राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार 6666 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////15151515 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना
शिमला, 22 जून, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्यायायाया पर0(ए0आर0)ए(3)-7/2010 पर0(ए0आर0)ए(3)-7/2010 पर0(ए0आर0)ए(3)-7/2010 पर0(ए0आर0)ए(3)-7/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वगीर्य) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है । 69-राजपत्र/2011-6-7-2011 (1373) 1374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)।
------
उपाबन्ध ''क'' ्रदेश राज्य सश राज्य सश राज्य सश राज्य सूचूचूचूचना आयाना आयाना आयाना आयोगेगेगेग, के काया, के काया, के काया, के कार्यार्लर्लर्ललय में कनिष्ठ वेतनमान आशय में कनिष्ठ वेतनमान आशय में कनिष्ठ वेतनमान आशय में कनिष्ठ वेतनमान आशुुिुिुिलिपिकलपिकलपिकलपिक वगवगवगवर्गर्-र्-र्--III (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) (अराजपत्रित) हिमाचल पहिमाचल पहिमाचल पहिमाचल प्रदे ्रदे ्रदे
(अलिपिक वगी(अलिपिक वगी(अलिपिक वगी(अलिपिक वर्गीर्यर्यर्यय)))) पद के पद के पद के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमलिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमलिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमलिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
2222.... पदों की सपदों की सपदों की सपदों की संख्ंख्ंख्ंख्यायायाया....----1 (एक)
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय)
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----नियमित पदधारी हेतु वेतनमान ।
(i) पे बैण्ड 5910-20200 रूपए जमा 2800 रूपए ग्रेड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां ः स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8710/- रूपए प्रतिमास।
5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----लागू नहीं ।
े लिए आयु....----18 से 45 वर्ष 6666.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों कव्यक्तियों के लिए आयु े लिए आयु े लिए आयु
परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ व संविदा आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह ओर भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/ंस्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ंकिए गए थे ।
टिप्पण ः 1टिप्पण ः 1टिप्पण ः 1टिप्पण ः 1....----सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, पद विज्ञापित या नियोजनालयों की अधिसूचित किए जाते हैं । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 1375 टिप्पण ः 2टिप्पण ः 2टिप्पण ः 2टिप्पण ः 2....----अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7777.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपव्यक्तियों के लिए अपव्यक्तियों के लिए अपव्यक्तियों के लिए अपेेिेिेिक्षितक्षतक्षतक्षत न्यन्यन्यन्यूनूनूनूनतम शतम शतम शतम शैैिैिैिक्षिक आक्षक आक्षक आक्षक औरैरैरैर अन्य अन्य अन्य अन्य अर्हताएअर्हताएअर्हताएअर्हताएंंंं....----(क) अनिवार्य अर्हताएं ः (i) हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 102 परीक्षा उतीर्ण या इसके समतुल्य ।
(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में आशुलिपि और टंकण की निम्नलिखित गति अवश्य रखता हो :-
आशआशआशआशुुिुिुिलिपि में गतिलपि में गतिलपि में गतिलपि में गति अंग्रेजी हिन्दी 80 शब्द प्रति मिनट 70 शब्द प्रति मिनट
टटटटंंंंककककण में गतिण में गतिण में गतिण में गति अंग्रेजी हिन्दी 40 शब्द प्रति मिनट 30 शब्द प्रति मिनट
(iii) अभ्यर्थी को कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए जैसा चयनित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो ।
(ख)(ख)(ख)(ख) वावावावांछंछंछंछनीय नीय नीय नीय अर्हताअर्हताअर्हताअर्हता....----हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8888.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु व्यक्तियो के लिए विहित आयु आआआऔरैरैरैर श श श शैक्षिक अर्हताएं,ैक्षिक अर्हताएं,ैक्षिक अर्हताएं,ैक्षिक अर्हताएं, प्रा प्रा प्रा प्रोन्ेन्ेन्ेन्नतिनतिनतिनति की की की की व्यक्तियो के लिए विहित आयु व्यक्तियो के लिए विहित आयु दशा में लागू हादशा में लागू हादशा में लागू हादशा में लागू होगेगेगेगी याी याी याी या नहीनहीनहीनहींंंं....----लागू नही। ं 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोईकोईकोईकोई ह ह ह होोोो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विद्विारा और विद्विारा और विद्विारा और विभिन्न भन्न भन्न भन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी पद्धतियोंपद्धतियोंपद्धतियोंपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियोंद्वारा भरी जाने वाली रिक्तियोंद्वारा भरी जाने वाली रिक्तियोंद्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता की प्रतिशतता की प्रतिशतता की प्रतिशतता....----शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर ।
11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में श्रश्रश्रश्रेणियों,ेणियों,ेणियों,ेणियों, जिनसे प्रा जिनसे प्रा जिनसे प्रा जिनसे प्रोन्ेन्ेन्ेन्नतिनतिनतिनति/प्रतिनियुक्ति, /प्रतिनियुक्ति, /प्रतिनियुक्ति, /प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा....----(i) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों ओर पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समतुल्य वेतनमान में इस पद पर कार्यरत पदधारियों में से सेकेण्डमैन्ट आधार पर ।
(ii) उपरोक्त खण्ड 11 के उपखण्ड (i) में दर्शाए गए प्रावधान के अतिरिक्त यदि कोई पदधारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हो वो राज्य सूचना आयोग हिमाचल प्रदेश कार्यालय में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाएगा, यदि जो पदधारी अन्र्तलयन के लिए विकल्प देंगे, वे उपरोक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेंगे ततपश्चात् भर्ती की नीति वही होगी जैसी कि उपरोक्त खण्ड (10) में उपबन्धित है ।
विद्यमान हो तो उसकी संरचना संरचना संरचना संरचना....----लागू नहीं । 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी
13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल पमें हिमाचल पमें हिमाचल पमें हिमाचल प्रदेश््रदेश््रदेश््रदेश लाा लाा लाा लोकेकेकेक सेवा सेवा सेवा सेवा आयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों भर्ती करने में जिन परिस्थितियों जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
ीर् के लिए अनिवार्य आपेक्षा आपेक्षा आपेक्षा आपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत 14141414.... सीधी भतसीधी भतसीधी भतसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य ीर् के लिए अनिवार्य ीर् के लिए अनिवार्य का नागरिक होना अनिवार्य है । 1376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15151515----क सक सक सक संंिंिंिविदा नियवदा नियवदा नियवदा नियुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए चयनुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए चयनुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए चयनुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-
((((I) ) ) ) ससससंकल्पनांकल्पनांकल्पनांकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अनुसार कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को आरम्भ में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक वर्ष के लिए संविदा पर लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
(ख) पद का हिमाचल पपद का हिमाचल पपद का हिमाचल पपद का हिमाचल प्रदेश््रदेश््रदेश््रदेश अधीनस्थ सेवाएां अधीनस्थ सेवाएां अधीनस्थ सेवाएां अधीनस्थ सेवाएं चयन बाचयन बाचयन बाचयन बोडेडेडेर्ड के कार्य क्षेत्र र्म के कार्य क्षेत्र र्म के कार्य क्षेत्र र्म के कार्य क्षेत्र में आनों आनों आनों आना....----हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सरकार से रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) पद का हिमाचल पद का हिमाचल पद का हिमाचल पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के के के के प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड कार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होनाकार्यक्षेत्र से बाहर होना....----लागू नहीं ।
(घ) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
((((II) ) ) ) ससससंंिंिंिविदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियावदात्मक उपलब्धियांंंं....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 8710/-रूपए की समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जानी है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 270/-रूपए की रकम (पद के पे बैन्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत)् वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((III) ) ) ) निनिनिनियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीयुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीयुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीयुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी....----राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
((((IV) ) ) ) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V) ) ) ) ससससंंिंिंिविदात्मक नियुक्तियों के लिएवदात्मक नियुक्तियों के लिएवदात्मक नियुक्तियों के लिएवदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन चयन चयन चयन समिति समिति समिति समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोडर्, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।
((((VI) ) ) ) करकरकरकरारारारार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रू0 8710/- रूपए की नियत निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी । संविदा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 1377 पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक रकम में 270/-रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत्) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संंिवदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित है ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसै कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंश्ांन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथा वर्ण्ाित उपलब्धियों आदि के हकदार होंगे।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।
18181818.... शिथिल करनशिथिल करनशिथिल करनशिथिल करने की शक्तिे की शक्तिे की शक्तिे की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी । 1378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933
उपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-ख कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्ुख्ुख्ुख्य सय सय सय सूचूचूचूचनानानाना आआआआययययुक्ुक्ुक्ुक्त, हिमाचल पत, हिमाचल पत, हिमाचल पत, हिमाचल प्रदेश््रदेश््रदेश््रदेश ा ा ा कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य म कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य म कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य म के माध्यम से निष्पादित की जानके माध्यम से निष्पादित की जानके माध्यम से निष्पादित की जानके माध्यम से निष्पादित की जानेेेे वाली स वाली स वाली स वाली संंिंिंिविदा/करार कावदा/करार कावदा/करार कावदा/करार का प्ररूप प्ररूप प्ररूप प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती..........................................पुत्र/पुत्री श्री.................................................निवासी ................. ...............संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................को किया गया ।
''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तारीख .........................से प्रारम्भ होने और तारीख........................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ...................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।
परन्तु संविदा अवधि में वर्षार्नुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8710/- रुपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानातन्रण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 1379 तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षी की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षी की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
_________
[Authoritative English text of this Department Notification No. Per.(AR)A(3)-7/2010 dated
22.06.2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd June, 2011
No. Per(AR)A(3)-7/2010.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub– section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Scale Stenographer, Class-III, Non-Gazetted (Non Ministerial) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure 'A' attached to this notification; namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Junior Scale Stenographer, Class-III, Non-Gazetted (Non Ministerial) Recruitment & Promotion Rules, 2011.
1380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (AR).
________
"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR SCALE STENOGRAPHER (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION
1. Name of the post.—Junior Scale Stenographer
2. Number of post(s).—01 (One)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)
4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band ` 5910-20200 + ` 2800/- Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees ` 8,710/- as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years
Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 1381 (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualifications: (i) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a Board of School Education/University recognized by the Himachal Pradesh Government/Central Government.
(ii) Must possess the following speed in shorthand and typewriting in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial recruitment:-
Speed in shorthand English Hindi 80 WPM 70 WPM
Speed in typewriting English Hindi 40 WPM 30 WPM
(iii) Should have the knowledge of Word Processing in Computer as prescribed by the Recruiting Authority.
(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) .—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable
9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be failing which by secondment basis. The contract employee will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said Column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation /transfer is to be made.—(i) By secondment basis from the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Himachal Pradesh Government Departments and Public Sector Undertakings.
(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbent already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbent who opts for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—Not applicable 1382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Junior Scale Stenographer in State Information Commission, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.
Provided that the extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Scale Stenographer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 8,710/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 270/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 1383 (VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 8,710/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 270/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He / she shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
1384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933
ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Junior Scale Stenographer and the Government of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh
This agreement is made on this __________________day of ________________ in the Year_____________________. Between Shri/Smt. _____________________ S/o/D/o Shri ________________________R/o ____________________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P. (here-in- after called the SECOND PARTY).
Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Scale Stenographer on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Scale Stenographer for a period of 1 year commencing on_________ day of ______________ and ending on the _______day of _______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _______________ and information notice shall not be necessary.
Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.8710/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the FIRST PARTY was engaged on contract.
4. Contractual Junior Scale Stenographer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Junior Scale Stenographer. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Scale Stenographer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 1385 beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)
_______
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : ......../2011
तारीख रजुआ..........................
मोहम्मद इरशाद पुत्र श्री सलीम मोहम्मद, निवासी वार्ड नं0 4, नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 ¼4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता। 1386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 9-10-2009 को श्रीमती परवीन बेगम पुत्री श्री मुस्ताक मोहम्मद, निवासी वार्ड नं0 7, मण्डी अहमदगढ़ तहसील संगरूर, जिला लुधियाना (पंजाब) के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि मोहम्मद इरशाद पुत्र श्री सलीम मोहम्मद, निवासी वार्ड नं0 4, नालागढ़, जिला सोलन, (हि0 प्र0) व श्रीमती परवीन बेगम पुत्री श्री मुस्ताक मोहम्मद, निवासी वार्ड नं0 7, मण्डी अहमदगढ़ तहसील संगरूर, जिला लुधियाना (पंजाब) की शादी का इन्द्राज कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नालागढ़, में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8-7-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 8-7-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 30-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : ......../2011
श्री परविन्द्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी ढांग निचली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 ¼4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 2-12-2009 को श्रीमती गुरप्रीत कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गाजीपुर, डाकघर भरतगढ़, तहसील व जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुई है।
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री परविन्द्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी ढांग निहली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती गुरप्रीत कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गाजीपुर, डाकघर भरतगढ़, तहसील रोपड़ (पंजाब) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत ढांग, तहसील नालागढ़ में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 25-7-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 24-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933 1387 ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
श्री भरत भूषण पुत्र श्री मोहिन्द्र प्रकाश, निवासी हरिपुर, डाकघर सुरजपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 ¼4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 15-5-2010 को श्रीमती ज्योति पुत्री श्री दिनेश कुमार, निवासी ग्राम टिप्परा, तहसील कालका (हरियाणा) के साथ हुई है। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री भरत भूषण पुत्र श्री मोहिन्द्र प्रकाश, निवासी हरिपुर, डाकघर सुरजपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती ज्योति पुत्री श्री दिनेश कुमार, निवासी ग्राम टिप्परा, तहसील कालका (हरियाणा) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत सुरजपुर में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-7-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 20-7-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-5-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। 1388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 जुलाई, 2011/15 आषाढ़, 1933
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित