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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 54, 17 June 2010

Published 17 June 2010

Gazette no.
54
Gazetteid
54/GAZETTE/2010-17/06/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-06-17.54_gazette_2010-17_06_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, वीरवार, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, वीरवार, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, वीरवार, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 शिमला, वीरवार, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जून, 2010

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2010-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2010-लेज.-- संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2010-लेज.-- के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11-06-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2010 54-राजपत्र/2010-17-6-2010 (1439) 1440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

(2010 का विधेयक संख्यांक-5) को वर्ष 2010 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंगे्रजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा अवतार चन्द डोगरा, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

1441 2010 का अधिनियम संख्यांक 14 2010 का अधिनियम संख्यांक 14 2010 का अधिनियम संख्यांक 14 2010 का अधिनियम संख्यांक 14 2010 का अधिनियम संख्यांक 14 हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2010(संशोधन) अधिनियम, 2010(संशोधन) अधिनियम, 2010(संशोधन) अधिनियम, 2010(संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 11 जून, 2010 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक

धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

1984 का 18

नई धारा 12-क का अन्तःस्थापन। 2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''12-क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण.-(1) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों द्वारा सोने और चाँदी के विभिन्न प्रकारों में प्राप्त श्रद्धालुओं के चढ़ावे को उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात्‌ शोधित, विनिहित और व्ययनित करवाया जाएगा। सोने और चाँदी को खान और खनिज व्यापारिक निगम, मुम्बई से शोधित करवाया जाएगा और उसका निवेश तथा व्ययन, निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

( क )( क )( क )( क )( क ) सोना ःसोना ःसोना ःसोना ःसोना ः

(i) दस प्रतिशत सोना मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों

के लिए उपयोग में लाया जाएगा;

1442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

(ii) बीस प्रतिशत सोने का निवेश भारतीय स्टेट बैंक की ''स्वर्ण''स्वर्ण''स्वर्ण''स्वर्ण''स्वर्ण

बॉन्ड स्कीम''बॉन्ड स्कीम''बॉन्ड स्कीम''बॉन्ड स्कीम''बॉन्ड स्कीम'' में किया जाएगा; और

(iii) सत्तर प्रतिशत सोना मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखा जाएगा।

(ख)(ख)(ख)(ख)(ख) चाँदी ःचाँदी ःचाँदी ःचाँदी ःचाँदी ः

(i) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए

उपयोग में लाई जाएगी;;;;;

(ii) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखी जाएगी;;;;;

और

(iii) साठ प्रतिशत चाँदी को सिक्कों में परिवर्तित किया जाएगा और उनका तत्समय विद्यमान चालू बाज़ार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थ यात्रियों को विक्रय किया जाएगा।

(2) सोने और चाँदी के शोधन और उनके व्ययन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आयुक्त (मन्दिर) द्वारा समिति गठित की जाएगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ :--

(i) सम्बद्ध आयुक्त (मंदिर) - अध्यक्ष;

(ii) मन्दिर न्यास का शासकीय सदस्य - सदस्य;

(iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए - सदस्य;

जाने वाले दो गैर-सरकारी सदस्य

(iv) सम्बद्ध जिला परिषद्‌ का अध्यक्ष - सदस्य; (v) सम्बद्ध पंचायत समिति का अध्यक्ष - सदस्य;

(vi) सम्बद्ध जिला भाषा अधिकारी - सदस्य; और

(vii) सम्बद्ध मन्दिर का मन्दिर अधिकारी - सदस्य-सचिव।

(3) गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष होगी, तथापि गैर-सरकारी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय हटाया जा सकेगा। 1443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

(4) गैर-सरकारी सदस्य, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों के अनुसार यात्रा भाा और दैनिक भाा लेने का हकदार होगा। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मन्दिर अधिकारी द्वारा, सम्बद्ध मन्दिर की आय में से संदत्त किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के कृत्यों के अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और पर्यवेक्षण के लिए प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) एवं मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ :--

(i) मुख्य आयुक्त (मंदिर) - अध्यक्ष;

(ii) निदेशक (भाषा एवं संस्कृति) - सदस्य; और

हिमाचल प्रदेश

(iii) विा विभाग का एक प्रतिनिधि, - सदस्य। ''।

जो संयुक्त सचिव या इससे ऊपर की पंक्ति का होगा 1444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS

INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS

(AMENDMENT) ACT, 2010

(As ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 11TH JUNE, 2010 )

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious

Institutions and Charitable Endowments Act,1984 (Act No. 18 of 1984).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2010.

Insertion of new section 12-A.

2. After section 12 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, the following section shall be inserted, namely :—

"12-A. Alienation of gold and silver of Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.—(1) The offerings of devotees received in the shape of various varieties of gold and silver by the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be caused to be purified, invested and disposed of after the approval of the Committee constituted under sub-section(2). The gold and silver shall be caused to be purified from the Mines and Minerals Trading Corporation, Mumbai and shall be invested and disposed of in the following manner, namely :—

(A) Gold :

(i) 10 per cent gold shall be used for the various

activities related to temples;

1445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

(ii) 20 per cent gold shall be invested in the "GOLD BOND

SCHEME" of the State Bank of India; and

(iii) 70 per cent gold shall be kept reserved in the temples.

(B) Silver :

(i) 20 per cent silver shall be used for the various temple

activities;

(ii) 20 per cent silver shall be kept reserved in the temples; and

(iii) 60 per cent silver shall be converted into silver coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current market price prevailing at that time.

(2) For the purpose of grant of approval for purification of gold and silver and their disposal, a Committee shall be constituted by the Commissioner (Temple) which shall consist of the following members, namely :—

(i) Concerned Commissioner (Temple) — Chairman;

(ii) Official member of the Temple Trust — member;

(iii) Two non-official members, to be — member;

nominated by the State Government

(iv) Chairman of Zila Parishad concerned — member;

(v) Chairman of Panchayat Samiti — member;

concerned

(vi) Concerned District Language Officer — member;

and

(vii) Temple Officer of the temple concerned — Member- Secretary.

(3) The tenure of the non-official members shall be two years from the date of notification, however, a non-official member may be removed by the State Government at any time before expiry of his tenure for the reasons to be recorded in writing.

1446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

(4) A non-official member shall be entitled to the travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Committee in accordance with rules and instructions issued by the State Government from time to time and the same shall be payable from the income of the temple concerned by the Temple Officer.

(5) There shall be a State Level Coordination Committee, to be constituted by the Principal Secretary (LAC)-cum-Chief Commissioner (Temples), to monitor and supervise the functions of the Committee constituted under sub-section (2). The committee shall consist of the following members, namely :—

(i) Chief Commissioner (Temple) — Chairman;

(ii) Director (Language & Culture), — Member; and

Himachal Pradesh

(iii) One representative of the — Member.".

Finance Department who shall be in the rank of Joint Secretary or above 1447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 In the Court of Shri Shubhkaran Singh, Sub Divisional Magistrate Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh

Shri Kishori Lal son of Shri Gian Chand, r/o V. P. O. Mail, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.)

..Applicant.

Versus

General public

Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Shri Kishori Lal son of Shri Gian Chand, r/o V. P. O. Mail, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his son namely Dinesh Kumar i. e. on 7-4-2005 for entry in the record of concerned Gram Panchayat Mail, thereof.

Hence, this notice is issued to the General Public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of birth of his son in the concerned Gram Panchayat, Mail they may file their claim/objections on or before the 1st July, 2010 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat, Mail for registration.

Given today 1st June, 2010 under my signature and seal of this Court.

Seal.

SHUBHKARAN SINGH,

Sub Divisional Magistrate,

Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

________

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री प्यारे लाल पुत्र श्री बुध राम, निवासी ओल्ड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

1448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्यारे लाल पुत्र श्री बुध राम, निवासी ओल्ड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री जो दिनांक 28-12-2008 को पैदा हुई है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पलक की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-7-2010 को या इससे पुर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश प्रार्थना-पत्र श्री Kelsang पुत्री श्री लाकपा, गांव व डाकघर पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

1449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Kelsang पुत्र श्री लाकपा, निवासी पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसक पुत्र जो दिनांक 2-3-1992 को पैदा हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत हलाण-2 के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Mingmar Tsering की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-7-2010 को या इससे पुर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री Tssering Chomphel पुत्री श्री दोरजे, गांव व डाकघर पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tssering Chomphel पुत्र श्री दोरजे, निवासी पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका पुत्र जो दिनांक 1450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

23-11-1993 को पैदा हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत हलाण-2 के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tsering Sonam की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-7-2010 को या इससे पुर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः

देबू उर्फ देवी सिंह पुत्र श्री गंतू, निवासी कुनडुनी, तहसील जोगिन्दर नगर . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

आवेदक ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में देवू उर्फ देवी सिंह है, जो कि सही है जबकि राजस्व अभिलेख मे देवी सिंह है, जो गलत है। महोदय मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होवे अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। 1451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 आज दिनांक 3-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री एस0 एस0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार करसोग, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 2 तारीख मुकद्दमा : 29-5-10 तारीख पेशी : 30-7-2010.

श्री श्याम लाल पुत्र श्री केसर चन्द, निवासी नागड़ा, डा0 चुराग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री श्याम लाल पुत्र श्री केसर चन्द, निवासी नागड़ा ने एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जो दिनांक 3-11-2009 को जारी की गई है प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी पुत्री खुशबू की जन्म तिथि 3-2-2008 है जिसका नाम व जन्म तिथि किसी कारणवश ग्राम पंचायत चुराग के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अब उक्त ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। जिला पंजीयन (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी के पत्र संख्या 345 दिनांक 10-12-2009 द्वारा उनकी संस्तुती इस कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों व राजपत्र के आधार पर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी की अनुपालना रिपोर्ट पर यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री खुशबू की जन्म तिथि 3-2-2008 है को गा्रम पंचायत चुराग के परिवार 1452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

रजिस्टर में दर्ज करने बारा किसी को कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 30/7/2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी तथा प्रार्थी की पुत्री खुशबू का नाम व जन्म तिथि 3-2-2008 ग्राम पंचायत चुराग में नियमानुसार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

एस0 एस0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, करसोग, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।

-------- ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 44/10 तारीख दायर : 2/4/2010 प्रदेश

श्री माड़ू पुत्र श्री चुन्जू, निवासी गांव जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल . . प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती पुतू पुत्री श्री झांकू, निवासी गांव जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

2. श्रीमती कोकू पुत्री श्री झांकू, निवासी गांव जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

3. श्रीमती मेघू पुत्री श्री झांकू, निवासी गांव जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

4. श्रीमती गुड्‌डी पुत्री श्री छेरिंग दास, गांव पाटी, तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला

हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत खाता खतौनी नं0 169/377 ता 378, कित्ते 2, रकबा तादादी 0-09-79 है0, वाका चक जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

1453 प्रार्थी श्री माड़ू पुत्र श्री चुन्जू, निवासी गांव जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की अराजी खाता खतौनी नं0 169/377 ता 378, कित्ते 2, रकबा तादादी 0-09-79 है0, वाका चक जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साध् ाारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 4 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आप सभी को तकसीम बारा कोई एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 5/10, 6/10, 7/10 तारीख दायर : 2/1/2009.

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री मंगत राम, गांव पनोली, चक डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री बन्सी लाल पुत्र श्री परमा नन्द, गांव पनोली चक डन्सा, तहसील रामपुर हाल कर्मचारी हाउस नं0 135/7, सेक्टर-1, पुरुष विहार (साकेत) नई दिल्ली। 1454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

2. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री रामा नन्द, गांव मझाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 3. श्री तिलक राज पुत्र श्री रामा नन्द,गांव मझाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत खाता/खतौनी नं0 93/240, ता0 242, कित्ते 39, रकबा तादादी 01-96-07 है0 वाका चक नाला खोवर, खाता/खतौनी नं0 93/227 ता0 229, कित्ते 4, रकबा तादादी 0-07-051 है0 वाका चक डन्सा व खाता/खतौनी नं0 94/230, ता0 238, कित्ते 38, रकबा तादादी 02-17-14 है0 वाका चक डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री मंगत राम, गांव पनोली, चक डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला षिमला, हिमाचल प्रदेश की अराजी खाता/खतौनी नं0 93/240, ता0 242, कित्ते 39, रकबा तादादी 01-96-07 है0 वाका चक नाला खोवर, खाता/खतौनी नं0 93/227 ता0 229, कित्ते 4, रकबा तादादी 0-07-051 है0 वाका चक डन्सा व खाता/खतौनी नं0 94/230, ता0 238, कित्ते 38, रकबा तादादी 02-17-14 है0 वाका चक डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी अदालत में नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी 1 ता 3 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 5-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको इन खातों की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 3-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 1455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत श्री पी0 सी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मनराज शर्मा, निवासी सेरी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थी का नगर परिषद्‌ रोहड़ू में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र।

