राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, 25, 25, 25, 25 मईमईमईमई, 2010, 2010, 2010, 2010////4444 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932
हििििमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकारहमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 मई, 2010
संख्या ईसंख्या ईसंख्या ईसंख्या ई....डीडीडीडी....एनएनएनएन....-सी-ए (3)-2/2009-सी-ए (3)-2/2009-सी-ए (3)-2/2009-सी-ए (3)-2/2009....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में कला अध्यापक (वर्ग-III, अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं अर्थात्ः- 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग कला अध्यापक (वर्ग-III, अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगेे । 36-राजपत्र/2010-25-5-2010 (869) 870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 निरसन और व्यावृत्तियां....----(1) अधिसूचना संख्या 17-4/69-ई.डी.यू.-।। तारीख 28-12-1973 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश ऐजुकेशन डिपार्टमैंट क्लास-III (स्कूल एण्ड इन्सपैक्शन काडर) सर्विस रूल्ज, 1973 का उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां कि ये कला अध्यापक (ड्राईंग मास्टर) के पद से सम्बन्धित हों ।
(2) ऐसेे निरसन के होतेे हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रददददेश प्रोश प्रोश प्रोश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग मरम्भिक शिक्षा विभाग मरम्भिक शिक्षा विभाग मरम्भिक शिक्षा विभाग में कला अध्यापक वर्ग ें कला अध्यापक वर्ग----III, (अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती औ े लिए भर्ती औरररर ें कला अध्यापक वर्ग ें कला अध्यापक वर्ग े लिए भर्ती औ े लिए भर्ती औ प्रोप्रोप्रोप्रोन्नति नियमन्नति नियमन्नति नियमन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----कला अध्यापक
2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----4127 (चार हजार एक सौ सताईस)
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित) ।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतेतनमान : वेतनमान ग्रेड पे 10300- 34800- 3200 रूपये।
((((ii) ) ) ) संविदा पर नियुक्त कर्मचसंविदा पर नियुक्त कर्मचसंविदा पर नियुक्त कर्मचसंविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां ारियों के लिए उपलब्धियां....-13500/- रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या ारियों के लिए उपलब्धियां ारियों के लिए उपलब्धियां 15-क में दिये गये ब्यौरे के अनुसार) ।
5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----लागू नहीं ।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्र्र्गाेंेंेंेंंं के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 871 स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं....----(क) अनिवार्य ः 50 प्रतिशत 7777.... सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं अकाें सहित 102 औेरर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्था से कला और शिल्प शिक्षक (आर्ट एण्ड क्राफट टीचर) का दो वर्षीय डिप्लोमा या इसके समतुल्य ।
(ख) वांछनीय अर्हता (ख) वांछनीय अर्हता....----हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में (ख) वांछनीय अर्हता (ख) वांछनीय अर्हता विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
े लिए विहित आयु और शैक्षिक क्षक क्षक क्षक अर्हअर्हअर्हअर्हताएताएताएताएं प्रोन्ं प्रोन्ं प्रोन्ं प्रोन्नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैि े लिए विहित आयु और शैि े लिए विहित आयु और शैि की दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू होगेगेगेगी या नहीीं या नहीीं या नहीीं या नहीं....----लागू नहीं ।
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10101010.... भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुयिा प्रोन्नति, प्रतिनियुयिा प्रोन्नति, प्रतिनियुयिा प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, क्त, क्त, क्त, स्थानान्तरण द्वारा औस्थानान्तरण द्वारा औस्थानान्तरण द्वारा औस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नर विभिन्नर विभिन्नर विभिन्न भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी तियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदोेंेंेंं)))) की प्र िकी प्र िकी प्र िकी प्रतिशततातशततातशततातशतता....----नियमित आधार पर शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या पद्धपद्धपद्धपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदा तियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदा तियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदा निम्नलिखित रीति में, संविदा के आधार पर भर्ती द्वाराः-
(क) 50 प्रतिशत बैचवार गुणागुण आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा
(ख) 50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से । संंिवदा कर्मचारी सतम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तंम में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित किए जाएंगे ।
प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....-----लागू नहीं ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....-----लागू नहीं । 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना
13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....---- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधी भती/संविदा नियुसिीधी भती/संविदा नियुसिीधी भती/संविदा नियुसिीधी भती/संविदा नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्त के लिए अनिवार्य अपेक्त के लिए अनिवार्य अपेक्त के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंक्षाएंक्षाएंक्षाएं....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15-(क) सं15-(क) सं15-(क) सं15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद विदा नियुक्ति द्वारा पद विदा नियुक्ति द्वारा पद विदा नियुक्ति द्वारा पद पर पर पर पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संंिवदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएगीः-
((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कला अध्यापक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।
परन्तु संविदा अवधि के वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीनीकरण के लिए विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दोैरान संतोषजनक रही और केवल तभी संविदा की अवधि का विस्तार/नवीनीकरण किया जायेगा ।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना....----सम्बन्द्ध पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना जिला का उप निदशक प्रारम्भिक शिक्षा रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
ंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त कला अध्यापक को 13500/ रूपए की (II) ससससंविदात्मक उपलब्धियां ंविदात्मक उपलब्धियां ंविदात्मक उपलब्धियां समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो कि पे बैंड के न्यूनतम गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----सम्बद्ध जिला का उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रियायायाया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथा स्थिति सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड/ किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। (VI) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 873 निबन्धन और शर्तें....-----(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13500/-रुपए की नियत (VII) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रडे पे के बराबर) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 405/-रुपए (पद के पे बैड के न्यून्तम ग्रेड पे का 3% ) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का स्थानांतरण, तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात अवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधारों पर, जहां भी अपेक्षित हो, अनुज्ञात किया जाएगा । (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त वनी रहेगी । महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो, वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं ।
18181818.... शििििथिल करने की शक्तिशथिल करने की शक्तिशथिल करने की शक्तिशथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 उपाबन्ध- "ख" कला कला कला कला अध्यापक (पद का नामअध्यापक (पद का नामअध्यापक (पद का नामअध्यापक (पद का नाम)))) और और और और हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश सरकार क सरकार क सरकार क सरकार के मध्य सम्बद्धे मध्य सम्बद्धे मध्य सम्बद्धे मध्य सम्बद्ध जिला के उप निद जिला के उप निद जिला के उप निद जिला के उप निदेशक, प्रोशक, प्रोशक, प्रोशक, प्रारम्भिकरम्भिकरम्भिकरम्भिक ्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संसिंसिंसिंविदा/करारवदा/करारवदा/करारवदा/करार का प्रका प्रका प्रका प्ररूप।रूप।रूप।रूप। शिक्षा (नियुक्ति पशिक्षा (नियुक्ति पशिक्षा (नियुक्ति पशिक्षा (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली ्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली ्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री........................................................... ........... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य संवद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख... .. .......................... को किया गया। "द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कला अध्यापक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार कला अध्यापक के रूप मेेंं ................. से प्रारम्भ होने और............................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा मेेंं रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्........................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
परन्तु संविदा अवधि के और विस्तार /नवीनीकरण के लिए विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रही ओर केवल तभी संविदा की अवधि का विस्तार/नवीनीकरण किया जायेगा ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13500/- रुपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक पर नियुक्त कला अध्यापक (पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कला अध्यापक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवेवल प्रस्रसूिूि त अवकाश, नियमानुसुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संंिवदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कला अध्यापक (पद का नाम) कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का स्थानान्तरण, तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात, आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधार पर जहां भी अपेक्षित हो, अनुज्ञात किया जायेगा । 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भार्ववस्था प्रसव होनेराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 875 तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। उसे तौर अनुपयुक्त देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(योेंं) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम इसमेें उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में :
1...........................................
...........................................
...........................................
( नाम व पूरा पता)
2...........................................
..............................................
..............................................
( नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में :
1...........................................
............................................
...........................................
(नाम व पूरा पता)
2............................................
..............................................
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नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932
[Authoritative English Text of this Department Notification No. EDN-C-A(3)2/2009,
Dated 2010, as required under clause (3) of Article 348 of theConstitution of India].
ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 17th May, 2010
No. EDN-C-A(3)2/2009.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Drawing Master, (Class-III, Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification; namely:—
1. Short Title and Commencement:—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Elementary Education Department, Drawing Master, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Education department, Class-III (School and Inspection Cadre) Service Rules, 1973, issued vide Notification No.17-4/69-Edu-II, dated 28.12.1973, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Drawing Master.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By orders, Sd/- Principal Secretary.
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Annexure-A
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRAWING MASTER
(DM) IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.— Drawing Master (DM).
2. Number of posts.—4127 (Four thousand one hundred & twenty seven).
3. Classification.—Class-III (Non- Gazetted).
4. Pay Scale.—(i) Pay Scale for regular incumbents:— Pay Scale + grade pay Rs. 10300-34800+3200.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 877(ii) Emoluments for Contract Employees:— Rs. 13500/- per month as per details given in Col. No.-15-A.
5. Whether selection post or non-selection.—N.A.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 Years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that the employees of all the Public Sector, Corporation and Autonomous bodies who were Government Servants before absorption in Public Sector/Corporation/ Autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector/ Corporation/ Autonomous Bodies.
1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications are notified to the Employment Exchange or as the case may be.
2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission/HPSSSB in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.— (a) Essential.—10+2 with 50% marks with two years diploma in Art & Craft teacher or its equivalent from a University/Institution recognized by the HP Govt.
(b) Desirable qualification.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments
will apply in the case of promotees.—N.A.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion,
deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(a)
878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis in the following manner:—
(a) 50% by batch-wise on merit basis or by recruitment on contract basis.
(b) 50% through HPSSSB,Hamirpur.
The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said Column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which
promotion/ deputation/transfer is to be made.—N.A.
12. If a departmental promotion committee exists, what is its composition.—Not applicable.
13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment/contract appointment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce/test, if H. P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD or other recruiting authority as the case may be so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which, will be determined by the concerned recruitment authority, as the case may be.
15. (A) Selection for appointment to the post by contract appointment.— SELECTION FOR APPOINTMENT TO THE POST BY CONTRACT APPOINTMENT.— Notwithstanding, anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Drawing Master, in the Department of Elementary Education H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Deputy Director, Elementary Education of concerned District after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.
(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Drawing Master appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 13500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade Pay). An amount of Rs 405/- (3% of the minimum of payराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 879 band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARYAUTHORITY.—The Deputy Director, Elementary Education of concerned District will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD/ any other recruiting agency as the case may be.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD/any other recruiting agency from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount equal to (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
(b) The services of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He /She shall not be entitled for Medical re-imbursement and L.T.C etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) Transfer of a contract appointee will be permitted after completion of 5 years tenure at one place of posting on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of Contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 193216. Reservation.—The Appointment to the services shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/Scheduled Tribes Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Power to relax.—Where the state Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P Public Service Commission, relax any of provisions of these rules with respect to any class or category or person or posts
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Annexure-B
From of contract/ agreement to be executed between the Drawing Master (Name of the post)
and the Government of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education
of concerned District (Designation of the Appointing Authority)
This agreement is made on this.................day of.............in the year..............between Sh./Smt.......................S/O...........................Shri...........................R/O...................................Contr-act appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education......................(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh( here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Drawing Master (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Drawing Master (Name of the post) for a period of one year commencing on day of.................and ending on the day of...................It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e on ..........................And information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.13,500/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Drawing Master (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Drawing Master (Name of the post). He will not be entitled for Medical re-imbursement and L.T.C etc. Only maternity leave will be given as per Rules. 5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Drawing Master (Name of the post) will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 8816. Transfer of an official appointed on contract basis will be permitted after completion of 5 years tenure at one place of posting on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of Woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in Connection with his /her official duties at the same rate as applicable to regular Officials.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. __________________________
__________________________
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(Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. ___________________________
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___________________________
(Name and full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. __________________________
__________________________
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(Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. __________________________
__________________________
__________________________
(Name and full Address)882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Ghumarwin, District
Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Ajay Kumar aged about 28 years s/o Late Shri Amar Nath, resident of Village Panyala, P.O. Kothi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.).
