राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, 15, 15, 15, 15 मईमईमईमई, 2010, 2010, 2010, 2010////25252525 ववववैशाखैशाखैशाखैशाख, 1932, 1932, 1932, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभागउच्चतर शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्संख्संख्संख्यायायाया ई0डी0एन0-ए-ज(8)11/2005ई0डी0एन0-ए-ज(8)11/2005ई0डी0एन0-ए-ज(8)11/2005ई0डी0एन0-ए-ज(8)11/2005....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वतजनिक प्रयोजन नामतः शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय घुमारवी, जिला बिलासपुर के खेल मैदान के लिये भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतदद्व्ारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन आपेक्षित है ।
29-राजपत्र/2010-15-5-2010 (801) 802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों का,े जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विभाग में कार्यरत सभी अधिकारिया,ें उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को क्षेत्र की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है ।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हा,े तो वह इस अधिसूचना को प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन सहाहत्तार्, (उप मण्डलाधिकारी (ना) घुमारवीं के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा विस्वा बिलासपुर घुमारवीं कलरी/394 107/104 6-01 18/1 1-06 19/1 1-06 19/2 1-12 15 1-09 13/3 10-04 16 0-16 103/1 4-00 14 3-10
कुल 30-04 भदरोग/383 272 0-04 270 5-04 271 4-10 263 2-14 264 0-16 266 8-04 कुल 21-12
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 803 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयाजे न हेतु नामतः गावं दबट मजारी, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू- अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूवू आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी दबट मजारी 536/1 1-13
537/1 0-9 538/1 3-3 539 2-17 540/1 4-15 541 3-12 543/1 4-18 558/1 1-10 559 0-9 560/1 4-12 561/1 5-15 562/1 2-1 563/1 2-3 564/1 0-12 1488/590/1 3-13 1734/591/1 1-10 1735/591 0-2 1736/591/1 0-17 602/1 6-4 603/1 0-14 604/1 1-14 1498/605/1 0-12 1499/608/1 1-19 1501/608/1 2-13 1503/608/1 2-6 637/2/1 0-6 1743/638/1 0-2 1744/638/1 2-11804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 639/1 13-6 643/1 6-9 644/1 6-1 649/1 0-4 किता-32 89-12
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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यायायायोजेजेजेजना विभागना विभागना विभागना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132- पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132- पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132- पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बेहरडा, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होनेे पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी बेहरडा 102/1 0-6 108/3 1-5 481/112/1 0-12 483/113/3 2-1 114/1 1-15 168/1 0-2 किता-6 6-1
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 805 योजयोजयोजयोजना विभागना विभागना विभागना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कांगूवाली, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सचूना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होनेे के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी कांगूवाली 32/2 2-7
33/2 5-19 120/36/2 1-10 121/36/3 4-12 112/37/1 0-15 38/1 3-12 39/1 7-4 41/1 1-4 42/1 0-15 44/1 0-9 55/1 0-11 58/3 7-3 59/2 3-18 103/60/2 1-9 104/60/2 1-19 105/62/2 2-4 106/62/1 2-3 108/62/3 3-3 109/62/1 2-18 93/1 0-2 किता-20 53-17
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932
योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
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शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव झीड़ा, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सचूना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होनेे के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी झीड़ा 234/10/2 0-14
11/2 0-6 209/202/25/1 0-6 210/202/25/2 1-9 किता-4 2-15
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 807 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कोटखास, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सचूना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होनेे के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।?
