Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

The following regulations made by the Delhi Water Board which in exercise of power conferred by clause

Published 03 October 2019

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Urban Development Department
Office
Not Applicable
Part
Part IV
Reference
No F 16 534 UD W 2015 1784
Identifier
in.gazette.delhi.e.2019-10-03.213099
Languages
English, Hindi

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2019/आश्विन 11, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 220

सं. 250]

No. 250] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2019/ASVINA 11, 1941 [N.C.T.D. No. 220

भाग—IV

PART—IV

——————

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

शहरीशहरीशहरीशहरी िवकास िवभागिवकास िवभागिवकास िवभागिवकास िवभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2019

सं. फा. 16(534)/ष.वि./जल/2015/1784.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16 नवम्बर 2006 की अधिसूचना सं0 फा0 16(523)/यूडी/जल/2005/24001 के अधिक्र्रमण में, ऐसे अधिक्र्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाये जाने वाली बातों को छोडकर सक्षम प्राधिकारी तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के पश्चात दिल्ली जल बोर्ड में सहायक विधि अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड सहायक विधि अधिकारी भर्ती विनियम 2019 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

5193 DG/2019

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :-जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचावः- इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1. पदनाम ः सहायक विधि अधिकारी
2. पदों की संख्या ः 01' (2019) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण ः श्रेणी 'ख'
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर ः वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7, (44,900--142400/- रुपये )
5. क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है ः चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा ः लागू नहीं
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं ः लागू नहीं
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। ः लागू नहीं
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ः लागू नहीं
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत ः पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित ।
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है ः पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा विधि संस्थान, दिल्ली सरकार से विधिक मामलों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7 (44,900--142400/- रुपये) में कनिष्ठ विधि अधिकारी / विधि अधीक्षक । टीप -1 ः जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता स वा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके े वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय हो गे बशर्तें कि ं उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीप -2 : पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से सातवेें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन स रचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों ं पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा
मान ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ अर्धसरकारी या स्वायत्त/सांवधिक संगठनों केे निम्नलिखित अधिकारीः- क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900--142400/- रुपये ) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेेड में पांच वर्ष की स वा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष, तथा े (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वालेः- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि, तथा (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि, तथा (3) विधि प्रैक्टीशनर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या विधि कार्य में चार वर्ष का अनुभव, अथवा (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में पांच वर्षीय एकीकृत उपाधि, तथा (2) विधि प्रैक्टीशनर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या विधि कार्य में पांच वर्ष का अनुभव टीप - 1 भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। टीप - 2 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य स गठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य ं गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक स विदा ं सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। टीप - 3 प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ 01.01. 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से सातवेें केन्द्रीय वेतन आयोग की स स्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई ं है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्र ड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन े के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? ः 'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1 सदस्य (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी), - सदस्य 3. विधि अधिकारी (जल) - सदस्य
13. वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। ः स घ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है । ं
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

अन्नपूर्णा झा, अनुभाग अिधकारी (जल) URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2019

No. F. 16(534)/UD/W/2015/1784.—The following regulations made by the Delhi Water Board which in exercise of power conferred by clause(m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Administration Notification No. F 16(523)UD/W/2005/24001 dated the 16th November, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of the Competent Authority and the Union Public Service Commission, for regulating the method of recruitment to the post of Assistant Law Officer in Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

1. Short title and commencement – (I) These regulations may be called Delhi Jal Board Assistant Law Officer Recruitment Regulations, 2019.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, Classification and level in the pay matrix - The number of posts, classification and pay level in the pay matrix thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications - The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification - No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST. NUMBER OF POSTS. CLASSIFICATION. LEVEL IN THE PAY MATRIX. WHETHER SELECTION POST OR NON- SELECTION POST. AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ASSISTANT LAW OFFICER. 1* (2019) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD. CATEGORY 'B'. LEVEL 7 (RS. 44900- 142400/-) IN THE PAY MATRIX SELECTION. NOT APPLICABLE.
EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED WHETHER AGE AND EDUCATIONAL PERIOD OF PROBATION IF ANY. METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT NaN
FOR DIRECT RECRUITS. QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES. RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND % OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS. NaN
7. 8. 9. 10. NaN
NOT APPLICABLE. NOT APPLICABLE. NOT APPLICABLE. BY PROMOTION FAILING WHICH BY DEPUTATION INCLUDING SHORT TERM CONTRACT. NaN
IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION. CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT. NaN
11. 12. 13. NaN
PROMOTION: JUNIOR LAW OFFICER/LEGAL SUPERINTENDENT IN LEVEL 7 (RS. 44900-142400/-) IN THE PAY MATRIX WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE AND HAVE UNDERGONE ONE WEEKS TRAINING IN LEGAL MATTERS FROM LAW INSTITUTE OF GNCT OF DELHI. NOTE:1 WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THERE SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE, OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING ELIGIBILITY SERVICE. NOTE:2 FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1ST JANUARY 2006, THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7TH CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION. DEPUTATION (ISTC) ************** OFFICER UNDER THE CENTRAL/STATE GOVT./UTS/PUBLIC SECTOR UNDER TAKINGS/UNIVERSITIES/RECOGNIZED RESEARCH INSTITUTIONS/SEMI- GOVERNMENT/AUTONOMOUS/STATUTORY ORGANIZATION:- ( A) (I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR ( II) WITH FIVE YEARS' SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LEVEL IN THE PAY MATRIX 7 (RS. 44900-142400) OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT AND (B) POSSESSING THE FOLLOWING EDUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE:- GROUP 'B' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE ( FOR CONSIDERING PROMOTION) CONSISTING OF 1. MEMBER (ADMIN) – CHAIRMAN 2. DIRECTOR (A&P) – MEMBER 3. LAW OFFICER (WATER) - MEMBER CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY. NaN
(I) BACHELOR'S DEGREE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE, AND (II) THREE YEAR'S BACHELOR'S DEGREE IN LAW FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE. AND (III) FOUR YEARS' EXPERIENCE AS LEGAL PRACTITIONER OR FOUR YEAR'S EXPERIENCE IN LEGAL WORK. OR (I) FIVE YEARS' INTEGRATED DEGREE IN LAW FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE: AND (II) FIVE YEARS' EXPERIENCE AS LEGAL PRACTITIONER OR FIVE YEARS' EXPERIENCE IN LEGAL WORK. NOTE1:- THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. NOTE:-2 PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) IN ANOTHER EX- CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVT. SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATIONS (ISTC) SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS). NOTE:-3 FOR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION BASIS, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1ST JANUARY 2006 (THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7TH CPC RECOMMENDATION HAS BEEN EXTENDED) SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRE- REVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY/PAY SCALE, AND WHERE THIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST (S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/PAY SCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UPGRADATION.
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

ANUPURNA JHA, Section Officer (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 03 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2019-10-03.213099/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2019-10-03.213099.