राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमववववारारारार, , , , 11111111 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////11119999 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 अक्तूबर, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5) 93/(बी)एफ (5) 93/(बी)एफ (5) 93/(बी)एफ (5) 93/2010201020102010....----यतः हिमाचल प्रदेश्ेा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव वही, उप-तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
145-राजपत्र/2010-11-10-2010 (5431) 5432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू- अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में मण्डी बलद्वाडा वही/461 1226/1 0-02-05 1227/1 0-02-27 1229/1 0-10-72 1133/1 0-01-14 1135/1 0-01-52 1134/1 0-00-45 1237/1 0-00-52 1256/1 0-01-33 1260/1 0-04-33 1261 0-00-99 1374/1 0-05-29 1311/1/1 0-00-12 1311/1 0-00-28 1355/1 0-00-72 1348 0-00-49 1347 0-00-07 1346 0-00-25 1345 0-00-18 1339 0-00-21 1336/1 0-00-20 1318/1 0-00-11 1321/1 0-00-21 1332/1 0-02-81 1331/1 0-00-33 1322/1 0-03-89 965/1 0-00-74 599 0-02-68 600/1 0-01-55 428/1 0-00-52 411/1 0-02-84 419/1 0-07-55 418/1 0-00-90 423 0-01-24 421/1 0-01-49राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5433 421/2 0-00-10 422/1 0-00-44 471/1 0-00-08 471/2 0-00-58 471/3 0-02-63 470/1 0-00-75 469/1 0-00-22 522/1 0-05-41 545/1 0-00-22 544/1 0-01-72 543/1 0-01-38 542/1 0-00-72 542/2 0-02-47
ेड़ किता-47 किता-47 किता-47 किता-47 0-66-710-66-710-66-710-66-71 कुकुकुकुल ल ल ल जाजाजाजोड़ ेड़ ेड़
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
------
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 अक्तूबर, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ (5) 94/2010डब्लयू(बी)एफ (5) 94/2010डब्लयू(बी)एफ (5) 94/2010डब्लयू(बी)एफ (5) 94/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव भाम्बला, उप-तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियोेंं को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकोेंं को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोइे आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्र्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।5434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में मण्डी बलद्वाडा भाम्बला 630/1 0-00-50 632/1 0-01-68 165/1 0-01-67 164/1 0-01-64 1321/1 0-00-45 1320/1 0-00-14 1319/1 0-00-06 1352/1 0-00-12 1353/1 0-00-28 1363/1 0-02-07 100 0-00-45 99 0-00-30 98 0-00-38 कुल जोड़ किता-14 0-00-74
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
--------
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 अक्तूबर, 2010
संसंसंसंख्या पीख्या पीख्या पीख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ (5) 91डब्लयू(बी)एफ (5) 91डब्लयू(बी)एफ (5) 91डब्लयू(बी)एफ (5) 91/2010/2010/2010/2010....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सुनैहरू, उप-तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवी सड़क़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्र्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र है0 में मण्डी बलद्वाडा सुनैहरू 133/1 0-03-36राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5435 138/1 0-00-28 139 0-00-48 140 0-00-20 141 0-00-65 250/1 0-04-06 161/1 0-00-30 228/1 0-03-16 235/1 0-01-02 469/1 0-00-14 470/1 0-00-19 476/1/1 0-02-85 476/1 0-01-02 531/1 0-05-72 533/1 0-01-38 541/1 0-03-52 1014/593/2/1 0-01-69 693/2/1 0-00-21 691/1 0-00-33 690/1 0-00-32 662/1 0-00-09 661/2/1 0-00-64 658/1 0-00-22 659/1 0-00-12 651/1 0-00-40 648/1/1 0-00-63 648/1 0-00-97 639 0-00-61 920/2/1 0-00-17 921/2/1 0-00-24 कुल जोड़ किता-30 0-34-97
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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PLANNING DEPARTMENT
Corrigendum
Shimla-2, 11th October, 2010
No. PLG-FC (F) 1-17/93-115-VI.—In partial modification of this department's Notification No. PLG-FC (F) 1-17/93-115-Vol-IV dated 5th July, 2004, regarding constituting committee of Engineers for the "Railway Affecting Works in the State", the Chief Bridge Engineer, Northern Railway, Baroda House, New Delhi is nominated as member in place of Deputy Chief Engineer (Construction), Northern Railway, Chandigarh, mentioned at Sr. No. 6.
2. The terms of reference of the committee will remain the same.
By Order, Sd/- Pr. Secretary.
5436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 6 अक्तूबर, 2010
संख्या एनसंख्या एनसंख्या एनसंख्या एन....ईईईई....एसएसएसएस....-एफ--एफ--एफ--एफ-((((5555))))3/20063/20063/20063/2006....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज न्युगल पावर कम्पनी प्राईवेट लि., सुभाष हाउस, एफ-27/2, ओखला इन्डस्टियल एरिया, फजे -2, नई दिल्ली-110020 के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल क्वाट, डिफरपट, खिलडू बिन्दाबन, भढूं, घुघर, खलेट, रोडी व अरला, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा हि0 प्र0 में न्युगल-II (4.50 मै. वा.) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस अभिकरण में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में उप-मण्डलाधिकारी एवं भू अर्जन समाहर्ता, पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
अरला 1906/1
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) कांगडा पालमपुर क्वाट 60/1 00-01-00 डिफरपट 394/1 00-01-00 384/1 00-01-00 बिन्दावन 56/1 00-01-00 खिलडू 926/477/1 00-01-00 भढूं 454/81/1 00-01-00 घुघर 1289/1 00-01-00 1306/1 00-01-00 1367/1 00-01-00 खलेट 237/1 00-01-00 रॉडी (खलेट) 57/1 00-01-00 543/1 00-01-00 545/1 00-01-01 00-01-00 1907/1 00-01-00 1908/1 00-01-05 1909/1 00-01-00 1934/1 00-01-00 किता-18 कुल रकवा 00-18-05 हैक्टेयर
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5437 पशुपालन विभागपशुपालन विभागपशुपालन विभागपशुपालन विभाग अधिसूचना
शिमला -2, 1 अक्तूबर, 2010
संख्या एएचवाईसंख्या एएचवाईसंख्या एएचवाईसंख्या एएचवाई-ए(3)-1/2010-ए(3)-1/2010-ए(3)-1/2010-ए(3)-1/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग लिपिक, वर्ग- III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां....-(-(-(-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या एएचवाई-ए(3)-6/87 तारीख निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां 9.1.2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (पशुपालन)।
------
उपाबन्ध - "क" हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, में लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, में लिपिक, वर्ग- (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, में लिपिक, वर्ग- हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, में लिपिक, वर्ग- (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----लिपिक
2222.... पद (पदों) की संख्यापद (पदों) की संख्यापद (पदों) की संख्यापद (पदों) की संख्या....----53 (तिरपन)
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैण्ड 5910-20200 1900/-रूपए गे्रड पे
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7,810/-रूपए प्रतिमास ।
5555.... चयन अथवा अचयन पदचयन अथवा अचयन पदचयन अथवा अचयन पदचयन अथवा अचयन पद....----अचयन
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष 5438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण,विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे ।
(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद/पदों का आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य क्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य क्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य क्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....-(-(-(-(क) ) ) ) अनिवार्य अर्हताएं ःअनिवार्य अर्हताएं ःअनिवार्य अर्हताएं ःअनिवार्य अर्हताएं ः (i) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उतीर्ण की होनी चाहिए या इसके समतुल्य हो ।
(ii) अंगे्रजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में कम से कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।
(iii) भर्ती प्राधिकारण द्वारा यथाविहित कम्प्यूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो।
((((ख) ) ) ) वांछनीय अर्हता ःवांछनीय अर्हता ःवांछनीय अर्हता ःवांछनीय अर्हता ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीेंकी दशा में लागू होंगी या नहीेंकी दशा में लागू होंगी या नहीेंकी दशा में लागू होंगी या नहीें....-आयु :-आयु :-आयु :-आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताए :शैक्षिक अर्हताए :शैक्षिक अर्हताए :शैक्षिक अर्हताए : जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्याः 7(क)(i) और (iii) में विहित है।
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे । 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता....----(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तंम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5439 (ii) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से दस जमा दो की अर्हता रखने वाले वर्ग-IV कर्मचारियों में से बीस प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारीे स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तंम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। (iii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारीे स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तंम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----(i) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से दस जमा दो की अर्हता रखने वाले वर्ग-प्ट कर्मचारियों में से बीस प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती द्वारा। पात्र वर्ग-IV कर्मचारियों को सीधी भर्ती के मामले में यथा लागू हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट की गति या हिन्दी टंकण में कम से कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति के साथ टंकण परीक्षा भी उतीर्ण करनी होगी :
(ii) दस प्रतिशत वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड़/विश्वविद्यालय से दस जमा दो या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :
परन्तु यदि वर्ग-IV का कोई कर्मचारी मैट्रिक या मैट्रिक अंग्रेजी के एक विषय सहित, हिन्दी रत्न की अर्हता के साथ लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, तो उसे प्रोन्नत कर दिया जाएगा, परन्तु उसे 31-12-2011 तक दस जमा दो स्तर की अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि वह 31.12.2011 तक दस जमा दो की अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे लिपिक से वर्ग-IV के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा :
परन्तु समस्त वर्ग-IV कर्मचारियों में से इस प्रकार प्रोन्नत लिपिकों को, परिवीक्षा अवधि के भीतर अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसका संचालन सम्बद्ध विभाग द्वारा किया जाएगा और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर दिए जाएंगे। यदि विहित अवधि के भीतर अभ्यर्र्थी टंकण परीक्षा उतीर्ण करने में असफल रहते हैं, तो उनकेी परिवीक्षा अवधि का विस्तार किया जाएगा। इस अवधि के दौरान पदधारियों को एक और अवसर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी बढ़ाई गई अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में, फिर भी, असफल रहते हैें, तो वे लिपिक से वर्ग-IV पद पर प्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे। प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए वर्ग-IV कर्मचारियों की, उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पर में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवा काल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपवन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल ;तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में होद्ध के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंग :
5440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 परन्तु यह और भी कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीे समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना पर गठित की जाए ।
13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियां में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियां में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियां में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियां में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधीसीधीसीधीसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्धारा अवधारित किया जाएगा ।
15151515.... क क क क.... संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-
((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना : निदेशक, पशुपालन पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5441 पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
((((II) ) ) ) संविदात्मसंविदात्मसंविदात्मसंविदात्मक उपलब्धियांक उपलब्धियांक उपलब्धियांक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 7,810/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष (वर्षों) से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी प्राधिकारी होगा।
((((IV) ) ) ) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड़, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V) ) ) ) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध- श्खश् के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
((((VII) निबन्धन और शर्ते) निबन्धन और शर्ते) निबन्धन और शर्ते) निबन्धन और शर्ते....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7,810/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/-रूपए (पद के पे बैंड जमा गे्रड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा।
(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो । 5442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टी्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यथियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0- एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियोें की दशा में लागू नहीं हाेंगे । वे इस स्तम्भ मेंं यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध-''ख'' लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पशुपालन हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली जाने वाली जाने वाली जाने वाली संविदा/करारसंविदा/करारसंविदा/करारसंविदा/करार का प्ररूपका प्ररूपका प्ररूपका प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति....................................................पुत्र/पु़त्री श्री......................................... निवासी............... ..............................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............ को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप में तारीख ............. से प्रारम्भ होने और तारीख ....... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्. .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा । परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5443 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7,810/- रूपए प्रतिमास होगी। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरू॰ नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त लिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त लिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त लिपिक कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यथियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित लिपिक कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ साथ ई0पी0एफ/जीपीएफ भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियोें की उपस्थिति मेंः
1............................ ................................
(नाम व पूरा पता)
2.............................. .................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)5444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 साक्षियोें की उपस्थिति में 1............................ ................................
(नाम व पूरा पता)
2.............................. ..................................
(नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Ahy-A (3)-01/2010 dated
1-10-2010 as required under clause (3) of Article 348 of theconstitution of India].
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st October, 2010
No. Ahy-A(3)-1/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :-
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Clerk,Class-III(Non-Gazetted),Recruitment and Promotion Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide this Department Notification No.AHY-A (3)-6/87 dated 9.1.2002 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action under the relevant rules so repealed under sub-rule -2 (1) supra shall deemed to have been validly made, done to be taken under these rules.
By order, Sd/- Secretary.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5445"Annexure-I"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY HIMACHAL PRADESH 1. Name of the Post.—Clerk
2. Number of post(s) .—53 ( Fifty Three)
3. Classification.—Class-III, (NON-GAZETTED) (Ministerial Services).
4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbent.—Pay Band Rs. 5910-20200+ Rs.1900/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees.—Rs. 7,810/- P. M. as per details given in Col. 15-A.
5. Whether "Selection" or "Non-Selection" post .—Non-Selection.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age- limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age - limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.
(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s)5446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 (a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—(i) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.
(ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English Type-writing or 25 words per minute in Hindi Type-writing.
(iii) Should have the knowledge of word processing in Computer as prescribed by the Recruiting Authority.
(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age.—Not applicable. Educational qualification.—As prescribed in Column No. 7 (a) (i) & (iii) above.
9. Period of probation,if any.—Two year's subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing .
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 70% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
(ii) 20% by limited direct recruitment from amongst the regular Class-IV officials possessing the 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
(iii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(i) 20% by limited direct recruitment from amongst the Class-IV officials possessing 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur. The eligible Class-IV employees will also qualify the typing test with the minimum speed of 30 words per minute in English typewriting OR 25 words per minute in Hindi typewriting to be conducted by the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur as is applicable in case of direct recruitment.
(ii) 10% by promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5447Provided that if a Class-IV official is otherwise eligible to be promoted to the post of Clerk with the qualification Matric or Hindi Rattan with Matric (English) then he/she will be so promoted but shall have to acquire the qualification of 10+2 standard upto 31.12.2011. If the candidate fails to acquire the 10+2 qualification by 31.12.2011 then he/she shall be reverted from Clerk to Class- IV post.
Provided further that all the Class-IV officials so promoted as Clerks will qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting within the probation period which will be conducted by the concerned Departments and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidates fails to qualify the typing test within the prescribed period, their probation period will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidates still fails to qualify the typing test in the extended period, they will be reverted from Clerk to Class-IV post.
For the purpose of promotion a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules;
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three year's or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
5448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 193212. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ? .—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is
to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for Appointment to the post by contract apointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEP.—(a) Under this policy, the Clerk in the Department of Animal Husbandry, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year- to- year basis.
Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director of Animal Husbandry, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Clerk appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7,810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs 240/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Animal Husbandry, H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5449(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7,810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs 240/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given .
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—No applicable.
18. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
5450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 Annexure-BForm of contract/agreement to be executed between the Clerk & the Government of
Himachal Pradesh through Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year………………………..between Sh/Smt……………………S/o/D/o Shri……....……………… R/o…… ……………… ……………………………………………………………………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Animal Husbandry, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Clerk on contract basis on the following terms & conditions:- 1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Clerk for a period of one year commencing on day of ………………………………and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on………………………………….. And information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contract salary of the FIRST PARTY will be Rs. 7, 810/- per month.
3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Clerk will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Clerk. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Clerk will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 5451 8. Contract Clerk shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection withhis official duties at the same rate as applicable to regular Clerk.
9. The Employees Group Insurance Scheme will not be applicable to the contractual appointee (s) as well as EPF/GPF.
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
(signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
(signature of the SECOND PARTY) 2. .………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)5452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2010/19 आश्विन, 1932 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित