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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 July 2026

Published 09 July 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-07-09.755
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

18 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 755) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 9 जुलाई 2026

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25 twu 2026

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है । यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी। इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है ।

02. विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना बिहार 2026 हेतु निर्गत अधिसूचना की कंडिका 2 (छ) के अनुसार-जिला परिषद, मध्यवर्ती पंचायत (पंचायत समिति), तथा ग्राम पंचायत के साथ-साथ केद्र सरकार या बिहार सरकार का कोई भी विभाग या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम को विकसित भारत- जी राम जी योजना बिहार 2026 अंतर्गत योजना को कार्यान्वित किये जाने हेतु कार्यान्यवन एजेंसी (Implementing Agency) होंगे ।

03. विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या 5736799 दिनांक 09.06.2026 की कंडिका 36 एवं 37 में क्रमशः तकनीकी एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्ति प्रावधान सन्निहित है । इस हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभागीय निर्गत दिशा-निर्देश के अधीन जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किये जाने वाले विकसित भारत-जी राम जी योजनाओं से संबंधित प्राक्कलन पर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वी—ति प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाना है, ताकि क्षेत्रीय स्तरों पर योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन एवं सम्पादन सुनिश्चित हो सके।

04. विकसित भारत-जी राम जी योजना अंतर्गत निम्नरूपेण क्षेत्रीय पदाधिकारियों/बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के पदाधिकारियों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारियों को उनके पदनाम के विरूद्व उल्लिखित राशि की सीमा के अधीन प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की जाती है- 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 9 जुलाई 2026 प्रशासनिक / तकनीकी स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति
क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम शक्ति का स्वरूप प्रस्तावित राशि की सीमा
1. प्रधान सचिव/सचिव प्रशासनिक तीस करोड़ रूपये से अधिक
2. प्रमंडलीय आयुक्त प्रशासनिक तीस करोड़ रूपये तक
3. जिला पदाधिकारी प्रशासनिक बीस करोड़ रूपये तक
4. उप विकास आयुक्त प्रशासनिक एक करोड़ रूपये तक
5. कार्यक्रम पदाधिकारी प्रशासनिक पन्द्रह लाख रूपये तक
6. ग्राम पंचायत प्रशासनिक दस लाख रूपये तक
7. मुख्य अभियंता तकनीकी असीमित
8. अधीक्षण अभियंता तकनीकी बीस करोड़ रूपये तक
9. कार्यपालक अभियंता तकनीकी एक करोड़ रूपये तक
10. सहायक अभियंता तकनीकी पन्द्रह लाख रूपये तक
11. कनीय अभियंता तकनीकी दस लाख रूपये तक

05. विकसित भारत-जी राम जी योजना बिहार, 2026 अंतर्गत कार्यान्यवन एजेंसी के रूप में कार्यरत केंद्र सरकार,बिहार सरकार का कोई भी विभाग,स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम के सम्बंधित तकनीकी पदाधिकारी इस संकल्प के द्वारा प्रत्यायोजित सीमा के अधीन योजनाओं की तकनीकी स्वी—ति प्रदत्त किया जायेगा । कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत केंद्र सरकार, बिहार सरकार का कोई विभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम की योजनाओं की प्रशासनिक स्वी—ति, उप विकास आयुक्त तथा उनसे उच्चतर प्राधिकरण द्वारा इस संकल्प के अंतर्गत प्रत्यायोजित सीमा के अधीन किया जायेगा।

06. विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 के तहत चालू सभी योजनाओं की मापी के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य प्रमंडल/ निगम/निकायों में अथवा बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता सक्षम होंगे, लेकिन योजनाओं की अंतिम मापी का सत्यापन एवं अंतिम विपत्र उसी स्तर के कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी द्वारा पारित किया जायेगा जो संबंधित योजना के तकनीकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार के अन्यून हों।

07. विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 लागू होने के साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं विभागीय निर्गत दिशा-निर्देेशों के अधीन जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यान्वित कराये जा रहे मनरेगा की योजनाओं से सम्बंधित प्राक्कलन पर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वी—ति प्रदत्त करने की शक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार के दिशा निदेश (सितम्बर, 2006) की कंडिका 9.2 के प्रावधान एवं विभागीय पत्रांक 12686 दिनांक 15 नवम्बर, 2006 पत्रांक 3044 दिनांक 13 मार्च, 2008 द्वारा प्रत्यायोजित तथा संकल्प संख्या 9888 दिनांक 25 अगस्त, 2010 एवं संकल्प संख्या 4254729 दिनांक 25 जून, 2025 द्वारा संशोधित मनरेगा अंतर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी निर्गत संकल्प निरसित हो जाएगा।

08. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 24.06.2026 को आहूत बैठक की मद संख्या-.13 में लिए गये निर्णय के आलोक में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वी—ति की शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वी—ति प्रदान की गई है ।

सरकार के प्रधान सचिव। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 755-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-07-09.755/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-07-09.755.