राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमला, शिमला, शिमला, शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार, , , , 8888 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 20, 20, 20, 2011110000////11118888 पौषपौषपौषपौष, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 4th January , 2010
No. SEC-13-85/2006-I-08-13.—Whereas a vacancy has occurred in ward no. 8 of Municipal Council Nalagarh District Solan due to removal of Sh. Mahesh Gautam, Member, by Government of Himachal Pradesh Urban Development Department. vide its Notification No. UD- A(1)-8/2006 dated 11-12-2009;
Therefore, in pursuance of Rule 5 (1)(e) read with Rule 13 of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 1994, the State Election Commission hereby orders the special revision of electoral rolls of Ward No. 8 of Municipal Council Nalagarh District Solan with 1-1-2010 as the qualifying date for inclusion of name of eligible electors as per programme appended below:
206-राजपत्र/2010-8-1-2010 (6173)6174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 1. Draft Publication of existing E. Rolls: 15-1-2010 2. Period for filing claims & objection: 16-1-10 to 27-1-10
3. Period for deciding claims and objections: 28-1-10 to 3-2-10
4. Period for filing appeals: within three days from the order passed by the Revising Authority.
5. Period for deciding appeals: within a week from the date of filing an appeal
6. Final publication of electoral rolls: 15-2-10
The draft publication of electoral rolls shall be affixed at such places as specified under Rule 6 of the Rules ibid in addition to the concerned ward in Devnagri script. All claims and objections with regard to electoral rolls shall be filed and decided at the headquarter of Municipal Council concerned. After the disposal of the claims and objections supplementary lists shall be prepared in cyclostyled form and attached to the original electoral rolls. The number of supplementary lists so prepared shall be the same as of the original electoral rolls already prepared in the year 2005 and are available in your record.
While preparing aforesaid revised electoral rolls instructions issued vide Commission's letter No. SEC-13-82/2005-558-67 dated 7th July, 2005 will be followed, wherever applicable.
Deputy Commissioner Solan will make wide publicity of the aforesaid special revision programme of electoral rolls in the concerned wards.
By order, DEV SWARUP, Commissioner.
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचनाएं
शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2009
संख्या संख्या संख्या संख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयू (बी)एफ(5) 187/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 187/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 187/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 187/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मचरयााणा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, में शाननघाटी दाडगी मचरयााणा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम ,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 6175 करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला सुन्नी मचरयााणा 522 0-01-65 524 0-00-80 451/3 0-46-95 कुल किता-3 0-49-40
शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2009
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू (बी)एफ(5) 189/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 189/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 189/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 189/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सैन्ज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, में शाननघाटी दाडगी मचरयााणा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला सुन्नी सैन्ज 186 0-06-27 कुल किता-1 0-06-27
शिमला-2, 01 जनवरी, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयू (बी)एफ(5) 184/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 184/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 184/2009डब्लयू (बी)एफ(5) 184/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बघाल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, में नौहरा चौरी बघाल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 6176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला कोटखाई बघाल 160 0-01-68 443 0-04-28 कुल किता-2 0-15-96
शिमला-2, 1 जनवरी, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0(5)186/2009(बी0)एफ0(5)186/2009(बी0)एफ0(5)186/2009(बी0)एफ0(5)186/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डवारू, तहसील सुन्नी, जिला शिमला में बांजशाननघाटी चनावग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला सुन्नी डवारू 21 0-15-68 32 0-09-52 33 0-18-26 706 1-53-64 713 0-48-73 720 0-69-85 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 6177 739 0-23-80 741 0-02-02 743 0-00-96 744 0-06-59 746 0-10-57 747 0-10-57 753 2-19-73 कुल किता-13 5-87-30
शिमला-2, 1 जनवरी, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0(5)188/2009(बी0)एफ0(5)188/2009(बी0)एफ0(5)188/2009(बी0)एफ0(5)188/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चनावग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला में बांजनघाटी चनावग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला सुन्नी चनावग 122 0-16-79 कुल किता-1 0-16-79
शिमला-2, 4 जनवरी, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0(5)185/2009(बी0)एफ0(5)185/2009(बी0)एफ0(5)185/2009(बी0)एफ0(5)185/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बाडी, डकाहल व धाली, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में धाली डकाहल वैली सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 6178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला कोटखाई बाडी 425 00-18-00 466 00-20-98 450 00-01-30 435 00-00-44 कुल किता-4 00-40-72 शिमला कोटखाई डकाहल 534 00-52-38 546 00-03-55 521 00-14-35 515 00-09-10 516 00-08-08 586 00-13-87 447 00-38-21 540/1 00-09-23 540 00-10-45 502/1 00-07-60 537 00-19-19 615 00-24-28 454 00-22-75 452 00-13-53 कुल किता 14 02-46-57 शिमला कोटखाई धाली 100 00-11-16 117 00-00-94 118 00-19-73 105 00-00-94 101 00-07-65 104 00-02-41 88 00-12-49 89 00-07-38 कुल किता 8 00-62-70
शिमला-2, 2 जनवरी, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0(5)102/2009(बी0)एफ0(5)102/2009(बी0)एफ0(5)102/2009(बी0)एफ0(5)102/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गुजान्दली, तहसील टिक्कर, जिला शिमला में शरौया-टिक्कर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 6179 3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला टिक्कर गुजान्दली 762/287 00-28-36 760/288 0-27-38 289 0-27-78 318 0-31-19 529 0-03-20 531 0-01-62 352 0-20-42 316 0-13-75 536 0-02-40 405 0-17-41 512 0-10-16 525 0-04-92 524 0-04-33 470 0-32-51 547 0-73-50 550 0-14-88 313 0-15-47 546 0-07-94 319 0-11-38 516 0-08-94 539 0-14-38 457 0-15-39 314 0-11-87 511 0-16-71 514 0-02-96 515 0-01-09 513 0-00-90 312 0-15-76 315 0-09-72 459 0-26-56 526 0-05-40 354 0-00-40 458 0-34-00 460 0-53-88 528 0-01-05 530 0-06-206180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 477 0-30-74 471 0-06-41 396 0-87-81 553 0-25-69 कुल किता-40 7-24-46
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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आबकाआबकाआबकाआबकारी एवं कराधान विभागरी एवं कराधान विभागरी एवं कराधान विभागरी एवं कराधान विभाग
अधिसचूना
शिमला-2, 08 जनवरी, 2010
संसंसंसंख्ख्ख्ख्या ईया ईया ईया ई0एक्स0एन0-एफ(11)-2/20040एक्स0एन0-एफ(11)-2/20040एक्स0एन0-एफ(11)-2/20040एक्स0एन0-एफ(11)-2/2004.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है । अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 74) की धारा 8 की उपधारा (5) के खण्ड (क) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती हैं कि तारीख 16 फरवरी, 2002 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(13)-1/96-VI तारीख 11 फरवरी, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा जाएगा), के पैरा 1 की शर्त संख्या (IV) में विद्यमान शब्दों और अंकों "वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् वार्षिक आवर्त कम से कम 200 करोड़ हैं का लोप किया जाएगा और सदैव लोप हुआ समझा जाएगा ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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[Authoritative English Text of this department notification No. EXN-F(11)-2/2004, dated
08-01-2010 required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 08th January, 2010
No. EXN- F(11)-2/2004.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is necessary in the public interest so to do.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that in this department notification No. EXN-F(13)-1/96-vi dated 11th February, 2002 published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Oridinary) on 16th February, 2002 (hereinafter called the 'said notification') in condition no (iv) of para 1 of the said notification the existing words and figuresराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 6181 "and has annual turnover of atleast 200 crores after three years from the date of commencement of commercial production" shall be and shall always be deemed to have been deleted.
By order, Sd/- Principal Secretary.
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सैनिक कल्याण विभागसैनिक कल्याण विभागसैनिक कल्याण विभागसैनिक कल्याण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 सितम्बर, 2009
सख्ंया जी0ए0डी0(ई)-बी(2)-1/95सख्ंया जी0ए0डी0(ई)-बी(2)-1/95सख्ंया जी0ए0डी0(ई)-बी(2)-1/95सख्ंया जी0ए0डी0(ई)-बी(2)-1/95....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख, 13 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश, निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--(--(--(--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2222.... उपाबन्ध "अ" का संशोधन उपाबन्ध "अ" का संशोधन उपाबन्ध "अ" का संशोधन उपाबन्ध "अ" का संशोधन....--------(1) हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 के उपाबन्ध "अ" मे;
(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- (i) नियमित पदधनियमित पदधनियमित पदधनियमित पदधारियों के लिए वेतनमानारियों के लिए वेतनमानारियों के लिए वेतनमानारियों के लिए वेतनमान....--------13500-400-15900-450- 16800 रुपए। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां....--------स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां अनुसार
(ख) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "57 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए । थल सेना/वायु सेना/जल सेना में कार्यरत अधिकारी, जो एक साल के भीतर सेवा से निर्मुक्त होने को हैं, भी पात्र होंगे ।"
(ग) स्तम्भ संख्या 7 (i) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "सेवानिवृत/निर्मुक्त भूतपूर्व भारतीय कमीशनड अधिकारी होना चाहिए जो ब्रिगेडियर की पंक्ति से नीचे का न हो या भारतीय जल सेना/वायु सेना का समकक्ष स्तर का अधिकारी हो, ऐसा न होने पर थल सेना से सेवानिवृत/निर्मुक्त कर्नल या भारतीय जल सेना/वायु सेना से समतुल्य पंक्ति का हो ।"
(घ) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- "यथास्थिति, शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सतम्भ 15 क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।" 6182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाएगा, अर्थात्ः- (ङ) इन नियमों में किसी वात के होते हुए भी संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-
(I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन, सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश में निदेशक, सैनिक कल्याण को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल पपद का हिमाचल पपद का हिमाचल पपद का हिमाचल प्रदेश लोे सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना ्रदेश लोे सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना....--------सचिव, सैनिक कल्याण विभाग ्रदेश लोे सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना ्रदेश लोे सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक संविदात्मक संविदात्मक संविदात्मक उपलब्धियांउपलब्धियांउपलब्धियांउपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त निदेशक, सैनिक कल्याण को 20,250/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौंतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 400/- रुपए की रकम (पद के वेतनमान के न्युूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुनियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीशासन प्राधिकारीशासन प्राधिकारीशासन प्राधिकारी....--------मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 20,250/- रुपए की निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षां के लिए संविदात्मक रकम में 400/- रुपए की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा । (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी ।यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का (पर्यावसान) समापन हा े जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 6183 (ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0- एस0 आर0 छुटटी नियम साधारण भविष्यनिधि नियम, पैंशन नियम, आचरण नियम इत्यादि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।"
आदेश द्वारा, हरिन्द्र हीरा अतिरिक्त मुख्य सचिव।
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उपाबन्ध-"ख" निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित), और हिमाचल प्रदेश के मध्य ---------(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित), और हिमाचल प्रदेश के मध्य ---------(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित), और हिमाचल प्रदेश के मध्य ---------(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित), और हिमाचल प्रदेश के मध्य ---------(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की माध्यम से निष्पादित की माध्यम से निष्पादित की माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्ररूपजाने वाले संविदा/करार का प्ररूपजाने वाले संविदा/करार का प्ररूपजाने वाले संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति..................................पुत्र/पुत्री श्री......................................................निवासी .................... .......................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश कीे राज्यपाल, के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम जिसे इसमें इसके पश्चात "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................................को किया गया "द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ...........................के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार...................के रूप में................से प्रारम्भ होने और..................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा मेंं रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. कार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदात्मक नियुक्त निदेशक, सैनिक कल्याण को किसी दशा में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
5. संविदा पर नियुक्त...................................एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संंिवदा पर नियुक्त..................................(पर का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह 6184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।
6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त...............(पद का नाम) कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
7. संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।
8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभियर्थियों की दशा में वारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्य के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख दिवस.......................मास.................वर्ष.................को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1............................................................ ............................................................. (नाम व पूरा पता) 2.......................................................... ............................................................ (नाम व पूरा पता)
प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियों की उपस्थिति में :
1............................................................ ............................................................. (नाम व पूरा पता)
2.......................................................... ............................................................ (नाम व पूरा पता)
द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षरराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 6185
[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD(E)B(2)5/98
Dated ------------------- as required under Clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
SAINIK WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th September 2009
No. GAD-(E)B(2)1/95.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Recruitment and promotion Rules for the post of Director Class-I (Gazetted) in the Sainik Welfare department Himachal Prdesh notified vide this Department Notification of even No. dated 13th July, 1999 namely :—
1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called, the Himachal and Pradesh Sainik Welfare Department Director Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Second amendment) Rules, 2009.
(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.
2. Amendment of-Annexure 'A'.—(1) In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Sainik Welfare Department, Director Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1999;
(a) For the existing provision against Col. No. 4 the following shall be substituted namely:
"Pay Scale for regular incumbents.—(i) Rs. 13500-400-15900-450-16800.
(ii) Emoluments for contract employees.—As per detail given in Col. 15-A." (b) For the existing provision against Col. No. 6 the following shall be substituted namely:
" Should be below the age of 57 years Serving personnel expected to be released from Army/ Navy/ Air Force within one year are also eligible."
(c) For the existing provision against Col. No. 7(i) the following shall be substituted namely :
"Should be a retired/released Ex-Indian Commissioned officer not below the rank of Brigadier or equivalent status of the Indian Navy/Air Force failing which a retired/released Col from the Army Or equivalent rank of the Indian Navy/Air Force."
(d) For the existing provision against Col. No. 10 the following shall be substituted namely :
100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by the service conditions as specified in the said Column.
6186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931(e) After the existing provision against Col. No. 15 new Col. 15- A shall be added namely: "15-A Selection for appointment to the post by contract appointment:".— "Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to terms & Conditions given below.—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Director, Sainik Welfare, HP in the department of Sainik Welfare will be engaged on conctract basis intitialy for one year, which may be extendable on year to year basis.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.P.S.C.—The Secretary, Sainik Welfare Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P.P.S.C. (C) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Director, Sainik Welfare appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 20250/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay) an amount of Rs. 400/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The chief secretary to the Govt. of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After Selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITION S.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 20250/-P.M (which shall be equal to initial of the pay scale+ Dearness pay). The contractual appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.400/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. shall be given.
(b) The Service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contractual Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity Leave will be given as per rules.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 6187(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract.. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examine for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his /her Official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable to regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column."
By order, HARINDER HIRA, Addl. Chief Secretary.
___________
Annexure "B" Form of contract/agreement to be executed between the -------------------------------(Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through ----------------------(designation of the Appointing Authority)
This agreement is made on this ---------------------- day of -----------in the year--------- Between Sh./Smt. ----------------------- S/O /D/o Shri ------- -------------- R/o ----------------------------- Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through -------------------------(Designation of the Appointing Authority ) Himachal Pradesh (here-inafter the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ------------------ (name of the post) on contract basis obn the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a -------------------- (name of the post) for a period of 1 year commencing on day of -------------- and ending on the day of -------------------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ----------------. And information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 20250/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on contract basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
6188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 19314. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
5. Contractual ---------------- (Name of the post) will ne entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual ------------------ (Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
6. Unauthorized absence form the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual ---------- (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the conferment is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.
10. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s)
IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS. 1.________________________ _________________________ _________________________ (Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2 _______________________ _________________________ _________________________ (Name and full address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.________________________ _________________________ _________________________ (Name and full address)
(Signature of the SECOND PARTY ) 2. ______________________ ______________________ ______________________ (Name and full address)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 6189
SAINIK WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 24th December, 2009
No. SWD-(A)-(4)-2/99.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to merge the H.P. National Security Relief Fund with the H.P. Chief Minister's Sainik Welfare Fund and withdraw the committee constituted vide this department notification NO. GAD-(E)A(4)2/99 dated 3rd November, 2008 for "Administration of National Security Relief Fund" for Himachali Jawan of Armed Forces, Para Military Forces, Himachal Police/Home Guards (Civil & Defence) deployed for the Security Fund with immediate effect.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.
________
बहुद्देबहुद्देबहुद्देबहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसचूना (शुद्धि पत्र)
शिमला-2, 31 अगस्त, 2009
ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत-छ विद्युत-छ विद्युत-छ विद्युत-छ-(5)-18/2008.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसचूना दिनांक 4-10-2008 जो कि गांव अनुकोटी, उप तहसील नौहरा, जिला सिरमौर में भूमि अधिग्रहण करने हेतु जारी की गई है की विवरणी में भूमि खसरा नम्बर "282/199" तादादी 4-4 बीघा को "281/199" पढ़ा जाए।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।6190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जनवरी, 2010/18 पौष, 1931 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित