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Weekly Gazette of India · Government of India

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Published 07 October 2017

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in.gazette.central.w.2017-10-07.179498
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रजिस्ट्री सं. डी. एल. ;एनद्ध 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अक्तूबर 1— अक्तूबर 7, 2017, शनिवार/आश्विन 9—आश्विन 15, 1939

No. 32] NEW DELHI, OCTOBER 1— OCTOBER 7, 2017, SATURDAY/ASVINA 9—ASVINA 15, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्राालय द्वारा जारी किए गए सांविध्कि नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालयरक्षा मंत्रालयरक्षा मंत्रालयरक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2017

का.िन.आका.िन.आका.िन.आका.िन.आ.... 77777777....———— राष्ट्रपति, संिवधान के अनु(cid:21)छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते #ए और रक्षा मंत्रालय (योजना अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के िसवाय अधि/ांत करते #ए, जिन्हें ऐसे अधि/मण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में योजना अधिकारी के पद पर भर्ती की प7ति का िविनयमन करने के िलए निम्नलिखित िनयम बनाते हैं, , , , अर्थात् :--------

1111.... संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नामनामनामनाम औरऔरऔरऔर प्रारंभप्रारंभप्रारंभप्रारंभ :::: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (योजना अधिकारी) भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2222.... लागूलागूलागूलागू होनाहोनाहोनाहोना : ये िनयम, इन नियमों से उपाब7 अनुसूची के स्तंभ (1) 1 में विनिAर्दष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3333.... पदोंपदोंपदोंपदों की की की की संख्यासंख्यासंख्यासंख्या,,,, वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण,,,, वेतनवेतनवेतनवेतन मैट्रिक्समैट्रिक्समैट्रिक्समैट्रिक्स में स्त में स्त में स्त में स्तरररर :::: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाब7 अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिAर्दष्ट है ।

4444.... भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती कीकीकीकी प(cid:30)तिप(cid:30)तिप(cid:30)तिप(cid:30)ति,,,, आयुआयुआयुआयु----सीमासीमासीमासीमा,,,, अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं आदिआदिआदिआदि :::: उक्त पद पर भर्ती की प7ति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंिधत अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिAर्दष्ट हैं ।

5555.... निरर्हतानिरर्हतानिरर्हतानिरर्हता : : : : वह Iक्ति--

(क) िजसने ऐसे Iक्ति से िजसका पित या जिसकी पJी जीिवत हैं, िववाह किया है, या िववाह की संिवदा की है; या

(ख) िजसने अपने पित या अपनी पJी के जीिवत रहते #ए किसी Iक्ति से िववाह किया है या िववाह की संिवदा की है, 5843 GI/2017

(437)438 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4] उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहK होगा :

परन्तु यदि कें Lीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा िववाह ऐसे Iक्ति और िववाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय िविध के अधीन अनुMेय है और ऐसा करने के िलए अन्य आधार हैं तो वह किसी Iक्ति को इस िनयम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।

6. 6. 6. 6. िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल करनेकरनेकरनेकरने कीकीकीकी शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति :::: जहां कें Lीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके िलए जो कारण हैं उन्हें लेखब7 करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Iक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा िशिथल कर सके गी ।

7777.... (ावृत्ति(ावृत्ति(ावृत्ति(ावृत्ति :::: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहK डालेगी, िजनका कें Lीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर िनकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूिचत जातियों, अनुसूिचत जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य िपछड़े वगP और अन्य िवशेष प्रवर्ग के Iक्तियों के िलए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण व ेतन मैट्रिक् स में स् तर चयन पद अथवा अचयन पद NaN
(1) (2) (3) (4) (5) NaN
योजना अिधकारी 2* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।) योजना अधिकारी (रक्षा) -1 योजना अधिकारी(प्रणाली) -1 साधारण के Lीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसिचवीय सिविलियन अधिकारियों के लिए वेतन म ैट्रिक् स म ें स् तर-12 (78800-209200) स ेवा अधिकारियों के लिए वेतन म ैट्रिक् स म ें स् तर-12क (116700-210700) + ल ेQटनेंट कर्नल क े र ेंक क े अधिकारियों को अनुMेय सेना स ेवा वेतन लागू नहK होता NaN
ीधे भर्ती किए जाने वाले Iक्तियों के िलए आयु-सीमा सीधे भर्ती किए जाने वाले Iक्तियों के िलए अपेक्षित श ैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले Iक्तियों क े िलए िविहत आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत Iक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहK परिवीक्षा की अविध, यदि कोई हो NaN
(6) (7) (8) (9) NaN
लागू नहK होता लागू नहK होता लागू नहK होता प ुनTर्नयोजित सशस् त्र सेना काTर्मकों के लिए 2 वर्ष NaN
र्ती की प7ति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प7तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता भर्ती की प7ति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा िवभिन्न प7तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(10) (11)
प्रतिनियुक् ित (सशस् त्र सेना काTर्मकों के लिए प्रतिनियुक् ित) या पुनTर्नयोजन प्रतिनियुक्ति:::: प्रतिनियुक्ति क ें Lीय सरकार के अधीन ऐसे अिधकारी— (अ) (I) जिन्होंने मूल काडर या िवभाग में िनयिमत आधार पर सदृश पद धारण किया #आ है ; या
(II) जिन्होंने मूल काडर या िवभाग में वेतन मैट्रिक् स में स् तर -11 (67700-208700 X.) या समतुल् य में िनयिमत आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो ; या (III) अधिकारी जो वेतन मैट्रिक् स में स् तर-12क + रक्षा सेवाओं में अनूMेय सेना सेवा व ेतन में लेQटनेंट की रैंक पर पद धारण करता हो (आ) अपेक्षित अनुभव :-- (I) सिविलियन अधिकारियों के लिए: योजना अधिकारी (रक्षा) आवश् यक: क: क: क: आवश् य स् नातक डि^ी के साथ रक्षा युक् ित या योजना, संयुक् त राष् ट्र निशस् त्रीकरण मुद्दे, ब#पक्षीय रक्षा सहयोग, रक्षा थिंक टैंक (रक्षा अध् ययन और विश् लेषण के लिए संस् थान) के िलए वित् तीय तथा प्रशासनिक सहयोग, संसंदीय प्रश् न और लेखा परीक्षा मामले, टास् क बल समिति आदि की रिपोर्ट में रक्षा योजना और संरचना संबंधित मुद्दों की परीक्षा से स ंबंधित योजना मुद्दों में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: रक्षा नीतियों या रक्षा योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने से संबंधित कार्य में तीन वर्ष का अनुभव योजना अधिकारी (प्रणाली) आवश् यक:क:क:क: आवश् य इलैक् ट्रािनक, संसूचना, इलैक् ट्रीकल के क्षेत्र में इंजीनियरी स् नातक के साथ रक्षा संबंधित प्रचालन उपस् कर या प्रणाली की पू ंजी उपापन प्र/ियां में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: स ंसूचना आसूचना, सिंगनल आसूचना और इलैक् ट्रािनक आसूचना से संबंिधत मद के उपापन में तीन वर्ष का अनुभव । (आ)(II) सशस् त्र सेना काTर्मकों के लिए: योजना अधिकारी (रक्षा) स् नातक डि^ी के साथ रक्षा युक् ित या योजना, संयुक् त राष् ट्र निशस् त्रीकरण मुद्दे, ब#पक्षीय रक्षा सहयोग, रक्षा थिंक टैंक (रक्षा अध् ययन और विश् लेषण के लिए संस् थान) के िलए वित् तीय तथा प्रशासनिक सहयोग, संसंदीय प्रश् न और लेखा परीक्षा मामलें, टास् क बल समिति आदि की रिपोर्ट में रक्षा योजना और संरचना संबंधित मुद्दों की परीक्षा से स ंबंधित योजना मुद्दों में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय: रक्षा नीतियों या रक्षा योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने से संबंधित कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। योजना अधिकारी (प्रणाली) आवश् य आवश् यक:क:क:क: आवश् य इलैक् ट्रािनक, संसूचना, इलैक् ट्रीकल के क्षेत्र में इंजीनियरी स् नातक के साथ उपापन सेवा महानिदेशालय मुख् यालय या एकीकृ त रक्षा सेवाओं में प्रचालन उपस् कर या प्रणाली की प ंजी उपापन प्र/ियां में पांच वर्ष का अनुभव। ू वांछनीय: स ंसूचना आसूचना, सिंगनल आसूचना और इलैक् ट्रािनक आसूचना से संबंिधत मद के उपापन में तीन वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति की अविध, िजसके अन्तर्गत कें Lीय सरकार के उसी या किसी अन्य
स ंगठन/िवभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाi पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अिधक नहK होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंितम तारीख को 56 वर्ष से अिधक नहK होगी । भ भ ू ू स प्रतिनियुक्ति/पुन/र्नयोजन भ भ तपर्व सैनिकों तपर्व ू ू स स ैनिकों केकेकेके िलए ैनिकों ैनिकों िलए : : : : प्रतिनियुक्ति िलए प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति /पुन/र्नयोजन सशj बल के लेQटनेंट कर्नल रैंक के ऐसे काTर्मकों के संबंध में भी िवचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवािनवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और िजनके पास स् तंभ (11) में प्रतिनियुक् ित के िलए िविहत अनुभव और िविहत अर्हताएं हैं । यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबkधनों पर रखा जाएगा िजस तारीख से उन्हें सशj बल से निमु र्क्त किया जाना है; तत्पlात उन्हें पुनTर्नयोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ऐसे पात्र अिधकारी सेवािनवृत हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनTर्नयोजन के आधार पर की जाएगी । ( सिविल पद की बाबत सेवानिवृति की आयु तक पुनTर्नयोजन)
यदि िवभागीय प्रोन्नति सिमित है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस् िथतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12) (13)
समूह िवभागीय पुष् िट गीय पुष् िट सिमित प ष् िट के संबंध में विचार करने के लिए ु समूह 'कककक' िवभा समूह समूह िवभा िवभा गीय पुष् िट गीय पुष् िट सिमित, पुष् िट सिमित सिमित प प ष् िट ु ष् िट ु के संबंध में विचार करने के लिए---- के संबंध में विचार करने के लिए के संबंध में विचार करने के लिए (1) - विशेष सचिव या अतिरिक् त सचिव (रक्षा) - अध् यक्ष - - (2) स ंयुक् त सिचव,,,, (स् थापन) - सदस् य (3) स ंयुक् त सचिव (योजना और अन् र्तराष् ट्रीय सहयोग)- सदस् य योजना अधिकारी (रक्षा) की दशा में और संयुक् त सिचव तथा अर्जन प्रबंधक (समुLीय प्रणाली) - सदस् य योजना अधिकारी (प्रणाली) की दशा में सशस् त्र बल के काTर्मको के पुनTर्नयोजन की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश् यक है।
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 439 440 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4]

[फा. सं. ए-48013/01/2011-रक्षा(स्था.I/^ुप-I)]

प्रवीण डुडेजा, अवर सिचव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th September, 2017

S.R.O. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence (Planning Officers) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Planning Officer in the Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Defence (Planning Officers) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 441

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST NUMBER OF POST CLASSIFICATION LEVEL IN THE PAY MATRIX WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST
(1) (2) (3) (4) (5)
PLANNING OFFICER 2* (2017) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD. PLANNING OFFICER (DEFENCE) -1 PLANNING OFFICER (SYSTEM) -1 GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP A, GAZETTED, NON-MINISTERIAL LEVEL-12 IN THE PAY MATRIX (Rs. 78800/- to 209200/-) FOR CIVILIAN OFFICERS L EVEL-12A IN THE PAY MATRIX (Rs. 116700/- to 210700/-) PLUS MILITARY SERVICE PAY ADMISSIBLE TO THE OFFICERS OF THE RANK OF LIEUTENANT COLONEL FOR SERVICE OFFICER NOT APPLICABLE
GE-LIMIT FOR DIRECT RECRUITS EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES PERIOD OF PROBATION IF ANY METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION OR BY ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS
(6) (7) (8) (9) (10)
NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE 2 YEARS FOR ARMED FORCES PERSONNEL RE-EMPLOYED BY DEPUTATION (FOR ARMED FORCES PERSONNEL DEPUTATION OR RE-EMPLOYMENT
N CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION OR ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION OR ABSORPTION TO BE MADE
(11)
DEPUTATION: C ENTRAL GOVERNMENT OFFICERS: ( A)(I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE OR DEPARTMENT; OR ( II) WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN LEVEL-11 IN THE PAY MATRIX (Rs. 67700-208700) OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE OR DEPARTMENT; OR ( III) OFFICERS HOLDING RANK OF LIEUTENANT COLONEL IN LEVEL-12A IN THE PAY MATRIX PLUS MILITARY SERVICE PAY ADMISSIBLE IN THE DEFENCE SERVICES; AND E XPERIENCE REQUIRED : ( B) (I) FOR CIVILIAN OFFICERS: P LANNING OFFICER (DEFENCE) E SSENTIAL: G RADUATE DEGREE WITH FIVE YEARS EXPERIENCE IN POLICY ISSUES RELATING TO DEFENCE STRATEGY OR PLANNINNG, UNDISARMAMENT ISSUES, MULTILATERAL DEFENCE COOPERATION, FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SUPPORT FOR DEFENCE THINK TANK (INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSIS), PARLIAMENT QUESTIONS AND AUDIT MATTERS, EXAMINIATION OF ISSUES RELATING TO DEFENCE PLANNING AND STRUCTURES IN REPORTS OF TASK FORCES, COMMITTEE ETC. D ESIRABLE: T HREE YEARS' EXPERIENCE IN WORK RELATING TO DEFENCE POLICIES OR FINALIZATION OF DEFENCE PLANS. P LANNING OFFICER (SYSTEM) E SSENTIAL: A N ENGINEERING GRADUATE IN THE FIELD OF ELECTRONICS, COMMUNICATION, ELECTRICAL, HAVING FIVE YEARS WORKING EXPERIENCE ON CAPITAL PROCUREMENT PROCEDURES OF DEFENCE RELATED OPERATIONAL EQUIPMENT OR SYSTEM. DESIRABLE: T HREE YEARS EXPERIENCE IN PROCUREMENT OF ITEMS RELATING TO COMMUNICATION INTELLIGENCE, SIGNAL INTELLIGENCE AND ELECTRONIC INTELLIGENCE. ( B)(II) FOR ARMED FORCES PERSONNEL: P LANNING OFFICER (DEFENCE): E SSENTIAL: GRADUATE DEGREE WITH FIVE YEARS EXPERIENCE IN POLICY ISSUES RELATING TO DEFENCE STRATEGY OR PLANNING , UNDISARMAMENT ISSUES, MULTILATERAL DEFENCE COOPERATION, FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SUPPORT FOR DEFENCE THINK TANK (INSTITUE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSIS), PARLIAMENT QUESTIONS AND AUDIT MATTERS, EXAMINATION OF ISSUES RELATING TO DEFENCE PLANNING AND STRUCTURES IN REPORTS OF TASK FORCES, COMMITTEE ETC. D ESIRABLE: T HREE YEARS EXPERIENCE IN WORK RELATING TO DEFENCE POLICIES OR FINALIZATION OF DEFENCE PLANS. P LANNING OFFICER (SYSTEM) E SSENTIAL: A N ENGINEERING GRADUATE IN THE FIELD OF ELECTRONICS, COMMUNICATION, ELECTRICAL, HAVING FIVE YEARS WORKING EXPERIENCE ON CAPITAL PROCUREMENT PROCEDURES OF DEFENCE RELATED OPERATIONAL EQUIPMENTOR SYSTEM IN PROCUREMENT DIRECTORATEOF SERVICE HEAD QUARTERS OR INTEGRATED
442 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4] [भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 443

DEFENCE SERVICES.

DESIRABLE:

THREE YEARS EXPERIENCE IN PROCUREMENT OF ITEMS RELATING TO COMMUNICATION INTELLIGENCE, SIGNAL INTELLIGENCE AND ELECTRONIC INTELLIGENCE.

NOTE: PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING PERIOD OF DEPUTATIONIN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION OR DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED FOUR YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION SHALL NOT BE EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS.

DEPUTATION/RE-EMPLOYMENT FOR ARMED FORCES PERSONNEL:

THE ARMED FORCES PERSONNEL OF THE RANK OF LIEUTENANT COLONEL WHO ARE DUE TO RETIRE OR TO BE TRANSFERRED TO RESERVE WITHIN A PERIOD OF ONE YEAR AND HAVE THE QUALIFICATION AND EXPERIENCE PRESCRIBED FOR DEPUTATION UNDER COLUMN (11) SHALL ALSO BE CONSIDERED. IF SELECTED SUCH OFFICERS WILL BE GIVEN DEPUTATION TERMS UP TO THE DATE ON WHICH THEY ARE DUE FOR REALEASE FROM THE ARMED FORCES: THEREAFTER THEY MAY BE CONTINUED ON RE-EMPLOYMENT TERMS. IN CASE SUCH ELIGIBLE OFFICERS HAVE RETIRED OR HAVE BEEN TRANSFERRED TO RESERVE BEFORE THE ACTUAL SELECTION TO THE POST IS MADE THEIR APPOINTMENT WILL BE ON RE-EMPLOYMENT BASIS.

(RE-EMPLOYMENT UP TO THE AGE OF SUPERANNUATION IN RESPECT OF CIVIL POST.)

F A DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION CIRCUMSTANCE IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
(12) ( 13)
GROUP "A" DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE FOR CONSIDERING CONFIRMATION CONSISTING OF- ( 1) SPECIAL SECRETARY OR ADDITIONAL SECRETARY (DEFENCE) - CHAIRMAN; ( 2) JOINT SECRETARY, (ESTABLISHMENT) - MEMBER; ( 3) JOINT SECRETARY (PLANNNING AND INTERNATIONAL CO-OPERATION) - MEMBER IN CASE OF PLANNING OFFICER (DEFENCE) AND JOINT SECRETARY AND ACQUISITION MANAGER(MARINE SYSTEMS)-MEMBER IN CASE OF PLANNING OFFICER(SYSTEM). CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISION IS NECESSARY FOR REEMPLOYMENT OF ARMED FORCES PERSONNEL.

[F.No. A-48013/01/2011-D(Est.I/Gp.I)] PARVEEN DUDEJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2017

का.िन.आका.िन.आका.िन.आका.िन.आ. 7. 7. 7. 78888....———— राष्ट्रपति, संिवधान के अनु(cid:21)छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते #ए और रक्षा मंत्रालय, स्टाफ कार चालक (oेणी-I, oेणी-II और साधारण oेणी) भर्ती िनयम, 2011, का अधि/मण करते #ए, उन बातों के िसवाय जिन्हें ऐसे अधि/मण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (oेणी-I, oेणी-II और साधारण oेणी) के पद पर भर्ती की प7ति का िविनयमन करने के िलए निम्नलिखित िनयम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नामनामनामनाम औरऔरऔरऔर प्रारंभप्रारंभप्रारंभप्रारंभ ---- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय स्टाफ कार चालक (oेणी-I, oेणी-II और साधारण oेणी) भर्ती िनयम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

444 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4]

2. पदपदपदपद----संख्यासंख्यासंख्यासंख्या, , , , वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण औरऔरऔरऔर वेतनवेतनवेतनवेतन बैंडबैंडबैंडबैंड तथातथातथातथा <े<े<े<ेडडडड वेतनवेतनवेतनवेतन यायायाया वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान ---- उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाब7 अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिAर्दष्ट हैं ।

3. भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती कीकीकीकी प(cid:30)तिप(cid:30)तिप(cid:30)तिप(cid:30)ति, , , , आयुआयुआयुआयु----सीमासीमासीमासीमा, , , , औरऔरऔरऔर अन्यअन्यअन्यअन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं आदिआदिआदिआदि ---- उक्त पद पर भर्ती की प7ति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंिधत अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिAर्दष्ट हैं ।

4. निरर्हतानिरर्हतानिरर्हतानिरर्हता : : : : यहयहयहयह (क्ति(क्ति(क्ति(क्ति ----

(क) िजसने ऐसे Iक्ति से, िजसका पित या जिसकी पJी जीिवत है, िववाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) िजसने अपने पित या अपनी पJी के जीिवत रहते #ए किसी Iक्ति से िववाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहK होगा :

परन्तु यदि के न्Lीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा िववाह ऐसे Iक्ति और िववाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय िविध के अधीन अनुMेय है और ऐसा करने के िलए अन्य आधार हैं तो वे किसी Iक्ति को इस िनयम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।

5. िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल करनेकरनेकरनेकरने कीकीकीकी शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति ---- यहां के न्Lीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके िलए जो कारण हैं उन्हें लेखब7 करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Iक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा िशिथल कर सके गी ।

6. (ावृत्ति(ावृत्ति(ावृत्ति(ावृत्ति ---- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहK डालेगी, िजनका के न्Lीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर िनकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूिचत जातियों, अनुसूिचत जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य िवशेष प्रवर्ग के Iक्तियों के िलए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण व ेतन मैट्रिक्स में स्तर चयन पद है अथवा अचयन पद सीधी भर्ती के िलए आयु-सीमा NaN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) NaN
1. स्टाफ कार चालक (oेणी-I) 5* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । साधारण के न्Lीय स ेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसिचवीय) स्तर 5 (29200 - 92300 Xपए) अचयन लागू नहK होता NaN
ीधी भर्ती के िलए िविहत आयु और श ैक्षिक अर्हताएं सीधी भर्ती क े िलए िविहत आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत Iक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहK परिवीक्षा की अविध, यदि कोई हो । भर्ती की प7ति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प7तियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे o ेणियां िजनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । NaN
(7) (8) (9) (10) (11) NaN
लागू नहK होता लागू नहK होता लागू नहK होता प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति प्रोन्नति :::: प्रोन्नति प्रोन्नति ऐसे स्टाफ कार चालक जिन्होंने स्तर 4 (25500 – 81100 X.) oेणी में छह वर्ष की नियमति सेवा की हो या NaN
o ेणी-II और साधारण oेणी क े स्तर 2 (19900 – 63200 X.) में पंLह वर्ष की स ंयुक्त सेवा की हो; रक्षा म ंत्रालय, परिवहन कम्पनी, स ेना म ुख्यालय द्वारा स ंचालित Iवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
दि िवभागीय प्रोन्नति सिमित है, तो इसकी संरचना- भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12) (13)
िवभागीय प्रोन्नति सिमित (प्रोन्नति के िलए) अध्यक्ष (i) िनदेशक या उप सिचव (स्थापना) - सदस्य (ii) िनदेशक या उप सिचव (सी पी) - सदस्य (iii) िनदेशक या उप सिचव (पेंशन) - सदस्य िनदेशक या उप वित्तीय सलाहकार (iv) - (स्थापना और मुख्य कार्यालय) लागू नहK होता ।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) NaN
2. स्टाफ कार चालक (oेणी-II) 4* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । साधारण के न्Lीय स ेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसिचवीय) स्तर 4 (25500- 81100 Xपए) अचयन लागू नहK होता NaN
(7) (8) (9) (10) (11) NaN
लागू नहK होता लागू नहK होता लागू नहK होता प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति प्रोन्नति :::: प्रोन्नति प्रोन्नति ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण oेणी) जिन्होंने स्तर 2 (19900 – 63200 X.) oेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो; रक्षा म ंत्रालय, परिवहन कम्पनी, सेना म ुख्यालय द्वारा स ंचालित Iवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो । NaN
(12) (13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए िवभागीय प्रोन्नति सिमित अध्यक्ष (i) िनदेशक या उप सिचव (स्थापना) - सदस्य (ii) िनदेशक या उप सिचव (सी पी) - सदस्य (iii) िनदेशक या उप सिचव (पेंशन) - िनदेशक या उप वित्तीय सलाहकार सदस्य (iv) - (स्थापना और मुख्य कार्यालय) लागू नहK होता ।
(1) (2) (3) (4) (5)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण oेणी) 5* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । साधारण के न्Lीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसिचवीय) स्तर 2 (19900 - 63200 Xपए) लागू नहK होता ।
(6) (7)
आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (के न्Lीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अ|यTर्थयों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अ|यTर्थयों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) ि टप्पण टिप्पण 1111 :::: आयु-सीमा अवधारित करने के िलए निर्णायक तारीख टिप्पण टिप्पण भारत में अ|यTर्थयों से आवेदन प्राप्त करने के िलए िनयत की गई अ ंितम तारीख होगी । (और न कि वह अंितम तारीख जो असम, म ेघालय, अXणाचल प्रदेश, िमजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सि}िम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, िहमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति िजले तथा चम्बा िजले के पांगी उपखंड, अ ंडमान और िनकोबार द्वीप या लयद्वीप के अ|यTर्थयों के िलए िविहत की गई है ।) आवश्यक आवश्यक :::: आवश्यक आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10व कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण । (ii) मोटरकारों के िलए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई विधिमान्य चालन अनुMप्ति का होना । (iii) मोटर यंत्र /िया का Mान (अ|यर्थी छोटी मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चािहए ।) (iv) किसी प्रतिष्ठित संगठन से मोटरकार के चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय वांछनीय :::: वांछनीय वांछनीय होम गार्ड या िसिवल स्वयं सेवक का तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पण टिप्पण 1111 ---- अर्हताएं, अन्यथा सुअTर्हत अ|यTर्थयों की दशा में, सक्षम टिप्पण टिप्पण प्राधिकारी के िववेकानुसार अनुभव संबंधी िशिथल की जा सकती हैं । टिप्पण टिप्पण 2222 ---- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के टिप्पण टिप्पण िववेकानुसार अनुसूिचत-जातियों और अनुसूिचत जनजातियों के अ|यTर्थयों की दशा में तब िशिथल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्र/म पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके िलए आरक्षित रिक्तियों को भरने के िलए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अ|यTर्थयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहK है ।
(8) (9) (10) (11)
लागू नहK होता सीधे भर्ती के िलए दो वर्ष या पुनTर्नयोजन प्रतिनियुक्ति/आमेलन नहK हो पाने की स्थिति पुनTर्नयोजन । सशj बलों के काTर्मकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनTर्नयोजन । प्रतिनियुक्ति प ु प्रतिनियुक्ति////आमेलन प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति आमेलन////पुन/र्नयोजन आमेलन आमेलन प प न/र्नयोजन िजसके न/र्नयोजन ु न/र्नयोजन ु िजसके नननन होहोहोहो सकने िजसके िजसके सकने परपरपरपर सकने सीधी सीधी भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती द्वारा सीधी सीधी द्वारा :::: द्वारा द्वारा ऐसे िनयिमत सवार हरकारा (समूह-ग) और ऐसे सम ग कर्मचारी जो रक्षा मंत्रालय (सिचवालय) में स्तर 1 (18000 -56900 Xपए) से हैं, जिनके पास मोटर कारों क े िलए वैध चालन अनुMप्ति हो, जो मोटरकार चालन की क्षमता का पता लगाने के िलए परिवहन कं पनी, रक्षा म ुख्यालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा संचािलत चालन परीक्षण म ें योग्य पाए जाने वाले, ऐसा न हो सकने पर उन कर्मचारियों से जो िनयिमत आधार पर सवार हरकारे का पद धारण कर रहे हैं जो स्तम्भ (7) में वTर्णत अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं । सशj सेनाओं के काTर्मकों के लिए प्रतिनियुक्ति प ु प्रतिनियुक्ति //// पुन/र्नयोजन प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति प प न/र्नयोजन :::: न/र्नयोजन ु न/र्नयोजन ु सशj बल के ऐसे काTर्मकों के संबंध में भी िवचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और िजनके पास कॉलम (7) में विहित अनुसार अपेक्षित अनुभव और िविहत आर्हताएं हैं । ऐसे Iक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा िजस तारीख से उन्हें सशj बल से निमु र्क्त किया जाना है, तत्पlात उन्हें पुनTर्नयोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । टिप्पण टिप्पण :::: प्रतिनियुक्ति अवधि जिसमें के न्Lीय सरकार के टिप्पण टिप्पण इसी अथवा किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति स े तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाi पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, वह सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहK होगी । प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहK' होगी ।
(12) (13)
पुष्टिकरण के मामलों पर विचार करने के लिए समूह 'ग' िवभागीय पुष्टि सिमित :- अध्यक्ष (i) िनदेशक या उप सिचव (सीपी) - सदस्य (ii) अवर सिचव (^ुप-II) - सदस्य (iii) अवर सिचव (सामान्य) - सदस्य (iv) एएफए (स्थापना और मुख्य कार्यालय) - लागू नहK होता ।
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 445 446 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4] [भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 447

[फा. सं. ए-48017/01/2015-रक्षा(स्था.I/^ुप-I)]

प्रवीण डुडेजा, अवर सिचव448 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4]

New Delhi, the 19th September, 2017

S.R.O. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence Staff Car Drivers (Grade –I, Grade-II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Drivers (Grade –I, Grade-II and Ordinary Grade) in the Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Defence Staff Car Drivers (Grade –I, Grade-II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the Level in the Pay Matrix. - The number of the said post, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post Number of post Classification Level in the Pay Matrix Whether selection post or non-selection post Age limit for direct recruits NaN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) NaN
1. Staff Car Driver (Grade - I) 5* (2017) * Subject to variation dependent on workload. General Central Service, Group 'C' (Non- Gazetted, Non- Ministerial) Level 5 (Rs.29200 - 92300) Non-selection Not applicable NaN
E ducational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees Period of probation, if any Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which romotion/deputation/absorption to be made NaN
(7) (8) (9) (10) (11) NaN
Not applicable Not applicable Not applicable By promotion Promotion: Staff Car Driver Grade - II in Level 4 (Rs.25500 - Rs.81100) with six years regular service in the grade or a combined service of fifteen years in Grade-II and in Ordinary Grade in Level 2 (Rs.19900 - Rs.63200), put together, subject to passing of a Trade test conducted by Transport Company, Army Headquarters, Ministry of Defence. NaN
f a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12) (13)
Departmental Promotion Committee (for promotion) (i) Director or Deputy Secretary (Establishment) - Chairman (ii) Director or Deputy Secretary (CP) - Member (iii) Director or Deputy Secretary (Pension) - Member (iv) Director or Deputy Financial Adviser - Member (Establishment and Main Office) Not applicable.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) NaN
2. Staff Car Driver (Grade - II) 4 * (2017) * Subject to variation dependent on workload. General Central Service, Group 'C' (Non- Gazetted, Non- Ministerial) Level 4 (Rs.25500 - Rs.81100) Non-selection Not applicable NaN
(7) (8) (9) (10) (11) NaN
Not applicable Not applicable Not applicable By promotion Promotion: Staff Car Driver Ordinary Grade in Level 2 (Rs.19900 - Rs.63200) with nine years regular service in the grade subject to passing of a Trade Test conducted by Transport Company, Army Headquarters, Ministry of Defence. NaN
(12) (13)
Departmental Promotion Committee for considering promotion : (i) Director or Deputy Secretary (Establishment) - Chairman (ii) Director or Deputy Secretary (CP) - Member (iii) Director or Deputy Secretary (Pension) - Member (iv) Director or Deputy Financial Adviser - Member (Establishment and Main Office) Not applicable.
(1) (2) (3) (4) (5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade) 5 * (2017) * Subject to variation dependent on workload. General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non- Ministerial) Level 2 (Rs.19900- Rs.63200) Not applicable
(6) (7)
Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants upto 40 years in case of general candidates and 45 years in respect of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Essential : (i) A pass in the 10th standard or equivalent from a recognised Board or Institution. (ii) Must possess a valid driving licence for motor car issued by the competent authority. (iii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles); (iv) experience of driving a motor car for at least three years from reputed organisation. Desirable: Three years service as Home Guard or Civil volunteers. Note 1 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidate otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
(8) (9) (10) (11)
Not applicable Two years for direct recruits or re-employed Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel Deputation/ re-employment. Deputation/Absorption/Re-employment : From amongst the regular Despatch Rider (Group-C) and Group C employees in Level 1 (Rs.18000 - Rs.56900) in the Ministry of Defence (Secretariat) who possess valid driving licence for motor cars on the basis of a driving test conducted by the Transport Company, Army Headquarters, Ministry of Defence to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Despatch Rider in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7).
For Armed Forces Personnel: Deputation/Re-employment. The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed in column (7) shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment. Note : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.
(12) (13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation cases :- (i) Director or Deputy Secretary (CP) - Chairman (ii) Under Secretary (Group II) - Member (iii) Under Secretary (General) - Member (iv) AFA (Establishment and Main Office) - Member Not applicable.
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 449 450 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4] [भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 451

[F.No. A-48017/01/2015-D (Est.I/Gp.I)]

PARVEEN DUDEJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2017

का.िन.आका.िन.आका.िन.आका.िन.आ. . . . 77779999....————राष्ट्रपति, संिवधान के अनु(cid:21)छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते #ए और रक्षा मंत्रालय, स्टाफ कार चालक (िवशेष oेणी) भर्ती िनयम, 2012, का अधि/मण करते #ए, उन बातों के िसवाय िजन्हें ऐसे अधि/मण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (िवशेष oेणी) के पद पर भर्ती की प7ति का िविनयमन करने के िलए निम्नलिखित िनयम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नामनामनामनाम औरऔरऔरऔर प्रारंभप्रारंभप्रारंभप्रारंभ ---- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय स्टाफ कार चालक (िवशेष oेणी) भर्ती िनयम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदपदपदपद----संख्यासंख्यासंख्यासंख्या, , , , वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण औरऔरऔरऔर वेतनवेतनवेतनवेतन मैट्रिक्स में स्तरमैट्रिक्स में स्तरमैट्रिक्स में स्तरमैट्रिक्स में स्तर ---- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाब7 अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिAर्दष्ट हैं ।

3. भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती कीकीकीकी प(cid:30)तिप(cid:30)तिप(cid:30)तिप(cid:30)ति, , , , आयुआयुआयुआयु----सीमासीमासीमासीमा, , , , औरऔरऔरऔर अन्यअन्यअन्यअन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं आदिआदिआदिआदि ---- उक्त पद पर भर्ती की प7ति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंिधत अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिAर्दष्ट हैं ।

4. निरर्हतानिरर्हतानिरर्हतानिरर्हता : : : : यहयहयहयह (क्ति(क्ति(क्ति(क्ति ----

(क) िजसने ऐसे Iक्ति से, िजसका पित या जिसकी पJी जीिवत है, िववाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) िजसने अपने पित या अपनी पJी के जीिवत रहते #ए किसी Iक्ति से िववाह किया है, या िववाह की संविदा की है,452 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4] उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहK होगा :

परन्तु यदि के न्Lीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा िववाह ऐसे Iक्ति और िववाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय िविध के अधीन अनुMेय है और ऐसा करने के िलए अन्य आधार हैं तो वे किसी Iक्ति को इस िनयम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।

5. िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल करनेकरनेकरनेकरने कीकीकीकी शक्तिशक्तिशक्तिशक्ति ---- जहां के न्Lीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके िलए जो कारण हैं उन्हें लेखब7 करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के Iक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा िशिथल कर सके गी ।

6. (ावृत्ति(ावृत्ति(ावृत्ति(ावृत्ति ---- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहK डालेगी, िजनका के न्Lीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर िनकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूिचत जातियों, अनुसूिचत जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य िवशेष प्रवर्ग के Iक्तियों के िलए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण व ेतन मैट्रिक्स में स्तर चयन अथवा अचयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले Iक्तियों क े िलए आयु-सीमा
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. स्टाफ कार चालक (िवशेष oेणी) 1* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । साधारण के न्Lीय स ेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित, अननुसिचवीय ) स्तर 6 – (35400 - 112400 Xपए) अचयन लागू नहK होता
सीधी भर्ती के िलए अपेक्षित श ैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधी भर्ती के िलए िविहत आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत Iक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहK परिवीक्षा की अविध, यदि कोई हो । भर्ती की प7ति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प7तियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7) (8) (9) 10
लागू नहK होता लागू नहK होता दो वर्ष प्रोन्नति द्वारा
ोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे oेणियां िजनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति प्रोन्नति:::: प्रोन्नति ऐसे स्टाफ कार चालक (oेणी-I) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (29200 - 92300 Xपए) के स्तर 5 में तीन वर्ष की िनयिमत सेवा की है, जो रक्षा म ंत्रालय के सेना मुख्यालय ट्रांसपोर्ट कं पनी द्वारा संचािलत Iावसायिक परीक्षण के अध्याधीन है । टिप्पण टिप्पण 1 1 1 1 :::: जहां ऐसे कनिष्ठ Iक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के िलए िवचार किया जा टिप्पण टिप्पण रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ Iक्तियों के संबंध में भी िवचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता स ेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अिधक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ Iक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उतर oेणी में प्रोन्नति के िलए अपनी परिवीक्षा की
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 453

अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण 2 2 2 2 :::: प्रोन्नति के प्रयोजन के िलए न्यूनतम अर्हक की गणना के िलए किसी अिधकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से िजससे सातवें के न्Lीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, िनयिमत आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि िवभागीय प्रोन्नति सिमित है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12) (13)
िवभागीय िवभागीय प्रोन्नति िवभागीय िवभागीय प्रोन्नति सिमित प्रोन्नति प्रोन्नति सिमित ((((प्रोन्नति सिमित सिमित प्रोन्नति केकेकेके िलए प्रोन्नति प्रोन्नति िलए) ) ) ) िलए िलए अध्यक्ष (i) िनदेशक / उप सिचव (स्थापना) - सदस्य (ii) िनदेशक / उप सिचव (सीपी) - सदस्य (iii) िनदेशक / उप सिचव (पेंशन) - सदस्य िनदेशक / उप वित्तीय सलाहकार - (iv) (स्थापना और मुख्य कार्यालय) लागू नहK होता ।

[फा. सं. ए-48017/01/2015-रक्षा (स्था.I/^ुप-I)]

प्रवीण डुडेजा, अवर सिचव

New Delhi, the 19th September, 2017

S.R.O. 79.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence Staff Car Driver (Special Grade) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in the Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Defence Staff Car Drivers (Special Grade) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the Level in the Pay Matrix. - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.- No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

454 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 7, 2017/ASVINA 15, 1939 [PART II—SEC. 4]

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post Number of post Classification Level in the Pay Matrix Whether selection post or non- selection post Age limit for direct recruits
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Staff Car Driver (Special Grade) 1 * (2017) * Subject to variation dependent on workload. General Central Service, Group 'B' (Non-Gazetted, Non- Ministerial). Level 6 (Rs.35400 - 112400) Non- selection Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees Period of probation, if any Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
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Not applicable Not applicable Two years By promotion
In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)
Promotion: Staff Car Driver (Grade - I) in Level 5 (Rs.29200 - 92300) with three years of regular service in the grade, subject to passing of Trade Test conducted by Transport Company Army Headquarters, Ministry of Defence. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Grade along with their juniors who have already completed such qualifying Service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the VIIth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.
I f a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(12)
Departmental Promotion Committee (for promotion) : (i) Director/Deputy Secretary (Establishment) - Chairman (ii) Director/Deputy Secretary (CP) - Member (iii) Director/Deputy Secretary (Pension) - Member (iv) Director/Deputy Financial Adviser - Member (Establishment and Main Office)
[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : अक्तूबर 7, 2017/आश्विन 15, 1939 455

[F.No. A-48017/01/2015-D (Est.I/Gp.I)]

PARVEEN DUDEJA, Under Secy.

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Cite this issue. Weekly Gazette of India, Government of India, 07 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.w.2017-10-07.179498/. Archive identifier in.gazette.central.w.2017-10-07.179498.