Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

RR of AO and ZRO

Published 23 May 2022

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Urban Development Department
Office
Not Applicable
Gazetteid
SG-DL-E-24052022-235992
Identifier
in.gazette.delhi.e.2022-05-23.235992
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24052022-235992

SG-DL-E-24052022-235992

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2022/ज्येष्ठ 2, 1944

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं.79 No. 285] DELHI, MONDAY, MAY 23, 2022/JYAISTHA 2, 1944 [N. C. T. D. No. 79

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली, 20 मई, 2022

—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 07.10.2021 के आदेशों के अनुसार तथा दिनांक 20.12.2021 के पत्र सं0 3913 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 20.03.2013 की अधिसूचना संख्या फा0 16(338)/श्श0वि0//जल/2012/187 द्वारा अधिसूचित प्रशासनिक अधिकारी / क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी / क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी / क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पद के भर्ती विनियम, 2022 कहा जाये।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3451 DG/2022

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा : शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 अनूसूची

1. पदनाम ः प ्रशासनिक अधिकारी / क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी
2. पदों की संख्या ः 42 (2021)' इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण ः सामान्य केन्द्रीय सेवा , अलिपिकीय , राजपत्रित श्रेणी ''ख'
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर ः वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 9 (53100 - 167800/-रुपये )
5. क्या चयन पद है या गैर चयन पद ः चयन पद
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा ः पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं । ( क ेन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) 6 (क) निर्णायक विवरण : 6 (ख) शिथिलनीय विवरण : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएॅं ः अनिवार्य :- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री व ांछनीय :- केन्द्र सरकार / राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन /लेखा /स्थापना /राजस्व के कार्य में दो वर्ष का अनुभव । ट ीप 1 - अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। ट ीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। व ांछनीय : लागू नहीं ।
8. क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी। ः आयु : लागू नहीं श् ौक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ः सीधी भर्ती वालों के लिए : एक वर्ष
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत ः 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / ः पदोन्नतिः- ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर
प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है - 8 में अनुभाग अधिकारी तथा दिल्ली जल बोर्ड संस्थान स े प्रशासनिक मामलों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले। ट ीपः- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली होे, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति क ेन्द्रीय/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारीः- क . (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष । ( ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वालेः- ट ीप 1 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टीप 2 : प्रतिनियिुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों स े अधिक नहीं होंगी। मानक टीप : लागू नहीं ।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी स ंरचना क्या है? ः विभागीय पदोन्नति समिति 1. सदस्य (प्रशा0), - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), - सदस्य 3. निदेशक (राजस्व)- सदस्य विभागीय स्थाईकरण समिति 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), - अध्यक्ष 2. निदेशक (राजस्व) - सदस्य
3. सहायक आयुक्त (जल) - सदस्य
13. वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक स ेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। ः स ंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजेश कुमार, उप सचिव (जल) URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th May, 2022

F. No. 16(831)/UD/W/2022/569.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) vide Competent Authority order dated 07.10.2021 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter No. 3913 dated 20.12.2021 & in supersession of the Administrative Officer / Zonal Revenue Officer recruitment & promotion regulations notified vide Notification No. F 16(338)/UD/W/2012/187 dated 20.03.2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Administrative Officer / Zonal Revenue Officer in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :-

1. Short title and commencement: - (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board Administrative Officer / Zonal Revenue Officer in Recruitment Regulations, 2022.

(II) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay matrix: The number of posts, classification and Level in the Pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications: -The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification:─ No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. Power to relax the provisions:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

SCHEDULE

NAME OF POST NO. OF POSTS CLASSIFICATION LEVEL IN THE PAY MATRIX
1. 2. 3. 4.
ADMINISTRATIVE OFFICER/ZONAL REVENUE OFFICER 42(2021) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD GENERAL CENTRAL SERVICE MINISTERIAL GAZETTED CATEGORY, B LEVEL-9 (RS.53100-167800) IN THE PAY MATRIX
WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST. AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES
5. 6. 7. 8.
SELECTION POST NOT EXCEEDING THIRTY FIVE YEAR (RELAXABLE FOR GOVT. SERVANTS UPTO FIVE YRS IN ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUE BY CENTRAL GOVT.). 6(A)CRUCIAL DESCRIPTION: 6(B)RELAXATION DESCRIPTION: NA ESSENTIAL :- (I)DEGREE OF A RECOGNIZED UNIVERSITY. E XPERIENCE: TWO YEARS EXPERIENCE OF ADMINISTRATION/ ACCOUNTS/ESTABLISHMENT/REVENUE WORK IN CENTRAL GOVERNMENT/STATE GOVERNMENTS/UNION TERRITORIES. N ote 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. N ote 2:- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: NA AGE: NA Edu.Qual: NA
PERIOD OF PROBATION, IF ANY. METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.
9. 10.
ONE YEAR FOR DIRECT RECRUITS. 25% BY DIRECT RECRUITMENT. 7 5% BY PROMOTION FAILING WHICH DEPUTATION.
IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE. IF A DPC EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.
11. 12.
PROMOTION: S ECTION OFFICERS IN LEVEL-8 IN THE PAY MATRIX WITH TWO YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE AND HAVING SUCCESSFULLY UNDERGONE ONE WEEK TRAINING IN ADMINISTRATIVE MATTERS FROM THE DELHI JAL BOARD INSTITUTE. N ote: WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE. D EPUTATION :- O FFICERS OF THE CENTRAL/STATE GOVT. /UNION TERRITORIES :- ( A)(I) HOLDING ANALOGOUS POST ON A REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR ( II) WITH TWO YEARS SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS IN LEVEL-8 IN THE PAY MATRIX OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT : AND (B) POSSESSING THE EDUCATION QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COL. 7. N OTE 1:- THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION. SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. N OTE 2:-PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOMEOTHER ORGANIZATION/DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION SHALL NOT BE EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS. S tandard Note: NA DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE: 1 . Member (Administration) - (Chairman) 2. Director (Administration and Personnel) - (Member) 3. Director (Revenue) - (Member) D EPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE: 1 . Director (Administration and Personnel) - (Chairman) 2. Director (Revenue) - (Member ) 3. Assistant Commissioner (Water) - (Member)
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJESH KUMAR, Dy. Secy. (Water) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 23 May 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2022-05-23.235992/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2022-05-23.235992.