राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, 4, 4, 4, 4 मईमईमईमई, 2010, 2010, 2010, 2010////14141414 ववववैशाखैशाखैशाखैशाख, 1932, 1932, 1932, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 8th March, 2010
No. HHC/Admn.6 (18)77-VII.—In exercise of the powers vested in it under Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate Ist Class, upon all the District Magistrates/Executive Magistrates (not below the rank of SDMs) in the State of H.P., for the period 12th to 15th March, 2010, for disposal of urgent criminal matters i.e. remand etc., within their respective jurisdictions, in the absence of the Judicial Officers.
By order, Sd/- Registrar General. 20-राजपत्र/2010-4-5-2010 (601)602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932
HIGH COURT OF HIAMCHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th March, 2010
No. HHC. Estt.3 (189)83-I.—3 days commuted leave with effect from 25.2.2010 to 27.2.2010 with permission to affix Sunday and gazetted holiday falling on 28.2.2010 and 1.3.2010 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Assistant Registrar, of this Registry.
Certified that Smt. Dinesh Chauhan has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post but for her proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 11th March, 2010
No. HHC/Admn.3(34)/73-II.—6 days earned leave on and with effect from 15.3.2010 to 20.3.2010 with permission to suffix Sunday falling on 21.3.2010 is hereby sanctioned in favour of Sh. A.K. Vaidya, Additional Registrar, of this Registry.
Certified that Sh. A.K. Vaidya is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. A.K. Vaidya would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th March, 2010
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(IV), Hamirpur as Drawing and Disbursing Officer inराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 603 respect of the Courts of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II) and (III), Hamirpur and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class- II, III and IV establishments attached to the aforesaid Courts under head "2014-Administration of Justice" during the paternity leave period of Shri Vivek Khanal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(III), Hamirpur w.e.f. 22.3.2010 to 5.4.2010 with permission to prefix Sunday falling on 21.3.2010 or till he return from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla 19th March, 2010
No. HHC/GAZ/14-277/04.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days paternity leave w.e.f. 22.3.2010 to 5.4.2010 with permission to prefix Sunday falling on 21.3.2010 in favour of Shri Vivek Khanal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(III), Hamirpur.
Certified that Shri Vivek Khanal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Vivek Khanal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(III), Hamirpur, but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th March, 2010
No. HHC/Admn.16 (24)74-III.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Ms. Ravneet Kaur, Advocate Una as Oath Commissioner at Una with immediate effect, as per her request.
By order, Sd/- Registrar General.
604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 19th March, 2010
No. HHC/GAZ/14-261/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 3 days commuted leave w.e.f. 3.3.2010 to 5.3.2010 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Ghumarwin.
Certified that Smt. Parveen Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Ghumarwin, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 अप्रैल, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या फिश-ए(3)-1/2006फिश-ए(3)-1/2006फिश-ए(3)-1/2006फिश-ए(3)-1/2006....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात :--
1111.... संसिंसिंसिंक्षिप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नाम और प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भ....--------(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग कम्प्यूटर आपरेटर, वर्ग- III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम 2010 है ।
( ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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उपाबन्ध -''उपाबन्ध -''उपाबन्ध -''उपाबन्ध -''कककक'''''''' हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मेेंं कम्प्या मत्स्यपालन विभाग, मेेंं कम्प्या मत्स्यपालन विभाग, मेेंं कम्प्या मत्स्यपालन विभाग, मेेंं कम्प्यूटूटूटूटरररर आपर आपर आपर आपरेटेटेटेटर, वर्ग-र, वर्ग-र, वर्ग-र, वर्ग-III (अराजपत्रित)(अराजपत्रित)(अराजपत्रित)(अराजपत्रित) के पद कके पद कके पद कके पद के लिए भर्ती और े लिए भर्ती और े लिए भर्ती और े लिए भर्ती और प्रोप्रोप्रोप्रोन्न्न्न्नति नियम ।नति नियम ।नति नियम ।नति नियम ।
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम : : : : कम्प्यूूटर आपरेटर
2222.... पदापदापदापदों की संख्ें की संख्ें की संख्ें की संख्या :या :या :या : 1 (एक)
3333.... वर्गीकरण :वर्गीकरण :वर्गीकरण :वर्गीकरण : वर्ग-III (अराजपत्रित) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 605 नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड 10300-34800/- रुपए 4444.... (((( i)))) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : गे्रड पे 3200/- रुपए प्रारम्भिक वेतन 13500/-
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 13500/- रुपए
5555.... चयन पद अथवा अचयन पद :चयन पद अथवा अचयन पद :चयन पद अथवा अचयन पद :चयन पद अथवा अचयन पद : अचयन
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयु :सीधी भर्ती के लिए आयु :सीधी भर्ती के लिए आयु :सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष ।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। 1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों के े े े लिएलिएलिएलिए अपेअिपेअिपेअिपेक्षितक्षतक्षतक्षत न्युनतमन्युनतमन्युनतमन्युनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : ((((कककक)))) अनिवार्यअनिवार्यअनिवार्यअनिवार्य....--------( i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर प्रोग्र्रामिंग/ऐप्लिकेशन में एक वर्ष का डिप्लोमा रखता हो।
(ख) वांछनीय अर्हता हिमाचल प्रदेश की रूढियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8888.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन् शैक्षिक अर्हताए प्रोन् शैक्षिक अर्हताए प्रोन् शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियों व्यक्तियों के लिए विहित आयु और व्यक्तियों के लिए विहित आयु और की दशा में लागू होगी या नहीकी दशा में लागू होगी या नहीकी दशा में लागू होगी या नहीकी दशा में लागू होगी या नहींंंं.--आयु :आयु :आयु :आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएंंंं.—हां । 606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो हो हो हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धति....--------भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, दोनों के न होनेे पर सैकन्डमैंट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा। उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हता परिपूर्ण करने वाले कनिष्ठ सहायक/लिपिकों मेंं से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की चयन सूचि तैयार की जाएगी जिसमें उच्चतर वेतनमान के पदधारियों को सामूहिक रूप से पात्र व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात् इसी प्रकार अगले निम्नतर वेतनमान के पदधारियों को उसके नीचे रखा जाएगाः
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण I : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओेंं और कर्मचारी के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण II : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन हेतु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होेंगे- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल ।
3. रोहडू़ उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 607 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उपतहसील के गाडा़ गुसैणी, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड,़ कुट गढ,़ ग्रामण, देवगढ,़ ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित से पूर्व सम्भरक पोषक पर में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपवन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
परन्तु यह कि उन सभी मामलों मे जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपवन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे।
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पुर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पस्पस्पस्पष्टीकरणष्टीकरणष्टीकरणष्टीकरण....--------(1) अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
विद्यमान हो तो उसकी संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा समय-समय 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना पर गठित की जाए।
13131313.... भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन परिस्थिपरिस्थिपरिस्थिपरिस्थितियातियातियातियाें मेंं हिमाचल प्रदेश ें मेंं हिमाचल प्रदेश ें मेंं हिमाचल प्रदेश ें मेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....-- -- -- -- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है । 608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियु िनियु िनियु िनियुक्ति के लिए चयनक्त के लिए चयनक्त के लिए चयनक्त के लिए चयन....--------सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्र्रम, यथास्थिति आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
15 (क) सं15 (क) सं15 (क) सं15 (क) संवििििदा नियुक्तिवदा नियुक्तिवदा नियुक्तिवदा नियुक्ति द्वारा पद परद्वारा पद परद्वारा पद परद्वारा पद पर नियुक्ति के लिएनियुक्ति के लिएनियुक्ति के लिएनियुक्ति के लिए चयनचयनचयनचयन इन नियमों में किसी बात के होते हुए इन नियमों में किसी बात के होते हुए इन नियमों में किसी बात के होते हुए इन नियमों में किसी बात के होते हुए नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन कीीन कीीन कीीन की जाएंग जाएंग जाएंग जाएंगीीीी....-------- भ्भ्भ्भी पद पर संािी पद पर संािी पद पर संािी पद पर संविदावदावदावदा नियुक्तियां नियुक्तियां नियुक्तियां नियुक्तियां नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यध नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यध नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यध
((((I) संक) संक) संक) संकल्पनाल्पनाल्पनाल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में कम्प्यूटर आपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।
(ख) पद का हिमाचल प्रद(ख) पद का हिमाचल प्रद(ख) पद का हिमाचल प्रद(ख) पद का हिमाचल प्रदेेेेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेववववाएाएाएाएं चयन बोडं चयन बोडं चयन बोडं चयन बोर्ड के र् के कार्य क्षे कार्य क्षे कार्य क्षे कार्य क्षेत्र में आनात्र में आनात्र में आनात्र में आना....--------निदेशक, र् के र् के मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा ।
((((II)))) संंिसंंिसंंिसंंिवदात्मक उपलब्धियांवदात्मक उपलब्धियांवदात्मक उपलब्धियांवदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर को 13,500/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो कि पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलबिधयों में 410/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के 3 प्रतिशत) के बराबर वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
((((III)))) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
((((IV)))) चयन प्रक्रिया स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।
((((V)))) संिंवदात्मक नियुक्तियोंेंं के लिए चयन समिति ज्ैासी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
((((VI)))) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
((((VII)))) निबन्धन औरैर शर्तें निबन्धन औरैर शर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13500/- रुपए की निबन्धन औरैर शर्तें निबन्धन औरैर शर्तें नियत संविदात्मक रकम (जोकि पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 410/- रुपए (पद के पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के 3 प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 609 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी पक्रार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संिवदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशोेंं के अधीन होगी ।
17171717.... वि वि वि विभागीय परीक्षाभागीय परीक्षाभागीय परीक्षाभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करने की शिथिल करने की शिथिल करने की शिथिल करने की शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध(धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद(दों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।
--------
उपाबन्ध-ख कम्प्यूटर आपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्यपालन के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमती ------------सपुत्र/सपुत्री श्री------------ निवासी -------------------------- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक मत्स्यपालन (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ------- को किया गया ।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्ताें पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-- 610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 1. यह कि प्रथम पक्षकार कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में --------- से प्रारम्भ होने और ----------- को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात् ----------- दिन को स्ंवयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होेगा ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13500/- रुपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी इस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता हे जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो। 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्र्ीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम मास और वर्ष तारीख को अपने--अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षी की उपस्थिति में : 1. ............................................. ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) 2. ............................................. ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 611 साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ............................................. ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) 2. ............................................. ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) -------
[Authoritative English text of Government Notification No. Fish-A(3)-1/2006, dated
28.04.2010 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
DEPARTMENT OF FISHERIES
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th April, 2010
No. Fish-A(3)-1/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh,in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Computer Operator Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Fisheries, HP as per Annexure-A, attached to this notification namely :—
1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Fisheries, Computer Operator, Class-III, (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2010.
