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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 June 2026

Published 24 June 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-06-24.25
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 3 1948 (श0) सं(cid:201)या 25 पटना, बुधवार,———————— 24 2026(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-39 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 40-40 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

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भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 41-42 पूरक 43-44 पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 24 2026 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

8 जून 2026

- श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा.प्र.से.(2012), विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना) को विशेष सचिव, उद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है। 8 जून 2026 --श्री नर्मदेश्वर लाल, भा.प्र.से. (1998), प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम हेतु दिनांक 22.05.2026 से 25.05.2026 तक व्यतीत की गई अवधि को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है। 1 जून 2026 - श्री राजीव कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2015), अपर सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को पत्नी की ईलाज एवं देखभाल हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 14.05.2026 से 28.05.2026 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए संबंधित विभाग (सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना) के स्तर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था मान्य होगी। 1 जून 2026

- श्री संजीव मित्तल, भा.प्र.से. (2017), अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 04.05.2026 से 14.05. 2026 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की चिकित्सा/रुपान्तरित छुट्टी (22दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।3 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

1 जून 2026

- श्री संजय कुमार, भा.प्र.से.(2017), अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 22 मई 2026 1/पी.-1001/2026-सा0प्र0-9145--श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2007), राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-10/2/2025-EO (SM-I) दिनांक 08.05.2026 द्वारा वाणिज्य कर विभाग, भारत सरकार के अन्तर्गत विकास आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर), नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्रा, नोएडा के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरुप, उन्हें प्रभार त्याग की तिथि से नव पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है। 22 मई 2026 - श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से.(1992), महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल के प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से.(1995), अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग/परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/ जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री चौधरी परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना /अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - डॉ0 बी. राजेन्दर, भा.प्र.से. (1995),अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, जन-शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/महानिदेशक, बिपार्ड) अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार मे ंभी रहेंगे। - श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. (2004.), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार) अगले आदेश तक सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। - श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2007.), सचिव, वित्त विभाग (सम्पूर्ण प्रभार), बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, वाणिज्य-कर विभाग/वाणिज्य-कर आयुक्त/अपर आयुक्त, वस्तु एंव सेवाकर-जीएसटी/सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय) को जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

- श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2009), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना अगले आदेश तक सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार मेंं रहेंगी। - श्री निलेश रामचंद्र देवरे, भा.प्र.से.(2011), विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रभारी सचिव, सिविल विमानन विभाग) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 4 - श्रीमती इनायत खान, भा.प्र.से.(2012), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना अगले आदेश तक विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

- श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा.प्र.से.(2012), विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से.(2013), प्रबंध निदेशक, बिहारराज्य आवास बोर्ड, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 19 मई 2026 - --श्री सुनील कुमार तिवारी, बि.प्र.से., कोटि क्रमांक-150/2026, गृह जिला-भोजपुर- सम्प्रति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 19 मई 2026 - श्री प्रशांत कुमार सी.एच.,भा.प्र.से.(बी एचः 2015), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 16 मई 2026 - विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-8647- सह-पठित ज्ञापांक-8651 दिनांक 15.05.2026 श्री हिमांशु शर्मा, भा.प्र.से.(2011), प्रभारी सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार पटना {अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन -सह -आयुक्त -स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग} को विशेष सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उक्त विभाग के प्रभारी सचिव के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 2. श्री शर्मा अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत्‌ बने रहेंगे।

3. श्री शर्मा वर्तमान में धारित विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। - --श्री नीलेश रामचंद्र देवरे, भा.प्र.से.(2011), विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रभारी सचिव, सिविल विमानन विभाग/विशेष सचिव, पर्यटन विभाग)को वर्तमान में धारित विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। 15 मई 2026 - --श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से.(2001) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।5 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 - --श्री दिनेश कुमार, भा.प्र.से.(2007) सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री अंशुल कुमार, भा.प्र.से. (2016), आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। - --श्री कौशल किशोर, भा.प्र.से.(2010) सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन), पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेेंंगे।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2004), सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड-बेल्ट्रॉन) वर्तमान में धारित प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। - --श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से. (2010) आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 15 मई 2026 - श्री के0 सेंथिल कुमार, भा.प्र.से.(1996) अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार मेंं रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री एच.आर. श्रीनिवास, भा.प्र.से. (1996), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) वर्तमान में धारित अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

- श्री प्रेम सिंह मीणा, भा.प्र.से. (2000) आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर अगले आदेश तक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से. (2001), आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा (अतिरिक्त प्रभार-आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - श्री पंकज कुमार पाल, भा.प्र.से. (2002) सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, पथ निर्माण विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2006) सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ( -सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड-बेल्ट्रान) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पद स्थापित किया जाता है।

श्री सिंह प्रबंध निदेशक, बिहारराज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड-बेल्ट्रान के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

- श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. (2006) सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना ( -जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) अगले आदेश तक सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

- श्री दीपक आनन्द,भा.प्र.से. (2007) सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 6 - श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा.प्र.से.(2007) सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, शिक्षा विभाग (सम्पूर्ण प्रभार)/सचिव खेल विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में डॉ0 बी0 राजेन्दर, भा.प्र.से. (1995), अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग/अपर मुख्य सचिव, जन-शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान-बिपार्ड) वर्तमान में धारित अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। - श्री अवनीश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2010) आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवंभू-तत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पद स्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री दिवेश सेहरा, भा.प्र.से. (2005), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवंभू-तत्व विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड) वर्तमान में धारित खान विभाग, बिहार, पटना के सभी अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जाएंगे।

- श्री हिमांशु कुमार राय, भा.प्र.से. (2010) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा अगले आदेश तक आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगें। - श्री हिमांशु शर्मा, भा.प्र.से. (2011), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी -सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी सचिव, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शर्मा अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन-सह-आयुक्त-स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री लोकेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2003), सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय) वर्तमान में धारित सचिव, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

- श्री अंशुल कुमार, भा.प्र.से. (2016), जिला पदाधिकारी, पूर्णिया अगले आदेश तक आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - श्री श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर, भा.प्र.से.(2020), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - श्रीमती गुंजन सिंह, भा.प्र.से.(2020), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भोजपुर, आरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - श्री शुभम कुमार, भा.प्र.से. (2021), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नालन्दा, बिहार शरीफ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 15 मई 2026 --श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा.प्र.से. (बी एचः 2009), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं(छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए दिनांक 30.05.2026 एवं 31.05.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) और दिनांक 13.06.2026 एवं 14.06.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की7 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 अनुमति के साथ दिनांक 01.06.2026 से 12.06.2026 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्रीमती त्रिपाठी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के प्रभार में श्री महेष कुमार दास, अपर सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना रहेंगे। 15 मई 2026 --श्री राम कुमार पोद्दार, भा.प्र.से. (बी एचः 2015), उप मिशन निदेशक (जल-जीवन-हरियाली), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत रियायती छुट्टी यात्रा हेतु दिनांक 10.06.2026 से 19.06.2026 तक कुल 10(दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री पोद्दार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी। 15 मई 2026 --श्री आर. लक्ष्मणन, भा.प्र.से. (बी एचः 2004), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरांत दिनांक 06.04.2026 को पैतृक संवर्ग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2A) के तहतदिनांक 15.05.2026 के प्रभाव स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-24012/03/2026-अ.भा.से.-II(पेंशन) दिनांक 14.05.2026 द्वारा अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2A) के प्रथम परन्तुक के तहत श्री लक्ष्मणन की संदर्भित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त है। 12 मई 2026 --8357 डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.सें. (बी.एचः 2013), सम्प्रति संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या-13017/17/2017-ए आई एस-I दिनांक 15.12.2020 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी०-1005/2017-सा०प्र०-11993 दिनांक 15.12.2020 द्वारा अंतर्संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के तहत नागालैंड संवर्ग में योगदान देने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया गया था।

आलोच्य विरमन आदेश के उपरांत नागालैंड संवर्ग में योगदान नहीं देकर लंबे समय तक अनधि—त रूप से अनुपस्थित रहने के कारण डॉ0 गुप्ता के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-13413 दिनांक 15.11.2021 से संचालित विभागीय कार्यवाही में विधिवत्‌ दंड अधिरोपित है।

अतएव, संदर्भित विभागीय कार्यवाही से आच्छादित दिनांक 16.12.2020 से 31.10.2021 (कुल 10 माह 16 दिन-320 दिन) की अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-15(2) के तहत असाधारण छुट्टी के रूप मे ंस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 16.12.2020 से 31.10.2021 तक की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए डॉ. गुप्ता को वेतन, भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

डॉ. गुप्ता को दिनांक 15.12.2020 तक का नियमित वेतन प्रदत्त है।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 8

10 मई 2026

- --श्री आनन्द किशोर, भा.प्र.से. (1996) अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) को अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। - --श्री एच. आर. श्रीनिवास, भा.प्र.से. (1996) अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री श्रीनिवास अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री संतोष कुमार मल्ल, भा.प्र.से. (1997) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मल्ल जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री लोकेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2003) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ( .-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री सिंह सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. (2004) सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ( -स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निवेश आयुक्त, मुम्बई/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन /प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा) को स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नईदिल्ली एवं निवेश आयुक्त, मुम्बई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। - --श्री कुमार रवि, भा.प्र.से. (2005) सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना ( -सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री रवि सचिव, संसदीय कायर् विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री अजय यादव, भा.प्र.से. (2005) सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एव ंनिबंधन विभाग, बिहार, पटना ( -प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री यादव सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना /जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगें। - --श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2007) सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना ( -सचिव, स्वस्थ्य विभाग /वाणिज्य-कर, आयुक्त/अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा-कर/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, वित्त विभाग (सम्पूर्ण प्रभार)बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वाणिज्य-कर, आयुक्त/अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा-कर/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगें। - --श्री प्रणव कुमार भा.प्र.से. (2008) सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना (अ.प्र.-सचिव, गृह विभाग /महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार सचिव, कला संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।9 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 - --श्री मनोज कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2009) सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी, लिमिडेट, पटना/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन} को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह निवेश आयुक्त, मुम्बई के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. (2010), सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग /अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/सचिव, सूचना एवं जन -सम्पर्क विभाग/सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। - --श्री रजनीश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2014), निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर निदेशक, कार्यक्रम अनुश्रवण, बिहार विकास मिशन, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री सिंह निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक, कार्यक्रम अनुश्रवण, बिहार विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 10 मई 2026 1/पी0-2001/2025(खण्ड)-सा0प्र0-8160--श्री सरवणन एम0, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2002), सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-33/07/2026-EO (SM-I) (8)दिनांक 15.04.2026 द्वारा संयुक्त सचिव, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरुप, उन्हें दिनांक 11.05.2026 (सोमवार)के अपराह्‌न से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है। 8 मई 2026 --डॉ० आशिमा जैन, भा.प्र.से.(बी एचः 2008), अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 01.05.2026, 02.05.2026 एवं 03.05.2026 के राजपत्रित/साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) और दिनांक 09.05.2026 एवं 10.05.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्चलग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 04.05.2026 से 08.05.2026 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

डॉ० आशिमा जैन, भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित कार्यालय (राजस्व पर्षद, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी। 8 मई 2026 डॉ. नन्दलाल आर्य, भा.प्र.से. (बी एचः 2014), अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-4588 दिनांक 09.03.2026 के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 02.04.2026 से 22.04.2026 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

डॉ. आर्य से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में आलोच्य उपार्जित छुट्टी को दिनांक 23.04.2026 से 04.05.2026 तक कुल 12 (बारह) दिनोंके लिए विस्तारित की जाती है।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 10

6 मई 2026

- --विभागीय अधिसूचना संख्या-7293-सह-पठित ज्ञापांक-7295 दिनांक 26.04.2026 द्वारा श्री गोपाल मीणा भा.प्र.से.(2007) को राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। संदर्भित विभागीय अधिसूचना संख्या-7293 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री गोपाल मीणा को जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। 29 अप्रील 2026 --सुश्री दिव्या शक्ति, भा.प्र.से. (बी एचः 2022), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, कैमूर (भभुआ) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 05.05.2026 से 03.06.2026 तक कुल 30 (तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति तथा आलोच्य छुट्टी अवधि के दौरान दिनांक 11.05.2026 से 23.05.2026 तक कुल 13 (तेरह) दिनों के लिए वैयक्तिक व्यय पर मॉरीशस की निजी विदेश यात्रा हेतु एक्स-इंडिया लीव की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री दिव्या शक्ति, भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) रहेंगे। 29 अप्रील 2026 --श्री अकाश चौधरी, भा.प्र.से. (बी एचः 2021), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, बेगूसराय को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 14.06.2026 से 22.06.2026 तक कुल 09 (नौ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति तथा आलोच्य छुट्टी अवधि में दिनांक 15.06.2026 से 21.06.2026 तक कुल 07 (सात) दिनों के लिए वैयक्तिक व्यय पर स्विट्‌जरलैंड की निजी विदेश यात्रा हेतु एक्स-इंडिया लीव की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री आकाश चौधरी, भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में वरीय अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय रहेंगे। 28 अप्रील 2026 --श्रीमती जे. प्रियदर्शिनी, भा.प्र.से. (2015), (सम्प्रति-उपार्जित छुट्टी पर) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1012/2016-22970 दिनांक 10.12.2025 के माध्यम से वैयक्तिक व्यय पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 10.12.2025 से 09.03.2026 तक कुल 90 (नब्बे) दिनों की उपार्जित छुट्टी की एक्स-इंडिया लीव के रूप में स्वीकृति प्रदत्त थी। तत्पश्चात,्‌ उनके आवेदन के आलोक में एक्स-इंडिया लीव के रूप में स्वीकृत उक्त उपार्जित छुट्टी को विभागीय अधिसूचना संख्या-4317 दिनांक 02.03.2026 द्वारा दिनांक 10.03. 2026 से 28.04.2026 तक कुल 50 (पचास) दिनों के लिए विस्तारित किया गया है।

2. श्रीमती प्रियदर्शिनी से प्राप्त अद्यतन आवेदन दिनांक 12.04.2026 के आलोक में एक्स-इंडिया लीव के रूप में दिनांक 28.04.2026 तक पूर्व प्रदत्त उपार्जित छुट्टी की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के संगत नियम-12 एवं 20 के अधीन चिकित्सीय कारणों से दिनांक 29.04.2026 से 27.07.2026 तककुल 90 (नब्बे) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।11 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 28 अप्रील 2026 --श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से. (बी एचः 2014), नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 22.04.2026 से 03.05.2026 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री मीणा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना) द्वारा की जाएगी। 28 अप्रील 2026 --श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से. (बी एचः 2023), अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम- 05, 10, 11 एवं 20 के तहत रियायती छुट्टी यात्रा के लिए दिनांक 14.04.2026 के राजपत्रित अवकाश का पूर्वलग्न (प्रीफिक्स) एवं दिनांक 25.04.2026 एवं 26.04.2026 के राजपत्रित/साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 15.04.2026 से 24.04.2026 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की कार्योंपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री गुप्ता की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था मान्य होगी। 28 अप्रील 2026 - --श्री सी0 के0 अनिल, भा0प्र0से0 (बी एचः 1991), प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक मेंं श्री जय सिंह, भा.प्र.से. (2007), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-सचिव (संसाधन), वित्त विभाग}तत्काल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। 27 अप्रील 2026 श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा.प्र.से. (बी एचः2007), सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम- 05, 10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर नेपाल की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 09.05.2026 एवं 10.05.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के साथ दिनांक 23.04.2026 से 08.05.2026 तक कुल 16 (सोलह) दिनों की उपार्जित छुट्टी का एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री माधव कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को प्रदत्त रहेगा। 27 अप्रील 2026 --सुश्री चन्द्रिमा अत्री, भा.प्र.से. (2020), विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को निजी कारणों से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-12एवं 20 के अधीन दिनांक 27.04.2026 से 30.05.2026 तक कुल 34 (चौंतीस) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री अत्री की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 12 27 अप्रील 2026 --श्रीमती प्रियंका रानी, भा.प्र.से. (2019), निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-12, 13 एवं 20 के अधीन दिनांक 06.04.2026 से 10.04.2026 तक कुल 05 (पांच) दिनों की चिकित्सा रूपांतरित छुट्टी (10 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

26 अप्रील 2026

- --श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा.प्र.से.(2003), सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना) एवं श्री अनुपम कुमार, भा.प्र.से. (2003), सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन/सचिव, संसदीय कार्य विभाग) की केन्द्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव के पद पर हुई नियुक्ति के आलोक में उन्हें क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या- दिनांक एवं अधिसूचना संख्या- दिनांक द्वारा दिनांक के प्रभाव से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया गया है। 2. अतएव, संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दिनांक को धारित पद/प्रभार का परित्याग किए जाने के उपरान्त श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. (2010) सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना) अगले आदेश तक सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,बिहार, पटना/सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना और मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 26 अप्रील 2026 - --श्री अनुपम कुमार, भा.प्र.से. (बी एचः 2003), सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना/सचिव, संसदीय कार्य विभाग) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-33/07/2026-EO(SM-I) दिनांक 13.04.2026 द्वारा संयुक्त सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप, उन्हें दिनांक 01.05.2026 के प्रभाव से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है। 26 अप्रील 2026 - --श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा.प्र.से.(बी एचः 2003), सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-33/07/2026-EO(SM-I) दिनांक 13.04.2026 द्वारा संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग, रसायण और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप, उन्हें दिनांक 01.05.2026 के प्रभाव से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है। 26 अप्रील 2026 - --श्री रॉबर्ट एल. चोंग्थू, भा.प्र.से.(1997) राज्यपाल के प्रधान सचिव,राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। - --श्री गोपाल मीणा भा.प्र.से. (2007) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मीणा जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत्‌ बने रहेंगे।13 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 - --मो0 सोहैल, भा.प्र.से.(2007) सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. मो0 सोहैलजांचआयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत्‌ बने रहेंगे। - --श्री शैलेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (2013) विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। 24 अप्रील 2026 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0- 7291--श्री महेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (बी एच ः 2011), प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग/विशेष सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सचिव, खेल विभाग) की केन्द्र सरकार के अधीन निदेशक के पद पर हुई नियुक्ति के आलोक में नवपदस्थापन पर योगदान हेतु विरमित किए जाने के

श्री महेन्द्र कुमार द्वारा धारित पद अगले आदेश तक के लिए अतिरिक्त प्रभार से संबद्ध पदाधिकारी
सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना डॉ0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0 (1995), अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(अ.प्र.-अपर मुख्य सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/महानिदेशक, बिपार्ड)
प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम/निदेशक, ब्रेडा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड श्री राहुल कुमार, भा0प्र0से0 (2011), प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (अ.प्र. -निदेशक, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रजनीश कुमार, अपर सचिव। 24 अप्रील 2026 1/पी0-1005/2025-सा0प्र0-7290--श्री महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग/विशेष सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सचिव, खेल विभाग) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-14/1/2026-EO (MM-I) दिनांक 23.03.2026 द्वारा निदेशक, कॉरपोरेट कार्य मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरुप, उन्हें प्रभार त्याग की तिथि से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रजनीश कुमार, अपर सचिव।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 14

23 अप्रील 2026

- --श्रीमती प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा, भा.प्र.से.(2002), सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना /विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहारभवन, नई दिल्ली) की केन्द्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव स्तर के पद पर हुई नियुक्ति के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-7186 दिनांक 22.04.2026 द्वारा धारित पदों का परित्याग किए जाने की तिथि से उन्हें नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया गया है। 2. विभागीय अधिसूचना दिनांक 22.04.2026 के अनुरूप श्रीमती वर्मा द्वारा बिहार संवर्ग में धारित पदों का परित्याग

श्रीमती प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा द्वारा परित्याग किया गया पद अगले आदेश तक के लिए प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार से सम्बद्ध भा.प्र.से. पदाधिकारी
सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना श्री लोकेश कुमार सिंह (2003),सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग)
अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना श्री राशिद कलीम अ सारी ं (2015), प ्रशासनिक पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रतिनियुक्त -बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना)

22 अप्रील 2026

1/पी0-2001/2025(खण्ड)-सा0प्र0-7186 श्रीमती प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (बी एच ः 2002), सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-33/07/2026-EO (SM-I) (10) दिनांक 15.04.2026 द्वारा आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर), जनजातीय मामलोें के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति, जनजातीय कार्य मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरुप, उन्हें प्रभार त्याग की तिथि से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है। 9 अप्रील 2026 --श्रीमती प्रियंका रानी, भा.प्र.से. (बी एचः 2019), निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम- 05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 01.05.2026, 02.05.2026 एवं 03.05.2026 के राजपत्रित/साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथदिनांक 22.04.2026 से 30.04.2026 तक कुल 09 (नौ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्रीमती रानी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी। 7 अप्रील 2026 - --श्री मिथिलेश मिश्र, भा.प्र.से.(बी एचः 2011), जिला पदाधिकारी, लखीसराय को तत्‌काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान हेतु निदेशित किया जाता है।

2. अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय को अगले आदेश तक जिला पदाधिकारी, लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।15 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

2 अप्रील 2026

--श्री प्रशांत कुमार सी.एच., भा.प्र.से. (बीएचः2015), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर बाली (इंडोनेशिया) की निजी विदेश यात्रा हेत ुदिनांक 09.05.2026 एवं 10.05.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्वलग्न (प्रीफिक्स) के साथ दिनांक 11.05.2026 से 20.05.2026 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी का एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री प्रशांत कुमार सी.एच., भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री माधव कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना रहेंगे। 1 अप्रील 2026 विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1013/2014-सा0प्र0-5534 दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से श्री निलेश रामचंद्र देवरे, भा.प्र.से. (बीएचः 2011), विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -प्रभारी सचिव, सिविल विमानन विभाग/विशेष सचिव, पर्यटन विभाग/प्रभारी सचिव, पर्यटन विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर फ्रांस एवं इटली की निजी विदेश यात्रा हेत ुदिनांक 24.04.2026 से 11.05.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी का एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं उपभोग की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. श्री देवरे की संदर्भित छुट्टी अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था निम्नवत्‌

1 सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना श्री अरविन्द कुमारचौधरी, भा.प्र.से.(1995), अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना ( -अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग/ परीक्षा नियंत्रक, बिहारराज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना)
2 सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2004), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ( -सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड-बेल्ट्रॉन)

1 अप्रील 2026

श्री रोहित कर्दम, भा.प्र.से. (बीएचः2023), अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 20.04.2026 से 30.04.2026 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कर्दम की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था जिला पदाधिकारी, भागलपुर के स्तर से की जाएगी। 1 अप्रील 2026

श्रीमती रंजिता, भा.प्र.से. (बी एचः2013), निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-6/7/2026-EO(MM-I) दिनांक 23. 03.2026 द्वारा केन्द्रीय कार्मिक योजना के तहत निदेशक, जनगणना(Director of Census Operations)/निदेशक, नागरिक निबंधन (Director of Citizen Registration), बिहार के पद पर नियुक्त किया गया है।

अतएव, श्रीमती रंजिता को वर्तमान धारित पद/प्रभार का परित्याग किए जाने की तिथि से निदेशक, जनगणना/निदेशक, नागरिक निबंधन, बिहार के पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 16

1 अप्रील 2026

1/सी.-1032/2025-सा.प्र.-5912--लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-1) के व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच वर्ष, 2025 के परीक्ष्यमान पदाधिकारियोंं को जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्त्ता-सह-सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम पदस्थापन से संबंधित जिला
1 श्री राज कृष्ण झा पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
2 श्री अंकुर त्रिपाठी वैशाली, हाजीपुर
3 श्री सौरभ सिन्हा मुजफ्फरपुर
4 सुश्री फरखंदा कुरैशी बक्सर
5 सुश्री कुमुद मिश्रा पूर्णिया
6 श्री केतन शुक्ला सहरसा
7 श्रीमती कल्पना रावत दरभंगा
8 श्री निलेश गोयल गया
9 श्री प्रिन्स राज नवादा
10 श्री अमित मीणा भोजपुर
11 श्री दीपक कुमार पटना

कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं। 23 मार्च 2026 डॉ. (श्रीमती) प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा, भा.प्र.से.(बी एचः 2002), सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी) के तहत अस्वस्थ पुत्र के देखभाल हेतु दिनांक 24.03.2026 से 24.04.2026 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। डॉ. (श्रीमती) वर्मा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके कार्य के प्रभार में श्री लोकेश कुमार सिंह, भा.प्र.से.

(2003), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना रहेंगे। 23 मार्च 2026 --श्री राज कुमार, भा.प्र.से. (बी एचः 2010), सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 19.03.2026 से 05.04.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के प्रभार में सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना रहेंगे। 23 मार्च 2026 --श्री निलेश रामचंद्र देवरे, भा.प्र.से. (बीएचः2011), विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -प्रभारी सचिव, सिविल विमानन विभाग/विशेष सचिव, पर्यटन विभाग/प्रभारी सचिव, पर्यटन विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर फ्रांस एवं इटली की निजी विदेश यात्रा हेत ुदिनांक 24.04.2026 से 11.05.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी का एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं उपभोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।17 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

18 मार्च 2026

--श्री विजय प्रकाश मीणा, भा.प्र.से.(बी एचः 2016), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को द्वितीय संतान (पुत्री) के जन्म के उपरान्त उसकी देखभाल हेतु अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 बी के तहत दिनांक 27.02.2026 से 06.03.2026 तक कुल 08 (आठ) दिनों की पितृत्व छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। 9 मार्च 2026 डॉ0 नन्दलाल आर्य, भा.प्र.से. (बीएचः2014), अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को रियायती छुट्टी यात्रा के लिए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 02.04.2026 से 22.04.2026 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

डॉ0 आर्य की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा आंतरिक रूप से की जा सकती है। 9 मार्च 2026 --श्री राज कुमार, भा.प्र.से. (बी एचः 2010), सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 14.03.2026 एवं 15.03.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 27.02. 2026 से 13.03.2026 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के प्रभार में सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना रहेंगे। 9 मार्च 2026 - /श्रीमती (डॉ.) प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा, भा.प्र.से.(बी एचः 2002), सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना) अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। सं॰ सं॰-09/प्रो0-2-03/2026-2555--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत दिनांक-27.05.2026 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में ए0एम0आई0ई0/समकक्ष अर्हता प्राप्त निम्नलिखित 66 अभियंता, जिन्हें पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या-1774 दिनांक-22.10.2023, अधिसूचना संख्या-42 दिनांक-05.01.2024, अधिसूचना संख्या-454 दिनांक-04.03.2024 एवं अधिसूचना संख्या-1791 दिनांक-21.04.2025 के माध्यम से पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत 28 प्रतिशत कोटान्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (विहित वेतनमान सहित) प्रदान किया गया है, को संशोधित करते हुए 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (विहित वेतनमान सहित) में सम्परिवर्तित किया जाता है :-

(cid:464)बहार गजट, 24 2026 18
1 2 3 4 5 6
1 श्री संजय कुमार /जे0 9669 6282 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
2 श्री अशक कुमार उग्र /जे0 9671 6284 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
3 श्री रंजन कुमार देशमुख /जे0 9678 6290 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
4 श्री भोला प्रसाद /जे0 9707 6312 अत्यंत पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
5 श्री राकेश कुमार /जे0 9710 6317 अत्यंत पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
6 श्री रवि कुमार सिंह /जे0 9717 6318 अनुसूचित जनजाति विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
7 श्री विनोद कुमार /जे0 9702 6320 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
8 श्री उदय कुमार यादव /जे0 9703 6322 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
9 श्री पवन कुमार /जे0 9705 6324 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
10 श्री गिरिधारी प्रसाद दीपक /जे0 9713 6326 अत्यंत पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
11 श्री अनिल पासवान /जे0 9721 6328 अनुसूचित जाति विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
12 श्री सुनील कुमार मंडल /जे0 9720 6335 अनुसूचित जनजाति विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
13 श्री धर्मेन्द्र कुमार /जे0 9725 6336 अनुसूचित जाति विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
14 श्री अमर कान्त मंडल /जे0 9726 6340 अनुसूचित जनजाति विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
15 श्री राजेश प्रसाद /जे0 9735 6343 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
16 श्री मुकेश कुमार /जे0 9745 6348 अत्यंत पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
17 श्री नीरज कुमार सिंह /जे0 9776 6353 सामान्य विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
18 श्री अविनाश कुमार /जे0 9765 6357 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
19 श्री प्रदीप कुमार /जे0 9752 6367 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
19 (cid:464)बहार गजट, 24 2026
20 श्री मंगलेश कुमार /जे0 9822 6375 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक- 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
21 श्री कौशिक कुमार गुप्ता /जे0 9798 6379 अत्यंत पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
22 श्री उमेश चन्द्र /जे0 9781 6384 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
23 श्री प्रवेश कुमार /जे0 9827 6390 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
24 श्री दिलीप कुमार /जे0 9808 6393 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
25 श्रीमती रेणु कुमारी /जे0 9867 6395 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
26 श्री दिग्विजेन्द्र कुमार /जे0 9759 6397 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
27 श्री धनिक लाल मंडल /जे0 9773 6398 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
28 श्रीमती कुमारी नीतू सिन्हा /जे0 9869 6402 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
29 श्री रामा शंकर सिंह /जे0 9794 6407 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
30 श्री अमरेश कुमार /जे0 9788 6417 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
31 श्री रामानुग्रह प्रसाद /जे0 9818 6424 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
32 श्री कमलेश /जे0 10006 6426 सामान्य (पिछड़ा वर्ग) विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
33 श्री बिनय कुमार /जे0 9828 6434 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
34 श्री विक्रांत कुमार /जे0 9796 6435 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
35 श्री संतोष कुमार चक्रवर्ती /जे0 9826 6437 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
36 श्री धनंजय कुमार /जे0 9854 6442 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
37 श्री अनिल कुमार पंजियारा /जे0 9824 6450 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
38 श्रीमती नीलम कुमारी /जे0 9813 6451 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
39 श्री राज कुमार सिंह /जे0 9830 6460 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
40 श्री राजीव रंजन सिन्हा /जे0 9973 6464 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
41 श्री मृणाल कुमार /जे0 9949 6465 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
42 श्री कमलेश कुमार पाण्डेय /जे0 10082 6479 सामान्य विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
(cid:464)बहार गजट, 24 2026 20
43 श्री सुजीत कुमार /जे0 10083 6480 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
44 श्री रविन्द्र कुमार /जे0 9842 6484 अत्यंत पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
45 श्री संतष कुमार सुमन /जे0 9852 6487 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
46 श्री मुरारी प्रसाद सिंह /जे0 10111 6520 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
47 श्री वेद प्रकाश कमल /जे0 10115 6524 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
48 श्रीमती सुनीता कुमारी /जे0 9868 6553 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
49 श्री पवन कुमार /जे0 9932 6562 सामान्य विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
50 मो0 जफर कमाल /जे0 10147 6563 अत्यंत पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
51 श्री सुनील कुमार पंडित /जे0 10179 6577 अत्यंत पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
52 श्रीमती सुनीता कुमारी /जे0 10170 6592 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
53 श्री राजेश कुमार रौशन /जे0 9881 6602 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
54 श्री मनोज कुमार /जे0 9884 6605 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
55 श्री पवन कुमार /जे0 9891 6612 पिछडा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
56 श्री संजीव कुमार रंजन /जे0 9899 6620 सामान्य विभागीय अधिसूचना संख्या- 42 दिनांक - 05.01.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
57 श्री प्रवीण कुमार रजक /जे0 9904 6624 अनुसूचित जाति विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
58 श्रीमती रश्मि रानी /जे0 9927 6647 पिछड़ा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
59 श्री अजय कुमार /जे0 9943 6662 अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
60 श्री बिजय कुमार सिंह /जे0 9968 6681 पिछड़ा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
61 श्री अजय कुमार /जे0 9984 6695 सामान्य विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
62 श्री जितेन्द्र कुमार /जे0 9986 6697 पिछड़ा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1791 दिनांक- 21.04.2025 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
63 श्री अरूण कुमार जे0 10015 6721 पिछड़ा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या-454 दिनांक-04.03.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
64 श्री प्रवीण कुमार /जे0 10055 6755 अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
65 श्री जयंत कुमार /जे0 9849 6767 अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभागीय अधिसूचना संख्या-454 दिनांक-04.03.2024 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
66 श्री रणजीत कुमार /जे0 9736 6776 अनुसूचित जाति विभागीय अधिसूचना संख्या- 1774 दिनांक- 22.10.2023 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत सम्परिवर्तित
21 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

भविष्य में यदि ए0एम0आई0ई0 अथवा समकक्ष अर्हता/संस्थान में निबंधन की अर्हक तिथि के संदर्भ में किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्रतिकूल/असत्य पाया जाता है, जिससे अर्हता प्रभावित होती है तो वैसी स्थिति में संबंधित अभियंता को 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (विहित वेतनमान सहित) को रद्‌द करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। सं॰ सं॰-09/प्रो0-2-03/2026-2556--जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-27.05.2026 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत ए0एम0आई0ई0 अथवा समकक्ष अर्हता प्राप्त निम्नलिखित कनीय अभियंता (असैनिक) (वेतन स्तर-7) को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुए अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

1 2 3 4 5
1 श्री किशोर कुणाल /जे0 9778 6385 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
2 श्री विभाष कुमार गुप्ता /जे0 9786 6418 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
3 श्री मनोज कुमार दास /जे0 9920 6640 अनुसूचित जाति कनीय अभियंता (असैनिक)
4 श्री चन्द्र शेखर सिंह /जे0 10003 6714 पिछड़ा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
5 श्री अमरेश कुमार /जे0 10026 6731 अनुसूचित जाति कनीय अभियंता (असैनिक)
6 श्री मिथिलेश कुमार /जे0 10048 6749 अत्यंत पिछड़ा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
7 श्री सुनील कुमार /जे0 10192 6752 (क) अनुसूचित जाति कनीय अभियंता (असैनिक)
8 श्री अवधेश कुमार /जे0 9761 6758 पिछड़ा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
9 श्री शिव कुमार सिंह /जे0 9763 6760 पिछड़ा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
10 श्री संजय कुमार सिंह /जे0 9866 6773 अनुसूचित जनजाति कनीय अभियंता (असैनिक)
11 श्री विकास कुमार /जे0 10195 6779 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
12 श्री रोहित राज मंडल /जे0 10196 6780 पिछड़ा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
13 श्री कृष्णा कुमार /जे0 10198 6782 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
(cid:464)बहार गजट, 24 2026 22
14 श्री विजेता शंकर /जे0 10199 6783 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
15 मो0 गुलनवाज खाँ /जे0 10212 6795 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
16 मो0 अनवारुल /जे0 10219 6805 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
17 श्री विकास कुमार /जे0 10220 6806 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
18 श्री अभिषेक कुमार शर्मा /जे0 10222 6808 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
19 श्री धर्मेन्द्र कुमार /जे0 10226 6812 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
20 श्री नयन कुमार /जे0 10227 6813 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
21 श्री देवेन्द्र कुमार /जे0 10230 6816 सामान्य (पिछड़ा वर्ग) कनीय अभियंता (असैनिक)
22 श्री अनिल कुमार /जे0 10231 6817 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
23 श्री ब्रजेश कुमार /जे0 10236 6822 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
24 श्री अनुप शिखर /जे0 10240 6826 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
25 श्री धर्मेन्द्र कुमार /जे0 10245 6832 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
26 मो0 तनवीर आलम /जे0 10567 6835 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
27 श्री गौरव कुमार सिन्हा /जे0 10254 6841 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
28 श्री पंकज कुमार /जे0 10257 6845 अनुसूचित जाति कनीय अभियंता (असैनिक)
29 म0 सफरज आलम /जे0 10261 6849 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
30 श्री सत्येन्द्र /जे0 10263 6850 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
31 श्री अमित कुमार /जे0 10266 6852 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
32 श्री राजीव रंजन कुमार /जे0 10273 6859 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
33 श्री हलधर कुमार /जे0 10279 6863 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
34 श्री आशीष रंजन /जे0 10292 6878 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
35 श्री संतोष कुमार /जे0 10293 6879 पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
23 (cid:464)बहार गजट, 24 2026
36 श्री महेश कुमार चौधरी /जे0 10297 6883 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
37 श्री प्रबीण कुमार /जे0 10302 6889 सामान्य (पिछडा वर्ग) कनीय अभियंता (असैनिक)
38 श्री अनुज कुमार /जे0 10305 6892 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
39 श्री संजय कुमार /जे0 10307 6894 अत्यंत पिछडा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
40 मो0 ओकैस सालिक /जे0 10314 6901 सामान्य कनीय अभियंता (असैनिक)
41 श्री मनीष कुमार /जे0 10319 6907 पिछड़ा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
42 श्री मनीष कुमार /जे0 10327 6914 पिछड़ा वर्ग कनीय अभियंता (असैनिक)
43 श्री सतीश कुमार /जे0 10357 6943 अनुसूचित जाति कनीय अभियंता (असैनिक)
44 श्री फैसल सुहैल /जे0 10452 7034 सामान्य (चलंत दिव्यांग) कनीय अभियंता (असैनिक)

उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा। संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगें। अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानं के आलक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता क प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/आरप/दंड/विसंगति पाए जाने पर संबंधित कर्मियं क प्रदत्त प्रभार आदेश क रद्‌द/संशधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की भी वसूली कर ली जाएगी। वैसे कनीय अभियंता ज बाह्‌य विभाग में पदस्थापित रहे हैं एवं उनकी बाह्‌य विभाग से अद्यतन निगरानी स्वच्छता अप्राप्त है, लेकिन वे अन्य अर्हताअं क पूरी कर रहे है, उन्हें इस शर्त के साथ विहित वेतनमान में उच्चतर प्रभार देने हेतु अनुशंसित किया गया है कि बैठक आहुत हने की तिथि तक भविष्य में निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल पाये जाने की स्थिति में प्रन्नति क रद्‌द/संशधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी। भविष्य में यदि ए0एम0आई0ई0 अथवा समकक्ष अर्हता/संस्थान में निबंधन की अर्हक तिथि के संदर्भ में किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्रतिकूल/असत्य पाया जाता है, जिससे अर्हता प्रभावित होती है तो वैसी स्थिति में संबंधित अभियंता को 10 प्रतिशत कोटान्तर्गत प्रदत्त उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (विहित वेतनमान सहित) को रद्‌द करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी। कार्यकारी व्यवस्था के तहत्‌ विहित वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या- 4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादं में पारित हने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित हगा।

यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-19300 दिनांक- 13.10.2023 के प्रावधानं के आलक में की गई है, ज इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित हगी। सं० ग्रा0वि0-R-504/35/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-404241)-5709657--श्री मृत्यु ंजय कु मार, ंगेर) सम्प्रति-प्रखंड विकास (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-181918), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा (मु पदाधिकारी, मखदुमपुर (जहानाबाद) के विरूद्ध जानबुझकर वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना, बिहार वित्त नियमावली के नियम-31,32 एवं 34 के प्रतिकू ल कार्य करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1973(cid:464)बहार गजट, 24 2026 24 ंगेर के पत्रांक-44/गो० दिनांक-07.08.2024 द्वारा के नियम-3(1) के उल्लंघन के आरोप पर जिला पदाधिकारी, मु आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, मु ंगेर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री मृत्यु ंजय कु मार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3926899 दिनांक-07.04.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-4112501 दिनांक-22.05.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया,

ंगेर से प्राप्त आरोप, संचालन पदाधिकारी का जांच ंजय कु मार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को स्वत: प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है । ंजय कु मार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मु

ंजय कु मार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । ंजय कु मार के विरूद्ध जानबुझकर वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना, जिसमें श्री मृत्यु श्री मृत्यु प्रतिवेदन एवं श्री मृत्यु समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मृत्यु गलत प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को देना, सरकारी राशि का गबन करने में दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों एवं जन- प्रतिनिधियों को बचाने का प्रयास करना तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम-31,32 एवं 34 के प्रतिकू ल कार्य करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के उल्लंघन का प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री मृत्यु ंजय कु मार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-181918), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा (मु ंगेर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर (जहानाबाद) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रेणु कु मारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं० ग्रा0वि0-R-503/38/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-181913)-5709679--श्री कु मार अश्विनी, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-101890), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज, औरंगाबाद के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में प्राथमिकता क्रमांक को तोड़ते हुए आवास का लाभ देने, विभागीय निदेश का उल्लंघन करने एवं उक्त अनियमितता के संबंध में अभिकरण कार्यालय, नवादा द्वारा बार-बार पृच्छा के बावजूद प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने संबंधी आरोप पर जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-703/अभि० दिनांक-18.05.2023 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय पत्रांक-1957328 दिनांक-02.08.2023 द्वारा श्री कु मार अश्विनी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कु मार अश्विनी द्वारा दिनांक- 04.07.2024 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं श्री कु मार अश्विनी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-3438945 दिनांक-11.12.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, नवादा से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-1737/अभि० दिनांक-23.07.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्राथमिकता क्रमांक भंग करने की पूरी जबावदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी का होता है, क्योकि उनके अनुमति के बिना यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है । डी०आर०डी०ए० स्तर से आवास कर्मियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने का आरोप निराधार है एवं इसके माध्यम से वे अपनी नाकामी और लापरवाही को छिपाना चाहतें है। इनके द्वारा25 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 आवास सहायकों को समुचित ढंग से पंचायत का बंटवारा नहीं किया गया। एक आवास सहायक को 04 पंचायतों में कार्यभार दिया गया तो किसी को एक भी नहीं । यह उनका दूषित कार्यप्रणाली एवं मनमाने रवैये को परिलक्षित करता है, साथ ही श्री कु मार अश्विनी के विरूद्ध अ(cid:225)याश होने का लगाया गया आरोप सत्य प्रतीत होने का मंतव्य दिया गया है। 15वीं वित्त अंतर्गत नवनिर्मित प्रखंड/अंचल कार्यालय में आवश्यकतानुसार ग्रील, चैन गेट का अधिष्ठापन नामक योजना का नाम योजना पंजी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रहने और संबंधित योजना में कोई कार्य नहीं किये जाने तथा इसका कोई मापीपुस्त एवं अभिलेख संधारित नहीं रहने के बावजूद योजना की राशि संबंधित एजेंसी को भुगतान कर दिया गया है, जो इनके प्रशासनिक असफलता एवं सरकारी राशि गबन करने की नियत को स्पष्ट करता है ।

जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप पत्र, श्री कु मार अश्विनी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा श्री कु मार अश्विनी के स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी ।

समीक्षोपरांत श्री कु मार अश्विनी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री कु मार अश्विनी, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-101890), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत ''चेतावनी'' का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

रेणु कु मारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। सं० ग्रा0वि0-R-504/94/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-340966)-5716190--श्री किशोर कु णाल, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-158376), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां सदर (पूर्णियां) के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग के जांच दल द्वारा दिनांक-19.04.2023 को इनके नियंत्रणाधीन कु ल-05 आंगनबाड़ी के न्द्रों का जांच/निरक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आंगनबाड़ी के न्द्रों पर पंजीकृ त बच्चों की संख्या से काफी कम बच्चे (3,9,11,12 एवं 22) उपस्थित पाये जाने, उपस्थित बच्चे पोषाक में नहीं रहने, शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं रहने आदि अनियमितता पाये जाने तथा उक्त में श्री कु णाल के स्तर पर पर्यवेक्षण का घोर आभाव होने संबंधी आरोपों पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6321 दिनांक-18.12.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ । समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री कु णाल से विभागीय पत्रांक- 102231/2024 दिनांक-05.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) के पत्रांक-117 दिनांक-10.02.2024 के माध्यम से श्री किशोर कु णाल द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-1146 दिनांक-10.09.2025 द्वारा श्री कु णाल के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिनमें प्रतिवेदित किया गया है कि अनुपस्थित बच्चों के पोषाहार की राशि की वसूली किया जाना था । श्री कु णाल द्वारा सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है। के न्द्रों को पोषाक की राशि ससमय नहीं दिया गया है, जिससे इनकी कार्य की असक्षमता एवं सरकारी कार्य में असफलता दर्शाता है। इनके द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में घोर अभाव प्रतिेवेदित किया गया है।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 26 श्री किशोर कु णाल के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, श्री कु णाल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कु णाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री किशोर कु णाल, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-158376), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां सदर (पूर्णियां) के विरूद्ध ''असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने'' का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री किशोर कु णाल के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

रेणु कु मारी, विशेष कार्य पदाधिकारी। एस0 ओ0 114, दिनांक 24 जून 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6093/जे0, दिनांक-22.10.1991 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जाहिद हुसैन अंसारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-22.10.2025 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री जाहिद हुसैन अंसारी अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी 22.10.1991 बी0एल0 पूर्वी चम्पारण जिला-मोतिहारी

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-37/84/3908/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0 ओ0 114, दिनांक 24 जून 2026--का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-37/84/3908/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।27 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 The 18th May 2026 S.O. 114, Dated, 24th June 2026--exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri jahid Hussain Ansari, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6093/J dated 22-10-1991 to practice as notary again for the next five year from 22.10.2025.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri jahid Hussain Ansari, Advocate-cum- Notary Civil Court, Motihari 22-10-1991 B.L East Champaran, Distt.-Motihari

(No. A/AB-37/84/3908/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority) एस0 ओ0 115, दिनांक 24 जून 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4025/जे0, दिनांक-06.12.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री धर्मेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.12.2016 से 05.12.2021 तक एवं दिनांक- 06.12.2021 से अगले पाँच वर्ष तक के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय/ व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री धर्मेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, गयाजी 06.12.2001 एल0एल0बी0 गया-जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/98/3014/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 28 एस0 ओ0 115, दिनांक 24 जून 2026--का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/98/3014/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 16th April 2026 S.O. 115, Dated, 24th June 2026--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dharmendra Prasad, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 4025/J, dated 06.12.2001 to practice as notary from 06.12.2016 to 05.12.2021 and again for the next five year from 06.12.2021 :-

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Dharmendra Prasad Advocate-cum- Notary, Civil Court, Gayaji 06.12.2001 L.L.B Gaya -District

(No. A/Not-02/98/3014/J) By order of the Governor of Bihar,

Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

एस0 ओ0 116, दिनांक 24 जून 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5515/जे0, दिनांक-08.08.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, मो0 शाहिद वजीह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.08.2025 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-29 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय/ व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
मो0 शाहिद वजीह अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, लहेरियासराय, दरभंगा 08.08.1194 एल0एल0बी0 दरभंगा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/1991/3301/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0 ओ0 116, दिनांक 24 जून 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/1991/3301/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 28th April 2026

S.O. 116, Dated 24.06.2026--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Md. Shahid Wajeeh, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 5515/J, dated 08.08.1994 to practice as notary again for the next five year from 08.08.2025 :-

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Md. Shahid Wajeeh Advocate- cum-Notary, Civil Court, Laheriasarai, Darbhanga 08.08.1994 L.L.B Darbhanga District

(No. A/Not-32/1991/3301/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

(cid:464)बहार गजट, 24 2026 30

एस0 ओ0 117, दिनांक 24 जून 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2200/जे0, दिनांक-30.06.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री वीरेन्द्र झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-30.06.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय/ व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री वीरेन्द्र झा अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडल न्यायालय, जयनगर, मधुबनी 30.06.2001 एल0एल0बी0 जयनगर अनुमंडल जिला-मधुबनी

(सं0 सं0-ए0/नोट-35/97/3271/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0 ओ0 117, दिनांक 24 जून 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

((सं0 सं0-ए0/नोट-35/97/3271/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 27th April 2026

S.O. 117, Dated 24.06.2026--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Jha, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 2200/J, dated 30.06.2001 to practice as notary again for the next five year from 30.06.2019:-

31 (cid:464)बहार गजट, 24 2026
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Birendra Jha Advocate-cum- Notary, Subdivision Court, Jaynagar, Madhubani 30.06.2001 L.L.B Jaynagar Subdivision, District Madhubani

(No. A/Not-35/97/3271/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

एस0 ओ0 118, दिनांक 24 जून 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटेरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटेरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1072/जे0, दिनांक-07.03.1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शशि भूषण, अधिवक्ता, जिनका नोटेरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.03.2026 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शशि भूषण अधिवक्ता-सह-नोटेरी, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा 07.03.1992 एल0एल0बी0 मधेपुरा जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/91/3457/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0 ओ0 118, दिनांक 24 जून 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/91/3457/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 4th May 2026

S.O. 118, Dated 24.06.2026-- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As(cid:464)बहार गजट, 24 2026 32 Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 1072/J, dated 07.03.1992 to practice as notary again for the next five year from 07.03.2026:-

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shashi Bhushan Advocate-cum- Notary, Civil-Court, Madhepura 07.03.1992 L.L.B Madhepura District

(No. A/AB-40/91/3457/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

एस0 ओ0 119, दिनांक 24 जून 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1110/जे0, दिनांक-31.03.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिनारायण प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.03.2023 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय/ व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री हरिनारायण प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ नालन्दा 31.03.2003 एल0एल0बी0 नालन्दा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-27/2001/3936/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0 ओ0 119, दिनांक 24 जून 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-27/2001/3936/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।33 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 The 19th April 2026

S.O. 119, Dated 24.06.2026--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hari Narayan Prasad, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 1110/J, dated 31.03.2003 to practice as notary again for the next five year from 31.03.2023:-

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Hari Narayan Prasad Advocate- cum-Notary, Civil-Court, Biharsharif, Nalanda 31.03.2003 L.L.B Nalanda District

(No. A/Not(s)-27/2001/3936/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

एस0ओ0 120, दिनांक 24 जून 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री बदरी नाथ वर्मा, नोटेरी, गया का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3544/जे0, दिनांक-31.10.2002 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) के प्रावधानों के तहत नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-17/2001/4052/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0ओ0 120, दिनांक 24 जून 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-17/2001/4052/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 34

The 21st May April 2026

S.O. 120, Dated 24.06.2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Badri Nath Verma, Notary, Gaya whose appointment had been made as notary vide Law Department's Notification memo no. 3544/J, dated- 31.10.2002 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect under the provision of Section 10(b) of the said Act.

(No. A/Not(s)-17/2001/4052/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

एस0ओ0 121, दिनांक 24 जून 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री रामजी सिंह, नोटेरी, गया का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5149/जे0, दिनांक-23.12.2003 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के प्रावधानों के तहत नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-25/2001/4053/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0ओ0 121, दिनांक 24 जून 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-25/2001/4053/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st May April 2026

S.O. 121, Dated 24.06.2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Ramji Singh, Notary, Gaya whose appointment had been made as notary vide Law Department's Notification memo no. 5149/J, dated- 23.12.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect under the provision of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No. A/Not(s)-25/2001/4053/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

35 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

एस0ओ0 122, दिनांक 24 जून 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री विजय शंकर, नोटेरी, नवादा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7296/जे0, दिनांक-03.10.2012 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(च) के प्रावधानों के तहत नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0 सं0 ए0/नोट-28/2012/3899/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0ओ0 122, दिनांक 24 जून 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-28/2012/3899/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 18th May April 2026

S.O. 122, Dated 24.06.2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Vijay Shankar, Notary, Nawada whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7296/J, dated-03.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect under the provision of Section 10(f) of the said Act.

(No. A/Not-28/2012/3899/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

एस0 ओ0 123, दिनांक 24 जून 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सज्जन कुमार, नोटेरी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1182/जे0, दिनांक-07.04.1998 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(घ) के प्रावधानों के तहत नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0 सं0 ए0/नोट-55/95/3491/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 36 एस0ओ0 123, दिनांक 24 जून 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-55/95/3491/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 5th May April 2026

S.O. 123, Dated 24.06.2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Sajjan Kumar, Notary, Udakishunganj, Madhepura whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1182/J, dated- 07.04.1998 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect under the provisions of Section 10(d) of the said Act.

(No. A/Not-55/95/3491/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

एस0 ओ0 124, दिनांक 24 जून 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री केशव कुमार सिंह, नोटेरी, औरंगाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-155/जे0, दिनांक-09.01.2019 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(घ) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0 सं0 ए0/नोट-67/2018/4089/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0 ओ0 124, दिनांक 24 जून 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/नोट-67/2018/4089/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 22th May April 2026

S.O. 124, Dated 24.06.2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of37 (cid:464)बहार गजट, 24 2026 Shri Keshav Kumar Singh, Notary, Aurangabad whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 155/J, dated- 09-01-2019 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(d) of the said Act.

(No. A/Not-67/2018/4089/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

एस0 ओ0 125, दिनांक 24 जून 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 राजेन्द्र प्रसाद, नोटेरी, सहरसा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1976/जे0, दिनांक-09.04.1991 द्वारा की गयी थी, नोटेरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-12/90/3272/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)। एस0 ओ0 125, दिनांक 24 जून 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0 ए0/ए0बी0-12/90/3272/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि

परामर्शी, बिहार (सक्षम प्राधिकार)।

The 27th April 2026

S.O. 125, Dated 24.06.2026-- In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Rajendra Prasad, Notary, Saharsa whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1976/J, dated- 09.04.1991 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(No. A/AB-12/90/3272J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer to the Government of Bihar (Competent Authority).

(cid:464)बहार गजट, 24 2026 38

30/SNA-SPARSH-06/2026

(NIC) "Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH)" ₹ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), पटना द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) हेतु एक नये सॉफ्टवेयर "Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH)" को लागू करने हेतु एक प्रस्ताव समर्पित किया गया है। एन0आई0सी0, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक कार्यरत संस्थान है, जो केन्द्र और राज्य सरकार को आई0टी0 विकास, ई-गवर्नेंस, डाटा सेंटर इत्यादि की सेवा उपलब्ध कराती है। "Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH)" परियोजना का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और राज्य के लिए विभिन्न प्रकार के SNA-SPARSH से संबंधित विपत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु सार्वज़निक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के ई-कुबेर सिस्टम के साथ एकीकृत एक नया भुगतान पोर्टल संचालित करना है। इस परियोजना में विभिन्न विभागों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियाँ (Implementing Agencies) शामिल है। इस पहल का लक्ष्य विपत्र तैयार करना और प्रसंस्करण में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, कार्य प्रवाह को सुव्यवस्थित करना और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), भारतीय रिजर्व बैंक का ई-कुबेर(e-Kuber) सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), ई-लाभार्थी (Direct Benefit Transfer Portal) इत्यादि सहित कई प्लेटफॉर्मों पर निर्बाध एकीकरण को सक्षम बनाना है। उक्त परियोजना हेतु दो वर्षों की अवधि में Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH) सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का विकास/अनुकूलन, परीक्षण, संवर्द्धन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन किया जाना है। उल्लेखनीय है कि एन.आई.सी. (NIC) द्वारा पूर्व से केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक पहुँचाने हेतु ई-लाभार्थी (DBT Portal) का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत SNA एवं DBT से संबंधित योजनाओं जैसे-प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम, वृद्धा, विधवा एवं निशक्तता पेंशन स्कीम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री पोषण एवं समग्र शिक्षा स्कीम तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित सभी योजनाएँ संचालित की जा रही है। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं का संचालन अब SNA-SPARSH के अंतर्गत किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार के विभिन्न योजनाओं जिसका क्रियान्वयन SNA-SPARSH के माध्यम से किया जा रहा है, उसके भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु एन0आई0सी0 के माध्यम से किये जाने हेतु BIHAR SNA-SPARSH सॉफ्टवेयर को विकसित/अनुकूलन किया जाना है। इस प्रकार के कार्यों में NIC को विशिष्टता प्राप्त है। इसके आधार पर NIC को मनोनयन (Nomination) के आधार पर Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH) सॉफ्टवेयर को विकसित एवं क्रियान्वित करने हेतु सहमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

"Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH)" परियोजना हेतु

S. N. Workstream. Estimated Project Cost (Rs) NICSI Charges @ 9% (Rs) GST @ 18% (Rs) Total Cost (Rs)
1. Development/Customization, Testing, Enchancement, Maintenance, Training of Trainers (ToT) and Handholding support for 24 Months 4,47,36,000 40,26,000 87,77,000 5,75,39,000
39 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

¼i½ SNA-SPARSH से संबंधित सभी स्कीमों का क्रियान्वयन Bihar SNA-SPARSH सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान करने हेतु विकसित/अनुकूलन करना।

(ii) आवश्यकतानुसार एप्लीकेशन का विकास/अनुकूलन और नये मॉड्‌यूल को विकसित करना। ¼iii½ Back-end प्रक्रियाओं और लगातार बढ़ते लोड को संभालने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना और इसका रख-रखाव करना।

¼iv½ नागरिकों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने और बेहतर पहुँच के लिए मोबाइल आधारित Application के माध्यम से सेवाओं को बेहतर बनाना।

¼v½ मोबाइल फोन/टैबलेट के माध्यम से सेवा की पहुँच को सक्षम करना। ¼vi½ विभागवार विशिष्ट डैशबोर्ड बनाना। (vii) सूचना और धन के सरल प्रवाह के लिए योजनाओं के प्रक्रिया का पुनर्गठन। (viii) निधि हस्तांतरण में अनावश्यक प्रक्रियाओं का उन्मूलन। (ix) विभाग के अंदर डेटा साझाकरण के लिए एक एकीकृत ढ़ाँचा तैयार करना। (x) निर्णय लेने के लिए डेटा आधारित विश्लेषण विकसित करना। (xi) सभी योजनाओं के लिए एकीकृत डैशबोर्ड बनाना। (xii) केन्द्र एवं राज्य सरकार के वाह्‌य एजेंसी द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर/एप्लीकेशन को इंटीग्रेशन करने का कार्य। . उपर्युक्त कंडिका-6 में यथा वर्णित मुख्य कायZ के समापन की सामान्य अवधि चौबीस (24) माह की होगी। इसमें 24 (चौबीस) माह का अवधि विस्तार आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। . अतः राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा "Bihar SNA-SPARSH for Just-in-time payments (BIHAR SNA-SPARSH)" सॉफ्टवेयर के विकास/अनुकूलन, परीक्षण, संवर्धन, रखरखाव, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन हेतु मनोनयन के आधार पर अगले दो वर्षों के लिए ₹5,75,39,000 (पाँच करोड़ पचहत्तर लाख उनतालीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिनांक-08.06.2026 को संपन्न मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के आलोक में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

वित्त विभाग । ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 14—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in(cid:464)बहार गजट, 24 2026 40

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

शुद्धि-पत्र

22 मई 2026

विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-9134- सह-पठित ज्ञापांक-9143 दिनांक 22.05.2026़ में श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से.(1992) के स्थानांतरण से सम्बद्ध पद को 'राज्यपाल के प्रधान सचिव' के स्थानपर'

पढ़ा जाए। 22 मई 2026

विभागीय अधिसूचना संख्या-सह-ज्ञापांक-1/पी.-1001/2026- सा.प्र.-9143 दिनांक 22.05.2026़ में श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (2013) के स्थानांतरण से सम्बद्ध पद को' अपर सचिव', वित्त विभाग के स्थान पर ' पढ़ा जाए। 13 मई 2026 1/सी.-1032/2025-सा.प्र.-8412/विभागीय अधिसूचना संख्या-5912 दिनांक 01.04.2026 द्वारा लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-1) के व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के पश्चात्‌ भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच वर्ष, 2025 के 11 (ग्यारह) परीक्ष्यमान पदाधिकारियोंं को जिला प्रशिक्षण हेतु विभिन्न जिलों में सहायक समाहर्त्ता-सह-सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रमांक-8 एवं 9 पर अंकित नामों की सही वर्तनी को निम्नवत्‌ संशोधित समझा जाएः-

अधिसूचना संख्या- 5912 दिनांक 01. 04.2026 की क्रम संख्या अधिसूचना संख्या-5912 दिनांक 01.04.2026 में अंकित वर्तनी संशोधित वर्तनी
8 निलेश गोयल नीलेश गोयल
9 प्रिन्स राज प्रिंस राज

————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 14—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in41 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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सूचना --------

No. 573--I, Bindhbasni Kumari D/o Arjun Panday R/o Arjun Panday, Karjan, Patna Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1191 dt. 23.02.26 that my name is written in my Educational certificate as Bindhbasni Kumari. In Voter Id mentioned Bindhvasini Pathak. In Pan card and Aadhar card mentioned as Bindhwasni Pathak, Above all these names belongs to me the name of same person. From now I shall be known as Bindhbasni Kuamri for all purposes. Bindhbasni Kumari. No. 574--I, Ram Pravesh Singh, S/o Jagdip Singh, R/o Sanchi Patti, Hajipur, Pin Code- 844101 vide affidavit No. 14491 date 15-04-2026 do hereby solemnly affirm and declare that Kundan Kumar is my son and his 10th Certificate my name is mentioned as Ram Parvesh Singh acording to my Aadhar Card. My actual name is Ram Pravesh Singh, I.e me and from. Now in my future I will be known as Ram Pravesh Singh for all legal purposes.

Ram Pravesh Singh. No. 575--I, Amardeep Singh Gala, S/o Late Madan Pal Singh Gala, R/o 74, Kaveri Apartment, Bandar Bagicha, Frazer Road, Patna-1 Affidavit No. 259 dt. 20-04-2026 declare that Amardeep Singh and Amardeep Singh Gala are same and one person who is myself. Now I will be known as Amardeep Singh Gala.

Amardeep Singh Gala. No. 576--I, Md Salauddin, S/O Late Sahabuddin Khan, R/O - mouza - Fardahiya, P.O. - Dumarsan Bangra, P.S. + Block -Mashrakh, District - Saran. In my adhar card my name is written as Md. Salauddin but in 10th class certificate of my son (Md. Ayan Khan) my name is written as Md. Salauddin Khan. I here by solemnly affirm vide affadavit no 8309 dated 04.04.2026 that my correct name is Md. Salauddin.

I, Md Salauddin.

No. 577--I, USHA SINGH (ऊषा सिंह), D/O Ram Janam Singh, R/O-Aseyas, P.O+P.S-Goh, Dist.-Aurangabad (Bihar) Pin Code-824203 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no.-4261,dt/-02/04/26 that in my Aadhar Card, Pan Card, Voter ID Card, and in all educational certificates my name is mentioned as USHA SINGH (ऊषा सिंह) But in my class 10th educational certificates (B.S.E.B.), my name is mentioned as KUMARI USHA SINGH. Here, both names USHA SINGH and KUMARI USHA SINGH belong to the same person, i.e-me. And from now in my future, I will be known as USHA SINGH (ऊषा सिंह) for all legal purposes.

USHA SINGH.

(cid:464)बहार गजट, 24 2026 42

No. 578--I, Gulshan Nanda S/o Rambriksha Yadav, R/o Village-Chukti, P.S.-Mansi, Distt.-Khagaria, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2012 dt. 10.04.2026 that Sharmishtha Nanda is my minor daughter. Her name is mentioned in her Aadhar Card as Shirmishtha Nanda. Whereas in Educational Certificate mentioned as Sharmishtha Nanda. Both names are same and one person. From now she shall be known as Sharmishtha Nanda for all purposes.

Gulshan Nanda. No. 591--I, SHRUTI, W/o - Saurabh Prakash, R/o A/304 Saket Plaza, Jamal Road, Phulwari, P.O. - Patna G.P.O., Distt. - Patna, Bihar - 800001. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational documents my name is mentioned as SHRUTI. But, in my Aadhar as well as in my PAN card my name is mentioned as SHRUTI DUTTA. Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as SHRUTI DUTTA for all my legal purposes. Affidavit no. – 3376, Date: - 10/06/2026

SHRUTI.

सं॰-266--बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 26 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत पर्षद द्वारा पर्षद की बैठक दिनांक-13.12.2025 (एजेण्डा सं0-13) में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार में लागू ''आषोधित सुनिश्चित वृति प्रोन्नयन योजना'' के तर्ज पर पर्षद कर्मियों को भी इसका लाभ वर्ष 2009 (सेवा वर्ष की गणना हेतु निर्धारित वर्ष) से प्रदान किया जाय।

उपरोक्त तथ्य के आलोक में :- 1. आशोधित सुनिष्चित वृत्ति प्रोन्नयन योजना (MACP) के तर्ज पर पर्षद में वर्त्तमान में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों को इसका आर्थिक लाभ 01 मार्च, 2025 के प्रभाव से देय होगा।

2. कर्मचारियाें के सेवा वर्ष की गणना इस योजना का लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक-01.01.2009 से किया जायेगा। अर्थात इसी आधार वर्ष के आलोक में क्रमषः 10, 20 और 30 वर्षो की सेवा पूरी करने पर वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ आगे के वर्षों में दिये जायेंगे। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 13—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

43 (cid:464)बहार गजट, 24 2026

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 प्र0-II-रा0(आ0)-02/2026-3769/एम0

11 जून 2026

दिनांक 23.12.2025 को आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक में पूर्व के समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई नहीं करने के कारण नवम्बर, 2025 में अवैध खनन/परिवहन में जप्त टै्रक्टर/ट्रॉली की संख्या शून्य पाया गया। जिला खनन कार्यालय, दरभंगा में पदस्थापित श्री आशीष प्रकाश, तत्कालीन खान निरीक्षक द्वारा छोटे व्यवसायियों का भयादोहन कर राशि वसूल करने संबंधी परिवाद पत्र के संदर्भ में विभागीय जाँच दल द्वारा खान निरीक्षक को दोषी पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा अपने अपने कार्य में लापरवाही बरती जा रही है एवं अपने अधीनस्थ कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों की भी सही ढ़ंग से समीक्षा नहीं किया गया है।

2. श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 497 दिनांक 20.01.2026 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पत्रांक 175 दिनांक 03.02.2026 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है एवं अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं रखा गया है। इस प्रकार समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री घनश्याम झा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्री घनश्याम झा प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है। 4. अतएव श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, को नियुक्त किया जाता है। 5. श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंंगे।(cid:464)बहार गजट, 24 2026 44

सं॰ कारा/नि0को0(अधी0)-01-11/2024-5777

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

16 जून 2026

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि आदर्ष केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में विभागीय द्विसदस्यीय जाँच समिति द्वारा दिनांक-13.03.2024 को किये गये जाँच/निरीक्षण के क्रम में पायी गयी कतिपय गंभीर अनियमितता/कुव्यवस्था के आरोप में श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्ष केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर द्वारा अपने पदीय दायित्वों के सम्यक्‌ निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता बरती गई है।

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-169, 210, 387 (i), (ii), 391 (iii), (vii), (viii), 796 (i), (ii), (iii), 797 (iii), (v), (viii), (xi), (xiv) एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1), (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्ष केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर के विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राजीव कुमार सिंह, सहायक कारा महानिरीक्षक (मु0), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। 6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव जमुआर, अपर सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 14—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-06-24.25/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-06-24.25.