असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
22 आषाढ+ 1948 (श0)
(सं0 पटना 760) पटना, सोमवार, 13 जुलाई 2026
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vf/klwpuk
11 tqykbZ 2026
IV/M1-1-02/2026-4220— राज्य सरकार द्वारा निबंधन की वर्त्तमान प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुख बनाने एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा प्रदान किये जाने तथा निबंधन की प्रक्रिया को पूर्णतः पेपरलेस किये जाने हेतु बिहार निबंधन नियमावली, 2026 गठित है।
''बिहार निबंधन नियमावली, 2026'' सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू किया जाना है। पेपरलेस दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया पूर्णतः नयी व्यवस्था होने के कारण आम जनों को दस्तावेज के निबंधन में अपेक्षित सुविधा भी प्रदान किया जाना है।
निबंधनार्थी जनता की सुविधा को देखते हुए ''बिहार निबंधन नियमावली, 2026'' चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है। प्रथम चरण में पेपरलेस दस्तावेजों का निबंधन 10 (दस) निबंधन कार्यालयों में लागू किया जा रहा है, जो तिथिवार निम्नवत् है :-
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 जुलाई 2026 2. शेष निबंधन कार्यालयों के लिए अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी। 3. बिहार निबंधन नियमावली 2026 के लागू होने के पूर्व निबंधन कार्यालयों में बिहार निबंधन नियमावली 2008 (यथासंशोधित) पूर्ववत प्रभावी रहेगा।4. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधान संपूर्ण बिहार राज्य में लागू किया जाता है।
5. यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,