम्नवत हैः- 1. उक्त सोसाइटी का नाम "बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी होगा। राज्य सरकार उक्त सोसाइटी को प्रायोजित करती है।
2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के उद्देश्य निम्नवत हैः-
क. राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एवं मानव संसाधन को दक्ष, प्रभावी एवं जिम्मेवार बनाना ख. लोक सेवकों की कार्यक्षमता, अभिप्रेरणा एवं कार्यकुशलता का विकास करना। ग. जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना एवं घ. सुशासन केंद्र स्थापित करना।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 जून 2026 2 (A) क. मुख्य सचिव अध्यक्ष ख. विकास आयुक्त उपाध्यक्ष ग. महानिदेशक, बिपार्ड सदस्य घ. प्रधान सचिव, वित्त विभाग सदस्य ड. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग सदस्य च. सचिव, विधि विभाग सदस्य छ. सचिव, का0 एवं प्र0सु0 विभाग सदस्य ज. अपर मिशन निदेशक सदस्य झ. मिशन निदेशक सदस्य सचिव
उक्त शासी परिषद को राज्य सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये एवं सोसाइटी के कार्य के संचालन के लिये सोसाइटी के बाई-लॉज के आलोक में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।
(B) उक्त सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मिशन निदेशक होंगे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। वे सोसाइटी के अधीन सोसाइटी की नियमावली एवं शासी परिषद के निदेशों के आलोक में अपने कार्यो का सम्पादन करेंगे। उनके अधीन एक अपर मिशन निदेशक रहेंगे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
जब तक पूर्णकालिक मिशन निदेशक नहीं नियुक्त हो जाते है तब तक सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उक्त पद पर कार्य करेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग राज्य सरकार की सोसाइटी का प्रशासी विभाग होगा।
(C) उक्त सोसाइटी का कार्यकाल 6 साल (वर्ष 2008-14) का होगा। डी0एफ0आई0डी0 के द्वारा 3 साल के अंत में मिशन के कार्यो की समीक्षा के उपरांत अगले 3 साल के लिए मिशन के कार्यो का अवधि विस्तार किया जाएगा।
4. वित्तीय प्रबंधनः- डी0एफ0आई0डी0 के द्वारा 6 वर्षों के लिए मिशन हेतु 18 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की राशि स्वी—त की गई है। यह निधि वित्तीय सहायता (एफ. ए.) एवं तकनीकी सहयता (टी.ए.) के रूप में प्राप्त होगी। वित्तीय सहायता (एफ. ए.) के रूप में 6 वर्षो के लिये 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिग अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। इस राशि का व्यय उक्त सोसाइटी के द्वारा किया जायेगा। तकनीकी सहायता (टी.ए.) में 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग राशि प्राप्त होगी। इस राशि को डी0एफ0आई0डी0 के द्वारा खर्च किया जायेगा।
(i) वित्तीय सहायता (एफ.ए.) की राशि मिशन सोसाइटी के द्वारा अलग से राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलकर रखी जायेगी जिसको संचालन के लिये विस्तृत निदेश शासी परिषद द्वारा निर्गत किये जायेगे।
(ii) वित्त विभाग द्वारा, सोसाइटी को निर्धारित बजट के आलोक में, कार्मिक विभाग को बजटीय उपबंध उपलब्ध कराया जायेगा। कार्मिक विभाग उसको सहायक अनुदान के रूप में सोसाइटी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करवायेगा। सोसाइटी द्वारा निर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर प्रतिपूर्ति दावा कार्मिक विभाग वित्त विभाग में भेजेगा एवं तद्नुसार राज्य सरकार डी.एफ.आई.डी. से भारत सरकार के माध्यम से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगी। तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधाार विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा की जायेगी। सोसाइटी के द्वारा खर्च की गई राशि का त्रैमासिक आधार पर प्रतिपूर्ति डी0एफ0आई0डी0 द्वारा की जाएगी।
उपर्युक्त कार्यक्रम राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांझी परियोजना है एवं इस परियोजना से बहुत अपेझाएं राज्य सरकार को है। अतः उक्त सोसाइटी के प्रबंधन के लिये गठित शासी परिषद को राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी के नियमावली के आलोक में आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ उपलब्ध होंगी।
पूर्व में निर्गत एतद् विषयक संकल्प संख्या 13512 दिनांक 24.12.2008 विलोपित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।