Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 66, 02 July 2010

Published 02 July 2010

Gazette no.
66
Gazetteid
66/GAZETTE/2010-02/07/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-07-02.66_gazette_2010-02_07_2010
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 2222 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////11111111 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग

शिमला-2, 28 जून, 2010

अधिसूचना

संख्संख्संख्संख्यायायायाःःःः गृहगृहगृहगृह-बी -बी -बी -बी ((((A)))) 3-15/20073-15/20073-15/20073-15/2007....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं विभाग में नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/प्लाटून कमाण्डर/ सहायक भण्डार अधिकारी, वर्ग-III ((((अराजपत्रित)))), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-((((क)))) के अनुसार भर्ती औरैर प्रोन्नति नियम बनाती हैंं, अर्थात....

1111.... ससससंंंंक्षिप्त नाम औरैर प्रा क्षिप्त नाम औरैर प्रारम्भरम्भरम्भरम्भ....--------((((1)))) इन नियमों का संंिक्षप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह रक्षा, नागरिक क्षिप्त नाम औरैर प्रा क्षिप्त नाम औरैर प्रा सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं विभाग नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/प्लाटुन कमाण्डर/सहायक भण्डार अधिकारी, वर्ग-III ((((अराजपत्रित)))) भर्ती औरैर प्रोन्नति नियम, 2010 है । 66-राजपत्र/2010-2-7-2010 (1929) 1930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 ((((2)))) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2222.... निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां....--------((((1)))) इस विभाग की समय समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां होम-बी((((बी) 2-) 2-) 2-) 2-3333/81 81 81 81 तारीख 15 फरवरी, 1989 द्वारा अधिसूचित विभाग मेंं नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/प्लाटुन कमाण्डर/सहायक भण्डार अधिकारी, भर्ती औरैर प्र्रोन्नति नियम, 1995 का एतद्‌द्धारा निरसन किया जाता है ।

((((2)))) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2((((1)))) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (गृह)।

----------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएँ विभाग में नागरिक ें नागरिक ें नागरिक ें नागरिक सुरक्षा अनुदेशक / सुरक्षा अनुदेशक / सुरक्षा अनुदेशक / सुरक्षा अनुदेशक / हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएँ विभाग म नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएँ विभाग म नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएँ विभाग म हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटू प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटून कमाण्न कमाण्न कमाण्न कमाण्डर /सहायक भण्डार अडिर /सहायक भण्डार अडिर /सहायक भण्डार अडिर /सहायक भण्डार अधिकारी, वर्गधकारी, वर्गधकारी, वर्गधकारी, वर्ग----III के पद के पद के पद के पद प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटू प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटू के लिए भर्ती और प्रोन्के लिए भर्ती और प्रोन्के लिए भर्ती और प्रोन्के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमनति नियमनति नियमनति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/प्लाटून कमाण्डर / सहायक भण्डार अधिकारी।

2222.... पदापदापदापदों ें ें ें की संख्की संख्की संख्की संख्यायायाया....--------47 (सैंतालीस); नागरिक सुरक्षा अनुदेशक (सी0डी0आई0)-I, मुख्य अनुदेशक-I, प्लाटून कमाण्डर (पी0सी0)- 43, प्रशासनिक अधिकारी-1, और सहायक भण्डार अधिकारी (ए0एस0ओ0)-1).

3333.... वार्गीकरण वार्गीकरण वार्गीकरण वार्गीकरण....--------वर्ग-III ( अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------(विस्तृत रूप में अंकित करें) :

(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमा.ः-10300.3400 रुपये जमा 3600 ग्रेड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां ः--स्तम्भ संख्या 15-क के अनुसार।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....--------लागू नहीं ।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....--------18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1931 परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु में उतनी ही छूट दी जाएगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थ,े सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों /स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) का,े आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञाप्ति किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2)(2)(2)(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेि व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यक्षत न्यक्षत न्यक्षत न्यूनूनूनूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....-------- व्यक्तियों के लिए अपेि व्यक्तियों के लिए अपेि (क) अनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएं....--------किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से कम से कम दस जमा दो की परीक्षा उर्तीण की होनी चाहिए या इसके समतुल्य :

और

गृह रक्षा संगठन में रैंक प्लाटून कमाण्डर के सम्मानिक या उससे उपर के रैंक धारक होना चाहिए तथा इस रूप में उसकी सेवारत तीन वर्ष की लगातार हो ।

या

गृह रक्षा विभाग मे कम से कम तीन वर्ष हवलदार इन्सट्रक्टर/क्वाटर मास्टर हवलदार के रूप मे सेवारत होना चाहिए ।

या

भारतीय सेना का निर्मुक्त सेनानिवृत अधिकारी होना चाहिए जो नाइब सूबेदार या इससे उपर का रैंक धारक रहा हो और इस रूप मे उसकी कम से कम 3 वर्ष की सेवा रही हो ।

वांछवांछवांछवांछनीय अर्हतानीय अर्हतानीय अर्हतानीय अर्हता....--------हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीकी दशा में लागू होंगी या नहीकी दशा में लागू होंगी या नहीकी दशा में लागू होंगी या नहींंंं....--------लागू नहींं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....--------दो, वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता....--------साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । चालिस प्रतिशत सीधी भर्ती पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 द्वारा/यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियों प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेश्रिेश्रिेश्रिेणियाणयाणयाणयांंंं ((((गगगगेेेे्रड्रड्रड्रड)))), जिनसे प्रोन्नति/, जिनसे प्रोन्नति/, जिनसे प्रोन्नति/, जिनसे प्रोन्नति/ प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा....--------हवलदार इन्सट्रक्टर /क्वाटर मास्टर हवलदार के पदधारियों मे सें प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

पहला पद प्रोन्नति द्वारा दूसरा पद प्रोन्नति द्वारा तीसरा पद सीधी भर्ती द्वारा चौथा पद प्रोन्नति द्वारा पांचवा पद सीधी भर्ती द्वारा छठवां पद प्रोन्नति द्वारा सातवां पद प्रोन्नति द्वारा आठवां पद सीधी भर्ती द्वारा नौवां पद प्रोन्नति द्वारा दसवां पद सीधी भर्ती द्वारा ग्यारहवां पद प्रोन्नति द्वारा बरहवां पद प्रोन्नति द्वारा तेरहवां पद सीधी भर्ती द्वारा चौदहवां पद प्रोन्नति द्वारा प्रन्दहवां पद सीधी भर्ती द्वारा सोलहवां पद प्रोन्नति द्वारा सत्रहवां पद प्रोन्नति द्वारा अठरीहवां पद सीधी भर्ती द्वारा उन्नीसवां पद प्रोन्नति द्वारा बीसवां पद सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण....--------इस रोस्टर को प्रत्येक बीसवें पद के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाऐगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशत्‌ता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात्‌ रिक्ति उस प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातिय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) को ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता की अध्यधीन, कम से कम एक कार्याकाल तक सेवा करनी होगी :

कठिनाई वाले क्षेत्र मे कम से कम एक बार नौकरी करनी पड़ेगी विशर्त कि इन क्षेत्राें में काफी मात्रा मे पद उपलब्ध हो ।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारिया ें क े मामल े म ें लाग ू नही ं हागे ी जिनकी अधिवर्षिता क े लिए पाचं वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रहती होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण I....--------उपरोक्त परन्तुक प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों मे "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान मे रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1933 स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण II....--------उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. जिला चम्बा का उपमण्डल पांगी और भरमौर उप मण्डल। 3. रोहड़ू का उपमण्डल डोडरा कवार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा बगाल क्षेत्र । 7 जिला किन्नौर । 8. सरमौर जिला मे उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुका जी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला मे करसोग तहसील का खन्योल- बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड़ और खाले नाल, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगडा़, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

((((1)))) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हा,े प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल ((((तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो)))) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल ((((रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज)))) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हैे और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन ((((रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेैक्नीकल सर्विसीज)))) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

((((2)))) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी । 1934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचंरचंरचंरचनानानाना....--------जैसी सरकार द्वारा 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी स यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी स यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी स समय-समय पर गठित की जाए ।

हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगापरामर्श किया जाएगापरामर्श किया जाएगापरामर्श किया जाएगा.... 13131313.... भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में परिस्थितियों में परिस्थितियों में परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से --------ज्ैासा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाअपेक्षाअपेक्षाअपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिर्वाय है ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकारण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि यथास्थिति, बोर्ड/भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा ।

15-15-15-15-((((कककक)))) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------इन नियमों में किसी बात के होते संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगा।

((((I)))) संकसंकसंकसंकल्पनाल्पनाल्पनाल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं विभाग, में नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ मुख्य अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी/प्लाटून कमाण्डर / सहायक भण्डार अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढाया जा सकेगा ।

परन्तु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढा़ैतरी/नवीनकरण के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसकी सविंदा की अबधि मेंं नवीकरण / बढा़ैतरी किया जाएगा । (ख) पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ ा अधीनस्थ ा अधीनस्थ ा अधीनस्थ सेवाएसेवाएसेवाएसेवाएं चयन बां चयन बां चयन बां चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र मेंं ेर्ड के कार्यक्षेत्र मेंं आनाआनाआनाआना....-------- महाआदेशक, गृह ेर्ड के कार्यक्षेत्र मेंं ेर्ड के कार्यक्षेत्र मेंं रक्षा, नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष करेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों मे विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

((((II) ) ) ) संंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियां....--------संंिवंदा के आधार पर नियुक्त नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ मुख्य अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटून कमाण्डर / सहायक भण्डार अधिकारी को 13,900/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420 रूपए की रकम (पद के पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के तीन प्रतिशत) वार्षिक बृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

((((III)))) नियुक्ति /अनुशासन प्र नियुक्ति /अनुशासन प्राधिकारीाधिकारीाधिकारीाधिकारी....--------महाआदेशक, गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति /अनुशासन प्र नियुक्ति /अनुशासन प्र नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

((((IV)))) चयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रियायायाया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिेक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1935 ((((V) ) ) ) ससससंंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति ंंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....--------संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति-जैसी ंंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति ंंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

((((VI)))) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न "उपाबन्ध-ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

((((VII)))) निबन्धन और शर्ते निबन्धन और शर्ते....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,900/- रूपए की निबन्धन और शर्ते निबन्धन और शर्ते समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास सदंत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420 रूपए (पद के पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की बृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाए, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाऐगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पुर्णत्या अस्थाई आधार पर होगी । यदि संि वदा, पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संंिवदा पर नियुक्त, व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कत्र्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्याकाल पूर्ण कर लिया हो, वह आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतू पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवर्ती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी होगी। महिला अभ्यर्थियों का, किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा मे यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचारण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे । 16161616.... आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं। 1936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

---------

उपाबन्ध-ख नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ मुख्य अनुदेशक /प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटून कमाण्डर / सहायक भण्डार अधिकारी और हिमाचल प्रदेेश सरकार के मध्य महाआदेशक गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप :-

यह करार श्री/ श्री मति....................................................पुत्र/पुत्री श्री..............................................निवासी ..... ............................................................................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, महाआदेशक गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख....................................... को किया गया ।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ मुख्य अनुदेशक /प्रशासनिक अधिकारी/प्लाटुन कमाण्डर/सहायक भण्डार अधिकारी के रूप मे संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ मुख्य अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटून कमाण्डर / सहायक भण्डार अधिकारी के रूप से...........................से प्रारम्भ होने और.... ................................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितिय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्विाीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.............................................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

परन्तु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढा़ैतरी / नवीनकरण के लिए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक है और केवल तभी उसवकी संविदा की अबधि मे नवीकरण /बढ़ोतरी की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ........................................... रूपए प्रतिमास होगी । 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ मुख्य अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटून कमाण्डर / सहायक भण्डार अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ मुख्य अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटून कमाण्डर / सहायक भण्डार अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा /होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1937 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/ मुख्य अनुदेशक/प्रशासनिक अधिकारी /प्लाटून कमाण्डर / सहायक भण्डार अधिकारी कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा । 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पुर्ण कर लिया हो, वह आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना उपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का, किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर, लागू है । यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकर और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन/माह और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है ।

साक्षियोंसाक्षियोंसाक्षियोंसाक्षियों की उपस्थिति में की उपस्थिति में की उपस्थिति में की उपस्थिति में 1. ......................................... ......................................... ......................................... (नाम व पूरा पता )

2. ......................................... ......................................... ......................................... (नाम व पूरा पता )

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंसाक्षियों की उपस्थिति मेंसाक्षियों की उपस्थिति मेंसाक्षियों की उपस्थिति में 1. ......................................... ......................................... ......................................... (नाम व पूरा पता ) 2. ......................................... ......................................... ......................................... (नाम व पूरा पता )

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)1938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932

[Authoritative English text of this Department's Notification No. Home-B(A)3-15/2007

dated 28th June, 2010 as required under Clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 28th June, 2010

No. Home-B(A)3-15/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Civil Defence Instructor/Chief Instructor/ Platoon Commander/ Administrative Officer/Assistant Store Officer. Class-III, (Non-Gazetted) in the Department of Home Guards, Civil Defence and Fire Services Himachal Pradesh, as per Annexure–"A" attached to this notification namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Home Guards, Civil Defence and Fire Services Department, Civil Defence Instructor/Chief Instructor/ Platoon Commander/Administrative Officer/Assistant Store Officer. Class-III, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajptra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Recruitment and Promotion Rules for the post of Civil Defence Instructor/Chief Instructor/Platoon Commander/Administrative Officer/Assistant Store Officer. (NonGazetted) notified vide this Department notification No. Home-B(B)3-81 dated 15 February 1989 as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the relevant rules, so repealed under sub-rule, 2(1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.

By order. Sd/- Principal Secretary.

___________

ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CIVIL DEFENCE INSTRUCTOR/CHIEF INSTRUCTOR/PLATOON COMMANDER ADMINISTRATIVE OFFICER/ASSTT. STORE OFFICER NON-GAZETTED CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF HOME GUARDS, CIVIL DEFENCE, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Civil Defence Instructor/Chief Instructor/Platoon Commander/ Administrative Officer/Assistant Store Officer.

2. Number of post(s) .—47 (Forty Seven) (CDI-I, CI-I, P.C.-43, AO-1, and ASO-1).

3. Classification.—Class-III (Non- Gazetted ) (Non Ministerial).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1939 4. Scale of pay (be given in expanded notation.—(ii) Pay scale for regular incumbents

Rs. 10300-3400+ 3600 (Grade Pay).

(iii) Emoluments for Contract employees @ Rs.13900/- as given in Col. No. 15-A 5. Whether Selection post or non-selection post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc or contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad-hoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of Initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies:

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned from the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

2. Age and experience in the case of recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board in case of the candidate as otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.— ESSENTIAL QUALIFICATION.—Should have passed atleast 10+2 examination from a recognized University / Board of School Education or its equivalent;

AND

Should be holding Honorary Rank of Platoon Commander or above in the Home guards Organization & with continued service as such for the last three years.

OR

Should be a serving Havildar Instructor/Quartermaster Havildar in the Home Guards Department for atleast three years.

1940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 OR

Should be a released/Retired Officer of the Indian Army, who has held the rank of Naib Subedar or above with atleast 3 years service as such.

DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotees.—N.A.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—60% by

promotion.

40% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the incumbents of Havildar Instructor/Quartermaster Havildar who possess five years regular services or regular combined with continuous adhoc service if any, in the grade".

For filling up the posts the following roster shall be followed:

1st post Promottee 2nd post Promottee 3rd post Direct recruitment 4th post Promottee 5th post Direct recruitment 6th post Promotee 7th post Promottee 8th post Direct recruitment 9th post Promottee 10th post Direct recruitment 11th Promottee 12th Promottee 13th Direct recruitment 14th Promottee 15th Direct recruitment 16th Promottee 17th Promottee 18th Direct recruitment 19th Promottee 20th Direct recruitmentराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1941 Note.—This roster will be rotated after every 20 post till the representation to all the categories is achieved by the given percentage thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post:

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso supra the "term" in Tribal/Difficult Areas as shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.— For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

1942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding provisio, the persons(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitments.—"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made of the on the basis of viva- voce test, if the H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient, by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Board /other recruiting authority as the case may be".

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(1) CONCEPT.—(a) Under this policy the Civil Defence Instructor/Chief Instructor/ platoon Commander/Administrative officer/ Assistant Store officer in the Department of Commandant General Home Guard/ Civil Defence H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1943

(b) Post falls within the purview of HPSSB.—The Commandant General Home Guard/Civil Defence H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Civil Defence Instructor/Chief Instructor/ platoon Commander/Administrative officer/Assistant Store officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13,900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of @ Rs 420/- (@3 % of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Commandant General Home Guards/Civil Defence, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13,900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay An amount of Rs 420 (3 % of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc, will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds1944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials and the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF, Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment/promotion shall be subject to orders regarding reservation in the service for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—N.A.

18. Powers to Relax: Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.PSC, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons and post(s).

__________

ANNEXURE-'B' FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE CIVIL DEFENSE INSTRUCTOR/CHIEF INSTRUCTOR/PLATOON COMMANDER/ADMINISTRATIVE OFFICER/ASSISTANT STORE OFFICER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH, THROUGH THE COMMANDANT GENERAL, HOME GUARDS AND CIVIL DEFENSE HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this ………….day of ………… … …. In the year……………………..Between…………..……………..Sh./Smt……………….………..S/o/D/o Shri………………………..R/O… ………… …… ………………………………………...Contract appointee (hereinafter called the "FIRST PARTY" ) AND THE GOVERNOR, HIMACHAL PRADESH, THROUGH THE COMMANDANT GENERAL, HOME GUARDS AND CIVIL DEFENCE HIMACHAL PRADESH, SHIMLA (here-in-after the "SECOND PARTY").

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the "FIRST PARTY" aforesaid "FIRST PARTY" and the "FIRST PARTY" has agreed to serve as a Civil Defence Instructor/Chief Instructor/platoon Commander/Administrative officer/ Assistant Store officer on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the "FIRST PARTY" shall remain in the service of the "SECOND PARTY" as a Civil Defence Instructor/Chief Instructor/platoon Commander/Administrative officer/Assistant Store officer for a period of 1 year commencing on day of …………….and ending on the day of ………………………….It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTYराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1945 with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………….And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the "FIRST PARTY" will be Rs…………………………

per month.

3. The service of "FIRST PARTY" will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Civil Defence Instructor/Chief Instructor/platoon Commander/ Administrative officer/Assistant Store officer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Civil Defence Instructor/Chief Instructor/platoon Commander/ Administrative officer/Assistant Store officer. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Civil Defence Instructor/ Chief Instructor/platoon Commander/Administrative officer/ Assistant Store officer will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render of temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should have reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have here in to set their hands the day month and year first, above written.

1946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932

IN THE PRESENCE OF WITNESS: i. _______________________ _______________________ _______________________ (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) ii. _________________________ _________________________ _________________________ (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS 1. _________________________ _________________________ _________________________ (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. ________________________ ________________________ ________________________ (Name and full Address)

______________

GOVERNOR'S SECRETARIAT

HIMACHAL PRADESH

RAJ BHAVAN, SHIMLA-171 002

2nd July, 2010

ORDER

No. 42-30/83-GS-V.—In exercise of powers coferred on me by Sub-Section (1) of Section- 24 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987) as amended upto date. I, Urmila Singh, Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur hereby appoint Dr. Shyam Kumar Sharma, Director, National Bureau of Plant Genetic Resources, Pusa Campus, New Delhi as Vice- Chancellor, CSK, Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur for a period of three years or attaining 65 years of age whichever is earlier. This appointment will take effect from 5th July, 2010 (Fore-noon) or from the date he assumes the charge of the office of the Vice-Chancellor on the pay of Rs. 75000/- fixed plus allowances as admissible to the officers of the highest grade of the Himachal Pradesh Government.

The other terms and conditions of the service applicable to him will be as laid down in the Statute 3.1 of the Statutes of CSK HP Krishi Vishvavidyalaya, Palampur (H.P.) .

Sd/- (Urmila Singh) Governor (Chancellor) Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1947 ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री जुगल किशोर सुपुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी कुट पलाहण, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला . . प्रार्थी। चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम जुगल किशोर है जो कि ग्राम पंचायत बलेरा व स्कूल प्रमाण-पत्रों में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कुट पलाहण में गलती से युगल किशोर दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-7-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाजम सिंह,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

ब्नाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रतन चन्द है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बैली, पटवार वृत्त बैली में गलती से रतनो दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी मिति 26-7-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। 1948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 आज दिनांक 15-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाजम सिंह,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री कनविता (Kanvita) की जन्म तिथि 25-9-2005 है, जो कि ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री कनविता की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-7-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाजम सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत अधिशाषी दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री चेतन खन्ना पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी गांव गुवाड़ी, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- नाम दुरुस्ती बारा।

नोटिस बनाम आम जनता। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 1949 श्री चेतन खन्ना पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी गांव गुवाड़ी, परगना तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका सही नाम चेतन खन्ना है जो कि शिक्षा अभिलेख के 8वीं, 10वीं कक्षा के मूल प्रमाण-पत्रों तथा आई0टी0आई0 के डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा ग्राम पंचायत गुवाड़ी अभिलेख में चेतन कुमार गलत दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती बारे प्रार्थना की है।

इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त श्री चेतन कुमार पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी गांव गुवाड़ी के नाम दुरुस्ती बारे अगर किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन दिनांक 30-7-2010 को हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी किए।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

अधिशाषी दण्डाधिकारी चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मोती राम, ग्राम हरमल, ग्राम पंचायत नहौल, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मोती राम, ग्राम हरमल, ग्राम पंचायत नहौल, तहसील ठियोग, जिला शिमला ने अपनी पुत्री सुनीता देवी जिसकी जन्म तिथि 12-2-1994 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सरोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो जो वह दिनांक 27-7-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जुलाई, 2010/11 आषाढ़, 1932 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-07-02.66_gazette_2010-02_07_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-07-02.66_gazette_2010-02_07_2010.