राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार, , , , 12121212 नवम्नवम्नवम्नवम्बरबरबरबर, 2010, 2010, 2010, 2010////21212121 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1932 1932 1932 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 11th November, 2010
No. Shram (B) 1-3/2005-Estt.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under section- 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act no. 14 of 1947) and in consultation with the Hon'ble High Court, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri D.S.Khenal presently posted as Special Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh as Presiding Officer of the Labour Court- cum-Industrial Tribunal, Shimla on deputation basis with immediate effect. The period of deputation will be two years in the first instance.
166-राजपत्र/2010-12-11-2010 (5907)5908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 The deputation period will be governed on usual terms and conditions of deputation as specified by the Hon'ble High Court vide their letter No. HHC/ Admn. 28 (27) 80- 1530 dated 7th December, 1989.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to relieve Sh. A.S.Jaswal, Presiding Officer, Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Shimla to enabling him to join his further assignment.
By order, Sd/- Addl.Chief Secretary (Lab. & Emp.).
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री जगरूप सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथी चन्द, निवासी खूह, डा0 चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जगरूप सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथी चन्द, निवासी खूह, डा0 चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी बहन रीता देवी का जन्म दिनांक 28-9-1973 को मुहाल खूह में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 25-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री कशमीर सिंह पुत्र स्व0 श्री सुंका राम, निवासी गवाल, डा0 गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5909 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कशमीर सिंह पुत्र स्व0 श्री सुंका राम, निवासी गवाल, डा0 गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती पियुंगलू देवी की मृत्यु दिनांक 20-9-1962 को महाल गवाल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 28-10-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 14/NT/07.
उनवान तकसीम भूमि। श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री मस्त राम सूद, निवासी कालेज रोड,़ बैजनाथ, डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. श्री नरिन्द्र पुत्र स्व0 श्री बालकू राम सूद, O/o पंजाब विद्युत बोर्ड, रोपड़ (पंजाब), 2. श्रीमती इन्दिरा देवी धर्मपत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी बैजनाथ, 3. श्रीमती विन्दिया देवी पत्नी श्री श्याम सूद, निवासी मेन बाजार कुल्लू, 4. श्री राकेश पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी बैजनाथ, 5. श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 श्री आत्मा राम, निवासी सिद्धवाड़ी मन्दिर, बैजनाथ, 6. श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रमेश कुमार सूद, निवासी कुल्लू, तहसील कुल्लू, 7. श्री सन्दीप सूद पुत्र स्व0 श्री बांकी राम सूद, निवासी बैजनाथ, 8. श्रीमती वर्षा सूद पत्नी श्री अश्वनी कुमार, निवासी गोपालपुर, तहसील पालमपुर, (9) श्रीमती रक्षा सूद पत्नी श्री संजय कुमार, निवासी मारण्डा, तहसील पालमपुर, 10. श्रीमती कौशल्या देवी विधवा स्व0 श्री अमर नाथ सूद, निवासी सिद्धवाड़ी . . प्रतिवादीगण। मन्दिर, बैजनाथ
तकसीम बाबत भूमि खाता नम्बर 4, खतौनी नम्बर 8, खसरा नम्बरान 7, 8, 12, 13, कित्ता 4, रकबा तादादी 05-66-64 है0 वाक्या महाल मशाकोट, मौजा संसाल, तहसील बैजनाथ।
उपरोक्त मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए मगर साधारण तरीकेे से समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः अब उक्त प्रतिवादीगणों को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस केस के बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-12-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-10-2010 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932
ं In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Mr. Diwan Chand s/o Shri Prakash Chand, r/o V. P. O. Dobhi, Tehsil and District Kullu at present c/o Cairn Lodge near Club House, Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu and Ekaterina Matro-Sova d/o Mr. Viladimir, r/o Russian National Passport No. 63 N 3688991 at present residing at c/o Cairu Lodge near Club House, Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.
Whereas Mr. Diwan Chand s/o Parkash Chand, r/o V. P. O. Dobhi, Tehsil and District Kullu and Ekaterina Matro-Sova d/o Mr. Viladimir, r/o Russian National Passport No. 63 N 3688991 at present c/o Cairu Lodge near Club House Old Manali, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 26-10-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 25-11-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 26-10-2010.
Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री तेनजीन खेटूप पुत्र श्री टाशी तेसरिंग, निवासी ग्राम दोलांजी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री तेनजीन खेटूप पुत्र श्री टाशी तेसरिंग, निवासी ग्राम दोलांजी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (तेनजीन खेटूप पुत्र श्री टाशी तेसरिंग) का जन्म मिति 1-7-1992 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5911 अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री तेनजीन छोडूप पुत्र श्री टाशी तेसरिंग, निवासी ग्राम दौलांजी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री तेनजीन छोडूप पुत्र श्री टाशी तेसरिंग, निवासी ग्राम दौलांजी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (तेनजीन छोडूप पुत्र श्री टाशी तेसरिंग) का जन्म मिति 15-3-1987 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री तेनजीन टाशी पुत्र श्री टाशी तेसरिंग, निवासी ग्राम दौलांजी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
5912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.श्री तेनजीन टाशी पुत्र श्री टाशी तेसरिंग, निवासी ग्राम दौलांजी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (तेनजीन टाशी पुत्र श्री टाशी तेसरिंग) का जन्म मिति 20-11-1990 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री नन्द राम पुत्र श्री गरदितू, निवासी ग्राम सनोल (नारग), डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री नन्द राम पुत्र श्री गरदितू, निवासी ग्राम सनोल, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (नन्द राम पुत्र श्री गरदितू) का जन्म मिति 17-11-1964 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5913 ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री इन्द्र दत पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम संझेत, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री इन्द्र दत पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम संझेत, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कु0 अक्षीता शर्मा का जन्म मिति 28-1-2007 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम शाया, डाकघर वासनी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम शाया, डाकघर वासनी, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी श्रीमती रूपा देवी पत्नी श्री थन्थू राम की मृत्यु मिति 2-7-1989 को हुई थी जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत वासनी, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।5914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 आज दिनांक 8-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री शिव दत पुत्र श्री धनी राम, निवासी ग्राम लफयोग टिक्करी, डाकघर मेहन्दो बाग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री शिव दत पुत्र श्री धनी राम, निवासी ग्राम लफयोग टिक्करी, डाकघर मेहन्दो बाग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र कर्ण देव का जन्म मिति 23-5-2009 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुईना काटली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री —ष्ण दत पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम भरमूर, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5915 श्री —ष्ण दत पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम भरमूर, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मेघा का जन्म मिति 8-2-1995 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कथाड़, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री शरण दत शर्मा, निवासी ग्राम लोहारड़ी, डाकघर पानवा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री शरण दत शर्मा, निवासी ग्राम लोहारड़ी, डाकघर पानवा, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र वैभव शर्मा का जन्म मिति 30-8-2004 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बाग पशोग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2010 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-9-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।5916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 नवम्बर, 2010
संख्या मुद्रण (बीसंख्या मुद्रण (बीसंख्या मुद्रण (बीसंख्या मुद्रण (बी)4-13/93)4-13/93)4-13/93)4-13/93....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 5-8-2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 11-9-2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति, नियम, 2008 का और सेशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है। (ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध 'क' में :-
(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
''(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 4900-10680 रूपये 1300 रूपये ग्रेड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 6200/- रूपये प्रति मास (स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए विवरण के अनुसार)'' (ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
''यथास्थिति, शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।''
(ग) स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-
15-(क) संविदा15-(क) संविदा15-(क) संविदा15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद परनियुक्ति द्वारा पद परनियुक्ति द्वारा पद परनियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....----(I) संकल्पना संकल्पना संकल्पना संकल्पना : (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में माली को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।
ेग/हिमाचल प्रदेशशशश अधीनस्थ अधीनस्थ अधीनस्थ अधीनस्थ सेवासेवासेवासेवाएं चयन बाएं चयन बाएं चयन बाएं चयन बोडेडेडेर्ड र्क र्क र्क के े े े ेक सेवा आयावा आयावा आयावा आयोग/हिमाचल प्रदे ्रदेश लाश लाश लाश लोक से ((((ख) ख) ख) ख) पद का हिमाचल पपद का हिमाचल पपद का हिमाचल पपद का हिमाचल प्रदे ेग/हिमाचल प्रदे ेग/हिमाचल प्रदे ेक से ेक से ्रदे ्रदे कार्यक्षेकार्यक्षेकार्यक्षेकार्यक्षेत्र से बाहर हात्र से बाहर हात्र से बाहर हात्र से बाहर होनेनेनेनाााा....----नियन्त्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5917 संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पदो के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा, और इन नियमों में यथा विहित तथा अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा । (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
((((II) ) ) ) ससससंविदात्मक उपलब्धियां ंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त माली को 6200/- रुपये की समेकित ंविदात्मक उपलब्धियां ंविदात्मक उपलब्धियां नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/-रुपये की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((III) ) ) ) नियुक्ति/अननियुक्ति/अननियुक्ति/अननियुक्ति/अनुश्ुश्ुश्ुशासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारीाासन प्राधिकारी....----नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
((((IV) ) ) ) चयन पचयन पचयन पचयन प्र्र्र्रकििििककक्रया्रया्रया्रया....----संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि समबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V) ) ) ) संविदात्मक नियुसिंविदात्मक नियुसिंविदात्मक नियुसिंविदात्मक नियुक्तियाेंें के लिए चयन समितिक्तयाेंें के लिए चयन समितिक्तयाेंें के लिए चयन समितिक्तयाेंें के लिए चयन समिति....----जैसी संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
((((VII) ) ) ) निबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन औनिबन्धन और श्र श्र श्र शर्तेांर्तेांर्तेांर्तें....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति, को 6200/- रूपये की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190/-रुपये (पद के पे बैंड के न्यूनतम ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्ति) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो । 5918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्र्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ आर, एस आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधी नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस सतम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।
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उपाबन्ध-''ख'' माली और हिमाचल प्रदमाली और हिमाचल प्रदमाली और हिमाचल प्रदमाली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य नियन्त्रक मुद्रण एवं लेश सरकार के मध्य नियन्त्रक मुद्रण एवं लेश सरकार के मध्य नियन्त्रक मुद्रण एवं लेश सरकार के मध्य नियन्त्रक मुद्रण एवं लेख्ेख्ेख्ेखन सामग्री विभाग, के माध्यम से निष्पादित ान सामग्री विभाग, के माध्यम से निष्पादित ान सामग्री विभाग, के माध्यम से निष्पादित ान सामग्री विभाग, के माध्यम से निष्पादित की की की की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपजाने वाली संविदा/करार का प्ररूपजाने वाली संविदा/करार का प्ररूपजाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार, श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................ ........निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार'''' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''''द्वितीय पक्षकार'''' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................. ............. को किया गया।
''''द्वितीय पक्षकार'''' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने माली के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार माली के रूप में ................. ............ से प्रारम्भ होने और ..........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तार/नवीकरण किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/- रूपये प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5919 4. संविदात्मक माली, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक माली को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डियूटी) से एक मास की अवधि के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त माली कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी/कर्मचारी को वेतन के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0 आई0 एस0) योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखत तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)5920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932
[Authoritative English Text of this department Notification No. Mudran(B)4-13/93 dated 9-
11-2010 ,As required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PRINTING & STATIONERYDEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 the 9th November, 2010
No. Mudran (B)4-13/93.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of Indi a, the Governor, Himachal Pradesh , is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mali, Class-IV (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008, notified vide notification of even number dated 5-8-2008 and published in H.P. Rajpatra on 11-9-2008 namely :-
1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Mali, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Ist amendment) Rules, 2010.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure "A".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Mali, Class-IV (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2008 :-
(a) for the existing provisions against the Col No. 4 following shall be substituted namely;
(i) Pay Scale for regular incumbents =4900-10680 +1300 Grade Pay
ii) Emoluments for Contract employees = Rs 6200 /- P.M (As per details given in Col. 15-A.)
(b) For the existing provisions against the Col. No. 10 following shall be substituted, namely:-
"100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on Contract
basis as the case may be. The Contract employees will get the emoluments as
given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the
said column."
(c) For the existing provisions against the Col.No.15- A following shall be substituted, namely:-
15-(A ) Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below;
(1) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Mali in Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially, for one year, ,which may be extendable on year to year basis.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5921Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his /her period of contract is to be renewed /extended.
(b) THE POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB.—The Controller, Printing and Stationery Department Himachal Pradesh Shimla-5 after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Mali appointed on contact basis will be paid consolidated fixed contractual amount of Rs. 6200/- per month (which shall be equal to minimum of pay band +grade pay). An amount of Rs. 190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent years(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of a viva-voce test or if consider necessary or expedient by written test or practical test, the standard/ syllabus etc.of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Controller Printing and Stationery Department ,Himachal Pradesh.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTURAL APPOINTMENTS.—(a) As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Controller Printing and Stationery, Himachal Pradesh from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure B appended to these Rules.
(VII) TERMS AMD CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will paid fixed contractual amount @ Rs. 6200/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 190 (3% of the minimum of pay band + grade Pay) for further extended years ,and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis .The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind will be admissible to the contract appointee. He /She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical practioner.Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re- examined for the fitness from an Authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular official at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules,GPF Rules Pension Rules & Conduct Rules as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc.as detailed in this column.
By order, Sd/- Secretary (P&S).
_______
Annexure "B"
Form of contract /agreement to be executed between the Mali & the Government of Himachal
Pradesh through Controller Printing and Stationery Department
This agreement is made on this …………………………..day of …………in the year ………..between Sh./Smt…………………………S/O D/O Shri………………..R/O ………………….................................................................................................................................... ......................................................,contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND, The Governor, Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery Department Himachal Pradesh (herein after called as the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the First Party has agreed to serve as a Mali on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mali for a period of 1 year commencing on day of …………………………….and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECONDPARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………………………………….and information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed /extended.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 59232. The FIRST PARTY will be paid contractual amount of Rs.6200/- per month.
3. The Service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the FIRST PARTY is not found good or if the regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The Contractual Mali will be entitled for one-day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Mali .He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty for a period of one month, without the approval of the controlling officer, shall automatically lead to termination of the contract. A Conractual Mali will not be entitled for any contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.
8. Contract Appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart Official.
9. The Employees Group Insurance Scheme and EPF/GPF facility will not be applicable to the Contractual appointees.
IN THE WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day' month and year first above written IN THE PRESENCE OF WITNESS;- 1. ------------------------------------------ ----------------------------------------- ----------------------------------------- ( Name and Full Address )
Signature of the First Party 2. ----------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------ ( Name and Full Address )/ 1. ------------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------------- (Name and Full Address)
Signature of the Second Party.
2. ------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- ( Name of Full Address)5924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागमुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
अधिसूचना
शिमला-2 1-11- 2010
संख्या मुद्रण (बी )2-4/96संख्या मुद्रण (बी )2-4/96संख्या मुद्रण (बी )2-4/96संख्या मुद्रण (बी )2-4/96....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 30-8-1996 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21-9-1996 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, बार्ईंंिडंग मशीन परिचर, (चतुर्थ श्रेणी अराजपत्रित) तकनीकी भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, बार्इंडिंं मशीन परिचर, (चतुर्थ श्रेणी अराजपत्रित) तकनीकी भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 हैं ।
(ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2222.... उपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधन....--------हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, बार्ईंडिंग मशीन परिचर, (चतुर्थ श्रेणी अराजपत्रित) तकनीकी भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध 'क' में :-
(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात :-
"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमाननियमित पदधारियों के लिए वेतनमान....-------- 4900-10680 1300 रुपए ग्रेड पे प्रतिमास । संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां....--------6200/- रुपए प्रति मास (स्तम्भ (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संख्या 15क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)"
(ख) सतम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "यथास्थिति, शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संंिवदा पर नियुक्त कर्मचारी, स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे । और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।"
(ग) स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात निम्नलिखित नई स्तम्भ संख्या 15-क अन्तःस्थापित की जाएगी :-
15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियु 15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनक्ति के लिए चयनक्ति के लिए चयनक्ति के लिए चयन....--------इन नियमों में किसी बात के होते 15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियु 15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियु हुए भी पद पर संि वदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगी :-
((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में बार्इंडिंग मशीन परिचर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण हेतु में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं केवल तभी उसकी संविदा अवधि की बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5925 (ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रददददेश्ेश्ेश्ेश लाा लाा लाा लोक से वा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के ेक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के वा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के वा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के ेक से ेक से कार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होना....--------नियन्त्रक मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदाें के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा, और इन नियमों में यथा विहित तथा अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त बार्ईंडिंग मशीन परिचर को 6200/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में द्वितीय या तृतीय वर्ष की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....--------नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
((((IV)))) चयन प्र्रक्रियाचयन प्र्रक्रियाचयन प्र्रक्रियाचयन प्र्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् नियन्त्रक मुद्रण एवं ंलेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V)))) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए संविदात्मक नियुक्तियों के लिए संविदात्मक नियुक्तियों के लिए संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति चयन समिति चयन समिति चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित जाए ।
((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
((((VII) निबन्धन और श) निबन्धन और श) निबन्धन और श) निबन्धन और शर्तेंर्तेंर्तेंर्तें....--------(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190/- रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संि चत किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनपु स्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा ।
संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा । 5926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 (ङ) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध ,जैसे एफआर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे। वे इस सतम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।
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उपाबन्ध 'ख' बार्इंडिंंग मशीन परिचर आबार्इंडिंंग मशीन परिचर आबार्इंडिंंग मशीन परिचर आबार्इंडिंंग मशीन परिचर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्र्ररूप हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्र्ररूप हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्र्ररूप हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्र्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री........................................................ ............निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मघ्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................. ............. को किया गया।
''''द्वितीय पक्षकार'''' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने बाईडिंग मशीन परिचर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार बाईंडिंग मशीन परिचर के रूप में............ से प्रारम्भ होने और.......को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.्..................... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीं जाएगी आरै सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में बढ़ोतरी/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि की बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5927 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/- रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त बार्इंडिंग मशीन परिचर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त बार्ईंडिंग मशीन परिचर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का समापन (पर्यवसान) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त बार्ईंडिंग मशीन परिचर कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्ीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तैार पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यार्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः-
1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 5928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 सक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this department Notification No. Mudran(B)2-4/96 dated
1-11-2010 , As required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 the 1st November, 2010
No. Mudran (B)2-4/96.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh , is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Binding Machine Attendant, Class-IV (Non-Gazetted) Technical Recruitment and Promotion Rules 1996, notified vide Notification of even number dated 30-8-1996 and published in H.P. Rajpatra on 21-9-1996 namely :-
1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Binding Machine Attendant, Class-IV (Non- Gazetted) Technical Recruitment and Promotion (2nd amendment) Rules, 2010 (ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure "A" .—In Annexure" A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Binding Machine Attendant, Class-IV (Non-Gazetted), Technical Recruitment and Promotion Rules, 1996;
(a) for the existing provisions against the Col No. 4 following shall be substituted namely;
(i) Pay Scale for regular incumbents =Rs. 4900-10680+1300 Grade Pay P.M. (ii) Emoluments for Contract employees = Rs.6200 P.M (As per details given in Col. 15-A.)
(b) For the existing provisions against the Col.No. 10 the following shall be substituted, namely:-
"100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as
the case may be.The Contract employees will get the emoluments as given in Col.15-A
and will be governed by service conditions as specified in the said column."
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5929(c) After the column No. 15, the new column No. 15-A shall be inserted, as under :-
15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding any thing contained in these rules contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below.
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Binding Machine Attendant in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Binding Machine Attendent appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 6200 per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade Pay.) An amount of Rs. 190/-(3% of Minimum of the pay band + Grade Pay )as increase in contractual amount for second and third year will be allowed for further subsequent year(s).
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery Himachal Pradesh. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of Contract Appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Controller Printing and Stationery.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Controller ,Printing and Stationery ,H.P from time to time.
(VI) AGREEMEMT.—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.6200/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs190 (3% of minimum of pay band + Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. shall be given .
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
5930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind will be admissible to the contract appointee. He/She will not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically; lead to the termination of the contract .The Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practioner Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.
(g) Contract Appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR,SR, LeaveRules ,GPF Rules ,Pension Rules and Conduct Rules etc.as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
By order, Sd/- Secretary (P&S).
_______
Annexure "B"
Form of contract/agreement to be executed between the Binding Machine Attendant & the
Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery H.P.
This agreement is made on this………………..day of………….. in the year……..………..Between…………Sh/Smt.…………….S/o/D/o Shri…………………R/o…………………………………………Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY) Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Binding Machine Attendant on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Binding Machine Attendant for a period of one year commencing on day of ----------
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5931-------…………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ And information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contact is to be renewed/extended.
2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.6200 /-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good, or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Binding Machine Attendant will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Binding Machine Attendant. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Binding Machine Attendant will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their
hands the day, month and year first , above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1…………………………………….. ……………………………………… ………………………………………
5932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932(Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2…………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
________
MPP & POWER DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 9th November, 2010
No. MPP-F (10)-15/2006.—The Governor, Himachal Pradesh having considered representations from various hydel projects is pleased to notify the principles to be adopted for allowing exemption from LADF contribution being deposited with DC: -
1. (i) Only expenditure on infrastructural activities enumerated at para VII (iii) a), b) & c) of guidelines for management of Local Area Development Fund (LADF) in respect of Hydro Electric Projects issued vide this department notification of even number dated 16-09-2009 as certified by the Chairman of Local Area Development Committee (Deputy Commissioner) shall be admissible for such adjustment.
(ii) Infrastructural activities like approach roads, bridges and other works which are essentially required to be executed as part of the project implementation shall not be taken into accounts as admissible expenditure adjustable against LADF.
(iii) Only projects allotted prior to the notification of the Hydro Policy 2006 shall be eligible for this concession. They will apply to the Director (Energy) with full details of the expenditure for which they desire adjustment against their LADF contribution. The Director of Energy will, after segregating inadmissible elements, send the details to concerned Deputy Commissioner for certification. Based on such certification, the relevant expenditure will be adjusted against LADF contribution.
2. Project cost as approved by CEA/State Govt. including IDC, CAT, R&R expenses etc. Only escalation is not included which then gets included when revised TEC is given. The entire cost is included in calculating tariff for PPAs as per regulatory guidelines.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5933It would be appropriate to follow the same guidelines for calculating the LADF contribution. Therefore, the total cost as per TEC be taken for calculating LADF contribution. It would be adjusted as and when TEC is revised in the course of project construction/completion.
By order, DEEPAK SANAN, Principal Secretary (Power).
_______
शहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभागशहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 11 नवम्बर, 2010
सख्या यसख्या यसख्या यसख्या यूूूू0 डी0(1) 2/20100 डी0(1) 2/20100 डी0(1) 2/20100 डी0(1) 2/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 13) की धारा 17 क, 17 ख, 279 और 304 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए,राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0ए0 (3) 9/94, तारीख 31 जनवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख प्रथम फरवरी, 1995 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और एतद्द्वारा इन्हें पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी हितबद्ध व्यक्ति को यदि इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव करने हैं, तो वह उन्हें, उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा। नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों) यदि कोई हो/हों, पर उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थातः-
1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....----इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 है ।
2222.... नियम 5 का संशोधननियम 5 का संशोधननियम 5 का संशोधननियम 5 का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 5 के उप नियम (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (च) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
''(च) यथास्थिति, किसी अन्य नगरपालिका या ग्राम सभा में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है।''। 3333.... नियम 14 कानियम 14 कानियम 14 कानियम 14 का ससससंश्ंश्ंश्ंशााााााोधनेधनेधनेधन....----उक्त नियमों के नियम 14 के द्वितीय परन्तुक में ''पांच'' शब्द के स्थान पर ''आठ'' शब्द रखा जाएगा।
4444.... नियम 15 कानियम 15 कानियम 15 कानियम 15 का ससससंश्ंश्ंश्ंशााााााोधनेधनेधनेधन....----उक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1) के परन्तुक में ''पांच'' शब्द के स्थान पर ''आठ'' शब्द रखा जाएगा।
5555.... नियम 25 कानियम 25 कानियम 25 कानियम 25 का ससससंश्ंश्ंश्ंशााााााोधनेधनेधनेधन....----उक्त नियमों के नियम 25 में ''वार्ड'' शब्द के स्थान पर ''वार्ड/नगरपालिका'' शब्द और चिन्ह रखे जाएगे। 5934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 6666.... नियम 33नियम 33नियम 33नियम 33-क का-क का-क का-क का ससससंश्ंश्ंश्ंशााााााोधनेधनेधनेधन....----उक्त नियमों के नियम 33-क के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
(1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपगत किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगीः-
(i) नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 60,000/- (ii) नगरपंचायत परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 40,000/- (iii) नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के सदस्य के लिए 10,000/- 7777.... नियम 49 क और 49नियम 49 क और 49नियम 49 क और 49नियम 49 क और 49 ख का अन्तःस्थापन ख का अन्तःस्थापन ख का अन्तःस्थापन ख का अन्तःस्थापन....----उक्त नियमों के नियम 49 के पशचात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-
मतदान डियूटी (कार्य) पर निर्वाचकों का मत देने के लिए हकदार होनाहकदार होनाहकदार होनाहकदार होना....----इसमें इसके ''''''''49 क 49 क 49 क 49 क मतदान डियूटी (कार्य) पर निर्वाचकों का मत देने के लिए मतदान डियूटी (कार्य) पर निर्वाचकों का मत देने के लिए मतदान डियूटी (कार्य) पर निर्वाचकों का मत देने के लिए पश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को उनके परिपूर्ण करने के अध्यधीन, निर्वाचक, जो उसी नगरपालिका के भीतर मतदान डियूटी (कार्य) पर हैं, नियम 49-ख में विनिदिर्ष्ट रीति में मत देने के लिए हकदार होगे।
ेने की स की स की स की सूचूचूचूचनानानाना....----उसी नगरपालिका में मतदान 49 ख49 ख49 ख49 ख.... मतदाताओं द्वारा मतदान डियमतदाताओं द्वारा मतदान डियमतदाताओं द्वारा मतदान डियमतदाताओं द्वारा मतदान डियूटूटूटूटी (कार्य) पर हाी (कार्य) पर हाी (कार्य) पर हाी (कार्य) पर होने ेने ेने डियूटी (कार्य) पर किसी भी निर्वाचक जो निर्वाचन में मत देना चाहता है, को सम्बद्ध नगरपालिका के रिटर्निंग ऑफिसर/अधिकारी को प्ररूप 43 में आवेदन देना होगा ताकि उसके पास, कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पावधि, जैसी राज्य निर्वाचन आयुक्त मतदान की तारीख से पूर्व अनुज्ञात कर सकेगा, पहुंच जाएः और यदि रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि मतदान डियूटी (कार्य) पर निर्वाचक है, तो वह उसे उस नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र जारी करेगा।
(2) निर्वाचक, सर्वथा उपाबन्ध ''क'' में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार प्ररूप 43-क में घोषणा के लिए, प्ररूप 43-ख में मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र के लिए लिफाफा और प्ररूप 43-ग में मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र के लिए बड़े लिफाफे का प्रयोग करेगा ।''।
8888.... नियम 62-क कानियम 62-क कानियम 62-क कानियम 62-क का अन्तस्थापन अन्तस्थापन अन्तस्थापन अन्तस्थापन....----उक्त नियमों के नियम 62 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 62-क अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
''62-क मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्रों की गणना-
(1) समय पर प्राप्त हुए मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्रों की गणना, पहले की जाएगी।
(2) मतों की गणना के प्रारम्भ के लिए नियत किए गए समय के पश्चात् प्राप्त हुए मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र को खोला नहीं जाएगा।
(3) तत्पश्चात इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में रिकार्ड किए गए मतों की गणना उस रीति में की जाएगी जैसी राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।''
9999.... प्ररूपप्ररूपप्ररूपप्ररूप 43,43,43,43, 43-क,43-क,43-क,43-क, 43-ख और 43-ग43-ख और 43-ग43-ख और 43-ग43-ख और 43-ग का अन्तस्थापन औरका अन्तस्थापन औरका अन्तस्थापन औरका अन्तस्थापन और उपाबन्ध उपाबन्ध उपाबन्ध उपाबन्ध ''''''''कककक'''''''' काकाकाका जाजाजाजोड़ा जानोड़ा जानोड़ा जानोड़ा जाना....---- प्ररूप 42 के पश्चात् निम्नलिखित नए प्ररूप और उपाबन्ध ''क'' जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5935 प्ररूप 43
(नियम 49 ख देखें)
रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना का पत्र
सेवा म,ें रिटर्निंग ऑफिसर, ----------नगरपालिका, जिला---------------।
श्रीमान जी,
मैं--------नगरपालिका में निर्वाचन डियूटी (कार्य) पर एक मतदाता हूं और मेरा नाम नगरपालिका की वार्ड संख्या----- के लिए निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या---पर दर्ज है । मैं उक्त नगरपालिका के होने वाले निर्वाचन में वार्ड संख्या----में अपना मतदान करना चाहता हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे मतदान पत्र जारी किया जाए ।
भवदीय, स्थान-------- तारीख-------
-----
प्ररूप 43-क
निर्वाचक द्वारा घोषणा
----- के लिए निर्वाचन (यह केवल तभी प्रयुक्त किया जाएगा जब निर्वाचक स्वयं घोषणा हस्ताक्षरित करे)।
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ही वह निर्वाचक हूं जिसे उपरोक्त निर्वाचन के लिए क्रम संख्या----वाला मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र जारी किया गया है ।
निर्वाचक के हस्ताक्षर तारीख------- पताः--------
हस्ताक्षर का सत्यापन।
उपरोक्त घोषणा----(निर्वाचक), जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और जिसकी पहचान मेरे समाधानप्रद रूप में ----(पहचानकर्ता) द्वारा जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मेरी उपस्थिति में हत्ताक्षरित की गई है।
सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर। पहचान कर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई है पदनाम------------ पताः ------------- तारीखः------------
5936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932प्ररूप 43-ख
मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र के लिए लिफाफा
क गणना से पूर्व नहीं खोला जाएगा -----निर्वाचन क्षेत्र से ---- (नगरपालिका के कार्यालय का नाम, जिसके लिए निर्वाचन किए जा रहे हैं) के लिए निर्वाचन । निर्वाचन डियूटी (कार्य) मतपत्र मतपत्र की क्रम संख्या------
प्ररूप 43-ग
निर्वाचन डियूटी कार्य मतपत्र के लिए बड़ा लिफाफा
ख. निर्वाचन-गणना से पूर्व तुरन्त मतदान डियूटी (कार्य) मतपत्र लिफाफे को नहीं खोला जाएगा
सेवा म,ें रिटर्निंग अॅाफिसर, निर्वाचन क्षेत्र से-- (नगरपालिका के कार्यालय का नाम जिसके लिए निर्वाचन किए जा रहे है) के लिए निर्वाचन ।
प्रेषक के हस्ताक्षर...............................
रिटनिर्गं अॅाफिसर, यहां नगरपालिका के सही निर्वाचन क्षेत्र का नाम भरें ।
-------
उपाबन्ध-''क''
निर्वाचकों के मार्गदर्शन हेतु अनुदेश नगरपालिकाओं के निर्वाचन में प्रयुक्त किया जाने वाला)
.....................से.................के लिए निर्वाचन ।
इसके साथ भेजे जा रहे जिन व्यक्तियों के नाम मतपत्र पर मुद्रित हैं, उपरोक्त निर्वाचन के अभ्यार्थी हैं, अपना मत अभ्यर्थी जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं के नाम के सामने स्पष्टतया निशान (चिन्ह) लगाकर रिकार्ड करें। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5937 निशान चिन्ह इस प्रकार लगाया जाना चाहिए जिससे स्पष्टतयाः और संदेह से परे उपदर्शित हो जाए कि किस अभ्यर्थी को आप अपना मत दे रहे हैं। यदि इस प्रकार लगाया गया निशान (चिन्ह) जिससे यह सन्देहप्रद प्रतीत होता है कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है, आपका मत अविधिमान्य होगा। निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृपया स्मरण रखें कि आपका केवल एक ही मत है। इस लिए आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते है तो आपका मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा ।
अपने मत को रिकार्ड करने के अपेक्षित निशाान (चिन्ह) से अन्यथा, मतपत्र पर चाहे जो भी हो अपने हस्ताक्षर न करें या कोई शब्द या निशान या चिन्ह या कुछ न लिखें ।
मतपत्र पर अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् मतपत्र को इसके साथ भेजे गए चिन्हित छोटे लिफाफे ''क'' में रखें। लिफाफे को सील द्वारा या अन्य किसी प्रकार से इसे बन्द करना सुनिश्चित करें । इसके बाद आप प्ररूप 43-क में घोषणा को हस्ताक्षरित कर सकते हैं।
प्ररूप 43-क में अपनी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और अपने हस्ताक्षर के सत्यापित किए जाने के पश्चात्, घोषणा को और चिन्हित छोटे लिफाफे ''क'' को बड़े लिफाफे चिन्हित, ''ख'' में रखे। बडे़ लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर या राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से परिदत करें।
आपको चिन्हित लिफाफे ''ख'' में उपबन्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।
निर्वाचन की समुचित विभिष्टियां यहां अन्तःस्थापित करें ।
आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लिफाफे को रिटर्निंग ऑफिसर या राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को----------से पूर्व---------को परिदत्त कर दिया है। कृपया नाटे करें कि-
(i) यदि आप उपरोकत उपदर्शित रीति में अपनी घोषणा सत्यापित करने या प्रमाणित करने में असफल रहते हैं, तो आपका मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा ; और
(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग अॅाफिसर या राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को --------------------के पश्चात्------------को प्राप्त होता है, तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी ।
(यहां पर मतों की गणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय और तारीख विनिर्दिष्ट की जाए।) ।''।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।5938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932
[Authoritative English Text of this Department notification No.UD-A (1)-2/2010, dated:
11th November, 2010, as required under article 348 (3) of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th November, 2010
No. UD-A (1)-2 /2010.—In exercise of the powers vested in her under sections 17A, 17B, 279 and 304 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the State Election Commission, is proposed to make the following rules, to amend the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 1994, notified vide this Department notification No. LSG-A(3)9/94 dated 31st January, 1995 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, (Extra Ordinary) dated 1st February 1995 and the same are hereby published in the Rjapatra, Himachal Pradesh (extra-ordinary) for the information of the general public as required under sub-section (5) of section 279 of the Act, ibid.
If any interested person likely to be affected by these draft rules has any objection or suggestion in respect of these rules, he may send the same to the Principal Secretary (UD) to Government of Himachal Pradesh, within a period of 15 days from the date of publication of the said draft rules in the Rjapatra, Himachal Pradesh.
The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said draft rules, namely:—
1. Short Title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal (Election) (Amendment) Rules, 2010.
2. Amendment of rule 5.—After clause (e) of sub rule (1) of rule 5 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rule, 1994 (hereinafter referred to as the said rule; the following clause (f) shall be Inserted, namely :—
"(f) is already registered in any other municipality or Gram Sabha, as the case may be." 3. Amendment of rule 14.—In second proviso to rule 14, of the said rule, for the word "five", the word , "eight" shall be substituted.
4. Amendment of rule 15.—In proviso to sub rule (1) of rule 15 of the said rule, for the words "five", the words, "eight" shall be substituted.
5. Amendment of rule 25.—(i) In rule 25 of the said rule, for the word "ward", the words and sign " ward /municipality" shall be substituted.
6. Amendment of rule 33-A.—For sub-rule (1) of rule 33 A of the said rules the following shall be substituted namely:—
(1) The maximum limit of election expenditure to be incurred by a contesting candidate or his authorized agent shall be as under:—
(i) For President/Vice President Municipal Council Rs. 60,000/- (ii) For President/Vice President Nagar Panchayat Rs. 40,000/- (iii) Member Municipal Council/Nagar Panchayat Rs. 10,000/-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5939 7. Insertion of rules 49A & 49 B.—After rule 49 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—
"49A. Electors on poll duty entitled to vote.—Subject to their fulfilling the requirement hereinafter specified, the electors who are on poll duty within the same municipality shall be entitled to vote in the manner specified in rule 49-B.
49B. Intimation by voters on poll Duty (1).—An elector on poll duty within the same municipality who wishes to vote at an election shall apply in form-43 to the Returning Officer of the concerned municipality so as to reach him at least seven days or such shorter period as the State Election Commission may allow before the date of poll; and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is an elector on poll duty, he shall issue to him a Poll Duty Ballot, each to be used for the election of President, vice Presidnet and member of that municipality".
(2) The elector shall use form 43-A for declaration, cover for Poll Duty paper in form 43-B and large cover for Poll Duly Ballot Papers in form 43-C strictly in accordance with the instructions contained in Annexure "A"
8. Insertion of rule 62-A.—After Rule 62 of the said rules, the following rule 62-A shall be inserted, namely :—
"62-A. Counting of Poll Duty Ballot Papers.—(1) The poll duty ballot papers received in time will be counted first.
(2) The poll duty ballot received after the hours fixed for the commencement of the counting of votes shall not be opened
(3) Thereafter counting of votes recorded in the Electronic Voting Machines will be under taken in the manners to be specified by the State Election Commission."
9. Insertion of froms 43, 43-A, 43-B and 43-C addition in Annexure 'A'.—After form 42, the following new forms and Annexure 'A' shall be added, namely:—
"Form 43
[See rule 49-B]
LETTER OF INTIMATION TO THE RETURNING OFFICER
To,
The Returning Officer, Municipal…………… District……………….
Sir,
I am a voter on election duty within the municipality and my name is entered at SR No……………..of the electoral roll for ward No…… of municipality.
I intend to cast my vote at the ensuing elections to the said Municipalities from ward No----- ------ It is, therefore, requested that ballot paper may kindly be issued to me.
Yours faithfully, Place………….. Date………..….
5940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932Form 43-A
DECLARATION BY ELECTOR
Election to the……………
(This is to be used only when the elector signs the declaration himself)
I hereby declare that I am the elector to whom the poll duty ballot paper bearing serial number ……………….has been issued at the above election.
Signature of elector.
Date…………..….… Address……………. Attestation of signature
The above declaration has been signed in my presence by………….(elector) who is personally known to me and has been identified to my satisfaction by ……….(identifier) who is personally known to me.
Signature of Attesting Officer.
Signature of identifier, if any…….…… Designation………………………...….. Address………………………….…….. Date……………..…………………..….
Form 43-B
COVER FOR POLL DUTY BALLOT PAPER (Put only one Ballot Paper)
A.
NOT TO BE OPENED
BEFORE COUNTING
*Election of …………….(Name of office of Municipal for which elections are to be held) from…………….Constituency.
POLL DUTY BALLOT PAPER
Serial number of ballot paper……
Form 43-C
LARGE COVER FOR POLL DUTY BALLOT PAPERS
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932 5941B.
ELECTION-IMMEDIATE POLL DUTY BALLOT PAPER COVER NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING
To
The Returning Officer For election……….(Name of office of Municipal for which elections are to be held) from……………….... *Constituency.
Signature………..….. Of sender……..……..
* Returning Officer to insert here the name of the appropriate Constituency of the Municipality.
Annexure- 'A'
INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF ELECTORS (To be used at an election to the Municipal)
Election to the*……..from the……………………………………………………..
The persons whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to cast your vote.
The mark should be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are casting your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have cast your vote, your vote will be invalid.
The number of members to be elected is one. Please remember that you have only one vote. Accordingly you should not vote for more than one candidate. If you do so, your ballot paper will be rejected.
Do not put your signature or write any word or mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark required to record your vote.
After you have recorded your vote on the ballot paper, place the ballot paper in the smaller cover marked 'A' sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.
You may then sign the declaration in form 43-A.
After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in form 43-A as also the smaller cover marked 'A' containing the ballot paper in the larger cover marked 'B'. After closing the larger cover, deliver it to the Returning Officer or the officer authorized in this behalf by the State Election Commission personally.
You have to give full signature in the space provided on the cover marked 'B'.
5942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2010/21 कार्तिक, 1932*Appropriate particulars of the election, to be inserted here.
You must ensure that the cover is delivered to the Returning Officer or the Officer authorized in this behalf by the State Election Commission before**……………… **on…………………
Please note that-
(i) if you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above, your ballot paper will be rejected; and
(ii) it the cover reaches the Returning Officer or the Officer authorized in this behalf by the State Election Commission after**………….on the**…………………your vote will not be counted. ________________________________* *(here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes).
By order, Sd/- Principal Secretary (UD).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित