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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 67, 03 July 2010

Published 03 July 2010

Gazette no.
67
Gazetteid
67/GAZETTE/2010-03/07/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-07-03.67_gazette_2010-03_07_2010
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शनिशनिशनिशनिववववारारारार, , , , 3333 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई, 2010, 2010, 2010, 2010////11112222 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़, 1932, 1932, 1932, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 2 जुलाई, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफ....सीसीसीसी.... ((((एफएफएफएफ) ) ) ) 1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-VIII.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जून 2010 जकि धारा 6 एवं 7, भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894, के अन्र्तगत गांव कांशीपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन निर्माण के लिए की गई थी, में खसरा नं0 1103/3 का रकबा 0-04-08 हैक्टेयर के स्थान पर 0-40-08 हैक्टेयर पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। 67-राजपत्र/2010-3-7-2010 (1951)1952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932

गृगृगृगृह विभागह विभागह विभागह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जून, 2010

संसंसंसंंख्या गृह-सी(ए)3-6/2008ंख्या गृह-सी(ए)3-6/2008ंख्या गृह-सी(ए)3-6/2008ंख्या गृह-सी(ए)3-6/2008....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, में चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

1111.... ससससंंिंिंिक्षिप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नाम औ औ औ औरररर प्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भ....----(1) इन नियमोेंं का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, चपरासी वर्ग-IV, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

------

उपाबन्ध "क" हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में चपरासी वग-IV (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----चपरासी

2222.... पपपपदोदोदोदोंंंं की स की स की स की संख्ंख्ंख्ंख्यायायाया....----11 (ग्यारह)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-IV (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 4900-10680 रूपये 1300 रूपये गे्रड पे, प्रारंभिक आरंभ 6200/- रूपये।

ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलव्धियांः 6200/- रूपये (पे बेंड के न्यूनतम ग्रेड पे के बराबर)।

5555.... चयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयन पदपदपदपद....----अचयन ।

6666.... सीधी भर्ती किए जानेसीधी भर्ती किए जानेसीधी भर्ती किए जानेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए आयुआयुआयुआयु....----18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 1953 परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत नकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ंकिए गए थे ।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद(पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यथिर्यों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7777.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए अपअपअपअपेेिेिेिक्षित न्यक्षत न्यक्षत न्यक्षत न्यूनूनूनूनतम शैक्षिकतम शैक्षिकतम शैक्षिकतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएऔर अन्य अर्हताएऔर अन्य अर्हताएऔर अन्य अर्हताएंंंं....---- अनिवार्य अर्हर्तताअनिवार्य अर्हर्तताअनिवार्य अर्हर्तताअनिवार्य अर्हर्तताः आठवी कक्षा पास या इसके समतुल्य किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड या संस्था से होना चाहिए।

या

वावावावांछनीय अर्हतांछनीय अर्हतांछनीय अर्हतांछनीय अर्हता....----हिमाचल प्रदेश की रूढ़़ियों/रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8888.... सीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जानेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिकविहित आयु और शैक्षिकविहित आयु और शैक्षिकविहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्राअर्हताएं प्राअर्हताएं प्राअर्हताएं प्रोन्ेन्ेन्ेन्नत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियोंनत व्यक्तियों की दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू होगेगेगेगीीीी या नही या नही या नही या नहींंंं....-आयु-आयु-आयु-आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यादिपरिवीक्षा की अवधि, यादिपरिवीक्षा की अवधि, यादिपरिवीक्षा की अवधि, यादि कोई हो कोई हो कोई हो कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश देंं। 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्तीभर्ती की पद्धतिः भर्तीभर्ती की पद्धतिः भर्तीभर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति,सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों कीजाने वाले पदों कीजाने वाले पदों कीजाने वाले पदों की प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता....----शतप्रतिशत स्थानांतरण द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा/संंिवदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे । 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में श्रश्रश्रश्रेेिेिेिणियां (ग्रणयां (ग्रणयां (ग्रणयां (ग्रेडेडेडेड) जिनसे) जिनसे) जिनसे) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,,,, स्थानान्तरस्थानान्तरस्थानान्तरस्थानान्तरण किया जाएगाण किया जाएगाण किया जाएगाण किया जाएगा....----राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में कार्यरत सफाई कर्मचारी और माली में से, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, स्थानांतरण/स्थानन द्वारा ।

2. स्थानांतरण के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार वरिष्ठता को छेडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तोसमिति विद्यमान हो, तोसमिति विद्यमान हो, तोसमिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना उसकी संरचना उसकी संरचना उसकी संरचना....----लागू नहीं।

13131313.... भर्ती करने में किनभर्ती करने में किनभर्ती करने में किनभर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्ष किया जाएगा से परामर्ष किया जाएगा से परामर्ष किया जाएगा से परामर्ष किया जाएगा....---- लागू नहीं। 1954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 14141414.... सीधे भर्ती के लिएसीधे भर्ती के लिएसीधे भर्ती के लिएसीधे भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा अनिवार्य अपेक्षा अनिवार्य अपेक्षा अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, इत्यादि यथास्थिति/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 15-15-15-15-क सक सक सक संंिंिंिविदा नियुक्तिवदा नियुक्तिवदा नियुक्तिवदा नियुक्ति द्वारा पद नियुक्ति केद्वारा पद नियुक्ति केद्वारा पद नियुक्ति केद्वारा पद नियुक्ति के लिए चयन लिए चयन लिए चयन लिए चयन....----(सीधी भर्ती द्वारा पद पर संविदा नियुक्ति के लिए चयन) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन की जाएगी।

(I) ससससंकंकंकंकल्पनाल्पनाल्पनाल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, में चपरासी, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) (ख) (ख) (ख) पद का पिद का पिद का पिद का हिमाचल प्रहमाचल प्रहमाचल प्रहमाचल प्रददददेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेश अधीनस्थ सेेेेवाएं चयन बावाएं चयन बावाएं चयन बावाएं चयन बोर्ड ेर्ड, के, के, के, के कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षेत्र मत्र मत्र मत्र में न आनों न आनों न आनों न आना....---- निदेशक, राज्य ेर्ड ेर्ड न्यायालयिक प्रयोगशाला रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और विहित अर्हताओं तथा इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्भथियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) ससससंंंंवििििदात्मक उपलब्धियांवदात्मक उपलब्धियांवदात्मक उपलब्धियांवदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी, को 6200/- रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/-रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम का 3 प्रतिशत ग्रेड पे) की रकम वार्षिक बृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुनिियुनिियुनिियुक्ति/अनुशासन प्राक्त/अनुशासन प्राक्त/अनुशासन प्राक्त/अनुशासन प्राधिकारीधिकारीधिकारीधिकारी....----निदेशक, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रियायायाया....----संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) ससससंविदा पर नियुंिविदा पर नियुंिविदा पर नियुंिविदा पर नियुक्ति के लिए चयन सक्ति के लिए चयन सक्ति के लिए चयन सक्ति के लिए चयन समितिमतिमतिमति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ निदेशक, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/-रूपए की दर से नियत निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को और बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190/- रूपए की दर से (पद के पे बैंड के न्यूनतम का 3 प्रतिशत ग्रेड पे) वार्षिक बृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 1955 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा मेें अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्र्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियो की दशा मे यथालागू सेवा नियमों के उपबंध जैसे एफ0 आर0 एस0 आर0 छूट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्ति व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तंभ में यथावर्णित उपलव्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे। (VIII) नियमित नियु िनियमित नियु िनियमित नियु िनियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार क्त के लिए दावा करने का अधिकार....----इन नियमों के अधीन संविदा के आधार क्त के लिए दावा करने का अधिकार क्त के लिए दावा करने का अधिकार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में चपरासी, के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17171717.... शिथिल करशिथिल करशिथिल करशिथिल करने कीने कीने कीने की शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध- "ख"

(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के चपरासीचपरासीचपरासीचपरासी,,,, (पद(पद(पद(पद का नाम) आ का नाम) आ का नाम) आ का नाम) औरैरैरैर हिमाचल प्रद हिमाचल प्रद हिमाचल प्रद हिमाचल प्रदेश्ेश्ेश्ेश सरकार के मध्या सरकार के मध्या सरकार के मध्या सरकार के मध्य................ (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली माध्यम से निष्पादित की जाने वाली माध्यम से निष्पादित की जाने वाली माध्यम से निष्पादित की जाने वाली ससससंंिंिंिविदा/करारवदा/करारवदा/करारवदा/करार का प्ररूपका प्ररूपका प्ररूपका प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.............................. पुत्र/पुत्री श्री...................................................................... निवासी.......................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य........ (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। "द्वितीय पक्षकार" 1956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपरासी के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में. ........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिदिर्ष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात.्‌ .....दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगेा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक चपरासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक चपरासी (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनूमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक चपरासी (पद का नाम) कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीरव को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 1957 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) साक्षी की उपस्थिति में 1........................................... ........................................... ........................................ (नाम व पूरा पता) 2.......................................... ..............................................

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) (नाम व पूरा पता),

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Hom-C(A)3-6/2008 dated

30-06-2010 as required under Clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th June, 2010

No. Home-C(A)3-6/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Peon, Class-IV (Non-Gazetted) in State Forensic Science Laboratory, Home Department, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification namely;-

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, State Forensic Science Laboratory, Home Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

By Order Sd/- Principal Secretary.

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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PEONS (CLASS-IV-NON- GAZETTED) IN STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY AND ITS REGIONAL LABORATORIES, DEPARTMENT OF HOME, HIMACHAL PRADESH 1. Name of the Post.— Peon.

2. Number of Posts.—11 (Eleven)1958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) (Ministerial Services) 4. Scale of Pay.—i) Pay Scale for regular incumbents : Rs.4900-10680+ G.P. Rs. 1300 initial start of Rs.6200/-

ii) Emoluments for contract employee : Rs.6200/-(equal to initial of the pay band + grade pay).

5. Whether Selection Post or Non-Selection Post.—N.A.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that the upper age limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government. Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible in such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such corporation/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchange or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the Recruitment Authority in case he candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.— Essential : Should be Middle Pass or its equivalent from a recognized Board of School education/Institution. Desirable Qualification: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: N.A. Educational Qualifications: N.A.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 1959

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by transfer failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By transfer/placement from amongst the incumbents of Sweeper and Mali working in State Forensic Science Laboratory with 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.

For the purpose of transfer a combined seniority list of eligible officials based on the length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prescribed.

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition?.—N.A.

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making

recruitment.—N.A.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if recruiting authority,as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority as the case may be.

15.(A) (Selection for appointment to the post by contract appointment) .— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Peon in Department of State Forensic Science Laboratory H.P will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP SSSB.—The Director, State Forensic Science Laboratory after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount i.e. Rs. 6200/- per month. (Which shall be equal to initial of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director, State Forensic Science Laboratory will be the appointing and disciplinary authority.

1960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. the Director, SFSL.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the Director, State Foernsic Science Laboratory from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount of Rs. 6200/- per month. (Which shall be equal to initial of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments will be allowed for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc as are appliclabe in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 1961

17. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or category of persons or posts.

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Annexure-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Peon and the Government of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the Appointing Authority) This agreement is made on this __________________day of _____________in the year______________ Between Sh./Smt.__________________________S/o/D/o Shri_______________R/o __________________________________________Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Peon on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Peon for a period of 1 year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the First Party will be Rs. 6200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Peon will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Peon. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Peon will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of a Peon appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

1962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS: 3. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 4. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT SHIMLA-171004

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 1st July, 2010

No. VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to promote and appoint Sh. Satish Katoch, Section Officer as Under Secretary in the pay scale of PB-4 corresponding PB 15600-39100 +Grade Pay 6600 +(Rs. 800/- Secretariat Allowance) purely on adhoc basis as temporary arrangement with immediate effect.

This adhoc promotion/arrangement shall not confer any right or claim on Sh. Satish Katoch, for his regular promotion to the post of Under Secretary and the seniority etc. thereon.

Sd/-

Secretary,

H.P. Vidhan Sabha.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 1963 ब अदालत श्री एम0 एल0 भार्गव, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री हरभज, निवासी गांव सुखसाल, डाकघर समराहन, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री हरभज, निवासी गांव सुखसाल, डाकघर समराहन, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के अमित ठाकुर का जन्म दिनांक 9-2-2010 को घर में हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया गया है। अतः पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

एम0 एल0 भार्गव,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसीलदार लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 11 तारीख मरजुआ : 4-5-2010 तारीख पेशी : 23-7-2010 श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द, निवासी भगेहड, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, . .वादी। हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। राजस्व अभिलेख महाल भगेहड में नाम की दुरुस्ती बारा।

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द, निवासी भगेहड, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दावा दायर किया है कि उसका वास्तविक नाम उर्मिला देवी है जो प्रार्थीन के शिक्षा दस्तावेज में भी दर्ज है व ग्राम पंचायत अभिलेख में भी दर्ज है, परन्तु प्रार्थीन राजस्व अभिलेख महाल भगेहड में रुमला देवी दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हो चुका है, जिसकी दुरुस्ती के आदेश दिये जाएं। 1964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जुलाई, 2010/12 आषाढ़, 1932 अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीन के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल भगेहड में करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-7-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे, अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 21-6-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसीलदार लडभडोल, जिला मण्डी,

हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

श्री चरन दास सिद्धवानी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चरन दास सिद्धवानी पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी आदर्श नगर ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र नीरज सिद्धवानी का जन्म मकान नं0 1606 आदर्श नगर ऊना में दिनांक 4-10-1989 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-7-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-6-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-07-03.67_gazette_2010-03_07_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-07-03.67_gazette_2010-03_07_2010.