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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, रिक्त पदों पर स्वीकृत पैनल के संबंध मे।

Published 10 July 2026

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
373
Notification no.
GENS/28540/2026:
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-10.373
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/28540/2026 . किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 04 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार एतद्‌द्वारा नीचे लिखे तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्ति को कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में,नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है,अर्थातः-

क्र. जिला किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य का नाम
1. मुंगेेली (सामाजिक कार्यकर्ता) देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता- स्व. श्री गुलाब प्रसाद पाण्डेय

शर्तेंः-

(1) यह नियुक्ति अभ्यर्थियाें द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा ि"ाकायत की द"ाा मे राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध मे कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा।

(2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर दिनांक 07.01.2025 द्वारा श्री ओमप्रकाश चन्द्राकर को तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। उनके त्यागपत्र के फलस्वरूप नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त पद की शेष अवधि तक पद धारण कर सकेगा। यह नियुक्ति शेष अवधि तक या सदस्य की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर जो भी पहले हो नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

(3) बोर्ड, बाल संप्रेक्षण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चत स्थान पर अपना बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(4) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओेंं की नियक्ति, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (4) की उपधारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी। (5) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 5(3) अनुसार बोर्ड के सामाजिक कार्याकर्ताऔं राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे । (6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता कि"ाोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 यथा सं"ाोधित 2021 तथा कि"ाोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा सं"ाोधित 2022 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे।

(7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो कि"ाोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य अनिवार्य रूप से स्थगित करना होगा एवं इस आ"ाय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8) कि"ाोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता है, तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टिस नही ंकरेंगे तथा इस हेतु उन्हें कि"ाोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद्‌ से अपना पंजीयन/सनद्‌ स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इस के प"चात ही वे कि"ाोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे। (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तकप्रावधिकमानीजायेगी। यदिकिसीनियुक्तअभ्यर्थी के पुलिससत्यापन मे विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।

(10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।

(11) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा सं"ाोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/28540/2026-WCD. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, रिक्त पदों पर स्वीकृत पैनल से राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्ति को कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में सदस्य के रूप में,नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थातः-

क्र. जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1) (2) (3)
1. मुंगेली (सदस्य) श्रीमती नूरिता कश्यप

शर्तेंः-

(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियाें द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा ि"ाकायत की द"ाा मे राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध मे कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा।

(2) बालक कल्याण समिति के सदस्य पद पर दिनांक 29.08.2025 द्वारा श्री रविशंकर साहू श्री लालजी साहू को तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। उनके त्यागपत्र के फलस्वरूप नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त पद की शेष अवधि तक पद धारण कर सकेगा। यह नियुक्ति शेष अवधि तक या सदस्य की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर जो भी पहले हो नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

(3) बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। (4) बालक कल्याण समिति, बालगृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वाराविनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी।

(5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जासकेगी। (6) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15(6) अनुसार समिति के अध्यक्ष/सदस्य राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे। (7) समिति, किशोरन्याय (बालकों की देखरेख एवंसंरक्षण) अधिनियम, 2015 यथासंशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथासं"ाोधित 2022 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी।

(8) यदि नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यो को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा, एवं इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यथी के पुलिस सत्यापन मे विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।

(10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं फार्म 49 में शपथपत्र जमा करना होगा। (11) नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा सं"ाोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 10 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-10.373/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2026-07-10.373.