राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमला, शिमला, शिमला, शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 12, 12, 12, 12 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 20, 20, 20, 2011110000////22222222 पौषपौषपौषपौष, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जनसिंचाई एवं जनसिंचाई एवं जनसिंचाई एवं जन----स्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभाग
अधिसूचनाएं
शिमला-2, 29 दिसम्बर, 2009
ससससंख्या आई ंख्या आई....पीपीपीपी....एच-एच-एच-एच-एएएए(3)(3)(3)(3)----18/18/18/18/94949494....---- हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 ंख्या आई ंख्या आई के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 11-01-2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (यांंित्रक), वर्ग-III, (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1111.... संंिक्षप्त नाम और प्रारम्भसंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भसंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भसंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक),,,, वर्ग-III, (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 208-राजपत्र/2010-12-1-2010 (6209) 6210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 2222.... उपाबन्ध-"क" का सउपाबन्ध-"क" का सउपाबन्ध-"क" का सउपाबन्ध-"क" का संश्ंश्ंश्ंशााााााोेेेध्ध्ध्धनानानान....----हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) वर्ग-III, (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध-"क" में,- (क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''''''''(i) निििियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननयमित पदधारियों के लिए वेतनमाननयमित पदधारियों के लिए वेतनमाननयमित पदधारियों के लिए वेतनमान....- - - - 5800-200-7000-220-8100-275-9200 रूपए। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिएसंविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिएसंविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिएसंविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां उपलब्धियां उपलब्धियां उपलब्धियां....---- 8700/-/-/-/- रूपए (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर) प्रतिमास।''''''''
(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- (i) पचासी प्रतिशत यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिदिर्ष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा;
(ii) पन्द्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।''
(ग) विद्यमान स्तम्भ संख्या 15 के उपबन्अधों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर नियुक्ति के ''''''''15- क15- क15- क15- क.... संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर नियुक्ति के संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर नियुक्ति के संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर नियुक्ति के लिए चयनलिए चयनलिए चयनलिए चयन....---- संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
((((I) संकल्पना) संकल्पना) संकल्पना) संकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना....----सम्बद्ध वृत्त का (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना अधीक्षण अभियन्ता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियंता (यांंित्रक) को 8700/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200/- रूपए की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/ प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----अधीक्षण अभियन्ता नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी
(IV) चयन प्रक्रियचयन प्रक्रियचयन प्रक्रियचयन प्रक्रियाााा....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 6211 (VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन और शर्तेंर शर्तेंर शर्तेंर शर्तें....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8700/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षोंं के लिए संविदात्मक रकम में 200/-रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा मेें अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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उपाबन्ध- "ख"उपाबन्ध- "ख"उपाबन्ध- "ख"उपाबन्ध- "ख" कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक ) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य वृत्त के अधीक्षण कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक ) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य वृत्त के अधीक्षण कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक ) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य वृत्त के अधीक्षण कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक ) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य वृत्त के अधीक्षण यन्ता के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप अभिअभिअभिअभियन्ता के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप यन्ता के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप यन्ता के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री/श्रीमति ......................................................................पुत्र/पुत्री श्री ...........................निवासी......... ......................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया 6212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ अभियन्ता (यांंित्रक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ अभियन्ता (यांंित्रक) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और..........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8700/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा म,ें बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 6213 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपनं-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... ( नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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(Authoritative English text of this department notification No. IPH-A(3)-18/94 dated 29th
Dec., 2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th Dec., 2009
No. IPH-A(3)-18/94.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health, Junior Engineer (Mechanical) Class-III (Non- Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2002, notified vide this Deptt. notification of even No. dated 11.01.2002, namely:—
1. Short title & Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Department of Irrigation & Public Health, Junior Engineer (Mechanical) Class-III (Non- Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2009.
(2) These Rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.
6214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 19312. Amendment of Annexure-A.— (1) In ANNEXURE "A" to the Himachal Pradesh. Department of Irrigation and Public Health, Junior Engineer (Mechanical) Class-III (Non-Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2002.
(a) For the existing provision against Col. No. 4, the following shall be substituted namely:—
(i) Pay scale for regular incumbents: Rs.5800-200-7000-220-8100-275-9200
(ii) Emoluments for contract employees: @ Rs. 8700/= (equal to the initial of pay scale + dearness pay).
(b) For the existing provision against Col. No. 10 the following shall be substituted namely:—
(i) 85% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column;
(ii) 15% by promotion.
(c) After the existing provisions against Col. No. 15 the following shall be inserted namely;
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding any thing contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Junior Engineer (Mechanical) in the Department of Irrigation and Public Health HP will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Superintending Engineer of the concerned Circle after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Engineer (Mechanical) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.8700/-P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). An amount of Rs. 200/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Superintending Engineer will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary orराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 6215 expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e.H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur. from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.
TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs 8700/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale+ dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.200/-(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government./Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR.SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
By order, Sd/- Principal Secretary.
6216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 ANNEXURE-"C"Form of contract/agreement to be executed between the Junior Engineer(Mechanical) and the Government of Himachal Pradesh through Superintending Engineer of IPH Circle,…………………..
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year……………….. between Sh/Smt.………………S/o/D/o Shri….……………………… R/o………………...…………………………………………………………………………………. ……………………………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Superintending Engineers IPH Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Engineer (Mechanical) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Engineer (Mechanical) for a period of 1 year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information/notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8700/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Junior Engineer (Mechanical) will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Junior Engineer (Mechanical). He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Engineer(Mechanical) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 62178. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme and EPF/GPF facility will not be applicable to the contractual appointee(s).
In witness of the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS : I …………………………………….. ………………………………………… (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2……………………………………… ……………………………………….. (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS : 1…………………………………….. ………………………………………… (Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2……………………………………… ……………………………………….. (Name and Full Address)
________
शिमला-171002, 6 जनवरी, 2010
ससससंख्या ंख्या ंख्या ंख्या सिसिसिसिंचाई 11-29/2009ंचाई 11-29/2009ंचाई 11-29/2009ंचाई 11-29/2009----हमीरपुरहमीरपुरहमीरपुरहमीरपुर....----यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कोट, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में मल निकासी प्लॉट के निर्माण हेतु भूिम अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।6218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 वर्ग डैसी मी0 हमीरपुर नादौन कोट 1653/1 802-75 1654 64-00 1655/1 1098-75 1659 128-13 1660/1 1502-63 Kittas-5 3596-26
शिमला-171002, 6 जनवरी, 2010
संख्या सिंचाई 11-53/2009-सोलनसंख्या सिंचाई 11-53/2009-सोलनसंख्या सिंचाई 11-53/2009-सोलनसंख्या सिंचाई 11-53/2009-सोलन....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश को यह प्र्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा ठेठो, तहसील व जिला सोलन में पम्प हाऊस के निर्माण हेेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोेक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाेंं को जो इस से सम्बन्धित हैैं, या हो सकते हैंं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्र्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोेंं उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील मौजा खसरा न0 क्षेत्र
बिघा-बिस्वा
सोलन सोलन ठेठों 85/57/1 0-6
शिमला-171002, 4 जनवरी, 2010
संख्या सिंख्या सिंख्या सिंख्या सिंचसंचसंचसंचाई 11-56ाई 11-56ाई 11-56ाई 11-56/2009-/2009-/2009-/2009-बिलासपुरबिलासपुरबिलासपुरबिलासपुर....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश को यह प्र्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बैरी रजादियां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना को डैम (पम्प हाऊस और टैंक आदि) के निर्माण हेेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोेक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाेंं को जो इस से सम्बन्धित हैैं, या हो सकते हैंं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्र्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियोेंं उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 6219 करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील मौजा खसरा न0 क्षेत्र
बिघा-बिस्वा
बिलासपुर सदर बैरी रजादियां 13/1 0-12 14/1 0-13 किता 2 1-05
शिमला-171002, 4 जनवरी, 2010
संख्या सिंचासंख्या सिंचासंख्या सिंचासंख्या सिंचाई 11-36/2009-कांगड़ाई 11-36/2009-कांगड़ाई 11-36/2009-कांगड़ाई 11-36/2009-कांगड़ा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल छत्वड़ वेली, वेली अनु़़त्रां, वेली रियालां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा मेेंं शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोेेंं को जो इस से सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोेग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्र्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने औ उस धारा द्वारा अपेति अथवा अनुमतः सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्याधिक आवश्यकता को दृृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्र्देेश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगे ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील महाल खसरा न0 क्षेत्र हेक्टेयर में कांगडा़ फतेहपुर छत्वड़ 720/2/2 0 01 36 721/2/2 0 01 44 723/2 0 00 05 724/2 0 00 72 725/2 0 01 32 Kitas-5 0 04 89 कांगडा़ फतेहपुर वेली 411/1/2 0 00 52 410/2 0 00 96 623/404/2 0 01 126220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 624/404/2 0 10 14 422/2 0 00 48 423/2 0 00 08 424/2 0 02 24 425/2 0 00 56 426/1 0 00 48 427/2 0 03 00 247/2 0 01 42 248/2 0 01 98 249/2 0 03 94 250/2 0 02 16 257/2 0 00 25 256/2 0 01 56 305/2 0 03 04 308/2 0 02 76 326/2 0 00 60 325/2 0 00 30 324/2 0 00 08 323/2 0 02 24 319/1 0 00 30 320 0 00 18 334/2 0 05 04 338/2 0 03 64 340/2 0 06 40 360/2 0 05 28 Kitas-25 0 61 79 जिला तहसील महाल 868/2 0 02 24 कांगडा़ फतेहपुर वेली अनुत्रां 871/2 0 01 62 875/2 0 02 44 874/2 0 00 68 Kitas-4 0 06 98 जिला तहसील महाल 234/2 0 01 92 कांगड़ा फतेहपुर वेली रियालां 235/2 0 01 64 233/1 0 00 48 232/1 0 00 26 236/2 0 01 46 238/1 0 00 46 229/1 0 01 25 230/1 0 01 00 194/2 0 01 68 196/1 0 01 56 Kitas-10101010 0 0 0 0 11 11 11 11 71717171
शिमला-171002, 17 दिसम्बर, 2009
संख्या सिंचाई 11-9/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-9/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-9/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-9/2009-कांगड़ा....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव पपाहण, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोज के लिए अपेाित है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 6221 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लने का एतद्द्वारा निदेश्ेा दिया जाता है ।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देतेे हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है। 4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय मेेंं निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र
हेक्टेयर कांगड़ा ज्वाली पपाहण
349/1 0-03-36 350 0-01-84 351/1 0-04-08 367/1 0-11-56 374/1 0-03-98 380/1 0-07-44 381/1 0-07-43 379/1 0-03-95 375/1 0-04-57 376/1 0-04-73 584/1 0-01-79 568/1 0-09-77 266/1 0-15-65 267 0-02-00 294/1 0-06-48 320 0-15-20 292/1 0-08-68 324/1 0-05-28 286/1 0-25-18 222/1 0-4-70 223/1 0-01-72 224/1 0-03-02 212/1 0-09-58 215/1 0-09-25 268/1 0-21-21 297/1 0-10-846222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 जनवरी, 2010/22 पौष, 1931 504/1 0-03-74 503/1 0-07-40 591 0-03-24 586/1 0-06-90 590/1 0-04-94 571/1 0-06-00 Kitas-32 32 32 32 2-35-512-35-512-35-512-35-51
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 जनवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5) 34/2009डब्लयू(बी)एफ(5) 34/2009डब्लयू(बी)एफ(5) 34/2009डब्लयू(बी)एफ(5) 34/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है क हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव रौणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला में मत्याणा-धर्मपुर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा. 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला ठियोग रौणी 233 0-00-32 234 0-01-80 236 0-01-99 1241 0-08-72 1258 0-00-56 1297 0-03-66 1298 0-04-01 1414 0-00-78 कुल किता-8 0-21-84
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित