असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
12 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 725) पटना, शु(cid:272)वार, 3 जुलाई 2026
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विभागीय आदेश ज्ञापांक 1635 दिनांक 27.02.2026 के आलोक में जाँच दल के सदस्यों द्वारा 03 धावा दल का गठन कर दिनांक 28.02.2026 को किशनगंज जिलान्तर्गत बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की जाँच की गई।
जांच के क्रम में अवैध खनन करते हुए कई वाहनों को पकड़ा गया। इस संबंध में जुर्माना के रूप में 118.85 लाख रूपये एवं बालूघाट पर पाये गये अनियमितता के संबंध में संबंधित बालू बंदोबस्तधारी पर 25.81 लाख रूपया जुर्माना अधिरोपित किया गया है। बालूघाट पर पाये गये अनियमितता के आलोक में किशनगंज जिलान्तर्गत संचालित बालूघाटों की जाँच Satellite Imagery में बालूघाटों के निर्धारित पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र के बाहर खनन प्रदर्शित पाये जाने के मामले की जाँच एवं कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन पत्रांक 2095 दिनांक 21.03.2026 से समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या-20/2026 दिनांक 10.02.2026 में दिनांक 17.
02.2026 को घूस लेते हुए रंगे हाथों जिला खनन कार्यालय, किशनगंज के लिपिक एवं कार्यालय परिचारी को गिरफ्तार किया गया। प्रासंगिक मामले की जाँच विभागीय जाँच दल द्वारा करायी गयी, जिसमें पाया गया कि टै्रक्टर संख्या-BR37GA-9161 के साथ-साथ कुल 271 जप्त वाहनों में से 46 वाहनों का ससमय राज्यसात हेतु प्रतिवेदन (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 3 जुलाई 2026 2 भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने एवं घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाये जाने से स्पष्ट है कि उनका अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं है। श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने, भ्रष्टाचार में संलिप्त अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं रखने संबंधी कार्य में कर्तव्यहीनता एवं शिथिलता पायी गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रभाकर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के प्रभाव से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3135 दिनांक 13.05.2026 से निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में श्री प्रभाकर का मुख्यालय अंचल कार्यालय, भागलपुर निर्धारित किया गया। वर्तमान में श्री प्रभाकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है।
श्री प्रभाकर द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों के संदर्भ में कंडिकावार विभागीय निदेश का अनुपालन करने तथा उनके द्वारा खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज के रूप में किये गये कार्यों तथा उपलब्धियाें का उल्लेख करते हुए साक्ष्य सहित दिये गये प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज सम्प्रति निलंबित मुख्यालय अंचल कार्यालय, भागलपुर को निलंबन मुक्त किये जाने से संबंधित लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(6) में निहित प्रावधानों के तहत श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा निलंबन इनका पदस्थापन खान एवं भूतत्व (मु0) में तत्काल प्रभाव से किया जाता है। श्री प्रभाकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, सरकार के अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,