असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
25 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 620) पटना, सोमवार, 15 जून 2026
ग्रा0वि0 07 वीबी-जी राम जी) 01/2026
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विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिषन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुषल षारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है । यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी । इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है ।
02. यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच लागत-साझेदारी का अनुपात 60ः40 होगा ।
03. ग्रामीण विकास मंत्र्ाालय, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2025 द्वारा जारी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 6 माह के भीतर अधिसूचना द्वारा योेजना बना सकती है एवं धारा 34 की उपधारा (1) के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 05. ग्रामीण विकास मंत्र्ाालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 2292 दिनांक 11 मई, 2026 में उल्लेखित है कि विकसित भारत-रोजगार एवं आजिविका के लिए गारंटी मिषन (ग्रामीण) वी0बी0- जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) अधिनियम, 2025 को 1 जुलाई, 2026 से लागू होने के उपरांत महात्मा गॉंधी राष्ट्र्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन बनाये गये सभी नियम, अधिसूचनाएं, स्कीम, आदेष और दिषा-निर्देष निरसित हो जाएगा। 06. योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के मुख्य कृषि के चरम मौसम (बुआई और कटाई) के दौरान पर्याप्त कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिष्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिनों तक इस योजना के तहत कोई कार्य नहीं किया जाएगा । विषेष परिस्थिति यथा प्राकृतिक आपदा एवं असाधारण परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है ।
07. योजना अंतर्गत विकास कार्यो को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा गया है जैसे- जल संबंधी कार्य, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना संबंधी कार्य, आजीविका संबंधी एवं मौसमी घटनाओं के न्यूनीकरण संबंधी कार्य ।
08. योजना अंतर्गत आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्त्त्ते का हकदार होगा एवं मस्टर रॉल बंद होने के 15 दिनों के अंदर मजदूरी न मिलने पर विलंब मुआवजा पाने का हकदार होगा ।
09. योजना के सुचारू संचालन एवं पारदर्षिता हेतु एक बहुस्तरीय संगठनात्मक ढांचा जैसे- केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद एवं राष्ट्र्रीय स्तर की संचालन समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का योजनाओं में प्रावधान किया गया है ।
10. योजना के पारदर्षिता और षिकायत निवारण हेतु बायोमेट्र्रीक प्रणालीकरण, जी0पी0एस0/ मोबाईल-आधारित कार्यस्थल निगरानी, रियल टाइम एम0आई0एस0 डैषबोर्ड, सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण और आयोजन लेखा परीक्षा एवं धोखाधड़ी, जोखिम में कमी हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग सहित एक व्यापक डिजिटल पारिस्थिति की तंत्र के माध्यम से अभिषासन, जवाबदेही नागरिक सहभागिता को आधुनिक बनाना है ।
11. विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिषन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार हेतु मजदूरी मद में निम्नानुसार बजट उपबंध किया गया हैः-
बजट शीर्ष 42-2505021010207-131566.00 लाख (तेरह अरब पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख) रूपये
बजट शीर्ष 42-2505027890203-49264.00 लाख (चार अरब बानवे करोड़ चौसठ लाख) रूपये बजट शीर्ष 42-2505027960203-8200.00 लाख (बेरासी करोड़) रूपये
सामग्री मद हेतु बजट शीर्ष 42-2505021010208, प्रषासनिक मद हेतु बजट शीर्ष 42-2505021010209 एवं सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी हेतु बजट शीर्ष 42-2505021010210 खोला गया है तथा इन षीर्षो में उपबंध प्रथम अनुपूरक के माध्यम से किया जाएगा ।
12. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 08.06.2026 को आहूत बैठक की मद संख्या-2 में लिए गये निर्णय के आलोक में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिषन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की स्वी—ति एवं इस योजना को दिनांक 01.07.2026 से लागू करने की स्वी—ति प्रदान की जाती है ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,