रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 2019/पौष 28, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 718
सं. 16]
No. 16] DELHI, FRIDAY, JANUARY 18 , 2019/PAUSHA 28, 1940 [N.C.T.D. No. 718
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 17 जनवरी, 2019
सं.फा. 16(642)/श.वि./जल/16/97.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 27 मई 2016 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 4 अग(cid:3)त 2016 के पत्र सं. फा. 3/24 (8)/2016 - आर आर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से तथा दिनांक 16 जुलाई 1992 की अधिसूचना सं. एफ. 9/7/92/एलएसजी/5822 के अनुसार अधिसूचित निदेशक (वित्त एवं लेखा) के भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोडकर दिल्ली जल बोर्ड में निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद के भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2018 कहा जाये।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मेैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
364 DG /2019
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
शर्त यह है कि सरकार ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के पराम"ार् पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
''अनूसूची''
| 1. | पदनाम | ः | निदेशक (वित्त एवं लेखा) |
| 2. | पदों की संख्या | ः | 01 (2018)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। |
| 3. | वर्गीकरण | ः | श्रेणी ''क'' |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | ः | व तन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900/रूपये) े |
| 5. | क्या चयन पद है या गैर चयन पद | ः | चयन |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | ः | लागू नहीं । |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅं | ः | लागू नहीं । |
| 8. | क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी। | ः | लागू नहीं |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | ः | लागू नहीं । |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | ः | पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है | ः | पदोन्नतिः- पे मैट्रिक्स के स्तर -12 में, पियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत 5 वर्ष की सेवा सहित तथा दिल्ल्ी जल बोर्ड /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा चयनित संस्थान से वित्त एवं लेखा / कम्प्यूटर अनुप्रयोग में तीन सप्ताह का प्रि"ाक्षण प्राप्त करने वाले विभागीय संयुक्त निदे"ाक (वित्त एवं लेखा) |
| टीप 1 ः- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ए सी े अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक प री कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता ू पहले ही पूरी कर ली है। टीप 2ः- पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प योजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा ्र नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित सं"ाोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। प ्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अर्धसरकारी या सांवधिक या स्वायत्त संगठनों के निम्नलिखित अधिकारीः- क . (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा ( 2) पे मैट्रिक्स में स्तर -12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेेड में पांच वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष ( ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वालेः- ( i) अधीनस्थ लेखा सेवा में उत्तीर्ण या (ii) केन्द्र सरकार के विभाग या संबद्ध सनदी लेखाकार या संबद्ध लागत एवं प्रबंधन लेखाकार या व्यावसाय प्र"ाासन ( वित्त) में या (iii) सरकारी संगठन /विभाग में बजट / एकाउंटिग/वित्त कार्य में दस वर्ष का अनुभव ट ीप 1ः भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। ट ीप 2ः केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प तिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित ्र है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। ट ीपः प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर | |||
| आधारित सं"ाोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व सं"ाोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेड"ान के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है। | |||
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | ः | ''क'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति(पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. अध्यक्ष/सदस्य,स0लो0से0आ0 -अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड- सदस्य 3. सदस्य (प्र"ाा0) दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य 4. प्रधान सचिव (सेवाएं) रा0रा0क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | ः | प तिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की ्र नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से पराम"ार् आव"यक है। |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर
पी. के . शुक्ला, अनुभाग अिधकारी (जल) URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 17th January, 2019
No. F/16(642)/UD/W/2016/97.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998), approved vide Competent Authority orders dated the 27th May, 2016 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F.No. 3/24(8)/2016-RR dated 4th August, 2016 and in supersession of the Director (Finance and Accounts) recruitment and promotion regulations notified vide notification F. 9/7/92/LSG/5822 dated 16th July, 1992 except as respects things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of DIRECTOR (Finance and Accounts) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published as following, namely :-
1. Short title and commencement :- These regulations may be called the DIRECTOR (Finance and Accounts) in Delhi Jal Board Recruitment Regulation,2018.
2. Number of posts, classification and level in pay the pay matrix :- The number of post, its classification and level in pay the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age limit and other qualifications: -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification:─ No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the service:
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any parsons from the operation for this regulation.
5. Power to Relax :- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving :- Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| NAME OF THE POST. | NUMBER OF POST. | CLASSIFICATION. | LEVEL IN THE PAY MATRIX. | WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. | AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Director (Finance & Accounts). | 1(2018)* SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD. | CATEGORY 'A' | LEVEL- 13 (Rs.123100-215900/-) IN THE PAY MATRIX. | Selection. | Not Applicable. |
| EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS. | WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. | PERIOD OF PROBATION, IF ANY. | METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. | NaN |
| 7. | 8. | 9. | 10. | NaN |
| Not Applicable. | Not Applicable. | Not Applicable. | BY PROMOTION FAILING WHICH BY DEPUTATION INCLUDING SHORT- TERM CONTRACT. | NaN |
| IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION , GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. | IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. | CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSON IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. | NaN | |
| 11. | 12. | 13. | NaN | |
| P ROMOTION: T HE DEPARTMENTAL JOINT DIRECTOR (FINANCE & ACCOUNTS) IN LEVEL 12 IN THE PAY MATRIX WITH FIVE YEARS SERVICE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS AND HAVE UNDERGONE THREE WEEKS' TRAINING IN FINANCE AND ACCOUNTS/COMPUTER APPLICATIONS FOR INSTITUTE SELECTED BY DELHI JAL BOARD/GNCTD. N OTE 1 :- W HERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY | CATEGORY 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE(FOR CONSIDERING PROMOTION) 1 .CHAIRMAN /MEMBER UPSC - CHAIRMAN 2 .CHIEF EXECUTIVE OFFICER, DELHI JAL BOARD -MEMBER 3 . MEMBER - MEMBER (ADMN.), DELHI JAL BOARD 4 .PRINCIPAL SECRETARY (SERVICES), GOVERNMENT OFNATIONAL CAPITAL OF TERRITORY OF DELHI. - MEMBER | CONSULTATION WITHUNION PUBLIC SERVICE COMMISSON NECESSARY WHILE APPOINTING AN OFFICER ON DEPUTATION (ISTC) | NaN |
| MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE , OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG-WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETEDSUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE. NOTE 2: FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1.1.2006, THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 6TH CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION. D EPUTATION(INCLUDING SHORT TERM CONTRACT):- OFFICERS OF THE CENTRAL/STATE GOVERNMENTS / UTS / RECOGNISED RESEARCH INSTITUTIONS/ PSUS/ /SEMI GOVERNMENT OR AUTONOMOUS OR STATUTORY ORGANISATIONS. A )(I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PRESENT CADRE/DEPARTMENT ; OR ( II) WITH FIVE YEARS REGULAR' SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LEVEL 12 IN THE PAY MATRIX OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE OR DEPARTMENT; (B) POSSESSING THE FOLLOWING EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE: I. A PASS IN SUBORDINATE ACCOUNTS SERVICE II. E OR SIMILAR EXAMINATION CONUUCTED BY ANY DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR ASSOCIATE CHARTERED ACCOUNTANT OR ASSOCIATE COST & MANAGEMENT ACCOUNTANT OR MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION (FINANCE) OR CHARTED FINANCIAL ANALYST; III. 10 YEARS" EXPERIENCE IN BUDGET/ACCOUNTING/FINANCE WORK IN A GOVERNMENT ORGANIATION/DEPARTMENT N OTE :- 1: THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION (ISTC). SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. P ERIOD OF DEPUTATION(ISTC) INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION(ISTC) IN ANOTHER EX- CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANISATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED FIVE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTCT) SHALL NOT BE EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATION. N OTE:2: FOR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION, THE SERVICE RENDERED ON REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1.1.2006/THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 6TH CPC RECOMMENDATION HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRE-REVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY /PAY SCALE , AND WHERE THIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST(S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/PAY SCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UPGRADATION. |
By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
P. K. SHUKLA, Section Officer (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.