(ii) These Rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.
By order, Sd/- Pr. Secretary.
_________
Annexure-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPUTER OPERTOR IN THE DEPARTMENT OF FISHERIES.
1. Name of the post.—Computer Operator
2. Numbers of posts.—1 (One)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. (i) Pay Scale for regular incumbents.— 10300—34800 Grade Pay =3200, Initial Pay=13500
(ii) Emoluments for Contract Rs. 13500/-612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 5. Whether selection post or Non-Selectiont.—Non-selection post. 6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that employees of all the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who happened to be government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Education and other qualification required for direct recruits.
a) ESSENTIAL.—(1) Should possess Bachelor's Degree from a recognized university.
(2) Must possess one years' Diploma in Computer Programming/Application from a recognized Institution/University.
b) DESIRABLE QUALIFICATION:
Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotees.—Age : Not applicable.
Educational Qualification: Yes.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 61310. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.
100 % by promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or byrecruitment on contract basis as the case may be, failing both by secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by.—By promotion from amongst the Junior promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made. Assistant/ Clerks subject to fulfilling the educational qualification prescribed in Col. No. 7 above with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade failing which by secondment basis from the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Govt. Departments.
Provided that for the purpose of promotion a select list of eligible officials shall be prepared where-in the incumbents with higher pay scales shall be kept enbloc above the eligible persons and thereafter the incumbents next lower pay scales shall be placed below it and so on.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:
Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:— 1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules; provided that :
In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules ;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be 'a Citizen of India'.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made in the basis of vivavoce test in HP PSC or other recruiting authority as the case may be so consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus, etc.of which will be determined by the Commission or other recruiting authority as the case may be.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 61515-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the posts will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Computer Operator in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Computer Operator on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 13500/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs. 410(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual amoluments for the subsequent year(s)will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.S.S.S.B.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.S.B. from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13500/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs 410/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post)for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column 16. Reservation The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the H. P. Government from time to time.
17. Deptt. Exam.—N. A.
18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the HP PSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
Annexure-B
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE OMPUTER
OPERATOR & THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH
DIRECTOR-CUM-WARDEN OF FISHERIES, FISHERIES DEPARTMENT.
This agreement is made on this…………….day of……………….in the year...........BetweenSh/Smt./Km.......................S/o/D/o....................Shri.................R/o....................... ................................................................................................................................................................ ......................................................contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries, Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Computer Operator on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Computer Operator for a period of 1 year commencing on day of................and ending on the day of ........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on................................................... And information notice shall not be necessary.
2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs. 13500/- P.M.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 6173. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from dut.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contractual appointee.......shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter- part Official at the minimum of the pay scale..
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s). In witness the first party and second party have herein to set their hands the day, month and year first above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
1. ................................................................... ...................................................................... ......................................................................
(Name and Full Address) (Signature of the First party) 2. .................................................................. ....................................................................... ......................................................................
IN THE PRESENCE OF WITNESS :
3. ................................................................. ...................................................................... ....................................................................... (Name and Full Address) (Signature of the Second Party)618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932
मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला 2, 28 अप्रैल, 2010
संख्या फिश-ए(3)-2/2000संख्या फिश-ए(3)-2/2000संख्या फिश-ए(3)-2/2000संख्या फिश-ए(3)-2/2000....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में अधीक्षक गे्रड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) के, पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :--
1111.... संसिंसिंसिंक्षिप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नाम और प्रारम्भ और प्रारम्भ और प्रारम्भ और प्रारम्भ....-----(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन, अधीक्षक गे्रड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) अधिसूचना संख्या मत्स्य-ए(3)-2/2000 तारीख 02-09-2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, अधीक्षक गे्रड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(i) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
--------
उपाबन्ध-'क" हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में अधीक्षक गे्रड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।
1111.... पद का नाम : पद का नाम : पद का नाम : पद का नाम : अधीक्षक गे्रड-I
2222.... पदों की संख् पदों की संख् पदों की संख् पदों की संख्या :या :या :या : 1 (एक)
3333.... वर्गीकरण : वर्गीकरण : वर्गीकरण : वर्गीकरण : वर्ग-I (राजपत्रित)
4444.... वेतनमान : वेतनमान : वेतनमान : वेतनमान : 10300-34800़ 5000 रुपए ग्रेड पे
5555.... चयन पद अथवा अचयन पद : चयन पद अथवा अचयन पद : चयन पद अथवा अचयन पद : चयन पद अथवा अचयन पद : अचयन
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयु : सीधी भर्ती के लिए आयु : सीधी भर्ती के लिए आयु : सीधी भर्ती के लिए आयु : लागू नहीं
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूने लिए अपेक्षित न्यूने लिए अपेक्षित न्यूने लिए अपेक्षित न्यूनतमतमतमतम शैक्षिक औरशैक्षिक औरशैक्षिक औरशैक्षिक और अन्य अर्हता अन्य अर्हता अन्य अर्हता अन्य अर्हताःःःः लागू नहीं। 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएशैक्षिक अर्हताएं प्रोन्ं प्रोन्ं प्रोन्ं प्रोन्नत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियों की की की की व्यक्तियों के लिए विहित आयु और व्यक्तियों के लिए विहित आयु और ू होगी या नहीं....--------लागू नहीं । दशा में लागदशा में लागदशा में लागदशा में लागू होगी या नहीं ू होगी या नहीं ू होगी या नहीं राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 619 परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होहोहोहो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10101010.... भर्ती की पद्धति भर्ती की पद्धति भर्ती की पद्धति भर्ती की पद्धति....--------भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/अधीक्षक ग्रेड-II और निजी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ स्थानान्तरण किया जाएगा। सेवा को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-II/निजी सहायकोे में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक/ निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुक्ततः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें अधीक्षक ग्रेड-II/निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की सेवा अनिवार्य है। दोनों के न होने पर वरिष्ठ सहायकों/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अपने-अपने गे्रड में ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
टिप्पणी ःटिप्पणी ःटिप्पणी ःटिप्पणी ः 1 अधीक्षक गे्रड-II और निजी सहायकों में से प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की अनकी प्रारम्भिक नियुक्ति, अर्थात लिपिक आरै आशुटंकक पद से उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी यूनिट वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी :ःःः 2 वरिष्ठ सहायक और वरिष्ठ आशुलिपिक में से प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति, अर्थात लिपिक और आशुटंकक पर, से उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी यूनिट वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (।) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होेगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तकु (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओेंं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन हेतु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल । 3. रोहड़ू़ उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगडा़ जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर । 620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 8. सिरमौर जिला में उपतहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड,़ कुट गढ,़ ग्रामण, देवगढ,़ ट््राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटडे़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति नियमों के उपवन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी ।
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो आधार पर उपर्युक्त निदिर्ष्ट उपवन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे ;
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पुर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13131313.... भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन परिस्थितियों मपरिस्थितियों मपरिस्थितियों मपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश्ें हिमाचल प्रदेश्ें हिमाचल प्रदेश्ें हिमाचल प्रदेशााा लोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....-------- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 621 14141414.... सीधी भर्ती सीधी भर्ती सीधी भर्ती सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यके लिए अनिवार्यके लिए अनिवार्यके लिए अनिवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....--------लागू नहीं।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....--------लागू नहीं।
16161616.... आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।
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[Authoritative English text of Government Notification No. Fish-A(3)-2/2000, dated 28th
April 2010 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]
DEPARTMENT OF FISHERIES
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th April, 2010
No. Fish-A(3)-2/2000.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I Class-I (Gazetted) in the Department of Fisheries, HP as per Annexure-A attached this notification, namely :—
1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Fisheries, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2010.
(ii) These Rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.
2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Fisheries Department, Superintendent Grade-I, class-I (Gazetted) R&P Rules, 2005 notified vide notification No. Fish-A(3)-2/2000 dated 02-09-2005 are hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Pr. Secretary.
622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 Annexure-ARECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GR. I (CLASS-I, GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FISHERIES
1. Name of the post.—Superintendent Grade-I
2. Number of posts.—1 (one)
3. Classification.—Class-I (Gazzetted)
4. Scale of Pay.—Rs. 10300-34800+Rs. 5000/- G.P.
5. Whether selection post or Non-Selection.—Non-selection post.
6. Age for direct recruitment.—N.A.
7. Minimum Educational qualification and other qualifications required for direct
recruits.—N.A.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotees.—N.A.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion
deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by
Promotion.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Superintendents Grade-II and Personal Assistants with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade failing which by promotion from amongst the Superintendent Grade-II/ Personnel Assistants with 9 years regular service or regular combined with continuous adhoc service as Superintendent Grade-II and Senior Assistants/Personal Assistant and Senior Scale Stenographers combined out of which two years service as Superintendent Gr-II/ Personal Assistant is essential.
Failing both by promotion from amongst the Sr. Asstts / Sr. Scale Stenographer with 11 years regular service or regular combined with continuous adhocservice in the respective grade.
Note-I.—For the purpose of promotion from amongst the Superintendent Gr.II & Personal Assistant a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service from their initial rung i.e.Clerk and Steno-typist without disturbing their unit-wise inter-se-seniority shall be prepared.
Note-II.—For the purpose of promotion from amongst the Sr. Assistants/Sr. Scale Stenographers a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service from their initial rung i.e. clerk and steno-typist without disturbing their unit-wise inter-se-seniority shall be prepared.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 623Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:
Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation-II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District. 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules, provided that:—
(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitments of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the HP PSC to be consulted in making recruitments.— As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—N.A.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—N.A.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/other Backward Classes/ other categories of persons issued by the HP Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the HP PSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 04/2010
तारीख पेशी : 17-5-2010.
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री मनजीत सिंह, निवासी गांव व डाकघर मूण्डी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 625 Application under Section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969.मुस्त्री मुनादी :
श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री मनजीत सिंह, निवासी गांव व डाकघर मूण्डी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसकी पुत्री रीया राणा पुत्री श्री मनजीत सिंह का जन्म 29 दिसम्बर, 2003 को हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण इसकी जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मूण्डी को जारी करने की अनुकम्पा करे।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त रीया राणा पुत्री श्री मनजीत सिंह के जन्म बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-5-2010 को हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व लड़की के जन्म पंजीकरण का आदेश प्रधान ग्राम पंचायत को जारी कर दिया जावेगा।
ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 31-3-2010 को जारी हुआ।
मोहर।
राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 05/2010
तारीख पेशी : 17-5-2010.
श्री सुनील राणा पुत्र श्री चन्दू लाल, निवासी गांव व डाकघर मूण्डी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
विषय.--मुस्त्री मुनादी शादी पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री सुनील राणा पुत्र श्री चन्दू लाल, निवासी गांव व डाकघर मूण्डी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसकी शादी अनु देवी पुत्री श्री मनी राम, निवासी गांव समोट, डाकघर तरेला, तहसील चुराह, जिला चम्बा से दिनांक 16-3-2010 को हिन्दू रीति-रिवाज से गांव व डाकघर मूण्डी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा में हुई है। इस सन्दर्भ में दोनो ने अपन-अपनेे शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। शादी के प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा/मुस्त्री मुनादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-5-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व शादी पंजीकरण का आदेश प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत मूण्डी, उप-तहसील थुरल को जारी कर दिया जावेगा। 626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 31-3-2010 को जारी हुआ।
हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0..............................
श्री गोपाल सिंह बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री नत्थु राम, निवासी खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके भाई भगवान सिंह की मृत्यु दिनांक 18-4-1967 को हुई है। परन्तु ग्राम पंचायत खन्यारा में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त भगवान सिंह की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 21-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 16-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0..............................
श्री ओम बहादुर बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री ओम बहादुर पुत्र श्री मन बहादुर, निवासी रक्कर (सिद्धवाडी), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र जसवन्त सिंह का जन्म दिनांक राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 627 9-1-1993 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धवाडी में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जसवन्त सिंह के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 21-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 16-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0..............................
श्री ओम बहादुर बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री ओम बहादुर पुत्र श्री मन बहादुर, निवासी रक्कर (सिद्धवाडी), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र चरणजीत का जन्म दिनांक 2-3-1994 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धवाडी में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त चरणजीत के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 21-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 16-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0..............................
श्री सन्तोष कुमार बनाम आम जनता।628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969. नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री चौकस राम, निवासी कुठारना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री मुस्कान का जन्म दिनांक 5-3-2005 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत कुठारना में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मुस्कान के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 21-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 16-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0..............................
श्री Dorjee Dolma बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Dorjee Dolma पुत्री श्री Sonam Tenzin, निवासी Mcleodganj, मौजा Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Grand Son Urgyen Tenlong Srelling की जन्म तिथि 14-9-2001 है। परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 629 ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री Lodoc बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Lodoc पुत्र श्री Nima Tashi, निवासी Mcleodganj, मौजा Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Phuntsok की जन्म तिथि 15-3-1980 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Phuntsok का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री राजिन्दर प्रशाद, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 117/NT/Teh.
श्री पुरशोतम लाल बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री पुरशोतम लाल पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी जदरांगल, डा0 पधर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता श्री तुलसी राम की मृत्यु तिथि 10-4-1985 है परन्तु ग्राम पंचायत पधर में पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्री तुलसी राम की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 30-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजिन्दर प्रशाद,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश Sh. Suraj Parkash Sadana s/o Sh. Parmanand r/o Paprola, Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Sh. Suraj Parkash Sadana s/o Parmanand, निवासी गांव Paprola, डाकखाना Paprola, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Rajeev Kumar Sadana का जन्म दिनांक 5-1-1969 को मुहाल Paprola में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2010 करे सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 8-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री गंगा राम, निवासी ढंगोर, डा0 सलेहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--जन्म का पंजीकरण करवाने हेतु।
श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री गंगा राम, निवासी ढंगोर, डा0 सलेहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की नैनसी देवी का जन्म दिनांक 5-2-2005 को ग्राम पंचायत छेक में हुआ है परन्तु अज्ञानता के कारण पंचायत छेक में नाम दर्ज नहीं करवाया है। अतः नैनसी देवी का जन्म पंजीकरण बारे यदि किसी का उजर व एतराज तो वह दिनांक 18-5-2010 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी तथा ग्राम पंचायत छेक को नैनसी देवी का जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 631 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अमरी देवी पत्नी श्री प्रभदयाल, निवासी प्लेटा डा0 मझोटी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती अमरी देवी पत्नी श्री प्रभदयाल, निवासी प्लेटा डा0 मझोटी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री केहर सिंह की मृत्यु दिनांक 21-9-1980 को मुहाल कुडंग में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 18-5-2010 करे सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 12-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश Dachen Palmo w/o Kalsang Chodak Nangchen Division Bir (बीड़), Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Dechen Palmo w/o Kalsang Chodak, निवासी गांव Chogan, डाकखाना Chogan, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Tsering Yangchen का जन्म दिनांक 3-5-1980 को मुहाल Chogan में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2010 करे सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 7-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री सरदारी लाल, निवासी सलेहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री सरदारी लाल, निवासी सलेहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री दीक्षा कुमारी का जन्म दिनांक 17-12-2006 को मुहाल सलेहरा में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2010 करे सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्मु पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 8-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
Nyima Sangpo Bai s/o Karma Sherab, r/o Sherabling Bhatlu, Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Nyima Sangpo Bai s/o Karma Sherab निवासी गांव Bhatlu, डाकखाना Bhatlu, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Tsering Lhamo का जन्म दिनांक 6 जुलाई, 1990 को मुहाल Bhatlu में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2010 करे सुबह 10.00 बजे इस न्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 7-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 633 ब अदालत श्री कमल कान्त सरोच, समाहर्ता, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा-अपील तकसीम।
मुकद्दमा नं0-17/06.
तारीख पेशी : 5-5-2010.
1. श्री सुभाष चन्द सुपुत्र श्री किशन चन्द धर, 2. श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री विद्याधर, निवासीयान गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
1. गायत्री देवी विधवा स्व0 श्री जगदीश चन्द, 2. रंगील सिंह सुपुत्र श्री जोधा राम, 3. दुनी चन्द सुपुत्र श्री सोभा राम, 4 मंजू देवी सुपुत्री स्व0 श्री जगतम्बा प्रशाद, 5. राज कुमार सुपुत्र श्री टेक चन्द, 6. कांशी राम सुपुत्र श्री उदमी राम, 7. मदन मोहन सुपुत्र श्री श्याम सिंह, 8. धन बहादुर सुपुत्र श्री सुरज सिंह, 9. धर्म चन्द सुपुत्र श्री ओखू राम, 10. शान्ता देवी पत्नी श्री धर्म चन्द, 11. (1) हरिया राम, (2) धर्म चन्द सुपुत्र स्व0 श्रीमती रेवो देवी विधवा श्री ओखू राम, (3) (i) श्री उमेद सिंह, (ii) मदन लाल, (iii) विनोद कुमार सुपुत्रान स्व0 श्री चैन सिंह सुपुत्र स्व0 श्रीमती रेवो देवी विधवा श्री ओखू राम, (iv) श्रीमती लीलू देवी पत्नी श्री गंगा राम, निवासी भडियारखर, (v) रचना देवी पत्नी श्री भल्ला, निवासी वूहला भट्टू सुपुत्रियां स्व0 श्री चैन सिंह सुपुत्र स्व0 श्रीमती रेवो देवी विधवा श्री ओखू राम, (4) (i) श्रीमती किन्नीरी देवी पत्नी श्री किडू़ राम, निवासी घोड़पीठ भदरैणा, (ii) श्रीमती अलगरजू पत्नी श्री नत्थू राम, निवासी खड़ानाल पपरोला, सुपुत्रियां स्व0 श्रीमती रेवो देवी विधवा श्री ओखू राम, (iii) (i) गुरजू देवी पत्नी श्री जटो राम, निवासी मोली चक वनूरी, (ii) लाखड़ू पत्नी दिलवर, निवासी भरमात, सुपुत्रियां स्व0 श्रीमती अच्छरी देवी सुपुत्री स्व0 श्रीमती रेवो देवी विधवा श्री ओखू राम, (iv) झलू देवी पत्नी श्री धर्म चन्द, निवासी खड़ानाल पपरोला, (v) श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री सुनील दत्त, गांव उस्तेहड,़ सुपुत्री स्व0 श्रीमती रेवो देवी विधवा श्री ओखू राम, 12. उर्मिला देवी विधवा, 13. अश्वनी कुमार, 14. क्रान्तीधर सुपुत्रान स्व0 श्री ज्वाला प्रशाद सुपुत्र श्री किशन चन्द, 15. सन्तोष धर विधवा, 16. राजीव धर, 17. संजीव धर सुपुत्रान स्व0 श्री अविनाश चन्द्र सुपुत्र श्री किशन चन्द, 18. अरविन्द धर सुपुत्र, 19. सुदेश धर विधवा स्व0 श्री रमेश धर सुपुत्र श्री किशन चन्द, 20 सुरिन्द्र नाथ, 21. वरिन्द्र नाथ, 22. हरिन्द्र नाथ, 23. संजीव कुमार सुपुत्रान स्व0 श्री जगत राम उर्फ जगर नाथ, 24. देवेन्द्र कुमार, 25. दीपक सुपुत्रान, 26. सुदेश कुमारी, 27. सुदर्शना देवी सुपुत्रियां, 28. प्रीतम देवी विधवा स्व0 श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री धनी राम, निवासीयान गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थीगण। अपील तकसीम जेर धारा 14 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तकसीम सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ, दिनांक 20-3-2006 शीर्षक गायत्री देवी आदि बनाम ज्वाला प्रशाद आदि बावत भूमि खाता नं0 87, खतौनी नम्बरान 248, खसरा नम्बरान 970, 975, 1171/1034, रकबा तादादी 0-46-58 है0, वाक्या मुहाल उस्तेहड़, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री सुभाष चन्द सुपुत्र श्री किशन चन्द व श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री विद्याधर, निवासी गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ ने इस अदालत में तकसीम की अपील दायर की है जिसमें कुछ प्रतिवादीगणों की साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है तथा न ही उनका सही पता मालूम हो रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 2 श्री रंगील सिंह सुपुत्र श्री जोधा राम, 3. श्री दुनी चन्द सुपुत्र श्री सोभा राम, 7. श्री मदन मोहन सुपुत्र श्री श्याम सिंह 8. श्री धन बहादुर सुपुत्र श्री सुरज सिंह, 9. श्री धर्म चन्द सुपुत्र श्री ओखू राम (ii) (iii) (iv) रचना देवी पत्नी श्री भल्ला, निवासी बुहला भट्टू सुपुत्री स्व0 श्री चैन सिंह, (ii) लाखडू देवी पत्नी श्री दिलवर, निवासी भरमात सुपुत्री स्व0 श्रीमती अच्छरी देवी सुपुत्री स्व0 श्रीमती रेवो देवी, 12. उर्मिला देवी पत्नी, 13 अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री ज्वाला प्रशाद, 15 संतोष धर विधवा, 16. श्री राजीव धर, 17. संजीव धर सुपुत्रान श्री अविनाश धर, 18. अरविन्द धर सुपुत्र, 19 सुदेश धर विधवा श्री रमेश धर, 24. श्री देवेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द, 27. सुदर्शना, 26. सुदेश कुमारी सुपुत्रियां श्री ज्ञान चन्द, 28. प्रीतमा 634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 देवी पत्नी ज्ञान चन्द, 14. श्री क्रान्तीधर सुपुत्र श्री ज्वाला प्रशाद, निवासीयान गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 5-5-2010 को प्रातः 10. 00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कमल कान्त सरोच,
समाहर्ता,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री Phurbu Tsering बनाम
आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Phurbu Tsering पुत्र श्री Dorjee, निवासी Dolma House Jogiwara Road, Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि 26-12-1989 है। परन्तु एम0 सी0, धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Phurbu Tsering का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 6-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 7-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री Jampa बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 635 श्री Jampa पुत्र श्री Jalbo, निवासी House No. 710, Tipa Road, Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि 3-11-1997 है। परन्तु एम0 सी0, धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Jampa का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 6-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 6-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री Jagrup Singh बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Jagrup Singh पुत्र श्री Rumal Singh, निवासी देहरू (पासू), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती अमरो देवी की मृत्यु तिथि 1-10-2005 है। परन्तु ग्राम पंचायत पासू में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती अमरो देवी की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 6-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 7-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री Tenzin Choenyi बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 नोटिस बनाम आम जनता।श्री Tenzin Choenyi पुत्र श्री Jampa, निवासी House No. 710, Tipa Road, Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि 3-10-1990 है। परन्तु एम0 सी0, धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Choenyi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 6-5-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 7-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री देश राज शर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, गांव ढम्बा, डाकखाना व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराए अभिलेख पंचायत में शादी दर्ज करने बारे।
श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, गांव ढम्बा, डाकखाना व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि शादी दिनांक 30-4-2009 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज से श्रीमती नीतू देवी पुत्री श्री नेक चन्द, वासी महाल ढम्बा, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा से हुई है और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु गलती से शादी का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है।
अतः आम जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-5-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा सचिव को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
मोहर।
देश राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 637 ब अदालत श्री देश राज शर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री वर्फी राम, गांव अलूहा, डाकखाना टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल वाक्या महाल अलूहा, मौजा गन्धवाड़ में नाम दरुस्त दर्ज करवाने बारे।
श्री कुलदीप चन्द उपनाम नत्थू राम पुत्र श्री वर्फी राम, गांव अलूहा, डाकखाना टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मुताबिक सत्यापित नकल रिकार्ड माल वाक्या महाल अलूहा, मौजा गन्धवाड़, डाकखाना टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में मेरा नाम कुलदीप चन्द दर्ज है। रिकार्ड पटवार वृत्त टिप व टीहरी में मेरा नाम गलती से कुलदीप चन्द की जगह नथू राम दर्ज हो गया है। अतः अब उक्त कागजात माल में अपना नाम नथू राम की जगह कुलदीप चन्द करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 25-5-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजर न आने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मोहर।
देश राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ------- न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती मीनू देवी पत्नी श्री महिन्द्र सिंह, निवासी गांव कोहलड़ी, डाकखाना टीहरी, तहसील खुण्डियां, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत जन्म पंजी—त करवाने बारे। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन हाजर होकर अपनी लड़की शिवानी जो दिनांक 5-9-2004 को जन्मी है के जन्म का स्थानीय पंचायत के अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रकरण ंिकया है।
प्रार्थी के अनुसार वह अपनी लड़की शिवानी की जन्म तिथि 5-9-2004 को स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अतः अब न्यायालय से आदेश प्राप्त करके अपनी लड़की शिवानी की जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।
अतः प्रकरण को स्वी—त करते हुए प्रतिवादी जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या प्रार्थी के किसी भी सगे सम्बन्धी को उपरोक्त शिवानी जो कि 5-9-2004 को जन्मी है पंजीकृत करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 5-12-2010 को असालतन या वकालतन हाजर होकर अपनी आपत्ति 638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी की आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में शिवानी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-4-2010 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
किस्म मुकद्दमा :
नाम दरुस्ती कागजात माल के महाल सडूही, मौजा मझीण।
दुम सिंह बनाम आम जनता मुश्तरी मुनादी बनाम.--आम जनता, महाल सडूही, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
ब मुकद्दमा मुन्दरजा उनवान वाला में श्री दुम सिंह पुत्र श्री इन्द्र, गांव वलड़ी, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां में आम जनता आदि के खिलाफ तकसीम की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जिसमें प्रतिवादीगण की तामील आसान तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह बराये पैरवी मुकद्दमा उपरोक्त अदालत में दिनांक 5-5-2010 प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आएं। अन्यथा जावता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री वहादुर सिंह, निवासी मन्दरेरा, डा0 कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता। श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री वहादुर सिंह, निवासी मन्दरेरा, डा0 कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सलोनी राणा का जन्म दिनांक 12-9-2006 को महाल मन्दरेरा में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932 639 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-5-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 21-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री संतोष कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमाः
श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री नेक राम, वासी वार्ड नं0 6, ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री ओम प्रकाश शर्मा ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि इसके पुत्र विकास शर्मा का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसके पुत्र की जन्म तिथि 4-4-1998 तथा बच्चे का जन्म ज्वालामुखी में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 22-6-2010 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर हो कर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-4-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संतोष कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वालाुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ------- In the Court of Sh. Ved Parkash Dhiman, Executive Magistrate, Harchakian, District Kangra, Himachal Pradesh
Shri Mango Ram s/o Sh. Khadlu, r/o Jhikli Thehar, Mouza Thehar, Sub Tehsil Harchakian, . .Applicant. District Kangra, Himachal Pradesh
V/s
General public
640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 मई, 2010/14 वैशाख, 1932Application under Rules 13 (3) of the Himachal Pradesh Birtth and Death Registration Act, 1969.
Shri Mango Ram s/o Sh. Khadlu, r/o Jhikli Thehar, Mouza Thehar, Sub Tehsil Harchakian, District Kangra, Himachal Pradesh has filed/produced an Affidavit and application in this Court that Smt. Masiya Devi, wife of the applicant has born a male child named Baldev Singh at Village Jhikli Thehar, Mouza Thehar, Sub-tehsil Harchakian, District Kangra, Himachal Pradesh on 12-11-1981 but his birth could not be registered in the Gram Panchayat, Thehar, Mouza Thehar due to unavoidable circumstances/unawarness and now fact came in knowledge.
Hence, necessary orders for registration are required/be passed. Therefore, it is to inform to all concerned/ genegal public through this notice that, if some one have any objection for registration of date of birth of Baldev Singh, he may appear personally or through his/her/their counsel on 7-6-2010 at 10-00 A.M. hours in this court with his/her/their objection otherwise the order for registration of above birth shall be passed.
Given under my hand and the seal of the Court on this 23rd day of April, 2010.
Seal.
VED PARKASH DHIMAN, Executive Magistrate, Harchakian, District Kangra, Himachal Pradesh. __________
ब अदालत श्री धर्म सिंह कायथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्ण चन्द, ग्राम दोची, परगना चांजू, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 40/41 किये जाने पंजीकृत वसीयतनामा।
प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्ण चन्द, ग्राम दोची, परगना चांजू, तहसील चौपाल ने इस कार्यालय में वसीयतनामा गुजारा है जो मतौफी स्व0 श्री देव राज पुत्र श्री हिरा सिंह, ग्राम दोची, परगना चांजू, तहसील चौपाल ने तहरीर करवाया है। वसीयतकर्ता दिनांक 23-9-2002 को स्वर्ग सिधार गया है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष या रिश्तेदारों को उक्त वसीयत पंजीकृत करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-5-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में पेश करे। उपस्थित न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 20-4-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
धर्म सिंह कायथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित