असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
23 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 765) पटना, मंगलवार, 14 जुलाई 2026 —3515
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13 tqykbZ 2026
राज्य में निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, जो मजबूत वित्तीय प्रतिफल के साथ-साथ व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करने की क्षमता रखता है। "समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार" के लक्ष्य पर आधारित सात निश्चय-3.0 के दूरदर्शी –ष्टिकोण के अंतर्गत बिहार ने औद्योगिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश किया है। राज्य सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC), क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्क, मेगा फूड पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) जैसी अत्याधुनिक औद्योगिक अवसंरचनाओं के विकास के माध्यम से राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को सु–ढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा रही है तथा आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण एवं औद्योगिक अवसंरचना का विकास किया जाना है। इन परियोजनाओं से सात निश्चय-3.0 के उद्देश्य यथा - राज्य में सतत् आर्थिक विकास को गति, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, घरेलू एवं विदेशी निवेश, राज्य का सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना और —षि एवं औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक बनाना आदि की पूर्ति हो सकेगी। पूर्व में राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु मंत्रिपरिषद् की दिनांक-12.07.2024 की बैठक में सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 14 जुलाई 2026 (i) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) के वित्त पोषण प्राप्त करने पर आयडा बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है। (ii) वित्तीय विश्लेषण (Financial Anylysis) के अन्तर्गत(क) Project wise IRR (Internal rate of return) calculation (ख) Debt Service coverage ratio
(iii) Projectwise Lender details (iv) Rate of Interest (v) Repayment schedule (vi) Escrow Account का संधारण- उपयोगकर्त्ता शुल्क एवं प्राप्त ऋण के लिये Escrow Account का इस्तेमाल किया जायेगा। उपयोगकर्त्ता शुल्क से प्राप्त राशि प्राथमिकता के रूप में ऋण के मूलधन एवं ब्याज की अदायगी में इस्तेमाल होगा।
(vii) वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-1267 दिनांक-23 जुलाई 2025 के अन्तर्गत गारंटी शुल्क लिये गये ऋण का न्यूनतम 0.25 प्रतिशत एवं पूर्व वर्ष के अवशेष ऋण का 0.25 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष राजकोष में जमा किया जायेगा।
(vii) वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-1267 दिनांक-23 जुलाई 2025 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु ऋण के 80 प्रतिशत की अधिसीमा में गारंटी प्रदान किया जायेगा। उक्त के आलोक में राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर रू0 25,000.00 करोड़ (रू0 पच्चीस हजार करोड़) का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
उक्त पर दिनांक-01.07.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उप-सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 765-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: https://egazette.bihar.gov.in