राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरववववार, ार, ार, ार, 3333 मार्च मार्च मार्च मार्च, 2011, 2011, 2011, 2011////12121212 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1932, 1932, 1932, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 अगस्त, 2010
संख्याः फिशसंख्याः फिशसंख्याः फिशसंख्याः फिश....-ए(3) 7/2005-ए(3) 7/2005-ए(3) 7/2005-ए(3) 7/2005....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 31.12.2006 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग मत्स्यजीवी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती ह,ैं अर्थात्ः-
248-राजपत्र/2011-3-3-2011 (9197) 9198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यजीवी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । उपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग मत्स्यजीवी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 के उपाबन्ध "क" में :-
(क) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "(i) नियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमान पे बैंड 4900-10680 ग्रेड पे 1400/- रूपए
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :- रू. 6300/- रूपए (स्तंभ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)"
(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थात्ः- (i) 331/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तंम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।
662/3 प्रतिशत, यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगेे और तथाकथित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगेे, और
(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थातः- "चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की सेवाकाल के आधार पर संयुक्त वरिष्ठता सूचि, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरीयता छेडे़े बिना, तैयार की जाएगी।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (।ं) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दर्गुम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण ।स्पष्टीकरण ।स्पष्टीकरण ।स्पष्टीकरण ।....----उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओें और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9199 स्पष्टीकरण ।।स्पष्टीकरण ।।स्पष्टीकरण ।।स्पष्टीकरण ।।....----उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन हेतु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल । 3. रोहडू़ उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ाभंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उपतहसील के गाडा़ गुसैणी, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामण, देवगढ,़ ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद पर में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपवन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपवन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नौन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धाें के अनुसार की गई थी :
9200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।''
(घ) स्तम्भ संख्या-15(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-
((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में मत्स्यजीवी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु वर्षार्नुवर्ष आधार पर संंिवदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा अवधि को बढ़ाया/नवीकृत किया जाएगा।
पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना....-निदेशक, (ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धिसंविदात्मक उपलब्धिसंविदात्मक उपलब्धिसंविदात्मक उपलब्धियांयांयांयां....----संविदा के आधार पर नियुक्त मत्स्यजीवी को 6300/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयनचयनचयनचयन प्रक्रि प्रक्रि प्रक्रि प्रक्रियायायाया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
चयन, निदेशक-एवं-प्रारक्षी, मत्स्यपालन हिमाचल प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित/मौखिक परीक्षा संचालित करके किया जाएगा। यदि आवेदकों की संख्या संबन्धित विषय में रिक्तियों से दस गुना से अधिक है, तो चयन समिति लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकेगी। चयन का मानदंड निम्न प्रकार से दर्शाए गए अंकों के वितरण पर आधारित होगाः-
| क्रम संख्या | थ्वशिष्टियां थ् थ् थ् वशिष्टियां | अंकअंकअंकअंक | टिप्पणियां |
| 1. | मैट्रिक में प्राप्त अंक | 50 | प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का तीस प्रतिशत। |
| 2. | दस जमा दो में प्राप्त अंक | 20 | प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का बीस प्रतिशत। |
| 3. | हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों एवं बोलियों का ज्ञान | 15 | - |
| 4. | मौखिक परीक्षा | 15 | - |
(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6300/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम(जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190/- रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/ होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध जैसे एफ.आर. एस.आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (मत्स्य पालन विभाग)।9202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 उपाउपाउपाउपाबन्ध-खबन्ध-खबन्ध-खबन्ध-ख मत्स्यजीवी और हिमाचल प्रदेश्मत्स्यजीवी और हिमाचल प्रदेश्मत्स्यजीवी और हिमाचल प्रदेश्मत्स्यजीवी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदेश्ेश्ेश्ेशक एवाक एवाक एवाक एवं प्रां प्रां प्रां प्रारक्षी, मत्स्य पालन विभाग केरक्षी, मत्स्य पालन विभाग केरक्षी, मत्स्य पालन विभाग केरक्षी, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से माध्यम से माध्यम से माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्र्ररूपंविदा/करार का प्र्ररूपंविदा/करार का प्र्ररूपंविदा/करार का प्र्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति.......................................पुत्र /पुत्री श्री.................................... निवासी............................... ..............संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक मत्स्य पालन विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..........................को किया गया ।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मत्स्यजीवी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार मत्स्यजीवी के रूप में ................से प्रारम्भ होने और...........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वषार्नुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है, और तभी उसकी संविदा अवधि को बढ़ाया/नवीकृत किया जा सकेगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6300/- रूपए प्रतिमास होगी ।
3 प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) कि जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कतर्व्य(डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह, उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9203 9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0आई0एस0) योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा । इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।
साक्षियों की उपस्थिति में 1............................. ............................... .............................. (नाम व पूरा पता) 2................................ .................................... ...................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1....................................... ......................................... ........................................ (नाम व पूरा पता) 2......................................... .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
-------
[Authoritative English Text of this department notification No. Fish-A(3)7/2005, dated
28.08.10 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
FISHERIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th August, 2010
No. Fish-A(3)7/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Fishermen, Class-IV-(Non- Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2006 notified vide this Department Notification of even number dated 30.12.2006, namely:-
1. Short title and Commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Fishermen, Class-IV (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (first amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
9204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 19322. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Fisheries Department, Fishermen, Class-IV-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2006:—
(a) for the existing provisions against Col. No.4, the following shall be substituted, namely:—
(i) Pay scales for regular incumbents Pay Band 4910-10680 Grade Pay 1400
(ii) Emoluments for contract employees Rs. 6300/- (As per details given in col. 15-A)
(b) for the existing provisions against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-
331/3% by promotion, failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
662/3% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column, and
(c) For the existing provisions against Col.No.11, the following shall be substituted, namely:-
By promotion from amongst the Class-IV employees having 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade.
For the purpose of promotion a combined seniority of eligible officials shall be prepared on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:
Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 92053. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram
Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona
and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of
Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani,
Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil
Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani,
Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni,
Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles
of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi
District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules;
Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules ;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
9206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932(d) For the existing provisions against Col. No.15-A, the following shall be substituted, namely:-
Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Fishermen in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Fishermen on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 6300/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs. 190/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the competent authority from time to time.
The selection will be made by the Director-cum-Warden of Fisheries, HP by conducting the written/Viva-voce test of the candidates. The Selection Committee may conduct the written test if the number of applicants is more that ten times the vacancies in concerned subject. The criteria for selection will be based on the distribution of marks given below:-
| Sr. No. | Particulars | Marks | Remarks |
| 1. | Marks obtained in matric | 50 | 30% of the percentage of marks obtained. |
| 2. | Marks obtained in 10+2 | 20 | 20% of the percentage of marks obtained. |
| 3. | Knowledge of custom, manner and dialect of HP | 15 | — |
| 4. | Viva-voce | 15 | — |
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6300/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 190/- (3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
By order Sd/- Pr. Secretary(Fisheries).
_______
Annexure-B
Form of contract/agreement to be executed between the Fishermen_________& the
Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries
Department
This agreement is made on this--------------------day of -------------------in the year...............Between Sh/Smt./Km.........................S/o/D/o....................Shri........................ R/o..........................................................................................................................................................
9208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932............................................................................................contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries,Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a .. Fishermen on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Fishermen for a period of 1 year commencing on day of................and ending on the day of ........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on................................................... And information notice shall not be necessary.
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 6300/- P.M.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year.No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contractual. appointee.......shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9209IN THE PRESENCE OF WITNESSES: 1. ................................................................... ................................................................... .................................................................... (Name and Full Address) In the presence of witness
(Signature of the First party) 2. .................................................................. ................................................................... ................................................................... (Name and Full Address)
(Signature of the Second Party) 2. ................................................................. ................................................................... ................................................................. (Name and Full Address)
________
मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 अगस्त, 2010
संख्याः फिश-ए(3)-6/2001संख्याः फिश-ए(3)-6/2001संख्याः फिश-ए(3)-6/2001संख्याः फिश-ए(3)-6/2001....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श स,े हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में कनिष्ट तकनीशियन (मकैनिक), वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से सन्लग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्ः--
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। निरसन और व्यावृत्तियां....--------(i) अधिसूचना संख्या मत्स्य-ख (1)-1/83 तारीख 24-12-1985 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां
द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश फिशरीज डिपार्टमैंट मकैनिक, क्लास-III (नॉनगजेटिड एग्जेक्यूटिव), रैक्रूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 1985, का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (मत्स्य पालन)।9210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क'' ''हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मेेंं कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक), वर्ग-ायन (मकैनिक), वर्ग-ायन (मकैनिक), वर्ग-ायन (मकैनिक), वर्ग-III-(अराजपत्रित) के पद के -(अराजपत्रित) के पद के -(अराजपत्रित) के पद के -(अराजपत्रित) के पद के ''हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मेेंं कनिष्ठ तकनीश्ि ''हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मेेंं कनिष्ठ तकनीश्ि ''हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मेेंं कनिष्ठ तकनीश्ि लिए भर्ती औरैर प्रोन्नति नियम ।लिए भर्ती औरैर प्रोन्नति नियम ।लिए भर्ती औरैर प्रोन्नति नियम ।लिए भर्ती औरैर प्रोन्नति नियम ।
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------कनिष्ठ तकनीशियन(मकैनिक)
2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....-------- 01 (एक)
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....-------- वर्ग-III (अराजपत्रित)
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------(i) नियमित पदधारियों के : पे बैंड रू. 5910-20200/- लिए वेतनमान ग्रेड पे रू. 1900/- आरम्भिक वेतन रू. 7810
(ii) संविदा पर नियुक्त रू. 7810/- कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ ।
5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....--------लागू नहीं । 6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....-------- 18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी, हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवं्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे।
1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियें की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9211 7777.... सीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यू ाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....--------((((कककक) ) ) ) ाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यू ाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यू अनिवार्य अर्हताएं :अनिवार्य अर्हताएं :अनिवार्य अर्हताएं :अनिवार्य अर्हताएं :
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से दसवीं/हायर सकैन्डरी पार्ट-I हो।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त आई.टी.आई/संस्थान से मोटर मकैनिक के व्यवसाय में प्रमाण-पत्र। ((((खखखख) ) ) ) वांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हता....--------हिमाचल प्रदेश की रूढिया,ें रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहींकी दशा में लागू होगी या नहींकी दशा में लागू होगी या नहींकी दशा में लागू होगी या नहीं....--------आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। परन्तु इस नियम के उपबन्ध संविदा नियुक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे।
10101010.... भर्ती की पद्धतिः भतीभर्ती की पद्धतिः भतीभर्ती की पद्धतिः भतीभर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न र् सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न र् सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न र् सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता....--------शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तंम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....--------लागू नहीं।
प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....--------लागू नहीं। 12121212.... यदि विभागीययदि विभागीययदि विभागीययदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना
में जिन परिस्थितियों मेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया 13131313.... भर्ती भर्ती भर्ती भर्ती करने करने करने करने में जिन परिस्थितियों मेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया में जिन परिस्थितियों मेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया में जिन परिस्थितियों मेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------सीधी भर्ती के मामले म,ें पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15(क)15(क)15(क)15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन चयन चयन चयन....--------इन नियमों में किसी बात के होते हुए संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए भी पद पर संविदा नियुक्तिया,ं नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--
((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, में कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। 9212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है, और तभी उसकी संविदा अवधि को बढ़ाया/नवीकृत किया जाएगा।
(ख)(ख)(ख)(ख) पद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रपद का हिमाचल प्रददददेश अधीनस्थ सेवाऐश अधीनस्थ सेवाऐश अधीनस्थ सेवाऐश अधीनस्थ सेवाएं चयन बां चयन बां चयन बां चयन बोर्ड केर्ड केर्ड केर्ड केेेे कार्यक्षेत्र म कार्यक्षेत्र म कार्यक्षेत्र म कार्यक्षेत्र में आनाः-ें आनाः-ें आनाः-ें आनाः-----निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा ।
((((II)))) संंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियांसंंिवदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक) को 7810/-. रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलबिधयों में 240/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) के बराबर वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
((((III)))) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....--------निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी होगा।
((((IV)))) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।
((((V) ) ) ) संंिवदात्मक नियुक्तियोेंं के लिए चयन समितिसंंिवदात्मक नियुक्तियोेंं के लिए चयन समितिसंंिवदात्मक नियुक्तियोेंं के लिए चयन समितिसंंिवदात्मक नियुक्तियोेंं के लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
((((VI)))) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
((((VII) ) ) ) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्र्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/-रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9213 (ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध, जैसे एफ.आर. एस. आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियाें के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशोेंं के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (दों) की बावत, शिथिल कर सकेगी ।
--------
उपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-ख कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्यपालन के कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्यपालन के कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्यपालन के कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्यपालन के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति -------------------सपुत्र/सपुत्री श्री------------ निवासी -------------------------- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक-एवं प्रारक्षी मत्स्यपालन (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ------- को किया गया ।
द्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--
1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ तकनीशियन (मकैनिक) के रूप में --------------से प्रारम्भ होने और ----------------- को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ9214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात्----------- दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है, और तभी उसकी संविदा अवधि को बढ़ाया/नवीकृत किया जाएगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी इस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात,् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जो सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल. टी. सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डि्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा म,ें बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी. एफ./जी.पी.एफ भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में :-
1. ............................................. ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9215 2. ............................................. ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ............................................. ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) 2. ............................................. ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
--------
[Authoritative English text of Government Notification no. Fish-A(3)-6/2001, dated the 26 August,
2010 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
FISHERIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th August, 2010
No. Fish-A(3)-6/2001.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Junior Technician(Machenic) Class-III (Non- Gazetted) in the Department of Fisheries, Himachal Pradesh as per Annexure-A, attached to this notification, namely :—
1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Fisheries, Junior Technician(Machenic), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2010
(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.
2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Fisheries Department's Machenic Class-III(Non-Gazetted Executives)Recruitment and Promotion Rules, 1985 notified vide notification No. Matysa-Kha(1) 1/83 dated 24.12.1985 are hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Pr.Secretary (Fisheries).
9216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF Junior Technician (Mechanic) (Non-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF Fisheries HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the Post.— Junior Technician(Mechanic)
2. Number of posts.— 1 (one)
3. Classification.— Class-III, NON-GAZETTED
4. (i) Pay Scale for regular incumbents.—Pay Band =5910-20200 Grade Pay= 1900 Initial Pay. 7810/- (ii) Emoluments for Contract employees Rs.7810/-
5. Whether Selection or Non-Selection post.— N.A.
6. Age for direct recruitment.— Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.
(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.—
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9217(a) ESSENTIAL QUALIFICATION :
(i) Matriculations /Higher Secondary Part-I from a recognized Board/Institution.
(ii) Certificate in the Trade of Motor Mechanic from a recognized ITI/Institution.
(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age:----------------------Not applicable.
Educational qualification ---N.A.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing .
Provided that the provisions of this Rule shall not be applicable in the case of Contract appointments.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which
promotion/deputation/ transfer is to be made.—N.A.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition— N.A.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.
15 A Selection for Appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Junior Technician(Mechanic) in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
9218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director-cum Warden of Fisheries, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Tecnhician(Mechanic) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band+Grade Pay).An amount of Rs 240/-(3% of the minimum of Pay Band+Grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director-cum-Warden of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.S.S.S.B.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.S.B. from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band+ Grade Pay).An amount of Rs 240/-(3% of the minimum of Pay Band+Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given .
(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9219(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes/other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— N.A.
18. Powers to Relax.— Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.
ANNEXURE-B
Form of contract/agreement to be executed between the Junior Technician(Mechanic) & the
Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year……………….. between Sh/Smt. ………….............................................................……S/o/D/o Shri….………………R/o…………………....………………………………………………………., contract appointee (hereinafter called the
FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director-cum- Warden of Fisheries Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Technician(Mechanic) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Technician(Mechanic) for a period of 1 year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………………………….. and information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
9220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 19322. The contract salary of the FIRST PARTY will be Rs. 7810/- Per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.
4. Contractual Junior Technician(Mechanic) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Junior Technical (Mechanic). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unathorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Technician(Mechanic) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
8. Contractual Junior Technician mechanic shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ……………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address) (signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ……………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address) (signature of the SECOND PARTY)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9221 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
___________
मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2 03 सितम्बर, 2010
संख्या फिशसंख्या फिशसंख्या फिशसंख्या फिश....-ए(3) 8/2005-ए(3) 8/2005-ए(3) 8/2005-ए(3) 8/2005....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तकु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श सें इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 29.08.2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैंं, अर्थात्ः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश्ेा में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे। 2222.... उपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध "क" में :-
(क) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''(''(''(''(i) ) ) ) नियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमाननियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमाननियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमाननियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमान.--पे बैंड 5910-20200 ग्रेड पे 2000/- रुपए.
संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां....--------7910/-रुपए (स्तम्भ 15-क में ((((ii) ) ) ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां दिए गए ब्यौरे के अनुसार)''
(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और
पचास प्रतिशत यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों/स्वायत निकायों में से स्थानान्तरण द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ;'' और
(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामाने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थात्ः- विभागीय क्लीनरों में से प्रोन्नति द्वारा, जो स्तम्भ संख्या 7 में यथा विहित अनिवार्य अर्हता रखते हों, और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश में अन्य सरकारी विभागों/स्वायत निकायों में से स्थानान्तरण द्वाराः 9222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुगर्म क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओेंं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-
1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल । 3. रोहडू़ उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगडा़ जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उपतहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, टे्रला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेड,़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चियूणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों मेंं, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपवन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी ।
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपवन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे ;
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती आरै प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9223 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पुर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....-------- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीें समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धाें के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
(घ) स्तम्भ संख्या 15 के सामाने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थात्ः- सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, अभ्यर्थी के वाहन चालन और रख रखाव के कौशल के लिए मौखिक परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा के लिए विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकरण के नामनिर्देशितियों के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक, सहायक अभियन्ता (मैकनिकल) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्धक/फोरमैन में से कम से कम दो सदस्यों से समाविष्ट होगी। व्यावहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा;'' और
(ड.) स्तम्भ संख्या-15(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबधनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगी :-
((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, में चालक को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को बढ़ाया/नवीकृत किया जा सकेगा।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र मे पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनां आनां आनां आना....--------निदेशक, पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र मे पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र मे मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदाें के व्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा आरै विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। (ग) चयन, इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां संविदा के आधार पर नियुक्त चालक को 7,910/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। 9224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष(वर्षाें) के लिए संविदात्मक उपलबिधयों में 230/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत), वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयचयचयचयन प्रक्रियान प्रक्रियान प्रक्रियान प्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, अभ्यर्थी के वाहन चालन और उसके रख रखाव के कौशल के लिए मौखिक परीक्षा और व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा के लिए विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकरण के नामनिर्देशितियों के अतिरिक्त, मोटर यान निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश लोक निार्माण विभाग के सहायक अभियन्ता (मकैनिकल) और हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्धक/फोरमैन में से, कम से कम दो सदस्यों से समाविष्ट होगी। व्यावहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा;।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....--------जैसी स्तम्भ संख्या 15-क (IV) में विहित की जाएं।
(VI) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन और शर्तंेनिबन्धन और शर्तंेनिबन्धन और शर्तंेनिबन्धन और शर्तंे.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7910/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए सविदात्मक रकम में 230/- रुपए( पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति आरै एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी कदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना अपक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9225 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध, जैसे एफआर. एस. आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
-------
उपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-ख चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य, मत्स्य पालन विभाग के चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य, मत्स्य पालन विभाग के चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य, मत्स्य पालन विभाग के चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से माध्यम से माध्यम से माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली सनिष्पादित की जाने वाली संविदा/ंविदा/ंविदा/ंविदा/करार का पकरार का पकरार का पकरार का प्ररू्ररू्ररू्ररूपपपप
यह करार श्री /श्रीमति.......................................पुत्र /पुत्री श्री....................................निवासी............................... ..............संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक मत्स्य पालन हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................ को किया गया ।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में ................से प्रारम्भ होने और...........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित(समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को बढ़ाया/नवीकृत किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7,910/ - रुपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति आरै एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
5. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा । 9226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिक्त्सिा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यां)े को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0आई0एस0) योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।
साक्षियों की उपस्थिति में 1. .................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता) 2. .................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1. ................................................... ................................................... ................................................... (नाम व पूरा पता) 2. .................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
-------
[Authoritative English Text of this department notification No. Fish-A(3)8/2005, dated
03.09.2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
FISHERIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd September, 2010
No. Fish-A(3)8/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Publicराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9227 Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Driver ,Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009 notified vide this Department Notification of even number dated 29.08.2009, namely:-
1. Short title and Commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Driver, Class-III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (first amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Department of Fisheries, Driver, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009:-
(a) for the existing provisions against Col.No.4, the following shall be substituted, namely:-
(i) Pay scales for regular incumbents.—Pay Band 5910-20200 Grade Pay 2000 (ii) Emoluments for contract employees.—Rs. 7910/- (As per details given in col. 15-A).
(b) for the existing provisions against Col.No. 10, the following shall be substituted, namely:-
(i) 50% by promotion, and 50% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis failing which by transfer from other Govt. Departments/Autonomous Bodies in HP as the case may be.The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column, and
(c) For the existing provisions against Col.No.11, the following shall be substituted, namely:-
By promotion from amongst the departmental cleaners who possess the essential qualifification as prescribed at Col. No. 7 and having 5 years regular combined with adhoc service rendered in the grade, failing which by transfer from other Government Departments/Autonomous Bodies in H.P.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:
Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
9228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-
1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules;
Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules ;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9229Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged,
(d) For the existing provisions against Col.No.15, the following shall be substituted, namely:-
Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce and practical test for driving and maintenance skill of the candidate. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, A.E. Machenical HPPWD and Manager/foreman of HRTC in addition to the nominee(s)of appointing authority, Passing of practical test shall be mandatory; and (e) For the existing provisions against Col. No.15-A, the following shall be substituted, namely:-
Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Driver in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Driver on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7910/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs. 230/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of written/ viva-voce and practical test for driving and maintenance skill of the candidate. The Departmental Selection Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, A.E. Machenical HPPWD and Manager/foreman of HRTC in addition to the nominee(s)of appointing authority, Passing of practical test shall be mandatory.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As prescribed in Column 15-A(IV).
9230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7910/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 230/- (3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given .
(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
By order, Sd/- Pr. Secretary.
_________
Annexure-B
Form of contract/agreement to be executed between the Driver_________& the Government
of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries Department
This agreement is made on this…………………………….day of……………………..in the year...............Between Sh/Smt./Km………..........................S/o/D/o ....................Shri........................ R/o..........................................................................................................................................................
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9231............................................................................................contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries,Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Driver on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Driver for a period of 1 year commencing on day of................and ending on the day of ........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on................................................... And information notice shall not be necessary.
Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.
2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 7910/- P.M.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year.No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contractual. appointee.......shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale..
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
9232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932IN THE PRESENCE OF WITNESSES: 1. ................................................................... ................................................................... .................................................................... (Name and Full Address)
(Signature of the First party) 2. ................................................................... ................................................................... .................................................................... (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS : 1. .................................................................. ................................................................... ................................................................... (Name and Full Address)
(Signature of the Second Party) 2. ................................................................. ................................................................... ................................................................. (Name and Full Address)
________
मत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभागमत्स्य पालन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 अगस्त, 2010
संख्याः फिश-ए(3) 8/2001संख्याः फिश-ए(3) 8/2001संख्याः फिश-ए(3) 8/2001संख्याः फिश-ए(3) 8/2001....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संंिवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 20.08.2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग कनिष्ठ अभियन्ता, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हें, अर्थात्ः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2222.... उपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधनउपाबन्ध "क" का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग कनिष्ठ अभियन्ता, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध "क" में :-
(क) स्तम्भ संख्या : 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''(i) नियमित पदधारियोेंं के लिए वेतनमान ''पे बैंड 10300-34800 रूपए ग्रेड पे 3800/- रूपए प्रारम्भिक वेतन 14590/- रूपए
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां रू. 14100/-रूपए (स्तंभ 15-क में दिए गए ब्यौर के अनुसार)'' राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9233 (ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थातः- (i) शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और
(ग) स्तम्भ संख्याः 15(क) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-
((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में कनिष्ठ अभियन्ता वर्ग-III को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना....-निदेशक, मत्स्यपालन पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को 14100/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलबिधयों में 430/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंंिवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाऐं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....----(क) संिवदा पर नियुक्त व्यक्ति को 14100/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430/- रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा 9234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/ होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिक्त्सिा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध जैसे एफआर. एस.आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (मत्स्य पालन विभाग)।
------
उपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-ख कनिष्ठ अभियन्ता और हिमाचल प्रदेश्कनिष्ठ अभियन्ता और हिमाचल प्रदेश्कनिष्ठ अभियन्ता और हिमाचल प्रदेश्कनिष्ठ अभियन्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदा सरकार के मध्य निदेश्ेश्ेश्ेशक एवाक एवाक एवाक एवं प्रां प्रां प्रां प्रारक्षी, मत्स्य पालन विभागरक्षी, मत्स्य पालन विभागरक्षी, मत्स्य पालन विभागरक्षी, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से के माध्यम से के माध्यम से के माध्यम से निष्पादित की जाने निष्पादित की जाने निष्पादित की जाने निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्र्ररूपवाली संविदा/करार का प्र्ररूपवाली संविदा/करार का प्र्ररूपवाली संविदा/करार का प्र्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति.......................................पुत्र /पुत्री श्री.................................... निवासी............................... ..............संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक मत्स्य पालन विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................ को किया गया ।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9235 1. यह कि प्रथम पक्षकार, कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में ................से प्रारम्भ होने और...........को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वर्षार्नुवर्ष आधार पर संविदा अवधि को बढ़ाने/नवीकरण हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है तथा केवल तभी उसकी संविदा की अवधि की बढौतरी/नवीकरण किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/- रूपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता ह,ै जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) कि जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संंिचत किया जा सकेगा । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
5. नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कतर्व्य(डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिक्त्सिा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0आई0एस0) योजना के साथ-साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है। 9236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 साक्षियों की उपस्थिति में 1............................. ............................... .............................. (नाम व पूरा पता) 2................................ .................................... ...................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1....................................... ......................................... ........................................ (नाम व पूरा पता) 2......................................... .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
-------
[Authoritative English Text of this department notification No. Fish-A(3)8/2001, dated
27-08-10 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
FISHERIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27 August, 2010
No. Fish-A(3)8/2001.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Junior Engineer,Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009 notified vide this Department Notification of even number dated 20.08.2009, namely:-
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Junior Engineer, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (first amendment) Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Department of Fisheries, Junior Engineer, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009:—
(a) for the existing provisions against Col. No.4, the following shall be substituted, namely:—
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9237(i) Pay scales for regular incumbents Pay Band 10300-34800 Grade Pay 3800 Initial Pay 14590/-
(ii) Emoluments for contract employees Rs. 14100/- (As per details given in col. 15-A)
(b) for the existing provisions against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-
100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be failing which by transfer.The contract employees will get emoluments as given in Col. 15- A and will be governed by service conditions as specified in the said column, and
(c) For the existing provisions against Col.No.15-A, the following shall be substituted, namely:-
Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Junior Engineer in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P.Public Service Commission H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 14100/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs 430/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board from time to time.
9238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.14100/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 430/- (3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
By order, Sd/- Pr. Secretary(Fisheries).
________
Annexure-B
Form of contract/agreement to be executed between the Junior Engineer_________& the
Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries
Department
This agreement is made on this--------------------day of -------------------in the year...............Between Sh/Smt./Km.........................S/o/D/o....................Shri........................
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9239R/o.......................................................................................................................................................... ............................................................................................contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries,Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a .. Junior Engineer on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Engineer for a period of 1 year commencing on day of................and ending on the day of ........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on................................................... And information notice shall not be necessary.
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 14100/- P.M.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year.No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contractual. appointee.......shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
9240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932IN THE PRESENCE OF WITNESSES: 1. ................................................................... ................................................................... .................................................................... (Name and Full Address) In the presence of witness
(Signature of the First party) 2. .................................................................. ................................................................... ................................................................... (Name and Full Address)
(Signature of the Second Party) 2. ................................................................. ................................................................... ................................................................. (Name and Full Address)
_______
ब अदालत श्री भवानी सिंह जिजटा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 61/9 आफ 09 गांव : बामटा तारीख पेशी : 19-3-2011.
1. श्री राजेश कुमार, 2. सतीश कुमार पुत्रान कौशल्या देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री धर्मपाल पुत्र श्री मंगत राम, सभी निवासी गांव बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थीगण।
बनाम
1. सर्वश्री राम सिंह पुत्र शिव राम, निवासी गांव बैहना जट्टां, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, 2. राम लाल, 3. जयपाल पुत्र, 4. रामजानी, 5. कौशल्या देवी, 6. लीला, 7. सत्या देवी, 8. शकुन्तला देवी पुत्रियां कृष्णु राम, 9. संजीव पुत्र 10. श्रीमती सुनीता पुत्री,श्रीमती कौशल्या पुत्री —ष्णु, 11. श्रीमती रामेश्वरी पुत्री निक्कू, 12. श्रीमती शंकरू धर्मपत्नी स्व0 श्री निक्कू, 13. रामदेही पुत्री बुधू, 14. रामकू पुत्री बुधु, 15. राजेन्द्र पाल पुत्र संत राम, 16. कमल जीत पुत्र संत राम, 17. गीता देवी धर्म पत्नी स्व0 श्री संत राम, 18. राज पत्नी राकेश, 19. ओम प्रकाश पुत्र गजन, 20. परस राम पुत्र दित्तू, 21. कमल देव पुत्र श्याम सिंह, 22. गोपाल दास पुत्र नथू राम, निवासी गांव बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश .. प्रतिवादीगण।
आवेदन-पत्र अधीन धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 किए जाने तकसीम खाता मुशत्रका भूमि खसरा नं0 256/245/233, 244/233, खाता खतौनी नं0 22/30, 31, 32, तादादी 3-05 बीघा, वाक्या मौजा बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
समन बनाम :
1. लच्छमण पति राम कली, 2. मदन लाल पुत्र, 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र, 4. माया देवी, 5. सावित्री देवी, 6. सीता देवी पुत्रियां, राम कली पत्नी लच्छमण, निवासी लखनपुर, 7. संजीव पुत्र, 8. सुनीता पुत्री कौशल्या, निवासी बैहना जट्टां, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, 9. लीला पुत्री कृष्णु, 10. सत्या पुत्री कृष्णु, 11. रामेश्वरू पुत्री निक्कू, 12. राम देई पुत्री बुधु, 13. गीता देवी विधवा संत राम, 14. कमल देव पुत्र श्याम सिंह, सभी निवासी गांव बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में वादीगण ने दावा तकसीम खाता मुशत्रका भूमि की तकसीम गुजार रखा है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय से प्रतिवादीगण को मुकद्दमा की पैरवी के लिए समन जारी किए गए। लेकिन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9241 उपरोक्त वादीगण की तामील सही तरीका से नहीं हो रही है। अब इस न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।
अतः इस इश्तहार से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे उन्हें कोई उजर एवं एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 19-3-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। गुजरने तिथि 19-3-2011 किसी भी किस्म का कोई उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा उपरोक्त प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादग्रस्त भूमि की तकसीम के लिए तरीका तकसीम तजवीज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-2-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
भवानी सिंह जिजटा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री भवानी सिंह जिजटा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 62/9 आफ 09 गांव : बामटा तारीख पेशी : 19-3-2011.
1. सर्वश्री सतीश कुमार, 2. राकेश कुमार पुत्रान 3. कौशल्या धर्मपत्नी स्व0 श्री धर्मपाल, सभी निवासी .. प्रार्थीगण। गांव बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. राम लाल, 2. जयपाल पुत्र, 3. रामजानी पुत्री, 4. कौशल्या देवी, 5. लीला, 6. शकुन्तला देवी पुत्रियां कृष्णु राम, 7. बाबू राम, 8. सोहन लाल, 9. श्रीमती रामेश्वरु पुत्री, 10. श्रीमती शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री निक्कू, 11. रामदेई पुत्री, 12. रामकली पुत्री बुधु, 13. राजेन्द्र पाल, 14. कमल जीत पुत्र, 15. गीता देवी धर्म पत्नी स्व0 श्री संत राम, 16. राज पत्नी राकेश, 17. ओम प्रकाश पुत्र गजन, 18. परस राम पुत्र, 19. प्रेेम लाल पुत्र मुन्शी राम, 20. सुख देई पत्नी दौलत राम, अनविश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, सभी निवासी गांव बामटा, तहसील सदर, ..प्रतिवादीगण। जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
आवेदन-पत्र अधीन धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 किए जाने तकसीम खाता मशत्रका खाता खतौनी नं0 21/24, 25, 26, 27, 28, 29, खसरा नं0 226/131, 232/132, 231/131, 230/131, 227/131, 228/131 तादादी 1-03 बीघा, वाक्या मौजा बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
समन बनाम :
1. संजीव पुत्र, 2. सुनीता पुत्री कौशल्या, निवासी बैहना जट्टां, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, 3. लीला देवी पुत्री कृष्णु, 4. सोहन लाल पुत्र, 5. श्रीमती रामेश्वरु पुत्री निक्कू, 6. राम देई पुत्री बुधु, 7. लच्छमण पति राम कली, 8. मदन लाल पुत्र, 9. सुरेन्द्र कुमार पुत्र, 10. माया देवी, 11. सावित्री देवी, 12. सीता देवी पुत्रियां, राम कली पत्नी लच्छमण, निवासी लखनपुर, 13. गीता देवी विधवा सदा राम, 14. प्रेम लाल पुत्र मुन्शी राम, 15. सुख देई पत्नी दौलत राम, सभी निवासी गांव बामटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में वादीगण ने दावा तकसीम खाता मुशत्रका भूमि की तकसीम गुजार रखा है। अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय से प्रतिवादीगण को मुकद्दमा की पैरवी के लिए समन जारी किए गए। लेकिन 9242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 उपरोक्त वादीगण की तामील सही तरीका से नहीं हो रही है। अब इस न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।
अतः इस इश्तहार से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे उन्हें कोई उजर एवं एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 19-3-2011 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। गुजरने तिथि 19-3-2011 किसी भी किस्म का कोई उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा उपरोक्त प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादग्रस्त भूमि की तकसीम के लिए तरीका तकसीम तजवीज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 7-2-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
भवानी सिंह जिजटा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री ठाकुर सिंह पुत्र स्व0 श्री वेली राम, निवसी लोट, डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री ठाकुर सिंह पुत्र स्व0 श्री वेली राम, निवसी लोट, डा0 उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता स्व0 श्री वेली राम की मृत्यु दिनांक 10-8-1983 को मुहाल लोट में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 24-3-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 10-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9243
In the Court of Shri Sukh Dev Verma, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 5/NT/11
1. Shri Jyanti Thakur s/o Udham Singh, resident of Ward No. 2, Lower Ram Nagar, Dharamshala.
2. Smt. Minakshi daughter of Shri Pritam Singh r/o Jyanti Vihar, Kangra . . Applicants.
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE :
Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on (date) 18-5-2001 at (Place) Lower Ram Nagar, Dharamshala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 26-3-2011 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time)10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 29th day of January, 2011.
Seal.
SUKH DEV VERMA,
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत श्री सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 6/NT/11
श्रीमती शशि गुलेरिया बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
9244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 नोटिस बनाम आम जनता।श्रीमती शशि गुलेरिया पत्नी श्री कुलदीप सिंह गुलेरिया, निवासी लोअर बडोल, मौजा P. O. दाड़ी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र दिगविजय सिंह (Digvijay Singh) की जन्म तिथि 7-9-1992 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-3-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 29-1-2011को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 7/NT/1/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री विरेन्द्र शर्मा बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री विरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भागो राम, निवासी श्यामनगर, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री कुमारी वर्तिका शर्मा (K. Vartika Sharma) की जन्म तिथि 9-9-1998 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-3-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 29-1-2011को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9245 ब अदालत श्री सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 8/NT/11
श्री प्रेम कुमार जौंडा बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री प्रेम कुमार जौंडा पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी कैन्ट रोड के0 वी0 धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र मणिमहेश जौंडा (Mani Mahash) की जन्म तिथि 6-4-1990 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मणिमहेश जौंडा का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-3-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 8-2-2011को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सुख देव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 9/NT/11
Shri Tsering Topgyal बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Shri Tsering Topgyal पुत्र Mr. Lhakpa, निवासी House No. 1470 Tippa Road Mcleodganj Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Dhadon की जन्म तिथि 20-10-1998 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Dhadon का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-3-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।9246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 आज दिनांक 11-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
सुख देव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री सुखदेव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 2/NT/11
तारीख पेशी 29-3-2011 श्री कमलजीत पुत्र श्री बूटा राम, वासी सकोह, डाकखाना सकोह, तहसील धर्मशाला . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि शजरा नस्व 1987-88 महाल उप्रैड मौजा सकोह में कमलजीत पुत्र श्री बूटा राम दर्ज कागजात माल में चला आ रहा है परन्तु हिमाचल प्रदेश सकूल शिक्षा बोर्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायात सकोह में कमल कुमार पुत्र बूटा राम दर्ज है। अतः मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल सर्टिफिकेट में कमल कुमार दर्ज है । अतः प्रार्थी का नाम कमलजीत पुत्र श्री बूटा राम की बजाए कमलजीत उप नाम कमल कुमार पुत्र श्री बूटा राम दरुस्त किया जावे।
आज दिनांक 10-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सुख देव वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री आलमू राम पुत्र श्री जगेसर, मुहाल भलवाड़ (रेशन), डाकघर जंजैहली, तहसील थुनाग, जिला . .प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9247 बनाम आम जनता
. . पत्यार्थी। उनवान मुकद्दमा.--पंचायत रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।
प्रार्थी श्री आलमू राम पुत्र श्री जगेसर, साकिन मुहाल भलवाड़ (रेशन), डाकघर जंजैहली, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दिनांक 21-2-2011 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पोते सनी पुत्र श्री ईश्वर चन्द्र, निवासी रेशन, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का नाम स्कूल रिकार्ड में सनी सही दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत वूंग में उसका नाम सीता राम दर्ज है जो कि गलत हैं प्रार्थी अपने पोते का नाम पंंचायत रिकार्ड में सही सनी दर्ज करवाना चाहता है। इसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने इस अदालत में हल्फनामा भी दायर किया है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज 29-3-2011 या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर प्रस्तुत करें अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 21-2-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री एस0 एस0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार करसोग, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 1 तारीख मुकद्दमा : 14-2-11 तारीख पेशी : 30-3-2011.
श्रीमती सुनीता पुत्री श्री चेत राम, निवासी भडारनू, डा0 करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुनीता पुत्री श्री चेत राम, निवासी भडारनू, डा0 करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दिनांक 18-2-2011 को प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र जो दिनांक 23-2-2010 को सत्यापित हुआ है, नकल परिवार रजिस्टर परिवार संख्या 43 श्री चेत राम का परिवार है जो पंचायत सचिव करसोग द्वारा 24-11-2010 को जारी की गई है व प्रपत्र संख्या 10 जो स्थानीय रजिस्टर ग्राम पंचायत करसोग द्वारा मिति 24-11-2010 को जारी किए गए हैं संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि उसकी पुत्री कु0 पायल जन्म तिथि 18-2-2006 है व पुत्र अजय जन्म तिथि 7-1-2009 है को वह किसी कारणवश ग्राम पंचायत करसोग के रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी और अब वह दर्ज करनवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में प्रार्थिया के पुत्री व पुत्र का परिवार रजिस्टर में उसके साथ नाम दर्ज होने पर प्रार्थिया द्वारा जिला पंजीयन (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय मेें नियमानुसार आवेदन किया गया जिस पर उनके कार्यालय 9248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 की संस्तुति उनके कार्यालय के पत्र संख्या एचएफडब्ल्यू-एमएनडी जन्म एवं मृत्यु-2006-287 दिनांक 21-1-2011 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों व राजपत्र के आधार पर व जिला पंजीयन (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी से प्राप्त संस्तुति पर कु0 पायल पुत्री श्रीमती सुनिता की जन्म तिथि 18-6-2006 व अजय पुत्र की जन्म तिथि 7-1-2009 को ग्राम पंचायत करसोग के परिवार रजिस्टर में सुनिता के परिवार के साथ दर्ज करने बारा यदि किसी को कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह दिनांक 30/3/2011 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/एतराज पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी तथा प्रार्थीया की पुत्री खुशबू व पुत्र के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत करसोग में श्रीमति सुनिता के साथ के साथ दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर।
एस0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 03/2011 तारीख दायर : 22-2-2011 श्रीमती ज्योत्सना पुत्री श्री मिसरू राम, निवासी गांव मघारा, ग्राम पंचायत दोफदा, तहसील रामपुर . . प्रार्थीया। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। क्षेत्रीय पंचायत दोफदा के परिवार रजिस्टर में पुत्री शारदा देवी का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमत ज्योत्सना पुत्री श्री मिसरू राम, निवासी गांव मघारा, ग्राम पंचायत दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया ने अपनर शादी मस्त राम पुत्र श्री मुशू राम, गांव शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला के साथ की थी और उसी के साथ उसकी पुत्री शारदा देवी पैदा हुई। इसके पति मस्त राम उपरोक्त ने उसे प्रसूता के बाद निकाल दिया था तथा प्रार्थिया को मजबूरन अपने मायका जाना पड़ा तथा मायके में ही उसकी पुत्री शारदा देवी का जन्म तिथि 25-5-1992 को हुआ। अब अपनी पुत्री शारदा देवी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दोफदा के परिवार रजिस्टर में समय पर दर्ज न करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दोफदा के पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया के साथ दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 9249 आज दिनांक 9-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
एस0 एल0 बन्सल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
-------
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 मार्च, 2011
सं0 पी0बी0डव्ल्यू (बी0) एफ(5)102/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू (बी0) एफ(5)102/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू (बी0) एफ(5)102/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू (बी0) एफ(5)102/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव गुजान्दली, तहसील टिक्कर, जिला शिमला में शरौथा-टिक्कर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शिमला क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0)में शिमला टिक्कर गुजान्दली 547/1 0-05-75 546/1 0-02-02 539/1 0-02-84 530/1 0-01-52 531/1 0-00-99 526/1 0-00-60 524/1 0-00-38 525/1 0-01-82 511/1 0-01-18 512/1 0-02-63 470/1 0-10-52 760/288/1 0-03-85 762/287/1 0-06-45 318/1 0-02-27 460/1 0-02-09 459/1 0-03-83 457/1 0-02-12 458/1 0-05-169250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 मार्च, 2011/12 फाल्गुन, 1932 405/1 0-03-77 316/1 0-01-05 314/1 0-03-52 315/1 0-00-96 313/1 0-02-17 319/1 0-00-28 कुल किता 24 0-67-77
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
---------
ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थना-पत्र श्री यज्ञा नन्द पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गधेरनी, फाटी शलीण, डाकघर क्लाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बराए दरुस्ती इन्द्राज कब्जा काश्त करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री यज्ञा नन्द पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गधेरनी, फाटी शलीण, डाकघर क्लाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका कागजात माल खाना खतौनी नं0 39/57 खसरा 307, 376, 491, 496, महाल गधेरनी, फाटी शलीण में काश्त स्वयं लीलाधर मोहन लाल वजातेही चहारम बनीज तावे मरज़ी मिन जानिव वाला राम निस्फ यज्ञा नन्द चहारम हिसादारान दर्ज किया गया है जिसकी वह दरुस्ती करके काश्त स्वयं लीलाधर, मोहन लाल, वाला राम निस्फ यज्ञा नन्द चहारम करवाना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश फरमाए जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को काश्त स्वयं लीलाधर, मोहन लाल, वाला राम, निस्फ यज्ञा नन्द चहारम किए जाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 4-3-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-2-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
शिव राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित