असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
18 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 569) पटना, सोमवार, 8 जून 2026
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लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नलकूपों का सुचारू रूप से संचालन एवं रख-रखाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है, ताकि बिहार राज्य के किसानों को सहजतापूर्वक एवं समुचित ढंग से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। इसे दृष्टिगत रखते हुए ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक-992 दिनांक-04.02.2019 द्वारा सभी राजकीय नलकूपों को मरम्मती, संचालन एवं रख-रखाव हेतु पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया गया था। 2. पंचायतो में तकनीकी कर्मियो की कमी, चुनाव के कारण जनप्रतिनिधियो के बदलाव एवं पंचायत स्तर पर अपर्याप्त प्रशासनिक कर्मियो की कमी के कारण राजकीय नलकूपो का मरम्मति/जीर्णोद्धार कार्य, रख-रखाव व संचालन कार्य की अपेक्षित प्रगति एवं अभिलेख संधारण में कठिनाई होती है।
3. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभियंताओं की नियुक्ति के फलस्वरूप लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सभी प्रमंडलों में सहायक अभियंताओं को पदस्थापित किया गया है। मध्यावधि में बिहार तकनीकी चयन आयोग द्वारा कनीय अभियंता की नियुक्ति से लघु जल संसाधन विभाग में प्रखंड स्तर पर तकनीकी कार्यबल की कमी का भी निराकरण हुआ है, जिससे राजकीय नलकूपो के मरम्मति एवं संचालन में मदद मिलेगी।
4. उपर्युक्त स्थिति के सम्यक् समीक्षोपरान्त पंचायतों से मरम्मति का कार्य वापस लेते हुए विभाग द्वारा ही नलकूपों के मरम्मति का कार्य किये जाने की आवश्यकता अनुभूत की गयी। उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-992 दिनांक-04.02.2019 द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मति, संचालन एवं रख-रखाव का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव है :-
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जून 2026 (iii) लघु जल संसाधन विभाग अन्य विभागो से समन्वय स्थापित कर सिंचाई शुल्क से संबंधित अलग से आदेश निर्गत करेगा। (iv) कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अनुदानित दर पर विद्युत विपत्र का भुगतान लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।(v) मरम्मति के कार्य से संबंधित लेखा का संधारण कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार को प्रत्येक माह इसकी सूचना दी जायेगी।
(vi) पूर्व में निर्गत एतद् विषयक सभी संकल्प/अनुदेश इस निर्णय के संसूचित किये जाने की तिथि से निरस्त/अवक्रमित समझे जायेंगे।
(vii) राजकीय नलकूपो का मरम्मति/जीर्णोद्वार कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसके सफल संचालन हेतु विभागीय निगरानी में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर संचालन समिति का गठन कर नलकूपो को संचालित किया जायेगा।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बी0 कार्तिकेय धनजी, सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,