िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 564) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 4 जून 2026
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(Young Professionals) – विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में विज्ञान और प्रावैधिकी से संबंधित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल विभाग है। हाल के वर्षों में विज्ञान एवं प्रावैधिकी से जुड़े अनुप्रयोग तकनीकी रूप से मानव विकास के आयामों को भी एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। विज्ञान एवं प्रावैधिकी के आधुनिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में योग्य, उत्साही और तकनीकी रूप से दक्ष युवा प्रतिभाओं की निरंतर भागीदारी आवश्यक है। ऐसे युवा एक नई ऊर्जा एवं –ष्टिकोण के साथ संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ाने, अनुसंधान कार्यों को सु–ढ़ करने और सेवा प्रदान करने वाले तंत्र को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य से विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DSTTE) द्वारा यंग प्रोफेशनल के चयन हेतु एक नीति तैयार की गई।
2. इस नीति के तहत चयनित यंग प्रोफेशनल विभाग एवं विभागाधीन संस्थानों यथा बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (BCST), बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशंस सेंटर (BIRSAC), डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, पटना, सब-रीजनल साइंस सेंटर, गया, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (SBTE), तारामंडल दरभंगा एवं विभागाधीन संचालित अन्य संस्थानों यथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, आदि में आवश्यकतानुसार सेवा प्रदान करेंगे।
3. यंग प्रोफेशनल (Young Professionals) के चयन हेतु विभाग स्तर पर एक चयन समिति गठित की जाएगी। यह समिति संस्थानवार यंग प्रोफेशनल की संख्या का आकलन करेगी तथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू करायेगी। यह समिति संदर्भ-शर्तों (ToR) को अनुमोदित करेगी, रिक्तियों के उचित प्रकाशन को सुनिश्चित करेगी, तथा पात्रता एवं आवश्यक योग्यताओं के आधार पर प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग एवं ऑनलाइन जाँच-पड़ताल की निगरानी करेगी। आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा।
4. इस नीति के तहत तीन श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल का चयन किया जा सकेगा:
2(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 जून 2026 (क) यंग प्रोफेशनल (YP-I) - वैसे अभ्यर्थी जो डिप्लोमा परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों,
(ख) यंग प्रोफेशनल (YP-II) - वैसे अभ्यर्थी जो बी.टेक. परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा जिन्होंने संबंधित शाखा में अंतिम तीन वर्षों के वैध (Valid) Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) स्कोर (जिस भी वर्ष में अधिकतम हो) अर्जित किया हो, (ग) यंग प्रोफेशनल (YP-III) - वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने एम.टेक. की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो तथा एम.टेक. में प्रवेश वैध गेट (GATE) स्कोर के आधार पर लिए हों। 5. यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन दो वर्षों के लिए होगा, जिसे उनके कार्य के मूल्यांकन तथा सम्बंधित संस्थान की आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है। विभिन्न संस्थानों में यंग प्रोफेशनल की संख्या सम्बंधित संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। यंग प्रोफेशनल के चयन में राज्य की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।
6. YP-I के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, YP-II के लिए 22 वर्ष और YP-III के लिए 24 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है, जिसे पीएच.डी. उपाधि धारकों के लिए 30 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यंग प्रोफेशनल के चयन में राज्य की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।
7. YP-I को 40,000 रुपये, YP-II को 50,000 रुपये और YP-III को 60,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। यंग प्रोफेशनल के संतोषजनक कार्य के आधार पर इस राशि में प्रतिवर्ष अधिकतम 05 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है।
8. इस नीति के अंतर्गत चयनित यंग प्रोफेशनल के मानदेय राशि का भुगतान मांग संख्या-43 के मुख्य शीर्ष- 22-03, तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन, के उप शीर्ष-0001 तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत विषय शीर्ष- 28 02-संविदा सेवायें अथवा संबंधित संस्थानों के बजटीय प्रावधानों/उपावंटन से वहन किया जाएगा।
9. उक्त के आलोक में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-20.05.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-07 पर लिये गये निर्णय के द्वारा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल (Young Professionals) के चयन संबंधी नीति –2026 (अनुलग्नक-1) पर स्वी—ति प्रदान की गयी है।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाए।
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, अहमद महमुद, अपर सचिव-सह-निदेशक।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 जून 2026 3
DSTTE यंग प्रोफेशनल (Young Professionals) के चयन संबंधी नीति–2026 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में योग्य, उत्साही और तकनीकी रूप से दक्ष युवा प्रतिभाओं की निरंतर भागीदारी आवश्यक है। ऐसे युवा एक नई ऊर्जा एवं –ष्टिकोण के साथ संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ाने, अनुसंधान कार्यों को सु–ढ़ करने और सेवा प्रदान करने वाले तंत्र को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य से विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DSTTE) द्वारा यंग प्रोफेशनल के चयन हेतु एक नीति तैयार की गई है। यह नीति यंग प्रोफेशनल के चयन हेतु निर्धारित मापदंड, चयन की प्रक्रिया, संस्थागत जिम्मेवारी तथा अन्य आवश्यक बिदुओं को निर्धारित करेगी। इस नीति के तहत चयनित यंग प्रोफेशनल विभाग एवं विभागाधीन संस्थानों यथा बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (BCST), बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशंस सेंटर (BIRSAC), डॉ॰.ए॰.पी॰.जे॰.अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, सब-रीजनल साइंस सेंटर, गया, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (SBTE), तारामंडल दरभंगा एवं विभागाधीन संचालित अन्य संस्थानों (राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान), आदि में आवश्यकतानुसार सेवा प्रदान करेंगे। चुने गए यंग प्रोफेशनल से परियोजना के प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, तकनीकी एवं शोध कार्यों में सहयोग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), रिमोट सेंसिंग से जुड़े कार्य और विभिन्न संस्थागत समन्वय जैसे कार्य लिए जायेंगे।
Eligibility Criteria यंग प्रोफेशनल के चयन की पात्रता का निर्धारण अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा संबंधित पद के लिए निर्धारित संदर्भ शर्तों (Terms of Reference – ToR) के आधार पर किया जाएगा, आवश्यक पात्रता निम्नवत होगी:-
यंग प्रोफेशनल-YPI: वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा इनसे सम्बद्ध (allied) शाखा (AICTE की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका एवं UGC के प्रचलित विनियमों के अनुरूप, जहाँ लागू हो) में डिप्लोमा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह डिप्लोमा उन संस्थानों से मान्य होगा जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा अनुमोदित हों तथा संबंधित राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड (SBTE/BTE) से विधिवत संबद्ध हों। यदि डिप्लोमा किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ Deemed to be University/ संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है, तो ऐसे डिप्लोमा के लिए पृथक AICTE अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।
डिप्लोमा परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक (या समकक्ष CGPA) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यंग प्रोफेशनल-YPII: वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ सिविल इंजीनियरिंग/ जियो इन्फॉर्मेटिक्स या सर्वेइंग टेक्नोलॉजी अथवा इनसे सम्बद्ध (allied) शाखा (AICTE की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका एवं UGC के प्रचलित विनियमों के अनुरूप, जहाँ लागू हो) में बी.टेक. की डिग्री प्राप्त की हो।
यह डिग्री केवल उन्हीं संस्थानों से मान्य होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा अधिसूचित Deemed to be Universities से संबद्ध हों अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया हो।
ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थान जो स्वयं विश्वविद्यालय नहीं हैं (Stand alone तकनीकी संस्थान) द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों के मामले में, संबंधित पाठ्यक्रम हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का विधिवत अनुमोदन प्राप्त हो तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधिवत संबद्धता (Affiliation) अनिवार्य होगी।
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पृथक AICTE अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।
बी.टेक. परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (या समकक्ष CGPA) तथा संबंधित शाखा में अंतिम तीन वर्षों का वैध GATE स्कोर (जिस वर्ष में अधिकतम हो) अनिवार्य होगा। यंग प्रोफेशनल-YPIII: वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ सिविल इंजीनियरिंग/जियो इन्फॉर्मेटिक्स या सर्वेइंग टेक्नोलॉजी अथवा इनसे सम्बद्ध (allied) शाखा (AICTE की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका एवं UGC के प्रचलित विनियमों के अनुरूप, जहाँ लागू हो) में एम.टेक. (M-Tech.) की डिग्री प्राप्त की हो।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 जून 2026 4 यह डिग्री केवल उन्हीं संस्थानों से मान्य होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा अधिसूचित Deemed to be Universities से संबद्ध हों, अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया हो।
ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थान जो स्वयं विश्वविद्यालय नहीं हैं (Stand alone तकनीकी संस्थान) द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों के मामले में, संबंधित पाठ्यक्रम हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का विधिवत अनुमोदन प्राप्त हो तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधिवत संबद्धता (Affiliation) अनिवार्य होगी।
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पृथक AICTE अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।
एम.टेक. की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (या समकक्ष CGPA) आवश्यक होंगे। अभ्यर्थी द्वारा एम.टेक. में प्रवेश वैध GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) स्कोर के आधार पर लिया गया होना चाहिए। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा अपने नियमों के अनुसार GATE के अतिरिक्त अन्य विधिसम्मत चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से एम.टेक. में लिया गया प्रवेश भी मान्य होगा।
Age Limit & Reservation
YP-I के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, YP-II के लिए 22 वर्ष और YP-III के लिए 24 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है, जिसे पीएच.डी. उपाधि धारकों के लिए 30 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यंग प्रोफेशनल के चयन में राज्य की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।
. Terms of Reference ToR यंग प्रोफेशनल का चयन निर्धारित संदर्भ-शर्तों (ToR) के अनुसार किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित कार्य, उद्देश्य, रिपोर्टिंग, कार्य स्थल और कार्य-मूल्यांकन पद्धति के अतिरिक्त अन्य प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखा होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा समय- समय पर निर्गत किया जायेगा। Selection Procedure
यंग प्रोफेशनल (Young Professionals) के चयन हेतु विभाग स्तर पर एक चयन समिति गठित की जाएगी। यह समिति संस्थानवार यंग प्रोफेशनल की संख्या का आकलन करेगी तथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू करायेगी। यह समिति संदर्भ-शर्तों (ToR) को अनुमोदित करेगी, रिक्तियों के उचित प्रकाशन को सुनिश्चित करेगी, तथा पात्रता एवं आवश्यक योग्यताओं के आधार पर प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग एवं ऑनलाइन जाँच-पड़ताल की निगरानी करेगी। चयनित (shortlisted) उम्मीदवारों के मूल्यांकन के पश्चात, समिति अपनी अनुशंसा देगी तथा विभागीय दिशानिर्देशों एवं तय मानकों के अनुरूप, सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त, नियमानुसार चयन की स्वी—ति प्रदान करेगी। उम्मीदवारों का चयन योग्यता-आधारित होगा। रिक्तियों को विभाग की वेबसाइट पर तथा प्रमुख (कम से कम एक) अंग्रेजी और (एक) हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, और इसी पोर्टल का उपयोग उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाएगा। अंतिम स्क्रीनिंग निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जाएगी:
i. YP-I हेतु पात्रता की शर्तें और डिप्लोमा की परीक्षा में प्राप्त Cumulative Grade Point Average (CGPA) के आधार पर,
ii. YP-II के लिए पात्रता की शर्तें और अंतिम तीन वर्षों के वैध GATE स्कोर (जिस वर्ष में अधिकतम हो) के आधार पर,
iii. YP-III हेतु पात्रता की शर्तें और एम. टेक. परीक्षा के CGPA के आधार पर किया जाएगा। वैसी परिस्थिति में जबकि डिप्लोमा अथवा एम.टेक. की परीक्षाओं में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का CGPA समान हो तो केवल CGPA के आधार पर ही मेरिट निर्धारित नहीं होगा। ऐसे में वरीयता निम्नलिखित मानकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी—
i. जिस अभ्यर्थी का अंतिम सेमेस्टर का Semester Grade Point Average (SGPA) अधिक होगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
ii. यदि अंतिम सेमेस्टर का SGPA भी समान हो, तो अंतिम दो सेमेस्टरों के SGPA का औसत लिया जाएगा और जिस अभ्यर्थी का औसत अधिक होगा, उसे वरीयता मिलेगी।
iii. यदि यह औसत भी समान हो, तो कोर/विषय-विशेष से संबंधित विषयों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
iv. यदि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर समानता बनी रहती है, तो जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
यदि बी.टेक. अभ्यर्थियों का GATE स्कोर समान हुआ तो वरीयता निम्नलिखित क्रम में तय की जाएगी -(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 जून 2026 5 i. बी.टेक. में अधिक CGPA वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी। ii. यदि CGPA भी समान हो, तो अंतिम सेमेस्टर का SGPA देखा जाएगा और उच्च SGPA वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
iii. यदि अंतिम सेमेस्टर का SGPA भी समान हो, तो अंतिम दो सेमेस्टरों के SGPA का औसत लेकर वरीयता निर्धारित की जाएगी।
iv. यदि यह औसत भी समान हो, तो कोर/विषय-विशेष से संबंधित विषयों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
v. यदि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर समानता बनी रहती है, तो जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
योग्यता एवं उपर्युक्त मानकों के आधार पर तैयार की गई प्रोविजनल मेधा सूची (Provisional Merit List) विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि के भीतर आपत्तियाँ, स्पष्टीकरण या आवश्यक तथ्यों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
मान्य आपत्तियों के निराकरण के उपरांत अंतिम मेधा सूची (Final Merit List) प्रकाशित की जाएगी। अंतिम मेधा सूची में नाम शामिल होने मात्र से अभ्यर्थी द्वारा चयन सम्बंधित किसी प्रकार का दावा या अधिकार मान्य नहीं होगा। चयन दस्तावेज सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार्य होगा। चयनित यंग प्रोफेशनल का आचरण सत्यापन भी कराया जायेगा।
(Duration & Number of YPs)
यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन दो वर्षों के लिए होगा, जिसे उनके कार्य के मूल्यांकन तथा सम्बंधित संस्थान की आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है। विभिन्न संस्थानों में यंग प्रोफेशनल की संख्या सम्बंधित संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। यंग प्रोफेशनल के चयन में राज्य की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।
Honorarium
YP-I को 40,000 रुपये, YP-II को 50,000 रुपये और YP-III को 60,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। यंग प्रोफेशनल के संतोषजनक कार्य के आधार पर इस राशि में प्रतिवर्ष अधिकतम 05 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। समेकित मानदेय में सभी प्रकार के भत्ते सम्मिलित होंगे। यंग प्रोफेशनल को महंगाई भत्ता (डीए), House Rent Allowance (HRA), बीमा, पेंशन अथवा किसी भी प्रकार की स्थायी सरकारी सेवा से संबंधित सुविधा प्राप्त नहीं होगी। मानदेय पर आयकर सहित सभी वैधानिक कटौतियाँ नियमानुसार की जाएँगी।
यंग प्रोफेशनल के लिए कार्य अवधि संबंधित संस्थान के नियमित अथवा संविदा कर्मियों के समान होगा। उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक या उपलब्ध डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दर्ज की जाएगी। यंग प्रोफेशनल को सिर्फ सामान्य अवकाश देय होगा जिसका निर्धारण विभाग/सम्बंधित संस्थान के प्रावधान के अनुरूप होगा। बिना अनुमति लगातार आठ कार्य दिवस तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
संस्थान के सक्षम अधिकारी की स्वी—ति के बाद ही आधिकारिक यात्राएँ की जाएँगी और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संस्थान के नियमानुसार होगी।
Confidentiality
यंग प्रोफेशनल को गोपनीयता समझौते (Non-Disclosure Agreement) पर हस्ताक्षर करना होगा। कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया डेटा, रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर, मैप आदि विभाग/संस्थान की संपत्ति होंगे। किसी भी प्रकार का प्रकाशन अथवा बाहरी संप्रेषण सक्षम प्राधिकार की पूर्व स्वी—ति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
Intellectual Property Rights IPR कार्यकाल में विकसित बौद्धिक संपदा का स्वामित्व संबंधित संस्थान की IPR नीति के अनुसार होगा। Performance Appraisal
यंग प्रोफेशनल का कार्य मूल्यांकन विभाग/सम्बद्ध संस्थान (जहाँ के लिए वह चयनित हुए है) के प्रमुख अथवा ToR में नामित पदाधिकारी द्वारा उनके मासिक एवं वार्षिक कार्य के आधार पर किया जायेगा। कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उनकी सेवा का नवीनीकरण, पुनर्नियोजन या सेवा समाप्ति का निर्णय विभागीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
(Termination)
यंग प्रोफेशनल की सेवा किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के पारिश्रमिक के भुगतान/समायोजन के पश्चात् समाप्त किया जा सकता है। गंभीर कदाचार, धोखाधड़ी या गोपनीयता भंग होने अथवा किसी आपराधिक दोषसिद्धि की स्थिति में विभाग/संस्थान को यह अधिकार होगा कि चयन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दें। चयन समाप्त होने पर यंग प्रोफेशनल को अपने सभी आधिकारिक कार्यों का विधिवत6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 जून 2026 हस्तांतरण करना होगा तथा विभाग/संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी उपकरणों और सामग्रियों को वापस करना होगा।
चयन के उपरांत यंग प्रोफेशनल को विभाग/संस्थान की संरचना, प्रक्रियाओं और कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।
Policy Amendment
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को इस नीति के तहत विभिन्न संस्थानों के लिए आवश्यक यंग प्रोफेशनल की संख्या के निर्धारण, पात्रता की शर्ते तथा नीति के अन्य प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार होगा। यह नीति प्रत्येक तीन वर्ष में अथवा आवश्यकता पड़ने पर इससे पूर्व भी पुनरीक्षित की जाएगी।
अहमद महमुद, अपर सचिव-सह-निदेशक।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,