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी कोटखास 108/2 0-7 110/2 0-3 किता-2 0-10
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
______
योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नन्दबैहल, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सचूना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है। 808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होनेे के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी नन्दबैहल 65/1 0-00-5
विस्वांसी (कम
अज विस्वा)
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
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शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टोबासंगवाणा, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सचूना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होनेे के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 809 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी टोबासंगवाणा 1 0-17
2 0-5 208/15/1 1-7 17/1 1-2 18/1 4-12 18/2 0-3 19/1 0-3 72/1 1-5 75/1 1-7 76 5-13 77/1 0-6 81/1 2-7 83/1 0-7 84 0-3 85/1 0-1 किता-15 19-18
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नीलां, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सचूना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होनेे के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है। 810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी नीलां 275/266/120/1 0-6
276/266/120 2-18 280/266/120/1 2-17 286/266/120/1 4-19 297/279/120/1 5-5 298/279/120/1 4-18 299/289/120/1 0-8 300/289/120/1 0-3 220/1 0-3 221/1 0-4 किता-10 22-1
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लखनू, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सचूना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होनेे के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 811 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी लखनू 189/1 0-4 191/1 0-6 192/2 0-18 किता-3 1-8
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मई, 2010
संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-10/94-132-V....--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर 75 प्रतिशत व हिमाचल प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव धरोट, तहसील श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर में भानुपली-बिलासपुर-बैरी नई बी0जी0 रेलवे लाईन (प्रथम अनुभाग भानुपली से धरोट तक) के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सचूना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होनेे के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व आकृष्ट एवं कृषि भूमि का कब्जा ले सकता है।
4. भूमि के सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, रेलवे, बिलासपुर हि0प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (बिघों में) बिलासपुर श्री नैनादेवी जी धरोट 284/1 0-6
288/1 2-17 290 10-18 292 3-10 293 0-4812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 295/2 4-6 296 0-3 297/1 0-7 298/1 2-10 299/1 0-5 341/1 0-5 349/1 1-1 371/1 0-10 374/1 0-13 375 0-12 376 0-10 377 0-4 378/2 1-5 379/1 0-00-6 380/1 0-1 381/1 2-7 382 0-10 383 1-15 384/2 16-18 385 0-3 386 0-8 387 0-9 388 5-0 389 3-3 390 1-0 391 0-8 392 1-7 393 1-12 394/2 6-0 617/396 2-0 618/396/2 2-9 397/1 0-3 439/1 0-3 443/1 0-7 444/1 0-13 445/1 0-10 446 1-0 448 0-3 449 0-1 450 7-6 451 2-8 452 1-16 454/1 13-13 455/1 1-5 458/1 2-15 459/1 0-16 460 12-7 462 4-13 464/1 0-6 465/1 24-7 466/2 7-6 467/2 7-3राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 813 472/2 6-17 602/544/1 2-16 603/544/1 1-9 604/544 2-12 605/544/1 1-8 606/544/1 1-2 643/607/544/1 5-3 644/607/544 1-13 किता-65 187-17-6
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMEN
NOTIFICATION
Shimla-171002, 12 th May, 2010
No. IPH-B(F)-2-8/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Standing Committee on Ground Water Resources assessment in State of Himachal Pradesh comprising of the following members:-
1. Principal Secretary(IPH) Chairman 2. Engineer-in-Chief Member 3. Director Industries Member 4. Director Urban Development Member 5. Director, Agriculture Member 6. Director, RD&PR Member 7. All Chief Engineers Member 8. Superintending Engineer (Hydrology) Member 9. Superintending Engineer (WS&Sewerage) Member 10. Superintending Engineers (P&I)-I&II Member 11. Nominee from H.P. Water Management Board Member 12. General Manager, NABARD Member 13. Regional Director, CGWB Member Secretary The Committee may co-opt any other member/s if necessary.
2. The Committee will be responsible for ground water resources assessment, field validation and strengthening of database required for assessment in the State.
3. This Notification has already been uploaded on eGazette of H.P. Govt. Website.
By order, Sd/- Principal Secretary.
814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 मई, 2010/25 वैशाख, 1932 IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-171002, 12th May , 2010
No. IPH-B(F)-2-8/2008.—The last assessment of state-wise annual replenishable ground water resources for the entire country was made in the year 2004 based on the Methodology adopted by the Ground Water Resources Estimation Committee -97 . Since then changes in ground water scenario in many parts of the country has been observed. The National Water Policy, 2002 followed by State Water Policy, 2005 has recommended that the ground water should be reassessed periodically. With a view to re-estimate ground water resources as in 2008-09, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the State Level Committee with the following composition :-
1. Composition:
1. Principal Secretary(IPH) Chairman 2. Engineer-in-Chief Member 3. Director Industries Member 4. Director Urban Development Member 5. Director, Agriculture Member 6. All Chief Engineers Member 7. Superintending Engineer (Hydrology) Member 8. Superintending Engineer (WS&Sewerage) Member 9. Superintending Engineers (P&I)-I&II Member 10. Nominee from H.P. Water Management Board Member 11. General Manager, NABARD Member 12. Regional Director, CGWB Member Secretary The Committee may co-opt any other member (s)/ special invitee, if necessary.
2. Terms of Reference.—The broad terms of reference of the Committee will be as follows:
(i) To estimate annual replenishable ground water resources of the state in accordance with the Ground Water Resources Estimation Methodology.
(ii) To estimate the status of utilization of the annual replenishable ground water resource.
3. Time frame.—The Committee will submit its report within one year from the date of its constitution.
4. Expenditure.—Expenditure on account of TA/DA to official Members of the Committee will be met from the source from which they draw their salaries and that of non official Members, will be borne by the Irrigation & Public health Department.
5. This Notification has already been uploaded on eGazette of H.P. Govt. Website.
By order, Sd/- Principal Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित