Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 July 2026

Published 09 July 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-07-09.753
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

18 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 753) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 9 जुलाई 2026

—

————

ladYi

1 tqykbZ 2026

Nodal Agency

Institutional Structure

केन्द्र प्रायोजित महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना अधिसूचित है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है। इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है ।

02. विभागीय अधिसूचना संख्याः 5351 दिनांक-15.05.2010 द्वारा अधिसूचित महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के साथ-साथ राज्य रोजगार गारंटी अधिकोष के कस्टडी एवं रख-रखाव हेतु बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी का गठन किया गया है । बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (21) के तहत निबंधित है ।

विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत योजना के सुचारू संचालन, अनुश्रवण एवं पारदर्शिता तथा निधि के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होगी । महात्मा गांधी नरेगा 01 जुलाई, 2026 से निरसित हो जाने के फलस्वरूप बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी को विकसित भारत- जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के कार्यान्वयन हेतु समन्वय अभिकरण (Nodal Agency) के रूप में किया जाना प्रस्तावित है।

03. बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 के कार्यान्वयन हेतु नोडल के रूप में कार्य करेगी एवं यह योजना के सुचारू संचालन, अनुश्रवण एवं पारदर्शिता तथा निधि प्रबंधन का कार्य करेगी ।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 9 जुलाई 2026 04. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के धारा 15, 16 एवं 18 के आलोक में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विभागीय संकल्प संख्या 11579 दिनांक 05.10.2006 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक अनुबंध के आधार पर प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखापाल एवं कनीय अभियंता (तकनीकी सहायक) तथा पंचायत स्तर पर पंचायत तकनीकी सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक (वर्तमान में पंचायत रोजगार सेवक) का नियोजन किया गया एवं वर्तमान में ये सभी बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के अधीन कार्यरत है ।

05. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) अधिनियम की धारा, 18 अनुसार प्रत्येक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत में, कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद से अन्यून पूर्णकालिक पदाधिकारी को कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। कार्यक्रम पदाधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में करेगा। वह अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजना के अनुसार मध्यवर्ती स्तर की पंचायत को उसके कार्यों के निर्वहन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। कार्यक्रम पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में संचालित कार्यों से उत्पन्न रोजगार अवसरों और श्रमिकों द्वारा की गई रोजगार माँग के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा, ताकि माँग के अनुसार समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

06. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) अधिनियम की धारा, 19 अनुसार ग्राम पंचायत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है :-

i. परिवारों का पंजीकरण करना तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना; ii. कार्य के लिए प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करना तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों का अभिलेख रखना;

iii. विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करना; iv. प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए तथा कार्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए, संतृप्ति-आधारित विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करना;

v. वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन (Normative Allocation) के आधार पर तैयार की जाएँगी; vi. कार्यक्रम पदाधिकारी योजना के अंतर्गत लागत के कम से कम पचास प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु आवंटित करेगा;

vii. कार्यक्रम पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराएगा;

(क) उन कार्यों के लिए मास्टर रोल, जिन्हें उसके द्वारा क्रियान्वित किया जाना स्वी—त है; (ख) ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए अन्यत्र उपलब्ध रोजगार अवसरों की सूची; viii. ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच रोजगार अवसरों का आवंटन करेगी और उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के लिए कहेगी;

ix. ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अंतर्गत लिए गए कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों और मापों के अनुरूप होंगे;

x. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उसे आवंटित कार्यों का क्रियान्वयन करना; xi. ग्राम पंचायत स्वी—त "विकसित ग्राम पंचायत योजना" के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी कार्य ले सकती है।

पंचायत रोजगार सेवक द्वारा ग्राम पंचायत को उपरोक्त दायित्वों के निर्वह्‌न में आवश्यक सहायता प्रदान किया जायेगा ।

07. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) अधिनियम की धारा 21 में राज्य सरकार द्वारा विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक कर्मचारिवृन्द और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

08. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के मानदेय का भुगतान योजना के प्रशासनिक व्यय से किया जाना है । विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना के प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा कुल व्यय का 9 प्रतिशत प्रस्तावित है । अधिनियम की अनूसुची 1 के पैरा 24 अनुसार स्कीम के अधीन अनुज्ञात प्रशासनिक व्यय में से, कम से कम एक तिहाई ग्राम पंचायत के स्तर पर नियोजन और रोजगार सहायक, अन्य तकनीकी कार्मिकों को किए गए कार्य भुगतान करने और अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए उपयोग किया जाएगा ।

09. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विधिवत एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी इसके अधीन कार्य करेंगे।

10. अतएव उपर्युक्त के आलोक में(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 9 जुलाई 2026 3 i. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत योजना के सुचारू संचालन, अनुश्रवण एवं पारदर्शिता तथा निधि के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर समन्वय अभिकरण (Nodal Agency) के रूप में बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी कार्य करेगा एवं सोसाईटी के Bye- Laws/Memorandum of Association में धारित NREGA/MGNREGA व Employee Gurantee Commissioner /MGNREGA Commissioner को क्रमशः VB G-RAM-G व Commissioner, VB G-RAM-G से प्रतिस्थापित किया जाता है । ii. बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी अंतर्गत कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारियों को विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) अधिनियम 2025 अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान के आलोक में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगें।

iii. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) अधिनियम 2025 अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत को अपने दायित्वों के निर्वहन में आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी अंतर्गत कार्यरत पंचायत रोजगार सेवकों को अपने कार्य एवं दायित्वों के अनुसार विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत कार्य करेगें।

iv. बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी अंतर्गत कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक के अतिरिक्त राज्य, जिला, प्रखंड, एवं पंचायत स्तर पर स्वी—त कार्यरत बल अपने कार्य एवं दायित्वों के अनुसार विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अंतर्गत कार्य करेगें ।

11. उपर्युक्त कंडिका-10 के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 01.07.2026 को आहूत बैठक की मद संख्या- 05 में लिए गये निर्णय के आलोक में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 के कार्यान्वयन हेतु बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी को समन्वय अभिकरण (Nodal Agency) के रूप में स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित संस्थागत संरचना (Institutional Structure) को अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

सरकार के प्रधान सचिव।

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 753-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-07-09.753/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-07-09.753.