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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 86, 28 July 2011

Published 28 July 2011

Gazette no.
86
Gazetteid
86/GAZETTE/2011-28/07/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-07-28.86_gazette_2011-28_07_2011
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरवारवारवारवार 28282828 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////6666 श्रावणश्रावणश्रावणश्रावण,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 07 जुलाई, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-17/2010ः पर0(ए0आर0)ए(3)-17/2010ः पर0(ए0आर0)ए(3)-17/2010ः पर0(ए0आर0)ए(3)-17/2010....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, में चालक वर्ग-III(अराजपत्रित) (अलिपिक वर्र्गीय) के लिए इस अधिसूचना में संल्गन उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्र्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)। 86-राजपत्र/2011-28-7-2011 (1897)1898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 उपाबन्ध ''क''उपाबन्ध ''क''उपाबन्ध ''क''उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, में चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्र्गीय) (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्र्गीय) (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्र्गीय) (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्र्गीय) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, में चालक, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, में चालक, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, में चालक, वर्ग- लिएलिएलिएलिए भर्ती एवं प्रो भर्ती एवं प्रो भर्ती एवं प्रो भर्ती एवं प्रोन्नति नियमन्नति नियमन्नति नियमन्नति नियम

1111.... पद का नाम पद का नाम पद का नाम पद का नाम....----चालक

2222.... पदों की संख्या पदों की संख्या पदों की संख्या पदों की संख्या....-------- 03 (तीन)

3333.... वर्गीकरण वर्गीकरण वर्गीकरण वर्गीकरण....----वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्र्गीय)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : (i) 5910-20200 रूपए जमा 2000/-रूपए गे्रड पे जमा विशेष वेतनमान । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 7910/-रूपए प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार । 5555.... चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद चयन पद अथवा अचयन पद....----लागू नहीं

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयु सीधी भर्ती के लिए आयु सीधी भर्ती के लिए आयु सीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे /किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7777.... सीधे भर्ती किये जाने वाले सीधे भर्ती किये जाने वाले सीधे भर्ती किये जाने वाले सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षितव्यक्तियो के लिए अपेक्षितव्यक्तियो के लिए अपेक्षितव्यक्तियो के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं अर्हताएं अर्हताएं अर्हताएं....----(क)(क)(क)(क) अनिवाअनिवाअनिवाअनिवार्य :र्य :र्य :र्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवीं पास हो या इसके समतुल्य होना चाहिए :

1899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

(ii) पहाडी क्षेत्र में भारी/हल्के वाहन चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो । (ख)(ख)(ख)(ख) वांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हता....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए विहित आयु व्यक्तियाें के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियाें के लिए विहित आयु व्यक्तियाें के लिए विहित आयु की दशा में लागूकी दशा में लागूकी दशा में लागूकी दशा में लागू होंगी या नहींहोंगी या नहींहोंगी या नहींहोंगी या नहीं.-आयआयआयआय :ःःः लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हता :ौक्षणिक अर्हता :ौक्षणिक अर्हता :ौक्षणिक अर्हता : लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदिपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो कोई हो कोई हो कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी यहोगी यहोगी यहोगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, ा प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न ा प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, ा प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, पद्धतियों द्वारा भरीपद्धतियों द्वारा भरीपद्धतियों द्वारा भरीपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों कीजाने वाले पदों कीजाने वाले पदों कीजाने वाले पदों की प्रतिश्प्रतिश्प्रतिश्प्रतिशतताातताातताातता....----शतप्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलव्धियां प्राप्त करेंगे तथा उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11111111.... प्रोन्नति, सैकण्डमैंट,प्रोन्नति, सैकण्डमैंट,प्रोन्नति, सैकण्डमैंट,प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगा....----(1) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समतुल्य वेतनमान में कार्यरत चालकों में से स्थानान्तरण द्वारा ।

(2) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (1)े में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पहले प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाएगा और जो पदधारी आमेलन के लिए विकल्प देते हैं, उनसे उपरोक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेगा और तत्पश्चात्‌ उपरोक्त खण्ड (10) के अनुसार स्थानान्तरण सीधी भर्ती की पद्धति पुनः प्रचलित की जाएगी ।

विद्यमान हो तो उसकी संरचना संरचना संरचना संरचना....----लागू नहीं । 12121212.... यदि विभागीय पयदि विभागीय पयदि विभागीय पयदि विभागीय प्रोन्नति समित्रिोन्नति समित्रिोन्नति समित्रिोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी विद्यमान हो तो उसकी

13131313.... भर्ती भर्ती भर्ती भर्ती करने में जिन परिस्थितियोंकरने में जिन परिस्थितियोंकरने में जिन परिस्थितियोंकरने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवामें हिमाचल प्रदेश लोक सेवामें हिमाचल प्रदेश लोक सेवामें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श किया जायेगाजायेगाजायेगाजायेगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य व्यक्तियों के लिए अनिवार्य आपेक्षा आपेक्षा आपेक्षा आपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति व्यक्तियों के लिए अनिवार्य व्यक्तियों के लिए अनिवार्य के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, अभ्यर्थी के वाहन चालन और उसके रख-रखाव के कौशल के लिए मौखिक परीक्षा व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । व्यवहारिक परीक्षा के लिए विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकरण के नामनिर्देशितियों के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता (मकैनिकल) और हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्धक/फोरमैन में से कम से कम दो सदस्यों से समाविष्ट होगी । व्यवहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी :-

((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :

1900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना :

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों मे विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

((((II) संविदात्मक उपलब्धियां ) संविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त चालक को समेकित नियत संविदात्मक ) संविदात्मक उपलब्धियां ) संविदात्मक उपलब्धियां रकम 7910/- रूपये (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षाें) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत्‌) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

((((III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....---- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

((((IV)))) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, अभ्यर्थी के वाहन चालन और उसके रख-रखाव के कौशल के लिए मौखिक परीक्षा व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । व्यवहारिक परीक्षा के लिए विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकरण के नामनिर्देशितियों के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता (मकैनिकल) और हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्धक/फोरमैन में से कम से कम दो सदस्यों से समाविष्ट होगी । व्यवहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा ।

((((V)))) संविदात्मसंविदात्मसंविदात्मसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

((((VI)))) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

((((VII) निबन्धन और श्) निबन्धन और श्) निबन्धन और श्) निबन्धन और शर्तेांर्तेांर्तेांर्तें....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7910/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक रकम में 240/- रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत्‌) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सम्बद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने पश्चात्‌ एक दिन का आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।1901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड.) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पॉंच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा, जहॉं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थीयों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिरुप कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसै एफ0आर0, एस0आर0 छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों की किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-ख चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से माध्यम से माध्यम से माध्यम से चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के ी जान वाली संविदा/करार का प्ररूप निष्पादित कनिष्पादित कनिष्पादित कनिष्पादित की जान वाली संविदा/करार का प्ररूप ी जान वाली संविदा/करार का प्ररूप ी जान वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ़...........................................पुत्र/पुत्री श्री.................................................निवासी................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम''प्रथम''प्रथम''प्रथम पक्षकार''पक्षकार''पक्षकार''पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार''''द्वितीय पक्षकार''''द्वितीय पक्षकार''''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार''''द्वितीय पक्षकार''''द्वितीय पक्षकार''''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार''''प्रथम पक्षकार''''प्रथम पक्षकार''''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में.........................से प्रारम्भ होने और........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ...................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान1902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक राशि 7910/-रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या नियमित पदधारी इस रिक्ति के विरूद्ध तैनात/नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त चालक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त चालक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिर्पूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानातन्रण का पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्र्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थीयों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त चालक का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान पर न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकारप्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकारद्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में :

1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षी की उपस्थिति में

1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)1903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AR)A(3)-17/2010, dated

07-07-2011 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th July, 2011

No. Per(AR)A(3)-17/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub –section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver, Class –III, (Non-Gazetted) (Non Ministerial Services) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Driver, Class–III,(Non-Gazetted) (Non Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the Date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR).

________

"Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRIVER

(NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE HIMACHAL PRADESH

STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.— Driver

2. Number of post(s).— 03 (Three)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)

4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band `5910-20200 + `2000/- Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employees `7,910/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

1904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/ her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s): (a) Essential Qualifications.—(i) Should be a Matriculate or its equivalent from recognized Board of School Education / Institution.

(ii) Must possess valid driving license for plying of heavy/light vehicles in Hilly Terrain.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by transfer failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(i) By transfer from amongst the Drivers working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments/Public Sector Undertakings.

1905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbents already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbent who opts for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce and practical test for driving and maintenance skill of the candidate. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, A.E. Mechanical and Manager/Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing authority. Passing of practical test shall be mandatory.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Driver in State Information Commission, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that the extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB/HPPSC—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Driver appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`7,910/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of `240/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

1906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of viva-voce and practical test for driving and maintenance skill of the candidate. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, A.E. Mechanical and Manager/Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing authority. Passing of practical test shall be mandatory.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the State Information Commission, Himachal Pradesh from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`7,910/- per month (which shall be equal to minimum of pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @`240/- (3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes / Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

1907 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 17. Departmental-Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

————

Annexure-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Driver and the Government of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H. P.

This agreement is made on this.............day of............in the Year.............Between Shri/Smt.........S/o/D/o Shri............R/o..........Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P. (here-in- after the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Driver on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Driver for a period of 1 year commencing on day of............... and ending on the day of.............It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..........and information notice shall not be necessary.

Provided that for extention/renewal of contract period of year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.7910/- fixed per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Driver will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Driver. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Driver will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty. 6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

1908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________________

__________________________

__________________________

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _________________________

__________________________

__________________________

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. _________________________

__________________________

__________________________

(Name and full Address)1909 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25 July, 2011

No. EDN-C-B(2)35/2006.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to frame the recruitment scheme for the appointment of Part Time Water Carriers in the schools of Education Department (Elementary & Higher Education Departments) as under with immediate effect:-

1. OBJECTIVES : a) To provide Part Time Water Carriers in Himachal Pradesh Government Schools against vacancies or specifically created posts.

b) To empower the SMCs further by decentralization and involving SMCs to the effective running of Govt. Schools .

c) To provide an opportunity for the unemployed youth of the Himachal Pradesh to work in Govt. Schools of their villages located in or adjacent the jurisdiction of the Gram Panchayats/Urban local bodies and earns a decent honorarium as well.

2. MODE OF APPOINTMENT :

The appointment shall be made by the selection committee comprising of following members:-

Higher Education Department

1. SDO(C) of concerned Area Chairman 2. Principal/Headmaster of concerned School Member 3. President, School Management Committee of concerned school Member

Elementary Education Department

1. SDO(C) of concerned Area Chairman 2. Centre Head Teacher of concerned School Member 3. President, School Management Committee of concerned school Member 3. ELIGIBILITY CRITERIA :

Only such candidates will be eligible to apply for a post of Part Time Water Carrier, who are:-

- Citizen of India. - Of a sound mind. - Have never been involved in any act of criminal nature - Permanent resident of the village/Gram Panchayat/Urban local body of the area, in which the school is located, where the vacancy of part time water carrier exist.

The candidates belonging to such adjacent Gram Panchayats where there is no GSSS/GHS/GMS/GPS shall have the opportunity with him/her to apply for the post of Part Time Water Carrier falling vacant in the equivalent school situated in the adjacent Panchayats.

1910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 4. IDENTIFICATION OF VACANCIES

The Deputy Director, Elementary/Higher Education will identify the schools which have the vacancies. The Part Time Water Carriers will be recruited for the Govt. Schools so identified by the Deputy Director, Elementary/Higher Education and approved by the Department and the Government.

5. ADVERTISEMENT / NOTIFICATION OF VACANCIES :

School wise and Gram Panchayat/Urban local body wise notification of vacancies will be done by the Deputy Director, Elementary/Higher Education after obtaining the approval from the Government through the Directorate of Elementary/Higher Education. Copy of the notification will be sent to the concerned SDO(C)/Chairman selection committee for inviting applications The Chairman of selection committee will call applications for the recruitment against the post of Part Time Water Carriers by advertising through the school notice boards and sending one copy to Gram Panchayat.

6. APPLICATIONS :

The candidates will have to apply for appointment as Part Time Water Carriers on plain paper, along with photocopies of certificates to the Head of concerned School who will compile all the applications and send them to the Chairman of selection committee on or before the last date of submitting the applications for the post of PTWC. The documents of the applicant shall be compared with the originals at the time of interview. The candidates will have to paste one attested passport size photograph on the application form.

7. INTERVIEW AND MARKS :

i) The selection committee shall judge the suitability of the candidates purely on merit.

The Chairman of the committee will keep complete record of the selection process. ii) The selection committee shall hold interviews by calling all the eligible candidates. iii) Preference will be given to candidates who are from families without any member in Govt. service.

iv) The selection will be purely specific to a particular school only. v) In the interview marks shall be awarded to the candidates out of 30.

The distribution of marks shall as under:-

1) For candidates of village / town at distance: a) Up to 1.5 Kms from school 10 Marks. b) Up to 2 Kms from school 08 Marks. c) Up to 3 Kms from school 06 Marks. d) Up to 4 Kms from school 04 Marks. e) Up to 5 Kms from school 02 Marks.

2) For candidates whose families have donated land for school 05 Marks 3) Candidates belonging to SC/ST/OBC/BPL 03 Marks. 4) Candidates belonging to unemployed Families 05 Marks. 5) Interview / Viva 07 Marks. Total: 30 Marks1911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 8. APPLICATION OF RESERVATION ROSTER : Since this is a contractual engagement by the SMCs for a particular school and that too for a specific period on a fixed remuneration, therefore, reservation roster is not applicable.

9. DECLARATION OF RESULT :

Based on all relevant certificates enclosed with the application, a merit list will be drawn up and the person at the top will be offered appointment subject to the verification of all information and certificates against the originals. Chairman of the selection committee will send his recommendation to the President, SMC of the concerned school, for offering appointment to the person at the top of merit list.

10. APPOINTMENTS :

The appointment of the selected Part Time Water Carriers will be made on contractual basis by the employer SMC after executing a proper agreement between the candidate selected for appointment and the President SMC on the prescribed form of agreement at Annexure-I.

a) The job profile of the PTWC The job profile of the PTWC will include:- i) Availability of safe drinking water to the students. ii) Maintenance of cleanliness and hygienic conditions in the school premises, class rooms and associated buildings of the school.

iii) Any other school related miscellaneous job assigned by the Incharge of the school, School Management Committee.

11. WAITING LIST :

For every selected candidate, a waiting list of two candidates will be prepared on merit. The waiting list will be valid for one year after the selection process is over. Waiting list candidates may be appointed if the selected candidate does not join or he/she leaves the job within one year of appointment.

12. COMPASSIONATE GROUND APPOINTMENTS :

The Government will have the power to appoint any candidate as Part Time Water Carrier on compassionate ground without following the selection process if the candidates is below the Poverty line or has a low income certificate issued by the Naib Tehsildar, Tehisldar, SDO(C) or Executive Magistrate of the concerned area and if the candidates is a :- i) Widow, or ii) Member of family living in extreme indigent conditions. Family includes father, mother and their children. (This certificate will be issued not below the rank of SDO (C); or

iii) Women deserted by the husband or otherwise destitute, or iv) Handicapped persons; or v) An orphan.

13. WAGES/HONORARIUM :

The Part Time Water Carriers will be paid an honorarium of Rs. 1200/- per month for ten months in an academic year, by the respective employer SMCs of the area out of the Grant- in-Aid allocation made available by the State Government.

1912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 14. AGE :

As prescribed by the Government from time to time. The age limits is to be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertised by the SMCs of the area. The relaxation in the upper age limit in respect of categories of SCs/STs/OBCs etc. will also be admissible as per the State Government norms.

15. APPOINTING/ PUNISHING AUTHORITY :

The Part Time Water Carriers so recruited shall be contractual employees of the SMCs for all intents and purposes. The appointing /punishing authority in respect of Part Time Water Carriers will be the executive committee of SMC.

16. ADMISSIBILITY OF CASUAL OR ANY KINDS OF LEAVE :

i) One casual leave will be admissible to the Part Time Water Carriers after putting in one months continuous service. Total casual leave admissible to the Part Time Water Carriers will not exceed 10 in a year. No other kind of leave will be admissible to the Part Time Water Carriers.

ii) Continuous absence beyond a week from the school with out approval of the employer shall automatically lead to the termination of the services of the Part Time Water Carriers. The part Time Water Carriers will not be entitled for any wages/ honorarium for the period of absence.

17. RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT :

The candidates appointed as Part Time Water Carriers under the scheme, by the respective SMCs will have no right to claim regularization /absorption/ appointment as regular Class-IV employees of the State Government.

The Government of Himachal Pradesh shall have the right to relax / amend any of the terms & conditions/provisions mentioned in the above scheme in public interest.

18. Repeal & Savings:

i) The recruitment scheme for the appointment of Part Time Water Carriers in Education Department notified vide Notification No. EDN-CB(2)35/2006, dated 09-09-2009& dated 28-2-2011 are hereby repealed.

ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under these schemes, so repealed shall be deemed to have been validly made, done or taken.

By order, SHRIKANT BALDI, Pr. Secy. (Education).

1913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 ANNEXURE-I

FORM OF AGREEMENT TO THE EXECUTED BETWEEN SMCs AND PART TIME WATER CARRIERS SELECTED UNDER PART TIME WATER CARRIER SCHEME, 2011 An agreement made this the _______________________________ day of _____________ in the year _________________ between ____________ (hereinafter called 'the contractual worker of the FIRST PART' and the President SMC of the other part.)

Whereas the SMCs has engaged the party of the FIRST PART and the party of the FIRST PART has agreed to serve as part time water carrier on the terms and conditions hereinafter contained.

WHEREBY it is agreed as follows

1. That the PART TIME WATER CARRIER shall remain in the service of the School/Institution, village_________________ Gram Panchyat_____________ for a period commencing on the day of _____________ and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of employment of a part of the FIRST PART shall ipso-facto stand terminated on the last working day on ____________ No formal notice/order by the party of the Second Part conveying the same shall be necessary.

2. That the employee shall submit himself/herself to the order of the SMCs and of the officers and the authorities under whom he/she may from time to time to be placed by the SMCs and shall abide by the instruction issued by the SMCs and the Education Department from time to time.

3. That he/she shall employ himself/herself efficiently and diligently and to the best of his/her ability as Part Time Water Carrier and that he/she shall devote his/her time to the duties of the service and shall not engage directly or indirectly in any trade/business or occupation on his/her own account and that he/she shall not (except in case of accident or sickness certified by civil surgeon/authorized medical officer) absent himself/herself from his/her said duties with-out having obtained prior permission from the immediate officer. The Part Time Water Carrier will not be entitled for any remuneration for the period of absence.

4. The service of the party on the FIRST PART shall terminate as follows:- (i) Automatically at the end of term given in the appointment letter. (ii) By the SMC without previous notice, if the SMC is satisfied on medical evidence before it, that the party of the FIRST PART is unfit and is likely for a considerable period to continue unfit by reason of ill health for the discharge of his/her duties. Provided always that the decision of the SMCs that the party of the FIRST PART is likely to continue unfit shall be conclusively binding on the party of the FIRST PART and thereupon his/her services shall be terminated.

iii) By the SMCs or its officers having proper authority without any previous notice, if the part of the FIRST PART is on to be prima-facie guilty of any insubordination, intemperance moral turpitude or other misconduct or of any branch or non- performance of any of the provisions of these presents, or is otherwise found unsuitable for the efficient performance of his/her duties.

iv) By one-month notice in writing given at any time during services under this agreement either by the Part Time Water Carrier to the SMC or by the competent authority to the Part Time Water Carrier.

1914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

v) Provided always that the SMC may pay the Part Time Water Carrier one month's remuneration in lieu of such notice, and there upon this agreement shall stand terminated forthwith.

5. SMCs shall pay the Part Time Water Carriers as long as the employee shall remain on contract and actually perform the duties assigned to him/her a consolidated remuneration of Rs. 1200/- per month No. other allowances shall be admissible.

6. In respect of any matter of which no provision has been made in this agreement or in the Part Time Water Carriers Scheme, 2011 shall be dealt with as per the instruction issued by the Govt. from time to time.

7. The Part Time Water Carriers shall have to execute the work assigned to him/her by the competent authority other than his/her own duties in public interest.

8. It is expressly stated and agreed to by the part of the FIRST PART that any duration of service under this agreement shall in no way give him/her any right to claim for absorption in regular vacancies that exist or may arise in future in particular cadre.

9. NOTWITHSTANDING anything herein before contained in this agreement the Govt. shall be free to make departure from the terms and conditions of this agreement in the exigencies of public service or in public interest if the circumstances so warrant.

10 This offer of appointment is non governmental on a fixed remuneration and it does not entitled him/her for any governmental scale.

11. FIRST PART shall have to furnish a declaration to the effect that he/she has not more than one living spouse in case he/she is married.

12. FIRST PART will be required to take the prescribed oath of allegiance to the constitution of India.

13. FIRST PART engagement is subject to character and antecedent being certified to be good by two gazetted officers responsible persons not being its relatives.

14. FIRST PART will have to furnish attested copies of certificates in support of date of birth, academic qualification etc. at the time of joining the contract.

15. FIRST PART will have to produce medical certificate of its fitness from a Govt. Medical Officer before joining.

16. No TA/DA will be paid to FIRST PARTY for joining the contract. IN WITNESS WHEREOF THE part of the FIRST PART and SMCs on behalf of the party of the OTHER PART have hereinto set their hands the day month and year first, above written.

SIGNED BY:

PARTY OF THE FIRST PART ________________________

IN THE PRESENCE OF

1.______________________

2_______________________ SIGNED BY :

PARTY OF THE SECOND PART _________________________

IN THE PRESENCE OF

1. __________________________

2. __________________________1915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जुलाई, 2011

संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-12/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-12/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-12/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-12/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)के खंड (घ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में निजी सहायक, वर्ग-।।, अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, निजी सहायक वर्ग-।।, अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)।

--------

उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में निजी सहायक, वर्ग-।। (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद क(अलिपिक वर्गीय) के पद क(अलिपिक वर्गीय) के पद क(अलिपिक वर्गीय) के पद के े े े हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में निजी सहायक, वर्ग-।। (अराजपत्रित) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में निजी सहायक, वर्ग-।। (अराजपत्रित) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में निजी सहायक, वर्ग-।। (अराजपत्रित) लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमनयमनयमनयम लिए भर्ती और प्रोन्नति ि लिए भर्ती और प्रोन्नति ि लिए भर्ती और प्रोन्नति ि

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----निजी सहायक

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----4(चार)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-।।, अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----10300 रूपए-34800 रूपए4200 रूपए ग्रेड पे ।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन पद ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु....----लागू नहीं । 6666.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु

7777.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....----लागू सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं नहीं ।

8888.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहींमें लागू होंगी या नहींमें लागू होंगी या नहींमें लागू होंगी या नहीं....----लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 1916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न त या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न त या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न त या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ि भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ि भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ि पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतताकी प्रतिशतताकी प्रतिशतताकी प्रतिशतता....----शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सेकण्डमेंट पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के आधार पर ।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरस्थानान्तरस्थानान्तरस्थानान्तरणणणण किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....----वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्न्ति द्वारा जिनका छः वर्ष का नियमित सेवा काल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका वरिष्ठ वेतनमान अशुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुकततः ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी, दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों से समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेण्डमेंट आधार पर । (1) उपरोक्त स्तंभ 11 के खण्ड (1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमेलन के विकल्प सहित पहले ही से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारी और पदधारी, जो आमेलन हेतु विकल्प देते हैं, से उपरोक्त पद का प्रारंभिक संवर्ग गठित होगा और तत्पश्चात्‌ उपरोक्त खण्ड (10) में यथा उपबंधित प्रोन्नती की पद्धति अपनाई जाएगी ।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई तदर्थ सेवा,यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नती, भर्ती और प्रोन्नती नियमों के उपबंधों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(क) परंतु उन सभी मामालों में, जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग /पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाऐंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझे जाएगे ।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज)(रूल्ज,1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैंन) (रिर्जवेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों :

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।1917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना पर गठित की जाए ।

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया 13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा....----लागू नहीं । 14141414.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों की किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AR)A(3)-12/2010, dated

07.07.2011 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2011

No. Per(AR)A(3)-12/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub–section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Personal Assistant, Class–II, (Non-Gazetted) (Non Ministerial Services) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Personal Assistant, Class –II, (Non-Gazetted) (Non Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the Date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR).

1918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 "ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PERSONAL ASSISTANT (NON-GAZETTED) CLASS-II, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.—Personal Assistant

2. Number of post(s) .—04 (Four)

3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)

4. Scale of Pay.—` 10300-34800 + ` 4200/- Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) .—Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion / deputation /transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers having six years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers having eleven years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade combined as Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographer out of which two years essential service as Senior Scale Stenographer failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments/Public Sector Undertakings.

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbents already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbents who opt for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No. 10 above.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc1919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

1920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश्निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश्निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश्निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकारा सरकारा सरकारा सरकार ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

शिमला-171009, 27 जुलाई, 2011

संख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएनसंख्याः 5-7/2011-ईएलएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ सहायक पोषक वर्ग के श्री राज कुमार, वरिष्ठ सहायक की तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/-रूपए जमा 4400/-रूपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, कुल्लू में तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है। पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त्‌ वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (निर्वाचन)।

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परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या-टी-टी-टी-टी....पीपीपीपी....टीटीटीटी....-ई-ई-ई-ई....(3) 8/2006-(3) 8/2006-(3) 8/2006-(3) 8/2006-VI.—यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः मेहतपुर, तहसील एवं जिला ऊना हिमाचल प्रदेश मे धर्मकांटा ;वे ब्रिजद्ध की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित है या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत्त सभी अधिकारियों व उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके किसी भी भूमि में प्रवेश करने और1921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित तथा अनुमानतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय उपमण्डलाधिकारी एवं भू-अर्जन समाहर्ता उना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मौजा खाता खतौनी खसरा नं0 रकबा (सैक्वेयर मीटर में) ऊना ऊना कसवटी 339/729 3108/30 200-00 मेहतपुर/मेहतपुर -यथेापरि- -यथेापरि- -यथेापरि- 339/730 3107/30 104-00 कुल कुल कुल कुल कित्ता-2कित्ता-2कित्ता-2कित्ता-2 304-00304-00304-00304-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (परिवहन)।

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परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जुलाई, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या-टी-टी-टी-टी....पीपीपीपी....टीटीटीटी....-ई-ई-ई-ई....(3 )8/2006-(3 )8/2006-(3 )8/2006-(3 )8/2006-VI.—यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः मेहतपुर, तहसील एवं जिला ऊना हिमाचल प्रदेश मे धर्मकांटा (वे ब्रिज) की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समार्हता एवं उप-मण्डलाधिकारी ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्व द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इस के अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समार्हताएवं उप-मण्डलाधिकारी ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता हेै ।

4. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय उपमण्डलाधिकारी एवं भू-अर्जन समाहर्ता उना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।1922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील मौजा खाता खतौनी खसरा नं0 रकबा (सैक्वेयर मीटर में) ऊना ऊना कसवटी 339/729 3108/30 200-00 मेहतपुर/मेहतपुर -यथेापरि- -यथेापरि- -यथेापरि- 339/730 3107/30 104-00 कुल कुल कुल कुल कित्ता-2कित्ता-2कित्ता-2कित्ता-2 304-00304-00304-00304-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (परिवहन)।

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प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 जुलाई, 2011

संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-14/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-14/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-14/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-14/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में लिपिक-एवं-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वर्ग-III, अराजपत्रित (लिपिकीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध- ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, लिपिक-एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वर्ग-III,अराजपत्रित (लिपिकीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है । (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)।

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उपाबन्ध- 'क' योग, हिमाचल प्रदेश में लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वर्ग-III, अराजपत्रित (लिपिकीय) , अराजपत्रित (लिपिकीय) , अराजपत्रित (लिपिकीय) , अराजपत्रित (लिपिकीय) राज्य सूचना आराज्य सूचना आराज्य सूचना आराज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश में लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वर्ग- योग, हिमाचल प्रदेश में लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वर्ग- योग, हिमाचल प्रदेश में लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वर्ग-

पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमपद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमपद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमपद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----02(दो)।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेंवाएं ।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेंतनमान पे बैंड ` 5910-20200 जमा ` 1900 ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 7810।1923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन ।

6666.... सीधी भतसीधी भतसीधी भतसीधी भर्ती के लिए आर्युी के लिए आर्युी के लिए आर्युी के लिए आयु....----18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे निगमों/स्वायत निकायो द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें की पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयुू सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7777.... सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....----अनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएंअनिवार्य अर्हताएं ः (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10 जमा 2 या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्पयुटर में छह मास की अवधि का डिप्लोमा या इसके सम्तुल्य। वॉछनीय अर्हतावॉछनीय अर्हतावॉछनीय अर्हतावॉछनीय अर्हता....----हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8888.... सीधी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत सीधी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत सीधी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत सीधी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों की दशा में लागू होंगीं या नहींकी दशा में लागू होंगीं या नहींकी दशा में लागू होंगीं या नहींकी दशा में लागू होंगीं या नहीं....----आयुः लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता....----शत्‌प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर । 1924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगास्थानान्तरण किया जायेगा....----(1) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समरूप वेतनमान में कार्यरत चौकीदारों में से स्थानान्तरण द्वारा ।

उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (i) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी पहले प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाएगा, यदि वे उपरोक्त स्तम्भ 11 के पैरा (i) में दर्शाई गई पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों और जो पदधारी आमेलन के लिए विकल्प देते हैं, इनसे उपरोक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेगा और तत्पश्चात्‌ उपरोक्त खण्ड (10) में यथा उपबन्धित प्रोन्नति की पद्धति अपनाई जाएगी।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नयिदि विभागीय प्रोन्नयिदि विभागीय प्रोन्नयिदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचनात समिति विधमान हो तो उसकी संरचनात समिति विधमान हो तो उसकी संरचनात समिति विधमान हो तो उसकी संरचना....----लागू नहीं ।

13131313.... भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगाजायेगाजायेगाजायेगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षाएं सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षाएं....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षाएं सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षाएं अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15151515----कककक.... संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयने लिए चयने लिए चयने लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन राज्य सूचना आयोग हिमाचल प्रदेश में लिपिक-एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आना : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों मे विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक-एवं-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को ` 5910/-जमा ` 1900/- (ग्रेड पे) की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/ वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियाें में 240/- रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जायेंगे। ((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी होगा ।1925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 ((((IV)))) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि समबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

((((V) ) ) ) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

((((VII) निबन्धन और शर्तें ) निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 5910/-जमा ` ) निबन्धन और शर्तें ) निबन्धन और शर्तें 1900/-(ग्रेड पे) की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 240/-(पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीें होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड.) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर-एस0आर0, छुट्‌टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे।वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।1926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 17171717.... विभागीय विभागीय विभागीय विभागीय परीक्षापरीक्षापरीक्षापरीक्षा....----लागू नहीं । 18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध- ''ख'' लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति ़...........................................पुत्र/पुत्री श्री..................... ............................निवासी ........... .....................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रूप में ......... ................से प्रारम्भ होने और ........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्‌ ...................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सनतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 5910/- जमा ` 1900/-(ग्रेड पे) प्रतिमास होगी । 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिर्पूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्न) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त लिपिक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।1927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है,आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिता अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यो)ं को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा । इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षी की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per.(AR)A(3)-14/2010 dated

07/07/2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2011

No. Per(AR)A(3)-14/2010.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk-cum-Data Entry Operator, Class-III, Non-Gazetted (Ministerial) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:-

1928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the office of State Information Commission, Himachal Pradesh Clerk-cum-Data Entry Operator, Class-III, Non- Gazetted (Ministerial) Recruitment & Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR).

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"ANNEXURE-I" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK-CUM-DATA ENTRY OPERATOR (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.—Clerk-cum-Data Entry Operator.

2. Number of post(s) .—2 (Two).

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services.

4. Scale of Pay.—i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band ` 5910-20200 + `1900/- Grade Pay. ii) Emoluments for contract employees ` 7,810/- PM as per details given in Column 15-A.

5.—Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such1929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s) .— (a) Essential Qualifications: i) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education /University.

ii) Diploma of atleast 06 months duration in Computer or its equivalent from a recognized University or from an Institution duly recognized by the H.P. / Central Government. (b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) .—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11 In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation /transfer is to be made.—i) On secondment basis from amongst the Clerk- cum-Data Entry Operators working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments /Public Sector Undertakings.

ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbents already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbent who opts for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—Not

applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

1930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Clerk-cum-Data Entry Operator in State Information Commission, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that the extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Clerk-cum-Data Entry Operator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 7,810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 240/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 7,810/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 240/- (3% of1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

1932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Clerk-cum-Data Entry Operator and

the Government of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P.

This agreement is made on this __________________day of ________________ in the Year_____________________. Between Shri/Smt. _____________________ S/o/D/o Shri ________________________R/o ____________________________________________________ Contract appointee (hereinafter ca lled the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P. (here-inafter the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Clerk-cum-Data Entry Operator on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Clerk-cum-Data Entry Operator for a period of 1 year commencing on day of ______________ and ending on the day of _______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________and information notice shall not be necessary:

Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 5910/-+1900/- (Grade Pay) per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Clerk-cum-Data Entry Operator will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Clerk-cum-Data Entry Operator. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Clerk-cum-Data Entry Operator will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

1933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1 _________________________

__________________________

__________________________

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2 _________________________

__________________________

__________________________

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1 _________________________

__________________________

__________________________

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2 _________________________

__________________________

__________________________

(Name and full Address)1934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

1935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933

____________

बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई, 2011

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-27/2009-27/2009-27/2009-27/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पनयाली, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप 1936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं। 4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर ददाहू पनयाली 743/1/1 1-9 797/679/136/1 6 4-1 742/1 3-0 136/1/1 0-18 749/139 10-0 752/139 26-4 749/140 32-19 141/1 19-13 142 0-4 160 0-15 189 4-2 2/2 3-15 231/2 0-13 667/233 2-9 762/668/233 1-16 233/1 2-8 234 2-10 235 3-10 236 1-10 237 2-1 242 1-2 258 3-6 259 2-6 262 2-3 272 0-8 275 1-7 277 0-15 283 2-13 288 1-6 131/1 11-2 131/2 0-18 289 1-6 292 1-17 293/2 52-1 294 1-19 301 0-11 310 1-5 311/1 0-16 312/1 4-11 322 3-13 757/324/1 75-7 कुल कित्ता- 41 कुल रकबा-354-9 बीधे

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।1937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2011

संख्या संख्या संख्या संख्या विद्युतविद्युतविद्युतविद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-22/20-22/20-22/20-22/2009090909....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बनोहल, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर ददाहू बनोहल 79/62/1 11-8

123/80/62/1 10-13 122/80/62 4-0 78/62 5-19 79/62/2 1-2 97/61 2-0 99/61/1 19-4 93/56/1 13-3 77/51 5-0 52 0-8 118/53 11-2 114/54 120-0 113/54 24-0 69/2 14-0 72/1 1-0 98/61/2 37-8

कुल कित्ता-16 कुल रकबा-280-7 बीधे

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।1938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 बहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएंबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2011 संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-32/2009-32/2009-32/2009-32/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मोहतू, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघो में) सिरमौर रैणुका जी मोहतू 3/1 48-15

311/3 6-1 305/29 5-5 30 1-19 306/32 0-10 307/32 0-10 33 0-5 34 0-18 35 0-10 36 0-17 347/37 0-11 348/37 0-12 349/37 0-12 38/1 0-6 38/2 0-6 38/3 0-3 38/4 0-6 38/5 0-31939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 38/6 0-11 351/39/1 4-13 43/1 0-5 44 0-8 45 0-9 49 0-8 50/1 0-10 51 0-7 52 3-10 64 0-14 65/1 0-19 65/2 0-19 66 1-0 67 0-7 69/1 1-10 69/2 1-8 69/3 1-8 69/4 1-8 71 2-2 127 6-15 128/1 0-4 128/2 0-19 128/3 0-17 128/4 0-7 129/1/1 0-6 129/2/1 1-12 129/3 0-14 129/4 1-13 131/1/1 0-13 131/2/1 1-1 360/320/134/1 0-4 360/320/134/2 1-4 360/320/134/3 78-7 135/1 0-10 135/2 0-9 135/3 0-9 135/4 0-8 135/5 0-1 136 1-8 137/1 1-10 138/1 0-10 139/1 1-0 267 18-16 318/266/1 49-11 3-13 294/1

कुल कित्ता-63 कुल रकबा- 264-6 बीधे

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।1940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-26/2009-26/2009-26/2009-26/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भरटिया खराड़, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सिरमौर ददाहू भरटिया खराड़ 1 42-14 49/1 26-00 कुल कित्ता-2 कुल रकबा- 68-14 बीधे

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री गौतम प्रकाश पुत्र श्री जे0 आर0 नेगी, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।1941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 श्री गौतम प्रकाश पुत्र श्री जे0 आर0 नेगी, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उन्होंने अपने पुत्र युगल किशोर का नाम बदल कर अरमान बोरिस रखा है। इस बारे उन्होंने दैनिक समाचार-पत्र दैनिक भास्कर जो दिनांक 26 मई, 2011 की छाया प्रति भी संलग्न की है जिसमें नाम परिवर्तन बारे विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनके पुत्र का नाम बदलने के आदेश जारी करने की —पा करें। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र अरमान बोरिस का नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक के पुत्र का नाम युगल किशोर की जगह अरमान बोरिस दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पानवी को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17 जून, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री भदर सुख, निवासी गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत पत्नी का नाम दर्ज करने बारे।

उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती राज कुमारी का नाम ग्राम पंचायत निचार के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री भदर सुख, निवासी गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी राज कुमारी पुत्री श्री ताबे राम, निवासी गांव बायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू जिसकी जन्म तिथि 10 फरवरी, 1987 है के साथ 10 फरवरी, 2006 को हुई थी लेकिन पत्नी उपरोक्त का नाम पंचायत अभिलंख में दर्ज नहीं करा सका। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनकी पत्नी राज कुमारी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती राज कुमारी का नाम ग्राम पंचायत निचार में आवेदक के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती राज कुमारी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में बतौर पत्नी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री भदर सुख दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17 जून, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।1942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री विनय सिंह पुत्र श्री दर्शन दास, निवासी गांव तराण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त दरख्वास्त श्री विनय सिंह पुत्र श्री दर्शन दास, निवासी गांव तराण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर से बराए अपनी पुत्री इशिता का नाम दरुस्त करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी का कहना है कि उसकी पुत्री का बचपन का नाम इशीका नेगी था जोकि ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में भी दर्ज हुआ है लेकिन उसका वास्तविक नाम इशिता नेगी है जोकि स्कूल के अभिलेख में भी दर्ज हुआ है। अतः अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में दरुस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें अन्यथा आवेदक की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में इशीका नेगी की जगह इशिता नेगी दर्ज कर रिकार्ड दरुस्त करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17 जून, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सुमन सिंह, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सुमन सिंह, निवासी गांव चौरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके पुत्र सुशील स्योगी की जन्म तिथि 29 अगस्त, 2001 है जोकि सही है लेकिन पुत्र का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत तराण्डा में नहीं हुआ है। अतः अनुरोध किया है कि उनके पुत्र सुशील स्योगी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत तराण्डा में करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत तराण्डा को दिया जाए।1943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो आवेदक के पुत्र सुशील स्योगी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत ताराण्डा में करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री सागर चन्द, निवासी गांव तराण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री सागर चन्द, निवासी गांव तराण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्री अपूर्वा नेगी का वास्तविक नाम अपूर्वा नेगी पुत्री श्री हरदेव सिंह है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत तराण्डा के अभिलेख में ताज नेगी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को उनकी पुत्री का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत तराण्डा के रिकार्ड में दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो उक्त आवेदक की पुत्री का नाम ताज नेगी की जगह अपूर्वा नेगी पुत्री श्री हरदेव सिंह दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत तराण्डा को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।1944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती चन्द्र प्रभा पुत्री श्री भागी सुख, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।

श्रीमती चन्द्र प्रभा पुत्री श्री भागी सुख, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका वास्तविक नाम चन्द्र प्रभा पुत्री श्री भागी सुख है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में व अन्य दस्तावेजों में लोदर मनी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदका का नाम ग्राम पंचायत पानवी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदका का नाम लोदर मनी की जगह चन्द्र प्रभा पुत्री श्री भागी सुख दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पानवी को जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी गांव हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्ती करने बारे।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी गांव हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके पुत्र श्रेयस हुरम की वास्तविक जन्म तिथि 29 जुलाई, 2007 है जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 29 जुलाई, 2006 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को उनके पुत्र श्रेयस हुरम की जन्म तिथि 29 जुलाई, 2006 की जगह 29 जुलाई, 2007 दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र श्रेयस हुरग की जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे1945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी गांव हुरी, तहसील निचार के पुत्र श्रेयस हुरम की जन्म तिथि 29 जुलाई, 2006 की जगह 29 जुलाई, 2007 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी गांव हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्ती बारे।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी गांव हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके पुत्र प्रद्युमन हुरम की वास्तविक जन्म तिथि 9 अक्तूबर, 2003 है जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 9 अक्तूबर, 2002 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को उनके पुत्र प्रद्युमन हुरम की जन्म तिथि 9 अक्तूबर, 2002 की जगह 9 अक्तूबर, 2003 दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र प्रद्युमन हुरम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत यांगपा के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी गांव हुरी, तहसील निचार के पुत्र प्रद्युमन हुरम की जन्म तिथि 9 अक्तूबर, 2002 की जगह 9 अक्तूबर, 2003 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।1946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्रीमती ज्ञान भगती पुत्री श्री विद्या राम, निवासी गांव मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत नाम पुनः पंचायत में दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमे में श्रीमती ज्ञान भगती पुत्री श्री विद्या राम, निवासी गांव मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने गुजारिश की है कि उनकी शादी श्री रामपाल पुत्र श्री ठाकुर सिंह, निवासी गांव बारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर के साथ 13 वर्ष पूर्व हुई थी लेकिन शादी के बाद हमारे आपसी ताल्लुकात ठीक न होने के कारण उसी दौरान हमारा तलाक हो गया तथा ग्राम पंचायत सूंगरा से मेरा नाम काट दिया गया था। तलाक के बाद मैं अपने मायके में ही रह रही हूं लेकिन उसका नाम न तो ग्राम पंचायत मीरू में और न ही ग्राम पंचायत सूंगरा में दर्ज है। अब क्योंकि तलाक के बाद मैं अपने मायके में ही रह रही हूंं, अतः अनुरोध है कि सचिव ग्राम पंचायत मीरू को आदेश दिया जाए कि उसका नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में बतौर पुत्री श्री विद्या राम दर्ज करे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदका का नाम ग्राम पंचायत मीरू में बतौर पुत्री श्री विद्या राम पुनः दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करे अन्यथा आवेदका का नाम ग्राम पंचायत मीरू के अभिलेख में बतौर पुत्री श्री विद्या राम दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17 जून, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री देव सैन पुत्र श्री जन्गपुर, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्ती बारे।

श्री देव सैन पुत्र श्री जन्गपुर, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 5 नवम्बर, 1951 है जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 10 जून, 1943 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उसकी जन्म तिथि 10 जून, 1943 की जगह 5 नवम्बर, 1951 दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।1947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई ऐतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो श्री देव सैन पुत्र श्री जन्गपुर, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार की जन्म तिथि 10 जून, 1943 की जगह 5 नवम्बर, 1951 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री सन्त राम, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत नाम दरुस्त करने बारे।

श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री सन्त राम, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम सन्तोष कुमारी है जोकि सही है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में उसका नाम युम दासी दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत बरी को उनका नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत बरी के रिकार्ड में दरुस्ती करने बारे कोई ऐतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो आवेदिका का नाम युम दासी की जगह सन्तोष कुमारी पत्नी श्री सन्त राम दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।1948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री ठाकुर सिंह पुत्र स्व0 श्री लालपूर, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्री ठाकुर सिंह पुत्र स्व0 श्री लालपूर, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनकी पुत्री दीपिका की जन्म तिथि 11 अगस्त, 1984 है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन पुत्री का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार में नहीं हुआ है। जबकि पंचायत परिवार रजिस्टर में इन्द्राज है। अतः अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री दीपिका का जन्म पंजीकरण सचिव ग्राम पंचायत निचार में करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम व जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में करने बारे कोई ऐतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो आवेदक की पुत्री दीपिका का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार में करने के आदेश जारी किए जाएंगे। आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रजनी पत्नी श्री गुरदीप, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

मामला जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म पंजीकरण/इन्द्राज करने बारे।

श्रीमती रजनी पत्नी श्री गुरदीप, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनके पुत्र संजय पुत्र श्री गुरदीप की जन्म तिथि 18 मई, 2007 है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है। अतः अनुरोध किया है कि उनके पुत्र की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत बरी में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत बरी को दिये जाएं।1949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदका के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई ऐतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो आवेदका के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे। आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विद्यापती पत्नी श्री केशव राम, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्ती बारे।

श्रीमती विद्यापती पत्नी श्री केशव राम, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 25 फरवरी, 1968 है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 25 फरवरी, 1958 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 25 फरवरी, 1958 की जगह 25 फरवरी, 1968 दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दरुस्त करने बारे कोई ऐतराज हो तो वह दिनांक 25 अगस्त, 2011 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व ऐतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व ऐतराज पेश न हुआ तो श्रीमती विद्यापती पत्नी श्री केशव राम, निवासी गांव काश्पो, तहसील निचार की जन्म तिथि 25 फरवरी, 1958 की जगह 25 फरवरी, 1968 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत निचार को जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 12 जुलाई, 2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ । मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।1950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जुलाई, 2011/6 श्रावण, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 28 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-07-28.86_gazette_2011-28_07_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-07-28.86_gazette_2011-28_07_2011.