असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
22 आषाढ+ 1948 (श0)
(सं0 पटना 764) पटना, सोमवार, 13 जुलाई 2026
सचिव (व्यय)।
महाशय, 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 13 जुलाई 2026 2. यात्रा-भत्ता नियमावली में विहित प्रावधानों एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उचित प्राधिकारी द्वारा संयोजित किसी जाँच आयोग, बोर्ड, समिति या न्यायालीय/विभागीय जाँच की गवाही/सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता एवं भोजन शुल्क के संबंध में अन्यथा कोई उपबंध न हो, तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय धारित वेतनमान/वेतनस्तर के अनुसार विहित दर/पुनरीक्षित दर से यात्रा भत्ता एवं भोजन शुल्क अनुमान्य होगा। ———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,