असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
22 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 611) पटना, शु(cid:272)वार, 12 जून 2026 सं॰ 02/रेगु॰-2-900-02/2026-1099 गन्ना उद्योग विभाग ———— संकल्प 10 जून 2026
विषयः-
मेसर्स सासामूसा सुगर वक्र्स प्रा॰ लि॰, सासामूसा, गोपालगंज एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। इस चीनी मिल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाने के कारण सासामूसा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा मिल का परिचालन पेराई सत्र 2020-21 के उपरान्त बंद कर दिया गया। इस चीनी मिल द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ऋ़ण लिया गया था। ऋण की राशि लगभग मो॰ 68,35,04,916.00 (अड़सठ करोड़ पैंतीस लाख चार हजार नौ सौ सोलह) रूपये (सूद सहित) की वसूली हेतु बैंक द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन॰सी॰एल॰टी॰), कोलकाता बेन्च में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता अधिनियम, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016) की धारा-7 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च में वाद संख्या-सी॰पी॰(आई॰बी॰) नं॰ 157/के॰बी॰/2021, (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मेसर्स सासामूसा सुगर वक्र्स प्रा॰ लि॰ एवं अन्य) दिनांक-17.11.2022 वाद दायर किया गया। गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा सासामूसा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के बकाये ईख मूल्य मो॰ 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निनानबे लाख नौ हजार पनचानबे) (मूलधन) एवं अन्य बकायों के भुगतान हेतु विधि विभाग के परामर्शानुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च में दावा याचिका (Claim Petition) दायर किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च द्वारा नियुक्त रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) द्वारा किसानों के बकाये ईख मूल्य मो॰ 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निनानबे लाख नौ हजार पनचानबे) (मूलधन) का दावा किसानों के बकाये के रूप में स्वीकार किया गया है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 12 जून 2026 2 चीनी मिल को पुनः चालू करने का प्रस्ताव माननीय NCLT में समर्पित किया गया है। निवेषक के आवेदन पर माननीय NCLT, कोलकाता बेन्च द्वारा निर्णय लिया जाना है। उल्लेखनीय है कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के आलोक में सर्वप्रथम सुरक्षित लेनदार (Secured Creditors) यथा संबंधित बैंक, वित्तीय संस्थानों को अधिकतम राशि प्राप्त होगी। गन्ना कृषक परिचालन ऋणदाता (Operational Creditor) हैं, अतः कृषकों को बहुत कम राशि प्राप्त होने की संभावना है। किसानों के बकाये ईख मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था के तहत् किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं बंद पड़े सासामूसा चीनी मिल का पुनः परिचालन हो सकेगा।
3. उपरोक्त के आलोक में मेसर्स सासामूसा सुगर वक्र्स प्रा॰ लि॰, सासामूसा, गोपालगंज का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो॰ 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निनानबे लाख नौ हजार पनचानबे) रूपये का भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। चीनी मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिचालन के उपरान्त किसानों को बकया राशि भुगतेय होगा।
4. बंद सासामूसा चीनी मिल के विरूद्ध जिन किसानों का बकाया है, उसकी सूची एवं बकाया राशि संबंधी विवरण इस चीनी मिल के परिसमापक द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है। तद्नुसार ही स्वीकृति के शर्तो के अधीन बकाया राशि का भुगतान अनुमान्य होगा।
5. गन्ना कृषकों के बकाये ईख मूल्य की भुगतेय राशि का आवंटन चीनी मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिचालन के पश्चात् जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को किया जायेगा एवं जिला पदाधिकारी द्वारा किसानों का बकाये ईख मूल्य का भुगतान किया जायेगा। विहित प्रक्रिया अन्तर्गत जाँचोपरान्त संबंधित कृषकों के बकाये ईख मूल्य की देय राशि का भुगतान जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा डी॰बी॰टी॰/आर॰टी॰जी॰एस॰/ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में राशि का अन्तरण किया जायेगा तथा बची हुई राशि कोई हो, तो ससमय सरकार के संगत शीर्ष में 'घटाये वापसी' के रूप में नियमानुसार जमा किया जायेगा। ईख पदाधिकारी, गोपालगंज, गन्ना उद्योग विभाग की ओर से नोडल पदाधिकारी होंगे।
6. यह राषि बजट शीर्ष सामान्य श्रेणी अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 201-चीनी, उपषीर्ष 0103-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-45-2852082010103, विषय षीर्ष-33 01 सब्सिडी अन्तर्गत प्राप्त बजट/राज्य आकस्मिकता निधि/अनुपूरक बजट उपबंध से विकलनीय होगा।
7. (Liquidator) द्वारा निविदा कार्रवाई सम्पन्न करने के पश्चात् नीलामी में प्राप्त होने वाली राशि में से संंबंधित गन्ना किसानों के बकाये मद में विभाग को भविष्य में प्राप्त होने वाली रााशि को सरकार के संगत शीर्ष में नियमानुसार ससमय जमा किया जायेगा।
8. प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-08.06.2026 को मद संख्या-1 में संचिका संख्या-02/रेगु॰-2-900-02/2026 के पृष्ठ-31/टि॰ पर प्राप्त है। आदेशः- आदेष दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, धर्मेन्द्र सिंह, सचिव।
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