विषय उपरोक्त में प्रार्थी श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मनराज शर्मा, निवासी सेरी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला ने इस न्यायालय में एक दरख्वास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका पंजीकरण नगर परिषद्‌ रोहड़ू में किया जाए क्योंकि प्रार्थी पिछले 22 वर्षों से रोहड़ू में रहता है तथा प्रार्थी का पंजीकरण किसी भी ग्राम पंचायत व नगर परिषद्‌/पंचायत में नहीं है। इस बारे प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के नगर परिषद्‌ रोहड़ू मेे पंजीकरण बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-7-2010 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाकर प्रार्थी के पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 4-6-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 सी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 1456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी भरवार्ईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार, गांव धर्मसाल महन्ता, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार, गांव धर्मसाल महन्ता, ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके स्कूल प्रमाण-पत्र में रजनी शर्मा नाम है जो सही है जबकि पंचायत रिकार्ड में सुमन लता चला आ रहा है जो गलत है सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता व समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त नाम पंचायत में दरुस्त करवाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-7-2010 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र प्रार्थी का नाम पंचायत रिकार्ड में दरुस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 1-6-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरिन्दर कुमार, शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी भरवार्ईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री मोहन सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

1457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री धन्ना सिंह, निवासी मुहल्ला गलुआ, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि दादी श्रीमती जानकी की मृत्यु गांव मुहल्ला गलुआ, ऊना में दिनांक 21-8-1981 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-6-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

--------

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

31st May, 2010

File No. Fish-F (4)-4/84-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to substitute Rule No. 2 (i) of the "Himachal Pradesh Fishermen's Risk Fund Rules 1992" notified vide this department notification No. Fish-F (4)-4/84, dated 3-1-1992 and further modified vide notification of even Number, dated 16th June, 2005 as under :

"Each fishermen would contribute Rs. 20.00 annually to be collected from him at the beginning of the year while issuing the licence. The State Government would also contribute a matching contribution".

By order, Sd/-

Pr. Secretary.

1458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd April, 2010

No. FDS-B(2)-4/2006.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers conferred by Section –10(1)(b), 10(2) and 10(3) of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by the Act No. 62 of 2002) read with Rule 8 & 9 of the H.P. Consumer Protection Rules, 1988, and on the recommendations of the Selection Committee, is pleased to appoint the following as Part-time Members against vacant posts in the District Consumer Disputes Redressal Forum shown against their names for a term of 5 years or up to the age of 65 years, which ever is earlier, with effect from the date of assumption of charge:

Sr. No. Name and Address District Consumer Forum

1. Sh. Vijai Kumar Negi, Kinnaur

S/o Shri Kirpa Sindhu R/o V&PO Ribba, Tehsil Mooraing , District, Kinnaur.

2. Sh. Kamal Prakash Sehgal, Kullu

V & PO Shamshi,Distt. Kullu.

3. Smt Satya Bhama, Kullu

V/PO Shamshi,Distt. Kullu.

4. Ms. Suman Sharma, Kangra

House No. 405 civil Line,Dharamsala.

The above appointment of Part-time Members is subject to production of original proof of eligibility, as prescribed under Sub clause (i) & (ii) of Section 10 of (1) (b) of the Consumer Protection Act,1986, before the Concerned President of the District Consumer Forum.

By order, ANIL KHACHI, Secretary.

1459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला, 31 मई, 2010

संख्या एफ0डी0एस0-बी(3)-2/96-लूज-।.--संख्या एफ0डी0एस0-बी(3)-2/96-लूज-।.--संख्या एफ0डी0एस0-बी(3)-2/96-लूज-।.--संख्या एफ0डी0एस0-बी(3)-2/96-लूज-।.--संख्या एफ0डी0एस0-बी(3)-2/96-लूज-।.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0डी0एस0-ए(3)-4/82-।।।, तारीख 20 अप्रैल, 1988 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में दिनांक 14 मई, 1988 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण, नियम,1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनााते हैं :-

1.1.1.1.1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (पंचम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) यह नियम 1-6-2010 से प्रभावी होंगे।

2.2.2.2.2. नियम 8 का संशोधननियम 8 का संशोधननियम 8 का संशोधननियम 8 का संशोधननियम 8 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1988 जिन्हें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है के नियम 8 के उप नियम (1) में "500" , अंकों के स्थान पर "750" अंक रखे जाएंगे।

3.3.3.3.3. नियम 13 का संशोधननियम 13 का संशोधननियम 13 का संशोधननियम 13 का संशोधननियम 13 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 13 में "600" , अंकों के स्थान पर 1,000" अंक रखे जाएंगे ।

आदेश द्वारा, अनिल खाची, सचिव। 1460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

[Authoritative English text of this Department Notification No.FDS-B(3)-2/96-Loose-

I, dated 31.5.2010 as required under clause ( 3) of the Article 348 of the Constitution of

India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st May, 2010

No. FDS-B(3)-2/96-Loose-I.—In exercise of power conferred by sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act,1986 , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Consumer Protection Rules, 1988, notified vide this Department Notification No.FDS-A(3) 4/82-III dated the 20th April, 1988 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated 14th may,1988, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Consumer Protection (5thAmendment)Rules, 2010.

(2) They shall come into fore w. e. f. 1.6.2010

2. Amendment of rule 8.—In rule 8 of the Himachal Pradesh Consumer Protection Rules, 1988 (herein-after referred to as the"said rules"), in sub-rule (1), for the figure "500", the figure "750" shall be substituted.

3. Amendment of rule 13.—In rule 13 of the said rules, for the figure rule "600", the figure "1,000" shall be substituted.

By order, ANIL KHACHI, Secretary.

1461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 मई, 2010

संख्या एफ.डी.एस.-ए(3)-4/2007.--संख्या एफ.डी.एस.-ए(3)-4/2007.--संख्या एफ.डी.एस.-ए(3)-4/2007.--संख्या एफ.डी.एस.-ए(3)-4/2007.--संख्या एफ.डी.एस.-ए(3)-4/2007.-- हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवंं उपभोक्ता मामले विभाग में सिविल नाजिर, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात्‌ः-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-- (1) इन नियमों का संिक्षप्त नाम हिमाचल प्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिविल नाजिर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, अनिल खाची, सचिव।

---------

उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में सिविल नाजिर वर्ग-फोरम में सिविल नाजिर वर्ग-फोरम में सिविल नाजिर वर्ग-फोरम में सिविल नाजिर वर्ग-फोरम में सिविल नाजिर वर्ग- III (अराजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती और प्र्रोन्नति नियम (अराजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती और प्र्रोन्नति नियम (अराजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती और प्र्रोन्नति नियम (अराजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती और प्र्रोन्नति नियम (अराजपत्रित)े के पद के लिए भर्ती और प्र्रोन्नति नियम 1.1.1.1.1. पद का नामपद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम.--सिविल नाजिर

2.2.2.2.2. पदों की संख्या.--पदों की संख्या.--पदों की संख्या.--पदों की संख्या.--पदों की संख्या.--05 (पांच)

3.3.3.3.3. वर्गीकरण.--वर्गीकरण.--वर्गीकरण.--वर्गीकरण.--वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)। 1462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

ं के लिए वेतनमान.-- ं के लिए वेतनमान.-- ं के लिए वेतनमान.--रुपये ं के लिए वेतनमान.-- ं के लिए वेतनमान.-- 44444 वेतनमान.--(वेतनमान.--(वेतनमान.--(वेतनमान.--(वेतनमान.--(i))))) नियमित पदधारियो नियमित पदधारियो नियमित पदधारियो नियमित पदधारियो नियमित पदधारियो 10300-34800+3800 रुपये वेतन बैण्ड ।

(((((ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-- ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-- ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-- ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ 15-क में ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--

दिए गए व्यौरे के अनुसार ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--5. चयन पद अथवा अचयन पद.--5. चयन पद अथवा अचयन पद.--5. चयन पद अथवा अचयन पद.--5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोेंं के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछडे़ वर्गों के व्यक्तिओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमाें/स्वायत निकायाेंे में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, आमेलन से पूर्व कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमाें/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ंकिए गए थे।

टिप्पणी.--टिप्पणी.--टिप्पणी.--टिप्पणी.--टिप्पणी.--(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद(पदों) के, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

1463 (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7.7.7.7.7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यनूतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यनूतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यनूतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यनूतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यनूतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं-- अनिवार्य अर्हता.--अनिवार्य अर्हता.--अनिवार्य अर्हता.--अनिवार्य अर्हता.--अनिवार्य अर्हता.--(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से, कम्प्यूटर के ज्ञान सहित, स्नातक पास होना चाहिए ।

(ख)(ख)(ख)(ख)(ख) वांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हता.--.--.--.--.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 8.8.8.8.8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्र्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं--आय प्र्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं--आय प्र्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं--आयु.--लागू नहीं। प्र्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं--आय प्र्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं--आय

शैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएं.--लागू नहीं।

9.9.9.9.9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.--परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.--परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.--परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.--परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्श से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्र्रोन्न्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा 10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्र्रोन्न्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा 10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्र्रोन्न्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा 10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्र्रोन्न्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा 10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्र्रोन्न्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदाें की प्रतिशतता.--(i) यथास्थिति 100 प्र्रतिशत और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदाें की प्रतिशतता.-- और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदाें की प्रतिशतता.-- और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदाें की प्रतिशतता.-- और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदाें की प्रतिशतता.-- नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्घियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्ताेंे द्वारा विनियमित होंगे।

11.11.11.11.11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणिया (ग्रे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणिया (ग्रे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणिया (ग्रे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणिया (ग्रे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण की दशा में वे श्रेणिया (ग्रे्रड) जिनसे प्रोन्नति, प्र्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगा प्र्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगा प्र्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगा.--लागू नहीं । प्र्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगा प्र्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगा

12.12.12.12.12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-- यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-- यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-- यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--लागू नहीं । यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--

13.13.13.13.13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोे सेवा आयोग से परामर्श भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोे सेवा आयोग से परामर्श भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोे सेवा आयोग से परामर्श भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोे सेवा आयोग से परामर्श भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोे सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा.--किया जायेगा.--किया जायेगा.--किया जायेगा.--किया जायेगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। 1464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

14.14.14.14.14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15.15.15.15.15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आध् ाार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, इत्याादि भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 15(क). संंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी 15(क). संंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी 15(क). संंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी 15(क). संंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी 15(क). संंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर इन नियमाें में किसी बात के होते हुए भी संंविदा नियुक्तियां, नियुक्ति के लिए चयन नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन की संंविदा नियुक्तियां, नियुक्ति के लिए चयन नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन की संंविदा नियुक्तियां, नियुक्ति के लिए चयन नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन की संंविदा नियुक्तियां, नियुक्ति के लिए चयन नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन की संंविदा नियुक्तियां, नियुक्ति के लिए चयन नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन की जाएगीजाएगीजाएगीजाएगीजाएगी:—

(i) संकल्पना.-- संकल्पना.-- संकल्पना.-- संकल्पना.-- संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन विभाग में सिविल नाजिर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। (ख)(ख)(ख)(ख)(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना. पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना. पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना. पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना. पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना. ----------अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्र्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त सिविल नाजिर को 14100 रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमाह संदत्त की जाएगी, जो वेतन बैण्ड ग्रेड वेतन के बराबर होगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो संविदात्मक उपलब्धियों में पश्चात्‌नवर्ती वर्ष (वर्षाें) के लिए 430/- रुपए (पद के वेतन बैण्ड के न्यूनतम का 3% ) की वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात की जायेगी।

(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्र्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्र्रतितोष आयोग नियुक्ति और अनुुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रक्रिया.--चयन प्रक्रिया.--चयन प्रक्रिया.--चयन प्रक्रिया.--चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 1465 व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌ययक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्र्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(v) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती प्र्राधिकारण अर्थात्‌ हिमाचल प्र्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(vi) करार.--करार.--करार.--करार.--करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vi) निबन्धन और शर्र्तें.-- निबन्धन और शर्र्तें.-- निबन्धन और शर्र्तें.-- निबन्धन और शर्र्तें.-- निबन्धन और शर्र्तें.--(क) निबन्धन और संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को 14100 रुपए की नियत संविदात्मक रकम संदत्त की जाएगी, जो वेतन बैण्ड़ ग्रे्रड वेतन के बराबर होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति और विस्तारित वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430 रुपए पद के वेतन बैण्ड के न्यूनतम गे्रड वेतन का 3% की दर से वृद्धि का हकदार होगा। और अन्य कोई प्रसुविधा, जैसे वरिष्ठता/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियिुुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमुमोदन के बिना सेवा में अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पांच वर्षों का सेवाकाल एक स्थान पर पूरा करने पश्चात्‌ प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यार्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर 1466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

पर अनपुयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्र्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को वेतन के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ आर. एस. आर. छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैनशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में जागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे।

16.16.16.16.16. आरक्षण.--आरक्षण.--आरक्षण.--आरक्षण.--आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17.17.17.17.17. विभागीय परीक्षा.--विभागीय परीक्षा.--विभागीय परीक्षा.--विभागीय परीक्षा.--विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18.18.18.18.18. षिथिल करने की शक्ति.--षिथिल करने की शक्ति.--षिथिल करने की शक्ति.--षिथिल करने की शक्ति.--षिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणोेंेेंं को लिखित में अभिलिखित करके, और आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या पद की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध "ख ''उपाबन्ध "ख ''उपाबन्ध "ख ''उपाबन्ध "ख ''उपाबन्ध "ख '' ................(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य,......................(.नियुक्ति प्राध्ि ................(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य,......................(.नियुक्ति प्राध्ि ................(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य,......................(.नियुक्ति प्राध्ि ................(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य,......................(.नियुक्ति प्राध्ि ................(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य,......................(.नियुक्ति प्राध्ि ाकारी का नाम) के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप ाकारी का नाम) के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप ाकारी का नाम) के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप ाकारी का नाम) के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप ाकारी का नाम) के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप यह करार श्री/श्रीमती ................................................................................................................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पष्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932 1467 के राज्यपाल के मध्य,..................................................(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................................को किया गया है। ''द्वितीय पक्षकार'' ने उपराक्े त प्रथम पक्षकार को ...........................................................लगाया है और प्रथम पक्षकार ने .........................................................(पद नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिये सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार ....................................................................................................(पद का नाम) के रूप में ........................................से प्रारम्भ होने और........................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्श की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌........................................................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ........................................................रुपए प्रतिमास होगी। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगा ।

4. संविदा पर नियुक्त......................................................................(पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पष्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। यह अवकाश एक वर्श तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, प्रसूति नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकश्त अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्ति.......................................(पदनाम) कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा/होगी । 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति पांच वर्षों का सेवाकाल एक स्थान पर पूरा करने पर प्रशासनिक आधार पर आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा । 1468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकश्त चिकित्सा व्यावसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी की दशा में बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकश्त चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि, अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है वेतन मान के न्यूनतम यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ व ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगे।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में 1........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ (नाम व पूरा पता) 2........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ (नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षी की उपस्थिति में ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ (नाम व पूरा पता) 1469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

2........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ (नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(3)-4/ 2007

dated 14-5-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th May, 2010

No. FDS-A(3)-4/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Civil Nazir, Class-III ( Non-Gazetted) in Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Civil Nazir, Class-IIII (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, ANIL KHACHI, Secretary.

1470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

Annexure-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CIVIL NAZIR, (CLASS-III) NON-GAZETTED, IN THE H. P. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION/DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUMS

1. Name of the Post.—Civil Nazir 2. Number of Post(s) .—05 (Five) 3. Classification.—Class –III (Non-Gazetted) (Ministerial Services) 4. Scale of Pay—(Rs. given in expanded Notation).—(i) Rs. 10300-34800+3800

Grade pay.

(ii) Emoluments for Contract Employees as per details given in Co.15 A.

5. Whether Selection Post or non selection post.—Not applicable.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or contractor basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed agelimit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector / Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age-concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

1471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

Note.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.— (a) Essential Qualifications.—Should be a Graduate from a recognized University with knowledge in Computer.

(b) Desirable Qualifications.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment

will apply in the case of the promotee(s) .—Age.—Not applicable.

Educational Qualifications.—Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— (i) 100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

(ii) The Contract employees will get emoluments as given in col. 15-A and will be governed by the service conditions as specified in the said column.

11. In case by recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which

promotion/deputation/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition?

.—Not applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

1472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

14. Essential requirements for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoice test if H. P. Subordinate Service Selection Board or other recruiting authority, as the case may be so considers necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority.

15(A). Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms & conditions given below:—

(I). CONCEPT.—(a) Under this policy, the Civil Nazir in the Department of H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission/District Consumer Disputes Redressal Forums will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) Post falls within the purviw of HPSSB.—The President H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

(c ) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Civil Nazir appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 14100/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay ). An amount of Rs. 430/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post ) as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The President, H. P. State Consumer Disputes Redressal Commission will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

1473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

(V). COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B, appended to these rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.14100/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 430/- (3% of minimum of the pay band + grde pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointment will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for any contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on Contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever requird on administrative ground.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidates, pregnancy beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

1474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

(h) Provisions of service rules like F.R S.R., Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc, as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or Category of person or post.

__________

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the _________________(Name of Post) and the Government of Himachal Pradesh through the____________(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____________day of__________in the year__________Between Sh./Smt._____________________S/o/D/o Shri_______________ R/o _____________________________________________________________________ _______________ appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through _________________________(Designation of the Appointing Authority ) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ____________ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a __________(Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of _________________ and ending on the day of_______________. It is specifically mentioned and agreed/ upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ______________and information notice shall not be necessary.

1475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. _____per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual ________(Name of the post ) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual______(Name of the potst) .He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual _________(Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever requied on administrative ground.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter- part official at minimum of the pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

1476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

IN THE PARESENCE OF WITNESS :

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(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2________________________________

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(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

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(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2________________________________

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(Name and Full Address)

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IN THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

Company Petition No. 6/2010 Original Jurisdiction

In the matter of Sections 391/394 of the Companies Act, 1956

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of Mahen Boutiques Limited

With

Kamla Retail Limited

1477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

Mahen Boutiques Limited, a Company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at 801, Surya Kiran Building, 19 K.G. Marg., New Delhi-110001

. . Transferor Company

With

Kamla Retail Limited, a Company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at Plot No. 3, Sector III, Parwanoo, 173220, Himachal Pradesh

. . Petitioner /Transferee Company

Notice is hereby given that by an Order dated 01.06.2010, the Court directed that meetings of the Equity and Preference Shareholders, Unsecured and Secured Creditors of the said company be held for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification, the proposed scheme of amalgamation of the transferor company with the transferee company as named above.

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that the meetings of shareholders/creditors will be held at Hotel Timber Trail Resorts near Parwanoo Distt. Solan (H. P.) as per following schedule, at which time and place the said creditors/shareholders are requested to attend.

1. Meeting of SECURED CREDITORS of the said company will be held on 17th July, 2010 at 1.00 pm

2. Meeting of UNSECURED CREDITORS of the said company will be held on

17th July, 2010 at 2.30 pm

3. Meeting of PREFERENCE SHARE HOLDERS of the said company will be

held on 17th July, 2010 at 12.00 pm

4. Meeting of EQUITY SHAREHOLDERS of the said company will be held on

17th July, 2010 at 12.30 pm

Copies of the said scheme of amalgamation and of the statement under section 393 can be had free of cost or charge at the Registered office of the company.

Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company at Plot 1478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जून, 2010/27 ज्येष्ठ, 1932

No. 3, Sector-III, Parwanoo/Hotel Timber Trail Resorts near Parwanoo, not later than 48 hrs before the meeting.

Form of proxy can be had from the registered office of the company.

The Court has appointed Shri Kapil Dev Sood, Advocate to be the Chairman and Ms. Devyani Sharma, Advocate to be the Co-chairman of the said meeting. The above mentioned scheme of amalgamation, if approved by meeting, will be subject to the subsequent approval of the Court.

Chairman Sd/-

Counsel for the Companies Sd/- (Shilpa Sood & Atul Jhingan) (Kapil Dev Sood) Advocates

Advocate

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकािशत

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 June 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-06-17.54_gazette_2010-17_06_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-06-17.54_gazette_2010-17_06_2010.