राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववारारारार, , , , 7777 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////17171717 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 5 जून, 2010
संख्या 5-40/2008-ईसंख्या 5-40/2008-ईसंख्या 5-40/2008-ईसंख्या 5-40/2008-ई....एलएलएलएल....एनएनएनएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या 5-25/86-ई.एल.एन., तारीख 28-7-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क'' का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....----2 2 2 2 (1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध ''क' में ;-
46-राजपत्र/2010-7-6-2010 (1159) 1160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 स्तम्भ संख्या-15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या-15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर स्तम्भ संख्या-15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर स्तम्भ संख्या-15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों दिए गए निबन्धनों और शर्तों दिए गए निबन्धनों और शर्तों दिए गए निबन्धनों और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-
((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौत्तरी की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र के बाहर होनाः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताएं तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
((((II)))) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त चालक को 7910/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/-रूपए की रकम (पद के वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारी....----मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।
((((IV)))) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध चयन समिति/अभिकरण अर्थात् निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।
((((V)))) संविदात्मसंविदात्मसंविदात्मसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध चयन समिति/अभिकरण अर्थात् निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
((((VI)))) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
((((VII) ) ) ) निबन्निबन्निबन्निबन्धन और श्धन और श्धन और श्धन और शर्तेांर्तेांर्तेांर्तें....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7910/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के न्यूतनम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/-रूपए (पद के वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1161 (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानानतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्तबनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।
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उपाबन्ध-''ख''
र्चन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निवा र्चन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के र्चन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निवा चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निवा माध्यम से निष्पादित कमाध्यम से निष्पादित कमाध्यम से निष्पादित कमाध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपी जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपी जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपी जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती...............................................................पुत्र/पुत्री श्री.................................निवासी.............. ................................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने चालक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में.........................................से प्रारम्भ होने और ......................
को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्यदिवस को अर्थात् ........................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यावसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौत्तरी की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7910/-रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चालक, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानानतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी समूह जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी. एफ/जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि लागू नहीं होंगे। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1163 साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................
(नाम व पूरा पता) 2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................
(नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः-
1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................
(नाम व पूरा पता)
2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-4/2006 ELN, dated 5-6-
2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELECTION DEPARTMEN
NOTIFICATION
Shimla-171009, 5th June, 2010
No. 5-40/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008, notified vide Notification No. 5-25/86-ELN, dated 28-7-2008, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
1164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 19322. Amendment of Annexure-"A".—2 (1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 ;- For the existing provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted, namely:-
"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post
will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the, Driver in Department of Elections, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB.—The Chief Electoral Officer, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Driver appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7910/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). An amount of Rs. 240/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned selection committee/agency i.e. Election Department, Himachal Pradesh.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned selection committee/agency i.e. Election Department, Himachal Pradesh, from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7910/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 240/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1165(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
By order, Sd/- Secretary (Elections).
________
Annexure-"B"
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE
DRIVER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH
CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH
This agreement is made on this________________day of________________in the year____________Between Shri/Smt./Km.___________________________________S/o/W/o/D/o Shri.____________________________R/o_____________________________________________ ________________________________________________Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY). AND The Governor, Himachal Pradesh through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
1166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Driver on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Driver for a period of one year commencing on ___________day of _______________and ending on the day of ______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________ and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.7910/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Driver will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their
hands the day, month and year first, above written.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1167IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
2.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
2.__________________________ __________________________ __________________________ (Name and full address)
(Signature of the SECOND PARTY)
________
अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 जून, 2010
संख्या एनसंख्या एनसंख्या एनसंख्या एन....ईईईई....एसएसएसएस....-एफ--एफ--एफ--एफ-((((5555))))-4/2008-4/2008-4/2008-4/2008....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मैसर्ज आवा पावर कम्पनी प्राईवेट लि., सुभाष हाउस, एफ-27/2, ओखला इन्डस्टियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020 के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल गोरट/कण्डवाडी, गैहर/कण्डवाडी व शामलातदेह, तहसील पालमपुर जिला कांगडा हि0 प्र0 में आवा (3.00 मै.वा.) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस अभिकरण में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 1168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में उप-मण्डलाधिकारी एवं भू-अजर्न समाहतार्, पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा पालमपुरर गोरट/कण्डवाडी 71 0-03-74 95 0-01-01 70 0-02-13 64 0-01-40 19 0-01-13 68 0-03-64 24 0-00-59 73 0-00-84 74 0-01-22 30 0-00-70 69 0-01-73 69/1 0-01-35 72 0-03-45 23 0-00-72 94 0-01-66 75 0-01-55 75/1 0-01-44 76 0-00-69 62 0-01-40 57/1 0-00-28 गेहर/कण्डवाडी 7 0-03-54 62 0-04-93 251 0-03-11 8 0-00-85 55 0-00-38 36 0-00-90 37 0-00-10 38 0-01-10 57/5/1 0-07-32 63 0-01-86 71 0-01-26 68 0-00-58 69 0-00-76 श्यामलातदेह कण्डवाडी 43/1 0-21-23 किता-34 कुकिता-34 कुकिता-34 कुकिता-34 कुल रकवा ल रकवा ल रकवा ल रकवा 0-78-660-78-660-78-660-78-66 हहहहैक्ैक्ैक्ैक्टटटटेयेयेयेयरररर
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1169 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचनाएं
शिमला-2, 7 जून, 2010
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0बी0बी0बी0))))एफ(5)90/2009एफ(5)90/2009एफ(5)90/2009एफ(5)90/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव श्यामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में धर्मशाला योल डाढ़ पालमपुर सड़क श्यामनगर नाले पर पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (वर्गमीटर में) कांगडा धर्मशाला श्यामनगर 1727/1 77-50
1866/1725/1 7-50 कुल किता 2 कुल किता 2 कुल किता 2 कुल किता 2 85-0085-0085-0085-00
शिमला-2, 7 जून, 2010
सं0 सं0 सं0 सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(पी0बी0डव्ल्यू0(पी0बी0डव्ल्यू0(पी0बी0डव्ल्यू0(बी0बी0बी0बी0))))एफ(5)208/2009एफ(5)208/2009एफ(5)208/2009एफ(5)208/2009....----यतः हिमाचल प्रदेष के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव हंसटाडी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला में मैहन्दली टिक्कर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) शिमला टिक्कर हंसटाडी 129/1 0-4-66 142/1 0-4-61 कुल किता 2 कुल किता 2 कुल किता 2 कुल किता 2 0-90-90-90-9-27-27-27-27
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।1170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत श्री देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री राम कृष्ण पुत्र श्री नरैण सिंह, निवासी पाहलू, तपा पाहलू, तह0 बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके पुत्र अक्षय सियाल का जन्म 25-9-1991 को हुआ था और नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पाहलू के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि अक्षय सियाल पुत्र राम कृष्ण का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पाहलू के रिकार्ड में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वे दिनांक 22-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-5-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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सिंचासिंचासिंचासिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
शिमला-2, 5 जून, 2010
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या आई आई आई आई.... पी पी पी पी.... एच एच एच एच.... (ए)ए-(3)-1/2004 (ए)ए-(3)-1/2004 (ए)ए-(3)-1/2004 (ए)ए-(3)-1/2004....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है,ें अर्थात : --
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है। (2) ये नियम राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2222.... अधिसूचना निरसन और व्यावृ िअधिसूचना निरसन और व्यावृ िअधिसूचना निरसन और व्यावृ िअधिसूचना निरसन और व्यावृत्तियांत्तयांत्तयांत्तयां....-----(1) अधिसूचना संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू-3-सी-ए(3)-2/94, तारीख 20-3-1997, पी0 बी0 डब्ल्यू-3-सी-(3)-2/94, तारीख 3-7-1998, पी0 बी0 डब्ल्यू-3-सी-ए(3)- 2/74-।, तारीख 20-2-1999, पी0 बी0 डब्ल्यू-3-सी-ए(3)-2/94, और संख्या आई0पी0एच0(ए)-ए-।-ए (3)-1/2004 तारीख 25-2-2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-I (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती आरै प्रोन्नति नियमों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1171 (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपयुर्क्त उप नियम 2 (1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ता़ारित/- प्रधान सचिव।
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उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''''''''कककक'''''''' ाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-I ((((राजपत्रितराजपत्रितराजपत्रितराजपत्रित)))) के पद कके पद कके पद कके पद के े े े हिमाचल पहिमाचल पहिमाचल पहिमाचल प्रद्रद्रद्रदेश सिंचेश सिंचेश सिंचेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग- ाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग- ाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-
लिए भ्लिए भ्लिए भ्लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमार्ती और प्रोन्नति नियमार्ती और प्रोन्नति नियमार्ती और प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------सहायक अभियन्ता ।
2222.... पदापदापदापदों की संख्ें की संख्ें की संख्ें की संख्यायायाया....--------283 (दो सौ तिरासी) ।
3333.... वर्गीकवर्गीकवर्गीकवर्गीकरणरणरणरण....--------वर्ग-(राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं ।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :-
पे बैंड 15,600-39,000 रूपए जमा 5400 रूपए ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः 21000/रूपए स्तम्भ 15-क में दिए गए विवरण के अनुसार।
5555.... 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद....--------चयन पद ।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....--------45 वर्ष या इससे कम।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नही होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ंकिए गए थे । 1172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) व्यक्ति (व्यक्तियों) व्यक्ति (व्यक्तियों) व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिएके लिएके लिएके लिए अपे ि अपे ि अपे ि अपेक्षित न्यक्षत न्यक्षत न्यक्षत न्यूनूनूनूनतम शैक्षिक औरतम शैक्षिक औरतम शैक्षिक औरतम शैक्षिक और अन्य अन्य अन्य अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....--------अनिवार्य अर्हर्तता(एअनिवार्य अर्हर्तता(एअनिवार्य अर्हर्तता(एअनिवार्य अर्हर्तता(एंंंं)))) ःःःः (i) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इन्जीनियरिगं में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य ।
वांछनीय अर्हवांछनीय अर्हवांछनीय अर्हवांछनीय अर्हता(एंता(एंता(एंता(एं))))....--------हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
ार्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैिक्षक अर्हताएआयु और शैिक्षक अर्हताएआयु और शैिक्षक अर्हताएआयु और शैिक्षक अर्हताएं ं ं ं प्रप्रप्रप्राााोन्ेन्ेन्ेन्नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों नत व्यक्तियों 8888.... सीधे भ्सीधे भ्सीधे भ्सीधे भर्ती किए जाने वाले ार्ती किए जाने वाले ार्ती किए जाने वाले कीकीकीकी दशादशादशादशा ममममें लागू ें लागू ें लागू ें लागू हाहाहाहोेेेगी या नहींगी या नहींगी या नहींगी या नहीं....--------आयआयआयआयु :ु :ु :ु : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हशैक्षिक अर्हशैक्षिक अर्हशैक्षिक अर्हताताताता :ःःः हां, जैसी निम्न स्तंभ संख्या 11 में यथाविहित है ।
9999.... परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि,परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो यदि कोई हो यदि कोई हो यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धति ः भर्तीः भर्तीः भर्तीः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न पद्धतियापद्धतियापद्धतियापद्धतियों ें ें ें द्वारा भरे जाने वाले पदों कीद्वारा भरे जाने वाले पदों कीद्वारा भरे जाने वाले पदों कीद्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताप्रतिशतताप्रतिशतताप्रतिशतता....--------(i) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तंभ-15 क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तंभ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
(ii) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा :--
(i) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) जिनका पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। .... .... पैंतालीस प्र िपैंतालीस प्र िपैंतालीस प्र िपैंतालीस प्रतिशत।तशत।तशत।तशत। (ii) कनिष्ठ अभियन्ताओ (सिविल) जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में सेवाकाल के दौरान वी0ई0सिविल या इसके समतुल्य उपाधि प्राप्त की हो और जिनका ऐसी अर्हता को प्राप्त करने के पश्चात तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में कह गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। .... दस प्र िदस प्र िदस प्र िदस प्रतिशत।तशत।तशत।तशत। (iii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), जिनके पास कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में नियुक्ति के समय वी0ई0 (सिविल) की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि हो और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
.... .... पन्द्रह प्र िपन्द्रह प्र िपन्द्रह प्र िपन्द्रह प्रतिशत।तशत।तशत।तशत। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1173 (iv) योजना सहायकों में से जिन्होंने दसवी पास या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकारिता में दो वर्ष का डिप्लोमा रखते हो और जिनका वृत मुख्य प्रारूपकार तथा योजना सहायक का सयुक्ततः तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें से योजना सहायक के रूप में की गई एक वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।
.... .... चार प्र िचार प्र िचार प्र िचार प्रतिशत ।तशत ।तशत ।तशत । (v) प्रारूपकार काडर के योजना सहायक/कर्मचारियों में से, जिन्होंने सेवाकाल के दौरान वी0ई0 (सिविल) या इसके समतुल्य उपाधि प्राप्त की हो और जिनका ऐसी अर्हता को प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
.... .... एक प्र िएक प्र िएक प्र िएक प्रतिशत ।तशत ।तशत ।तशत । सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित सौ बिन्दु पर आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-
प्रवर्ग
रोस्टर बिन्दु संख्या पहला, दूसरा, पांचवां, आठवां, ग्यारहवां, बारहवां, पन्द्रहवां, अठारवां, सम्भरक प्रवर्ग (i) बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, पच्चीसवां, अट्ठाईसवां, इकतीसवां, बतीसवां, पैंतीसवां, अडतीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, पैतालीसवां, अडतालीसवां, इक्यावनवां, बावनवां, पचनपनवां, अठावनवां, साठवां, इकसठवां, बासठवां, पैंसठवां, अडसठवां, इकहत्तरवां, बहत्तरवा,ं पचहत्तरवां, अटहत्तरवां, अस्सीवां, इक्यासीवां, बयासीवां, पचासीवां, अठासीवां, इक्यानवेवां, बानवेवां, पचानवेवां, अठानवेवां, सोैवां ।
तीसरा, छठा, नौंवा, सोलहवां, उन्नीसवां, तेईसवां, छबबीसवां, सीधी भर्ती उनतीसवां, छत्तीसवां, उनतालीसवां, तैतालीसवां, छियालीसवां, उनचासवां, छपपनवां, उनसठवां, तिरेसठवां, छियासठवां, उनहत्तरवां, छिहतरवां, उनासीवां, तिरासीवां, छियासीवां, नवासीवां, छियानेवां, निन्यानवेवां ।
चौथा, चौदहवां, चौबीसवां, चौतीसवां, चवालीसवां, चौवनवां, सभरक प्रवर्ग (ii) चौसंठवां, चौहत्तरवां, चौरासीवां, चौरानवेवरां।
सतवां, तेरहवां, सतरहवां, सत्ताईसवां, तैंतीसवां, सैतीसवां, सम्भरक प्रवर्ग (iii) सैतालीसवां, तिरपनवां, सतावनवां, सडसठवां, तिहतरवां, सतहतरवां, सतासीवां, तिरानवेवां, सतानवेवां।
दसवां, तीसवां, पचासवां, सत्तरवां। सम्भरक प्रवर्ग (iv) नब्बेवा ।
सम्भरक प्रवर्ग (v) टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी....--------रोस्टर प्रत्येक शत बिन्दु के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो :
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों)े की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
1174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियाें के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुगर्म क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण I.--उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :-
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1175 परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :-
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्जसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12121212.... यदियदियदियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विभागीय प्रोन्नति समिति विभागीय प्रोन्नति समिति विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना....--------विभागीय प्रोन्नति समिति की विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना अघ्यक्षता अघ्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या उनके द्वारा इस बावत नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।
11113333.... भर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा प्रदेश लोक सेवा प्रदेश लोक सेवा प्रदेश लोक सेवा आयोग सेआयोग सेआयोग सेआयोग से परामर्श किया जाएगा परामर्श किया जाएगा परामर्श किया जाएगा परामर्श किया जाएगा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14141414.... सीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिएसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए, अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....--------सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवद्यारित किया जाएगा।
15-क15-क15-क15-क.... सं िसं िसं िसंविदा नियुक्तिवदा नियुक्तिवदा नियुक्तिवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्तिद्वारा पद पर नियुक्तिद्वारा पद पर नियुक्तिद्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनके लिए चयनके लिए चयनके लिए चयन....--------इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-
(I) स्ांस्ांस्ांस्ांकल्कल्कल्कल्पनापनापनापना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।
((((खखखख)))) पद का हिमाचल प्रदेशपद का हिमाचल प्रदेशपद का हिमाचल प्रदेशपद का हिमाचल प्रदेश ला ला ला लोक से ेक सेवा आयावा आयावा आयावा आयोगेगेगेग क क क केेेे कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षेत्र मत्र मत्र मत्र में आनों आनों आनों आना....--------प्रधान सचिव सिंचाई एवं जन ेक से ेक से स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा । (ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। 1176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 विदात्मक उपलब्धिया....--------संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) को (II) ससससंंंंविदात्मक उपलब्धिया विदात्मक उपलब्धिया विदात्मक उपलब्धिया 21000/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बेंड जमा गे्रड पे के न्यूनतम के बरावर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 630/-रूपए की रकम (पद के पे बेंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगीे ।
(III) नियुक्तिनियुक्तिनियुक्तिनियुक्ति/अनुशासन प्रा/अनुशासन प्रा/अनुशासन प्रा/अनुशासन प्राधिकारीधिकारीधिकारीधिकारी....--------प्रधान सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश सरकार, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति की दशा म,ें पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) संसिंसिंसिंविदात्मक नियवदात्मक नियवदात्मक नियवदात्मक नियुुिुिुिक्तियों कक्तयों कक्तयों कक्तयों के लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर गठित की जाए।
(VI) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 21000/-रूपए की निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम; जो पे बेंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी (प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में 630/-रूपए (पद के पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जेसै वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक सचित किया जा सकेगा । संंविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी), से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1177 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हा,े तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमो के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुटटी नियम साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... वििििभागीय परीक्षावभागीय परीक्षावभागीय परीक्षावभागीय परीक्षा....--------सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी ।
18181818.... शििििथिल करने कीशथिल करने कीशथिल करने कीशथिल करने की शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति....--------जहा राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''''''''खखखख'''''''' सहायक अभियन्ता (सिविल) और हिमाचल प्रदेश्सहायक अभियन्ता (सिविल) और हिमाचल प्रदेश्सहायक अभियन्ता (सिविल) और हिमाचल प्रदेश्सहायक अभियन्ता (सिविल) और हिमाचल प्रदेश सरकार का सरकार का सरकार का सरकार के मध्य प्र्रधान सचिव (सिंचा े मध्य प्र्रधान सचिव (सिंचाई एवई एवई एवई एवं जन स्वास्थ्यं जन स्वास्थ्यं जन स्वास्थ्यं जन स्वास्थ्य)))) े मध्य प्र्रधान सचिव (सिंचा े मध्य प्र्रधान सचिव (सिंचा े वाली संिंवदा/करार का प्रवदा/करार का प्रवदा/करार का प्रवदा/करार का प्ररूपरूपरूपरूप ा सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संिं हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जान े वाली संिं े वाली संिं ा सरकार के माध्यम से निष्पादित की जान ा सरकार के माध्यम से निष्पादित की जान
यह करार श्री/श्रीमति....................................पुत्र/पुत्री श्री......................................................................... निवासी...................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य प्रधान सचिव, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''''''''द्वितीय पक्षकार'''''''' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................को किया गया।
''''''''द्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकार'''''''' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अभियन्ता (सिविल) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :--
1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अभियन्ता (सिविल) के रूप में................से प्रारम्भ होने और.............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए, द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्......................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 21000/- रूपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी। 1178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 4. संविदा पर नियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल), को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल), कत्र्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा। 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसन एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है जहां भी प्रशसनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा म,ें बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगे।
े साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम थम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम में में में में इसकइसकइसकइसके साक्ष्यस्वरूप प्र थम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम थम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम े साक्ष्यस्वरूप प्र े साक्ष्यस्वरूप प्र उल्लिखित तारीख को अपनेउल्लिखित तारीख को अपनेउल्लिखित तारीख को अपनेउल्लिखित तारीख को अपने----अपनअपनअपनअपने हस्ताक्षे हस्ताक्षे हस्ताक्षे हस्ताक्षरररर कर दिए हैं कर दिए हैं कर दिए हैं कर दिए हैं
साक्षियों की उपस्थिति में : 1........................................... ............................................... ............................................... (नाम व पूरा पता)
2............................................ ............................................... ................................................ (नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियों की उपस्थिति में 1............................................. ................................................ ............................................... (नाम व पूरा पत) 2............................................ ............................................... ................................................. (नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षरराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1179
[Authoritative english text of this department notification No IPH(a)1a(3)-1/2004 as
required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 5th June, 2010
No. IPH(A)1A(3)-1/2004.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted) Technical Services, in the Irrigation & Public Health Department as per Annexure "A" appended to this Notification namely:-
1. Short title & Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Irrigation & Public Health, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted) Technical Services Recruitment and Promotion Rules, 2010.
(2) These Rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra (Extra Ordinary).H.P.
2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Irrigation & Public Health, Assistant Engineer (Civil) Class-I (Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules notified vide notification No. PBW-3-C-A(3)-2/94 dated 20.03.1997, PBW- 3C(3)-2/94 dated 03.07.1998, PBW-3(C)-A(3)-2/74-I dated 20.02.1999, PBW-A-3-A(3)-2/94-I dated 04.09.2003 and No. IPH(A) A-1-A(3)-1/2004 dated 25.02.2005 are hereby repealed.
Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these Rules, so repealed under Rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.
By order, Sd/- Principal Secretary.
________
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT
ENGINEER (CIVIL) (GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF IRRIGATION
& PUBLIC HEALTH, HIMACHAL PRADESH
1. Name of post.—Assistant Engineer (Civil)
2. Number of post(s) .—283 (Two Hundred Eighty Three)
3. Classification.—Class-I (Gazetted) Technical Services
4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band Rs.15600-39000 + Rs.5400/- Grade Pay
ii) Emoluments for contract employees : Rs.21,000/- as per details given in Column 15-A.
1180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 5. Whether "Selection"post or "Non-Selection" post.—Selection6. Age for direct recruitment.—45 years and below
Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualifications: Must possess a degree in Civil Engineering or its equivalent from an Institution / University duly recognized by the Central / State Government.
(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable Educational Qualification: Yes, as prescribed in Column No. 11 below.
9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10 Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 25% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. Theराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1181 contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
(ii) 75% by promotion.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation /transfer is to be made.—By promotion from amongst the:-
(i) Junior Engineers (Civil) with seven years' regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and unqualified Junior Engineers (Civil) with at least 15 years' regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. ……45%
(ii) Junior Engineers (Civil) who acquire BE (Civil) or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Civil) with three years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade after acquiring such qualification. ……10%
(iii) Junior Engineers (Civil) who possess Degree in Civil Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Civil) with three years' regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. .……15% (iv) Planning Assistants who have passed Matriculation or its equivalent examination and possess two years' Diploma in Draughtsmanship from a recognized Institution and having three years' regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Circle Head Draughtsman and Planning Assistant combined out of which one year service rendered as Planning Assistant must be essential. .....…...04% (v) Planning Assistant / official(s) of Draughtsman cadre who acquire BE (Civil) or its equivalent degree during service with three years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade after acquiring such qualification. ……01%
For filling up the posts of Assistant Engineer (Civil) the following 100 points post based roster shall be followed:-
Roster Points No. Category
1st, 2nd, 5th, 8th, 11th, 12th, 15th, 18th, 20th, Feeder category (i) 21st, 22nd, 25th, 28th, 31st, 32nd, 35th, 38th, 40th, 41st, 42nd, 45th, 48th, 51st, 52nd, 55th, 58th, 60th, 61st, 62nd, 65th, 68th, 71st, 72nd, 75th, 78th, 80th, 81st, 82nd, 85th, 88th, 91st, 92nd, 95th, 98th & 100th.
3rd, 6th, 9th, 16th, 19th, 23rd, 26th, 29th, Direct recruit 36th, 39th, 43rd, 46th, 49th, 56th, 59th, 63rd, 66th, 69th, 76th, 79th, 83rd, 86th, 89th, 96th & 99th
4th, 14th, 24th, 34th, 44th, 54th, 64th, 74th, Feeder category (ii) 84th & 94th1182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 7th, 13th, 17th, 27th, 33rd, 37th, 47th, 53rd, Feeder category (iii) 57th, 67th, 73rd, 77th, 87th, 93rd & 97th
10th, 30th, 50th & 70th Feeder category (iv)
90th Feeder category (v)
Note.—The roster will be rotated after every 100 point till the representation to all categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal / Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers / Officials who have not served atleast one tenure in Tribal / Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his / her seniority in the respective cadre.
Explanation-I: - For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal / Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation-II: For the purpose of proviso I supra the Tribal / Difficult Areas shall be as under: -
1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1183Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Engineer (Civil) in the Department of Irrigation & Public Health, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.
1184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary (IPH) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Engineer (Civil) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @Rs.21,000/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs.630/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (IPH) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @Rs.21,000/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @Rs.630/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 1932 1185(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
________
ANNEXURE-"B"
Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Engineer (Civil) and the
Government of Himachal Pradesh through the Principal Secretary/Secretary(IPH)
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year……………..............................…..Between Sh/Smt.………................................………S/o/D/o Shri….………………………R/o………………...…………………………………………............... ……………………………………. Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/ Secretary (IPH) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Engineer (Civil) on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Engineer (Civil) for a period of 1 year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information/notice shall not be necessary.
1186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 जून, 2010/17 ज्येष्ठ, 19322. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs 21000/- per month. 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good of if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The contractual Assistant Engineer (Civil) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Assistant Engineer (Civil). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Assistant Engineer (Civil) will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed 05 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS : I …………………………………….. ………………………………………… (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2……………………………………… ………………………………………..
(Name and Full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS : 1…………………………………….. ………………………………………… (Name and Full Address)
(Signature of the SECpOND PARTY) 2……………………………………… ……………………………………….. (Name and Full Address)
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित