रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 623] नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2017/आषाढ़ 22, 1939
No. 623] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2017/ASADHA 22, 1939
नागर विमानन मंत्रालयनागर विमानन मंत्रालयनागर विमानन मंत्रालयनागर विमानन मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017
सा.का.सा.का.सा.का.सा.का.िन. िन. िन. िन. 873(873(873(873(अ)अ)अ)अ)....————राष्ट्रपति, संविधान के अनु(cid:24)छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 'ए और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरों (सहायक उप-निरीक्षक) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधि6ांत करते 'ए, जिन्हें ऐसे अधि6मण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में उप विमानन सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की प@ति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
1.1.1.1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) उप विमानन सुरक्षा अधिकारी, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2.2.2.2. पदपदपदपद----संख्यासंख्यासंख्यासंख्या,,,, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर ::::---- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाब@ अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिRदष्ट हैं ।
3.3.3.3. भर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि –––– उक्त पदों पर भर्ती की प@ति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूवUक्त अनुसूची के स्तंभ )5( से स्तंभ )13( में विनिRदष्ट हैं ।
4.4.4.4. निरर्हता :निरर्हता :निरर्हता :निरर्हता :---- वह Vक्ति-
(क) जिसने ऐसे Vक्ति से जिसका पति या जिसकी पWी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पWी के जीवित रहते 'ए किसी Vक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहY होगा :
4310 GI/2017
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परन्तु यदि के न्Zीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस Vक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु[ेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी Vक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।
5.5.5.5. शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:---- जहाँ कें Zीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब@ करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Vक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी ।
6.6.6.6. /ावृत्तिः/ावृत्तिः/ावृत्तिः/ावृत्तिः---- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहY डालेगी, जिनका के न्Zीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगb, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के Vक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।
अनूसुचीअनूसुचीअनूसुचीअनूसुची
| पद का पद का पद का पद का नामनामनामनाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | व व तन मेट्रिक्स े तन मेट्रिक्स े व व तन मेट्रिक्स े तन मेट्रिक्स े में स्तर में स्तर । में स्तर में स्तर | चयन पद है अथवा चयन पद है अथवा चयन पद है अथवा चयन पद है अथवा ग ै रगैरगैरगैर - - - -चयन पद चयन पद। चयन पद | सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए आयुआयुआयुआयु - - - - सीमा सीमा। सीमा सीमा | NaN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | NaN |
| उप िवमानन स ुरक्षा अिधकारी | 81* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण कें Zीय सेवा , समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसिचवीय | व ेतन मैट्रिक्स म स्तर 4 ें | चयन | लागू नहY होता । | NaN |
| सीधी भर्ती के लिए ीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य एवं अन्य योग्यताएं । | क्या सीधी भर्ती के क्या सीधी भर्ती के क्या सीधी भर्ती के क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित लिए निर्धारित लिए निर्धारित लिए निर्धारित आयु एवं अन्य आयु एवं अन्य आयु एवं अन्य आयु एवं अन्य श श क्षिक योग्यताएं ै क्षिक योग्यताएं ै श श क्षिक योग्यताएं ै क्षिक योग्यताएं ै पदोन्नति पर भी पदोन्नति पर भी पदोन्नति पर भी पदोन्नति पर भी लागू होंगी । | परिवीक्षा अवधि, परिवीक्षा अवधि, परिवीक्षा अवधि, परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो । | सीधी भर्ती या पदोन्नति सीधी भर्ती या पदोन्नति सीधी भर्ती या पदोन्नति सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या या प्रतिनियुक्ति या या प्रतिनियुक्ति या या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा भर्ती समावेशन द्वा रा भर्ती समावेशन द्वा समावेशन द्वा रा भर्ती रा भर्ती की प्र>िया तथा की प्र>िया तथा की प्र>िया तथा की प्र>िया तथा विभिन्न प्र>ियाओं विभिन्न प्र>ियाओं विभिन्न प्र>ियाओं विभिन्न प्र>ियाओं द्वारा भरी जाने वाली द्वारा भरी जाने वाली द्वारा भरी जाने वाली द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत । | पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में किस Aेड द्वारा भर्ती होने की स्थिति में किस Aेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन किया जाए । | NaN | |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | NaN | |
| लागू नहY होता | लागू नहY होता । | लागू नहY होता । | (i) 10% प्रोन्नति द्वारा, िजसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ii) 90% प्रतिनियुक्ति द्वारा । [टिप्पण [ टिप्पण विद्यमान [ [ टिप्पण टिप्पण : काडर के कर्मचारियों के व ृत्तिक विकास के लिए 10 % पदों का प्रावधान प्रोन्नति के रूप में किया गया है, जिन्हें पोषक प्रवर्ग के अंतिम पदधारी के अगले उh प्रवर्ग में प्रोन्नत होने तक | प्रोन्नति विमानन सुरक्षा प्रोन्नति:::: ऐसे वरिष्ठ प्रोन्नति प्रोन्नति सहायक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 में jेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति : प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति : - - - - के न्Zीय सरकार या राज्य : : सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या के न्Zीय प ुिलस संगठनों के ऐसे अिधकारी, जो :- i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में िनयिमत आधार पर सदृश पद धारण किया 'आ है ; या ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 jेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो । | NaN |
| रखा जाएगा । इसके बाद इन पदों को 100% प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा । | श श ै क्षिक अहर्ताएं और अनुभव: ै श श क्षिक अहर्ताएं और अनुभव:---- क्षिक अहर्ताएं और अनुभव: ै क्षिक अहर्ताएं और अनुभव: ै (क) किसी मान्यता विnविधालय से डिoी या समकक्ष । (ख) किसी पुलिस बल या सुरक्षा या आसूचना विभाग में तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पण टिप्पण प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत टिप्पण टिप्पण 1111:::: क े न्Zीय सरकार के उसी या किसी अन्य स ंगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाp पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहY होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अिधक नहY होगी। |
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है तो उसकी रचना किस प्रकार की यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है, , , , तो उसकी रचना किस प्रकार की तो उसकी रचना किस प्रकार की तो उसकी रचना किस प्रकार की ह ह ै ै ह ।है । । ै | भर्ती करते समय किन स्थितियों में संघ लोक भर्ती करते समय किन स्थितियों में संघ लोक भर्ती करते समय किन स्थितियों में संघ लोक भर्ती करते समय किन स्थितियों में संघ लोक स स े े स स वा आयोग से विचार विमर्श किया जाये । े े |
| (12) | (13) |
| समूह 'ग ' विभागीय प्रोन्नति सिमित (प्रोन्नति के सम्बन्ध में िवचार करने लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- (i) उप महािनदेशक , नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (ना.वि.सु.ब्यु-) - अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नागर विमानन सुरक्षा - सदस्य (iii) उप-िनदेशक , नागर िवमानन सुरक्षा ब्यूरों - सदस्य | लागू नहY होता । ब्युरों |
[फा. सं. ए.वी.-13029/001/2009-ए.एस.]
उषा पाढी, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th July, 2017
G.S.R. 873(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security (Assistant Sub- Inspector) Recruitment Rules 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Aviation Security Officer in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Bureau of Civil Aviation Security), Deputy Aviation Security Officer, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.– The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. - No person,-
a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Ex-Serviceman, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| Name of post | Number of post(s) | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection or non- selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Deputy Aviation Security Officer. | 81* (2017) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial. | Level 4 of the pay matrix. | Selection. | Not applicable. | Not applicable. |
| hether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Not applicable. | Not applicable. | ( i) 10% by promotion, failing which by deputation. | Promotion: Senior Aviation Security Assistant in Level 3 in the Pay Matrix with five years regular service in | Group 'C' Departmental promotion Committee(for considering promotion) consisting of :- |
| (ii) 90% by deputation. [Note: 10% posts are provided as promotional avenue for career progression of existing cadre employees and will remain till the last incumbent in the feeder grade is promoted to the next higher grade. Thereafter, these posts will be covered under 100% deputation. ] | the grade. Deputation: Officers from the Central Government or State Government or Union territories or Central Police Organisations:- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or; (ii) 05 Years regular service in Level 3 in the pay matrix. Educational qualification and Experience:- (a) Degree from recognised university or equivalent. (b) Three years experience in the field in Police or security or intelligence. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on closing date of applications. | (1) Deputy Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) -Chairman (2) Joint Director (Administration), Bureau of Civil Aviation Security -Member (3) Deputy Director Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) - Member. |
[F. No. AV-13029/001/2009-AS]
USHA PADHEE, Jt. Secy.
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017
सा.का.सा.का.सा.का.सा.का.िन. िन. िन. िन. 878787874444((((अ)अ)अ)अ)....————राष्ट्रपति, संविधान के अनु(cid:24)छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 'ए और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय), हेड कांस्टेबल, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधि6ांत करते 'ए, जिन्हें ऐसे अधि6मण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में वरिष्ठ विमानन सुरक्षा सहायक के पदों पर भर्ती की प@ति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
1.1.1.1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभसंक्षिप्त नाम और प्रारंभसंक्षिप्त नाम और प्रारंभसंक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) ज्येष्ठ विमानन सुरक्षा सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2.2.2.2. पदपदपदपद----संख्यासंख्यासंख्यासंख्या,,,, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर ::::---- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाब@ अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिRदष्ट हैं ।
3.3.3.3. भर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि –––– उक्त पदों पर भर्ती की प@ति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूवUक्त अनुसूची के स्तंभ )5( से स्तंभ )13( में विनिRदष्ट हैं ।
4.4.4.4. निरर्हता :निरर्हता :निरर्हता :निरर्हता :---- वह Vक्ति-
(क) जिसने ऐसे Vक्ति से जिसका पति या जिसकी पWी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पWी के जीवित रहते 'ए किसी Vक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहY होगा :
परन्तु यदि के न्Zीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस Vक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु[ेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी Vक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।
5.5.5.5. शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:---- जहाँ कें Zीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब@ करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Vक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी ।
6.6.6.6. /ावृत्तिः/ावृत्तिः/ावृत्तिः/ावृत्तिः---- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहY डालेगी, जिनका के न्Zीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगb, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के Vक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| पद का पद का पद का पद का नामनामनामनाम | पद पद पद पद संसंसंसंख्या ख्या | वर्गीकरण | व व तन मेट्रिक्स े तन मेट्रिक्स े व व तन मेट्रिक्स े तन मेट्रिक्स े म म ें स्तर ें म म स्तर । ें स्तर ें | चयन या चयन या चयन या चयन या अचयन पद । | सीधी भर्ती सीधी भर्ती किए जाने वाले /कियों सीधी भर्ती सीधी भर्ती किए जाने वाले /कियों के के के के किए जाने वाले /कियों िलए आयु िलए आयु सीमा सीमा िलए आयु िलए आयु सीमा सीमा - । | NaN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | NaN |
| वरिष्ठ िवमानन स ुरक्षा सहायक | 44* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण क ें Zीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसिचवीय | व ेतन मैट्रिक्स में स्तर 3 | अचयन | लागू नहY होता । | NaN |
| सीधी भर्ती सीधी भर्ती किए सीधी भर्ती सीधी भर्ती किए जाने वाले /कियों क क े िलए अपेक्षित े िलए अपेक्षित क क े िलए े िलए अपेक्षित श श क्षिक और अन्य ै क्षिक और अन्य ै श श क्षिक और अन्य ै क्षिक और अन्य ै अहर्ताएं । | सीधी भर्ती भर्ती क क े े भर्ती भर्ती क क े े िलए िविहत िलए िलए िलए िविहत आयुआयुआयुआयु िविहत िविहत श श ै ै और और और और श श क्षिक ै ै अहर्ताएं अहर्ताएं प्रोन्नत प्रोन्नत अहर्ताएं अहर्ताएं प्रोन्नत प्रोन्नत /कितयों की दशा /कितयों की दशा /कितयों की दशा /कितयों की दशा में लागु होंगी या में लागु होंगी या में लागु होंगी या में लागु होंगी या नहI । | परिविक्षा परिविक्षा की की परिविक्षा परिविक्षा की की अवधि, यदि कोई अवधि, यदि कोई अवधि, यदि कोई अवधि, यदि कोई हो । हो ।हो । | भर्ती की पतिः भर्ती भर्ती की पतिः भर्ती भर्ती की पतिः भर्ती भर्ती की पतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति यो आमेलन यो आमेलन विभिन्न विभिन्न यो आमेलन यो आमेलन विभिन्न विभिन्न पतिियों द्वारा भरी पतिियों द्वारा भरी पतिियों द्वारा भरी पतिियों द्वारा भरी जाने वाली जाने वाली रिक्तियों रिक्तियों जाने वाली जाने वाली रिक्तियों रिक्तियों की प्रतिशतता । | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे Jेणियां जिनके प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा किया जाएगा ।।।। किया जाएगा किया जाएगा | NaN | |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | NaN | |
| लागू नहY होता । | लागू नहY होता । | लागू नहY होता । | 10% प्रोन्नति द्वारा, िजसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ii) 90% प्रतिनियुक्ति द्वारा । [टिप्पण [ टिप्पण विद्यमान [ [ टिप्पण टिप्पण : काडर के कर्मचारियों क े वृत्तिक विकास के लिए 10 % पदों का प्रावधान प्रोन्नति के रूप में किया गया है, जिन्हें पोषक प्रवर्ग के अ ंितम पदधारी क े अगले उh प्रवर्ग में प्रोन्नत होने तक रखा जाएगा । इसके बाद इन पदों को 100% प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा । | प्रोन्नति प्रोन्नति :::: ऐसे विमानन सुरक्षा सहायक प्रोन्नति प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में नागर विमानन स रक्षा ु ब्यूरो म ें नियमित आधार पर नियुक्ति के पtात तीन वषb की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्तिः प्रतिनियुक्तिः---- के न्Zीय सशu पुलिस बल प्रतिनियुक्तिः या राज्य पुलिस संगठन या संघ राज्य क्ष ेत्र पुलिस संगठन के ऐसे अिधकारी: - (i) जिन्होंने म ूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; या (ii) व ेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । टिप्पण टिप्पण 1111 टिप्पण टिप्पण : : : : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत के न्Zीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / िवभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाp पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहY होगी । टिप्पण टिप्पण 2 :2 :2 :2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के टिप्पण टिप्पण िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंितम तारीख को वर्ष से 56 अधिक नहY होगी । | NaN |
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है तो उसकी रचना किस प्रकार की यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है, , , , तो उसकी रचना किस प्रकार की यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है तो उसकी रचना किस प्रकार की तो उसकी रचना किस प्रकार की ह ह ै ै ह ।है । । ै | भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक स स वा आयोग से परामर्श किया जाएगा । े वा आयोग से परामर्श किया जाएगा े स स वा आयोग से परामर्श किया जाएगा े वा आयोग से परामर्श किया जाएगा े । |
| (12) | (13) |
| समूह 'ग ' विभागीय प्रोन्नति सिमित (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने िलए) िजसमे िनम्नलिखित होंगे :- (i) उप महािनदेशक , नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (ना.वि.सु.ब्यु-) - अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), नागर विमानन सुरक्षा ब्युरों - सदस्य (iii) उप-िनदेशक , नागर िवमानन सुरक्षा ब्यूरों - सदस्य | लागू नहY होता । |
[फा. सं. ए.वी.-13029/001/2009-ए.एस.]
उषा पाढी, संयुक्त सचिव8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th July, 2017
G.S.R. 874(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), Head Constable, Group 'C' Posts, Recruitment Rules 2007, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Aviation Security Assistant in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), Senior Aviation Security Assistant, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.– The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. - No person,-
a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Serviceman, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| Name of post | Number of post(s) | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection or non- selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | NaN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | NaN |
| Senior Aviation Security Assistant. | 44* (2017) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial. | Level 3 of the pay matrix. | Non- selection. | Not applicable. | Not applicable. | NaN |
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a departmental promotion Committee exists what is its composition ? | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment | NaN | |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | NaN | |
| Not applicable. | Not applicable. | (i) 10% by promotion, failing which by deputation. (ii) 90% by deputation. [Note: 10% posts are provided as promotional avenue for career progression of existing cadre employees and will remain till the last incumbent in the feeder grade is promoted to the next higher grade. Thereafter, these posts will be covered under 100% deputation. ] | PROMOTION: Aviation Security Assistants in Level 2 of the pay matrix Bureau of Civil Aviation Security with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. DEPUTATION: Officers of the Central Armed Police Forces or State Police Organisations or Union territory Police Organisations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or; (ii) three Years regular service rendered in the pay level 2 in the pay matrix. | Group 'C' Departmental promotion Committee (for considering Promotion) consisting of the following:- 1. Dy. Director General, Bureau of Civil Aviation Security – Chairman 2. Joint Director (Administration) Bureau of Civil Aviation Security -Member 3. Deputy Director, Bureau of Civil Aviation Security - Member. | Not applicable. | NaN |
| Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation including short- term contract shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. |
[F. No. AV-13029/001/2009-AS]
USHA PADHEE, Jt. Secy.
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017
सा.का.सा.का.सा.का.सा.का.िन. िन. िन. िन. 878787875555((((अ)अ)अ)अ)....————राष्ट्रपति, संविधान के अनु(cid:24)छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 'ए, और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) , स्टाफ कार wाइवर (विशेष jेणी-I, jेणी-II और साधारण jेणी) भर्ती नियम, 2001 को अधि6ांत करते 'ए, जहाँ तक उसका सम्बन्ध स्टाफ कार wाईवर (jेणी –I) और स्टाफ कार wाईवर (jेणी- II) के पदों से हैं, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में स्टाफ कार wाईवर (jेणी-I और jेणी-II) पदों पर भर्ती की प@ति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-
1.1.1.1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) स्टाफ कार wाइवर (jेणी-I) और स्टाफ कार wाईवर (jेणी-II) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2.2.2.2. पद संख्यापद संख्यापद संख्यापद संख्या,,,, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तरवर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर ::::---- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाब@ अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिRदष्ट हैं ।
3.3.3.3. भर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयुभर्ती की प(cid:31)ति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि सीमा, अर्हताएं आदि –––– उक्त पदों पर भर्ती की प@ति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूवUक्त अनुसूची के स्तंभ )5( से स्तंभ )13( में विनिRदष्ट हैं ।
4.4.4.4. निरर्हता :निरर्हता :निरर्हता :निरर्हता :---- वह Vक्ति-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 11 (क) जिसने ऐसे Vक्ति से जिसका पति या जिसकी पWी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पWी के जीवित रहते 'ए किसी Vक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहY होगा :
परन्तु यदि के न्Zीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस Vक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु[ेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी Vक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।
5.5.5.5. शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:शिथिल करने की शक्ति:---- जहाँ कें Zीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब@ करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Vक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी ।
6.6.6.6. /ावृत्तिः/ावृत्तिः/ावृत्तिः/ावृत्तिः---- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहY डालेगी, जिनका के न्Zीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगb, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के Vक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| पद का पद का पद का पद का नामनामनामनाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | व व तन मेट्रिक्स े तन मेट्रिक्स े व व तन मेट्रिक्स े तन मेट्रिक्स े म म ें स्तर ें म म स्तर । स्तर ें स्तर ें | चयन या चयन या चयन या चयन या अचयन पद । | सीधी भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती कि ए जाने वाले सीधी भर्ती कि सीधी भर्ती कि ए जाने वाले ए जाने वाले /क्तियों /क्तियों िलए आयु /क्तियों /क्तियों िलए आयु----सीमा िलए आयु िलए आयु सीमा । सीमा सीमा | NaN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | NaN |
| स्टाफ कार wाइवर (jेणी-I) | 9* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण कें Zीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसिचवीय | व ेतन मेट्रिक्स म स्तर-5 ें | अचयन | लागू नहY होता । | NaN |
| सीधी भर्ती किए सीधी भर्ती किए सीधी भर्ती सीधी भर्ती किए जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले /कितियों के िलए /कितियों क /कितियों क क े िलए अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताए अहर्ताए ।।।। अहर्ताए अहर्ताए | सीधे भर्ती किए सीधे भर्ती किए सीधे भर्ती सीधे भर्ती किए किए जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले /क्तियों के लिए /क्तियों के लिए /क्तियों के लिए /क्तियों के लिए िविहत आयु और िविहत आयु और िविहत आयु और िविहत आयु और श श क्षिण अहर्ताएं ै ै श श क्षिण अहर्ताएं ै ै प्रोन्नत /क्तियों प्रोन्नत /क्तियों प्रोन्नत /क्तियों प्रोन्नत /क्तियों की दशा में ला की दशा में लागू गू गू गू की दशा में ला की दशा में ला होंगी या नहI होंगी या नहI ।।।। होंगी या नहI होंगी या नहI | परिवीक्षा परिवीक्षा की की की की परिवीक्षा अविध यदि कोई अविध, , , , यदि कोई अविध अविध हो । | भर्ती पतीः भर्ती भर्ती पतीः भर्ती भर्ती पतीः भर्ती भर्ती पतीः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा या आमेलन द्वारा या आमेलन द्वारा या आमेलन द्वारा विभिन्न पतियों विभिन्न पतियों विभिन्न पतियों विभिन्न पतियों द्वारा भरी जाने वाली द्वारा भरी जाने वाली द्वारा द्वारा भरी जाने वाली भरी जाने वाली रिक्तियों की रिक्तियों की रिक्तियों की रिक्तियों की प्रतिशतता प्रतिशतता ।।।। प्रतिशतता प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन प्रोन्नति प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती व Jेणियां जिनके े द्वारा भर्ती की दशा द्वारा भर्ती द्वारा भर्ती की दशा में में में में वे Jेणियां जिनके की दशा की दशा व व Jेणियां जिनके े े प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा किया जाएगा ।।।। किया जाएगा किया जाएगा | NaN | |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | NaN | |
| लागू नहY होता । | लागू नहY होता । | लागू नहY होता । | (i) 10% प्रोन्नित द्वारा, िजसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ii) 90% प्रतिनियुक्ति द्वारा । | प्रोन्नति स्टाफ कार wाईवर, प्रोन्नति:::: ऐसे प्रोन्नति प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है या साधारण jेणी में कु ल मिलाकर jेणी-II म पन्Zह वर्ष की सम्मलित सेवा की है ें और जिन्होंने Vवसाय परीक्षा स्कीम उत्तीर्ण की है । टिप्पण: टिप्पण:---- ऐसे स्टाफ कार wाईवर जो टिप्पण: टिप्पण: नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने इन नियमों के प्रारंभ | NaN |
| की तारीख को पंZह वर्ष नियमित सेवा की है और वे Vवसाय परीक्षा उत्तीर्ण रहते 'ए और विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए हों, jेणी-I पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति: जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया 'आ है । या के न्Zीय सशu पुलिस बल / राज्य सरकार पुलिस / संघ राज्य क्षेत्र पुलिस क े ऐसे हेड कांस्टेबल जिन्होंने वेतन म ट्रिक्स के स्तर-5 में पांच वर्ष तक ै िनयिमत सेवा की है और निम्नलिखित / अर्हता के यथा-उल्लिखित अनुभव साथ पन्Zह वर्ष िनयिमत सेवा की है :- (i) जिसके पास मोटर यान चलाने में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ भारी / हल्के मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनु[प्ति हो । (ii) अंoेजी के अंकों और आकृ तियों को पढ़ने में समर्थ हों । (iii) यातायात के विनियमों की अछी जानकारी रखता हो। (iv) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण की अछी जानकारी हो और त्र ुटियों का का पता लगाने और छोटी- मोटी खराबियों को सुधारने में समर्थ हों । (v) काबु र र् ेटर और प्लग आदि की सफाई करने में समर्थ हो । टिप्पण : टिप्पण :---- प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत टिप्पण : टिप्पण : क े न्Zीय सरकार के उसी या किसी अन्य स ंगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाp पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहY होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अिधकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहY होगी । |
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है । यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, , , , तो उसकी सं यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सं तो उसकी सं रचना है । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ भर्ती भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा से परामर्श किया जाएगा लोक सेवा से परामर्श किया जाएगा ।।।। लोक सेवा से परामर्श किया जाएगा लोक सेवा से परामर्श किया जाएगा |
| (12) | (13) |
| समूह 'ग' िवभागीय प्रोन्नति सिमित (प्रोन्नति के सम्बन्ध में िवचार करने के िलए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- (i) उप महािनदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो – अध्यक्ष (ii) अवर सिचव, नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य (iii) उप िनदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या समतुल्य – सदस्य (iv) उप निदेशक(प्रशासन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो – सदस्य | लागू नहY होता । |
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| पद का नामनामनामनाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | व व तन मेट्रिक्स े तन मेट्रिक्स े व व तन मेट्रिक्स े तन मेट्रिक्स े म म ें स्तर ें म म स्तर । स्तर ें स्तर ें | चयन चयन या या या या चयन चयन अचयन अचयन पदपदपदपद। अचयन अचयन | सीधी भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती सीधी भर्ती सीधी भर्ती किए जाने वाले /क्तियों के िलए आयु /क्तियों क /क्तियों /क्तियों क क े िलए आयु----सीमा े िलए आयु े िलए आयु सीमा । सीमा सीमा | NaN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | NaN |
| स्टाफ कार wाइवर (jेणी-II) | 9* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण कें Zीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसिचवीय | व ेतन मेट्रिक्स में स्तर-4 | अचयन | लागू नहY होता । | NaN |
| सीधी भर्ती किए सीधी भर्ती किए सीधी भर्ती सीधी भर्ती किए जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले /क्तियों क /क्तियों के िलए /क्तियों /क्तियों क क े िलए अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताएं अहर्ताएं ।।।। अहर्ताएं अहर्ताएं | सीधी भर्ती किए सीधी भर्ती किए सीधी भर्ती सीधी भर्ती किए किए जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले /क्तियों के िलए /क्तियों क े िलए /क्तियों /क्तियों क क े िलए े िलए िविहत आ िविहत आयु यु यु यु और और और और िविहत आ िविहत आ श श ै क्षिक ै अहर्ताएं श श क्षिक अहर्ताएं क्षिक ै क्षिक ै अहर्ताएं अहर्ताएं /क्तियों की दशा /क्तियों की दशा /क्तियों की /क्तियों की दशा दशा म म लागु होगI या ें लागु होगI या ें म म लागु होगI या ें लागु होगI या ें नही । | परिवीक्षा कीकीकीकी परिवीक्षा अविध यदि कोई अविध, , , , यदि कोई अविध अविध हो । | भर्ती पतीः भर्ती भर्ती पतीः भर्ती भर्ती पतीः भर्ती भर्ती पतीः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा या आमेलन द्वारा या आमेलन द्वारा या आमेलन द्वारा विभिन्न पतियों विभिन्न पतियों विभिन्न पतियों विभिन्न पतियों द्वारा भरी जाने वाली द्वारा भरी जाने वाली द्वारा भरी जाने वाली द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की रिक्तियों की रिक्तियों की रिक्तियों की प्रतिशतता प्रतिशतता ।।।। प्रतिशतता प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन प्रोन्नति प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती व Jेणियां जिनके े द्वारा भर्ती की दशा द्वारा भर्ती द्वारा भर्ती की दशा में में में में वे Jेणियां जिनके की दशा की दशा व व Jेणियां जिनके े े प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा किया जाएगा ।।।। किया जाएगा किया जाएगा | NaN | |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | NaN | |
| लागू नहY होता लागू नहY होता । | लागू नहY होता । | (i) 10% प्रोन्नति द्वारा, िजसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ii) 90% प्रतिनियुक्ति द्वारा । | प्रोन्नति स्टाफ कार wाईवर, प्रोन्नति::::---- ऐसे प्रोन्नति प्रोन्नति (साधारण jेणी) जिन्होंने 9 वर्ष तक नियमित सेवा की है और जिन्होंने Vवसाय परीक्षा स्कीम उत्तीर्ण की है । टिप्पण: टिप्पण:---- ऐसे स्टाफ कार wाईवर जो टिप्पण: टिप्पण: नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को पंZह वर्ष नियमित सेवा की है और वे Vवसाय परीक्षा उत्तीर्ण रहते 'ए और विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए हों, jेणी-I पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे । | NaN |
| प्रतिनियुक्ति: जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया 'आ है । या के न्Zीय सशu पुलिस बल / राज्य सरकार पुलिस / संघ राज्य क्षेत्र पुलिस क े ऐसे हेड कांस्टेबल जिन्होंने वेतन म ट्रिक्स के स्तर-4 में पांच वर्ष तक ै िनयिमत सेवा की है और निम्नलिखित / अर्हता के यथा-उल्लिखित अनुभव साथ पन्Zह वर्ष िनयिमत सेवा की है :- (i) जिसके पास मोटर यान चलाने में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ भारी / हल्के मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनु[प्ति हो । (ii) अंoेजी के अंकों और आकृ तियों को पढ़ने में समर्थ हों । (iii) यातायात के विनियमों की अछी जानकारी रखता हो । (iv) प ेट्रोल और डीजल इ ंजन के कार्यकरण की अछी जानकारी हो और त्र ुटियों का का पता लगाने और छोटी- मोटी खराबियों को सुधारने में समर्थ हों । (v) काबु र र् ेटर और प्लग आदि की सफाई करने में समर्थ हो । टिप्पण : टिप्पण :---- प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत टिप्पण : टिप्पण : क े न्Zीय सरकार के उसी या किसी अन्य स ंगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाp पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहY होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए प्राप्त अिधकतम आयु-सीमा आवेदन करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहY होगी । |
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, , , , तो उसकी संरचना है । यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ भर्ती भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा से परामर्श किया जाएगा ।।।। लोक सेवा से परामर्श किया जाएगा |
| (12) | (13) |
| समूह 'ग' िवभागीय प्रोन्नति सिमित (प्रोन्नति के सम्बन्ध में िवचार करने के िलए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- (i) उप महािनदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो – अध्यक्ष (ii) अवर सिचव, नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य (iii) उप िनदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या समतुल्य – सदस्य (iv) उप निदेशक(प्रशासन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो – सदस्य | लागू नहY होता । |
[फा. सं. ए.वी.-13029/001/2009-ए.एस.]
उषा पाढी, संयुक्त सचिव
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th July, 2017
G.S.R. 875(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Civil Aviation Security, (Ministry of Civil Aviation) Staff Car Drivers (Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2001, insofar as they relate to the posts of Staff Car Driver (Grade I) and Staff Car Driver (Grade II), the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade I and Grade II) in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-
1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), Staff Car Driver (Grade I) and Staff Car Driver (Grade II), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.– The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. - No person,-
a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Ex-Serviceman, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| Name of post | Number of post(s) | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection or non- selection post | Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (1) Staff Car Driver (Grade-I) | 9* (2017) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level 5 in the pay matrix. | Non- selection. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a departmental promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | (i) 10% by promotion, failing which by deputation. (ii) 90% by deputation. | Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level 4 in the pay matrix having 6 years regular service or a combined service of fifteen years in Grade-II and in Ordinary Grade put together and having passed the Trade Test Scheme. Note: Staff Car Drivers serving in the Bureau of Civil Aviation Security and having fifteen years regular service on the date of commencement of these rules shall be eligible for consideration for appointment to Grade-I subject to passing trade test and being found fit by Departmental Promotion Committee. | Group 'C' Department promotion Committee (for considering promotion):- (i) Deputy Director General, Bureau of Civil Aviation Security - Chairman (ii) Under Secretary in the Ministry of Civil Aviation- Member (iii) Deputy Director, Bureau of Civil Aviation Security or equivalent rank- Member (iv) Deputy Director (Administration) Bureau of Civil Aviation Security – Member. | Not applicable. |
| Deputation: Officials holding analogous post on regular basis in the parent cadre Or; Head Constable in level 4 in the pay matrix with 05 years regular service from Central Armed Police Force/State Government Police/Union Territory Police having fifteen years regular service with the experience/ qualification mentioned below:- (i) Must have a valid driving license for heavy/light motor vehicle with at least 10 years of driving a motor vehicle. (ii) Must be able to read English Numerals and figures. (iii) Must have a thorough knowledge of Traffic Regulations. (iv) Must have a good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. (v) Must be able to clear car carburetor and plug. (vi) Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation basis shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (2) Staff Car Driver (Grade-II), Group 'C' post. | 9* (2017) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial. | Level 4 in the pay matrix. | Nonselection. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | (i) 10% by promotion, failing which by deputation. (ii) 90% by deputation. | Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) having 9 years regular service and having passed the Trade Test Scheme. Note: Staff Car Drivers serving in the Bureau of Civil Aviation Security and having nine years regular service on the date of commencement of these rules shall be eligible for consideration for appointment to Grade-II subject to passing trade test and being found fit by Departmental Promotion Committee. Deputation: Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or; Head Constable in level 4 in the pay matrix with 05 years regular service from Central Armed Police Force or State Government Police or Union territory Police having fifteen years regular service with the experience/qualification mentioned below:- a valid driving license for 1. Must have heavy/light motor vehicle with at least 10 years of driving a motor vehicle. 2. Must be able to read English Numerals and figures. 3. Must have a thorough knowledge of Traffic regulations. 4. Must have a good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. 5. Must be able to clear car carburetor and plug. Period of deputation including period of 6. deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation basis shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application. | Group 'C' Department promotion Committee (for considering promotion):- (i) Deputy Director General - Chairman (ii) Under Secretary in the Ministry of Civil Aviation-Member (iii) Deputy Director, BCAS, or equivalent rank- Member (iii) Deputy Director (Administration) Bureau of Civil Aviation Security – Member | Not applicable. |
[F. No. AV-13029/001/2009-AS]
USHA PADHEE, Jt. Secy.
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