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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 109, 24 August 2010

Published 24 August 2010

Gazette no.
109
Gazetteid
109/GAZETTE/2010-24/08/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-08-24.109_gazette_2010-24_08_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 शिमला, मंगलवार, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 शिमला, मंगलवार, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 शिमला, मंगलवार, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 शिमला, मंगलवार, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालयहिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

शिमला-4, 23 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-20/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-20/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-20/2010.--हिमाचल प्रदेश विधान संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-20/2010.-- संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-20/2010.-- सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 20) जो दिनांक 109-राजपत्र/2010-24-8-2010 (3997) 3998

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

23 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 3999

2010 का विधेयक संख्यांक 20 2010 का विधेयक संख्यांक 20 2010 का विधेयक संख्यांक 20 2010 का विधेयक संख्यांक 20 2010 का विधेयक संख्यांक 20 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

स्ांक्षिप्त नाम। 1.1.1.1.1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा

(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 6 का संशोधन । 1971 का 8

2.2.2.2.2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 6 में,--गया है) की धारा 6 में,--गया है) की धारा 6 में,--गया है) की धारा 6 में,--गया है) की धारा 6 में,--

( क )( क )( क )( क )( क ) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-जाएगी, अर्थात्‌ः-जाएगी, अर्थात्‌ः-जाएगी, अर्थात्‌ः-जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब ''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब ''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब ''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब ''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समयके साथ किसी भी समयके साथ किसी भी समयके साथ किसी भी समयके साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यध् वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यध् वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यध् वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यध् वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यध् ाीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का ाीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का ाीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का ाीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का ाीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगा।पर, होगा।पर, होगा।पर, होगा।पर, होगा।

(ख)(ख)(ख)(ख)(ख) उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः--परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः--परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः--परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः--परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः--

''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह ''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह ''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह ''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह ''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के 4000

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 2

दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथकरने के लिए उसके साथकरने के लिए उसके साथकरने के लिए उसके साथकरने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्ययात्रा करने वाले किसी अन्ययात्रा करने वाले किसी अन्ययात्रा करने वाले किसी अन्ययात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगाःप्रस्तुत करने पर, होगाःप्रस्तुत करने पर, होगाःप्रस्तुत करने पर, होगाःप्रस्तुत करने पर, होगाः

परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''। वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''। वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''। वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''। वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''।

धारा 6-क का संशोधन।

3.3.3.3.3. मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ परन्तुक मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ परन्तुक मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ परन्तुक मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ परन्तुक मूल अधिनियम की धारा 6-क के प्रथम और चतुर्थ परन्तुक में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे। में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे। में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे। में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे। में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

4.4.4.4.4. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-

धारा 6-ख का संशोधन।

( क )( क )( क )( क )( क ) उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और

(ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' शब्दों के (ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' शब्दों के (ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' शब्दों के (ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' शब्दों के (ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' शब्दों के

स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे । स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे । स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे । स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे । स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4001

उद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथनउद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य सुख-सुविधाएं समिति (अॅमिनिटीज कमेटी) द्वारा की गई सिफारिशों पर सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों के लिए, रेलमार्ग या वायुमार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) हेतु, और अधिक प्रसुविधाएं प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है। भूतपूर्व सदस्यों, जिन्होंने किसी भी अवधि के लिए पांच वर्ष तक सेवा की है, की पेन्शन को दस हजार रुपए से बढ़ाकर चौदह हजार रुपए प्रतिमास करने तथा प्रथम कार्यकाल की अवधि से अधिक के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेन्शन को चार सौ रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए प्रतिमास करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और वेतन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल,प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मन्त्री। शिमलाः तारीखः अगस्त, 2010 4002

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

वित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापनवित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 4 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ पचास लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

---------

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापनप्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

--------------------

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (सामान्य प्रशासन विभाग नस्ति संख्याः जी.ए.डी.-सी(पीए)डी(6)-1/2008)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4003

Bill No. 20 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS)

AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly

(Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in

the Sixty–first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2010.

