राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला वीर वीर वीर वीरवार, वार, वार, वार, 11118888 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////22229999 माघमाघमाघमाघ, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 फरवरी, 2010
ससससंख्ंख्ंख्ंख्या डब्ल्यू एल एफ-बी(1)1/2003या डब्ल्यू एल एफ-बी(1)1/2003या डब्ल्यू एल एफ-बी(1)1/2003या डब्ल्यू एल एफ-बी(1)1/2003....----हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थातः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। 233-राजपत्र/2010-18-2-2010 (6797)6798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2010/29 माघ, 1931 उपाबन्धउपाबन्धउपाबन्धउपाबन्ध ''''''''कककक'''''''' हिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रददददेेेेश, राज्य महिला आयाश, राज्य महिला आयाश, राज्य महिला आयाश, राज्य महिला आयोग सामाजिेग सामाजिेग सामाजिेग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मेंक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मेंक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मेंक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में वरिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग----III
े लिए भर्ती और प्राााोन्नति नियमेन्नति नियमेन्नति नियमेन्नति नियम (अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्र े लिए भर्ती और प्र े लिए भर्ती और प्र
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----वरिष्ठ सहायक
2222.... पदों की सपदों की सपदों की सपदों की संख्यांख्यांख्यांख्या....----01(एक)
3333.... वर्गीवर्गीवर्गीवर्गीकरणकरणकरणकरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित)
4444.... वेवेवेवेतनमानतनमानतनमानतनमान....----5800-200-7000-220-8100-275-9200 रुपए
5555.... चयन चयन चयन चयन पद अथवा अचयन पदपद अथवा अचयन पदपद अथवा अचयन पदपद अथवा अचयन पद....----अचयन पद ।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयसीधी भर्ती के लिए आयसीधी भर्ती के लिए आयसीधी भर्ती के लिए आयुुुु....----लागू नहीं ।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपके लिए अपके लिए अपके लिए अपेेिेिेिक्षित न्यक्षत न्यक्षत न्यक्षत न्यूनूनूनूनतमतमतमतम शैक्षिक औ शैक्षिक औ शैक्षिक औ शैक्षिक और अन्यर अन्यर अन्यर अन्य अर्हताएं अर्हताएं अर्हताएं अर्हताएं....----लागू नहीं ।
8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कककके लिए विहित आयु औ ं प्राााोन्ेन्ेन्ेन्नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों े लिए विहित आयु और श्र श्र श्र शैौिौिौिक्षिकक्षकक्षकक्षक अर्ह अर्ह अर्ह अर्हताएताएताएताएं प्र ं प्र ं प्र े लिए विहित आयु औ े लिए विहित आयु औ की दशा मेंकी दशा मेंकी दशा मेंकी दशा में लागू हालागू हालागू हालागू होंगीेंगीेंगीेंगी या नही या नही या नही या नहींंंं....----आयु :आयु :आयु :आयु : लागू नहीं। श्श्श्शैक्षिक अर्हौक्षिक अर्हौक्षिक अर्हौक्षिक अर्हताःताःताःताः हां, जैसा नीचे स्तभ संख्या 11 में विहित है।
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कापरिवीक्षा की अवधि, यदि कापरिवीक्षा की अवधि, यदि कापरिवीक्षा की अवधि, यदि कोइेइेइेई र्हा र्हा र्हा होेेे....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगेगेगेगी याी याी याी या प प प प्रा्रा्रा्रोन्नति, प्रतिनियुेिन्नति, प्रतिनियुेिन्नति, प्रतिनियुेिन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणक्त, स्थानान्तरणक्त, स्थानान्तरणक्त, स्थानान्तरण द्वारा औ द्वारा औ द्वारा औ द्वारा और विभिन्न र विभिन्न र विभिन्न र विभिन्न 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी हा भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी हा भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी हा पद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदाजाने वाले पदाजाने वाले पदाजाने वाले पदों की प्रेिं की प्रेिं की प्रेिं की प्रतिश्तश्तश्तशतताातताातताातता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर ।
11111111.... प्रप्रप्रप्राााोन्ेनति, प्रतिनियुेिन्ेनति, प्रतिनियुेिन्ेनति, प्रतिनियुेिन्ेनति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणक्त, स्थानान्तरणक्त, स्थानान्तरणक्त, स्थानान्तरण की दशा में श्रकी दशा में श्रकी दशा में श्रकी दशा में श्रेेिेिेिणियां (ग्रणयां (ग्रणयां (ग्रणयां (ग्रेडेडेडेड) जिनसे) जिनसे) जिनसे) जिनसे प प प प्रा्रा्रा्रोन्नति, प्रतिनियुेिन्नति, प्रतिनियुेिन्नति, प्रतिनियुेिन्नति, प्रतिनियुक्ति, क्त, क्त, क्त, स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा....----लिपिक/कनिष्ट सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार, तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश के अन्य विभागों से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैन्ट आधार पर ।
परन्तु इस प्रकार प्रोन्नत वर्ग-IV के पद के पदधारियों या करुणामूलक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को, जो ऐसी नियुक्ति के समय मैट्रिक (तृतीय श्रेणी) या मैट्रिक (केवल अंग्रेजी विषय सहित) हिन्दी रत्न पास की शैक्षिक अर्हताएं रखते हो, पर वरिष्ठ सहायक के पद पर उनकी प्रोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक वे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अर्थात् द्वितीय श्रेणी में दसवीं या 102 पास प्राप्त नहीं कर लेते ।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2010/29 माघ, 1931 6799 परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्स्पष्स्पष्स्पष्टीकरणटीकरणटीकरणटीकरण....----अंंितम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकैंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि काई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपयुक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12121212.... यदि विभागीय प्रयदि विभागीय प्रयदि विभागीय प्रयदि विभागीय प्राााोेेेन्न्न्न्नति समितिनति समितिनति समितिनति समिति विद्यमान हाविद्यमान हाविद्यमान हाविद्यमान हो तो तो तो तो उसकी से उसकी से उसकी से उसकी संंंंररररचनाचनाचनाचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13131313.... भर्ती करनभर्ती करनभर्ती करनभर्ती करने मे मे मे में जिन परिस्थितियें जिन परिस्थितियें जिन परिस्थितियें जिन परिस्थितियाााों में में में मेेंेंेंेंेंेंेंं हिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रददददेेेेश्श्श्श लाा लाा लाा लोेेेकककक से से से सेवा आयावा आयावा आयावा आयोेेेगगगग स स स सेेेे परामर्श किया जाएपरामर्श किया जाएपरामर्श किया जाएपरामर्श किया जाएगागागागा---- लागू नहीं ।
14141414.... सीधी भर्तीसीधी भर्तीसीधी भर्तीसीधी भर्ती क क क के लिए अनिवाये लिए अनिवाये लिए अनिवाये लिए अनिवार्य अर्प अर्प अर्प अपेेेेक्ष्क्ष्क्ष्क्षााााााा....----लागू नहीं ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुसिीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुसिीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुसिीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति कक्त कक्त कक्त केेेे लिए चयनलिए चयनलिए चयनलिए चयन....----लागू नहीं ।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।
18181818.... शिथिल करनशिथिल करनशिथिल करनशिथिल करने की शक्तिे की शक्तिे की शक्तिे की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।6800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2010/29 माघ, 1931
[Authoritative English Text of this department notification No. WLF-B(1)1/2003 dated 15th
Feburary, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th February , 2010
No. WLF-B(1)1/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)of section 5 of the, Himachal Pradesh State Commission for Women Act, 1996, the, Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh State Commission for Women, Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-
1. Short title and, Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Commission for Women, Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh Senior Assistant ,Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
By order, Sd/- Pr. Secretary.
_________
Annexure-A
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR ASSISTANT
(CLASS-III, NON-GAZETTED) IN THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION
FOR WOMEN, IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post.—Senior Assistant
2. Number of posts.—01 (one)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of pay.—Rs.5800-200-7000-220-8100-275-9200-Prerevised
5. Whether Selectionor Non-Selection post.—Non Selection.
6. Age for direct recruitment.—Not applicable.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—Not
applicable.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotees.—Age.—Not applicable.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2010/29 माघ, 1931 6801 Educational Qualification.—Yes, as prescribed in Col.No. 11 below.9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by Promotion failing which on secondment basis.
11. In case by recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the common Clerical Cadre of Clerks/Junior Assistants who possess 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Himichal Pradesh Government Departments :
Provided that the incumbents of the post of Class-IV officials so promoted or appointed on compassionate grounds having the educational qualification of Matric Pass (3rd Devision) or Matric (in English only) with Hindi Rattan Pass at the time of such appointment shall not be considered to be eligible for their next promotion for the post of Senior Assistant until they possess minimum educational qualifications viz Matric 2nd Devision or 10+2 pass.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules;
In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less:
Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards6802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2010/29 माघ, 1931 the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules :
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above, shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H. P. Public Service Commission to be consulted
in making recruitment.—Not applicable.
14. Essential requirement for direct recruitment.—Not applicable
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Power to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
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HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD
NOTIFICATION
Shimla-4, the 19th January, 21010
No. HPSEB (Sectt.) 402-49 (S/Stn. Anni)/10-105054.—In pursuance to Section 67 of the Electricity Act, 2003 read with works of Licensees Rule 2006 and all other enabling provisions in this behalf, H. P. Govt. notification bearing No. MPP-A(3)-3/2003-1, dated 18th September, 2008, it is hereby notified that the HPSEB proposes to undertake the below mentioned scheme :—
NAME OF SCHEME :
Construction of 66/22KV, 2×10 MVA Sub-Station at Anni, Distt. Kullu by LILO of 66KV Gumma-Kumarsain S/C line on D/C towers near Baragaon.
COST OF SCHEME COST : Rs. 1299.00 lacs.
BRIEF DESCRIPTION AND SCOPE :
In order to meet the increased demand in Anni area and to inject the power from various projects, it has become essential that a 66/22KV, 2×10MVA Sub-Station at Anni, Distt. Kullu by LILO of 66 KV Gumma-Kumarsain S/C line on D/C tower near Baragaon, be constructed at Anni.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2010/29 माघ, 1931 6803A 7.00 Kms. 66KV Transmission Line by LILO of 66KV Gumma-Kumarsain S/C line on D/C towers near Baragaon, be constructed to said Sub-Station at Anni.
After construction of 66KV line and 66/22KV Sub-Station, the load requirement of the Anni and surrounding areas will be fulfilled.
The following villages shall fall in the route of proposed 66KV LILO line from existing 66KV Gumma-Kumarsain S/C line and 66/22KV Sub-Station at Anni:—
Name of Villages :
1. Dhar 2. Maholi 3. Behna 4. Nimla 5. Haripur 6. Dramani 7. Naggan
HPSEB is undertaking and executing the above scheme and shall have all the powers for placing of wires, poles, wall brackets, stays, apparatus and appliances for the transmission of energy necessary for proper co-ordination of the work of the Board for the areas indicated above being duly empowered and authorized in this regard by the Govt. of H. P. vide notification dated 18-9-2008 ibid.
Notice is hereby given that any licensee or other person who so ever is interested may raise any objections and/or make any representation on the above scheme within one month of the publication of this notice where after no objection or representation will be entertained and the scheme shall be implemented as approved by the Board.
Necessary plans showing the line route etc. may be inspected on any working day in the office of Sr. Executive Engineer, 220KV Mtc. Division, HPSEB, Kotla (Jeori), Distt. Shimla (H.P.). Objections and representations in respect of above scheme, if any, may be sent to the undersigned.
Sd/-
Chief Engineer (P&M),
HPSEB, Vidyut Bhawan, Shimla-4.
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, कल्पा स्थित रिकांग-पिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रशमि पुत्री श्री जवाहर लाल, निवासी ग्राम सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
आम जनता
विवाह इश्तहार राजपत्र में प्रकाशित करने बारे। 6804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी, 2010/29 माघ, 1931 उपरोक्त प्रार्थिन ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय के साथ गुजारा है कि प्रार्थिन श्रीमती रशमि पुत्री श्री जवाहर लाल, निवासी ग्राम सांगला ने किन्नौरी रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 24-6-1999 को विवाह कर लिया है लेकिन अनभिज्ञता के कारण पंचायत अभिलेख सांगला में विवाह की तिथि दर्ज नहीं की गई है। जो अब श्रीमती रशमि पुत्री जवाहर लाल का विवाह श्री वीरव्रत पुत्र श्री देविन्दर सिंह, निवासी रिब्बा, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर के विवाह की तिथि दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएं।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के उपरोक्त निवासी ग्राम सांगला का विवाह की तारीख ग्राम पंचायत अभिलेख में इन्द्राज करने में किसी व्यक्ति विशेष को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2010 को असालतन व वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में प्रार्थिया के उपरोक्त विवाह की तारीख ग्राम पंचायत अभिलेख सांगला को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 3-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, कल्पा स्थित रिकांग-पिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश कु0 वशिंका कोहली पुत्री श्री महेश कुमार कोहली, निवासी सतौन, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कु0 वशिंका कोहली पुत्री श्री महेश कुमार कोहली, निवासी सतौन, उप-तहसील कमरऊ ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना नाम पंचायत रिकार्ड में रोहीता दर्ज है व स्कूल प्रमाण-पत्र में कु0 वशिंका कोहली पुत्री महेश कुमार कोहली दर्ज है जो सही है पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2010 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र कु0 वशिंका कोहली पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 20-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित