राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधववववारारारार, , , , 9999 जूनजूनजूनजून, 2010, 2010, 2010, 2010////19191919 ज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठज्येष्ठ, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्मालोक निर्मालोक निर्मालोक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जून, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू (बी)एफ (5) 30/2010(बी)एफ (5) 30/2010(बी)एफ (5) 30/2010(बी)एफ (5) 30/2010....-----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव हटली, उप तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा में द्रमण-सिहुन्ता सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
48-राजपत्र/2010-9-6-2010 (1201)1202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-विस्वा में) चम्बा सिहुन्ता हटली 248/1 0-12-18 249/1 0-0-18
301/1 0-2-16 301/2 0-2-18
302/1 0-3-0
1190/303 0-1-0
304 0-6-0
310/1 0-1-0
313 0-3-0
314 0-3-0
317/1 0-0-8
319/2//1 0-6-0
322/1 0-0-15
393/2 0-2-0
393/1/1 0-4-8
1502/400/1 0-0-15
1436/403/1 0-1-0
1437/403/1 0-0-4
460/1 0-0-10
462/1 0-0-8
463/1 0-1-0
465/1 0-0-12
466/1 0-0-8
472/1 0-6-10राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1203 488/1 0-4-12 1279/1246 0-2-0
1247/492 0-15-0
1249/493 0-3-0
1198/497/1 0-5-3
1199/498/1 0-1-16
कुल किता 30 4-12-19
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
--------
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 8 जून, 2010
संख्या 5-17/2008-ईएलएनसंख्या 5-17/2008-ईएलएनसंख्या 5-17/2008-ईएलएनसंख्या 5-17/2008-ईएलएन....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 5-17/97-ई.एल.एन., तारीख 29-5-2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--
1111.... संक्षिप्त नाम और संक्षिप्त नाम और संक्षिप्त नाम और संक्षिप्त नाम और प्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क'' का संशोधउपाबन्ध-''क'' का संशोधउपाबन्ध-''क'' का संशोधउपाबन्ध-''क'' का संशोधनननन....----(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध ''क' में ;-
स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :- रखे जाएंगे, अर्थात् :- रखे जाएंगे, अर्थात् :- रखे जाएंगे, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धन और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धन और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धन और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-
''(''(''(''(I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में चौकीदार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौत्तरी की जाएगी।1204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के (ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होना....--------राज्य मुख्यालय के लिए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश तथा अपने-अपने जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए सम्वद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (विभागाध्यक्ष) के माध्यम से रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताएं तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
((((II)))) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार को 6200/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/-रुपए (पद के वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
((((III)))) नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुश्नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारी....----राज्य मुख्यालय की दशा में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश तथा अपने-अपने जिला निर्वाचन कार्यालय की दशा में सम्वद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
((((IV)))) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध चयन समिति/अभिकरण या निर्वाचन विभाग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
((((V)))) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध चयन समिति/अभिकरण या निर्वाचन विभाग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
((((VI)))) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
((((VII)))) निबन्धन और शर्ते निबन्धन और शर्ते....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 6200/-रूपए की समेकित नियत निबन्धन और शर्ते निबन्धन और शर्ते संविदात्मक रकम (जो वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190/-रूपए (पद के वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1205 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।
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उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख''उपाबन्ध-''ख'' चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश/जिला प्रदेश/जिला प्रदेश/जिला प्रदेश/जिला चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली से निष्पादित की जाने वाली से निष्पादित की जाने वाली से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप संविदा/करार का प्ररूप संविदा/करार का प्ररूप संविदा/करार का प्ररूप निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम
यह करार श्री/श्रीमती...............................................................पुत्र/पुत्री श्री..........................................निवासी..... ............................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश/जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त)................................................(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने चौकीदार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार चौकीदार के रूप में.........................................से प्रारम्भ होने और ................. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा...........................................तारीख को स्वयंमेव ही पर्यावसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।1206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौतरी की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/-रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. स्ंविदा पर नियुक्त चौकीदार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक चौकीदार को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक चौकीदार कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी समूह बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि लागू नहीं होंगे।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1207 साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1 ..............................................................................
...............................................................................
................................................................................
(नाम व पूरा पता)
2 ..............................................................................
.................................................................................
.................................................................................
(नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः-
1 ..............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(नाम व पूरा पता)
2 ..............................................................................
..................................................................................
.................................................................................
(नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-17/2008 ELN, dated 08-06-2010
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELECTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, 8th June, 2010
No. 5-17/2008-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidar, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No. 5-17/97-ELN, dated 29-5- 2007, namely:—
1208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 19321. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidars, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Chowkidars, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 ;-
For the existing provisions against Column No.15(A), the following shall be
substituted, namely:-
"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post
will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Chowkidar in Department of Elections, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/ HPSSSB.—The Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh for State Headquarter and the concerned District Election Officer(DC) for their respective District Election Office, after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant posts on contract basis through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (Head of the Department), will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Chowkidar appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). An amount of Rs. 190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed, if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh in case of State Headquarter and the concerned District Election Officer (DC) in case of their respective District Election Office will be the Appointing and Disciplinary Authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned selection committee/agency or by the Election Department.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1209(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.— As may be constituted by the concerned selection committee/ agency or by the Election Department from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay).The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column."
By order, Sd/- Secretary (Elections)1210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 Annexure-"B"
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE
CHOWKIDAR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH
ADDITIONAL CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH/DISTRICT
ELECTION OFFICERS (DCs) HIMACHAL PRADESH
This agreement is made on this_______________day of ____________in the year____________between Shri/Smt./Km.__________________________________S/o/W/o/D/o Shri.____________________________R/o_____________________________________________ _____________________________________________________Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY).
AND The Governor, Himachal Pradesh through Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh/District Election Officer (DC),……… (here-in-after referred to as the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Chowkidar on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Chowkidar for a period of one year commencing on ___________day of _______________and ending on the day of ______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________ and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 6200/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for whichthe first party was engaged on contract.
4. Contractctual Chowkidar will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the Contractctual Chowkidar. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Chowkidar will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 12116. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over.
The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their
hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.__________________________
__________________________
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(Name and full address)
2.__________________________
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(Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
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(Name and full address)
2.__________________________
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(Name and full address)
(Signature of the SECOND PARTY)
1212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 8 जून, 2010
संख्या 5-12/2008-ईएलएनसंख्या 5-12/2008-ईएलएनसंख्या 5-12/2008-ईएलएनसंख्या 5-12/2008-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः 5-16/97-ईएलएन., तारीख 29-5-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ्संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ्संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ्संक्षिप्त नाम और प्रारम्भााा....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधनउपाबन्ध-''क'' का संशोधन....----(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध ''क'' में ;-
स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों ''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-के अध्यधीन की जाएगीः-
((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौत्तरी की जाएगी।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र ककार्यक्षेत्र ककार्यक्षेत्र ककार्यक्षेत्र के बाहर होनो बाहर होनो बाहर होनो बाहर होना....----राज्य मुख्यालय के लिए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश तथा उसके अपने जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए सम्वद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (विभागाध्यक्ष) के माध्यम से सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताएं तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
((((II)))) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी को 6200/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/-रुपए की रकम (पद के पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----राज्य मुख्यालय की दशा में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ((((III)))) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश तथा उसके अपने जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए सम्वद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1213 ((((IV)))) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध चयन समिति/अभिकरण या निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।
((((V)))) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण या निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
((((VII) ) ) ) निबन्धनिबन्धनिबन्धनिबन्धन एवं शर्तेन एवं शर्तेन एवं शर्तेन एवं शर्ते....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190/-रूपए (पद के पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।''
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।1214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 उपाबन्ध-''ख'' चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचलअधिकारी, हिमाचलअधिकारी, हिमाचलअधिकारी, हिमाचल प्रदेश/जिला प्रदेश/जिला प्रदेश/जिला प्रदेश/जिला चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप संविदा/करार का प्ररूप संविदा/करार का प्ररूप संविदा/करार का प्ररूप निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली
यह करार श्री/श्रीमती...............................................................पुत्र/पुत्री श्री..........................................निवासी.....
............................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश/जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त)................................................(जिसे इसमें इनके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने चपरासी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में.........................................से प्रारम्भ होने और ...................... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्........................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौत्तरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/बढ़ौतरी की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/-रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चपरासी, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1215 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी समूह बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सेवा नियमों के उपबन्ध जैसेकि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि लागू नहीं होंगे।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास व वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
2 .............................................................................. ............................................................................... ................................................................................ (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)1216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932
[Authoritative English text of this Department's Notification No.5-12/2008 ELN, dated
08-06-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ELECTION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, 8th June, 2010
No. 5-12/2008-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No. 5-16/97-ELN, dated 29-5- 2007, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 :-
For the existing provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted,
namely:-
"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post
will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the, Peon in Department of Elections, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB.—The
Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh for State Headquarter and the concerned District Election Officer(DC) for their respective District Election Office, after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant posts on contract basis through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (Head of the Department) Election Department will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1217(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of Rs. 190/- (3% of the minimum of Pay Band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed, if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh in the case of State Headquarter and the concerned District Election Officer (DC) in the case of their respective District Election Office will be the Appointing and Disciplinary Authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned selection committee/agency or by the Election Department, Himachal Pradesh.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.— As may be constituted by the concerned recruiting authority or by the Election Department, Himachal Pradesh from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay).The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 190/- (3% of the minimum of Pay Band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
1218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
By order, Sd/- Secretary (Elections).
_________
Annexure-"B"
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE PEON
AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH ADDITIONAL
CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH/DISTRICT ELECTION
OFFICERS (DCs) HIMACHAL PRADESH
This agreement is made on this__________________day of ______________in the year____________between Shri/Smt./Km.___________________________________S/o/W/o/D/o Shri.____________________________R/o_____________________________________________ ________________________________________________Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY). AND The Governor, Himachal Pradesh through Additional Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh/District Election Officer (DC),………(here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Peon on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Peon for a period of one years commencing on ___________day of _______________and ending on the day of ______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________ and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.6200/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 12194. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Peon will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official, at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein-to set their
hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.__________________________
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(Name and full address)
2.__________________________
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(Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY)
1220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 IN THE PRESENCE OF WITNESS:1.__________________________
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(Name and full address)
2.__________________________
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(Name and full address)
(Signature of the SECOND PARTY)
________
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री उतम राम, निवासी अवेरा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लु (हि0 प्र0) . .वादी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री उतम राम, निवासी अवेरा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उस का नाम पंचायत रिकार्ड में हिमेन्त कुमार गलत दर्ज है जबकि उसका सही नाम हेमन्त कुमार ही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त हिमेन्त कुमार का सही नाम हेमन्त कुमार दर्ज करने का आदेश जारी किया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री जैराम पुत्र श्री राम दास, निवासी वायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लु (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1221 श्री जैराम पुत्र श्री राम दास, निवासी वायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र आदित्य वीर सूर्यावंशी का जन्म दिनांक 5-1-2009 को मुकाम वायल में हुआ है जो कार्यालय ग्राम पंचायत, गडेज के रिकार्ड में दर्ज न है।
अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित किया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री नन्द लाल पुत्र श्री चीन्जू राम, गांव बडारजान, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री नन्द लाल पुत्र श्री चीन्जू राम, गांव बडारजान, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसका विवाह इन्द्रा देवी के साथ हुआ है जोकि कार्यालय ग्राम पंचायत, अरसू के अभिलेख में दर्ज न है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है। उक्त आवेदक का विवाह इन्द्रा देवी के साथ दिनांक 7-5-2009 को हुआ है ।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त विवाह को दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा उक्त आवेदक की विवाह तिथि दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित पंचायत को दिया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री देवेश्वर भारद्वाज पुत्र श्री हुताशन भारद्वाज, गांव निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। 1222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 श्री देवेश्वर भारद्वाज पुत्र श्री हुताशन भारद्वाज, गांव निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री का विवाह दिनांक 28-4-2009 को हो चुका है लेकिन कार्यालय ग्राम पंचायत निरमण्ड के अभिलेख से उसकी पुत्री वन्दना भारद्वाज का नाम नहीं काटा गया है।
अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त आवेदक की पुत्री वन्दना भारद्वाज का नाम काटने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त आवेदक की पुत्री वन्दना भारद्वाज का नाम काटने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री टेक चन्द पुत्र श्री भगवान चन्द, निवासी मोईन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लु (हि0प्र0) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री टेक चन्द पुत्र श्री भगवान चन्द, निवासी मोईन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पिता श्री भगवान चन्द की मृत्यु दिनांक 23-2-2002 को मुकाम चरौटा में झूले से गिरने से हुई है, जो कार्यालय ग्राम पंचायत, प्रेहरा के रिकार्ड में दर्ज न है। अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित किया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री बाजा राम पुत्र श्री बिन्दू राम, निवासी नारे, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1223 श्री बाजा राम पुत्र श्री बिन्दू राम, निवासी नारे, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती कावलू देवी व पिता श्री बिन्दू राम की मृत्यु दिनांक 15-2-2009 व 5-3-2009 को गांव नारे, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में हुई है जिनकी मृत्यु तिथियां वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत नारे के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को मृत्यु तिथियां दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री शाडू राम पुत्र श्री जटू, गांव टिकरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। श्री शाडू राम पुत्र श्री जटू, गांव टिकरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र प्रताप चन्द का जन्म दिनांक 10-11-1990 को गांव टिकरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में हुआ है जिसकी जन्म तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत खरगा के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री पूने राम पुत्र श्री मरचू राम, निवासी दोगरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। 1224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 श्री पूने राम पुत्र श्री मरचू राम, निवासी दोगरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र हंस राज का जन्म दिनांक 12-9-2001 को गांव दोगरी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में हुआ है जिसकी जन्म तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बाडी के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री सीणू राम पुत्र श्री अवलू, निवासी शिल्ह , डा0 डीम, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। उपरोक्त श्री सीणू राम पुत्र श्री अवलू, निवासी शिल्ह, डा0 डीम, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम अवलू है जबकि पंचायत रिकार्ड में उसका नाम बीजू गलत दर्ज है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा उक्त आवेदक के पिता श्री बीजू का सही नाम अवलू दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री रुकम राम पुत्र श्री माया राम, निवासी शोहच, फाटी शोहच, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1225 उपरोक्त श्री रुकम राम पुत्र श्री माया राम, निवासी शोहच, फाटी शोहच, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसके पुत्र दीपक वर्मा का नाम पंचायत रिकार्ड में ददीप कुमार गलत दर्ज है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर पेश करें अन्यथा उपरोक्त ददीप कुमार का सही नाम दीपक वर्मा दर्ज करने का आदेश पारित किया जायेगा।
आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री पूरन चन्द पुत्र श्री लूथू राम, निवासी भालसी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। उपरोक्त श्री पूरन चन्द पुत्र श्री लूथू राम, निवासी भालसी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र सशप्त कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री का सही नाम गगनी है जबकि ग्राम पंचायत भालसी में उसकी पुत्री का नाम गगनी शर्मा गलत दर्ज है तथा सही नाम गगनी दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त आवेदक की पुत्री गगनी शर्मा के नाम की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर पेश करें अन्यथा कार्यालय ग्राम पंचायत भालसी को उक्त आवेदक की पुत्री गगनी शर्मा का सही नाम गगनी दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जायेगा। आज दिनांक 14-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायव तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मि0 नं0 : 8. तारीख मरजुआ : 19-5-2010. तारीख पेशी : 22-7-2010.
श्री वालम सिंह पुत्र श्री देवी सरन, निवासी खडैहण, डाकघर शाकरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
1226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.आदेश।
उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र जो दिनांक 9-3-2010 को तस्दीक हुआ है और प्रपत्र संख्या 10 जो पंचायत सचिव, विन्दला द्वारा जारी की गई है प्राप्त की है व जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी की रिपोर्ट भी संलग्न है जिसमें उसने व्यक्त किया है कि उसकी माता श्रीमती जिवणी विधवा श्री देवी सरन, निवासी खडैहण, डाकघर शाकरा की मृत्यु 31-12-2000 को हुई है। जिसका नाम किसी कारणवश ग्राम पंचायत विन्दला के परिवार रजिस्टर में नहीं कटवा सका। अब उक्त ग्राम पंचायत से कटवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती जिवणी देवी विधवा श्री देवी सरन, निवासी खडैहण का नाम ग्राम पंचायत विन्दला से कटवाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 22-7-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है तथा प्रार्थी की माता का नाम ग्राम पंचायत विन्दला को कटवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। शशी पाल शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री शशी पाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मि0 नं0 : 7. तारीख मरजुआ : 16-5-2010. तारीख पेशी : 22-7-2010.
श्री पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी वेलूढांक, डाकघर पन्दोआ, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
आदेश। उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र जो दिनांक 15-6-2009 को तस्दीक हुआ है और प्रपत्र संख्या 10 जो पंचायत सचिव, परलोग द्वारा जारी की गई है प्राप्त की है व जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डी की रिपोर्ट भी संलग्न है जिसमें उसने व्यक्त किया है कि उसके पुत्र नितिक्ष कुमार की जन्म तिथि 13-3-2004 है। जिसका नाम व जन्म तिथि किसी कारणवश ग्राम पंचायत, परलोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं कर सका और अब वह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को श्री नितिक्ष कुमार की जन्म तिथि 13-3-2004 है को ग्राम पंचांयत परलोग के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज मिति 22-7-2010 को इस अदालत में प्रातः 10.00 बजे सुबह पेश कर सकता है। गैर हाजरी की राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1227 सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है तथा प्रार्थी के लड़के का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत परलोग में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। शशी पाल शर्मा, कार्यकारी
दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
_________
ब अदालत श्री एम0 एल0 भार्गव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री बशाखू पुत्र श्री ठाकरू, निवासी गांव ध्वाली बदेहड, इलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख।
श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री बशाखू पुत्र श्री ठाकरू, निवासी गांव ध्वाली बदेहड, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम दिनेश सिंह है जो कि सेवा अभिलेख व ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम चमारू दर्ज हुआ है। अतः राजस्व अभिलेख में दिनेश सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त नाम दरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 3-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
एम0 एल0 भार्गव, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
---------
PERSONNEL DEPARTMENT
Secretariat Administration Services-I
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th May, 2010
No. Per (SAS-I) A (7)-2/2010.—In continuation of previous Notification of even number dated 10-1-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to designate Sh. Gopal Sharma, Addl.
1228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932Secretary (SA) as State Public Information Officer, in place of Sh. Hans Raj Chauhan in respect of Secretariat Administration Department in the public interest, with effect from 18-5-2010 :—
Name & Designation Office Address Tele.No.
Sh. Gopal Sharma, Room No.A-229, 0177-2880655 Addl. Secretary (SA) to the H.P.Sectt.Shimla-2 Govt. of Himachal Pradesh.\ (State Public Information Officer)
By order, Sd/- Secretary (SA).
_________
राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग
(स्टाम्प-रजिस्ट्री(स्टाम्प-रजिस्ट्री(स्टाम्प-रजिस्ट्री(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)करण)करण)करण)
अधिसूचना
शिमला-171002, 9 जून, 2010
संख्संख्संख्संख्याः रैव0 1-3 (स्टाम्प)1/85-याः रैव0 1-3 (स्टाम्प)1/85-याः रैव0 1-3 (स्टाम्प)1/85-याः रैव0 1-3 (स्टाम्प)1/85-VI....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 के खण्ड (26) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में ई-स्टैम्पिन्ग प्रणाली (प्रथमतः शिमला और सोलन जिला में मार्गदर्शी (पाइलट) आधार पर और तत्पश्चात् सम्पूर्ण राज्य में) कार्यान्वित करने के आदेश देती हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए स्टॉक होल्ंिडग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एस.एच.सी.आई.एल.) (भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग ऐजैन्सी के रुप में निरीक्षण के लिए प्राधिकृत) को प्राधिकृत करती हैं । इसके अतिरिक्त, एस.एच.सी.आई. एल. शाखाओं और बैंकाें/डाकघरों को, इस क्रिया-प्रणाली (मॅकैनिज्म) के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी के संग्रहण के लिए, प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों (ए.सी.सीज) के रुप में नियुक्त किया जाता है और एस.एच.सी.आई.एल. 0.65 प्रतिशत (अर्थात् इस क्रिया-प्रणाली (मॅकैनिज्म) के माध्यम से संग्रहीत प्रत्येक सौ रुपए मूल्य की स्टाम्प डयूटी के लिए पैंसठ पैसे) की दर से कमीशन संदत्त की जाएगी। यह अधिसूचना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, (पी0 सी0 कपूर) प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) ।
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[Authoritative English Text of the Notification No.Rev.1-3(Stamp)1/85-VI dated 9th June,
2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 9th June, 2010
No. Rev.1-3(Stamp) 1/85-VI.—In exercise of the powers conferred by Clause (26) of Section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899) as applicable to the State of Himachalराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1229 Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to implement the E-stamping system in Himachal Pradesh (firstly in Shimla and Solan Districts on pilot basis and thereafter in whole of the State) and to authorize Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) (authorized by the Govt. of India as Central Record Keeping Agency to oversee this project) for its implementation. Further, the SHCIL branches and the Banks/Post Offices are appointed as Authorized Collection Centers (ACCs) for the collection of stamp duty through this mechanism and the SHCIL will be paid a commission @0.65% (i.e. 65 paisa for every Rs.100/- of the value of stamp duty collected through this mechanism). This notification will come into force from the date of its publication in the Rajpatra (Extra-Ordinary), Himachal Pradesh.
By order, P. C. Kapoor Principal Secy.-cum-FC (Revenue).
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DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTIFICATION
3rd June, 2010
No. FDS-Kgr/04:4555-4610.—In supersession of all previous notifications issued in this behalf and in exercise of the powers vested in me under Sub Clause (d) of Clause 3(1) of the Himachal Pradesh Hoarding & Profiteering Prevention Order,1977, I, R.S.Gupta, I.A.S., District Magistrate, Kangra at Dharamshala Himachal Pradesh do hereby fix the maximum margin of profit on the commodities listed in schedule-I appended to said order whic h dealers in District Kangra can charge on wholesale and retail sale transactions as under :—
sale Margin Sr. Name of commodity Maximum wholesale Maximum retail No. Margin 1 2 3
4
1. Foodgrains & their Products 2% 4%
2. Gur, Shakkar & Khandsari 2% 4%
3. Sugar
2% 4%
4. Pulses
2% 4%
5. Paper
2% 4%
6. Liquefied Petroleum Gas As fixed by the Oil Co. or by the District Magistrate, Kangra.
7. Kerosene Oil As fixed by the District Magistrate, Kangra.
8. Hard Coke, Soft Coke Slack Coal & Steam Coal Rs. 30/- per Tonne 10%
9. Coarse Woolen/Common cloth 2% 4%
10. Eggs
3% 7%1230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 11. Bread 3% 10% 12. Meat, Chicken & Fish As fixed by the District Magistrate, Kangra.
13. Lose Tea Leaves 2% 4%
14. Edible Oil/Vegetable Oil HV Oil expect lose Mustard Oil & those sold in Packet. 1.5% 2.5 %
15. Cooked Food Served in any Establishment excluding Hotels/ Restaurant registered with the Tourism Deptt. As fixed by the District Magistrate, Kangra.
16. Milk, Curd & Cottage Cheese As fixed by the District Magistrate, Kangra.
17. Fruit & Vegetable 5% 20%
18. Bottled Beverages As per Company's printed price .
Terms & Conditions :
1. The element of expenditure, incurred /actually paid by a dealer to be taken into account for computing the landed cost of the commodities listed above:
(i) Purchase Price (ii) Freight (iii) Central/Local Taxes/VAT
(iv) Loading & Unloading cartage (v) Market Fee
(vi) Interest on capital @ 1% for Wholesaler and Retailer on items (i) to(v) (vii) Other incidental charges @ 1% for wholesaler & retailer items (i) to(v) (viii) 1% shortage will be allowed for wholesaler & retailer.
2. The Dealer engaged in wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction i.e. wholesale margin on wholesale transactions and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.
3. Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following:—
(i) Foodgrains,Gur, Shakkar, Khandsari, Sugar, Pulses, Salt=One Quintal (ii) Bread= Ten Number (iii) Paper= One Rim (iv) Eggs = One Hundred (v) Fruits & Vegetables = 20 Kgs. (vi) Bottled Beverages = 24 Nos.
This notification shall come into force from the date of its publication in official gazette.
By order, ( R.S. Gupta), I.A.S. District Magistrate. Kangra at Dharamshala.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 1932 1231PERSONNEL DEPARTMENT (A-I)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 9th June, 2010
No. Per(A-I)B(6)-1/77-II.— The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the transfer of Sh. Manoj Kumar, IAS(HP:88), Commissioner, Industries, HP who is also holding the additional charges of Managing Director, Nahan Foundry and Managing Director, H. P. Financial Corporation, Shimla and to appoint him as Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh, with immediate effect, with the approval of the Election Commission of India.
2. The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order that Sh. Manoj Kumar, IAS shall also function as Secretary (Election)to the Government of Himachal Pradesh.
3. Notification No.154/HP/2010-EPS, dated 04.06.2010 of the Election Commission of India as reproduced below is also being published in Himachal Pradesh Government Gazette for general information.
By order,
Sd/-
Chief Secretary.
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To be published in the next issue of the
Gazette of India Part-II, Section-3(III)
To be published in the next issue of
Himachal Pradesh State Gazette
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001
Dated:-4th June, 2010
14 Jyaistha, 1932(Saka)
NOTIFICATION
No.154/HP/2010/EPS.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with the Government of Himachal Pradesh hereby nominates Sh.Manoj Kumar, IAS(HP:88) as the Chief Electoral Officer for the State of Himachal Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Sh.Anil Kumar Khachi, IAS.
1232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 जून, 2010/19 ज्येष्ठ, 19322. Sh. Manoj Kumar, IAS shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Himachal Pradesh, which he may be holding before such assumption of office.
3. Sh.Manoj Kumar, IAS while functioning as the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Himachal Pradesh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.
By order,
Sd/-
SHANGARA RAM
Principal Secretary.
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सिसिसिसिंंंंचचचचाई एवाई एवाई एवाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 जून, 2010
ससससंंंंख्ख्ख्ख्यायायाया सिसिसिसिंंंंचचचचाईाईाईाई 11-96/2009-कु11-96/2009-कु11-96/2009-कु11-96/2009-कुल्लूल्लूल्लूल्लू....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रत्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जरड़ विहाल तहसील व जिला कुल्लू में मल निकासी योजना भुन्तर शहर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धोंं के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी/कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तविस्तविस्तविस्तृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणीृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र
बिघा/बिस्वा में कुल्लू कुल्लू जरड़-विहाल 5254 1-02 5255 0-04 5256 1-05 5257 0-02 5258 0-12 किताकिताकिताकिता----5555 3333----05050505
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित