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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 42, 02 June 2010

Published 02 June 2010

Gazette no.
42
Gazetteid
42/GAZETTE/2010-02/06/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-06-02.42_gazette_2010-02_06_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, बुधवार, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, बुधवार, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, बुधवार, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, बुधवार, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-2, 26 मई, 2010

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2010-लेज.-- के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25-05-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्योहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी 42-राजपत्र/2010-2-6-2010 (1049) 1050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 छुट्‌टी) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 10) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं)।

आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

1051 2010 का अधिनियम संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन अधिनियम, 2010 तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन अधिनियम, 2010 तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन अधिनियम, 2010 तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन अधिनियम, 2010 तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा 25 मई, 2010 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

धारा 3 का संशोधन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट त्यौहारों पर कोई पांच अन्य छुटि्‌टयां, जिसमें से एक हिमाचल दिवस की और दूसरी पूर्ण राज्य दिवस की होगी।''।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 9 में, ''एक सौ'' और ''दो सौ पचास'' शब्दों धारा 9 का संशोधन। के स्थान पर क्रमशः ''एक हजार'' और ''दो हजार पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, ''पांच सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पांच धारा 11 का संशोधन। हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 5.5.5.5.5. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित

की जाएगी, अर्थात्‌ः--

1052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 नई धारा 12-क का अंतःस्थापन।

''12-क. अपराधों का शमन.--(1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो श्रम अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी राशि को स्वीकार करते हुए जो विशिष्ट अपराध के लिए उपबन्धित शास्ति के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी, किसी अपराध का शमन कर सकेगा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्‌ किया गया हो।

(2) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया गया है, तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएंगीः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति प्रथम अपराध के शमन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पुनः वैसा ही अपराध करता है तो उसका शमन नहीं किया जाएगा।''।

6.6.6.6.6. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में, ''पांच

धारा 13 का संशोधन। सौ'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

7.7.7.7.7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) में, ''पचास'' शब्द के

धारा 15 का संशोधन।

स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

8.8.8.8.8. मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित

अनुसूची का प्रतिस्थापन।

अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्‌ः--

''अनुसूची'' [धारा 3(1) (ख) देखें]

1. नववर्ष दिवस। 2. पूर्ण राज्यत्व दिवस। 3. बसन्त पंचमी। 4. गुरु रविदास जयन्ती। 5. शिवरात्रि। 6. होली। 1053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

7. इदुल-फित्तर। 8. राम नवमी। 9. भगवान महावीर जयन्ती। 10. गुड फ्राईडे। 11. बैसाखी। 12. हिमाचल दिवस। 13. ईद-उल-जुहा। 14. मुहर्रम। 15. सोलन मेला। 16. मिलाद-उन-नवी। 17. जन्माष्टमी। 18. बावन द्वादशी मेला (नाहन)। 19. रक्षा बन्धन। 20. मिन्जर मेला (चम्बा)। 21. दशहरा। 22. महाऋषि बाल्मिकी जयन्ती। 23. लवी मेला (रामपुर)। 24. दीवाली। 25. लाला लाजपतराय की पुण्य तिथि। 26. गुरु नानक जयन्ती। 27. लोहड़ी। 28. गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती। 29. विश्वकर्मा जयन्ती। 30. क्रिसमस डे। 31. मई दिवस। 32. बिलासपुर का नलवाड़ मेला। 33. कुल्लू का दशहरा। 34. हमीर उत्सव। 35. ऊना महाउत्सव। 36. जनजातीय उत्सव (किन्नौर)। 37. रेणुका मेला। 38. मकर सक्रान्ति। 39. भैया दूज। 40. करवा चौथ।''। 1054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 13 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH INDUSTRIAL

ESTABLISHMENTS (NATIONAL AND FESTIVAL

HOLIDAYS CASUAL AND SICK LEAVE) AMENDMENT

ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 25TH MAY, 2010)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Industrial

Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick

Leave) Act, 1969 ( Act No.7 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Industrial

Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Amendment Act, 2010.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1969 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) five other holidays on any of the festivals specified in the Schedule, out of which one shall be the Himachal Day and the other shall be the Statehood Day.".

Amendment of section 9.

3. In section 9 of the principal Act, for the words "one hundred" and "two hundred and fifty", the words "one thousand" and "two thousand and five hundred" shall respectively be substituted.

4. In section 11 of the principal Act, for the words "five hundred",

Amendment of section 11.

the words "five thousand" shall be substituted.

1055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

5. After section 12 of the principal Act, the following section shall Insertion of new section 12A.

be inserted, namely:—

"12 A. Composition of offences.—(1) An officer not below the rank of Labour Officer specifically authorized by the State Government, by notification, may, on an application made by the accused, compound any offence whether committed before or after commencement of this Act, by accepting an amount which shall not be less than fifty per cent of the penalty provided for the particular offence.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence:

Provided that if a person commits similar offence again within the period of two years from the date of composition of first offence, the same shall not be compounded.".

Amendment of section 13.

6. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "five hundred", the words "ten thousand" shall be substituted.

7. In section 15 of the principal Act, in sub-section (3), for the

word "fifty", the words "five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 15.

8. For the existing Schedule appended to the principal Act, the

following Schedule shall be substituted, namely:—

Substitution of Schedule.

"THE SCHEDULE

[See section 3 (1) (b)]

1. New Year's Day. 2. Statehood Day. 3. Basant Panchami. 4. Guru Ravi Dass's Birthday.

1056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

5. Shivratri. 6. Holi. 7. Id-ul-fiter. 8. Ram Naumi. 9. Lord Mahavira's Birthday. 10. Good Friday. 11. Vaisakhi. 12. Himachal Day. 13. Id-ul-Zuha. 14. Muharram. 15. Solan fair. 16. Milad-un-Nabi. 17. Janam Ashtmi. 18. Bawan Dwadashi fair (Nahan). 19. Raksha Bandhan. 20. Minjar fair (Chamba). 21. Dussehra. 22. Maharishi Balmiki's Birthday. 23. Lavi Fair (Rampur). 24. Diwali. 25. Lala Lajpat Rai's Death Anniversary. 26. Guru Nanak's Birthday. 27. Lohri. 28. Guru Gobind Singh's Birthday. 29. Vishwa Karma Jayanti. 30. Christmas Day. 31. May Day. 32. Nalwar fair of Bilaspur. 33. Dussehra of Kullu. 34. Hamir Utsav. 35. Una Maha Utsav. 36. Tribal fair (Kinnaur). 37. Renuka fair. 38. Makar Sakranti. 39. Bhaiya Dooj. 40. Karuva Chauth.".

1057 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 28मई, 2010

संख्या इण्ड-ए(एफ)10-2/2009.-संख्या इण्ड-ए(एफ)10-2/2009.-संख्या इण्ड-ए(एफ)10-2/2009.-संख्या इण्ड-ए(एफ)10-2/2009.-संख्या इण्ड-ए(एफ)10-2/2009.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए गांव मानपुरा, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है अतः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता उपमण्डलाधिकारी(ना0), तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) सोलन नालागढ़ मानपुरा 1245/1 0-12 1246/1 0-06 1253/1/1 0-03 1251/1 0-07 1254/1 0-03 1653/1262/1/1 0-05 1653/1262/2/1 0-12 1796/1276/1 0-02 1747/1274/1 0-05 1277/1 0-07 1285/1 0-07 1058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

1286/3 0-12 1286/1/1 0-09 1256/1 0-01 1255/1 0-03 1273/1 0-04 जोड़ कित्ते- 16 4-18

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

-------

प्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभागप्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 मई, 2010

संख्या ईडीएन.-सी-ए (3)-2/2009.--संख्या ईडीएन.-सी-ए (3)-2/2009.--संख्या ईडीएन.-सी-ए (3)-2/2009.--संख्या ईडीएन.-सी-ए (3)-2/2009.--संख्या ईडीएन.-सी-ए (3)-2/2009.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्र्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्र्रदेश में शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ.टी.), (वर्ग-III, अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्र्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :--

1.1.1.1.1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ.टी.), (वर्ग-III, अराजपत्रित) भर्ती औरैर प्रोन्नति नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्र्रदेश में प्रकाषित किए जाने की तारीख से प्रवश्त्त होंगे। 2.2.2.2.2. निरसन और व्यावृतियां.--निरसन और व्यावृतियां.--निरसन और व्यावृतियां.--निरसन और व्यावृतियां.--निरसन और व्यावृतियां.--(1) अधिसूचना संख्या 17-4/69-ईर्डीयू-।। तारीख 28-12-1973 द्वारा जारी दी हिमाचल प्रदेेश ऐजुकेशन डिपार्टमैंट क्लास-III (स्कूल एण्ड इन्सपैक्शन काडर) सर्विस रूल्ज, 1973 का उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां कि ये हिन्दी अध्यापक और संस्कृत अध्यापक से सम्बन्धित हों । 1059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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उपाबन्ध- ''क''उपाबन्ध- ''क''उपाबन्ध- ''क''उपाबन्ध- ''क''उपाबन्ध- ''क'' हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य

(अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रान्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रान्नति नियम अध्यापक (ओ.टी.) वर्ग--अध्यापक (ओ.टी.) वर्ग--अध्यापक (ओ.टी.) वर्ग--अध्यापक (ओ.टी.) वर्ग--अध्यापक (ओ.टी.) वर्ग--III, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रान्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रान्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रान्नति नियम 1.1.1.1.1. पद का नाम.--पद का नाम.--पद का नाम.--पद का नाम.--पद का नाम.--शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/ प्राच्य अध्यापक (ओ.टी.),।

2.2.2.2.2. पदों की संख्या.--पदों की संख्या.--पदों की संख्या.--पदों की संख्या.--पदों की संख्या.--4321 (चार हजार तीन सौ इक्कीस)।

3.3.3.3.3. वर्गीकरण.--वर्गीकरण.--वर्गीकरण.--वर्गीकरण.--वर्गीकरण.--वर्ग--III (अराजपत्रित) ।

4.4.4.4.4. वेतनमान.--वेतनमान.--वेतनमान.--वेतनमान.--वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतेतनमान :--

वेतनमानग्रेड पे

10300/-34800/- 3200/-रूपये

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलव्धियां :--

13500/-रूपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15-क में दिये गये ब्यौरे के अनुसार)।

5.5.5.5.5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन पद अथवा अचयन पद.-- लागू नहीं।

6.6.6.6.6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--सीधी भर्ती के लिए आयु.--सीधी भर्ती के लिए आयु.--सीधी भर्ती के लिए आयु.--सीधी भर्ती के लिए आयु.-- 18 से 45 वर्ष ः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोेंं के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः 1060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/ंअनुुसूचित जनजातियों/अन्य वर्र्र्गाेंेंेंं के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्र्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्र्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमोेंं तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायोेंं द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ंकिए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7.7.7.7.7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अहर्ता :--

( क )( क )( क )( क )( क ) अनिवार्य अहर्ता.--अनिवार्य अहर्ता.--अनिवार्य अहर्ता.--अनिवार्य अहर्ता.--अनिवार्य अहर्ता.--हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अकों सहित शास्त्री ।

(ख)(ख)(ख)(ख)(ख) वांछनीय अहर्ता.--वांछनीय अहर्ता.--वांछनीय अहर्ता.--वांछनीय अहर्ता.--वांछनीय अहर्ता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

1061 8.8.8.8.8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.-- प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.-- प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--लागू नहीं । प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.-- प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--

9.9.9.9.9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10.10.10.10.10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-- और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-- और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--यथास्थिति शतप्रतिशत और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-- और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-- सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित रीति म,ें नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा :-- (क) 50 प्रतिशत बैचवार गुणागुण आधार पर

(ख) 50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सतम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियों प्राप्त करेगेेंं और उक्त सतम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगें ।

प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे 11.11.11.11.11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.-- प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.-- प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं । प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.-- प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-- यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-- 12.12.12.12.12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-- यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं । यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--

13.13.13.13.13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड से परामर्श किया जाएगा.--से परामर्श किया जाएगा.--से परामर्श किया जाएगा.--से परामर्श किया जाएगा.--से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14.14.14.14.14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15.15.15.15.15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 1062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- 15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- 15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी 15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- 15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- बात के होते हुुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्र्ताेंें के अध्यधीन की जाएगीः-- (((((I))))) सकंल्पना.--सकंल्पना.--सकंल्पना.--सकंल्पना.--सकंल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ0 टी0) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा अवधि के वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीनीकरण के लिए विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दोैरान संतोषजनक रही और केवल तभी संविदा की अवधि का विस्तार/नवीनीकरण किया जायेगा ।

पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र मेेंं पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र मेेंं (ख)(ख)(ख)(ख)(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र मेेंं पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र मेेंं पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र मेेंं आना.--आना.--आना.--आना.--आना.--सम्बन्द्व जिला का उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ0टी0) को 13500/रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो कि पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम ग्रेड पे के 3 प्रतिशत के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी । (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सम्बद्ध जिला का उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्र्रिया.--चयन प्रक्र्रिया.--चयन प्रक्र्रिया.--चयन प्रक्र्रिया.--चयन प्रक्र्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सबंद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड यथास्थिति, किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 1063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-- संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-- संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-- अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--करार.--करार.--करार.--करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--निबन्धन और शर्तें.--निबन्धन और शर्तें.--निबन्धन और शर्तें.--निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 13500/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो कि पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 405/-रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम ग्रेड पे के प्रतिशत के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जायेगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का स्थानांतरण, तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने के पश्चात्‌ अवश्यकतानुसार प्रशसनिक आधारों पर, जहां कहीं अपेक्षित हो, अनुज्ञात किया जाएगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर 1064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16.16.16.16.16. आरक्षण.--आरक्षण.--आरक्षण.--आरक्षण.--आरक्षण.--उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17.17.17.17.17. विभागीय परीक्षा.--विभागीय परीक्षा.--विभागीय परीक्षा.--विभागीय परीक्षा.--विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18.18.18.18.18. शिथिल करने की शक्ति.--शिथिल करने की शक्ति.--शिथिल करने की शक्ति.--शिथिल करने की शक्ति.--शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख'' शास्त्री/संस्कृत अध्यापक संस्कृत/ प्राच्य अध्यापक (ओ. टी.) (पद का नाम ) शास्त्री/संस्कृत अध्यापक संस्कृत/ प्राच्य अध्यापक (ओ. टी.) (पद का नाम ) शास्त्री/संस्कृत अध्यापक संस्कृत/ प्राच्य अध्यापक (ओ. टी.) (पद का नाम ) शास्त्री/संस्कृत अध्यापक संस्कृत/ प्राच्य अध्यापक (ओ. टी.) (पद का नाम ) शास्त्री/संस्कृत अध्यापक संस्कृत/ प्राच्य अध्यापक (ओ. टी.) (पद का नाम ) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षाशिक्षाशिक्षाशिक्षाशिक्षा और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करारसंविदा/करारसंविदा/करारसंविदा/करारसंविदा/करार (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली का प्ररूपका प्ररूपका प्ररूपका प्ररूपका प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................... पुत्र/पुत्री श्री............................................. ...................................निवासी..........................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया हैै) और हिमाचल प्र्रदेश की राज्यपाल के मध्य संबद्ध जिला के उप निदेशक, 1065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932 प्रारम्भिक शिक्षा, (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................................................को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ. टी.) (पदनाम) के रूप मेेंं संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :--

1. यह कि प्रथम पक्षकार शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ.टी.) (पद का नाम) के रूप में..........................................से प्रारम्भ होने और...................................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा मेेंं रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌.................... ................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु संविदा अवधि के और विस्तार/नवीनीकरण के लिए विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संंिंवदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रही और केवल तभी संविदा की अवधि का विस्तार/नवीनीकरण किया जायेगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13500/-रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक पर नियुक्त शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ.टी.) ( पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ.टी.) (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। 1066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्तव्योेंं से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त शास्त्री/संस्कृत अध्यापक/प्राच्य अध्यापक (ओ.टी.) (पद का नाम कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का स्थानान्तरण तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होनेे के पश्चात आवश्यकतानुसार प्रशासनिक आधार पर जहां भी अपेक्षित हो अनुज्ञात किया जायेगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियाें का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यनूतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियोेंं की उपस्थिति मेेंं सर्वप्रथम इसमें उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1......................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

(नाम व पूरा पता) 1067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

2...................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1...................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... (नाम व पूरा पता)

2........................................................................................ .......................................................................................... .......................................................................................... नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

_________

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EDN-CA(3)2/2009-

II, Dated, 17-05-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of

India].

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 17th May, 2010

No. EDN-C-A(3)2/2009-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of SHASTRI/SANSKRIT TEACHER/ORIENTAL TEACHER (O.T.), (Class-III, Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification; namely:—

1068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Elementary Education Department, Shastri / Sanskrit Teacher/Oriental Teacher, (Class- III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.— The Himachal Pradesh, Education department Class-III (School and Inspection Cadre) Services Rules, 1973, issued vide Notification No.17-4/69-Edu- II, dated 28-12-1973, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Hindi Teacher and Sanskrit Teacher.

2. Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By orders, Sd/- Principal Secretary.

______

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SHASTRI /

SANSKRIT TEACHER / ORIENTAL TEACHER (O.T.) IN THE DEPARTMENT OF

ELEMENTARY EDUCATION IN HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.— Shastri /Sanskrit Teacher / Oriental Teacher.

2. Number of posts .—4321(Four Thousand Three Hundred & Twenty One).

3. Classification.—Class-III (Non- Gazetted).

4. Pay Scale.— (i) Pay Scale for regular incumbents:—

Pay scale + Grade Pay

Rs. 10300-34800+3200 grade pay

(ii) Emoluments for Contract Employees:-

Rs. 13500/- per month as per details given in Col. . No.-15-A.

1069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

5. Whether selection post or non-selection.— N.A.

6. Age for direct recruitment.— Between 18 and 45 Years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relax able for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector, Corporation and Autonomous bodies who were Government Servants before absorption in public sector/Corporation/ Autonomous bodies at the time of initial constitutions of such corporations/Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who were/ are finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector/ Corporation/ Autonomous bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications are notified to the Employment Exchange or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission/HPSSSB in case the candidate otherwise is well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment—(a) Essential.—Shastri with atleast 50% marks from a University/Institution recognized by HP Govt.

(b) Desirable qualification.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

1070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct

recruitments will apply in the case of promotees.—-N.A.-

9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contact basis in the following manner:—

(a) 50% by batch-wise on merit basis. (b) 50% through HPSSSB, Hamirpur.

The contract employees will get emoluments as given in Column No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which

promotion/ deputation/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a departmental promotion committee exists, what is its composition.—

Not applicable.

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making

recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment/contract appointment.—A

candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test, if H. P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD or other recruiting authority as the case may be so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

15. (A) Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding, anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

1071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Shastri/Sanskrit Teacher/Oriental Teacher in the Department of Elementary Education H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Deputy Director, Elementary Education of concerned District after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The teache The Shastri /Sanskrit Teacher/ Oriental Teacher appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 13500/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade Pay ). An amount of Rs 405/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Deputy Director of Elementary Education of concerned District H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD/ any other recruiting agency as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD/any other recruiting agency from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

1072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

(VII) TERMS AND CONDITIONS—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs 13500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade Pay ). An amount of Rs 405/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post)for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The services of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service . This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will be permitted after completion of 05 years tenure at one place of posting on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Governmen/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, leave rules, GPF rules, pension rules and conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of Contract Appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The Appointment to the services shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/ scheduled tribes/other backward classes/ categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

1073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the state Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P Public Service Commission, relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of person or posts.

_______

Annexure-B

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE

SHASTRI/SANSKRIT TEACHER/O.T. (NAME OF THE POST) AND THE

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DEPUTY DIRECTOR OF

ELEMENTARY EDUCATION OF CONCERNED DISTRICT (DESIGNATION OF

THE APPOINTING AUTHORITY)

This agreement is made on this.......................................day of.......................................in the year...................................................................between Sh./ Smt...................................................S/O Shri............................R/O.................................Contr- act appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education...................(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas , the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Shastri / Sanskrit Teacher / O.T. (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Shastri/Sanskrit Teacher / O.T. ( Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of ........................ and ending on the day of..................It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the................. FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e on..................And information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

1074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 13500/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Shastri/Sanskrit Teacher /O.T (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Shastri/Sanskrit Teacher /O.T. (Name of the post). He will not be entitled for Medical re-imbursement and L.T.C etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Shastri/Sanskrit Teacher/ O.T. (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will be permitted after completion of 5 years tenure at one place of posting on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of Woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

1075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their

hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. __________________________ __________________________ ___________________________

(Signature of the FIRST (Name and full Address) PARTY)

2. ___________________________ ___________________________ ___________________________

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Signature of the FIRST 1. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address) PARTY)

2. __________________________ __________________________ __________________________

(Name and full Address) 1076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जून, 2010/12 ज्येष्ठ, 1932

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 June 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-06-02.42_gazette_2010-02_06_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-06-02.42_gazette_2010-02_06_2010.