िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 1948 (श0) सं(cid:201)या 23 पटना, बुधवार,———————— 10 2026(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-05 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 06-08 पूरक 09-11 पूरक-क
---
(cid:464)बहार गजट, 10 2026 2भाग-1
िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
अधिसूचनाएं
4 जून 2026 सं॰ 1/स्था॰ (2) 09/2023-2673 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-24.04.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मत्स्य सेवा अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) को सहायक अभियंता (असैनिक) में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-
| क्र॰सं॰ | कनीय अभियंता का नाम | मूल पद |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री संजीव कान्त, कनीय अभियंता, जिला मत्स्य कार्यालय, पूर्णिया। | कनीय अभियंता (असैनिक) |
2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। 3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।
4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं॰-4880/2017, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
6. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक अभियंता (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है।
7. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियंता के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। 4 जून 2026 सं॰ 1/स्था॰ (2) 07/2023-2675 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-24.04.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार गव्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित जिला गव्य विकास पदाधिकारी को उप निदेशक (गव्य) में, उनके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान कोटि |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री संजय कुमार सिंह, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, छपरा | जिला गव्य विकास पदाधिकारी |
3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।
4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं0-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
6. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप निदेशक (गव्य) (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है।
7. उपर्युक्त पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक (गव्य) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम-2 में वर्णित प्रावधान के आलोक में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना के प्रबंध समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग को नामित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
सं० 15/पी० 5-03/2026-709--उच्च शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-633, दिनांक 30.04.2026 द्वारा राज्य के 208 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना, नामकरण, अंगीभूतिकरण एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प के द्वारा 208 प्रखंडों में स्थापित डिग्री महाविद्यालयों के औपबंधिक संचालन हेतु संकल्प के साथ संलग्न अनुलग्नक-'ख' के अनुसार चिन्हि्त संस्थानों का संसूचन किया गया है।
डिग्री महाविद्यालयों के संचालन की अपरिहार्यता एवं कुछेक जिलों के जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सुपौल जिले के प्रखंड-छातापुर, सहरसा जिले के प्रखंड-सलखुआ, दरभंगा जिले का प्रखंड-गौड़ाबौराम एवं गोपालगंज जिले के प्रखंड-बिरौली में डिग्री महाविद्यालयों के औपबंधिक संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं०-633, दिनांक-30.04.2026 के अनुलग्नक-'ख' के द्वारा संसूचित संस्थानों को निम्न विवरणी के अनुसार संशोधित किया जाता है-
| 1. | सुपौल | छातापुर | उत्क्रमित उच्च महाविद्यालय, रतनसार | सुरपत सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुरपतगंज |
| 2. | सहरसा | सलखुआ | मध्य विद्यालय, बहुरवा | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोपरिया |
| 3. | दरभंगा | गौरा बौड़ाम | मध्य विद्यालय, बेलवाड़ा | 2 उच्च विद्यालय, आसी |
| 4. | गोपालगंज | बरौली | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खजुरिया बालक | उच्च माध्यमिक विद्यालय, चरवाहा विष्णुपुरा |
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
विभागीय संकल्प सं०-633, दिनांक 30.04.2026 में वर्णित शेष तथ्य यथावत रहेंगे। सं॰ सं॰ 08/नि॰ को॰ (रा॰) विभागीय-735/2025-5038--श्री रवि शंकर, सहायक निबंधक, स॰स॰, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मैरवा के विरूद्ध बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये एवं विरमित किये बिना ही पूर्व पदस्थापित स्थल पर योगदान करने हेतु प्रस्थान करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 ( 3 ) एवं 17 (4) के तहत आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक - 4262 दिनांक- 19.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की पृच्छा की गई।
2. श्री रवि शंकर द्वारा समर्पित अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या - 4732 दिनांक - 30.04.2025 द्वारा सेवा पैतृक विभाग में वापस किए जाने के आलोक में अपना योगदान दिनांक - 08.05.2025 को समर्पित किया गया । पुनः अधिसूचना संख्या - 5296 दिनांक-13.05. 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना को विलोपित किए जाने के बाद सेवा वापसी संबंधित अधिसूचना अस्तित्व में नहीं रहा एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दूरभाष पर नगर पंचायत के कार्यहित में अविलम्ब प्रभार ग्रहण करने का निदेश के आलोक में दिनांक - 15.05.2025 को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मैरवा का प्रभार ग्रहण किया गया ।
3. श्री रवि शंकर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री रवि शंकर के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में केवल सेवा वापस किये जाने एवं उसे विलोपित किये जाने संबंधी पत्र का उल्लेख करते हुए योगदान किये जाने का वर्णन किया गया है। जबकि नियमानुसार योगदान के उपरान्त विभागीय निदेश प्राप्त करने के बाद ही निदेशानुसार कार्रवाई किया जाना चाहिए था। पूर्व की अधिसूचना को विलोपित करने संबंधी नगर एवं आवास विभाग की नई अधिसूचना में कोई निदेश विहित नहीं किया गया था कि वे पूर्व पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक दूरभाष पर प्राप्त निदेश के आलोक में योगदान करने हेतु प्रस्थान करने का प्रश्न हैं, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानानुसार मौखिक रूप से प्राप्त निदेश का यथा शीघ्र लिखित सम्पुष्टि कराया जाना प्रावधानित है, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में लिखित सम्पुष्टि कराये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।
श्री रवि शंकर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य नहीं है। जिससे उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होते है।
4. चूँकि श्री रवि शंकर दिनांक - 30.09.2025 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जिसके कारण श्री रवि शंकर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में उपबंधित लघु शस्तियाँ (ii से v तक) के प्रमुख दण्ड प्रभावी रूप से आरोपित नहीं किया जा सकता है, तथापि श्री रवि शंकर के विरूद्ध प्रमाणित आरोप से स्पष्ट है कि श्री रवि शंकर का यह —त्य विभागीय मर्यादा एवं सेवा शुचिता के प्रतिकूल है तथा अनुशासनहिनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। इसलिए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री रवि शंकर को निन्दन का दण्ड संसूचित किया जाना न्यायोचित और समीचीन होगा।5 (cid:464)बहार गजट, 10 2026 5. अतः श्री रवि शंकर, सहायक निबंधक, स० स०, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मैरवा को उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निन्दन का दण्ड संसूचित किया जाता है ।
इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, कुमारी आरती, विषेष कार्य पदाधिकारी। सं॰ सं॰ 08/नि॰ को॰ (रा॰) विभागीय-722/2026-2944--श्री अमित कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज के विरूद्ध बिना किसी पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-681 दिनांक-18.03.2026 द्वारा गोपालगंज जिला अंतर्गत कुल-12 समितियों में निर्धारित निर्वाचन अवधि में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा करने, वित्तीय वर्ष 2025-26 के मार्च माह में आवंटनों का मदवार समुचित उपयोग नहीं होने के कारण राशि का प्रत्यर्पण किया जाना, दिनांक-20.01.2026 को मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड अंतर्गत सोनवर्षा पैक्स एवं बैकुण्ठपुर प्रखंड अंतर्गत दिघवा उत्तर पैक्स में सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के निदेष के बावजूद समर्पित नहीं करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं अन्य आरोपों के लिए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेष तक निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में श्री अमित कुमार का मुख्यालय-संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री अमित कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 में निहित प्रावधानों के तहत संबंधित स्थापना से नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
4. इसमें माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, कुमारी आरती, विषेष कार्य पदाधिकारी।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 12—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
(cid:464)बहार गजट, 10 2026 6भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।
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सूचना --------
No. 483--I, Yesh S/o Sanjay Kumar R/o House No.-230A Cherki Road A.T. Gate Siyari Gaya-823004 Bihar do hereby solemnly affrim and declare as per aff. No.-834 dt. 12.02.2026 that my name is written in. Aadhar and Pan Card as Yesh Kumar. In educational Cerrtificate written as Yesh. Both names are same and one person. From now I will be known as Yesh Kumar for all future purposes
Yesh. No. 484--I, Krish Shambhav, S/o Pankaj Kumar R/o Changar Road No. 8A, Ashok Nagar, Kankarbagh, P.O.-Lohia Nagar, Patna, Bihar- 800020. Do hereby solemnly affirm and declare. That in my educational certificates of Class 10th (CBSE), my name is mentioned as 'KRISH SAMBHAV' But, in, my Aadhar Card my name is mentioned as KRISH SHAMBHAV'. Here Both The Names belong to the names of same person i.e.me. And from now in my future I will be known as 'KRISH SHAMBHAV' for all my legal purposes. Affidavit No. 577/09.12.2025.
Krish Shambhav. No. 486--I, HEMENDRA KUMAR BHARTI, S/O MURLIDHAR CHOUDHARY, WARD NO.-09, MAHESHPUR SUPAUL, P.S.-PIPRA, P.O-MAHESHPUR SUPAUL, BIHAR-852109, DO HEREBY SOLEMNLY AFFIRM AND DELCARE AS PER AFF. NO.- 2075 DT. 28.01.2026 THAT MY NAME IS WRITTEN IN MY SON'S 10TH EDUCATIONAL CERTIFICATE AS HAMENDRA KUMAR IN MY AADHAR CARD WRITTEN AS HEMENDRA KUMAR BHARTI BOTH NAMES ARE SAME AND ONE PERSON FROM NOW I WILL BE KNOW AS HEMENDRA KUMAR BHARTI FOR ALL FUTURE PURPOSES.
HEMENDRA KUMAR BHARTI. No. 529--I, RANJAN KUMAR, S/O - Late Bhagwan Lal Prasad, R/o - Vill - Naya Bajar, Maharajganj, P.O. + P.S. & Anchal - Maharajganj, Distt. - Siwan, Bihar-841238. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's educational documents of class 10th (CBSE), his name is mentioned as Rishu Rai Dinkar. But, in his Aadhar his name is mentioned as Rishu Raj Dinkar. Here, both the names belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be known as Rishu Raj Dinkar for all his legal purposes. Affidavit no.487 Date- 09.03.2026.
RANJAN KUMAR.
7 (cid:464)बहार गजट, 10 2026No. 534--I, Prem, S/O Mithilesh Prasad, R/o-Village-Mohammadpur Nawa Bigha, P.O.- Nayabigha. P.S. Athmalgola, Distt.-Patna (Bihar) Pin Code- 803211 do hereby solemnly affirm and State as follow:- That from my Aadhar Card and Educational certificate written as Prem that from now I will be known as Prem Sinha For all purpose. Affidavit no. 611. Dated-07.02.2026.
Prem. सं॰ 540--मैं अजय कु मार (Ajay Kumar) पिता-रामजी प्रसाद गुप्ता (Ramjee Prasad Gupta) निवासी- दरियापुर गोला रोड, एच.पी.भी. स्कू ल, आर्य कु मार रोड, पो.-बांकीपुर, थाना-कदमकु आं, पटना, बिहार-800004 शपथ पत्र
ं कि मेरे पुत्र आदित्य कु मार (Aditya Kumar) के 12वीं प्रमाण सं.-6242 दिनांक 18.05.2026 द्वारा सूचित करता हू 'पत्र में मेरा नाम अजय कमार गुप्ता (Ajay Kumar Gupta) दर्ज है जो गलत है। उसके आधार कार्ड, जन्म प्रमाण- पत्र में अजय कु मार (Ajay Kumar) दर्ज है जो सही है।
मैं अजय कु मार. No. 540--I, AJAY Kumar, S/o Ramjee Prasad Gupta, R/O- Dariyapur Gola Road, Arya Kumar Road, Patna, hereby declare that in the Aadhaar Card and Birth Certificate of my son Aditya Kumar, my name is correctly mentioned as "Ajay Kumar", whereas in his 12th Class Certificate my name has been wrongly mentioned as "Ajay Kumar Gupta". Both names one and the same person. Hence, my correct name should be treated as "Ajay Kumar" in all records. Affi.No.-6242/18.05.26.
AJAY Kumar. No. 541--I, Manoj Kumar Sharma S/o of Nand Kumar Sharma, Permanente Resident of 384, East Nageshwar Colony, Boring Road, P.O- G.P.O Patna, P.S.- Kotwali, Distt.- Patna - 800001, Bihar do hereby solemnly affirm and declare That in Aadhaar, Pan card, Voter Id and other all documents in my name is written as Manoj Kumar Sharma. I have changed my name from Manoj Kumar Sharma to Manoj Sharma. Vide affidavit No. 5461 dated. 28/04/2026 Manoj Kumar Sharma and Manoj Sharma both name are one and same Person, who is myself, That From now I, will be known as Manoj Sharma for all Purposes.
Manoj Kumar Sharma. सं॰ 542--मैं, राज कु मार, पिता-शिव नारायण साहु साकिन-हरौली, पो.-सतीघाट (हिरणी), थाना व अंचल-कु शेश्वर स्थान, दरभंगा (बिहार)। शपथ पत्र सं.-2670 दि. 10. 03.25 द्वारा यह घोषणा करता हू ं कि मेरे मैट्रिक (माध्यमिक) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में मेरा नाम राज कु मार साहु दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, इंटरमीडिएट एवं उत्तरोत्तर (B.A.M.S.) सहित उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में राज कु मार अंकित है, जो वास्तविक व सही है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। आगे सभी कार्यों हेतु मैं राज कु मार नाम से जाना व पहचाना जाऊं गा।
राज कु मार. No. 544--I, Shatakshi D/o Krishna Kumar R/o Vill+P.O- Kinjer, Dist-Arwal, Bihar- 804423 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3034 dt. 25.05.2026 that my name is mentioned in my educational documents as Shatakshi. After adding surname Gupta now I shall be known as Shatakshi Gupta for all purposes.
Shatakshi. No. 545-- I, Sindhu Devi W/o Sandip Kumar R/o Vill.-Rustamganj, PO+PS-Naubatpur Distt. Patna, Bihar-801109 do hereby solemnly affirm and declare as per aff.no. 1124 dt. 19.02.2026 that Kumari Sweta is my minor daughter. In Aadhar Card in Shweta kumari and Educational documents written as kumari Sweta both. names are same and one person. From now she shall be known as Kumari Sweta for all purposes.
Sindhu Devi.
(cid:464)बहार गजट, 10 2026 8No. 546--I, PRIYANKA SINHA, W/o. - Birendra Kumar Sinha, R/o - ward no. - 56, Bari Pahari, Ganga Pradushan P.S. - Agamkuan, Gulzarbag, Patna - 800007. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar as well as in my PAN card my name is mentioned as PRIYANKA SINHA. But, in my educational documents my name is mentioned as PRIYANKA KUMARI. Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as PRIYANKA SINHA for all my legal purposes and others purpose. Affidavit no. - 424, Date: - 13/01/2026
PRIYANKA SINHA.
No. 547--I, Nibha D/o Rajinder Rai R/o Mohalla-Dakshini Dhamaun ward No.-07, P.O.- Dakshini Dhamaun, P.S.-Shahpur Patori, Distt.-Samstipur Bihar-848504 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1262 dt. 07.03.26 that my name is written in Aadhar card as Nibha Kumari. In educational certificate written as Nibha. Both names are same and one person. From now I shall be known as Nibha for all purposes.
Nibha.
No. 548--I, KRISHNA MOHAN PRASAD KRISHNA, S/o - Ganga Prasad Gangesh, R/o - vill- Chakhasan, Post: - Mirzapur, P.S. - Ahiyapur, Block - Mushari, Panchayat: - Madhopur urf Abdulnagar, Mirzapur, Muzaffarpur Bihar - 843103. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (Abhimanyu) educational certificate of class 12th (CBSE) my name is mentioned as KRISHNA MOHAN PRASAD. But, in my Aadhar card my name is mentioned as KRISHNA MOHAN PRASAD KRISHNA. Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as KRISHNA MOHAN PRASAD KRISHNA for all legal purposes. Affidavit no. - 1164, Date: - 21/02/2026
KRISHNA MOHAN PRASAD KRISHNA.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 12—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
9 (cid:464)बहार गजट, 10 2026बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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13 मार्च 2026
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुपरी द्वारा अपने पत्रांक-1493, दिनांक-03.06.2021 द्वारा सूचित किया गया कि प्रखण्ड कार्यालय, पुपरी में पदस्थापित लिपिक श्री दिलीप कुमार, जो प्रधान लिपिक के प्रभार में है वे अंचल कार्यालय, सुरसंड के अनियमितता मामले में प्राथमिकी दर्ज रहने के कारण सुरसंड थाना के द्वारा दिनांक-02.06.2021 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा पत्रांक-406, दिनांक-05.04.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री दिलीप कुमार, लिपिक, अंचल कार्यालय, सुरसंड, सुरसंड थाना कांड संख्या-253/2020 में दिनांक-02.04.2022 के अपराह्न में कारावास से मुक्त हुए एवं उनके द्वारा दिनांक-04.04.2022 को प्रखण्ड कार्यालय, पुपरी में योगदान समर्पित किया गया तथा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के आदेष ज्ञापांक-366/स्था0, दिनांक-09.06.2021 द्वारा कारावास की कालावधि तक निलंबित किया गया तथा कारावास अवधि समाप्त के पष्चात् श्री कुमार को योगदान किये जाने की स्थिति में योगदान की तिथि से स्वतः निलंबन मुक्त किये गये। अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी के पत्रांक-118, दिनांक-22.02.2023 द्वारा श्री दिलीप कुमार, अंचल कार्यालय, सुरसंड सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय, पुपरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु आरोप-पत्र प्रपत्र-'क' साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। तत्पष्चात् श्री कुमार लिपिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता (वि0जाँ0), सीतामढ़ी को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुपरी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। अपर समाहर्त्ता (वि0जाँ0), सीतामढ़ी के पत्रांक-413/वि0जाँ0, दिनांक-04.07.2025 के द्वारा श्री दिलीप कुमार तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, सुरसंड सम्प्रति अंचल कार्यालय, डुमरा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन कार्य पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी कर्मी श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन लिपिक अंचल कार्यालय, सुरसंड सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय, रून्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी से इस कार्यालय के ज्ञापांक-1240/स्था0, दिनांक-04.09.2025 द्वारा अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्री कुमार के द्वारा दिनांक- 25.09.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, सुरसंड के विरूद्ध सुनवाई के क्रम में आरोपी लिपिक द्वारा प्रस्तुत कथन/उपस्थापन पदाधिकारी के पक्ष, संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन/आरोपी का अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दु निम्न प्रकार हैः-
| आरोप | आरोपी का कथन | उपस्थापन पदाधिकारी का पक्ष | संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन |
| 1. संबंधित लिपिक दिनांक- 21.07.2008 स े 20.07.2016 तक कार्यरत रहे। उक्त अवधि का रोकड़ बही का प्रभार नहीं दिया गया है, जो निम्न प्रकार | आरोपी कर्मी श्री दिलीप कुमार को आरोपों के विरूद्ध कारण पृच्छा दायर करने हेतु विभिन्न तिथियों | उपस्थापन पदाधिकारी- सह- प ्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुपरी द्वारा अपने पत्रांक-1223, | आरोपी कर्मी श्री दिलीप कुमार को आरोपो के विरूद्ध कारण ं पृच्छा दायर करने हेतु विभिन्न तिथियो में नोटिस निर्गत कर ं |
| हैः- (क) 288-आपूर्ति, (ख) 2015-निर्वाचन, (ग) 4047-महादलित (घ) सेवा का अधिकार। 2. वर्त्तमान रोकड़ बही के अवलोकन से मो0- 23,64,638.99 (रूपये तेईस लाख चौंसठ हजार, छः सौ अड़तीस एवं पैसे निन्यानवें) का Short Up राषि दर्षाया गया है, जो अस्थायी गबन है। 3. अंचल सुरसंड थाना कांड संख्या-253/20, दिनांक-25. 08.2020 में गिरफ्तारी की गई थी। 4. बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-4 नियम 09(1) एवं (2) तथा अन्य सुसंगत धाराओं सहित बिहार सेवा संहिता वित्तीय नियमावली का उल्लंधन हेतु उत्तरदायी है। | में नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने हेतु तिथि निर्धारित की गयी, परन्तु आरोपी लिपिक द्वारा अपना पक्ष रखने के बजाय समयावधि की तिथि की माँग की जाती रही। प्रत्येक सुनवाई तिथि को कोई ना कोई बहाना बनाकर अगली तिथि की माँग की जाती रही। परन्तु नैसर्गिक न्याय के तहत सुनवाई हेतु प्रयाप्त अवसर देने के बावजूद भी आरोपी लिपिक द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया है। | दिनांक-14.09.2024 द्वारा उपस्थित होकर अपना साक्ष्य एवं मन्तव्य प्रस्तुत किया है, जिसमें अंचल अधिकारी, सुरसंड के पत्रांक- 755, दिनांक- 13. 09.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप को अनुषंसित किया गया है एवं आरोपी लिपिक दिलीप कुमार द्वारा अंचल नजारत का प्रभार नहीं सौंपे जाने सम्बंधित तथ्यों को सम्पुष्ट किया गया है एवं उनके जिम्में मो0-23,64,638.99 (तेईस लाख चौंसठ हजार छह सौ अड़तीस एवं पैसे निन्यानवें) रूपये वसुलनीय है, को अनुषंसित कर साक्ष्य सहित समर्पित किया है। | पक्ष रखने हेतु तिथि निर्धारित की गयी, परन्तु आरोपी लिपिक द्वारा अपना पक्ष रखने के बजाय समयावधि की तिथि की माँग की जाती रही। प्रत्येक सुनवाई तिथि को कोई ना कोई बहाना बनाकर अगली तिथि की माँग की जाती रही, परन्तु नैसर्गिक न्याय के तहत सुनवाई हेतु प्रयाप्त अवसर देने के बावजदू भी आरोपी लिपिक द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया है। उपस्थापन पदाधिकारी- सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुपरी द्वारा अपने पत्रांक-1223, दिनांक- 14.09.2024 द्वारा उपस्थित होकर अपना साक्ष्य एवं पक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें अंचल अधिकारी, सुरसंड के पत्रांक-755, दिनांक- 13.09. 2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप को अनुषंसित किया गया है एवं आरोपी लिपिक दिलीप कुमार द्वारा अब तक अंचल नजारत का प्रभार नहीं सौंपे जाने सम्बंधित तथ्यों को सम्पुष्ट किया गया है एवं उनके जिम्में मो0- 23,64,638. 99 (तेईस लाख चौंसठ हजार छह सौ अड़तीस एवं पैसे निन्यानवें) रूपये वसुलनीय है, को अनुषंसित कर अधोहस्ताक्षरी को साक्ष्य सहित समर्पित किया है। आरोपी लिपिक का कारण पृच्छा एवं उपस्थापन पदाधिकारी-सह- प ्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुपरी के उत्तर का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत यह स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन लिपिक अंचल कार्यालय, सुरसंड सम्प्रति अंचल कार्यालय, ड ुमरा के |
| विरूद्ध लगाये गये आरोपो की कंडिका-01 स े कंडिका-04 तक के सभी आरोप प्रमाणित होता है। |
रून्नीसैदपुर के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि-
1. आरोप-पत्र के द्वितीय भाग में उल्लेखित सेवा का अधिकार से संबंधित कागजात का प्रभार मेरे द्वारा पूर्व में ही श्री विरवंष सिंह, लिपिक को सौप दिया गया था।
2. प्रभार हस्तांतरण हेतु आदेष निर्गत करने के लिए मेरे द्वारा श्रीमान् की सेवा में पूर्व में आवेदन-पत्र समर्पित किया गया था।
3. प्रभार हस्तांतरण हेतु आदेष निर्गत करने के लिए मैंने श्रीमान् अंचल अंचल अधिकारी महोदय को भी आवेदन-पत्र समर्पित किया था।
4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-393(ंं11A)/रा.. दिनांक-12.06.2025 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-198/2024-25 की कंडिका-10 रोकड़ बही का अनियमित संधारण के अवलोन से श्रीमान् को स्पष्ट होगा कि प्रभार हस्तांतरण कराने एवं रोकड़ बही का नियमित रूप से अद्यतन कराने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होती है।
इस प्रकार इस निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुरूप श्रीमान् संबंधित अंचल अधिकारी महोदय द्वारा अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया, जबकि मैं प्रभार हस्तांतरण हेतु प्रभार सूची ससमय तैयार कर चुका था।
5. उपर्युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका-10 की उप कंडिका-4 के अवलोकन से श्रीमान् को स्पष्ट होगा कि मेरे द्वारा सेंट्रल बैंक, सुरसंड में रू0-6,56,000/- जमा किया जा चुका था, जो भूलवष बैंक पंजी में प्रविष्टि नहीं कर पाया। आरोप-पत्र में अभिश्रव की राषि रू0-14,54,203/- एवं अग्रिम की राषि रू0-4,51,312/- दर्षाया गया है। इस प्रकार वसूलनीय राषि रू0-23,64,638.99 दर्षाया गया है, जबकि मेरे द्वारा बैंक में जमा की गयी उपर्युक्त राषि के पष्चात् मुझे रू0-1,97,876 भुगतेय है। समीक्षोपरांत अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया एवं सम्यक विचारोपरांत आरोपी के द्वारा दिये गये जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया।
अतः संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी के अभ्यावेदन, उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचारोपरांत आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप "मैं रिची पाण्डेय (भा0प्र0से0) समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण अपील नियंत्रण नियमावली 2005 के नियम-14(xi) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, सुरसंड सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय, रून्नीसैदपुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही निष्पादित करते हुए सरकारी सेवा से बर्खास्तगी (Dismiss) का वृहद दंड अधिरोपित करता हूँ।श्
श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, सुरसंड सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय, रून्नीसैदपुर से संबंधित विवरण निम्नवत् हैः-
1. नाम ः- श्री दिलीप कुमार 2. पिता का नाम ः- स्व0 दुर्गानन्द प्रसाद 3. पदनाम ः- लिपिक (तत्कालीन नाजीर) 4. जन्म तिथि ः- 06.06.1980 5. नियुक्ति की तिथि ः- 12.01.1999 6. सेवानिवृत्ति की तिथि ः- 30.06.2040 7. कार्यालय का नाम ः- अंचल कार्यालय, सुरसंड सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय, रून्नीसैदपुर 8. वेतनमान ः- 46800/- 9. स्थायी पता ः- ग्राम-नोनौरा, पोस्ट-डुमरा, अनुमंडल-बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी।
आदेश से, (ह0)/- अपष्ट, समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 12—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
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