(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
23 आषाढ+ 1948 (श0)
(सं0 पटना 771) पटना, मंगलवार, 14 जुलाई 2026 सं॰ 2जी(आयोग) अनु. जन जाति-15/2010-223 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ——— संकल्प 11 फरवरी 2011 विषय - राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन/ भो एवं सेवा शर्तें आदि का निर्धारण। कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-5615, दिनांक-18/11/2009 के द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है। इस क्रम में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भो एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण विचाराधीन था।
02. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भो, सेवाषर्तो आदि का निर्धारण निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है :-
(1) वेतन एवं भो ।-
(i) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ऐसे वेतन एवं भो का हकदार होगा जो वेतन एवं भाा
अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग को अनुमान्य होगा।
(ii) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो
बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अनुमान्य होगा।
(2) श्रेणी एवं प्रतिष्ठा ।- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की श्रेणी पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष एवं सदस्य के अनुरूप अनुमान्य होगी। (3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर मूल सेवा से निवृति ।-वैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार को सेवा में थे, उन्हें आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत माना जाएगा।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2026 (4) छुट्टी ।- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित रूप से छुट्टी का हकदार होगा :-
(क) समय-समय पर यथा संषोधित बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित
छुट्टी अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी/असाधारण छुट्टी।
(ख) समय-समय पर यथा संषोधित बिहार सेवा संहिता के अधीन अस्थायी
सरकारी सेवकों को यथा अनुमान्य असाधारण छुट्टी।
(5) पेंषन ।-
(1) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहें हो अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो, अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था, उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंषन और अन्य सेवानिवृति सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा, जो यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दषा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से सकल पेंषन की समतुल्य राषि को, जिसमें पेंषन का कोई भाग जो रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवा निवृति सुविधाओं की समतुल्य पेंषन भी शामिल है, घटा दिया जाएगा तथा वह अपनी पेंषन एवं अन्य सेवानिवृति प्रसुविधाएं पृथकतः करने का हकदार होगा।
(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, यदि वह उपर्युक्त उप कंडिका में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले या जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंषन और सेवानिवृति प्रसुविधाएं के लिए की जाएगी।
(3) ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को कोई पेंषन देय नहीं होगी, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदग्रहण करने के तुरंत पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहा हो।
(6) भविष्य निधि ।-
(1) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसे सामान्य भविष्य निधि या अंषदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाएं मिली हुई थी, वह उस निधि में उस तारीख तक अंषदान जारी रख सकेगा, जिस तारीख को वह अपनी मूल सेवा में लागू नियमों के अनुसार सेवानिवृत नहीं हो जाता। अंषदायी भविष्य निधि को दषा में, उस निधि में देय नियोजक का अंषदान आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से उन परिलब्ध्यिों के आधार पर आयोग द्वारा देय होगा, जो वह नियुक्ति के तुरंत पहले धारित पद पर प्राप्त कर सकता। इसके अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला सदस्य अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपना विकल्प संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा। (2) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय-
(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिस सेवा में वह था, उस पर लागू नियमों के अधीन अपनी पेंंषन एवं अन्य सेवा निवृति प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा
(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार का किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले नियंत्रित अन्य प्राधिकार को अधीनस्थ सेवा से निवृत हो चुका हो, अथवा, (iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निकाय अथवा सरकार पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकार की सेवा में नहीं रहा हो,3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 जुलाई 2026 वह अंषदायी भविष्य निधि योजना की प्रसुविधा में सम्मिलित किये जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर यथा संषोधित अंषदायी भविष्य निधि (भारत) नियमावली, 1962 द्वारा शासित होगा।
(7) (I) (क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीष की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के दषा में सेवा-षर्तें वही होगी, जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीष को अनुमान्य है, और
(ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीष की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दषा में सेवा शर्तें वही होगीं, जो समय-समय पर यथासंषोधित जाँच आयोग/समिति में नियुक्ति होने पर सेवानिवृत न्यायाधीषों के वेतन-निर्धारण एवं अन्य शर्तों से संबंधित सरकारी अनुदेषों के अधीन अनुमान्य है। अध्यक्ष होने पर समय-समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीष की हकदारी के अनुसार सत्कार भाा का हकदार होगा।
(ग) सत्कार भाा- आसीन/सेवा निवृत अध्यक्ष होने पर समय-समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीष की हकदारी के अनुसार सत्कार भाा का हकदार होगा।
(II) सदस्यों की जिन सेवा-षर्तों के अलग स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे वही होगी जो समय-समय पर बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निमिा लागू होगी।
(8) वाहन सुविधा ।-आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण के लिए ए0सी0 वाहन अनुमान्य होगें। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण के वाहन पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक-502, दिनांक-8.3.07 के आलोक में ईंधन हेतु प्रतिमाह 250 लीटर पेट्रोल/डीजल अनुमान्य होंगे। साथ ही सरकारी वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में भाड़े पर सहजता से उपलब्ध होने वाले वातानुकूलित स्कार्पियों/बोलेरो/इंडिगो वाहन अनुमान्य होगा।
(9) दूरभाष सुविधा ।- आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए मोबाईल कूपन हेतु प्रतिमाह 1500/-रू0 तथा वर्ष में कुल 18000/- रू0 अधिकतम् अनुमान्य होगा। आयोग के सदस्यों को बेसिक दूरभाष सुविधा अनुमान्य होगा।
(10) समाचार पत्र एवं पत्रिका ।-आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर व्यय हेतु प्रतिमाह रू0 800/- अधिकतम अनुमान्य होगा। आदेष ः- आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राष्ट्रीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/बिहार लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य महादलित आयोग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीष कुमार वर्मा, सरकार के अवर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 771-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in