REGD . NO . D.L. -33004/99 m.735 रजिस्ट्री से हो -33004/ 99
1
प्रभारी
पचन विवरण एकच
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
P.0 350
EXTRAORDINARY
30
K.m
100
भाग-खण्ड 3- उप- खण्ड (i) PART IU-Section 3 -Sub- section (i)
CPR 2.20
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
परा किया नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 16 , 2004/अग्रहायण 25, 1926 NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 16, 2004 / AGRAHAYANA 25, 1926
सं. 554 No. 554]
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
प्रभारी रा ० वि० एक
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2004
सा.का.नि. 813 (अ).- केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2004 है । (ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में,
(i) नियम 10 में, "दो " शब्द का लोप किया जाएगा ;
(ii ) नियम 22 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -
" (5) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार अपनी अनुज्ञप्ति या पट्टे के अवधारण , रद्दकरण या त्यजन के पश्चात् ऐसे क्षेत्र से किसी पेट्रोलियम , सभी भंडारों, उपष्कर, औजारों , मशीनरी को तत्काल हटाएगा और उसका व्ययन करेगा " ।
[फा. सं . ओ-11011/1/97- ओएनजी.- IV ]
संजय जोशी, संयुक्त सचिव 3749 G1/2004
(1) 2
THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i ) ] टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 , उपखंड (i ) में तारीख 24 नवम्बर, 1959 की अधिसूचना सं ० सा.का.नि. 1288 के तहत प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए हैं : -
1. सं० सा.का.नि. 842, तारीख 30 मई, 1964 ।
2. सं० सा.का.नि. 339, तारीख 26 फरवरी , 1965 ।
3. सं ० सा.का.नि. 371 , तारीख 19 मार्च , 1966 ।
4. सं० सा.का.नि. 1868, तारीख 24 सितम्बर, 1968 ।
5. सं० सा.का.नि. 792, तारीख 3 मार्च, 1969 ।
6. सं० सा.का.नि. 161 (अ) , तारीख 3 फरवरी, 1973 ।
7. सं० सा.का.नि. 398, तारीख 4 अप्रैल, 1973 ।
8. सं० सा.का.नि. 684, तारीख 5 मई , 1976 ।
9. सं० सा.का.नि. 792(अ) , तारीख 8 सितम्बर, 1976 ।
10. सं 0 सा.का.नि. - 1457 (अ) , तारीख 22 नवम्बर, 1979 |
11. सं0 सा.का.नि. 211 (अ ) , तारीख 26 मार्च, 1981 ।
12. सं 0 सा.का.नि. 1034 (अ) , तारीख 25 अगस्त, 1986 ।
13. सं ० सा.का.नि. 867, तारीख 29 सितम्बर, 1987 ।
14. सं 0 सा.का.नि. - 296 (अ) , तारीख 17 अप्रैल, 1989 ।
15. सं० सा.का.नि. 108 (अ) , तारीख 18 फरवरी , 1991 ।
16. सं० सा.का.नि. 761 ( अ) , तारीख 10 सितम्बर, 1992 |
17. सं0 सा.का.नि. 51 (अ) , तारीख 5 फरवरी, 1993 ।
18. सं० सा.का.नि. 686 (अ) , तारीख 12 सितम्बर, 1994 |
19. सं० सा.का.नि. 152 (अ ) , तारीख 27 मार्च, 1996 !
20. सं ० सा.का.नि. 295 (अ) , तारीख 1 अप्रैल, 2003 ।
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
NewDelhi , the 16th December, 2004
G.S.R. 813(E). In exercise of powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948 ), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 , namely:-
1. Short title and commencement .
(i) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2004.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Rules 1959,
(i) in rule 10, the word " two " shall be deleted;
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
(ii) in rule 22, for sub- rule (5) , the following shall be substituted , namely: -
"(5) The licensee or lessee after determination, cancellation or relinquishment of his license or lease shall immediately remove and dispose of any petroleum , all stores , equipment , tools , machinery from such area" .
[F. No. O- 11011 / 1/ 97 -ONG. - IV]
SUNJOY JOSHI , Jt . Secy.
Note:- The principal rules were published vide Notification No. GSR 1288 dated the 24th November, 1959 , in the Gazette of India Part II Section 3 , sub- section (i) and subsequently amended vide following notifications: -
1. No. GSR - 842 dated the 30th May , 1964 .
2. No. GSR- 339, dated the 26th February, 1965 .
3. No. GSR- 371 , dated the 19th March, 1966
4. No. GSR - 1868, dated the 24th September, 1968
5. No. GSR- 792, dated the 3rd March, 1969
6. No. GSR- 161 (E) , dated the 3rd February, 1973
7. No. GSR- 398 , dated the 4th April , 1973
8. No. GSR- 684 , dated the 5th May , 1976
9. No. GSR- 792 (E) , dated the 8th September, 1976
10. No. GSR- 1457 (E), dated the 22nd November , 1979
11. No. GSR- 211 (E) , dated the 26th March , 1981 12. No. GSR- 1034 (E) , dated the 25th August , 1986
13. No. GSR- 867, dated the 29th September, 1987
14. No. GSR- 296 (E) , dated the 17th April, 1989
15. No. GSR- 108 (E) , dated the 18th February, 1991
16. No. GSR - 761 (E) , dated the 10th September, 1992
17. No. GSR- 51 (E) , dated the 5th February, 1993
18. No. GSR- 686 (E), dated the 12th September , 1994
19. No. GSR- 152 (E) , dated the 27th March , 1996
20. No. GSR- 295 (E) , dated the 1st April , 2003
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2004
सा.का.नि. 814(अ).- केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र ( विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन दरों को उपांतरित करती है, जिन पर खनिज तेलों, अर्थात् कच्चे तेल, केसनशीर्ष द्रवण और प्राकृतिक गैस के संबंध में स्वामिस्व संदेय होगा और उक्त अधिनियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
तेल क्षेत्र ( विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और उससे संबंधित प्रविष्टियों को नीचे विनिर्दिष्ट तारीखों से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात् : - THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC: 3 (1) ]
अनुसूची
(धारा 6क देखें)
स्वामिस्व की दरें
1. कच्चा तेल
(1 ) नई खोज अनुज्ञप्ति नीति ( एनईएलपी) व्यवस्था से बाहर के क्षेत्रों से उत्पादन
क. नामनिर्देशन खंड
(i) 1.4.1993 से 31.3.1996 : 539.20 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से (ii) 1.4.1996 से 31.3.1998 : 603.95 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से
ख. राष्ट्रीय तेल कंपनियों ( एनओसी) को नामांकन के आधार पर दिए गए क्षेत्रों, नई खोज अनुज्ञप्ति नीति से पूर्व निजी/ संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को दिए गए खोज खंडों और निजी/संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को भूमि पर खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन :
(i) 1.4.1998 से 31.3.2002 : संलग्न विवरण के अनुसार प्रति मीट्रिक टन की मासिक औसत दर ;
(ii) 1.4.2002 से
(क) भूमि पर के क्षेत्र कूप मुख कीमत के 20% की दर पर
(ख) उथला जल अपतटीय क्षेत्र (400 मीटर तक की जल गहराई) : कूप मुख कीमत के 10% की दर से
(ग) गहरा जल अपतटीय क्षेत्र (400 मीटर से अधिक की जल गहराई) :
वाणिज्यिक उत्पादन के पश्तात् पहले 7 वर्ष के दौरान कूप मुख कीमत के 5% की दर पर और अन्य अवधियों के दौरान उथला जल क्षेत्रों (400 मीटर तक की जल गहराई) को लागू सामान्य दरों पर ।
(घ) 25 ° एपीआई या कम डिग्री के भारी कच्चे तेल : उपरोक्तानुसार लागू दरों से 25% कम
(ङ) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर) / बेहतर तेल निकासी (आईओआर) के अधीन क्षेत्रों से उत्पादन पर, सरकार द्वारा समय- समय पर यथाअधिसूचित स्वामिस्व की कम की गई दरें उदगृहीत की जाएंगी ।
ग. निजी/संयुक्त उद्यम के ठेकेदारों को दिए गए अपतट में खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन : संबंधित उत्पादन अंशभाजन संविदाओं (पीएससी) में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर ।
(2) एनईएलपी व्यवस्था के अधीन क्षेत्रों से उत्पादन
संबंधित उत्पादन अंशभाजन संविदाओं ( पीएससी) के अधीन उपबंधों के अनुसार अवधारित दरों पर । भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (1) ]
2. केसन शीर्ष द्रवण
(1 ) नई खोज अनुज्ञप्ति नीति (एनईएलपी) व्यवस्था से बाहर के क्षेत्रों से उत्पादन
क. नामनिर्देशन खंड
(i) 1.4.1993 से 31.3.1996 : 539.20 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से
(ii) 1.4.1996 से 31.3.1998 : 603.95 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से
ख. राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) को नामांकन के आधार पर दिए गए क्षेत्रों, नई खोज अनुज्ञप्ति नीति से पूर्व निजी/ संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को दिए गए खोज खंडों और निजी/संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को दिए गए भूमि पर खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन :
(i) 1.4.1998 से 31.3.2002 : संलग्न विवरण के अनुसार प्रति मीट्रिक टन की मासिक औसत दर ;
(ii) 1.4.2002 से
(क) भूमि पर के क्षेत्र कूप मुख कीमत के 20% की दर पर
(ख) उथला जल अपतटीय क्षेत्र (400 मीटर तक की जल गहराई) : कूप मुख कीमत के 10% की दर से
(ग) गहरा जल अपतटीय क्षेत्र (400 मीटर से अधिक की जल गहराई) :
वाणिज्यिक उत्पादन के पश्चात् पहले, 7 वर्ष के दौरान कूप मुख कीमत के 5% की दर पर और अन्य अवधियों के दौरान उथला जल क्षेत्रों (400 मीटर तक की जल गहराई) को लागू सामान्य दरों पर ।
(घ) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर) / बेहतर तेल निकासी (आईओआर) के अधीन क्षेत्रों से उत्पादन पर, सरकार द्वारा समय - समय पर यथाअधिसूचित स्वामिस्व की कम की गई दरें उदगृहीत की जाएंगी ।
ज. निजी/ संयुक्त उद्यम के ठेकेदारों को दिए गए अपतट में खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन : संबंधित उत्पादन अंशभाजन संविदाओं (पीएससी) में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर ।
(2) एनईएलपी व्यवस्था के अधीन क्षेत्रों से उत्पादन
संबंधित उत्पादन अंशभाजन संविदाओं (पीएससी) के अधीन उपबंधों के अनुसार अवधारित दरों पर ।
3. प्राकृतिक गैस : कूप मुख पर अभिप्राप्त प्राकृतिक गैस के मूल्य का दस प्रतिशत ।
टिप्पण 1 : ऊपर 1 (1 ) ख और 2 (1 ) ख के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल और केसन शीर्ष द्रवण की कूप मुख कीमत को, क्रमशः भूमि पर और अपतटीय उत्पादन के लिए कच्चे तेल और केसन शीर्ष द्रवण कीमत में से 7.5% और 10% की कटौती करके अवधारित किया जाएगा । स्वामिस्व को निम्नलिखित रूप से सह- स्वामिस्व आधार पर परिकलित किया जाएगा :
स्वामिस्व की रकम = कूप मुख कीमत x स्वामिस्व दर 100 + स्वामिस्व दर
3749 GI/ 09-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART B-SEC. 3 (i )] टिप्पण 2 : चूंकि संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने में कुछ समय लगा, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि स्वामिस्व की दर को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित किया जाए । इससे तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों को फायदा होगा और अन्य राज्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।
कच्चा तेल और केसनशीर्ष द्रवण पर प्रति मीटरी टन की दर पर, जैसा कि ऊपर 1 (1 ) ख ( ⅰ ) और 2 (1 ) ख ( i ) में वर्णित है, संदेय स्वामिस्व की मासिक औसत दरों का विवरण ।
मासिक स्वामिस्व की दरों का विवरण मास
स्वामिस्व की दरें
रु. /मीटरी टन अप्रैल -98
411.31 मई 98
409.46 जून-98
414.09 जुलाई -98
431.35 अगस्त -98
415.32 सितम्बर -98
450.01 अक्तूबर -98
431.35 नवम्बर-98
483.15 दिसम्बर-98
462.8 जनवरी -99
406.53 फरवरी -99
368.45 मार्च-99
398.67 अप्रैल -99
374.77 मई-99
511.06 जून-99
569.64
569.64 1 जुलाई से 14 जुलाई-99
15जुलाई से 31 जुलाई-99
580.74 अगस्त -99
602.17 सितम्बर -99
706.54 अक्तूबर -99
769.29 नवम्बर-99
858.7 दिसम्बर -99
846.99 जनवरी -00
942.11 फरवरी -00
958.91 मार्च -00
965.39 मास
स्वामिस्व की दरें
रु./मीटरी टन
अप्रैल -00
1055.88
मई -00
1037.69
जून -00
915.75
जुलाई -00
1100.28
अगस्त -00
1165.03
सितम्बर -00
1126.65
अक्तूबर -00
1180.45
नवम्बर -00
1331.69
दिसम्बर -00
1279.89
जनवरी -01
1298.23
फरवरी -01
973.71
मार्च -01
1009.02
अप्रैल -01
1104.29
मई -01
1040.62
जून-01
1091.19
जुलाई -01
1165.5
अगस्त -01
1171.05
सितम्बर -01
1066.21
अक्तूबर -01
1113.39
नवम्बर -01
1106.76
दिसम्बर -01
904.03
जनवरी -02
808.29
फरवरी -02
815.23
मार्च -02
851.77
[फा. सं. 11011/1/97-ओएनजी.- IV ] भाग II - खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
7
NOTIFICATION
New Delhi , the 16th December , 2004
G.S.R. 814 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act , 1948 , the Central Government hereby modifies the rates at which royalties shall be payable in respect of mineral oils , namely, Crude Oil , Casing Head Condensate and Natural Gas and makes the following further amendments in the said Act , namely: -
In the Oil fields (Regulation and Development) Act, 1948 , for the Schedule , the following shall be substituted and entries thereto shall be deemed to have been substituted with effect from the dates specified hereunder, namely: -
SCHEDULE
(see section 6 A)
RATES OF ROYALTY
1. CRUDE OIL
(1) PRODUCTION FROM AREAS OUTSIDE NEW EXPLORATION LICENSING POLICY ( NELP) REGIME
A. NOMINATION BLOCKS
(i) from 1.4.1993 to 31.3.1996: @ Rs . 539.20 Per Metric Tonne
(ii) from 1.4.1996 to 31.3.1998 : @ Rs . 603.95 Per Metric Tonne
B. PRODUCTION FROM AREAS AWARDED ON NOMINATION BASIS TO NATIONAL OIL COMPANIES ( NOCs ) , EXPLORATION BLOCKS AWARDED TO PRIVATE/ JOINT VENTURE CONTRACTORS PRIOR TO NEW EXPLORATION LICENSING POLICY (NELP) AND ONLAND DISCOVERED FIELDS AWARDED TO PRIVATE /JOINT VENTURE CONTRACTORS :
(i) from1.4.1998 to 31.3.2002 Monthly average rate per Metric Tonne as per Statement appended;
8
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (i ) ] (ii) Witheffect from 1.4.2002:
(a) Onland areas: @ 20% of Well Head Price
(b) Shallow water offshore areas ( upto 400 Mtr water depth) : @ 10% of Well Head Price
(c) Deep water offshore areas (> 400 Mtr . Water depth ): @ 5 % of well head price during first 7 years after commercial production and normal rates as applicable to Shallow water areas (upto 400 Mtr . Water depth) during other periods .
( d)
> Heavier Crude Oils of 25º API and less : 2.5% lesser than the applicable rates as above
(e) Reduced rates of royalty, as may be notified by the Government from time to time, will be levied on production from fields under Enhanced Oil Recovery (EOR)/ Improved Oil Recovery ( IOR) .
C. PRODUCTION FROM OFFSHORE DISCOVERED FIELDS AWARDED TO PRIVATE /JOINT VENTURE CONTRACTORS :
At the rates as specified in respective Production Sharing Contracts (PSCs)
(2) PRODUCTION FROM AREAS UNDER NELP REGIME :
At the rates determined in accordance with the provisions under respective Production Sharing Contracts (PSCs ) .
2. CASING HEAD CONDENSATE
(1) PRODUCTION FROM AREAS OUTSIDE NEW EXPLORATION LICENSING POLICY ( NELP) REGIME
A. NOMINATION BLOCKS
(i) from 1.4.1993 to 31.3.1996 : @ Rs . 539.20 Per Metric Tonne
(ii) from 1.4.1996 to 31.3.1998 : @ Rs . 603.95 Per Metric Tonne
B. PRODUCTION FROM AREAS AWARDED ON NOMINATION BASIS TO NATIONAL OIL COMPANIES (NOCS ) , EXPLORATION BLOCKS AWARDED TO PRIVATE JOINT VENTURE (PRIVATE JOINT VENTURE) CONTRACTORS PRIOR TO NELP AND ONLAND DISCOVERED FIELDS AWARDED TO PRIVATE/ JOINT VENTURE CONTRACTORS :
[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
9 from 1.4.1998 to 31.3.2002 :Monthly average rate per Metric Tonne as per Statement appended:
With effect from 1.4.2002:
(ii)
(a) Onland areas: @ 20% of Well Head Price
(b) Shallow water offshore areas (upto 400 Mtr water depth) : @ 10% ofWell Head Price
(c) Deep water offshore areas (> 400 Mtr . Water depth) : @ 5% of well head price during first 7 years after commercial production and normal rates as applicable to Shallow water areas (upto 400 Mtr. Water depth) during other periods.
(d) Reduced rates of royalty, as may be notified by the Government from time to time, will be levied on production from fields under Enhanced Oil Recovery (EOR)/ Improved Oil Recovery ( IOR) .
C. PRODUCTION FROM OFFSHORE DISCOVERED FIELDS AWARDED TO PRIVATE /JOINT VENTURE CONTRACTORS :
At the rates as specified in respective Production Sharing Contracts (PSCs)
(2) PRODUCTION FROM AREAS UNDER NELP REGIME:
At the rates determined in accordance with the provisions under respective Production Sharing Contracts (PSCs) .
3. NATURAL GAS : Ten per cent of the value of the natural gas obtained at well- head.
Notel: Well Head Price of Crude Oil and Casing Head Condensate for areas covered under 1. ( 1) B. and 2. (1) .B. above will be determined by deducting 7.5% and 10% of the Crude Oil and Casing Head Condensate price considered for onland and offshore production respectively.
Royalty will be calculated on Cum-- royalty basis as under:
Royalty amount = Well Head Price x Royalty Rate 100 + Royalty Rate
Note 2: Since consultations with the concerned State Governments took some time , it has become necessary to revise the rate of royalty with retrospective effect . The oil producing States stand to benefit and other States are not likely to be adversely affected.
3749 G1/ 04-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART 11-SEC. 3 (i ) ] STATEMENT OF MONTHLY AVERAGE RATES OF ROYALTY PAYABLE PER METRIC TONNE ON CRUDE OIL & CASING HEAD CONDENSATE AS MENTIONED AT 1(1) B ( i) and 2. (1) B (i) ABOVE
Details of Monthly Royalty Rates
Month
Royalty rates Month Royalty rates
Rs/MT
Rs/MT
411.31
Apr-98
Apr-00 1055.88
409.46
May-98
1037.69
May-00
414.09
Jun-98
915.75
Jun-00
431.35
Jul-98
1100.28
Jul -00
415.32
Aug-98
1165.03
Aug-00
1 450.01
Sep -98
1126.65
Sep-00
Oct-98
431.35
Oct-00 1180.45
Nov-98
483.15
Nov-00 1331.69
Dec-98
462.8
Dec-00 1279.89
406.53
Jan-99
1298.23
Jan-01
Feb-99
368.45
Feb-01
973.71
Mar-99
398.67
Mar-01 1009.02
374.77
Apr-99
1104.29
Apr-01
511.06
May-99
1040.62
May-01
569.64
Jun-99
1091.19
Jun-01
569.64
01Jul to 14JUL-99
1165.5
Jul-01
580.74
15Jul to 31 JUL- 99
1171.05
Aug-01
602.17
Aug-99
1066.21
Sep-01
706.54
Sep -99
Oct-01 1113.39
Oct-99
769.29
Nov-01 1106.76
Nov -99
858.7
Dec-01
904.03
Dec-99
846.99
808.29
Jan-02
942.11
Jan-00
Feb-02
815.23
Feb -00
958.91
Mar-02
851.77
Mar-00
965.39
[F. No. 11011 /1/97 -ONG. - IVI
SUNJOY JOSHI , Jt. Secy .
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