असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
19 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 574) पटना, मंगलवार, 9 जून 2026
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संयुक्त सचिव।
बिहार ।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 9 जून 2026 2 वर्तमान में, राज्य सरकार के कर्मियों को वार्धक्य सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्य स्थिति में सेवानिवृत्त होने पर अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि का भुगतान वित्त विभागीय ज्ञापांक-2150 दिनांक-19.07.1984 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत किया जाता रहा है।सम्यक् विचारोपरांत वार्धक्य सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में सेवानिवृत्त होने पर राज्य के सरकारी सेवकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य नकद राशि के भुगतान की अधिकतम सीमा से संंबंधित पूर्व से प्रभावी संकल्पों एवं पत्रों के प्रावधानों को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता हैः- (क) जो सरकारी सेवक बाह्य-सेवा में प्रतिनियुक्त रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें अधिकतम 300 दिनों तक अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले समतुल्य नकद राशि की सुविधा दी जाए।
(ख) जो निलंबित सरकारी सेवक वार्धक्य आयु प्राप्त होेने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पुनस्र्थापना के बाद अधिकतम 300 दिनों तक की अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले समतुल्य नकद राशि की सुविधा दी जाए, बशर्त्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा ऐसे सरकारी सेवक का छुट्टी नकदीकरण पूर्णतः अथवा अंशतः तभी रोका जा सकेगा, यदि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के फलस्वरूप उनसे किसी सरकारी वित्तीय हानि की वसूली की संभावना हो। (ग) सरकारी सेवक जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा कराये जाते हैं, उन्हें भी अधिकतम 300 दिनों तक की अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले समतुल्य नकद राशि की सुविधा दी जाए।
(घ) सरकारी सेवक जिन्हें सेवा में रहते हुए स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा सम्पूर्ण या स्थायी रूप से सरकारी सेवक के लिए अशक्त घोषित कर दिया जाता है, उन्हें भी असमर्थता की तिथि को केवल बकाया उपार्जित अवकाश छुट्टी के बदले समतुल्य नकद राशि का भुगतान अधिकतम 300 दिनों तक के लिए किया जाए।
(ड़) जो सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त होते हैं, उन्हें पुनर्नियुक्ति की समाप्ति के बाद अधिकतम 300 दिनों तक की अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले समतुल्य नकद राशि के भुगतान की सुविधा दी जाये, बशर्त्तें सेवानिवृत्ति के समय जिस अवधि के लियेे नकद भुगतान किया गया था, वह इस 300 दिनों में सम्मिलित रहेगी।
यह दिनांक-01.04.2005 के प्रभाव से लागू समझा जाएगा।
विश्वासभाजन, रविन्द्र नाथ गुप्ता, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,