रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-सा.-07092022-238635
CG-DL-W-07092022-238635
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PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY
सं. 31] नई दिल्ली, अगस्त 28— सितम्बर 3, 2022, शनिवार/ भाद्र 6—भाद्र 12, 1944 No. 31] NEW DELHI, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2022, SATURDAY/BHADRA 6—BHADRA 12, 1944
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और के न्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of
the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the
Administrations of Union Territories)
गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022
सा.का.नि. 115.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों, कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2012 का इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्य के अतिरिक्त, राष्ट्रपति एतदद्वारा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में, कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:—
5594 GI/2022
(751)752 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 3, 2022/BHADRA 12, 1944 [PART II—SEC. 3(i)] 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय, कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2022 होगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे जुड़े पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उल्लिखित अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु के न्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।
5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी ।
6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका के न्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।
अनुसूची
| पद का नाम | पदों की संख् या | वर्गीकरण | पे मैट्रिक्स में लेवल | क् या चयन अथवा अचयन पद है |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| कार्यालय अधीक्षक | 166*(2022) *कार्यभार के अनुसार संख् या में परिवर्तन किया जा सकता है | सामान्य के न्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय। | पे मेट्रिक्स में लेवल 6 (Rs. 35400-112400) | चयन पद |
| स ीधे भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन् य अर्हताएं | क् या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी | NaN |
| (6) | (7) | (8) | NaN |
| 30 वर्ष से अधिक नहीं (कें द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों क े लिए पांच वर्ष तक की छू ट)। नोट: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि | अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि। नोट: लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आलोक में, भिन्न प्रकार से सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले म , कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक ें | नहीं | NaN |
| कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी। | पर योग्यता में छू ट दी जा सकती है। | NaN | |
| प रिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन् नति द्वारा या प्रतिनियुक् ित/ आमेलन द्वारा और विभिन् न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक् ितयों की प्रतिशतता | पदोन् नति या प्रतिनियुक् ित/आमेलन द्वारा नियुक्ति के मामले म , ें ग्रेड जिनमें स पदोन् नति या प्रतिनियुक् ित/आमेलन किया जाएगा | NaN |
| (9) | (10) | (11) | NaN |
| नोट 1: सीधी भर्ती और पदोन्नति वालों के लिए दो वर्ष। न ोट 2: परिवीक्षा पूरा करने क े लिए सीधी भर्ती वालों को भारत के महारजिस्ट्रार क े कार्यालय द्वारा प्रशासनिक या स्थापना, लेखा और बजट मामलों पर आयोजित कम से कम चार सप्ताह की अवधि की अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की आवश्यकता होगी। | 60 % सीधी भर्ती द्वारा 4 0 % पदोन् नति द्वारा, जिसके न होने पर अल् पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक् ित द्वारा | पदोन्नति: उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रुपये 25500- 81100) में स्तर/लेवल -4 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा की है और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशासनिक या स्थापना, लेखा और बजट मामलों में सफलतापूर्वक दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया है। नोट: जहां उन कनिष् ठों की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन् होंने अपेक्षित योग् यता अथवा अर्हक स ेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष् ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग् यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग् यता अथवा अर्हक स ेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच् च ग्रेड में पदोन् नति के लिए, अपने उन कनिष् ठों जो पहले ही ऐसी योग् यता अथवा अर्हक स ेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं । प्रतिनियुक् ित (अल् पकालिक संविदा सहित) : क े न् द्रीय सरकार या राज् य सरकार अथवा संघ राज् य क्षेत्रों अथवा स् वायत् त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा मान् यता प्राप् त अनुसंधान संस् थाओं अथवा विश् वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, के अन् तर्गत ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा (ii) जिन् होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल-5 पर नियमित आधार पर नियुक् ित के पश् चात पद पर छ: वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हों; अथवा | NaN |
| (iii) जिन् होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल-4 पर नियमित आधार पर नियुक् ित के पश् चात पद पर दस वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हों; और (ख) कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों । नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन् नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक् ित पर नियुक् ित के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक् त कर्मचारी पदोन् नति द्वारा नियुक् ित के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । नोट 2: के न् द्रीय सरकार के उसी अथवा अन् य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक् ित से तुरंत पहले धारित किसी अन् य स ंवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक् ित (अल् पकालिक स ंविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक् ित (अल् पकालिक संविदा सहित) की अवधि सामान् यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 3: प्रतिनियुक् ित द्वारा नियुक् ित के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप् त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । | NaN | ||
| यदि विभागीय पदोन् नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क् या है? | भर्ती करते समय किन परिस् िथतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा | NaN | |
| (12) | (13) | NaN | |
| विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण और पदोन्नति पर विचार करने के लिए): - 1. भारत के अपर महारजिस्ट्रार या उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशा.) या उप निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य 3. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य | स ंघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है। | NaN |
[फा. सं. ए-51011/2/2020-प्र.V]
एस.एन.शर्मा, उप सचिव
| Name of the post | Number of post | Classification | Pay level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Office Superintendent. | 166* (2022) * subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'. | 6 (Rs. 35400- 112400) | Selection post |
| Age limits for direct recruits. | Educational and other qualification required for direct recruits. | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees. | NaN |
| (6) | (7) | (8) | NaN |
| Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to | Essential: Bachelors Degree in any discipline from a recognized university or institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or | No | NaN |
| ime). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. | NaN | |
| P eriod of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made. | NaN |
| (9) | (10) | (11) | NaN |
| Note 1: Two years for direct recruits and promotees. N ote 2: The direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of atleast four weeks duration on administrative or establishment, accounts and budget matters organised by the Office of the Registrar General India for completion of probation. | 60 % by direct recruitment. 40 % by promotion failing which by deputation including short term contract. | Promotion: Upper Division Clerk with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level -4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) and having successfully completed two weeks training in administrative or establishment, accounts and budget matters organised by the Office of the Registrar General India. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organisation or Recognised Research Institutes or Universities or Public Sector Undertaking: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -4 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and | NaN |
| (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits in column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications | NaN | ||
| I f a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment. | NaN | |
| (12) | (13) | NaN | |
| Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion): 1. Additional Registrar General, India or Deputy Secretary (Administration) - Chairman 2. Under Secretary (Administration) or Deputy Director, Office of the Registrar General, India – Member 3. Assistant Director Census Operations, Office of the Registrar General, India - Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. | NaN |
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022
सा.का.नि. 116.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2018 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—
758 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 3, 2022/BHADRA 12, 1944 [PART II—SEC. 3(i)]1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2018 में–
(क) नियम 1 के उप नियम (1) में 'कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक' शब्दों के स्थान पर 'कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।
(ख) अनुसूची में, -
(i) स्तंभ (1) में 'कनिष्ठ अनुवादक' और 'ज्येष्ठ अनुवादक' प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: '1. कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी' और '2. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी' प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी;
(ii) स्तंभ (11) में, प्रोन्नति शीर्षक के अधीन, 'लागू नहीं होता' शब्दों के स्थान पर -
''प्रोन्नति:
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में 2 सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।
टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।''
शब्द रखे जाएंगे।
[फा. सं. ए-11018/19/2022-एमएच-II]
गणेश कु मार, अवर सचिव
टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 77 तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
New Delhi, the 31st August, 2022
G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Junior Translator and Senior Translator in Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2018, namely:—
1. (1) These rules may be called the Junior Translator and Senior Translator in Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment (Amendment) Rules, 2022.
(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Junior Translator and Senior Translator in Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2018,- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022
सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन स्तंभ 11 में उच्च श्रेणी लिपिक के पद के स्थान पर, विद्य्मान "टिप्पण" को "टिप्पण 2" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;", और इस प्रकार संख्यांकित, ''टिप्पण 2:'' से पूर्व, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात:—
"टिप्पण 1:- उपरोक्त खण्ड (ii) के अधीन अवर श्रेणी लिपिक से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2022 के प्रवृत्त होने की तारीख पर नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष तक बना रहेगा।''
[फा. सं. एस एम/02/02/2017]
विनोद कु मार शर्मा, अवर सचिव760 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 3, 2022/BHADRA 12, 1944 [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)
New Delhi, the 1st September, 2022
G.S.R. 117.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules to amend The Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Survey of India (Group 'C' Ministerial posts) Recruitment Rules, 2018, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Survey of India (Group 'C' Ministerial posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Survey of India (Group 'C' Ministerial Posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2022, in the schedule for the post of Upper Division Clerk in column 11 under the heading "Promotion", the existing "Note" shall be renumbered as "Note 2:", thereof and before "Note 2:" as so numbered, the following Note shall be inserted, namely:—
"Note 1:- The eligibility service for promotion through limited departmental competitive examination from Lower Division Clerk under clause (ii) above, for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of coming into force of the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Survey of India (Group 'C' Ministerial Posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2022 shall continue to be three years."
[F. No. SM/02/02/2017]
VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.
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