(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
17 आषाढ+ 1948 (श0)
(सं0 पटना 750) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2026 सं॰ पर्य॰यो॰रा०-14/2026-1663/प॰वि॰ पर्यटन विभाग ——— संकल्प 18 जून 2026
विषयः-
सिंधु नदी भारतीय सभ्यता, संस्—ति एवं इतिहास का आधार मानी जाती है। प्रतिवर्ष लद्दाख क्षेत्र में सिंधु-दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें संपूर्ण देश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। बिहार भारतीय सभ्यता के प्रमुख केन्द्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा गंगा नदी इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है। गंगा एवं सिंधु दोनों नदियाँ भारत की सांस्—तिक एकता की प्रतीक हैं। इस आधार पर राज्य के निवासियों की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं के दृष्टिगत सिंधु-दर्शन तीर्थयात्रा का वृहद महत्व है। इस यात्रा में होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण राज्य के निवासियों के समक्ष इस महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा को पूर्ण करने में कठिनाई होती है। देश के कई अन्य राज्यों यथा उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश इत्यादि के द्वारा तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। इन तथ्यों के आलोक में बिहार के स्थायी निवासियों को लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन एवं भारतीय सांस्—तिक विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा विाीय सहायता अनुदान योजना 2026 प्रारंभ की जा रही है।
2. पात्रता की शर्तेः-
(क) आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। (ख) आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। (ग) इस योजना के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान का लाभ तीर्थयात्रा पूर्ण करने के उपरांत प्रदान किया जायेगा। आवेदकों को इस संबंध में यात्रा पूर्ण करने संबंधित प्रमाण तथा यात्रा व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 8 जुलाई 2026 (घ) एक व्यक्ति को सामान्यतः जीवन काल में एक ही बार इस योजना का लाभ मिलेगा।
(ड.) राज्य अथवा केन्द्र सरकार की अन्य समरूप योजना से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति अनुदान के पात्र नहीं होंगे।
(च) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विाीय वर्ष में अधिकतम 100 तीर्थ यात्रियों को विाीय सहायता प्रदान किया जायेगा।
3. अनुदान की राशि ।- इस योजना के अंतर्गत पात्र तीर्थयात्रियों/यात्री समूह को यात्रा पूर्ण करने के उपरांत विाीय सहायता के रूप में यात्रा व्यय के 50 प्रतिशत अथवा 20,000/- (बीस हजार) रूपये मात्र प्रति तीर्थ यात्री, जो कम हा,े की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। अनुदान की राशि सीधे तीर्थ-यात्रियों के खाते में प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।
4. योजना का क्रियान्वयन।- इस योजना के अंतर्गत अनुदान भुगतान से संबंधित कार्रवाई पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना के स्तर से की जायेगी। आवेदकों को निर्धारित संलग्न आवेदन पत्र (अनुलग्नक-01) में सभी वांछित सूचनाएँ प्रविष्ट करते हुये सभी दस्तावेजों यथा-आधार, पैन, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं यात्रा व्यय के संंबंध में अंडरटेकिंग (Undertaking) इत्यादि के साथ आवेदन निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना के समक्ष समर्पित करना होगा।
यात्रा व्यय के संबंध में आवेदक को यात्रा करने के साक्ष्य के साथ व्यय हेतु मात्र अंडरटेकिंग (Undertaking) देना होगा। इसके लिए अलग से किसी अभिश्रव की आवश्यकता नहीं होगी। पर्यटन निदेशालय के द्वारा आवेदनों की जाँच एवं तत्पश्चात ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर 100 तीर्थ-यात्रियों का चयन कर अनुदान वितरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
5. योजना के व्यय से संबंधित प्रावधान ।- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विाीय वर्ष में अधिकतम 100 यात्रियों को अनुदान प्रतिपूर्ति किया जायेगा। इस आधार पर अधिकतम 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये मात्र का व्यय प्रत्येक विाीय वर्ष में संभावित हैं। इस राशि का व्यय पर्यटन निदेशालय, पटना के माध्यम से किया जा सकेगा। उक्त राशि पर्यटन विभाग, पटना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष- 3452-पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघु शीर्ष- 104-संवर्धन तथा प्रचार, उप शीर्ष- 0103- पर्यटकीय विकास एवं विपत्र कोड- 46-3452801040103, विषय शीर्ष- 3301-सब्सिडी में उपबंधित राषि से विकलनीय होगी।
6. इस योजना के क्रियान्वयन के क्रम में किसी विवाद/परिवाद की स्थिति में सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष आवेदन किया जा सकेगा तथा प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश, नियमावली एवं अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा।
7. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा विाीय सहायता अनुदान योजना 2026 की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 17.6.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 08 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, लोकेष कुमार सिंह, सरकार के सचिव।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 8 जुलाई 2026
सिंधु दर्शन यात्रा योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन
1. यात्री का नाम - ............................................... (हिन्दी)
(जैसा कि आधार कार्ड पर लिखा गया है) - ................................................(अंग्रेजी)
अद्यतन फोटो 2. जन्मतिथि (आयु) - ...............................................
3. पति/पिता का नाम - ...............................................
4. व्यवसाय - ...............................................
5. वार्षिक आय - ...............................................
6. ईमेल - ...............................................
7. मोबाईल नंबर - ...............................................
8. स्थायी पता विवरण
(क) राज्य - ...............................................
(ख) शहर/जिला - ...............................................
(ग) वार्ड/प्रखंड - ...............................................
(घ) ग्राम/पता - ...............................................
(ड.) पिनकोड - ...............................................
(च) निवास प्रमाण-पत्र संख्या एवं दिनांक - ...............................................
9. पैन नंबर - ...............................................
10. वर्तमान पता
(क) राज्य - ...............................................
(ख) शहर/जिला - ...............................................
(ग) वार्ड/प्रखंड - ...............................................
(घ) ग्राम/पता - ...............................................
(ड.) पिनकोड - ...............................................
11. तीर्थ यात्रा प्रारंभ करने की तिथि - ...............................................
12. तीर्थ यात्रा पूर्ण होने की तिथि - ...............................................
13. यात्रा से संबंधित फोटोग्राफ संलग्न है या नहीं - ...............................................
14. यात्रा पर किया गया कुल व्यय अंडरटेकिंग संलग्न है या नहीं - ...............................................
15. बैंक खाता संख्या एवं अन्य विवरण संलग्न है या नहीं - ...............................................
16. कोई अन्य सूचना जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो - ........................................................................................
17. घोषणा - मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र /दस्तावेजों में दी गयी सभी जानकारी और विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही और सत्य है। दिनांक - आवेदक का हस्ताक्षर स्थान -
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 750-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in