8 of 1971

Amendment of section 6.

2. In section 6 of the Himachal Pradesh Legislative

Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971

(hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be

substituted, namely:—

"(1) Each member during the term of his office shall

be entitled to travel at any time by railway or by air or

by State Transport Undertaking by any class within or

outside the country alongwith his family or any person

accompanying him to look after and assist him during

travel and shall be entitled for the reimbursement of

actual expenses so incurred on production of tickets

of such journey performed, subject to maximum of

seventy five thousand rupees in each financial year.";

and

4004

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 (b) for the existing provisos to sub-section (1), the following

provisos shall be substituted, namely:—

" Provided that the member while on official tour

shall also be entitled for the reimbursement of actual

expenses so incurred by his family or any other person

accompanying him to look after and assist him during

travel by air or by rail or by public transport on production

of tickets for such journey performed :

Provided further that the aggregate amount payable

for the journey performed by railway or by air or by public

transport in a financial year shall not exceed seventy five

thousand rupees.".

Amendment of section 6-A.

3. In section 6-A of the principal Act, in first and fourth

provisos, for the words "fifteen thousand", the words "twenty

thousand" shall be substituted.

4. In section 6-B of the principal Act,—

Amendment of section 6-B.

(a) in sub-section (1), for the figures and sign " 10,000", the

figures and sign "14,000" shall be substituted.; and

(b) in the first proviso to sub-section (1), for the figures and

signs "400/-", the figures and signs "500/-"shall be

substituted.".

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4005 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the recommendations made by the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Members Amenities Committee, it has been decided to provide more facilities for free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking to the members/ex-members. It has further been decided to enhance pension to ex-members from Rs. 10,000/- to Rs. 14,000/- per mensem to every person who has served for any period upto five years and additional pension from Rs. 400/- to Rs. 500/- per mensem for every year in excess of the period of first term. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL, Chief Minister.

SHIMLA :

The ................. August, 2010.

4006

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 to 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 150 lakhs per annum approximately.

___________

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

___________

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE

CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C (PA) D (6)-1/2008)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

___________

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4007 HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171004, the 23rd August, 2010

No. V.S.-Legn-laid/1-32/10.—Under Rule 207 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the following documents laid on the Table of the House on the 23rd August, 2010 are hereby notified to be published in the Gazette for general information:-

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2008-2009 (on District Sirmour) of the Government of Himachal Pradesh (Bilingual);

By order, GOVERDHAN SINGH, Secretary.

_____________

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 23 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--संख्याः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा 23 अगस्त, 2010 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव । हि0प्र0 विधान सभा।

---------

HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004, the 23rd August, 2010

No. V.S.- Legn.-Pre /1-21/2008.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 23rd August, 2010.

GOVERDHAN SINGH, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

4008

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 24 अगस्त, 2010

संख्या वि0स0-विधायन-प्रवर समिति/1-37/2010.- संख्या वि0स0-विधायन-प्रवर समिति/1-37/2010.- संख्या वि0स0-विधायन-प्रवर समिति/1-37/2010.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की संख्या वि0स0-विधायन-प्रवर समिति/1-37/2010.- संख्या वि0स0-विधायन-प्रवर समिति/1-37/2010.- प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-262 व सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय, ने सदन की प्रवर समिति में सभापति एवं सदस्यों का निम्न प्रकार से नामांकन किया है :

1. श्री ईश्वर दास धीमान, माननीय शिक्षा मन्त्री ः सभापति 2. श्री हर्षवर्धन चौहान ः सदस्य ः सदस्य 3. श्री कुलदीप सिंह पठानिया 4. श्री सुरेश भारद्वाज ः सदस्य 5. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ः सदस्य 6. श्री विपिन सिंह परमार ः सदस्य ः सदस्य 7. श्री रणधीर शर्मा ः सदस्य 8. श्रीमती रेणु चड्‌ढा ः सदस्य 9. श्री इन्द्र सिंह

समिति, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 समिति, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 समिति, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 समिति, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 समिति, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 19) (2010 का विधेयक संख्यांक 19) (2010 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार करने के उपरान्त सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। (2010 का विधेयक संख्यांक 19) (2010 का विधेयक संख्यांक 19)

गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

-------- तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवम्‌ औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवम्‌ औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवम्‌ औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवम्‌ औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवम्‌ औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 अगस्त, 2010

संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या EDN(TE)C(8)3/2005-Loose.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बड़ू, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर में राजकीय बहुतकनीकी हमीरपुर के उपयोग हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतू की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4009 भू-अर्जन समाहर्ता हमीरपुर, जिला हमीरपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूूमि रेखांक का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, हमीरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) हमीरपुर हमीरपुर वडू़ 1393/887 49.80

1395/896 112.10 किता 2किता 2किता 2किता 2किता 2 कुल 161.90कुल 161.90कुल 161.90कुल 161.90कुल 161.90

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

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INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20 August, 2010

No Ind-A(A)4-2/2003.—In partial modification of this department notification of even number dated:25-3-2008, 23-6-2008 and No. Ind-A(F)11-4/2003 dated:6-6-2009 regarding constitution of Board of Directors of H.P. State Handicrafts and Handloom Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of pwoers conferred vide section 67 of Memorandum and Articles of Association of H.P. State Handicrafts and Handloom Corporation Ltd. is pleased to nominate the following officers as new Directors in place of outgoing Directors on the Board of Directors of H.P. State Handicrafts and Handloom Corporation Ltd. from the date of assuming their charge:—

Sr. No. Name of outgoing Director Name of new Director
1. Sh. P. Mitra, Ex. Principal Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh. Ms. Harinder Hira, Additional Chief Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh.
2. Sh. Manoj Kumar, Ex. Director of Industries, H.P. Sh. Onkar Chand Sharma, Director of Industries, H.P.

By order. Sd/- Addl. Chief Secretary (Industries).

4010

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अगस्त, 2010

संख्याः पी0एल0जी-ईएस(ए) 1-2/93.-संख्याः पी0एल0जी-ईएस(ए) 1-2/93.-संख्याः पी0एल0जी-ईएस(ए) 1-2/93.-संख्याः पी0एल0जी-ईएस(ए) 1-2/93.-संख्याः पी0एल0जी-ईएस(ए) 1-2/93.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः पी0एल0जी-ईएस (ए) 1-2/93 तारीख 25.9.1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग अधीक्षक ग्रेड-1, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैें, अर्थात्‌ः-

1.1.1.1.1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2.2.2.2.2. उपाबन्ध-"अ" का संशोधन.-उपाबन्ध-"अ" का संशोधन.-उपाबन्ध-"अ" का संशोधन.-उपाबन्ध-"अ" का संशोधन.-उपाबन्ध-"अ" का संशोधन.-(1) हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग अधीक्षक ग्रेड-I, (राजपत्रित, वर्ग-I) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध-"अ" में; -

स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा (क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(''(''(''(''(i))))) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--पे बैंड-3 10300-34800 रुपए जमा 5000/- रुपए ग्रेड पे।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-- संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-- (((((ii))))) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-- संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-- 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15,300/- रुपए।

स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा (ख) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-

''45 वर्ष और इससे कम''

स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा (ग) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-

''शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर दोनों के न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4011 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे"।

स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा (घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-

''अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक का संयुक्ततः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें से अधीक्षक ग्रेड -II के रूप में दो वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य है, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्शिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिश्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण I.-.-.-.-.-उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण II.-.-.-.-.-उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति, पांगी । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल। 3. रोहडू़ उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 4012

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैेला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वश्त्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.-स्पष्टीकरण.-स्पष्टीकरण.-स्पष्टीकरण.-स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4013 सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"।

स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा (ङ) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-जाएगा, अर्थात्‌ः-

"किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।"।

स्तम्भ संख्या 15 के विद्यमान उपबन्धों के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ संख्या स्तम्भ संख्या 15 के विद्यमान उपबन्धों के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ संख्या स्तम्भ संख्या 15 के विद्यमान उपबन्धों के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ संख्या (च) स्तम्भ संख्या 15 के विद्यमान उपबन्धों के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ संख्या स्तम्भ संख्या 15 के विद्यमान उपबन्धों के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 15-क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 15-क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 15-क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 15-क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 15-क अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- ''15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- ''15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- इन नियमों में किसी ''15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- ''15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः- (((((I))))) संकल्पना.-संकल्पना.-संकल्पना.-संकल्पना.-संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अधीक्षक ग्रेड-। को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि मे वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिए यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.- पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.- पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रधान सचिव, पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.- अर्थ एवं सांख्यिकी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। 4014

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त अधीक्षक ग्रेड-I को 15300/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 460/- रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.- नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.- नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.- नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.- नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रधान सचिव, अर्थ एवं साख्यिकी, हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.-चयन प्रक्रिया.-चयन प्रक्रिया.-चयन प्रक्रिया.-चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.- संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.- संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-

अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.-करार.-करार.-करार.-करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.-- निबन्धन और शर्तें.-- निबन्धन और शर्तें.-- निबन्धन और शर्तें.-- निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15300/-रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 460 रुपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4015 (ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।"।

(झ) स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।"।

आदेश द्वारा, अजय त्यागी, प्रधान सचिव (योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी)।

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उपाबन्ध- ''ख''उपाबन्ध- ''ख''उपाबन्ध- ''ख''उपाबन्ध- ''ख''उपाबन्ध- ''ख'' अधीक्षक ग्रेड-अधीक्षक ग्रेड-अधीक्षक ग्रेड-अधीक्षक ग्रेड-अधीक्षक ग्रेड-I और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य आर्थिक सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार संविदा/करार संविदा/करार संविदा/करार संविदा/करार काकाकाकाका सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली प्ररूपप्ररूपप्ररूपप्ररूपप्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति————————————————————— पुत्र/पुत्री श्री——————————————————————————— निवासी———————————————————,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे 4016

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" "प्रथम पक्षकार" "प्रथम पक्षकार" "प्रथम पक्षकार" "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य आर्थिक सलाहकार (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख—————— को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" "द्वितीय पक्षकार" "द्वितीय पक्षकार" "द्वितीय पक्षकार" "द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अधीक्षक ग्रेड-I के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार अधीक्षक ग्रेड-I (पद का नाम) ) ) ) ) के रूप में—————— से प्रारम्भ होने और————— को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात————दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार का संविदात्मक रकम ————— रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त अधीक्षक ग्रेड-I (पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त अधीक्षक ग्रेड-। (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त ———— (पद का नाम) कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4017 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त अधीक्षक ग्रेड-I का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित अधीक्षक ग्रेड-I को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।

साक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ——————————————

——————————————

——————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ——————————————

——————————————

——————————————

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 4018

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

साक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंःसाक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. —————————————— —————————————— —————————————— (नाम व पूरा पता)

2. —————————————— —————————————— —————————————— (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification, Planning(Economics

and Statistics) NO: PLGES(A)-1-2/93 dated 21.08.2010 as required under clause (3) of

Article 348 of Constitution of India].

PLANNING DEPARTMENT

(Economics & Statistics)

NOTIFICATION

Shimla-2, 21st August, 2010

No. PLG-ES(A)-I-2/93.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Economic and Statistic Department, Superintendent Grade-1, (Class–I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 1996 notified vide notification No. No. PLG-ES(A) 1-2/93 dated 25.9.1996, namely:—

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Superintendent Grade-I (Class-I,Gazetted) Recruitment and Promotion (5th Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4019 2. Amendment in Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A"to the Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department ,Superintendent Grade-I, (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 1996.

(a) For the existing provision against Colum No. 4 the following shall be

substituted ; namely:-

(i) Pay Scale for regular incumbents.—PB-3 Rs. 10300-34800 + Rs. 5000/ -Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract Employee.—Rs. 15300/-PM as per details given in column 15-A

(b) For the existing provision against Colum No. 6 the following shall be

substituted ; namely: "45 years and below."

(c) For the existing provision against Colum No. 10 the following shall be

substituted; namely:

100 % by promotion failing which by secondment basis failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(d) For the existing provision against Colum No.11 the following shall be

substituted; namely:

By promotion from amongst the Superintendent Grade-II who possess 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Superintendent Grade-II who possess 09 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Superintendent Grade-II and Senior Assistant combined out of which 02 years essential service as Superintendent Grade-II failing which by secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

4020

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

Provided further that Officers/Officials who have not served at-least one tenure in Tribal/ difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (A) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & spiti,Pangi

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba Division.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad a Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the ad-hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that;

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4021 Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at lease three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous ad-hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad- hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

(e) For the existing provision against Colum No. 14 the following shall be

substituted; namely:

A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

(f) After the existing Colum No. 15, the follwing 15-A shall be inserted, namely

" 15-A:- Selection for appointment to the post by the Contract Recruitment;

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the

post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) Concept.—(a) Under this policy the Superintendent Grade-I in Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the conract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

4022

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary, Economics and Statistics to the Government Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Finance Department/Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Superintendent Grade-I appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs.460/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post)as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Eco.& Stat.) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:.—After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Annexure-A appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13450+5000 (Grade pay) = 15300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount Rs. 460 (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4023 (c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ she shall not be entitled for Medical reimbursement and L.T.C. etc. Only Maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

(i) For the existing provision against Colum No. 17 the following shall be

substituted; namely

Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. departmental Examination Rules, 1997 and as amended from time to time.

By order, AJAY TYAGI, Principal Secretary (Plg., Eco. & Stat.).

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

ANNEXURE-"A"

Form of contract /agreement to be executed between the Superintendent Grade-

I and the Government of Himachal Pradesh through Economic Adviser, Economics and

Statistics Department, Himachal Pradesh

This agreement is made on this________ day of ______________ in the year between Sh./Smt._______________S/oD/oShri. __________________R/o______________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the ______________(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Superintendent Grade-I (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ___________ (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of______________and ending on the day of ________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ————————— and information, notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. _______/- per month.

3. The services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/contract of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual___________ (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual__________(Name of the post). He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual_________ (Name of the post) will not be entitled for salary for the period of absence from duty.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932 4025 6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever reuired on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer/ official the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ___________________

_____________________ _____________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. ____________________

_____________________ _____________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ___________________

____________________ _____________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. _____________________

______________________ ______________________ (Name and Full Address) 4026

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 अगस्त, 2010/2 भाद्रपद, 1932

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sadar Mandi,

District Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Puran Chand s/o Shri Khem Chand, r/o Village & P. O. Alathu, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Sheela d/o Shri Sant Ram, r/o Village & P. O. Gutkar,, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).(At present wife of Sh. Puran Chand s/o Khem Chand r/o Vill. & P.O. Alathu, Tehsil Sadar Mandi, Distt. Mandi, H.P.).

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Puran Chand s/o Shri Khem Chand, r/o Village & P. O. Alathu, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.) and Smt. Sheela d/o Shri Sant Ram, r/o Village & P. O. Gutkar, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.). (At present wife of Sh. Puran Chand s/o Shri Khem Chand, r/o Village & P. O. Alathu, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of the undersigned under section 15 of Special Marriage Act. 1954 that they have solemnized their marriage on 8-10-2009 according to Hindu rites and customs at Shri Naina Devi Temple, Rewalsar, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-9-2010 after that no objection will be entertained and the mariage will be registered.

Issued today on 7th day of August, 2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-08-24.109_gazette_2010-24_08_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-08-24.109_gazette_2010-24_08_2010.