राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला बुध बुध बुध बुधवार, वार, वार, वार, 10101010 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////21212121 माघमाघमाघमाघ, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
पशुपालन विभागपशुपालन विभागपशुपालन विभागपशुपालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 फरवरी, 2010
संख्या एएचवाई-ए(3)-2/09संख्या एएचवाई-ए(3)-2/09संख्या एएचवाई-ए(3)-2/09संख्या एएचवाई-ए(3)-2/09....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में पशुपालन परिचारक वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, पशु पालन परिचारक वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।
(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। 228-राजपत्र/2010-10-2-2010 (6711)6712 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 उपबन्धउपबन्धउपबन्धउपबन्ध-"क"-"क"-"क"-"क" हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग में पशु पालन परिचारक वर्ग-IV ((((अराजपत्रित) केअराजपत्रित) केअराजपत्रित) केअराजपत्रित) के पद कपद कपद कपद के लिए भर्ती और े लिए भर्ती और े लिए भर्ती और े लिए भर्ती और हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग में पशु पालन परिचारक वर्ग- हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग में पशु पालन परिचारक वर्ग- हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग में पशु पालन परिचारक वर्ग- प्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----पशु पालन परिचारक
2222.... पदों की सपदों की सपदों की सपदों की संख्यांख्यांख्यांख्या....----2541 (दो हजार पांच सौ इक्तालीस केवल)
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-IV (अराजपत्रित)
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----i) नियमित पदधारी के लिए वेतनमान 2520-100-3220-110-3630-120-4140 रूपए।
ii) ) ) ) ससससंंिंिंिविदा पर नियुक्त पशुपालनवदा पर नियुक्त पशुपालनवदा पर नियुक्त पशुपालनवदा पर नियुक्त पशुपालन परिचारक के लिएपरिचारक के लिएपरिचारक के लिएपरिचारक के लिए उपलब्धियां उपलब्धियां उपलब्धियां उपलब्धियां....----3780/-रूपए प्रतिमास नियत, स्तंभ 15-'क' में दिये गये ब्यौरे के अनुसार ।
5555.... चयन अथवा अचयन पदचयन अथवा अचयन पदचयन अथवा अचयन पदचयन अथवा अचयन पद....----लागू नहीं ।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष ।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीें होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशाें) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगम तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7777.... सीधे भर्ती के लिए अपेक्षितसीधे भर्ती के लिए अपेक्षितसीधे भर्ती के लिए अपेक्षितसीधे भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अ न्यूनतम शैक्षिक अ न्यूनतम शैक्षिक अ न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएौंर अन्य अर्हताएौंर अन्य अर्हताएौंर अन्य अर्हताएं....----(क) अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास होना चाहिए । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 6713 (ख) वांछनीय अर्हता.-हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएंंंं प्रा प्रा प्रा प्रोन्ेन्ेन्ेन्नत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियों ीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और 8888.... ससससीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और व्यक्तियों के लिए विहित आयु और ीधे भर्ती किए जाने वाले ीधे भर्ती किए जाने वाले ू होगी या नहीं....----आयु :आयु :आयु :आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता :शैक्षिक अर्हता :शैक्षिक अर्हता :शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं । की दशा में लागकी दशा में लागकी दशा में लागकी दशा में लागू होगी या नहीं ू होगी या नहीं ू होगी या नहीं
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो हो हो हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशकी प्रतिशकी प्रतिशकी प्रतिशततातताततातता....----यथास्थिति, शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तंभ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और वह तथाकथित स्तंभ में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।
11111111.... प्रोन्नति,प्रोन्नति,प्रोन्नति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण की दशा में श्रकी दशा में श्रकी दशा में श्रकी दशा में श्रेणियोणियोणियोणियांंंं((((ग्रग्रग्रग्रेडेडेडेड) जिनसे) जिनसे) जिनसे) जिनसे प्रोन्नति,प्रोन्नति,प्रोन्नति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति,प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा....----लागू नहीं ।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----लागू नहीं ।
13131313.... भर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश्ेश्ेश्ेशााा लोक सेवा आयोग सलोक सेवा आयोग सलोक सेवा आयोग सलोक सेवा आयोग से परामर्श े परामर्श किया किया किया किया े परामर्श े परामर्श जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15(क15(क15(क15(क) संंि) संंि) संंि) संंिवदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिएपर नियुक्ति के लिएपर नियुक्ति के लिएपर नियुक्ति के लिए चयन चयन चयन चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिये गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-
((((I) ) ) ) ससससंकल्पनांकल्पनांकल्पनांकल्पना....----(क) इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश पशु पालन विभाग में पशु पालन परिचारक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जाएगा ।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रददददेश अधीनस्थ से ेर्ड के के के के कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षेत्र से बाहर हात्र से बाहर हात्र से बाहर हात्र से बाहर होनोनोनोना....----निदेशक, पशु ेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बावाएं चयन बावाएं चयन बावाएं चयन बोर्ड ेर्ड ेर्ड ेश अधीनस्थ से ेश अधीनस्थ से पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा ।
((((II) ) ) ) ससससंंि ंंिवदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियांंंं....----संविदा के आधार पर नियुक्त पशु पालन परिचारक को 3780/- रूपए ंंि ंंि की समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100/- रूपए की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वाषिर्क वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी । 6714 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----निदेशक, पशु पालन हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन ((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी प्राधिकारी होगा।
((((IV) ) ) ) चयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रियायायाया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् निदेशक, पशुपालन द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V) स) स) स) संविदात्मक नियुंिविदात्मक नियुंिविदात्मक नियुंिविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयनक्तयों के लिए चयनक्तयों के लिए चयनक्तयों के लिए चयन समिति समिति समिति समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात निदेशक, पशुपालन द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध- ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
((((VII) ) ) ) निबन्धन औरैर शर्तें निबन्धन औरैर शर्तें....----(क) संंविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 3780/-रूपए नियत निबन्धन औरैर शर्तें निबन्धन औरैर शर्तें संंिवदात्मक रकम प्रतिमास संदत की जायेगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 100/-रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान देय नहीं दिया जाएगा। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतय अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0, छुट्टी नियम, साधारण सामान्य भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियोें की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ मेंं यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 6715 17171717.... विभागीविभागीविभागीविभागीय परीक्षाय परीक्षाय परीक्षाय परीक्षा....----लागू नहीं ।
18181818.... शिथिल करने कीशिथिल करने कीशिथिल करने कीशिथिल करने की शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किन्ही उपबन्ध(धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (दों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''''''''खखखख'''''''' पशु पालन परिचारक और हिमाचल प्र ेशक, पशुपालन हिमाचलपालन हिमाचलपालन हिमाचलपालन हिमाचल प्र प्र प्र प्रददददेश्ेश्ेश्ेश के माध्यम से ा के माध्यम से ा के माध्यम से ा के माध्यम से पशु पालन परिचारक और हिमाचल प्रददददेश्ेश्ेश्ेश सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदेशक, पशु ेशक, पशु ेशक, पशु पशु पालन परिचारक और हिमाचल प्र पशु पालन परिचारक और हिमाचल प्र ंंिवदावदावदावदा/करार/करार/करार/करार का प्ररूपका प्ररूपका प्ररूपका प्ररूप निष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली संंि ंंि ंंि
यह करार श्री/श्रीमति....................................................पुत्र/पु़त्री श्री.........................................निवासी................. ............................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, पशुपालन , हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............ को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पशु पालन परिचारक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार पशु पालन परिचारक के रूप में तारीख .................से प्रारम्भ होने और तारीख...............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.........दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 3780/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त पशु पालन परिचारक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त पशु पालन परिचारक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त पशु पालन परिचारक कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीें होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का स्थानान्तरण किसी भी दशा में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अनुज्ञात नहीं होगा। 6716 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ साथ ई0पी0एफ/जीपीएफ भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियोेंेंं की उपस्थिति में : 1............................ ................................ (नाम व पूरा पता) 2.............................. .................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षी की उपस्थिति में 1............................ ................................ (नाम व पूरा पता) 2.............................. .................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Ahy-A(3)-02/09 dated 1-2-2010 as
required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st February, 2010
No. Ahy-A(3)-02/09.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Animal Husbandry Attendant, Class-IV (Non- Gazetted) in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh as per Annexure-A, attached to this notification namely :—
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 67171. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Animal Husbandry Attendant, Class-IV (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2009.
(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary.
________
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ANIMAL
HUSBANDRY ATTENDANT (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OFANIMAL
HUSBANDRY HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Animal Husbandry Attendant.
2. Numbers of posts.—2541 ( Two thousand five hundred forty-one only)
3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted)
4. Scale of pay.—(i) Pay scale for regular incumbent.—2520-100-3220-110-3630- 120-4140.
(ii) Emoluments for Animal Husbandry Attendant appointed on contract basis.—
Rs. 3780/- per month fixed, as per details given in Col. 15-A.
5. Whether selection post or Non-selection post.—N.A..
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or contract had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that the employees of all the Public Sector, Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector, Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
6718 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Education and other qualification required for direct recruits.— (a) ESSENTIAL.—Should be Middle pass or its equivalent from a recognized Board of School Education/Institution.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotees.— (i) Age.—NA
(ii) Educational Qualification.—NA
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which
promotion/ deputation/ transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a departmental promotion Committee, exists, what is its composition.—Not applicable.
13. Circumstances under which the HP PSC to be consulted in making recruitments.—As required under the Law. 14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority, so consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority.
15-A. Selection for appointment to the post by contract basis.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post to be made subject to the terms & conditions given below :—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Animal Husbandry Attendant in the Department of Animal Husbandry, HP will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 6719(b) Post Falls out of the purview of HPSSSB.—The Director of Animal Husbandry, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at-least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENT.—The Animal Husbandry Attendant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 3780/- per month. An amount of Rs. 100/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Animal Husbandry, H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. Director of Animal Husbandry.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time i.e. Director of Animal Husbandry.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she will sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 3780/- per month. The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 100/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
6720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules, like FR/SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and other categories of persons issued by the H.P. Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not Applicable.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
________
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ANIMAL
HUSBANDRY ATTENDENT & THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
THROUGH DIRECTOR OF ANIMAL HUSBANDRY, HIMACHAL PRADESH (TO BE
EXECUTED ON STAMPED PAPER OF Rs.5/-)
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year……………….. between Sh/Smt. ………………S/o/D/o Shri….………………R/o………………………………………………………………………..…… ………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Animal Husbandry Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Animal Husbandry Attendant on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Animal Husbandry Attendant for a period of 1 year commencing on day of ………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 3780/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found goodराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 6721 or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Animal Husbandry Attendant will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Animal Husbandry Attendant. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Animal Husbandry Attendant will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of the official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).
IN WITNESS WHEREOF THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands on the day, month and year, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES : 1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)6722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 HOME DEPARTMENT (PROSECUTION)
NOTIFICATIONS
Shimla-2, the 6th February, 2010
No. Home (Pros.) B (6)1/08.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer/posting of following Assistant District Attorney's in Prosecution Department in public interest with immediate effect.
| S r. No. | Name of Officer/ Designation | From | To |
| 1. | Ms. Navina Rahi, ADA | Dharamshala, Distt. Kangra | Palampur vice Sr. No. 2. (Without TTA/JT) |
| 2. | Sh. Rahul Chopra, ADA | Palampur, Distt. Kangra | Ghumarwin, Distt. Bilaspur vice Sr. No. 3 (Without TTA/JT) |
| 3. | Sh. Anil Awasthi, ADA | Ghumarwin, Distt. Bilaspur | Dharamshala, Distt. Kangra vice Sr. No. 1 (Without TTA/JT) |
Shimla-2, the 3rd February, 2010
No. Home (Pros.) B (6)1/2008.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. Geetranjan Bhardwaj, Assistant District Attorney from Hamirpur to Dharamshala, Distt. Kangra against vacant post without TTA/JT in the public interest with immediate effect.
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Shimla-2, the 6th February, 2010
No. Home (Pros.) B (2)1/08.—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendation of the Departmental Promotion Committee is pleased to promote the following Deputy District Attorney (Class-I, Gazetted) as District Attorney in the pay scale (Pre-revised) of Rs. 10,025- 15,100/- with immediate effect and post them as under:—
| Sr. No. | Name of Officer/ Designation | From | To |
| 1. | Sh. Naresh Chand Ghai, (On promotion as DA) | SP Bilaspur | o/o Principal Chief Conservator of Forest, HP, Shimla-1 |
| 2. | Sh. Bipon Kumar Marwah (On promotion as DA) | Dharamshala | SJVNL (on deputation) |
By order,
Sd/- Principal Secretary.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 6723 ब अदालत श्री विनय सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) श्री सुरज प्रकाश सुपुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती बारे।
श्री सुरज प्रकाश सुपुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के का जन्म जिला अस्पताल बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 6-1-2010 को हुआ है। उस समय लड़के का नाम —ष ठाकुर दर्ज करवाया है, परन्तु अब प्रमाण-पत्र लिया तो उसमें नाम हरि ओम दर्ज है जो गलत दर्ज है। जबकि सही नाम —ष ठाकुर है। आवेदक अपने लड़के का नाम कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, बिलासपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले अपने उजर या एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 1-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विनय सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्री कमल किशोर पुत्र श्री पृथी चन्द, गांव बराड़ा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कमल किशोर पुत्र श्री पृथी चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसकी लड़की सुनेहा कुमारी का जन्म दिनांक 2-8-2007 को गांव बराड़ा में हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत बराड़ा में जन्म तिथि पंजी—त नहीं हुई है, जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत बराड़ा को आदेश दिए जाएं। इस नोटिस/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सुनेहा कुमारी की जन्म तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थी के शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थी की लड़की सुनेहा कुमारी की जन्म तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत बराड़ा को पारित कर दिए जाएंगे।6724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 आज दिनांक 3-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम शुद्धिकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री बालक राम धीमान पुत्र श्री अनन्त राम धीमान, वासी पनसाई रोड़, डा0 कांगू, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया प्रस्तुत किया है कि उसकी लड़की का नाम भारतीय नौ सेना के रिकार्ड में विशाखा धीमान दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में भारती धीमान है। जोकि सही है। तथा जन्म तिथि 10-6-1992 है जोकि सही है। जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत को आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री बालक राम धीमान की पुत्री विशाखा धीमान की बजाए भारती धीमान के नाम से जाना व पढ़ा जाये व जन्म तिथि 10-6-1992 को दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि व नाम दरूस्ती के आदेश ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देश राज जरयाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख दायरा 4-1-2010.
तारीख पेशी 16-2-2010.
श्रीमती विनता देवी पत्नी श्री व्यास देव, निवासी मूमता, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार अखबार। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 6725 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती विनता देवी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरे लड़के का नाम निखल कुमार सुपुत्र श्री व्यास देव, का जन्म 7-8-2005 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपने बच्चे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मूमता रिकार्ड में दर्ज नहीें करा सकी है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार बजरिया अखबार सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16 फरवरी, 2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती विनता देवी पत्नी श्री व्यास देव पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 24 जनवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
देश राज जरयाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri J. R. Sharma, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh
1. Shri Bhishm Jawal Badreesh Chand s/o Thakur Shamsher Chand, r/o Sidhpur, 2. Suman . . Applicant. Thakur w/o Shri Bhishm Jawal Badreesh Chanmd, r/o Sidhpur
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages, Sidhpur (Dharamshala) .
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on (date) 7-2-2003 at (Place) Sidhpur but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Sidhpur.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 22-3-2010 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time)10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 3rd day of February, 2010.
Seal.
J. R. SHARMA,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
6726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931OFFICE OF THE DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, POLICE TRAINING
COLLEGE DAROH, DISTT. KANGRA, HIMACHAL PRADESH
T R FORM-I
No. 640—48
Dated 18-1-2010.
Certified that on 16th January, 2010 (FN), I have assumed the charge of the post of Deputy District Attorney (Prosecution) at Police Training College, Daroh, District Kangra (HP) on permanent transfer in compliance of Government of Himachal Pradesh, Department of Home (Prosecution), Shimla Notification No. Home (Prosecution) B (6) 2/2008-Loose, dated 14th January, 2010.
RAJESH KUMAR,
Deputy District Attorney,
Police Training College, Daroh,
District Kangra (H. P.).
————
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 55-62/L. B.
Dated 4-2- 2010.
Shri Yash Paul Sharma Advocate s/o Shri Satya Prakash, r/o V. P. O. Bhanala, Tehsil Shahpurpur, Diatrict Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Tehsil Office Shahpur. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objections for appointment of the applicant he may send the objections in writing to this office on or before 3-3-2010.
Sd/
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
————
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
No. 63-70/L. B.
Dated 4-2-2010.
Shri Naveen Kumar Saini, Advocate s/o Shri B. L. Saini, r/o Zamanabad, Tehsil and District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at sub-Division Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this Notice. If any person has objections for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 3-3-2010.
Sd/
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 6727 ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा नम्बर :
श्री रघूवीर सिंह थापा बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रघूवीर सिंह थापा पुत्र श्री हरि सरन थापा, निवासी चान्दमारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम राहुल थापा की जन्म तिथि 26-8-1989 है परन्तु ग्राम पंचायत कजलोट, में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त राहुल थापा की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 4-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : शून्य
तारीख पेशी : 16-3-2010.
श्री भूरू राम उर्फ कर्म चन्द पुत्र श्री हीरा, निवासी मरेहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थन-पत्र बराए नाम दरूस्ती ।
उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल बनगल में उसका नाम भूरू राम पुत्र श्री हीरा दर्ज है परन्तु स्कूल प्रमाण-पत्रों व पंचायत के अभिलेख मे उसका नाम कर्म चन्द पुत्र श्री हीरा दर्ज है अतः राजस्व अभिलेख में दरूस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती करवाने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-3-2010 का सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में पेश होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।6728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 आज दिनांक 5-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हंस राज भाटिया, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रजनेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, भू-व्यवस्था वृत्त अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या 68 आफ 2007.
मुकद्दमा : तकसीम भूमि।
श्री ईश्वर दत्त पुत्र श्री लेख राम, निवासी दाती घुमराड़वां, परगना धार, तहसील अर्की, जिला सोलन, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
श्री सुख राम आदि, निवासी दाती ब्राह्मणा, परगना धार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश तकसीम भूमि बाबत खाता/खतौनी नम्बर 11/13, खसरा नम्बर12,15,21,30,36,38व 42, कित्ता 7, रकबा 174 बीघा 13 विस्वा, स्थित महाल लाधी, परगना धार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रत्यार्थीगण 1. राम लाल पुत्र टिलू, निवासी दाती ब्राह्मणा, 2. अनन्त राम पुत्र मस्त राम, 3. श्रीमती सरत्वाजू पुत्री निकू, दोनों निवासी दाती घुमारड़वां, 4. श्रीमती तुलसी पुत्री धनू, निवासी सीमू, 5. श्रीमती अजुध्या पुत्री धनू, निवासी दाती, 6. —ष्ण चन्द पुत्र लालमन, निवासी लाधी को अदालत समन किए गए परन्तु पत्यार्थीगण को तामील असालतन नहीं हो रही है। जिससे अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थीगण को तामील नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार के द्वारा प्रत्यार्थीगण को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा में तारीख पेशी दिनांक 16-3-2010 निश्चित की है। अतः आप निश्चित तारीख पर उपस्थित आकर मुकद्दमा की पैरवी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से करें अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 4-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। रजनेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, भू-व्यवस्था वृत्त अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।
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ब अदालत श्री डी0 के0 रतन, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
1. श्री थूपटन संगयाल पुत्र श्री उरग्यान पलजोर, निवासी सी0एस0टी0 चौंतड़ा, डा0 चौंतड़ा, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ....पति। 2. श्रीमती चेमी डोलकर पत्नी श्री थुपटन संगयाल, निवासी सी0एस0टी. चौंतड़ा, डा0 चौंतड़ा, तहसील जोगिन्दर नगर ...पत्नी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 6729 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैपटर-III स्पैशल पैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री थूपटन संगयान व श्रीमती चेमी डोलकर ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 14-9-2003 को सी0एस0टी0 चौंतड़ा में बौद्ध धर्म व संस्—ति के अनुसार शादी की है। और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैपटर-III स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2010 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या बकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर कावले समायत न होगा।
आज दिनांक 2-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। डी0 के0 रतन,
स्पैशल मैरिज अधिकारी,
जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।6730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 फरवरी, 2010/21 माघ, 1931 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित