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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 83, 25 July 2011

Published 25 July 2011

Gazette no.
83
Gazetteid
83/GAZETTE/2011-25/07/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-07-25.83_gazette_2011-25_07_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार 25252525 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////3333 श्रावणश्रावणश्रावणश्रावण,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 जुलाई, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या रैव-ए(ई)3-74/2005रैव-ए(ई)3-74/2005रैव-ए(ई)3-74/2005रैव-ए(ई)3-74/2005....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ अनुदेशक (नायब-तहसीलदार) वर्ग-II, (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, कनिष्ठ अनुदेशक (नायब-तहसीलदार), वर्ग-II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- विाायुक्त एवं प्रधान सचिव (राजस्व)। 83-राजपत्र/2011-25-7-2011 (1701)

उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'1702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2011/3 श्रावण, 1933 राराराराजस्व प्रश्जिस्व प्रश्जिस्व प्रश्जिस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचलाक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचलाक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचलाक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ अनुदेश् प्रदेश में कनिष्ठ अनुदेश् प्रदेश में कनिष्ठ अनुदेश् प्रदेश में कनिष्ठ अनुदेशक (नायब-तहसीलदार), ाक (नायब-तहसीलदार), ाक (नायब-तहसीलदार), ाक (नायब-तहसीलदार), वर्ग-वर्ग-वर्ग-वर्ग-II (राजपत्रित), के पद (राजपत्रित), के पद (राजपत्रित), के पद (राजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----कनिष्ठ अनुदेशक (नायब-तहसीलदार)।

2222.... पदाें की संख्यापदाें की संख्यापदाें की संख्यापदाें की संख्या....----02 (दो)।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरर्ण.- वर्ग II (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----10300-34800 रूपए जमा 4200/-रूपए गे्रड पे

5555.... चयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयन पदपदपदपद....----चयन ।

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----लागू नहीं ।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षितव्यक्तियों के लिए अपेक्षितव्यक्तियों के लिए अपेक्षितव्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनत्म शैक्षिक और अन्यन्यूनत्म शैक्षिक और अन्यन्यूनत्म शैक्षिक और अन्यन्यूनत्म शैक्षिक और अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....----((((क) अनिवार्य अर्हताः लागू नहीं । (ख) वॉंछनीय अर्हताः लागू नहीं ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंआयु और शैक्षिक अर्हताएंआयु और शैक्षिक अर्हताएंआयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों प्रोन्नत व्यक्तियों प्रोन्नत व्यक्तियों प्रोन्नत व्यक्तियों की दशाकी दशाकी दशाकी दशा में लागू होंगी या नहींमें लागू होंगी या नहींमें लागू होंगी या नहींमें लागू होंगी या नहीं....----आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।

9999.... पपपपरिवीक्षा की अवधि, यदिरिवीक्षा की अवधि, यदिरिवीक्षा की अवधि, यदिरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होकोई होकोई होकोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धतिःभर्ती की पद्धतिःभर्ती की पद्धतिःभर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुप्रिोन्नति, प्रतिनियुप्रिोन्नति, प्रतिनियुप्रिोन्नति, प्रतिनियुक्ति,क्त,क्त,क्त, स्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नविभिन्नविभिन्नविभिन्न पद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरेपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) कीजाने वाले पद (पदों) कीजाने वाले पद (पदों) कीजाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताप्रतिशतताप्रतिशतताप्रतिशतता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशास्थानान्तरण की दशास्थानान्तरण की दशास्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड)में श्रेणियां (गे्रड)में श्रेणियां (गे्रड)में श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण कियास्थानान्तरण कियास्थानान्तरण कियास्थानान्तरण किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, के कानूनगोयान (जिन्होंने नायब-तहसीलदार की विभागीय परीक्षा पास की हो) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः 1703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2011/3 श्रावण, 1933 परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तोसमिति विद्यमान हो तोसमिति विद्यमान हो तोसमिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाउसकी संरचनाउसकी संरचनाउसकी संरचना....----विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी। 13131313.... भर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया से परामर्श किया से परामर्श किया से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीर्धी भर्ती के लिएसीर्धी भर्ती के लिएसीर्धी भर्ती के लिएसीर्धी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षाअनिवार्य अपेक्षा....----लागू नहीं ।

15151515.... सीधी भ्सीधी भ्सीधी भ्सीधी भर्ती द्वारा पद परार्ती द्वारा पद परार्ती द्वारा पद परार्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....----लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----सेवा का प्रत्येक सदस्य समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करेगा।

18181818.... शिथिल शिथिल शिथिल शिथिल करने की शक्तिकरने की शक्तिकरने की शक्तिकरने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।1704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2011/3 श्रावण, 1933

[Authoritative English text of this department Notification No. Rev-A(E)3-74/2005 dated

21st July,2011 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 21st July, 2011

No. Rev-A(E)3-74/2005.—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Junior Instructor (Naib-Tehsildar) Class-II (Gazetted) in the Revenue Training Institute, Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:

1. Short Title and Commencement.— (1)These Rules may be called the Himachal Pradesh Revenue Training Institute, Jogindernagar, District Mandi, Junior Instructor (Naib- Tehsildar) Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These Rules shall come into force from the date of of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- F.C.-cum-Pr. Secretary(Revenue).

________

Annexure-'A'

RECRUITTMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR

INSTRUCTOR (NAIB-TEHSILDAR) (GAZETTED) CLASS-II, IN THE REVENUE

TRAINING INSTITUTE, JOGINDERNAGAR, DISTRICT MANDI,

HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Junior Instructor (Naib-Tehsildar). 2. Number of post (s) .—02 (Two). 3. Classification.—Class -II (Gazetted) (Non-Ministerial Services). 4. Scale of pay.—` 10300-34800 + ` 4200/- Grade Pay 5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection. 6. Age for direct recruitment.—Not Applicable.

7. Minimum Educational and other qualification (s) required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION (S): Not Applicable. (b) DESIRABLE QUALIFICATION(S): Not Applicable. 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) .—Age : Not applicable. Educational Qualification : Not Applicable.

1705 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2011/3 श्रावण, 1933

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation transfer grade from which promotion /deputation /transfer is to be made.—By promotion from amongst Kanungos in Revenue Training Institute, Jogindernagar, District Mandi, H.P. (who have passed departmental examination of Naib-Tehsildar) having six years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules;

Provided that In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category /post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at-least three years' or that prescribed in the R& P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the Junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rules-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services ) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above, shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commissions or a member thereof to be nominated by him.

1706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2011/3 श्रावण, 1933

13. Circumstances under which H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—Not Applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not Applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes / Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of theopinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

________

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 2011

ससससंख्ंख्ंख्ंख्याः एचयाः एचयाः एचयाः एच....एफएफएफएफ....डडडडब्ब्ब्ब्ल्यल्यल्यल्यूूूू....----बी (इबी (इबी (इबी (र्र्ई)))) 3-47/200 3-47/200 3-47/200 3-47/2008888....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन अस्पताल निर्माण के लिए मुहाल लड भड़ोल, तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी में निर्मित नागरिक चिकित्सालय हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है नीचे विनिर्देश में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को यह घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), जोगिन्दर नगर यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम के उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), जोगिन्दर नगर उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त होने के पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं । 4. भूमि की रेखा कृति का निरीक्षण भू अर्जन समाहर्ता एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), जोगिन्दर नगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव/मुहाल खसरा नम्बर भूमि क्षेत्रफल मण्डी लड-भड़ोल लड-भड़ोल/114 1173 2 बीघा 13 बिस्वा 4 बिस्वासी कुलकुलकुलकुल या या या योेेेगगगग किता 1 किता 1 किता 1 किता 1 2 बीघा 13 बिस्वा 4 बिस्वासी2 बीघा 13 बिस्वा 4 बिस्वासी2 बीघा 13 बिस्वा 4 बिस्वासी2 बीघा 13 बिस्वा 4 बिस्वासी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 25 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-07-25.83_gazette_2011-25_07_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-07-25.83_gazette_2011-25_07_2011.