(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
15 आषाढ+ 1948 (श0)
(सं0 पटना 730) पटना, सोमवार, 6 जुलाई 2026
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आ0सू0सं0-सी0सी0 (03)-06/2026-254/सू0जं0स0वि0 भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन प्रदत्त कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा बदलते हुए परिवेश में नई सूचना तकनीक विकसित होने, बदलती हुई कार्य प्रकृति, सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/महत्वपूर्ण उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार करने, प्रभावकारी लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु विभिन्न माध्यमों का पेशेवर तरीके से उपयोग करने, बाह्य विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, आधुनिक तकनीक एवं संसाधन का प्रभावी उपयोग करने हेतु लोक-निजी भागीदारी की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित नियमावली बनाया जाता है :-
(i) यह नियमावली ''बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली, 2026'' कही जा सकेगी। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
(i) से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार। (ii) से अभिप्रेत है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के अधीन
रजिस्ट्रीकृत बिहार संवाद समिति।
(iii) से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क
विभाग, बिहार।
(iv) से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार। (v) से अभिप्रेत है वैसे फर्म या संस्थान जिसे विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से
लोक-निजी भागीदारी के तहत, जिसे प्रचार-प्रसार हेतु चयनित किया गया हो।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 जुलाई 2026 (vi) से अभिप्रेत है, होर्डिंग, एल0ई0डी0 स्क्रीन, यूनीपोल, बायपोल, बैकलिट, फ्रंट लिट आदि।
(i) सम्पूर्ण राज्य में अवस्थित विभाग द्वारा पूर्व से संस्थापित विभागीय होर्डिंग का लोक-निजी भागीदारी से रख-रखाव।
(ii) राज्यान्तर्गत सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भूमि, सरकारी भवनों एवं उनके परिसरों में उपयुक्त स्थलों पर लोक निजी भागीदारी से नये होर्डिंग, एल0ई0डी0 स्क्रीन, यूनीपोल, बायपोल, बैकलिट, फ्रंट लिट इत्यादि द्वारा प्रचार संरचना का संस्थापन।
(iii) सभी होर्डिंग पर व्यावसायिक प्रचार-प्रसार एवं सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु अनुपातिक व्यवस्था। विभाग द्वारा लोक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु निविदा के माध्यम से नियमानुसार एजेंसी/एजेंसियों का चयन किया जायेगा जिसके लिए विभाग यथोचित अर्हता निर्धारित कर सकेगा। (i) बिहार सरकार अन्तर्गत किसी विभाग/संस्थान के सरकारी जमीन/भवन के उपयुक्त स्थलों पर आवश्यकतानुसार होर्डिंग अधिष्ठापन एवं प्रचार-प्रसार हेतु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
(ii) इस नियमावली के अधीन सभी कार्य सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग अन्तर्गत बिहार संवाद समिति के स्तर से क्रियान्वित किया जाएगा।
(iii) राज्य क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित सभी सार्वजनिक स्थल/पार्क/ फ्लाईओवर/सड़क/ सरकारी भूमि/सरकारी भवन, परिसर इत्यादि में लोक-निजी भागीदारी के माध्यम से नये होर्डिंग संरचनाओं के अधिष्ठापन हेतु उपयुक्त स्थल चिन्हित करेगा।
(iv) स्थल चिन्हित करने के क्रम में होर्डिंग के प्रकार यथा बैकलिट/फ्रंट लिट/ यूनीपोल/एल0ई0डी0 आदि के साथ उसका आकार एवं विशिष्टियाँ भी निर्धारित करेगा। (v) विभाग के स्तर से सम्पूर्ण राज्य में पूर्व से निर्मित होर्डिंग (स्थल में आकार सहित) की सूची चयनित एजेंसी को उपलब्ध करायेगा।
(vi) एजेंसी द्वारा विभागीय योजनाओं से संबंधित विज्ञापनों एवं निजी विज्ञापनों के प्रदर्शन हेतु अनुपात निर्धारित करेगा।
(vii) आनुपातिक हिस्सेदारी के होर्डिंग में अधिष्ठापन हेतु विभागीय योजनाओं से संबंधित डिजाइन चयनित एजेंसी को उपलब्ध करायेगा।
(viii) सार्वजनिक स्थलों पर संस्थापित होर्डिंग संरचनाओं में निजी/व्यावसायिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के पूर्व विज्ञापनों की स्क्रीनिंग करते हुए अनापत्ति निर्गत करेगा, जिसके उपरांत एजेंसी द्वारा इन विज्ञापनों का उपयोग किया जा सकेगा।
(ix) एजेंसी द्वारा नये होर्डिंग संरचना के संस्थापन तथा विभागीय योजनाओं से संबंधित फ्लैक्स अधिष्ठापन कार्य का सतत् पर्यवेक्षण करेगा।
(x) इस प्रकार एजेंसी द्वारा नये होर्डिंग संरचना, फ्लैक्स अधिष्ठापन व अनुरक्षण एवं अन्य सुसंगत कार्य किये जाने में राज्य सरकार पर कोई व्यय भार नहीं आयेगा। (i) राज्यान्तर्गत चिह्नित सरकारी भवन एवं परिसर/पार्क/फ्लाईओवर/ सड़क आदि चिन्हित स्थलों पर विवरणी के अनुरूप निर्धारित संख्या, आकार एवं विशिष्टियों की बैकलिट, फ्रंटलिट, यूनिपोल, एल0ई0डी0 स्क्रीन होर्डिंग का अधिष्ठापन समय-सीमा के अधीन किया जायेगा।
(ii) विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित सभी विभागीय होर्डिंग का रख-रखाव एवं अनुरक्षण किया जायेगा।
(iii) विभाग द्वारा निर्धारित अनुपात में निजी विज्ञापनों के साथ विभागीय योजनाओं के प्रचार हेतु फ्लेक्स का संस्थापन किया जायेगा।
(iv) जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अधिष्ठापित होर्डिंगों पर निजी विज्ञापनों को प्रदर्शित किया जायेगा।
(v) संबंधित नगर निकाय/पंचायती राज संस्था/संबंधित विभाग को नियमानुसार वार्षिक लाइसेंसिंग शुल्क एवं अन्य देय शुल्क ससमय जमा करना होगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 जुलाई 2026 (vi) विशेष आवश्यकता होने पर 48 घंटे की पूर्व सूचना पर आनुपातिक वितरण की होर्डिंग के इतर अन्य किसी भी/सभी होर्डिंग पर विभाग द्वारा प्रदत्त होर्डिंग डिजाइन का अनिवार्य रूप से अधिष्ठापन करना होगा।
(vii) ऐसे निजी विज्ञापन जिसकी सामग्री आपत्तिजनक, अश्लील, अभद्र या राष्ट्रविरोधी हो, उसे एजेंसी द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
विभाग द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी को निम्नलिखित कारणों के आधार पर
विधिसम्मत कार्रवाई अथवा ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा। (i) संबंधित एजेंसी द्वारा समर्पित दस्तावेज या विवरणी विभागीय जांच में गलत प्रमाणित होने पर। (ii) संबंधित एजेंसी के स्वत्वाधिकारी/संचालक किसी भी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर।
(iii) संबंधित एजेंसी के संबंध में यह प्रमाणित होने पर कि उसने गलत तथ्य प्रस्तुत कर सूचीबद्धता प्राप्त की है।
(iv) विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को प्रदर्शित करने से इनकार करने की स्थिति में। किसी भी विवाद का समाधान आपसी सहमति से किया जा सकेगा। न्यायालय का क्षेत्राधिकार बिहार
राज्य होगा।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु, इन नियमों में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर आवश्यक
परिवर्त्तन करने के प्रयोजनार्थ सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, सक्षम प्राधिकार होगा। ———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 730-571+60-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in