असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
24 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 772) पटना बुधवार 15 जुलाई 2026
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राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-3 के तहत् ''समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार'' अन्तर्गत पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरूद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की स्वी—ति दी गयी है। इसी क्रम में बंद चीनी मिलों को फिर से चलाने एवं नयी चीनी मिलों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में सभी उपलब्ध विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 15 जुलाई 2026 2 …………….. The award debtors are directed to deposit the award amount along with interest payable, before this court. राज्य सरकार द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर वाद संख्या-43/2021 की शीघ्र सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-1459/2025 वाद दायर किया गया है। उक्त के अतिरिक्त मोतीपुर चीनी मिल भूमि का सरकार के अधिग्रहण के पूर्व के मालिक (मोतीपुर सुगर फैक्ट्री) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या-7663-7665/2014 दायर किया गया है, जिसका विषय-वस्तु आई.पी.एल. को भूमि लीज पर देने से संबंधित है। उक्त सभी वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।
2. माननीय आर्बिट्रेशन न्यायालय एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आई.पी.एल. की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन कुमार द्वारा भेजे गए Legal Notice में उल्लेखित ब्याज सहित राशि मो० 63,39,14,958 (तिरसठ करोड़ उनतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ अनठावन) रूपये माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना में जमा किया जाएगा। उक्त राशि का हस्तांतरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना से प्राप्त बैंक खाते में किया जाएगा।
4. उक्त राशि के भुगतान के पश्चात् मोतीपुर चीनी मिल की 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ भूमि पर नये चीनी मिल, गन्ना अनुसंधान संस्थान एवं अन्य उद्योग की स्थापना किया जाएगा। नई चीनी मिल की स्थापना/बंद पड़ी चीनी मिल के पुनरूद्धार से इन क्षेत्रों में गन्ना के रकवा का विस्तार होगा, जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी एवं रोजगार सृजित होंगे।
5. प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-08.07.2026 को मद संख्या-06 में संचिका संख्या-01/ स्था० न्यायालय-940/2019 के पृष्ठ-124/टि० पर प्राप्त है। आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारीयों को दी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से।
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सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,