राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववारारारार, , , , 16161616 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर, 2010, 2010, 2010, 2010////22225555 भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 7 सितम्बर, 2010
संख्या-पीसंख्या-पीसंख्या-पीसंख्या-पी....सीसीसीसी....एचएचएचएच....-एच-एच-एच-एच....एएएए....(3)8/2006-31071(3)8/2006-31071(3)8/2006-31071(3)8/2006-31071....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल इस विभाग द्वारा जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा की ग्राम सभा 'नघेता' के मुख्यावास को स्थापित करने हेतू प्रस्तावना के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(3)15/2007, दिनांक 28 अगस्त, 2007 और ग्राम सभा नघेता के मुख्यावास को नघेता में स्थापित करने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (3)8/2006 दिनांक 30 मार्च, 2010 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं ;
126-राजपत्र/2010-16-9-2010 (4839) 4840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 उपरोक्त के दृष्टिगत माननीय उच्च नयायालय, हिमाचल प्रदेश की याचिका संख्या 224/2007 'श्री धनवीर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य' में दिनांक 15 जून, 2007 में दिए गए आदेश की अनुपालना में ग्राम सभा नघेता, विकास खण्ड पांवटा, जिला सिरमौर का मुख्यालय स्थान 'भाईला' में रहेगा जहां से ग्राम पंचायत नघेता कार्य करती रहेगी।
अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभा नघेता का मुख्यालय 'भाईला' में स्थापित रहेगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
सचिव।
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उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 7 सितम्बर, 2010
संख्या इण्ड-ए(एफ)10-9/2007संख्या इण्ड-ए(एफ)10-9/2007संख्या इण्ड-ए(एफ)10-9/2007संख्या इण्ड-ए(एफ)10-9/2007....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज हरीश सीमेंट लिमिटेड (A subsidiary of M/s Grasim Industries Ltd. Ahura Centre, 1st Floor, Mahakali Kavaj Road, Andheri(E) Mumbai) जगजीत कोम्पलेक्स, नजदीक नरेश चौंक, सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, जो कि भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में मैसर्ज हरीश सीमेंट लिमिटेड सीमेंट प्रोजैक्ट की कन्वेयर बैल्ट निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है। अतः एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता उपमण्डलाधिकारी(ना0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला जिला जिला जिला तहसील तहसील तहसील तहसील गांव गांव गांव गांव खसरा नम्बर खसरा नम्बर खसरा नम्बर खसरा नम्बर क्षेत्र(बीधों में)क्षेत्र(बीधों में)क्षेत्र(बीधों में)क्षेत्र(बीधों में) मण्डी मण्डी मण्डी मण्डी सुन्दरनसुन्दरनसुन्दरनसुन्दरनगर गर गर गर चाम्बी चाम्बी चाम्बी चाम्बी 609 00-04-18 611 00-17-03 633/2 00-11-07 634/2 00-09-04 608 00-03-01 616 00-10-14 152 00-06-10 615 00-12-02 145 00-06-18 1171/146 00-04-10 147 00-05-04 149 02-03-03राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4841 151 00-03-19 1173/153 00-05-06 1174/153 02-14-17 154 03-16-14 612 00-01-10 150 00-03-16 614 00-19-09 630 01-13-17 621 01-09-00 121 01-12-04 1172/146 00-18-09 1199/632 00-10-05 1200/632 00-02-09 1201/632 00-08-05 607 00-15-06 1197/606 00-02-00 1198/606 01-08-12 631 00-07-02 108 02-02-02 148 00-03-12 99 00-18-14
कुलकुलकुलकुल कित्तकित्तकित्तकित्ता/क्षेत्र 33ा/क्षेत्र 33ा/क्षेत्र 33ा/क्षेत्र 33 27-12-0227-12-0227-12-0227-12-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।
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उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 7 सितम्बर, 2010
संख्या इण्ड-एसंख्या इण्ड-एसंख्या इण्ड-एसंख्या इण्ड-ए (एफ)10-1/2009(एफ)10-1/2009(एफ)10-1/2009(एफ)10-1/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज जे.पी. हिमाचल सीमेंट प्रोजैक्ट (A unit of M/s Jai Prakash Associate Ltd.) जी ब्लॉक, सूरजपूर खासना रोड, ग्रेटर नोएडा सिटी,उत्तर प्रदेश, जो कि भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा अपनें व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम पडियार व हवाणी कोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में जे. पी. हिमाचल सीमेन्ट प्रोजेक्ट बागा, को पेयजल की आपूर्ति हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है। अतः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता उपमण्डलाधिकारी (ना0), तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।4842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला जिला जिला जिला तहसील तहसील तहसील तहसील गांव गांव गांव गांव खसरा नम्बर खसरा नम्बर खसरा नम्बर खसरा नम्बर क्षेत्र(बीघ्क्षेत्र(बीघ्क्षेत्र(बीघ्क्षेत्र(बीघों में)ाों में)ाों में)ाों में) स्स्स्सोलन ाोलन ाोलन ाोलन अर्की अर्की अर्की अर्की पडियार पडियार पडियार पडियार 142/1 0-3
143/1 0-10 165 2-17 167 2-9 168 1-3 169 1-7 146/1 0-6 146/2 0-1 158/1 0-5 161/1 0-1 किकिकिकित्तत्तत्तत्ता /क्षेत्रा /क्षेत्रा /क्षेत्रा /क्षेत्र 10 9-2 सोलन सोलन सोलन सोलन अर्की अर्की अर्की अर्की हवाणी कोलहवाणी कोलहवाणी कोलहवाणी कोल 527/1 0-8
594/528/1 0-15 501/1 ---- 502/1 0-2 502/2 0-5 503/1 0-17 502/3 0-5 503/2 0-2 507/2 0-9 509/1 0-9 510/1 0-7 511/1 0-3 506/1 2-10 99/1 0-2 118/1 0-6 117/1 1-8 98/1 0-3 114/1 0-13 539/73/1 0-2 540/73/1 0-8 540/73/2 0-2 540/73/3 0-2 75/1 0-1 76/1 0-2 76/2 0-3 किकिकिकित्तत्तत्तत्ता/क्षेत्र ा/क्षेत्र ा/क्षेत्र ा/क्षेत्र 25 25 25 25 10-410-410-410-4 कुल किकुल किकुल किकुल कित्तत्तत्तत्ता/क्षेत्र ा/क्षेत्र ा/क्षेत्र ा/क्षेत्र 35 35 35 35 19191919----06060606
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4843 उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 8 सितम्बर, 2010
संख्या इण्ड-ए (एफसंख्या इण्ड-ए (एफसंख्या इण्ड-ए (एफसंख्या इण्ड-ए (एफ) ) ) ) 13-2/2006-1113-2/2006-1113-2/2006-1113-2/2006-11....----यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम चकजंगी व बद्दी शीतलपुर, तहसील नालागढ, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में Inland Container Depot हेतु सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है। अतः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0), नालागढ़, तहसील नालागढ,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरिक्षण किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला जिला जिला जिला तहसील तहसील तहसील तहसील गांव गांव गांव गांव खसरा नम्बर खसरा नम्बर खसरा नम्बर खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा)क्षेत्र (बीघा)क्षेत्र (बीघा)क्षेत्र (बीघा) सोलन सोलन सोलन सोलन नालागढ़ नालागढ़ नालागढ़ नालागढ़ चकजंगीचकजंगीचकजंगीचकजंगी 70/48/1 00-03-00 71/48/1 00-03-00 47/1 00-01-00 85/73/49/1 00-01-00 86/73/49/1 00-19-00
किकिकिकित्तत्तत्तत्ता/क्षेत्रा/क्षेत्रा/क्षेत्रा/क्षेत्र 05 05 05 05 01-07-0001-07-0001-07-0001-07-00 बद्दी शीतलपुरबद्दी शीतलपुरबद्दी शीतलपुरबद्दी शीतलपुर 850/1 02-03-00 842/1 00-13-00 839/1/2/1 00-02-00 839/2/1 00-04-00 459/1 00-11-00 1253/460/1 00-06-00 1254/460/1 01-00-00 455/1 00-02-00 456/1/1 00-07-00 456/2/1 00-05-00 456/3/1 00-07-00 457/1/1 00-03-00 457/2/1 00-13-00 449/1 00-10-00 450/1/1 00-10-00 450/2/1 00-11-00 369/1 00-10-00 462/1 00-11-00 367/1 01-17-004844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 366/1 00-07-00 365/2/1 00-03-00 365/3/1 00-03-00 365/4 00-02-00 365/5/1 00-00-08 365/1 00-03-00 365/7/1 00-03-00 305/1 00-05-00 306/1 00-09-00 296/1 00-09-00 293 00-18-00 294/1 00-09-00 292/1 00-06-00 465/1 00-07-00 464/1 00-03-00 1118/362/1 00-04-00 481/1 00-01-00 1119/362/1 00-01-00 1238/300 00-01-00 1239/300/1 00-00-08 841/1 00-01-00 क्षेत्र/किताक्षेत्र/किताक्षेत्र/किताक्षेत्र/किता 40 40 40 40 16-00-1616-00-1616-00-1616-00-16 कुल क्षेत्र/किताकुल क्षेत्र/किताकुल क्षेत्र/किताकुल क्षेत्र/किता 45 45 45 45 17-07-1617-07-1617-07-1617-07-16
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।
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FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 10th September, 2010
No. FDS-B(15)-2/2010.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, and in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to order the promotion of the following Inspector Grade.I, F,CS&CA/Statistical Assistant as Food and Supplies Officer (Class-II, Non-Gazetted) in the pay scale of Rs. 10300-34800+4400 GP in the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department with immediate effect and to post them as such in the Districts shown against their names:—
Sl. No. Name of Officer Place of Posting
1. Shri Prakash Chand Chamba 2. Shri Balwant Singh Dharamshala 3. Shri Santosh Kumar Una 4. Shri Birbal Singh Mandi 5. Shri Siri Dhar Shimla(HQ). To be retained at Kotkhai. 6. Shri Raj Kumar L/Spiti 7. Shri Satpal Sood Dharamshala 8. Shri Rajinder Singh Bilaspurराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4845 9. Shri Khem Singh Mandi 10. Shri Jeet Ram Sharma Hamirpur 11. Shri Mohan Singh Kinnaur
2. The above officers will remain on probation for a period of two years from the date of joining.
3. The above officers shall be entitled to exercise their option for fixation of pay under the provision of FR-22(I)(a)(1) within one month from the date of issue of this notification and their pay will be fixed in accordance with Rule 11 of Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009.
4. The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order the reversion of Sh. Prem Nath from the post of Food & Supplies Officer, promoted on adhoc basis as FSO vide this departments Notification No. FDS-B(15)-1/2007-I dated 26th August, 2009, to the post of Inspector Gr. I with immediate effect.
By order, Sd/- Pr. Secretary.
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आयुर्वेआयुर्वेआयुर्वेआयुर्वेद विभागद विभागद विभागद विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 सितम्बर, 2010
संख्या आयु0-बी-(2)-3/95संख्या आयु0-बी-(2)-3/95संख्या आयु0-बी-(2)-3/95संख्या आयु0-बी-(2)-3/95-I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्ः-
1111.... ससससंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ ंंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... निरसन और व्यावृनििरसन और व्यावृनििरसन और व्यावृनििरसन और व्यावृत्तियात्तयात्तयात्तयांंंं....----(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वा0-क(3)-6/88 तारीख 29. 07.1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी (आयुर्वेद) विभाग, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1995 का एतदद्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।4846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 उपाबन्ध- ''क''
(राजपत्रित) के पद के लिए भ्लिए भ्लिए भ्लिए भर्ती ार्ती ार्ती ार्ती हिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्रहिमाचल प्र्रद्रद्रद्रदेेेेश्श्श्श आयुर्वेा आयुर्वेा आयुर्वेा आयुर्वेद विभाग में हाद विभाग में हाद विभाग में हाद विभाग में होम्ेम्ेम्ेम्यायायायोपेपेपेपैैिैिैिथिक चिकित्सा अधिकारी वर्गथक चिकित्सा अधिकारी वर्गथक चिकित्सा अधिकारी वर्गथक चिकित्सा अधिकारी वर्ग----I (राजपत्रित) के पद के (राजपत्रित) के पद के (राजपत्रित) के पद के
और प्रोन्और प्रोन्और प्रोन्और प्रोन्नति नियमनति नियमनति नियमनति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी
2222.... पदों की सपदों की सपदों की सपदों की संख्यांख्यांख्यांख्या....----14 (चौदह)
3333.... वर्गाीकरणवर्गाीकरणवर्गाीकरणवर्गाीकरण....----वर्ग-I (राजपत्रित)
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 10,300-34,800 रूपए जमा 5,000 रुपए (गे्रड पे)े।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15,300/- रुपये।
5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----लागू नहीं
े लिए आयु....----45 वर्ष और कम 6666.... सीधी भर्ती कसीधी भर्ती कसीधी भर्ती कसीधी भर्ती के लिए आयु े लिए आयु े लिए आयु
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तेो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों में तथा स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपव्यक्तियों के लिए अपव्यक्तियों के लिए अपव्यक्तियों के लिए अपेेिेिेिक्षितक्षतक्षतक्षत न्यन्यन्यन्यूनूनूनूनतम शैक्षिक आतम शैक्षिक आतम शैक्षिक आतम शैक्षिक औरैरैरैर अन्य अन्य अन्य अन्य अर्हताएअर्हताएअर्हताएअर्हताएंंंं....----(I) अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अर्हअर्हअर्हअर्हताएंताएंताएंताएं : 1. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4847 2. विधि द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की दूसरी अथवा तीसरी अनुसूची में वर्णित, केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से होम्योपैथी में 5½) (साढ़े पाचं वर्ष) की अवधि की डिग्री।
3. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्/हिमाचल प्रदेश होम्योपैथी परिषद के साथ रजिस्ट्रिकृत होना चाहिए। (II) वांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हता....----हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों ओैर बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु व्यक्तियों के लिए विहित आयु व्यक्तियों के लिए विहित आयु की दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू हाकी दशा में लागू होगेगेगेगीीीी या नहीया नहीया नहीया नहींंंं....----लागू नहीं।
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो हो हो हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राघिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी पद्धतिपद्धतिपद्धतिपद्धतियों द्वारा भरे जाने वालेयों द्वारा भरे जाने वालेयों द्वारा भरे जाने वालेयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशततापदों की प्रतिशततापदों की प्रतिशततापदों की प्रतिशतता....----शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलबिधयां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसें प्राजिनसें प्राजिनसें प्राजिनसें प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति/ नति/ नति/ नति/ स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----लागू नहीं।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति,यदि विभागीय प्रोन्नति समिति,यदि विभागीय प्रोन्नति समिति,यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----लागू नहीं।
13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितिया भर्ती करने में जिन परिस्थितियोेंेंेंं में हिमाचल प्रदमें हिमाचल प्रदमें हिमाचल प्रदमें हिमाचल प्रदेश्ेश्ेश्ेश लाा लाा लाा लोकेकेकेक सेवा सेवा सेवा सेवा आयोग से परामर्श किया आयोग से परामर्श किया आयोग से परामर्श किया आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितिया भर्ती करने में जिन परिस्थितिया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के नियुक्ति के नियुक्ति के नियुक्ति के लिलिलिलिए चयनए चयनए चयनए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15(क) स15(क) स15(क) स15(क) संंिंिंिविदा नियुक्ति द्वारा पद परवदा नियुक्ति द्वारा पद परवदा नियुक्ति द्वारा पद परवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-
(I) ससससंकल्ंकल्ंकल्ंकल्पनापनापनापना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में होम्यापैथिक चिकित्सा अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में, एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु वषानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि की बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा।
ेक सेवा आयावा आयावा आयावा आयोगेगेगेग के के के के कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षे कार्यक्षेत्र मत्र मत्र मत्र में आनों आनों आनों आना....-प्रधान सचिव ें का हिमाचल प्रददददेश्ेश्ेश्ेश लाा लाा लाा लोक से (ख) (ख) (ख) (ख) पदापदापदापदों का हिमाचल प्र ेक से ेक से ें का हिमाचल प्र ें का हिमाचल प्र (आयुर्वेद)/सचिव (आयुर्वेद) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त 4848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 करने के पश्चात्, अध्यापेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा।
((((II) ) ) ) ससससंंि ंंिवदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियांंंं....----स्ांविदा के आधार पर नियुक्त होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी को ंंि ंंि 15,300/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 460/- रुपए की रकम (पद के पे-वैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्रा नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीधिकारीधिकारीधिकारी....----प्रधान सचिव (आयुर्वेदा)/सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश नियुक्ति/अनुशासन प्रा नियुक्ति/अनुशासन प्रा सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
((((IV) ) ) ) चयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रिचयन प्रक्रियायायाया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) ससससंंि ंंिवदात्मक विदात्मक विदात्मक विदात्मक नियुिनयुिनयुिनयुिक्तयाक्तयाक्तयाक्तयोेंेंेंं क क क के लिए चयन समिते लिए चयन समिते लिए चयन समिते लिए चयन समित....----जैसी सक्षम प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक ंंि ंंि सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 15,300/- रुपए की नियत निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (जो पे-वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षोे के लिए संविदात्मक रकम में 460/-रूपए की रकम (पद के पे-वैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान व्यवसाय निषेध भत्ता आदि नही दिया जाऐगा।
(ख) संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा/होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जायेगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पाचं वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4849 (च) चयनित अभ्यार्थी को सरकारी/रजिस्ट्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यथिर्यों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की दशा मेें लागू नही होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----स्ेावा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।
18181818.... शिथिल करनशिथिल करनशिथिल करनशिथिल करने की शक्तिे की शक्तिे की शक्तिे की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध-''ख''
े मध्य प्रधानधानधानधान सचिव/सचिव (आयसचिव/सचिव (आयसचिव/सचिव (आयसचिव/सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल ुर्वेद) हिमाचल ुर्वेद) हिमाचल ुर्वेद) हिमाचल ेपैथिक चिकित्सा अधिकारी और हिमाचल प्रददददेश्ेश्ेश्ेश सरकार का सरकार का सरकार का सरकार के मध्य प्र हाहाहाहोम्ेम्ेम्ेम्यायायायोपैथिक चिकित्सा अधिकारी और हिमाचल प्र े मध्य प्र े मध्य प्र ेपैथिक चिकित्सा अधिकारी और हिमाचल प्र ेपैथिक चिकित्सा अधिकारी और हिमाचल प्र
ंविदा/करार का प्रारूपरूपरूपरूप ा सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली ससससंविदा/करार का प्रा प्रप्रप्रप्रददददेश्ेश्ेश्ेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली ंविदा/करार का प्रा ंविदा/करार का प्रा ा सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली ा सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली
यह करार श्री/श्रीमती ............................................पुत्र/पुत्री श्री .......................निवासी....................................... ...., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव/सचिव आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख......... को किया गया ।
''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्ष्कार ने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में. ..................से प्रारम्भ होने और ........... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संंिवदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.... ...दिन को सवयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि का नवीकरण/बढौतरी की जाएगी। 4850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 2. प्रथम पक्षकार का संविदा रकम ................. रूपए प्रति मास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतय अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी हागी।
4. संविदात्मक होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्याादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश नियुमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कत्र्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को दीनदयाल उपाध्याय (रिपन) जोनल अस्पताल, शिमला से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का दीनदयाल उपाध्याय (रिपन) जोनल अस्पताल, शिमला से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चािहए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कम्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
10. किसी भी प्रकार की प्राईवेट प्रैक्टिस प्रतिषिद्ध है। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । साक्षी की उपस्थिति में
1................................................ नाम ........................................ पता ......................................... .................................................... 2................................................ नाम ........................................ पता ......................................... ....................................................
प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4851 साक्षी की उपस्थिति में 1................................................ नाम ........................................ पता ......................................... ....................................................
2................................................ नाम ........................................ पता ......................................... ....................................................
द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर
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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-B(2)-3/95-I dated
15.09.2010 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India].
AYURVEDA DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 15th September, 2010
No. Ayu-B(2)-3/95-I.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution of India the Governor of Himachal Pradesh in consultation with HP Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Homeopathic Medical Officer (Class-I Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Homeopathic Medical Officers, Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.
2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine & Homeopathy, Homeopathic Medical Officer (Class-I Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1995 notified vide this Department's Notification No. Health-A(3)-6/88 dated 29.7.1995 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary.
4852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932ANNEXURE-A
RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF HOMOEOPATHIC
MEDICAL OFFICER {CLASS-I GAZETTED} IN THE DEPARTMENT OF AYURVEDA,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of Post : Homoeopathic Medical Officer
2. Number of post(s) : 14 (Fourteen)
3. Classification : Class-I ( Gazetted )
4. Scale of pay : (i) Pay Scale for regular incumbents:- Rs. 10,300-34,800 plus Rs. 5000/- (Grade pay).
(ii) Emoluments for contract employees :-
Rs. 15,300/- as per details given in Column 15-A 5. Whether selection post or Not applicable non selection post:
6. Age for direct recruitment: 45 years and below.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contact appointment:
Provided further that the upper age limit is relaxable for scheduled cast/scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Undertakings/ autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Undertakings/ autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will however be admissible to such staff of the Public Sector Undertakings/ autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such Undertakings /autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Undertakings/autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies.
1. Age limit for direct recruitment shall be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange as the case may be.
2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational & other Qualifications required for direct recruits.—(I) ESSENTIAL QUALIFICATION.—(i) 10+2 or its equivalent examination from Board/University recognized by the Central/State Government.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4853(ii) Degree in Homoeopathy of 5½ years duration from a recognized University/Board established by law or institution recognized by the Central/State Govt. mentioned in 2nd or 3rd schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.
(iii) Should be registered with the Central Homoeopathy Council/Homoeopathy Council of Himachal Pradesh.
(II) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs/ manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointmentin the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the Promotees.—Not Applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation transfer grade from
whichpromotion / deputation transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental promotion committee exits, what is its composition.—Not applicable.
13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Candidates for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test, or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the commission OR other recruiting authority, as the case may be. 15(A) Selection for appointment to the post by contractrecruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, Homoeopathic Medical Officers in the Department of Ayurveda will be engaged on contract basis initially for one year, which may extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis theconcerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee issatisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
4854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932(b) Posts falling within the purview of HPPSC.—The Principal Secretary (Ayurveda)/ Secretary (Ayurveda) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Homoeopathic Medical Officers appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- per month {which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay of the post}. An amount of Rs. 460/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTMENT/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Ayurveda) /Secretary (Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the competent authority i.e. HPPSC from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- per month {which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay}. The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 460/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales and NPA etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting onemonth service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to thecontract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4855(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government authorized/registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from Government authorized/registered Medical Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular Homeopathic Medical Officer at the minimum of the Pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled caste/scheduled tribes/Other Backward classes/other categories of persons issued by H.P. Government from time to time.
17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the Provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.
_________
ANNEXURE-B
Form of Contract/Agreement to be Executed Between the Homeopathic Medical Officer and
the Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to
the Government of Himachal Pradesh.
This agreement is made on this____________ day of _________in the year ______between Sh/Smt. ______________________ son/daughter of Shri_______________________________ R/o_____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Ayurveda) to the Govt. of Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and FIRST PARTY has agreed to serve as a Homeopathic Medical Officer on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Homeopathic Medical Officer for a period of one year commencing on the _________ day of ___________ and ending on ___________ day of __________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with the SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on ___________ and information notice shall not be necessary.
4856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contractis to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.__________ per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Homeopathic Medical Officer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Homeopathic Medical Officer. He will not be entitled for any kind of Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Homeopathic Medical Officer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from DDU Zonal (RIPON) Hospital, Shimla. In case of women candidates pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from DDU Zonal (RIPON) Hospital, Shimla.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officer at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
10. Private practice of any kind, whatsoever is prohibited.
IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ______________________ Name___________________ Address__________________ ___________________ 2. _______________________ Name ____________________ Address____________________ _______________________ (Signature of the FIRST PARTY)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4857 IN THE PRESENCE OF WITNESS.
1. _______________________ Name____________________ Address___________________ _______________________
2. _______________________ Name____________________ Address____________________ _______________________ Signature of the SECOND PARTY)
_________
ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा सं0 36/NT/10
श्रीमती पेमा भुट्टी बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती पेमा भुट्टी पत्नी श्री चन्द्रा तामंग, c/o विधि चन्द, हाउस नं0 250 below तिब्तियन, वैल्फेयर ऑफिस मकलोडगंज, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री सोनम तशैमा (Sonam Tsoma) की जन्म तिथि 16-5-2000 है परन्तु एम0 सी0 में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 14-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 8-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा सं0 : 35/NT/10
श्री अशोक कुमार बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
4858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 नोटिस बनाम आम जनता।श्री अशोक कुमार पुत्र श्री फौजा राम, निवासी बगली, मौजा बगली, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र (Sanu Choudhary) सनू चौधरी की जन्म तिथि 10-2-2005 है परन्तु ग्राम पंचायत वगली में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है, इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 14-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 8-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
आर0 पी0 शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री ओम चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश श्रीमती छिमेद लामो पुत्री टशी नोरबू पत्नी शाम चन्द, निवासी क्वारिंग, डाकघर कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति।
बनाम
आम जनता
विषय.- ग्राम पंचायत यूरनाथ के मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु दर्ज करने बारे।
श्रीमती छिमेद लामो पुत्री टशी नोरबू पत्नी शाम चन्द, गांव क्वारिंग ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनकी माता श्रीमती फुन्चोग लामो पत्नी श्री नवांग, निवासी गांव क्वारिंग की मृत्यु दिनांक 17 सितम्बर, 1989 को हुई थी परन्तु जानकारी के अभाव में वह अपनी माता की मृत्यु ग्राम पंचायत यूरनाथ के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा पाई, अब दर्ज करवाना चाहती है।
सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्रीमती फुन्चोग लामो पत्नी श्री नवांग, गांव क्वारिंग, डाकघर यूरनाथ की मृत्यु तिथि 17-9-1989 को ग्राम पंचायत यूरनाथ के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 1-10-2010 को या इससे पहले अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के पश्चात् कोई भी उजर/एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 1-9-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
ओम चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4859 ब अदालत श्री ओम चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री टशी छेपेल, गांव सारंग, डाकघर कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री टशी छेपेल, निवासी गांव सारंग, डाकघर कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक हल्फिया ब्यान व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनका नाम सेवा अभिलेख व पंचायत रजिस्टर में प्रेम सिंह दर्ज है जबकि बच्चों के अभिलेख में नोरबू दर्ज है, अब वह अपना नाम सभी अभिलेखों में प्रेम सिंह उर्फ नोरबू दर्ज करवाना चाहता है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री प्रेम सिंह का नाम पंचायत व राजस्व अभिलेख में प्रेम सिंह उर्फ नोरबू दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने से एक माह यानी 4-10-2010 से पहले अदालत में आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तिथि समाप्ति के उपरान्त कोई उजर/एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 3 सितम्बर, 2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। ओम चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लाहौल स्थान केलंग, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 15/10 किस्म दावा : 13 (3) ब मुकद्दमा :
श्री प्रितम चन्द पुत्र श्री कर्म चन्द, निवासी चमोल, डा0 तलेली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत उसकी पुत्री अंकिता ठाकुर की जन्म तिथि 18-9-2005 पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा।
उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण/आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपको उपरोक्त जन्म तिथि 18-9-2005 पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जाई जायेगी।
आज दिनांक 7-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 14/10 किस्म दावा : 13 (3) ब मुकद्दमा :
श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री सुदामा राम, गांव व डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र रेखा पुत्री श्री सुदामा राम गांव व डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर की जन्म तिथि 28-3-2005 नगर परिषद् सुन्दरनगर में दर्ज कराने हेतु।
उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण/आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपको उपरोक्त जन्म तिथि 28-3-2005 नगर परिषद् सुन्दरनगर में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जाई जायेगी।
आज दिनांक 9-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं तहसीलदार, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 13/10 तारीख मजरूआ : 7-3-2010 मुकद्दमा शीर्षक :
श्री शौंकिया राम पुत्र श्री निका राम, निवासी सनोह, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तिथि दरुस्त करने बारा।
प्रार्थी शौंकिया राम ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसकी पत्नी कौशल्या देवी की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में वर्ष 1965 ही दर्ज है जबकि उसकी सही जन्म तिथि 12-5-1965 है। जिसे पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में जाई जायेगी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4861 आज दिनांक 5-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं तहसीलदार,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 16/10 किस्म दावा : जेर धारा 13 (3) ब मुकद्दमा :
तारा चन्द बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र बराए मृत्यु तिथि 28-4-1985 पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा स्व0 श्रीमती देवकू पत्नी श्री रुलीया राम, निवासी करेन, तहसील सुन्दर नगर।
उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण/आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि 28-4-1985 को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जाई जायेगी।
आज दिनांक 7-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 17/10 किस्म दावा : 13 (3) ब मुकद्दमा :
श्री दयाल सिंह पुत्र श्री धनी राम, गांव व डाकघर महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत पुत्र श्री अदीत्य वर्मा जिसकी जन्म तिथि 22-2-2005 है पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा।
उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रत्यार्थीगण/आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि 22-2-2005 को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-10-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 4862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जाई जायेगी।
आज दिनांक 7-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री हिरा सिंह पुत्र श्री विशणू, निवासी सतरेहड़ . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरूस्ती नाम।
प्रार्थी श्री हिरा सिंह श्री विशणू, निवासी सतरेहड, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम हिरा सिंह है परन्तु कागजात माल मुहाल सतरेहड़ में उसका नाम गलत हिरा उपनाम हिरा सिंह दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2010 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश का सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 6-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री डी0 के0 रत्न, मैरिज एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्री संगपो पुत्र श्री टैम्पा, निवासी जोगिन्दरनगर, हाल मार्फत प्रवीण शर्मा मेन बाजार जोगिन्दरनगर, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (पति)। डोलमा चोजम पत्नी श्री संगपो, निवासी जोगिन्दरनगर, मार्फत प्रवीण शर्मा मेन बाजार जोगिन्दरनगर, (पत्नी)। तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगणराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/26 भाद्रपद, 1932 4863 दरख्वास्त जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे। उपरोक्त मुकद्दमा में श्री संगपो व श्रीमती डोलमा चोजम ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 12-3-1983 को दार्जलिंग पश्चिम बंगाल में बौद्ध धर्म के अनुसार शादी कर ली है। तब से वह पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजी—त किया जावे।
अतः आम जनता, उनके रिश्तेदारों व माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-10-2010 दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 1-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
डी0 के0 रत्न, मैरिज एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2010/25 भाद्रपद, 1932 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित