Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 92, 03 August 2010

Published 03 August 2010

Gazette no.
92
Gazetteid
92/GAZETTE/2010-03/08/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-08-03.92_gazette_2010-03_08_2010
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, मंगलमंगलमंगलमंगलववववारारारार, , , , 3333 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त, 2010, 2010, 2010, 2010////12121212 श्रावण,श्रावण,श्रावण,श्रावण, 1932 1932 1932 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवंखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवंखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवंखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभो उपभो उपभो उपभोक्ता मामले विभागक्ता मामले विभागक्ता मामले विभागक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्याःःःः एफ एफ एफ एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....-ए-ए-ए-ए (3)-4/97-1(3)-4/97-1(3)-4/97-1(3)-4/97-1....—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 23 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप), निरीक्षक, तोल और माप, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप), निरीक्षक, तोल और माप, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है ।

92-राजपत्र/2010-3-8-2010 (2595) 2596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2222.... उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-((((कककक) ) ) ) का संशोधनका संशोधनका संशोधनका संशोधन....--------(1) हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप), निरीक्षक, तोल और मापए वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध ''क'' मेंः-

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः-नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः-नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः-नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः--10300-34800 रुपए जमा 3600 रूपए ग्रेड पे। (ii) संविदा पर नियुक्संविदा पर नियुक्संविदा पर नियुक्संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांत कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांत कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांत कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां....--------स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए व्यौरे के अनुसार।''

(ख) स्तम्भ संख्या 7(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

''किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी एक विषय सहित), प्रौद्योगिकी या इजींनियरिंग में स्नातक की उपाधि रखता हो या तीन वर्ष के व्यावसायिक अनुभव के साथ इजींनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक हो।''

(ग) स्तम्भ संख्या-15-क के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

''स्ांंिवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ''स्ांंिवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------इन नियमों में किसी बात के होते हुए ''स्ांंिवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ''स्ांंिवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....--------((((क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक (तोल और माप) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की बढ़ौतरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि की बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा।

((((खखखख)))) पद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रदेदेदेदेश अधीनस्थ सेवाएंश अधीनस्थ सेवाएंश अधीनस्थ सेवाएंश अधीनस्थ सेवाएं चयन चयन चयन चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना....--------निदेशक, बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संंिसंंिसंंिसंंिवदात्मक उपलब्ध्विदात्मक उपलब्ध्विदात्मक उपलब्ध्विदात्मक उपलब्धियांाँंयांाँंयांाँंयांँं....--------संविदा के आधार पर नियुक्त निरीक्षक (तोल और माप) को 13,900/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंेड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/- रूपए की रकम (पद के पे बैंेड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2597 (IV) चयन प्रचियन प्रचियन प्रचियन प्रक्रिक्रक्रक्रयायायाया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवांए चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारकरारकरारकरार....--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन और र र र शर्तेंशर्तेंशर्तेंशर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,900/-रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैेड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420/-रुपए (पद के पे बैेंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा/और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का, किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे।''

आदेश द्वारा, हरिन्दर हीराहरिन्दर हीराहरिन्दर हीराहरिन्दर हीरा,,,, अतिरिक्त मुख्य सचिव।2598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 उपाबन्ध-''ख'' ....................................(पदनाम) और हिमाचल प्र धिकारी का पदनाम) के माघ्यम माघ्यम माघ्यम माघ्यम े मध्य ----(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के (पदनाम) और हिमाचल प्रददददेेेेश सरकार कश सरकार कश सरकार कश सरकार के मध्य ----(नियुक्ति प्रा धिकारी का पदनाम) के धिकारी का पदनाम) के े मध्य ----(नियुक्ति प्रा े मध्य ----(नियुक्ति प्रा (पदनाम) और हिमाचल प्र (पदनाम) और हिमाचल प्र से निष्पादित की जाने वाली ससे निष्पादित की जाने वाली ससे निष्पादित की जाने वाली ससे निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपंविदा/करार का प्ररूपंविदा/करार का प्ररूपंविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ............................................................पुत्र/पुत्री श्री................................................ निवासी............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................................को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को निरीक्षक, तोल और माप लगाया है और प्रथम ''द्वितीय पक्षकार''''द्वितीय पक्षकार'' पक्षकार ने निरीक्षक, तोल और माप के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार निरीक्षक, तोल और माप के रूप में ........से प्रारम्भ होने और ........................

को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा....... तारीख को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण के लिए, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि की बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संि वदात्मक रकम.... ................रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त निरीक्षक, तोल और माप एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त निरीक्षक, तोल और माप को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त निरीक्षक, तोल और माप, कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा/होगी। 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पाचं वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2599 होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बंध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों), को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को और दिन, महीना, वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति मेंसाक्षियों की उपस्थिति मेंसाक्षियों की उपस्थिति मेंसाक्षियों की उपस्थिति में : : : :

1. ........................................................

............................................................

...........................................................

..........................................................

(नाम व पूरा पता)

2. .........................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) ें की उपस्थिति मेंःःःः साक्षियसाक्षियसाक्षियसाक्षियाााों की उपस्थिति में ें की उपस्थिति में ें की उपस्थिति में

1. .................................................... ....................................................... ........................................................ ........................................................ (नाम व पूरा पता)

2. .....................................................

.........................................................

..........................................................

.......................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)2600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932

[Authoritative English Text of this Department notification No. FDS-A(3)-4/97-I Dated

30-7-2010 s required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT\

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th July, 2010

No. FDS- A(3)-4/97-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department (Weights and Measures) Inspector, Weights & Measures, Class-III, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide notification of even number dated 23rd Marh, 2009, namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, (Weights and Measures) Inspector, Weights & Measures, Class-III, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (first Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department, (Weights and Measures) Inspector, Weights & Measures, Class-III, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009:-

(a) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted;

namely:-

(i) Pay Scale for regular incumbents.—Rs. 10300-34800 +3600 Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employees.—As per details given in Col. 15-A.

(b) For the existing provisions against Column No. 7(a), the following shall be substituted; namely:-

Should possess Bachelor Degree from a recognized University in Science (with Physics as one of the subjects), Technology or Engineering or holds a recognized Diploma in Engineering with 03 years professional experience.

(c) For the existing provisions against Column No. 15-A, the following shall be substituted; namely:-

(Selection for appointment to the post by contract appointment)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2601 "Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Inspector(W&M) in the Department of Food Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR.—The Director, Food, Civil Supplies & Consumer affairs, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Inspector, (Weights and Measures) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @Rs. 13,900/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount Rs. 420/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.— The Director, Food, Civil Supplies & Consumer affairs, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur .

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13,900/- P.M. .(which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 420/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

2602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932

(c) Contractual Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in the case of Contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By order, HARINDER HIRA, Additional Chief Secretary.

___________

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the (Name of the post) and the

Government of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this ___________day of________in the year__________ Between Sh./Smt.------------------S/o/D/oShri---------------------R/O___________ Contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), and the Governor, Himachal Pradesh through THE Director, Food, Civil Supplies & Consume Affairs, (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the First Party has agreed to serve as a Inspector, W&M on contract basis on the following terms & conditions :-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Inspector, W&M for a period of 1 year commencing on day of _________________ and ending on the day of _______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on-----------and information and notice shall not be necessary.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2603 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ----------------per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Inspector, W&M will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Inspector, W&M. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Inspector, W&M will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years of tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PARESENCE OF WITNESS:

1. ____________________________ ____________________________ ____________________________ (Name and Full Address)

Signature of the FIRST PARTY 2. ____________________________ ____________________________ ____________________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ____________________________ ____________________________ ____________________________ (Name and Full Address) Signature of the SECOND PARTY 2. ____________________________ _______________________________ _______________________________ (Name and Full Address)2604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जुलाई, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....-ए(3)-6/97-ए(3)-6/97-ए(3)-6/97-ए(3)-6/97....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 28-12-2006 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, रेस्टोरर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग रेस्टोरर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2222.... उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-((((कककक) ) ) ) का संका संका संका संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....--------हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग रेस्टोरर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 के उपाबन्ध ''क'' मेंः-

स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात....---- (क)(क)(क)(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर 5910-202001900 रुपए ग्रेड पे =7810 रुपए।

(ख)(ख)(ख)(ख) स्तम्भ संख्या 8 स्तम्भ संख्या 8 स्तम्भ संख्या 8 स्तम्भ संख्या 8 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर किे सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर किे सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर किे सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌नम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌नम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌नम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌....--------

आयुआयुआयुआयु....--------लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताएएएएंंंं....--------हाँ, जैसी स्तम्भ संख्या 11 में विहित की गई है।

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌....---- स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ (ग)(ग)(ग)(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर ''दफतरी/गैस्टेटनर आपरेटर में सें, जिन्होंने दसवीं या इसके समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से पास की है और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल होः परन्तु यदि कोई कर्मचारी, मैट्रिक से कम की अर्हता सहित रेस्टोरर के पद पर प्रोन्नत कर दिया जाता है, तो उसे दो वर्षों के भीतर दसवीं की अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर दसवी की अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे रेस्टोरर से उस निम्न पद पर प्रत्यावृत(पदावनत) कर दिया जाएगा, जिस से उसकी प्रोन्नति हुई थीः

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची, ग्रेड में किए गए सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार वरीयता को छेड़े बिना तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पदों में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि संभरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2605 निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेगेंः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भीं कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भ्ाीं ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनेल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हैे और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व संभरक पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु उपर्युक्त यथानिर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलरूवरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।''

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

------

[Authoritative English Text of this Department notification No. FDS-A(3)-6/97 Dated

28-07-2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT.

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th July, 2010

No. FDS- A(3)-6/97.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department Restorer, Class-III, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006 notified vide notification of even number dated 28th December, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Restorer, Class-III, (Non- Gazetted) (Recruitment and Promotion (first Amendment) Rules, 2010.

2606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of (1)Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department Restorer, Class-III, (Non- Gazetted) (Recruitment and Promotion Rules, 2006:-

(a) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be

substituted; namely.— Rs. 5910-20200+1900 Grade Pay = 7810/-

(b) For the existing provisions against Column No. 8, the following shall be

substituted; namely.— Age.—Not Applicable.

Educational Qualification.—Yes, as prescribed in Col.11.

(c) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted; namely:—By promotion from amongst Daftri/ Gestetner Operator who have passed Matriculation examination or its equivalent from a recognized Board/ University and also possess three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered, if any in the grade.

Provided that if an official is promoted to the post of Restorer with the qualification less than Matric then he will have to acquire the qualification of Matric within 02 years. If the candidate fails to acquire the Matric qualification within the prescribed period then he would be reverted from Restorer to the lower post from which he was actually promoted.

For the purpose of promotion a combined seniority list of the eligible officials shall be prepared based on length of service in grade without disturbing their cadre-wise seniority.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service /appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all the incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the R&P Rules for the post whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacanciesराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2607 in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment /promotion shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

__________

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग

कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 ब्लॉक नम्बर-38, एसब्लॉक नम्बर-38, एसब्लॉक नम्बर-38, एसब्लॉक नम्बर-38, एस....डीडीडीडी....एएएए.... कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

शिमला-2, 02 अगस्त, 2010

संख्या 5-16/2009-ईएलएनसंख्या 5-16/2009-ईएलएनसंख्या 5-16/2009-ईएलएनसंख्या 5-16/2009-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री राजेन्द्र कुमार, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) की तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर संशोधित वेतन संरचना (Revised pay structure) 10300-34800+4400 ग्रेड वेतन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, सिरमौर स्थित नाहन में तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती हैं।

उपरोक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

यदि उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त्‌ वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें कथित नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2010 से सम्बन्धित अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तथा समयबद्ध प्रकृति के कार्य के दृष्टिगत पदोन्नत अधिकारी इन आदेशों की प्राप्ति के दो दिनों के भीतर भारमुक्त होकर तुरन्त अपने पदस्थापना स्थान पर तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।2608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932

कार्मिकार्मिकार्मिकार्मिक विभाग क विभाग क विभाग क विभाग ((((नियुनियुनियुनियुक्ति-4क्ति-4क्ति-4क्ति-4))))

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जुलाई, 2010

सं0सं0सं0सं0 का0 का0 का0 का0((((ए0-4ए0-4ए0-4ए0-4))))ए ए ए ए ((((3333))))-2/2007-2/2007-2/2007-2/2007....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से कार्मिक विभाग में प्रधान निजी सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएंंंं), वर्ग-I (राजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''''क'''' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं;;;; अर्थातः-

1111.... संसंसंसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ क्षिप्त नाम और प्रारम्भ....-------- ((((1)))) इन नियमों का संंिक्षप्त नाम कार्मिक विभाग,,,, हिमाचल प्रदेश क्षिप्त नाम और प्रारम्भ क्षिप्त नाम और प्रारम्भ सचिवालय सेवाएं, प्रधान निजी सचिव,,,, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम,,,, 2010 हैं।

((((2)))) ये नियम,,,, राजपत्र,,,, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- मुख्य सचिव।।।।

---------

उपाबन्ध्उपाबन्ध्उपाबन्ध्उपाबन्धााा-'-'-'-'कककक'''' ा सरकार कार्मिक विभाग में प्रधान निजी सचिवधान निजी सचिवधान निजी सचिवधान निजी सचिव,,,, वर्ग-वर्ग-वर्ग-वर्ग-I ((((राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती हिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रददददेेेेश्श्श्श सरकार कार्मिक विभाग में प्र ा सरकार कार्मिक विभाग में प्र ा सरकार कार्मिक विभाग में प्र और प्रोन्और प्रोन्और प्रोन्और प्रोन्नति नियमनति नियमनति नियमनति नियम।।।।

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------प्रधान निजी सचिव।

2222.... पदापदापदापदों की सें की सें की सें की संख्यांख्यांख्यांख्या....--------01 (एक)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....--------वर्ग----I (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------37400-67000 रुपए जमा 8700 रुपए ग्रेड पे जमा 1000/-रुपए सचिवालय भत्ता।

5555.... ''''''''चयनचयनचयनचयन'''''''' पद अथवा पद अथवा पद अथवा पद अथवा ''''''''अचयनअचयनअचयनअचयन'''''''' पदपदपदपद....--------चयन ।

े लिए आयु....--------लागू नहीं । 6666.... सीधी भर्ती कसीधी भर्ती कसीधी भर्ती कसीधी भर्ती के लिए आयु े लिए आयु े लिए आयु

व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यक्षत न्यक्षत न्यक्षत न्यूनूनूनूनतमतमतमतम श्श्श्शैौिौिौिक्षिक और अन्य अर्हताएक्षक और अन्य अर्हताएक्षक और अन्य अर्हताएक्षक और अन्य अर्हताएंंंं....-------- 7777.... सीधी भर्ती किए जाने वालसीधी भर्ती किए जाने वालसीधी भर्ती किए जाने वालसीधी भर्ती किए जाने वालेेेे व्यक्तियों के लिए अपेि व्यक्तियों के लिए अपेि व्यक्तियों के लिए अपेि

अनिवार्य अहअनिवार्य अहअनिवार्य अहअनिवार्य अर्हतार्एतार्एतार्एताएंंंं....--------लागू नहीं ।

वांवांवांवांछनीय अर्हताएछनीय अर्हताएछनीय अर्हताएछनीय अर्हताएंंंं....--------लागू नहीं ।

8888.... सीधी भर्ती किये जाने वालसीधी भर्ती किये जाने वालसीधी भर्ती किये जाने वालसीधी भर्ती किये जाने वालेेेे व्यक्तियों के लियव्यक्तियों के लियव्यक्तियों के लियव्यक्तियों के लिये विहित आयु औरे विहित आयु औरे विहित आयु औरे विहित आयु और श्श्श्शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत ौक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत ौक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत ौक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियों कीें कीें कीें की दश्दश्दश्दशा में लागू ाा में लागू ाा में लागू ाा में लागू हाहाहाहोगेगेगेगी या नहीी या नहीी या नहीी या नहींंंं....--------आयआयआयआयुुुु....--------लागू नहीं ।

श्श्श्शैौिौिौिक्षिक अर्हताक्षक अर्हताक्षक अर्हताक्षक अर्हता....--------लागू नहीं । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2609 9999.... परिवीक्षा की अपरिवीक्षा की अपरिवीक्षा की अपरिवीक्षा की अवधिवधिवधिवधि,,,, यदि कायदि कायदि कायदि कोइेइेइेई र्हा र्हा र्हा होेेे....--------दो वर्ष,,,, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा,,,, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10101010.... भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी हा भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगेगेगेगी याी याी याी या प्राप्राप्राप्रोन्नति, प्रतिनियेन्नति, प्रतिनियेन्नति, प्रतिनियेन्नति, प्रतिनियुुुुक्ति, क्ति, क्ति, क्ति, स्थानस्थानस्थानस्थानान्तरणान्तरणान्तरणान्तरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी हा भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी हा पद्धतियों द्वारा भरपद्धतियों द्वारा भरपद्धतियों द्वारा भरपद्धतियों द्वारा भरेेेे जाने वाले पदों की प्रजाने वाले पदों की प्रजाने वाले पदों की प्रजाने वाले पदों की प्रतिशततिशततिशततिशत्‌्‌्‌्‌ताताताता....--------शतप्र्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11111111.... प्रोन्प्रोन्प्रोन्प्रोन्नतिनतिनतिनति,,,, प्रतिनियुप्रतिनियुप्रतिनियुप्रतिनियुक्तिक्तिक्तिक्ति,,,, स्थानान्तरण कीस्थानान्तरण कीस्थानान्तरण कीस्थानान्तरण की दशा में श्रेदिशा में श्रेदिशा में श्रेदिशा में श्रेणियाणयाणयाणयां ं ं ं ((((ग्रग्रग्रग्रेडेडेडेड)))) जिनसजिनसजिनसजिनसेेेे प्रोन्प्रोन्प्रोन्प्रोन्नतिनतिनतिनति,,,, प्रतिनियुप्रतिनियुप्रतिनियुप्रतिनियुक्तिक्तिक्तिक्ति,,,, स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किकिकिकिया जाएगाया जाएगाया जाएगाया जाएगा....--------वरिष्ठ विशेष निजी सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ विशेष निजी सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका वरिष्ठ विशेष निजी सचिव और विशेष निजी सचिव का संयुक्तः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा,,,, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, , , , जिसमें वरिष्ठ विशेष निजी सचिव के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक ((((पोषक)))) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा,,,, यदि कोई हो,,,, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये,,,, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलोंं मेेंं जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है,,,, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, , , , कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और पदोन्नति नियमों में विहित सेवा,,,, जो भी कम हो,,,, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्न्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोेबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,,,, 1972 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,,,, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा,,,, यदि कोई हो,,,, सेवाकाल के लिए गणना मेंं ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्र्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12121212.... यदि विभागीय प्रायदि विभागीय प्रायदि विभागीय प्रायदि विभागीय प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति समितिनति समितिनति समितिनति समिति विद्यामान हो तो उसकी संरचना विद्यामान हो तो उसकी संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा विद्यामान हो तो उसकी संरचना विद्यामान हो तो उसकी संरचना समय-समय पर गठित की जाए। 2610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 ेक सेवा आयावा आयावा आयावा आयोग से ेग से ेग से ेग से परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया 13131313.... भर्ती करने भर्ती करने भर्ती करने भर्ती करने में जिन में जिन में जिन में जिन परिस्थितियों मपरिस्थितियों मपरिस्थितियों मपरिस्थितियों मेेंेंेंं हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश्हिमाचल प्रदेश लाा लाा लाा लोक से ेक से ेक से जायजायजायजायेगोगोगोगा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14141414.... सीधसीधसीधसीधे भर्ती किए े भर्ती किए े भर्ती किए े भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाजाने वाले व्यक्तियाजाने वाले व्यक्तियाजाने वाले व्यक्तियोेंेंेंं कककके लिए अनिवार्य अपे लिए अनिवार्य अपे लिए अनिवार्य अपे लिए अनिवार्य अपेक्षोक्षोक्षोक्षा....--------लागू नहीं।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति कसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति कसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति कसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति केेेे लिए चयनलिए चयनलिए चयनलिए चयन....--------लागू नहीं।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति,,,, हिमाचल सरकार द्वारा,,,, समय समय पर अनुसूचित जातियोंें/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम,,,, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह,,,, कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा,,,, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को,,,, किसी वर्ग या व्यक्ति ((((व्यक्तियोें)ं के प्रवर्ग या पद ((((पदों)ं की वावत,,,, शिथिल कर सकेगी ।

--------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (A-IV)-A (3)-02/2007

dated 12-07-2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL (A-IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th July, 2010

No. Per (A-IV)-A (3)-02/2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Principal Private Secretary (HPSS) Class-I, (Gazetted) in the Department of Personnel as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Personnel, HP Sectt. Services, Principal Private Secretary, (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order, Sd/- Chief Secretary.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2611 ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRINCIPAL PRIVATE SECRETARY (HPSS), CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Principal Private Secretary (HPSS)

2. Number of post(s) .—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted) (Ministerial Services)

4. Scale of Pay.—Rs. 37,400-67,000+8700 G.P. Plus Rs.1000/-Secretariat Allowance 5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—

Essential Qualifications.—Not applicable.

Desirable Qualifications.—Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s)

will apply in the case of the promotee(s) .—Age.—Not applicable.

Educational Qualification.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Senior Special Private Secretaries possessing three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Senior special Private Secretaries with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Senior Special Private Secretary and Special Private Secretary combined which shall also include essential service of two years as Senior Special Private Secretary.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that: -

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/2612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applcaible

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2613

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th July, 2010

File No. MPP(F)1-2/2005-VI.—In partial modification of this department's notification No.MPP-F(1)-2/2005-III dated 11.12.2006, vide which Hydro Power Policy, 2006 was notified, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments to Clause 3 of Chapter 4 of the Power Policy, 2006:—

1. Clause 3.1(i) shall read as under.— "HPSEB Ltd. may buy power up to 5 MW from small hydro projects if approached by the IPP, after carrying out such due diligence as considered appropriate by the utility. Issues of deemed generation will be settled mutually by the two parties based on the nature of the contemplated evacuation arrangements. After both parties reach an agreement, they will approach the HPERC for tariff fixation."

2. Clause 3.1 (ii) shall read as under.—"IPPs will be free to generate for captive use or negotiate third party sale within the state or evacuate power for captive use or sale outside the state. The wheeling or transmission charges in this regard will be set by the HPERC based on petitions by the parties."

3. Clause 3.1(iii) stands deleted.—The above policy amendments will be applicable in all cases where Implementation Agreements have not been signed as yet. It will also be made applicable in all cases where Supplementary Implementation Agreements are required to be signed with Independent Power Producers to incorporate any changes subsequent to IA.

By order, DEEPAK SANAN, Principal Secretary.

__________

MPP & POWER DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-2, the 16th July, 2010

File No. MPP(F)2-17/2007-II.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to make the following additions to Annex-VIII and IX of Hydro Power Policy, 2006 notified vide this department's notification No. MPP(F)1-2/2005-III dated 11.12.2006:—

1. Clause 4.15 shall read as under.—"The First Party may provide possible assistance to the Second Party in the incorporation of the new Subsidiary Company provided that the registered office of such a Company is within Himachal Pradesh. This subsidiary Company can also be a firm registered under the Partnership Act, 1932 where the partners form an "irrevocable partnership" not to be dissolved for the duration of the project or till the project is handed over to the State Government or unless permitted otherwise by the State Government."2614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2. Clause 5.30.4 shall read as under.—"The Second Party shall be permitted to incorporate a Special Purpose Vehicle for the implementation of the Project with its registered office within Himachal Pradesh with the same equity participation as given in Clause 5.30.1. All rights and obligations under this agreement shall thereafter be transferred to the new Company by entering into a Tripartite Agreement between the parent Company and Special Purpose Vehicle and the First Party. The new Company shall ensure that __________ shall retain controlling interest in the equity of the new company upto the Commercial Operation Date of the Project and three years thereafter. The Special Purpose Vehicle can also be a firm registered under the Partnership Act, 1932 where the partners form an "irrevocable partnership" not to be dissolved for the duration of the project or till the project is handed over to the State Government or unless permitted otherwise by the State Government."

This shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, DEEPAK SANAN, Principal Secretary.

____________

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANGRA AT DHARAMSHALA

NOTICE

No…………/L. B…….

Dated………………….....

Shri Joginder Pal, Advocate, s/o Lt. Shri Ram Lal, r/o Village & P. O. Kandror, Tehsil Nurpur, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub- Division Nurpur. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of H. P. for the appointment as Notary Public, the objections of General Public if any are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 18-8-2010.

Sd/

Additional District Magistrate,

Kangra at Dharamshala.

————

ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 22/MT/10

श्री J. K. Trehan बनाम General Public विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री J. K. Trehan पुत्र Lt. Shri Amin Chand, निवासी Mathura Dass Street, K. B. Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2615 Naina Trehan की जन्म तिथि 22-10-1989 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्ची Naina Trehan का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 29-8-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 18/MT/2010

श्री विशन दास बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विशन दास पुत्र श्री सूंजा राम, निवासी कस्वा नरवाणा, P.O. योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती वौतू देवी (Bohtu Devi) की मृत्यु तिथि 22-4-2008 है परन्तु ग्राम पंचायत नरवाणा खास में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वौतू देवी (Bohtu Devi) की मृत्यु पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 17-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0...............................

श्री अमी चन्द बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अमी चन्द पुत्र श्री रूमी राम, निवासी लोहर बडोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री खुशी भट का जन्म दिनांक 12-3-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत अपर बडोल में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त खुशी भट का जन्म पंजी—त किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 4-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0...............................

श्री योगेश्वर लाल चड्‌डा बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री योगेश्वर लाल चड्‌डा पुत्र श्री दीवान चन्द, निवासी नरवाणा बजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र समोद कुमार चड्‌डा का जन्म दिनांक 27-3-1975 है परन्तु कैन्ट बोर्ड योल में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे समोद कुमार चड्‌डा का जन्म पंजी—त किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-8-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 23-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2617 ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 20/MT/2010

श्री विजय कुमार बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री हरि राम, निवासी 572/4 कैन्ट रोड़ धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अमित कश्यप की जन्म तथि 31-7-1989 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 10-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 19/NT/10/ नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

श्रीमती सन्तोष कुमारी बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री विजय कुमार, निवासी श्याम नगर, मौजा धर्मशाला, P.O., तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अनुज कश्यप की जन्म तिथि 2-1-1985 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 10-9-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 26-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री शेर सिंह पुत्र स्व0 श्री लखा सिंह, निवासी रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शेर सिंह पुत्र स्व0 श्री लखा सिंह, निवासी रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र साहित्य का जन्म दिनांक 14-3-2005 को मुहाल रजोट में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत AC 1st Grade, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Kuldeep Chand s/o Late Sh. Sh. Duni Chand, r/o Kunsal, P.O. Thara, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Kuldeep Chand s/o Late Sh. Sh. Duni Chand, r/o Kunsal, P.O. Thara, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Navdeep Singh का जन्म दिनांक 23-3-1993 को मुहाल Kunsal में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-8-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2619 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Dundup Choncho w/o Late Kuncho Tenzin, Nangchen Division Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Dundup Choncho w/o Late Kuncho Tenzin, गांव Bir, डा0 खा0 Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भतीजे Karma Tenzin का जन्म दिनांक 15-7-1983 को मुहाल Bir में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत AC 1st Grade, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Kuldeep Chand s/o Late Sh. Sh. Duni Chand, r/o Kunsal, P.O. Thara, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Kuldeep Chand s/o Late Sh. Sh. Duni Chand, r/o Kunsal, P.O. Thara, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Amandeep Singh का जन्म दिनांक 2-4-1990 को मुहाल Kunsal में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-8-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।2620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 ब अदालत Executive Magistrate, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Narzom w/o Phun Tsochro, r/o Tibetan Colony Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Narzom w/o Phun Tsochro, r/o Bir, डा0 खा0 Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी भतीजी Dawa Sangmo का जन्म दिनांक 23-6-1989 को मुहाल Bir में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री रामजीत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़ोह, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं0 I/2010 तरीख दायरा 1-6-2010 तारीख पेशी 31-8-2010.

राजेन्द्र कुमार बनाम आम जनता आदि। इश्तहार मुस्त्री मुनादी नोटिस बनाम आम जनता आदि :

विषय.--पंचायत के रिकार्ड में शादी पंजी—त करने बारे प्रार्थना-पत्र

प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, वासी महाल व मौजा सुन्ही, तहसील बड़ोह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसने दिनांक 30-1-1998 को हिन्दू रिति-रिवाज अनुसार शादी की थी, लेकिन वह अज्ञानता के कारण अपनी पंचायत सुन्ही, तहसील बड़ोह के पंजीयन रिकार्ड में पंजी—त न करवा सका है। प्रार्थी राजेन्द्र कुमार ने दावा में अनुरोध किया है कि जो शादी उसने दिनांक 30-1-1998 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार की है को ग्राम पंचायत सुन्ही, तहसील बड़ोह के पंजीयन रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं आदि। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2621 अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण आम जनता का सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी की शादी को ग्राम पंचायत सुन्ही, तहसील बड़ोह के पंजीयन रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में तारीख पेशी 30-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजर आकर कर सकता है। हाजर न आने की सूरत में यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मुकद्दमा की सुनवाई करते हुए अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।

आज दिनांक 24-7-2010 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रामजीत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़ोह, जिला कांगड़ा।

--------

ब अदालत श्री रामजीत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़ोह, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं0 2/2010 तरीख दायरा 1-6-2010 तारीख पेशी 31-8-2010.

विषय.--पंचायत के पंजीयन रिकार्ड में शादी पंजी—त करने बारे प्रार्थना-पत्र

मनोज कुमार बनाम आम जनता आदि। इश्तहार मुस्त्री मुनादी नोटिस बनाम आम जनता आदि :

प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, वासी महाल व मौजा सुन्ही, तहसील बड़ोह ने इस अदालत में अन्य प्रमाण-पत्रों सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसने दिनांक 4-5-2002 को हिन्दू रिति-रिवाज अनुसार शादी की थी, प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र में अनुरोध किया है कि अज्ञानतावश अपनी शादी ग्राम पंचायत सुन्ही, के पंजीयन रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है। पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण आम जनता को अखबार दिव्य हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व महाल हजा में मुस्त्री मुनादी करवाकर सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी की शादी को ग्राम पंचायत सुन्ही, तहसील बड़ोह में पंजी—त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 31-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजर आकर कर सकता है। हाजर न आने की सूरत में अदालत द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मुकद्दमा की सुनवाई करते हुए अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।

आज दिनांक 24-7-2010 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रामजीत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़ोह, जिला कांगड़ा।2622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932

In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Gaurav Goyal s/o Lt. Sh Parveen Kumar Goyal, r/o 1528, Sector 13 U. E. Kurukshetra Haryana presently residing at Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu with Sneha Noor d/o Sh. Hop Noor, r/o H. No. 270, Sector 3, Kurukshetra, presently residing at Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Gaurav Goyal s/o Lt. Sh Parveen Kumar Goyal, r/o 1528, Sector 13 U. E. Kurukshetra Haryana presently residing at Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu with Sneha Noor d/o Sh. Hop Noor, r/o H. No. 270, Sector 3, Kurukshetra, presently residing at Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H. P.) has presented an application on 26-7-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 25-8-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 26-7-2010.

Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

_________

कार्यालय उप-मण्डल दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमाः

दिव्यांशू पुत्र श्री मस्त राम, गांव सिधवां, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत मंगलौर के परिवार रजिस्टर में नाम बदलने बारे प्रार्थना-पत्र।

दिव्यांशू पुत्र श्री मस्त राम, गांव सिधवां, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम पंचायत मंगलौर के परिवार रजिस्टर में दीना नाथ दर्ज हुआ है । अब प्रार्थी दीना नाथ के बजाए दिव्यांशू परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत के परिवार के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2623 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम दिव्यांशू ग्राम पंचायत मंगलौर के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे कोई एतराज/उजर हो तो वह असालतन/वकालतन इस अदालत में दिनांक 20-8-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में अदालत द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।

आज दिनांक 18-7-2010 को मोहर अदालत व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री गोबिन्द राम ठाकुर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमाः

श्री चुनी लाल सुपुत्र श्री चेत राम, निवासी सलेश, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

नाम दरुस्ती राजस्व विभाग दरुस्ती करने बारे।

श्री चुनी लाल सुपुत्र श्री चेत राम, निवासी सलेश ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम चेत राम है। परन्तु गलती से राजस्व मुहाल कुठेहडा में गुदिया दर्ज है। प्रार्थी इसे दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजर न्यायालय आकर मिति 18-8-2010 को पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-7-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गोबिन्द राम ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत जनाब मोहर सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील वाली चौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री दासरू राम, निवासी गुराण, उप-तहसील वाली चौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

2624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 विषय.--Birth and Death under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and H. P. B&D Act 1978.

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री दासरू राम, निवासी गुराण, उप-तहसील वाली चौकी ने इस न्यायालय में एक शपथी-पत्र मय रिपोर्ट जिला चिकित्सा अधिकारी मण्डी व ग्राम पंचायत मुरहवा से अप्राप्यता प्रमाण पत्र उप मण्डल अधिकारी ना0 चच्योट, उप मण्डल गोहर के न्यायालय के माध्यम से पेश किया। प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र में दर्शाया है कि किन्हीं कारणों से वह अपने लड़के रोहित पुत्र श्री इन्द्र सिंह की जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत रिकार्ड में नहीं कर पाया है। उसके लड़के रोहित की जन्म तिथि 9-1-2007 है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को रोहित पुत्र इन्द्र सिंह की जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत रिकार्ड मेें दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में ईश्तहार जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना उजर व एतराज इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही करके श्री रोहित पुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी गुराण, उप-तहसील वाली चौकी, जिला मण्डी को जन्म तिथि दर्ज करने के बारे ग्राम पंचायत मरहवा को आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी हुआ।

मोहर।

मोहर सिंह ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील वाली चौकी, जिला मण्डी,

हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री पवन कुमार पुत्र श्री राम पाल, निवासी पुराना बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र श्री राम पाल, निवासी पुराना बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 9-3-2010 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 23-12-2007 (तेईस दिसम्बर दो हजार सात) को उनके निवास स्थान पुराना बाजार सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण किसी कारणवश नगर परिषद्‌ सुन्दरनगर मे दर्ज नही करवा सका है। अब जन्म तिथि पंजी—त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि को पंजीकरण बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-8-2010 तक हाजर अदालत आकर असालतन/वकालतन पेश कर सकता अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2625 ब अदालत मैरिज ऑफिसर (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री हरदेव कुमार पुत्र श्री किरपा राम, निवासी हन्डेटी, डा0 पुराना बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

उर्मिला गुप्ता पत्नी श्री हरदेव कुमार, निवासी हन्डेटी, डा0 पुराना बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला . . प्रार्थीगण। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954.

हरदेव कुमार आदि प्रार्थीगण ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि दिनांक 30-4-1974 को सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में हिन्दू रीति रिवाज अनुसार शादी कर ली है। तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं तथा जेर धारा 5 (2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार विवाह को पंजी—त करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-8-2010 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 22-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 के0 गौतम, मैरिज ऑफिसर (एस0डी0एम0),

सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत मैरिज ऑफिसर (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री हरि सिंह पुत्र श्री नरायण दास, निवासी जरल, डा0 जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

सत्या देवी पत्नी श्री हरि सिंह, निवासी जरल, डा0 जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश

बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954.

श्री हरि सिंह आदि प्रार्थीगण ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि दिनांक 17-4-1968 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार शादी कर ली है। तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। तथा जेर धारा 5 (2) हि0 प्र0 मैरिज अधिनियम के अनुसार विवाह को पंजी—त करवाना चाहते हैं। 2626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2010 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 22-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 के0 गौतम, मैरिज ऑफिसर (एस0डी0एम0),

सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 23 तारीख मरजुआ 13-7-2008 तारीख पेशी 16-8-2010 श्री मंगतू पुत्र श्री कन्हैया, निवासी गांव पतरैहण, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। राजस्व अभिलेख महाल गंगोटी में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री मंगतू पुत्र श्री कन्हैया, निवासी गांव पतरैहण, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में दावा दायर किया है कि उसका वास्तविक नाम मंगतू है, जो प्रार्थी के ग्राम पंचायत अभिलेख व सर्विस दस्तावेज में भी दर्ज है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गंगोटी में मंगत राम दर्ज हुआ है, जो गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल गंगोटी में करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकातन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-7-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 2627 श्रम एवश्रम एवश्रम एवश्रम एवंंंं रा रा रा रोेेेजजजजगार विभागगार विभागगार विभागगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 8 जुलाई, 2010

ससससंंंंख्ख्ख्ख्याःयाःयाःयाः श्रम(ए)4-6/2007-बी0आश्रम(ए)4-6/2007-बी0आश्रम(ए)4-6/2007-बी0आश्रम(ए)4-6/2007-बी0ओेेे0000सी0 डब्ल्यसी0 डब्ल्यसी0 डब्ल्यसी0 डब्ल्यूूूू....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 7-6/2007-बी0ओ0सी0डब्ल्यू, तारीख 4 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन एवम्‌ अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... ससससंंंंक्षििििप्त नाम और प्रारम्भक्षप्त नाम और प्रारम्भक्षप्त नाम और प्रारम्भक्षप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन एवमं अन्य निर्माण कर्मकार. (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2222.... नियम 263 का सनियम 263 का सनियम 263 का सनियम 263 का संंंंश्श्श्शााााााोेेेध्ध्ध्धनानानान....--------हिमाचल प्रदेश भवन एवम्‌ अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) नियम, 2008 के नियम 263 में, उप नियम-(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"बोर्ड, सरकार की पूर्व सहमति से श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के किसी अधिकारी को बोर्ड के सचिव के रुप में नियुक्ति कर सकेगा, परन्तु वह-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखता हो या इसके समकक्ष हो;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से श्रम विधि (कानून) में उपाधि/डिप्लोमा रखता हो; और (iii) श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश में कम से कम पंद्रह वर्षो का कार्य करने का अनुभव रखता हो और 10300-34800 जमा 4400 ग्रेड पे के वेतनमान में पहले से ही कार्यरत हो।''

आदेश द्वारा, हस्ता0/- अति0मुख्य सचिव।

----------

[Authoritative English Text of this Department Notification No Shram (A) 4-6/2007-BOCW

dated 8-07-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th July, 2010

No Shram (A) 4-6/2007-BOCW.—In exercise of the powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service)2628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 Act, 1996, the Governor Himachal Pradesh , is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 notified vide Notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW dated 4th December2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8-12-2008 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra , Himachal Pradesh .

2. Amendment in rule 263.—In rule 263 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Other Conditions of Service) Rules, 2008, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"The Board may, with the prior concurrence of the Government, appoint an officer from the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh as the Secretary of the Board, provided he:—

(i) possesses a Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized University ;

(ii) possesses a Degree/Diploma in Labour Laws from a recognized University , and (iii) has minimum of 15 years of working experience in the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh and is already working in the pay scale of Rs. 10,300- 34,800 + 4400 GP".

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-08-03.92_gazette_2010-03_08_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-08-03.92_gazette_2010-03_08_2010.