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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 July 2026

Published 07 July 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-07-07.743
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

16 आषाढ+ 1948 (श0)

(सं0 पटना 743) पटना, मंगलवार, 7 जुलाई 2026

———

सचिव (व्यय)।

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8044, दिनांक-11.10.2017 द्वारा सरकारी कार्य प्रयोजनार्थ यात्रा व्यय हेतु दर तथा दैनिक भत्ता के अन्तर्गत होटल दर एवं सामान्य दर निर्धारित किया गया था।2. सप्तम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के आदेश ज्ञापांक-19030/1/2017-E.IV, दि॰-13.07.2017 एवं दि॰-01.02.2018 द्वारा यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की दर को पुनरीक्षित किया गया है, जिसमें सरकारी कार्य प्रयोजनार्थ यात्रा के दौरान आवासन, भोजन एवं स्थानीय यात्रा हेतु विहित दर से दैनिक भत्ता अनुमान्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है तथा सरकारी सेवक को निःशुल्क आवासन एवं भोजन की व्यवस्था रहने की स्थिति में 25 प्रतिशत दैनिक भत्ता देयता की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 जुलाई 2026 3. भारत सरकार के उक्त प्रावधान के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-9747, दिनांक-09.09.2025 द्वारा संकल्प संख्या-8044, दिनांक-11.10.2017 का संशोधन करते हुए दैनिक भत्ता (होटल दर एवं भोजन शुल्क), वायुयान से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा तथा निजी सामग्रियों के परिवहन हेतु दर निर्धारित किया गया है। साथ ही, केन्द्रीय प्रावधान के अनुरूप दैनिक भत्ता के सामान्य दर के स्थान पर भोजन शुल्क का दर निर्धारित किया गया है। वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-6098, दिनांक-02.07.2026 द्वारा आवासन एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहने पर 25 प्रतिशत दैनिक भत्ता देयता की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

4. उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में निम्नवत्‌ स्थिति स्पष्ट की जाती हैः-

(i) वित्त विभागीय संकल्प सं॰-9747, दिनांक-09.09.2025 द्वारा सरकारी कार्य प्रयोजनार्थ मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में सरकारी सेवक को आवासन, भोजन एवं यात्रा-व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है एवं इस हेतु पात्रता के अनुसार दर निर्धारित किया गया है।

(ii) संशोधित प्रावधान के आलोक में आवासन संबंधी वास्तविक अभिश्रव प्रस्तुत करने पर ही अभिश्रव अथवा पात्रता के अनुसार निर्धारित होटल दर, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

(iii) 6 से 12 घंटे तक मुख्यालय से बाहर रहने पर आधे दर से तथा 12 घंटे से अधिक मुख्यालय से बाहर रहने पर पूर्ण दर से भोजन शुल्क अनुमान्य है। भोजन शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु अभिश्रव की आवश्यकता नहीं है।

(iv) आवासन एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहने पर किसी प्रकार का दैनिक भत्ता अनुदेय नहीं है। ———

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 743-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-07-07.743/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-07-07.743.