2. Bimla Devi aged about 22 years d/o Shri Mansa Ram, r/o Village Jol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.) . .Applicant.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Shri Ajay Kumar aged about 28 years s/o Late Shri Amar Nath, resident of Village Panyala, P.O. Kothi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) and Bimla Devi aged about 22 years d/o Shri Mansa Ram, r/o Village Jol, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 22-3-2010 at Baba Nahar Singh Temple Ghumarwin, District Bilaspur H.P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-7-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 18-5-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत श्री लाजम सिंह सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अमर नाथ सपुत्र श्री होशियारा, निवासी गांव समलैटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 883 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अमर नाथ है जोकि सही व दरुस्त है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बडेरू में गलती से अमर सिंह दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 14-6-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
_________
ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 14/IX-A/09 तारीख दायर दावा : 18-4-09 अग्रिम पेशी दिनांक 14-6-2010 1. श्रीमती तृप्ता देवी पत्नी श्री सुशील चन्द, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, हि0 प्र0। 2. श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री चुनी लाल निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, हि0 प्र0 . .प्रार्थीगण।
बनाम
1. श्री केदार नाथ सपुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, हि0 प्र0। 2. श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री चुनी लाल, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, हि0 प्र0। 3. श्रीमती अंजना पत्नी श्री राजेश कौशिक, निवासी कमला निवास, आफिसर कलौनी, राजगढ़ रोड़ सोलन, हि0 प्र0।
प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 15/21, खसरा नम्बर 616, 619, 625, 626, 650 किता 5, तादादी 2-8-0 विघा, मौजा वनीखेत जरेई, तहसील डलहौजी, हि0 प्र0।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की तकसीम हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रत्यार्थी नं0 3, श्रीमती अंजना पत्नी श्री राजेश कौशिक को उपरोक्त पते पर बार-बार समन जारी किए। लेकिन समनों की तामील सम्भव न हो पाई। जिससे न्यायालय को यकीन हो चुका है कि प्रत्यार्थी नं0 3 को समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः सर्व-साधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा गुजारी गई दरख्वास्त तकसीम बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी मिति 14-6-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा बाद में कोई भी एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 10-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) श्री हरी कृष्ण पुत्र श्री हरी राम, गांव हिंसा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय : प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ में जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतू ।
नोटिस बनाम आम जनता
श्री हरी कृष्ण पुत्र हरी राम गांव हिंसा उप तहसील उदयपुर जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपने पत्नी सरिता से एक संतान पुत्र सचिन दिनांक 11-2-2005 को पैदा हुआ है जो जीवित एवं हयात है । प्रार्थी वरायें मजदूरी पेशा होने से अक्सर घर से बाहर रहता है जिस कारण अपनी उपरोक्त संतान का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ उप तहसील उदयपुर जिला लाहौल स्पिति के परिवार व पैदाईश रजिस्टर में दर्ज अन्दार्ज न कर सका जो कि अब ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ उप तहसील उदयपुर जिला लाहौल स्पिति के परिवार व पैदाईश रजिस्टर में दर्ज अन्दार्ज करवाना चाहता है ।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के अपने संतान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार व पैदाइश रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 30-5-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है । अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के सन्तान की पैदाइश तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के पैदाईश रजिस्टर में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा । आज दिनांक 5-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी, (एस0 डी0 एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री विकास कुमार सुपुत्र श्री सन्त राम, निवासी H. No. 55/8 रोपा, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, 2. श्रीमती नीलम सुपुत्री श्री शाली राम, निवासी रामपुर बुशहर, डाकघर रामपुर बुशहर, तहसील शिमला, जिला शिमला, हाल निवासी H. No. 55/08 रोपा, डाकघर भोजपुर, तहसील . . प्रार्थीगण। सुन्दरनगर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5 (2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम, के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 885 उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 18-2-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 28-2-2010 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान रोपा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2010 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 11-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया। मोहर। आर0 के0 गौतम,
मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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न्यायालय श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता, निवासी c/o बाबू राम, r/o भोजपुर, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, 2. श्रीमती सुलक्षना गुप्ता सुपुत्री श्री दिना नाथ, निवासी रती, डाकघर रती, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5 (2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 27-2-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 17-6-2009 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान रती में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। जेर धारा 5(2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2010 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 11-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया। मोहर। आर0 के0 गौतम,
मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 न्यायालय श्री आर0 के0 गौतम, मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
1. श्री गुलसाद मुहाम्मद सुपुत्र श्री अबदुल हक, निवासी डुगराई, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, 2. श्रीमती मेह राज अख्तर सुपुत्री श्री असगर अली, निवासी रामपुर, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5 (2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 5-3-2010 को इस न्यायालय में पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 13-2-1999 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार स्थान डुगराई में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं जेर धारा 5 (2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2010 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 11-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया। मोहर। आर0 के0 गौतम,
मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा शीर्षक : श्रृष्टि परिहार नाबालिग बजरिया श्री प्रेम सिंह परिहार पुत्र श्री दास, निवासी नया बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि श्रृष्टि परिहार की जन्म तिथि 5-3-2008 है तथा नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् सुन्दरनगर के अभिलेख में दर्ज न करवाई गई है। जिसे प्रार्थी दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम व जन्म तिथि के पंजीकरण बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में जाई जायेगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 887 आज दिनांक 11-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
राजेश कुमार पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी टिकरी मुशैहरा, तहसील जोगिन्द्रनगर, (हि0प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
आवेदक ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी आयुशी ठाकुर की जन्म तिथि 8-4-2008 है जोकि पंचायत अभिलेख टिकरी मुशैहरा में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2010 को सुबह असालतन या वकालतन हाजिर हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 3-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नागेश्वर दत्त,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
हेम सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी आरठी, तहसील जोगिन्द्रनगर (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।
आवेदक ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्कूल अभिलेख व पंचायत अभिलेख में 'हेम सिंह' दर्ज है, जोकि सही है, जबकि राजस्व अभिलेख में 'हल्कू' दर्ज है, जोकि गलत है। महोदय मेरा नाम राजस्व अभिलेख में 'हल्कू' की जगह 'हेम सिंह' दर्ज किया जावे। 888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2010 को असालतन या वकालतन सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर हो अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 3-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नागेश्वर दत्त,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ओमकार नाथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) नाहन, हिमाचल प्रदेश श्री बेला सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
इश्तहार।
इस अदालत में श्री बेला सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी नाहन ने आवेदन किया है कि वह यू0 सी0 एन0 आई0 नाहन का इन्चार्ज है व अब उसका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण चर्च कब्रिस्थान नाहन की देखभाल करने में असमर्थ है व अब वह अपनी तरफ से अपने पुत्र श्री संजय सिंह को मैनेजर नियुक्त करना चाहता है। अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2010 को अदालत हजा में प्रातः 10.00 बजे आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है।
आज दिनांक 10-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ओमकार नाथ,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Sub-Divisional Collector, Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh
Case No. : 01/2010 Date of Institution : 15-01-2010 In the matter of :—
Gram Panchayat Sairi, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P. through its President . .Applicant.
Versus
Shri Rajiv Dhawan son of Shri O.P. Dhawan, resident of Village and P.O. Sairi, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P. . .Respondent.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 889 Notice to :Shri Rajiv Dhawan son of Shri O.P. Dhawan, resident of Village and P.O. Sairi, Tehsil Kandaghat, District Solan, H.P.
Whereas, Gram Panchayat Sairi, Tehsil Kandaghat, District Solan has filed an application under section 14 of the H.P. Public Premises (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 for the execution of order passed in case No. 01/2001 decided on 4-2-2005 for recovery of 2,00,409/- (Two lac. Four hundred and nine) in the shape of arrear of land revenue.
You are hereby directed to appear before this court on 8-6-2010 in person or through your counsel and to state the reasons as to why the amount of Rs. 2,00,409/- may not be recovered from you as an arrear of land revenue.
Issued under my signature and seal of the court today the 1-5-2010.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Collector, Kandaghat,
District Solan, Himachal Pradesh.
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INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th May, 2010
No. Ind-II(C)10-5/2006.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the State Level Committee consisting of the following for scrutiny of Subsidy Claims under Central Transport Subsidy Scheme, 1971, in the State:—
1. Commissioner Industries/Director of Industries, H.P Chairman 2. Special Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary Member (Finance) to the Govt. of H.P.
3. Joint Secretary/Deputy Secretary/Under Secretary Member (Industries) to the Govt. of H.P.
4. Nominee of Ministry of Commerce & Industry, Member DIPP, New Delhi.
5. Industrial Advisor/Joint Director of Industries/ Member Secretary Dy. Director of Industries, H.P incharge of this subject.
2. The Committee will continue to function till reconstituted.
3. This issues in supersession of this Department notifications No. Udyog-(Ga)20-1/91- II, dated 27-05-1994 and 8-04-2003.
By order, Sd/- Principal Secretary.
890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932No. Shiksha-II-Chha(5)-4/2007-Loose. Government of Himachal Pradesh Department of Higher Education. …......... From The Principal Secretary(Edu.)to the Government of Himachal Pradesh. To The Director of Higher Education, Himachal Pradesh, shimla-171001. Dated, Shimla-2, the 21 - 05-2010.
Subject :— Creation and filling up of posts of various categories for 19 newly upgraded 7 GHSs & 12 GSSSs.
Sir,
I am directed to refer to the subject cited above and to say that the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation and filling up of 181 posts of various categories of teaching staff in the following 19 upgraded ( 7 GHSs & 12 GSSSs) with immediate effect in the public interest:—
| GMSs to High Schools | GMSs& GHSs to GSSSs | ||
| 1. | Chilli, Distt. Chamba | 1. | Chandi, Distt. Chamba |
| 2. | Jumehar, Distt. Chamba | 2. | Mandha, Distt. Chamba |
| 3. | Thane, Distt. Chamba | 3. | Kandyari, Distt. Sirmour |
| 4. | Malhanta-Kollari, Distt. Kangra | 4. | Kathwar, Distt. Sirmour |
| 5. | Banouli, Distt. Kangra | 5. | Timbi, Distt. Sirmour |
| 6. | Domehar, Distt. Shimla | 6. | Bhoura, Distt. Kangra. |
| 7. | Chikher, Distt. Shimla. | 7. | Gadiara, Distt. Kangra. |
| 8. | Nangal, Distt. Kangra. | ||
| 9. | Saleti, Distt. Kangra. | ||
| 10. | Shakrah, Distt. Shimla. | ||
| 11. | Kuthari, Distt. Shimla. |
2. The details of teaching and non-teaching staff created in the said schools are as under:—
| 12 GSSSs | ||
| Sr. No. | Creation of posts as per norms | Numbers of posts |
| 1. | Principals | 12x1= 12 |
| 2. | Lecturers | 12x6= 72 |
| 3. | Assistants | 12x1= 12 |
| 4. | DPEs | 12x1= 12 |
| 5. | Asstt. Librarins | 12x1= 12 |
| 6. | Peon | 12x1= 12 |
| Total Posts | = 132 | |
3. The posts of Lecturers (School Cadre) Arts Stream will be created for the subject mentioned in the Education Code.
4. The expenditure involved on account of creation of above posts will be debited to Head 2202-General Education, 02- Higher Education, 109- Govt. Higher Education, 01-High Schools (Soon) Plan.
Yours faithfully, Sd/- Additional Secretary.
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st May, 2010
No. Shiksha-II-Chha(5)-4/2007-loose.—Whereas the matter with regard to make functional the upgraded Govt. High Schools/Govt. Sr. Secondary Schools, was engaging attention of the Government for sometime past. Therefore, after consideration of the matter in detail, it revealed that the following upgraded Educational Institutions are not fulfilling the norms/ criteria prescribed by the Government moreover, also considering the huge public expenditure involved in upgrading the schools. The Governor, Himachal Pradesh is therefore pleased to denotify the following upgraded Government High Schools/ Govt. Senior Secondary Schools with immediate effect :—
Sr. Distt. Name of High Schools Notification No. & date No. 1. Kinnaur Yulla Shiksha-II-Chha(5)-4/2007 dt. 24/8/07 2. -do- Themgran Shiksha-II-Chha(5)-4/2007 dt. 24/8/07 3. L&S Hikkim Shiksha-II-Chha(5)-4/2007 dt. 11/9/07 4. Kangra Samlet Shiksha-II-Chha(5)-4/2007 dt. 17/9/07 5. -do- Ladwara Shiksha-II-Chha(5)-4/2007 dt. 20/9/07 6. Shimla Mashnoo Shiksha-II-Chha(5)-4/2007 dt. 13/9/07 7. -do- Patgaihar Shiksha-II-Chha(5)-4/2007 dt. 28/9/07 8. Sirmour Sunog Shiksha-II-Chha(5)-4/2007 dt. 24/9/07 Sr. Distt. Name of GSS Schools Notification No. & date No. 1. Chamba Boundary EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 10/9/07 2. Kinnaur Ramni EDN-B-F(1)-2/2007-Ldt.10/9/07 3. -do- Batsari EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 10/9/07892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2010/4 ज्येष्ठ, 1932 4. -do- Chhota Khamba EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 10/9/07 5. Kangra Bhoda EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 24/9/07 6. -do- Gagal EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 20/9/0 7. -do- Kaned EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 10/9/07 8. -do- Marhoon EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 24/9/07 9. -do- Purba EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 24/9/07 10. -do- Sakoh EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 22/9/07 11. Shimla Sarpara EDN-B-F(1)-2/2007-L dt. 10/9/07 3. The students (if any) studying in the above denotified schools be shifted to the nearby suitable school(s).
By order Sd/- Principal Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित