Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 74, 14 July 2011

Published 14 July 2011

Gazette no.
74
Gazetteid
74/GAZETTE/2011-14/07/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-07-14.74_gazette_2011-14_07_2011
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरवारवारवारवार 14141414 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////23232323 आषाढ़आषाढ़आषाढ़आषाढ़,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

प्रशासनिक सुध्प्रशासनिक सुध्प्रशासनिक सुध्प्रशासनिक सुधार विभागाार विभागाार विभागाार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जुलाई, 2011

संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-13/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-13/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-13/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-13/2010....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में रीडर एवं अहलमद, वर्ग-I, राजपत्रित (लिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--(1)--(1)--(1)--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, रीडर एवं अहलमद, वर्ग-I, राजपत्रित (लिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)। 74-राजपत्र/2011-14-7-2011 (1463)1464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 उपाबन्ध -''क''उपाबन्ध -''क''उपाबन्ध -''क''उपाबन्ध -''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना अहिमाचल प्रदेश राज्य सूचना अहिमाचल प्रदेश राज्य सूचना अहिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में रीडर एवं अहलमद वगायोग में रीडर एवं अहलमद वगायोग में रीडर एवं अहलमद वगायोग में रीडर एवं अहलमद वर्र्ग----I, राजपत्रित ( िराजपत्रित ( िराजपत्रित ( िराजपत्रित (लिपिकलपिकलपिकलपिक वर्गीय) पद के वर्गीय) पद के वर्गीय) पद के वर्गीय) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम.--रीडर एवं अहलमद

2222.... पदों पदों पदों पदों की सकी सकी सकी संख्यांख्यांख्यांख्या....-------- 02 (दो)

3333.... वर्गीकरण वर्गीकरण वर्गीकरण वर्गीकरण....-------- वर्ग-I, राजपत्रित (लिपिक वर्गीय)

4444.... वेतनमान वेतनमान वेतनमान वेतनमान....--------10300-34800 रुपए जमा 5000/- रुपए (ग्रेड पे)

5555.... चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद....--------चयन

6666.... सीधी भर्ती केसीधी भर्ती केसीधी भर्ती केसीधी भर्ती के लिए अ लिए अ लिए अ लिए आयुायुायुायु....--------लागू नहीं

7777.... सीधे भर्ती किये जाने वाले सीधे भर्ती किये जाने वाले सीधे भर्ती किये जाने वाले सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपे िव्यक्तियों के लिए अपे िव्यक्तियों के लिए अपे िव्यक्तियों के लिए अपेक्षितक्षतक्षतक्षत न्यूनतम शै िन्यूनतम शै िन्यूनतम शै िन्यूनतम शैक्षिक आक्षक आक्षक आक्षक औरैरैरैर अन्य अन्य अन्य अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....-------- लागू नहीं।

व्यक्तियों के लिए विहित आयु आआआऔर शैक्षिक अर्हताएं, ैर शैक्षिक अर्हताएं, ैर शैक्षिक अर्हताएं, ैर शैक्षिक अर्हताएं, प्राप्राप्राप्रोन्ेन्ेन्ेन्नतनतनतनत सीधे भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु 8888.... सीधे भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीधे भर्ती के लिए जाने वाले सीधे भर्ती के लिए जाने वाले ेंगी या नहीं....--------लागू नहीं । व्यक्तियों की दशा में व्यक्तियों की दशा में व्यक्तियों की दशा में व्यक्तियों की दशा में लागू लागू लागू लागू हाहाहाहोंगी या नहीं ेंगी या नहीं ेंगी या नहीं

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि परिवीक्षा की अवधि, यदि परिवीक्षा की अवधि, यदि परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो कोई हो कोई हो कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10101010.... भर्ती की पद्ध िभर्ती की पद्ध िभर्ती की पद्ध िभर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधीतः भर्ती सीधीतः भर्ती सीधीतः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा आद्वारा आद्वारा आद्वारा और विभिन्न ैर विभिन्न ैर विभिन्न ैर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की की की की प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता....--------शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर ।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रे ि स्थानान्तरण की दशा में श्रे ि स्थानान्तरण की दशा में श्रे ि स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाणयाणयाणयां (ं (ं (ं (ंंंंगगगग्रेड) जिनसे ्रेड) जिनसे प्रा प्रा प्रा प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति,नति,नति,नति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, ्रेड) जिनसे ्रेड) जिनसे स्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगा....--------(i) वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागाें/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में, इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियोंं में से सैकेण्डमैंट आधार पर।

(ii) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (i) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पहले से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाऐगा, यदि वे उपरोक्त स्तम्भ 11 के पैरा (i) में दर्शाई गई पात्र्‌ता शर्तों को पूर्ण करते हों और जो पदधारी आमेलन के लिए विकल्प देते हैं उनसे उपरोक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेगा और तत्पश्चात्‌ उपरोक्त खण्ड (10)े में यथा उपबन्धित प्रोन्नति की पद्धति अपनाई जाएगी।

टिप्पण-1टिप्पण-1टिप्पण-1टिप्पण-1....--------प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः (क) परन्तु उन सभी मामलों म,ें जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो)े के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगें :

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1465 परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएगें ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) (रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैनं) (रिर्जवेशन आफ वकैनसीज इन दा हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसेे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेनेे के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

विद्यमान हो तो उसकी संरचना संरचना संरचना संरचना....--------विभागीय प्रोन्नति समिति की 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13131313.... भर्ती भर्ती भर्ती भर्ती करने मेंकरने मेंकरने मेंकरने में किन परिस्थि ि किन परिस्थि ि किन परिस्थि ि किन परिस्थितियों मेंतयों मेंतयों मेंतयों में हिमाचल प हिमाचल प हिमाचल प हिमाचल प्रदेश््रदेश््रदेश््रदेश लाा लाा लाा लोक ेक ेक ेक सेवासेवासेवासेवा आयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श किया जाएगजाएगजाएगजाएगाााा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा ें के लिए अनिवार्य अपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर ें के लिए अनिवार्य अपेक्षा ें के लिए अनिवार्य अपेक्षा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....--------लागू नहीं ।

16161616.... आर आर आर आरक्षणक्षणक्षणक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा....--------सेवा में प्रत्येे सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

18181818.... शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों)े के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।1466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AR)A(3)-13/2010, dated

05-07-2011 required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th, July, 2011

No. Per(AR)A(3)-13/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub –section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Reader –cum- Ahalmad, Class –I, (Gazetted) (Ministerial Services) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Reader–cum-Ahalmad, Class–I, (Gazetted) (Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the Date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR).

_________

"Annexure-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF READER-CUMAHALMAD (GAZETTED) CLASS-I, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.—Reader-cum-Ahalmad

2. Number of post(s).—02 (Two)

3. Classification.— Class-I (Gazetted) (Ministerial Services)

4 Scale of Pay.— `10300-34800 + `5000/- Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.— Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s): (a) Essential Qualification(s).—Not applicable (b) Desirable Qualification(s).— Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) : Age.— Not applicable Educational Qualification.—Not applicableराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1467 9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Senior Assistants who possess 11 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H. P. Government Departments/Public Sector Undertakings.

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbents already taken on deputation basis shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh provided that they fulfil requisite eligibility condition as in para (i) of Column No.11 and the incumbents who opt for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account1468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste /Scheduled Tribes / Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental-Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

_________

पपपप्र्र्र्रश्श्श्शसनिक सुधसनिक सुधसनिक सुधसनिक सुधार विभागाार विभागाार विभागाार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 जुलाई, 2011

संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-11/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-11/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-11/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-11/2010....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में निजि सचिव, वर्ग-I, राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, निजि सचिव, वर्ग-I, राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1469 उपाबन्ध ''क''उपाबन्ध ''क''उपाबन्ध ''क''उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सहिमाचल प्रदेश राज्य सहिमाचल प्रदेश राज्य सहिमाचल प्रदेश राज्य सूचूचूचूचना आयाना आयाना आयाना आयोग, में ेग, में ेग, में ेग, में निजि सचिव, वगनिजि सचिव, वगनिजि सचिव, वगनिजि सचिव, वर्गर्-र्-र्--I, राजपत्रित (अलिपिक, राजपत्रित (अलिपिक, राजपत्रित (अलिपिक, राजपत्रित (अलिपिक वगीर्य) के पद के वगीर्य) के पद के वगीर्य) के पद के वगीर्य) के पद के लिए भर्ती एव्रलिए भर्ती एव्रलिए भर्ती एव्रलिए भर्ती एव्र प्रा प्रा प्रा प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति नियमनति नियमनति नियमनति नियम ।

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....-------- निजि सचिव

2222.... पदों पदों पदों पदों की स की स की स की संख्यांख्यांख्यांख्या....-------- 2(दो)े

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....-------- वर्ग-I, राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------10300-34800/-रुपए जमा 5000/-रुपए ग्रेड पे, विशेष वेतन जमा वाहन भता। 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....--------अचयन पद ।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....--------लागू नहीं ।

7777.... सीधे भर्ती किये सीधे भर्ती किये सीधे भर्ती किये सीधे भर्ती किये जाने जाने जाने जाने वालेवालेवालेवाले व्यक्तियो व्यक्तियो व्यक्तियो व्यक्तियो के के के के लिए अपेक्षितलिए अपेक्षितलिए अपेक्षितलिए अपेक्षित न्यन्यन्यन्यूनूनूनूनतम श्तम श्तम श्तम शैौिौिौिक्षिक क्षक क्षक क्षक आआआऔर ैर ैर ैर अन्यअन्यअन्यअन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....--------लागू नही ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियों के लिए विहित आयु ें के लिए विहित आयु ें के लिए विहित आयु ें के लिए विहित आयु आआआऔरैरैरैर श् श् श् शैक्षिक अर्हताएौंक्षिक अर्हताएौंक्षिक अर्हताएौंक्षिक अर्हताएं प्रा प्रा प्रा प्रोन्ेन्ेन्ेन्नतनतनतनत व्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियाव्यक्तियों ें ें ें ंगी या नहीं....--------लागू नहीं। की दश्की दश्की दश्की दशा में लागू ाा में लागू ाा में लागू ाा में लागू हाहाहाहांगी या नहीं ंगी या नहीं ंगी या नहीं

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो कोई हो कोई हो कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे । 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,स्थानान्तरण द्वाराप्रतिनियुक्ति,स्थानान्तरण द्वाराप्रतिनियुक्ति,स्थानान्तरण द्वाराप्रतिनियुक्ति,स्थानान्तरण द्वारा आआआऔर विभिन्न ैर विभिन्न ैर विभिन्न ैर विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी पद्धतियों पद्धतियों पद्धतियों पद्धतियों द्वाराद्वाराद्वाराद्वारा भरे जाने वाले पदों भरे जाने वाले पदों भरे जाने वाले पदों भरे जाने वाले पदों कीकीकीकी प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशतता....--------शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रे ि स्थानान्तरण की दशा में श्रे ि स्थानान्तरण की दशा में श्रे ि स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाणयाणयाणयां ं ं ं (ग(ग(ग(ग्रेड), जिनसे ्रेड), जिनसे ्रेड), जिनसे ्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगा....--------(i) निजि सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांचं वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(ii) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (i) में किसी बात के होते हुए भी पहले प्रतिनियुक्ति पर लिए गऐ पदधारीयों को, हिमांचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाएगा यदि वे उपरोक्त स्तम्भ 11 के पैरा (i) में दर्शाई गई पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों और जो पदधारी आमेलन के लिए विकल्प देते हैं उनसे उपरोक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेगा और तत्पश्चात्‌ उपरोक्त खण्ड (10) के अनुसार प्रोन्नति की पद्धति अपनाई जाएगी ।

टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण----1111....-- -- -- -- प्रोन्नति के समस्त मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि केाई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः (क) परन्तु उन सभी मामालों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो)े के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/ 1470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगें :

परन्तु यह और की उन सभी पदधारियों की, जिन पद प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और पदोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएगें।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैंन (रिर्जवेशन आफ वकैनसीज इन दा हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

टिप्पणी 2टिप्पणी 2टिप्पणी 2टिप्पणी 2....-------- नियम 10 और 11 के उपबन्धों को सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से, पुनः संशोधित किया जाएगा, जब कभी भी नियम 2 के अधीन पदों की संख्या बढाई जाती है।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी संरचना संरचना संरचना संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी समय-समय पर गठित की जाए।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ेवा आयोग ेवा आयोग ेवा आयोग से परामर्श किया से परामर्श किया से परामर्श किया से परामर्श किया 13131313.... भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक स भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक स भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक स जायेगाजायेगाजायेगाजायेगा....-------- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा....--------लागू नहींं। 14141414.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....--------लागू नहीं।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....-------- सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1471 [Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AR)A(3)-11/2010, dated

05-07-2011 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 05th July, 2011

No. Per(AR)A(3)-11/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub–section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Private Secretary, Class–I, (Gazetted) (Non Ministerial Services) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Private Secretary, Class–I,(Gazetted) (Non Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the Date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order. Sd/- Secretary (AR).

________

"Annexure-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY (GAZETTED) CLASS-I, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.— Private Secretary

2. Number of post(s).— 02 (Two)

3. Classification.—Class-I (Gazetted) (Non-Ministerial Services)

4. Scale of Pay.—`10300-34800 + `5000/- Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.— Not applicable

7. Minimum educational and other qualificationsrequired for direct recruit(s) : (a) Essential Qualification(s).—Not applicable (b) Desirable Qualification(s).—Not applicable1472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s): Age.—Not applicable Educational Qualification.—Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Personal Assistants who possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H. P. Government Departments / Public Sector Undertakings.

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbents already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh provided that they may fulfil requisite eligibility condition as in para (i) of Column No.11 and the incumbent who opts for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1473

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— Not applicable.

15. Selection for appointment to post by directrecruitment.—Not applicable.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental-Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

_________

पपपप्र्र्र्रश्श्श्शासनिक सुधासनिक सुधासनिक सुधासनिक सुधार विभागाार विभागाार विभागाार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05, जुलाई, 2011

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-8/2010पर0(ए0आर0)ए(3)-8/2010पर0(ए0आर0)ए(3)-8/2010पर0(ए0आर0)ए(3)-8/2010....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोेन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :--

1111.... संक्षिप्त नाम आसंक्षिप्त नाम आसंक्षिप्त नाम आसंक्षिप्त नाम औैैैरररर प्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भप्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, अनुभाग अधिकारी (वर्ग-I), (राजपत्रित), लिपिकीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)।1474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 उपाबन्ध ''उपाबन्ध ''उपाबन्ध ''उपाबन्ध ''क''क''क''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आया ााग अधिकारी वर्ग----I (राजपत्रित)(राजपत्रित)(राजपत्रित)(राजपत्रित) (लिपिकीय)(लिपिकीय)(लिपिकीय)(लिपिकीय) सेवाएं के सेवाएं के सेवाएं के सेवाएं के हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोगेगेगेग मे मे मे में अनुभ्ं अनुभ्ं अनुभ्ं अनुभाग अधिकारी वर्ग ााग अधिकारी वर्ग ााग अधिकारी वर्ग हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आया हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आया पद के लिए भर्ती आपद के लिए भर्ती आपद के लिए भर्ती आपद के लिए भर्ती औैैैर प्रोन्नति नियम ।र प्रोन्नति नियम ।र प्रोन्नति नियम ।र प्रोन्नति नियम ।

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....--------अनुभाग अधिकारी

2222.... पदों की सपदों की सपदों की सपदों की संख्ंख्ंख्ंख्यायायाया....--------01 (एक)

3333.... वर्गीकवर्गीकवर्गीकवर्गीकरणरणरणरण....--------वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिकीय सेवाएंं)

4444.... वेतवेतवेतवेतनमाननमाननमाननमान....--------10300-34800/- रुपए जमा 5000/- रुपए ग्रेड पे।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....--------अचयन ।

व्यक्तियों के लिए आयु....--------लागू नहीं । 6666.... सीधी भर्ती किये जाने वालेसीधी भर्ती किये जाने वालेसीधी भर्ती किये जाने वालेसीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु व्यक्तियों के लिए आयु व्यक्तियों के लिए आयु

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) व्यक्ति (व्यक्तियों) व्यक्ति (व्यक्तियों) व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए के लिए के लिए के लिए अपेक्षित न्यून अपेक्षित न्यून अपेक्षित न्यून अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक आतम शैक्षिक आतम शैक्षिक आतम शैक्षिक और ैर ैर ैर अन्य अन्य अन्य अन्य अर्हताएअर्हताएअर्हताएअर्हताएंंंं....--------लागू नहीं ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोव्यक्तियोव्यक्तियोव्यक्तियोंंंं के लिए विहित आयु के लिए विहित आयु के लिए विहित आयु के लिए विहित आयु आआआऔर शैैिर शैैिर शैैिर शैक्षिक अर्हताएंक्षक अर्हताएंक्षक अर्हताएंक्षक अर्हताएं, प्रोन्, प्रोन्, प्रोन्, प्रोन्नतनतनतनत व्यक्तियों की व्यक्तियों की व्यक्तियों की व्यक्तियों की दशा में लागूदशा में लागूदशा में लागूदशा में लागू हाहाहाहोंगेंगेंगेंगी या नहीी या नहीी या नहीी या नहींंंं....--------लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि परिवीक्षा की अवधि, यदि परिवीक्षा की अवधि, यदि परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होकोई होकोई होकोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धति....--------भर्ती सीधीभर्ती सीधीभर्ती सीधीभर्ती सीधी हाहाहाहोगेगेगेगी या प्राी या प्राी या प्राी या प्रोन्नति, सैकेण्ेन्नति, सैकेण्ेन्नति, सैकेण्ेन्नति, सैकेण्डमैडमैडमैडमैंटंटंटंट,,,, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वालेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वालेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वालेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशततापदों की प्रतिशततापदों की प्रतिशततापदों की प्रतिशतता....--------शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैन्ट आधार पर ।

11111111.... प्राप्राप्राप्रोन्नति, सैकेण्ेन्नति, सैकेण्ेन्नति, सैकेण्ेन्नति, सैकेण्डमडमडमडमैंटैंटैंटैंट,,,, स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में श्रे ि श्रे ि श्रे ि श्रेणियाणयाणयाणयां (ग्रे ं (ग्रेड) जिनसेड) जिनसेड) जिनसेड) जिनसे प्रोन् प्रोन् प्रोन् प्रोन्नति, सनति, सनति, सनति, सैैैैकेकेकेकेण्ण्ण्ण्डमैडमैडमैडमैंटंटंटंट,,,, ं (ग्रे ं (ग्रे स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....--------(i) वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/पब्लिक सेक्टर उपक्र्रमों में समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर ।

(ii) स्तम्भ 11 के खण्ड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हएु भी पहले सैकेण्डमैंंट पर लिए गए पदधारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाएगा यदि वे स्तम्भ 11 के पैरा (i) में दर्शाई गई पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों और जो पदधारी आमेलन के लिए विकल्प देते हैं, उनसे उपरोक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेगा और तत्पश्चात्‌ उपरोक्त खण्ड (10) में यथा उपबन्धित प्रोन्नति की पद्धति अपनाई जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियूक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हएु गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1475 उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूवर्गामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफॅ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेटनॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985, के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी संरचना संरचना संरचना संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा समय-समय विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी पर गठित की जाए ।

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों भर्ती करने में जिन परिस्थितियों ममममें हिमाचल प्रदेश्ें हिमाचल प्रदेश्ें हिमाचल प्रदेश्ें हिमाचल प्रदेश लाा लाा लाा लोकेकेकेक सेवा सेवा सेवा सेवा आयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों भर्ती करने में जिन परिस्थितियों जायेजायेजायेजायेगागागागा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्ष् अपेक्ष् अपेक्ष् अपेक्षाएााएााएााएंंंं....--------किसी सेवा या पद पद नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....--------लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ं अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा....--------सेवा में प्रत्येक सदस्यों को, समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी ।

18181818.... शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।1476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AR)A(3)-8/2010, dated

05-07-2011 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th July, 2011

No. Per(AR)A(3)-8/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub –section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Section Officer, Class –I, (Gazetted) (Ministerial Services) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Section Officer, Class–I,(Gazetted) (Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the Date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR).

___________

"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION OFFICER (GAZETTED) CLASS-I, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.—Section Officer

2. Number of post(s).—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted) (Ministerial Services)

4. Scale of Pay.—`10300-34800 + `5000/- Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.— Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s) : (a) Essential Qualification(s) : Not applicable.

(b) Desirable Qualification(s) : Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s): Age.—Not applicable. Educational Qualification.— Not applicable.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1477

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direc recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Senior Assistants who possess 11 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments / Public Sector Undertakings.

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbents already taken on deputation basis shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh provided that they fulfil requisite eligibility condition as in para (i) of Column No. 11 and the incumbents who opt for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account1478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental-Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

___________

श्रमश्रमश्रमश्रम एवं रोजगार विभाग एवं रोजगार विभाग एवं रोजगार विभाग एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनू, 2011

संख्या श्रम (ए) 4-3/2007 हॉलिसंख्या श्रम (ए) 4-3/2007 हॉलिसंख्या श्रम (ए) 4-3/2007 हॉलिसंख्या श्रम (ए) 4-3/2007 हॉलिडडडडेेेे एक्ट एक्ट एक्ट एक्ट....--------हिमाचल प्रदेश इण्डस्ट्रीयल इस्टैबलिशमैंट (नेशनल एण्ड फेस्टिवल हॉलिडे एण्ड कैजुअॅल सिक लीव) अॅमैडमैंट रूल्स, 2010 को, हिमाचल प्रदेश औद्यौगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 15 के उपबधों के अधीन यथा अपेक्षित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 19 नवम्बर, 2010 द्वारा जनसाधारण से आपेक्षित और सुझाव आमंन्त्रित करने के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 20 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित किए गए थे;

और नियत अवधि के दौरान इस बाबत कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश औद्यौगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्‌टी) अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 2/26/69-एस. आई. तारीख 2 जनवरी, 1971 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 20 जनवरी, 1971 को प्रकाशित दी हिमाचल प्रदेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1479 इण्डस्ट्रीयल इस्टैबलिशमैट (नेशनल एण्ड फेस्टिवल हॉलिडे एण्ड कैजुअॅल सिक लीव) रूल्स, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

1111.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम....--------इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश इण्डस्ट्रीयल इस्टैबलिशमैंट (नेशल एण्ड फेस्टिवल हॉलिडे एण्ड कैजुअल सिक लीव) संशोधन रूल्स, 2011 है।

2222.... रूल 3 का रूल 3 का रूल 3 का रूल 3 का संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन....--------दी हिमाचल प्रदेश इण्डस्ट्रीयल इस्टैबलिशमैंट (नेशनल एण्ड फेस्टिवल हॉलिडे एण्ड कैजुअल सिक लीव) रूल्स, 1970 (जिन्हें इसके पश्चात्‌ ''उक्त रूल'' कहा गया है।) के रूल 3 के सब रूल (1) मे ''four'' शब्द के स्थान पर ''five'' शब्द रखा जाएगा ।

3333.... रूल 8 कारूल 8 कारूल 8 कारूल 8 का संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन....--------उक्त रूल के रूल 8 में ''fifty'' शब्द के स्थान पर ''five hundred'' शब्द रखे जाएगें ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

------

[Authoritative English Text of this Department Notification No Shram(A) 4-3/2007-Holiday

date- as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002 28 June, 2011

No. Shram (A) 4-3/2007–Holiday Act.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Industrial Establishments ( National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Amendment Rules, 2010 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 20th November ,2010 for inviting objections and suggestions from the general public vide this Department notification of even number dated 19th November, 2010 as required under the provisions of section 15 of the Himachal Pradesh Industrial Establishments (National and festival Holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1969(Act No.7 of 1970);

And whereas, no objection/ suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Himachal Pradesh Industrial Establishments ( National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1969(Act No.7 of 1970), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Industrial Establishments(National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave ) Rules, 1970 notified vide notification No. 2-26/69- SI, dated 2nd January, 1971 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh dated 20th January, 1971, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Amendment Rules, 2011.

1480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933

2. Amendment of rule 3.— In sub-rule (1) of rule 3 of the Himachal Pradesh Industrial Establishments (National and Festival, Holidays and Casual and Sick Leave) Rules, 1970 (hereinafter referred to as the 'said rules'), for the word "four", the word "five", shall be substituted.

3. Amendment of rule 8.— In rule 8 of the said rules, for the word "fifty", the words "five hundred" shall be substituted.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary ( Lab.& Emp.).

________

बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

11 जुलाई, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः विद्युत-छः ((((5555))))-34/2009-34/2009-34/2009-34/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मलाहन टुहरी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में रेणुका बॉंध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीघो में) सिरमौर ददाहू मलाहन टूहरी 1/1 3-19

29/1 4-9 29/2 42-0 199/30/1 11-8 220/45/1 0-11 221/45/1 0-11राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 1481 48 0-10 50 0-6 51 0-9 52 0-18 53 1-2 225/54 1-3 226/54 1-0 227/54 3-19 55 0-10 56 0-5 57 0-19 58 0-12 63 0-18 64 0-6 146/65 1-18 293/147 0-19 148/65 0-4 149/65 0-1 150/65 0-12 151/65 0-13 152/65 1-9 153/65 0-3 155/65 0-11 156/65 0-11 66 0-19 72 0-12 231/79/2 13-0 271/89 8-2 119 11-4 238/121/1 5-5 239/121/2 3-0 272/121/1 9-7 245/121/1 36-1 246/121/1 10-5 247/121/1 10-14 248/121/1 11-4 249/121/1 11-10 288/121/1 4-14 154/65 0-3

कुल कित्ता- 45 कुल कित्ता- 45 कुल कित्ता- 45 कुल कित्ता- 45 कुल रकबकुल रकबकुल रकबकुल रकबा- 218-16 बीा- 218-16 बीा- 218-16 बीा- 218-16 बीघ्घ्घ्घााााााा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।1482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 जुलाई, 2011/23 आषाढ़, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 14 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-07-14.74_gazette_2011-14_07_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-07-14.74_gazette_2011-14_07_2011.